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मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जय
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , बुधवार , दिनांक 27 अप्रैल 2022- वैशाख 7 , शक 1944
क्रमांक 183]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 27 अप्रैल 2022
क्र. एफ ए 3-22-2021-1 - पांच ( 27 ) .- मध्यप्रदेश वेट अधिनियम , 2002 ( क्रमांक 20 सन् 2002 ) की धारा 20 की उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-22-2021- 1- पांच (93 ) , दिनांक 30 दिसम्बर 2021 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्ः-
संशोधन
जाएं. उक्त अधिसूचना में अंक एवं शब्द " 30 अप्रैल , 2022 " के स्थान पर अंक एवं शब्द " 31 जुलाई 2022 " प्रतिस्थापित किये
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 27 अप्रैल 2022
क्र. एफ ए 3-22-2021-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-22-2021-1- पांच ( 27 ) , दिनांक 27 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
365 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 अप्रैल 2022
366
Bhopal , the 27th April 2022
No. F A 3-22-2021-1 - V- (27 ) . In exercise of the powers conferred by sub -section ( 8 ) of Section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act , 2002 ( No. 20 of 2002) , the State Government hereby, makes the following further amendment in this department's Notification No. F A 3-22-2021-1 - V- (93 ) , Bhopal , dated 30th December , 2021 namely :-
AMENDMENT
In the said notification , for the word and figure " 30th April , 2022 " , the word and figure " 31 " July , 2022 " shall be substituted .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. P. SHRIVASTAVA, Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022 .