म शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 184]
भोपाल , बुधवार, दिनांक 27 अप्रैल 2022 -वैशाख 7 , शक 1944
खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 27 अप्रैल 2022
क्रमांक: एफ 4-5 / 2018 / 29-1, चूंकि राज्य सरकार की यह राय है कि खाद्य तेल एवं तिलहन की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है , अतएव आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 ( 1955 का सं . 10) की धारा 3 एवं सहपठित धारा 5 एवं केन्द्र सरकार के कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय ( खाद्य विभाग ) के जी.एस.आर. 800 दिनांक 9 जून 1978 , एवं भारत सरकार के का.आ. 1509 (अ ) दिनांक 30 मार्च , 2022 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है , अर्थातः-
1. संक्षिप्त नाम , विस्तार , तथा प्रारंभ-
(एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश खाद्य तेल एवं तिलहन व्यापारी ( नियंत्रण ) आदेश , 2022 है ।
(दो) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है।
(तीन ) यह आदेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा तथा 31 दिसम्बर , 2022 अथवा भारत सरकार द्वारा इस संबंध में विहित की गई कालावधि तक प्रवृत्त होगा ।
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2. परिभाषाएं-
इस आदेश में , जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -
(क ) ' व्यापारी' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि जिसमें ' थोक विक्रेता, ' 'फुटकर विक्रेता, ' ' रिफाईनर , ' ' मिलर , ' ' कमीशन अभिकर्ता' , ' एक्सट्रैक्टर, ' 'आयातक, ' " निर्यातक " सम्मिलित है , जो एक समय में अनुसूचित वस्तुओं के व्यापारी के रुप में इस आदेश की अनुसूची " एक " में उल्लेखित खाद्य तेल / तिलहन का क्रय, विक्रय या विक्रय हेतु संग्रह करता है या करने का आशय रखता है, जिसमें उसके द्वारा वैयक्तिक खेती द्वारा उत्पादित खाद्य तेल / तिलहन का स्टॉक सम्मिलित नहीं है ।
(ख ) ' कमीशन अभिकर्ता' से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, कमीशन पर विक्रय के लिए क्रय , विक्रय तथा संग्रहण का कारोबार करता हो ।
(ग ) ' मिलर ' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि जो अनुसूची - ' एक' में उल्लेखित वस्तुओं में से एक या सभी तिलहनों का प्रसंस्करण करता है ।
(घ ) 'रिफाईनर' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति या डीलर जो कच्चे तेल को रिफाईण्ड करता है।
(ड) ' एक्सट्रैक्टर' से अभिप्रेत है कि ऐसा व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि जो अनुसूची- 'एक' में उल्लेखित एक या सभी तिलहनों से तेल का एक्सट्रैक्शन करता है ।
(च) ' आयातक' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि जो अनुसूची - ' एक' में उल्लेखित खाद्य तेल/ तिलहन का आयात करता हो।
(छ ) 'निर्यातक' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि जो अनुसूची- ' एक' में उल्लेखित खाद्य तेल / तिलहन का निर्यात करता हो ।
(ज) ' मण्डी' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) में विनिर्दिष्ट मण्डी।
(झ ) ' राज्य सरकार' से अभिप्रेत है , मध्यप्रदेश सरकार ।
(ञ ) 'अनुसूची' से अभिप्रेत है, इस आदेश से संलग्न अनुसूची।
(ट) ' प्ररूप' से अभिप्रेत है, इस आदेश से संलग्न प्ररूप ।
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3. अधिकतम स्टॉक सीमा-
कोई भी व्यापारी या उसका अभिकर्ता या सेवक या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति खाद्य तेल/ तिलहन के संबंध में इस आदेश की अनुसूची 'दो' में निर्धारित की गई अधिकतम स्टॉक सीमा से अधिक स्टॉक का संग्रहण नहीं करेगा;
परन्तु भारत सरकार द्वारा नियत समयावधि अथवा अधिकतम स्टॉक सीमा में संशोधन किए जाने पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के दिनांक से तदनुसार समयावधि एवं स्टॉक सीमा राज्य में प्रभावशील होगी ।
4. खाद्य तेल/तिलहन के स्टॉक सीमा निर्धारण एवं उसकी गणना में छूट
किसी व्यापारी के पास खाद्य तेल / तिलहन की उपलब्ध स्टॉक की गणना के समय निम्नलिखित व्यापारियों के पास निम्न प्रयोजनों से धारित स्टॉक को कुल स्टॉक गणना में शामिल नहीं किया जाएगा ।
(क) कोई निर्यातक , जो रिफाइनर , मिलर , एक्सट्रैक्टर , थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी या डीलर है, जिसके पास विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी आयातक- निर्यातक कोड संख्या है , यदि ऐसा निर्यातक यह दर्शाने में सक्षम है कि खाद्य तेल / तिलहन के संबंध में उसका पूरा स्टॉक या उसका कुछ हिस्सा निर्यात के आशय से स्टॉक की सीमा में है । (ख ) कोई आयातक, जो रिफाइनर, मिलर, एक्सट्रैक्टर , थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी या डीलर है , यदि ऐसा आयातक यह दर्शाने में सक्षम है कि खाद्य तेल / तिलहन के संबंध में उसके स्टॉक का कुछ हिस्सा आयात से प्राप्त है ।
5. खाद्य तेल /तिलहन के व्यापार पर निर्बन्धनः-
(क ) प्रत्येक व्यापारी जिसके द्वारा अनुसूची ' एक' में वर्णित खाद्य तेल / तिलहन का क्रय , विक्रय के लिए संग्रह किया जाता है वह क्रय, विक्रय , एवं संग्रहण के सुसंगत लेखे , जिसमें नियत प्ररूप ' अ' में दैनिक स्टॉक पंजी, क्रय विक्रय के पक्के बीजक एवं मण्डी की रसीद शामिल है , रखेगा एवं मांगे जाने पर निरीक्षण के समय प्रस्तुत करेगा । (ख ) प्रत्येक व्यापारी खाद्य तेल /तिलहन का संव्यवहार भौतिक रूप से करेगा तथा ऐसी सट्टे वाली रीति से नहीं करेगा जिससे बाजार में उसकी सुगम उपलब्धता पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो ।
(ग ) प्रत्येक व्यापारी अपने कारोबार के परिसर के प्रवेश द्वार या किसी अन्य सहज दृश्य प्रमुख स्थान पर विक्रय के लिए रखी गई खाद्य तेल /तिलहन के स्टॉक का बोर्ड देवनागरी लिपि में सुपाठ्य रूप से लिखी हुई प्रदर्शित करेगा जिसमें प्रत्येक दिन का विभिन्न किस्म की खाद्य तेल / तिलहन के प्रारंभिक स्टाक को पृथक रूप से उपदर्शित करेगा ।
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( घ ) प्रत्येक व्यापारी विक्रय हेतु संग्रहित खाद्य तेल/ तिलहन को विक्रय से नहीं रोकेगा ।
( च ) यदि संबंधित विधिक इकाइयों द्वारा धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है , तो उनके द्वारा इसकी घोषणा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल (https://evegoils.nic.in ) पर की जाएगी और इसे भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 30 मार्च , 2022 से 30 दिनों के भीतर इस नियंत्रण आदेश में निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाया जाएगा ।
(छ) खाद्य तेल/ तिलहन के स्टॉक की घोषणा नियमित रूप से की जाएगी और इसे भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल https://evegoils.nic.in पर अद्यतन किया जाएगा ।
6. आदेश का उल्लंघन-
कोई भी व्यापारी या उसका अभिकर्ता या सेवक या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति , इस आदेश के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा ।
7. प्रवेश, तलाशी तथा अभिग्रहण आदि की शक्तियां-
(एक ) इस आदेश के प्रावधानों एवं उपबंधों का सम्यक रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव /सचिव /आयुक्त /संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण , मध्यप्रदेश द्वारा स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी राज्य की सीमा के भीतर तथा अपर संचालक/संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक / सहायक आपूर्ति अधिकारी / कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी , संचालनालय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण , मध्यप्रदेश द्वारा स्वयं राज्य की सीमा के भीतर एवं कलेक्टर , अपर कलेक्टर , संयुक्त कलेक्टर , डिप्टी कलेक्टर , तहसीलदार , जिला आपूर्ति नियंत्रक , जिला आपूर्ति अधिकारी , सहायक आपूर्ति अधिकारी , कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जिले की सीमा के भीतर ऐसी सहायता, यदि कोई हो , जैसी कि वह उचित समझे के साथ-
(क ) किसी स्थान , परिसर , यान या जलयान के जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस आदेश अथवा उसके उपबंधों का उल्लंघन हुआ है , किया जा रहा है या किया जाने वाला है , स्वामी, अधिभोगी अथवा अन्य किसी भारसाधक व्यक्ति से ऐसे उल्लंघन से संबंधित संव्यवहारों को दर्शाने वाली पुस्तकें , लेखे या अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा ।
(ख ) किसी स्थान , परिसर , यान या जलयान में जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस आदेश के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है , किया जा रहा है या किया जाने वाला है , प्रवेश कर सकेगा , उसका निरीक्षण कर सकेगा या उसे खोल सकेगा तथा उसकी तलाशी ले सकेगा ।
(ग ) ऐसे उल्लंघनों से संबंधित संव्यवहारों को दर्शाने वाले रजिस्टर बिल बुक या किसी दस्तावेजों का अभिग्रहण कर सकेगा या अभिग्रहित करवा सकेगा ।
(घ ) खाद्य तेल / तिलहन के स्टॉक को तथा इस आदेश के उपबंधों के उल्लंघन में उक्त खाद्य तेल / तिलहन को ले जाने के लिए उपयोग में लाए गए पशुओं , यानों , जलयानों या अन्य वाहनों की तलाशी ले सकेगा , उनका अभिग्रहण कर सकेगा और उन्हें हटा सकेगा और तत्पश्चात् ऐसे समस्त उपाय करेगा या करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जो इस प्रकार अभिग्रहण किए गए खाद्य तेल/ तिलहन के 368(3)
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स्टॉक तथा पशुओं , यानों, जलयानों या अन्य वाहनों का सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना सुनिश्चित करने के लिए तथा इस प्रकार पेश किए जाने तक उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए आवश्यक हों ।
(दो) दण्ड, प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) के उपबंध जो तलाशी, तथा अभिग्रहण से संबंधित हैं यथासंभव इस खण्ड के अधीन तलाशियों तथा अभिग्रहण को लागू होंगे ।
8. छूट-
राज्य सरकार , साधारण या विशेष आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग को इस आदेश के समस्त या किन्हीं भी उपबन्धों से छूट दे सकेगी और किसी भी समय ऐसी छूट को निलंबित या निरस्त कर सकेगी ।
अनुसूची "एक"
खाद्य तेल/तिलहन
खाद्य तेल एवं तिलहन ( सोयाबीन , सरसों, वनस्पति, मूंगफली , सनफ्लोवर , पाम )
अनुसूची - "दो"
1. व्यापारी के लिए एकसाथ सभी खाद्य तेलों और तिलहन की स्टॉक सीमा निम्नानुसार होगी: -
थोक व्यापारी
फुटकर व्यापारी
आवश्यक वस्तु का नाम
प्रस्संस्करणकर्ता बड़े पैमाने पर उपभोक्ता (फुटकर व्यापारियों की दुकानों की बड़ी चेन)
डिपो
फुटकर दुकानें
भंडारण क्षमता
30 क्विंटल
30 क्विंटल
खाद्य तेल
500 क्विंटल
100 क्विंटल
खाद्य तिलहन
2000 क्विंटल 1000 क्विंटल
के 90 दिन
खाद्य तेलों के 90 दिनों का उत्पादन ,
उत्पादन क्षमता की दैनिक सूचना के अनुसार
प्ररूप ' अ'
दैनिक स्टॉक पंजी का प्रारूप
आवक
योग दिनांक प्रारंभिक स्टॉक
(मात्रा क्विंटल / किलो लीटर में )
शेष स्टॉक विशेष टीप
विक्रय की गई मात्रा
हस्ताक्षर
फर्म का नाम सील मुद्रा दिनांक सहित
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022.