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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 6 मई 2022- वैशाख 16 , शक 1944
क्रमांक 18 ]
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2022
क्र. ई- 1-52-2022-5- एक. श्री विकास मिश्रा, भाप्रसे (2013 ) अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए उन्हें अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम एवं अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
क्र. ई- 1-53-2022-5-एक. श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे ( 2010 ) , प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम , भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग घोषित किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2022
क्र. ई- 1-56-2022-5- एक. श्री आशीष कुमार, भाप्रसे ( 2009 ) , अपर सचिव , मध्यप्रदेश्य शासन, गृह विभाग तथा कार्यपालन संचालक, आपदा प्रबंधन संस्थान ( DMI ) , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग तथा नर्मदा घाटी विकास विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है .
2649
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--2022.
2650
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2022
क्र. ई- 1-55-2022-5- एक. श्री अजीत केसरी , भाप्रसे ( 1990 ) , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी , मध्यप्रदेश भोपाल एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.
(2 ) श्री अजीत केसरी द्वारा महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी, प्रमुख सचिव, " कार्मिक " मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग तथा महानिदेशक , आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी , मध्यप्रदेश भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) तथा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , खेल एवं युवा कल्याण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल महानिदेशक , आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगी .
क्र. ई- 1-55-2022-5- एक. श्री आई.सी.पी. केशरी, भाप्रसे ( 1988 ) , उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ. सह- सदस्य ( पुनर्वास ) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग ( अ. प्र. ) तथा विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली एवं अध्यक्ष प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश, भोपाल ( अ. प्र. ) की दिनांक 31 मार्च 2022 अपरान्ह से सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
तालिका
क्र.
अधिकारी का नाम बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
(1)
1.
(2) श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे ( 1990 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग एवं परिवहन विभाग (अतिरिक्त प्रभार).
2. श्री मलय श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1990 ) , अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.
नवीन पदस्थापना
(3)
उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ.- सह- सदस्य ( पुनर्वास ) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , भोपाल एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) .
अध्यक्ष, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड , मध्यप्रदेश, भोपाल तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग .
(2 ) श्री विनोद कुमार, भाप्रसे ( 1989 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग एवं अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ( मा.अ.प्र. ) तथा विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ तथा अपर मुख्य सचिव ( समन्वय ) , मुख्य सचिव कार्यालय को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , संसदीय कार्य विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
क्र. ई - 1-249-2021-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान रुपये 2,25,000 निश्चित वेतन ( पे - मैट्रिक्स -17 ) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
क्र.
तालिका
मुख्य सचिव वेतनमान में
पदोन्नति पर पदस्थापना
अधिकारी का नाम, बैच तथा वर्तमान पदस्थापना
(2)
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है
(4) अध्यक्ष राजस्व मण्डल.
(3) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.
(1) 1. श्री मनोज गोविल , भाप्रसे ( 1991 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग .
(2) उक्त पदस्थापना आदेश दिनांक 1 अप्रैल 2022 से प्रभावशीन होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैंस , मुख्य सचिव.
2651
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2022
क्र. ई- 1-34-2014-5- एक. भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) की अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 67 ( अ ) , दिनांक 28 जनवरी , 2014 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग ) नियम , 1954 के नियम 7 में आवश्यक संशोधन करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्तियों के संबंध में सिफारिश करने के लिए निम्नानुसार सिविल सेवा बोर्ड के गठन हेतु प्रावधानित किया गया है :-
अध्यक्ष
(i)
मुख्य सचिव
सदस्य
(ii) वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव अथवा अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड या वित्त आयुक्त या समकक्ष पद या स्तर का कोई अधिकारी.
सदस्य-सचिव
(iii)
राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव या सचिव.
(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1 सितम्बर, 2021 द्वारा गठित सिविल सेवा बोर्ड में राज्य शासन अब श्रीमती वीरा राणा, भाप्रसे ( 1988 ) , अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल , मध्यप्रदेश , भोपाल को सदस्य नामांकित करता है.
(3 ) उपरोक्तानुसार गठित सिविल सेवा बोर्ड के कार्यकरण एवं उसके द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया भारत सरकार की उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 28 जनवरी 2014 में विहित प्रावधानों के अनुरूप होगी.
क्र. ई - 1-166-2014-5- एक.- भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) की अधिसूचना क्रमांक सा.का.नि. 69 ( अ ) , दिनांक 28 जनवरी , 2014 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग ) नियम, 1966 के नियम 7 में आवश्यक संशोधन करते हुए भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की नियुक्तियों के संबंध में सिफारिश करने के लिए निम्नानुसार सिविल सेवा बोर्ड के गठन हेतु प्रावधानित किया गया है :-
अध्यक्ष
मुख्य सचिव
(i)
सदस्य
(ii)
वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव अथवा अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड या वित्त आयुक्त या समकक्ष पद या स्तर का कोई अधिकारी.
सदस्य- सचिव
(iii)
राज्य सरकार के कार्मिक विभाग में प्रधान सचिव या सचिव.
सदस्य
प्रधान सचिव या सचिव, वन
(iv)
सदस्य
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(v)
(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अप्रैल , 2020 द्वारा गठित सिविल सेवा बोर्ड में राज्य शासन अब श्रीमती वीरा राणा, भाप्रसे ( 1988 ) , अध्यक्ष , माध्यमिक शिक्षा मण्डल , मध्यप्रदेश , भोपाल को सदस्य नामांकित करता है.
(3 ) उपरोक्तानुसार गठित सिविल सेवा बोर्ड के कार्यकरण एवं उसके द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया भारत सरकार की उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 28 जनवरी 2014 में विहित प्रावधानों के अनुरूप होगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जितेन्द्र सिंह चौहान , उपसचिव " कार्मिक".
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
2652
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2022
क्र. एफ 1 (ए) -87-2008-ब-2- दो. राज्य शासन, सुश्री चैत्रा एन. , भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, ( शिकायत ) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 18 से 29 अप्रैल 2022 तक 12 दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है .
(2) सुश्री चैत्रा एन . , भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (शिकायत) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर सुश्री चैत्रा एन . भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, (शिकायत) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) सुश्री चैत्रा एन. , भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में सुश्री चैत्रा एन . , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री चैत्रा एन. , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 ( ए) -94-1999- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री उमेश जोगा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, जबलपुर जोन जबलपुर को दिनांक 31 मार्च से 13 अप्रैल 2022 तक, चौदह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14-17 अप्रैल 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.
(2 ) श्री उमेश जोगा, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री आर . आर. एस. परिहार, भापुसे उप पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर रेन्ज, जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री उमेश जोगा , भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, जबलपुर जोन जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री उमेश जोगा , भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री उमेश जोगा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमेश जोगा, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी , अवर सचिव.
वन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 19 अप्रैल 2022
क्र. एफ- 15-01-2022- दस- 2.- वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम, 1972 की धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के तहत रातापानी अभयारण्य के गठन एवं विस्तार हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाओं में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे :-
(1) मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 16 जुलाई 1976 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 15-04-76- दस -2 दिनांक 2 जुलाई 1976 में क्षेत्रफल 530.67 वर्ग कि. मी. ( 53066.56 हेक्टेयर ) के स्थान पर वनक्षेत्र 532.286 वर्ग कि. मी . ( 53228.6 हेक्टेयर ) पढ़ा जावे.
(2) मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 24 जून 1983 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 2409- दस- 2-83 दिनांक 04 जून 1983 के परिशिष्ट -1 रकबा 135.14 वर्ग कि. मी. के स्थान पर वनक्षेत्र 135.031 वर्ग कि. मी . ( 13503.1 हेक्टेयर ) एवं परिशिष्ट -2 में क्षेत्रफल 23.65 वर्ग कि. मी. के स्थान पर वनक्षेत्र 155.748 वर्ग कि. मी. ( 15574.8 हेक्टेयर ) पढ़ा जावे.
2. उपरोक्त संशोधन उपरान्त अभयारण्य की सीमाएं यथावत रहेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2022 शुद्धि- पत्र
क्र. एफ- 3-22-2022- अठारह 5. राज्य शासन एतद्वारा बालाघाट निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं संबंधी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 अप्रैल 2022 जो कि म. प्र. राजपत्र ( साधारण ) 2653
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
में दिनांक 8 अप्रैल 2022 को प्रकाशित हुई है जिसमें अनुसूची में कतिपय ग्राम त्रुटिवश टंकित होने से छूट गये हैं.
श्री गिरजेश कुमार सोंधिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड, वारासिवनी, जिला बालाघाट की सेवायें श्रम न्यायालय को पीठासीन अधिकारी के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर सौंपता है .
अतः उक्त अनुसूची में संशोधन उपरान्त निम्न अनुसूची अनुसार पढ़ा जावे :-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
अनुसूची बालाघाट निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं
उत्तर में.- ग्राम कनकी, खैरी , बोदा, कोलवा , टवेझिरी तथा ग्राम हीरापुर की उत्तरी सीमा तक.
विधि और विधायी कार्य विभाग प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल पूर्व में. - ग्राम हीरापुर, अमेड़ा, बगदरा , परसवाड़ा तथा ग्राम लिंगा की पूर्वी सीमा तक.
संशोधन आदेश
भोपाल, दिनांक 22/25 अप्रैल 2022 दक्षिण में.- ग्राम लिंगा, नैतरा , गोगलई, जागपुर, रेंगाटोला, एकोड़ी तथा ग्राम अलेझरी की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में.- ग्राम अलेझरी , रजेगांव , डुंगरिया , मांझापुर तथा ग्राम कनकी की पश्चिमी सीमा तक.
फा. क्र. 1588- इक्कीस- ब( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , इस विभाग के आदेश क्र. 1162, -इक्कीस- ब ( दो ) दिनांक 23 मार्च 2022की पंक्ति -5 में निम्नानुसार संशोधन करता है: -
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव. श्री अभिजीत अवस्थी, अधिवक्ता, जबलपुर के कार्यकाल " दिनांक 25 जनवरी 2022 से पुनः एक वर्ष" के स्थान पर " दिनांक 6 फरवरी 2022 से पुनः एक वर्ष " स्थापित करता है .
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2022
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास भटेले , अतिरिक्त सचिव.
पंजी. क्र. 1093-2022-इक्कीस ब( एक) .- राज्य शासन उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2022
क्र. 2012-1545-22- पचास- 2.- किशोर न्याय ( बालकों की देख-रेख और संरक्षण ) अधिनियम , 2015 ( 2016 का सं. 02 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में , कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है , अर्थात्: -
अनुसूची
जिले का नाम
क्र. किशोर न्याय बोर्ड और प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
उसका मुख्यालय
(1) (2) (3) (4)
1 अलीराजपुर अलीराजपुर श्री नितिन वर्मा , JMFC
2 अनूपपुर अनूपपुर कु. आरती सिंह,, JMFC
2654
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2022
(2)
(1)
3 अशोकनगर 4 बालाघाट 5 बड़वानी 6 बैतूल 7 भिण्ड 8 भोपाल 9 बुरहानपुर 10 छतरपुर 11 दमोह 12 दतिया 13 धार
14
(4)
(3)
अशोकनगर श्रीमती अर्चना रघुवंशी , JMFC बालाघाट श्रीमती प्रियंका विश्वकर्मा JMFC बड़वानी श्री विनय जैन, JMFC बैतूल कु. पुजा सिंह मौर्य , JMFC भिण्ड कु. अंकिता गुप्ता, JMFC भोपाल कु. निधि शाक्यवार, JMFC बुरहानपुर श्रीमती संगप्रिया भद्रसेन , JMFC छतरपुर कु. मृणालिनी सिंह , JMFC दमोह श्रीमती शेफाली सिंह , JMFC दतिया श्री मनीष पाण्डेय, JMFC धार कु. नविश्ता कुरैशी , JMFC
ई. एन. खण्डवा
ई. एन. खण्डवा
15 गुना
16 ग्वालियर
17 नर्मदापुरम
18 जबलपुर
19 झाबुआ
20 कटनी
21 मंडला
22 मंदसौर
23 नीमच
24 रायसेन
25
कु. निधि जैन, JMFC
गुना कु. प्रीति जैन, JMFC
ग्वालियर श्रीमती सुनयना श्रीवास्तवा , JMFC
नर्मदापुरम श्रीमती सपना भारती कतरोलिया , JMFC
जबलपुर श्रीमती मंजू सिंह , ACJM
झाबुआ कु. साक्षी मसीह , JMFC
कटनी श्रीमती रंजना चतुर्वेदी, JMFC
मंडला कु. फातिमा अली, JMFC
मंदसौर कु. लक्ष्मी वास्कले, JMFC
नीमच श्रीमती रेखा मरकाम, JMFC
रायसेन कु. दीपिका यादव, JMFC
राजगढ़ (ब्यावरा )
राजगढ़ ( ब्यावरा )
26 रीवा
27 सागर
28 सतना
29 सीहोर
30 सिवनी
31 शाजापुर
32 श्योपुर
33 सीधी
34 टीकमगढ़
35 उज्जैन
36
कु. स्वाति सिंह बघेल , JMFC
रीवा श्रीमती नीलिमा देवदत्त, JMFC
सागर श्रीमती रोहिणी तिवारी, JMFC
सतना श्रीमती शुभांगी पालो , JMFC
सीहोर श्रीमती शुभा रिछारिया दीक्षित, JMFC
सिवनी कु. रंजना डोडवे , JMFC
शाजापुर श्रीमती हर्षिता गुप्ता , JMFC
श्योपुर कु. सपना शिवहरे, JMFC
सीधी श्रीमती सोभना मीना, JMFC
टीकमगढ़ श्रीमती कविता संगम सिंह , JMFC
उज्जैन श्रीमती पल्लवी, JMFC
खरगोन ( मंडलेश्वर )
खरगोन (मंडलेश्वर )
कु. नेहा अग्रवाल , JMFC
No. 2012-1545-22-50-2 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2 ) of Section 4 of the
Juvenile Justice ( Care & Protection of Children ) Act , 2015 ( No. 02 of 2016) , the State Government hereby designates
Judicial Officers as specified in column No. 4 as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as
specified in the column (2 ) of the Schedule below for the District as specified in column ( 3 ) thereof for the purpose of
exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act . namely :-
S.No.
SCHEDULE
Name of the
District
(3)
(1) 1
Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter (2) Alirajpur
Name of the Principal Magistrate & Designation (4) Shri Nitin Verma . JMFC Alirajpur 2655
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
(4)
(3)
(2)
(1)
2
Ku . Arti Singh , JMFC
Anuppur
Anuppur
3
Smt. Archna Raghuvanshi , JMFC
Ashoknagar
Ashoknagar
4 Balaghat Balaghat Smt. Priyanka Vishvakarma , JMFC 5 Barwani Barwani Shri Vinay Jain , JMFC 6 Betul Betul Ku . Pooja Singh Mourya , JMFC 7 Bhind Bhind Ku . Ankita Gupta , JMFC 8 Bhopal Bhopal Ku.Nidhi Shakyawar , JMFC 9 Smt . Sangpriya Bhadrasen , JMFC
Burhanpur
Burhanpur
10
Ku . Mrinalini Singh , JMFC
Chhatarpur
Chhatarpur
11 Damoh Damoh Smt . Shephali Singh , JMFC 12 Datia Datia Shri Manish Pandey , JMFC 13 Dhar Dhar Ku. Navishta Qureshi , JMFC 14 E. N. Khandwa E. N. Khandwa Ku . Nidhi Jain , JMFC 15 Guna Guna Ku . Preeti Jain , JMFC 16 Gwalior Gwalior Smt. Sunayna Shrivastava , JMFC 17 Smt . Sapna Bharti Katroliya , JMFC
Narmadapuram
Narmadapuram
18 Jabalpur Jabalpur Smt. Manju Singh , ACJM 19 Jhabua Jhabua Ku . Sakshi Masih , JMFC 20 Katni Katni Smt . Ranjana Chaturvedi , JMFC 21 Mandla Mandla Ku . Fatima Ali , JMFC 22 Mandsaur Mandsaur Ku . Lakshami Vaskle , JMFC 23 Neemuch Neemuch Smt . Rekha Markam JMFC 24 Raisen Raisen Ku . Deepika Yadav, JMFC 25 Ku . Swati Singh Baghel , JMFC
Rajgarh ( Bioara)
Rajgarh (Bioara )
26 Rewa Rewa Smt . Neelima Devdutt , JMFC 27 Sagar Sagar Smt . Rohini Tiwari , JMFC 28 Satna Satna Smt . Shubangi Palo , JMFC 29 Sehore Sehore Smt . Shubha Richhariya Dixit , JMFC 30 Seoni Seoni Ku . Ranjana Dodwe , JMFC 31 Shajapur Shajapur Smt. Harshita Gupta , JMFC 32 Sheopur Sheopur Ku . Sapna Shivhare , JMFC 33 Sidhi Sidhi Smt . Shobhna Meena , JMFC 34 Smt . Kavita Sangam Singh , JMFC
Tikamgarh
Tikamgarh
Smt . Pallavi , JMFC
35
Ujjain
Ujjain
36
Ku . Neha Agarwal , JMFC
Khargone (Mandleshwar)
Khargone (Mandleshwar )
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेसारिया, उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2022
2656
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश
जबलपुर , दिनांक 13 अप्रैल 2022
क्र. बा.श्र. - 2022. - बंधक श्रम प्रथा उन्मूलन अधिनियम, 1976 ( क्र. 19 सन् 1976 ) की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एम - 1-1-93 - समन्वय , दिनांक 21 मार्च 1997 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, कलेक्टर, जबलपुर द्वारा जिला स्तर के लिए पूर्व में गठित जिला सतर्कता समिति को निम्नानुसार पुनर्गठित किया जाता है: -
जिला स्तरीय सतर्कता समिति- जबलपुर
1. अध्यक्ष 1. अपर कलेक्टर
2. अनु. जाति/जनजाति जिला के ( तीन सदस्य) जबलपुर 2. 1. श्री ए. के. नायक, 1035 आशा काम्पलेक्स , बंगाली
कालोनी.
2. श्रीमती सुनीता दाहिया, ग्राम छेडी पोस्ट बडौदा,
तहसील पाटन , जिला जबलपुर.
3. श्री मांगीलाल मरावी, ग्राम चंदेली पो. घाटपिपरिया
जनपद पंचायत, जबलपुर.
3. सामाजिक कार्यकर्ता ( दो सदस्य) 3. 1. श्रीमती लता सिंह, गांधी स्टूडियो , मन्नूलाल अस्पताल
के सामने , दीक्षितपुरा , जबलपुर.
2. श्री चक्रवर्ती, एन . प्लांट, नं . 55 , गुरूदेव अस्पताल
के सामने, दीक्षितपुरा, जबलपुर.
4. राज्य शासन द्वारा मनोनीत शासकीय ( तीन सदस्य) 4. 1 . पुलिस अधीक्षक, जबलपुर
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, जबलपुर
3. सहायक आयुक्त, आदिम जाति विकास, जबलपुर
5. वित्तीय एवं ऋण स्थापनाओं के प्रतिनिधि ( एक सदस्य ) 5. 1. प्रबंधक, लीड बैंक, जबलपुर
क्र. बा.श्र. - 2022. - बंधक श्रम प्रथा उन्मूलन अधिनियम , 1976 ( क्र. 19 सन् 1976 ) की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एम - 1-1-93- समन्वय , दिनांक 21 मार्च 1997 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, कलेक्टर, जबलपुर द्वारा जिला स्तर के लिए पूर्व में गठित जिला सतर्कता समिति को निम्नानुसार पुनर्गठित किया जाता है:-
उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति- जबलपुर
1. अध्यक्ष 1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जबलपुर
2. अनु. जाति/जनजाति जिला के ( तीन सदस्य ) जबलपुर 2. 1. श्रीमती मंहतो बाई परस्ते पति प्रकाश निवासी
सालीवाडा ग्राम पंचायत, तुनिया तह. , जबलपुर .
2. श्री भारत मरावी पिता मोहनलाल मरावी निवासी
सिवनी टोला पोस्ट तिलवारा घाट तह. जबलपुर .
3 . श्री घनश्याम मसराम, पिता कमल सिंह मसराम
निवासी ग्राम बरबटी पोस्ट पिंडरई तह. , जबलपुर.
3. सामाजिक कार्यकर्ता ( दो सदस्य) 3. 1 . श्री अनिल गौतम बडा हाई स्कूल के पास, पनागर
2. श्री संजय पटैल, पडरी बरेला , जबलपुर
4. शासकीय/अशासकीय ( दो सदस्य) 4. 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, जबलपुर
(सदस्य).
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत , पनागर
(सदस्य) .
2657
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
5. वित्तीय एवं ऋण संस्थाओं के प्रतिनिधि एक सदस्य 5. शाखा प्रबंधक जिला भूमि विकास बैंक मर्यादित , पनागर 6. धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी 6. तहसीलदार, जबलपुर
उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति -कुण्डम
1. अध्यक्ष 1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कुण्डम
2. अनु.जाति/जनजाति जिला के ( तीन सदस्य ) जबलपुर 2. 1. श्रीमती आशा मार्को
2. श्री पूरन सिंह मरावी
3. श्री अमर सिंह आर्मो जुझारी
3. सामाजिक कार्यकर्ता ( दो सदस्य) 3. 1. श्री कमलेश साहू, कुण्डम
2. श्री रवीन्द्र चनपुरिया
4. शासकीय/अशासकीय ( दो सदस्य ) 4. 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कुण्डम
(सदस्य) .
2. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी , कुण्डम ( सदस्य )
5. वित्तीय एवं ऋण संस्थाओं के प्रतिनिधि एक सदस्य 5 . शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, कुण्डम .
6. धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी 6. तहसीलदार, जबलपुर.
उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति पाटन
1. अध्यक्ष 1 . अनुविभागीय अधिकारी राजस्व , पाटन .
2. अनु. जाति/जनजाति जिला के ( तीन सदस्य) जबलपुर 2. 1. श्री मुकेश दाहिया, जनपद सदस्य ग्राम पंचायत,
झामर तहसील, पाटन.
2. श्रीमती आशा बाई गौड़, जनपद सदस्य, ग्राम पंचायत ,
शहजपुर तह. , पाटन .
3. श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ मोनू जनपद सदस्य ग्राम पंचायत,
सहजपुर, तहसील शहपुरा.
4. श्रीमती मालती उर्फ सम्मा बाई ग्राम पंचायत, सिहौदा
थाना भेडाघाट तहसील शहपुरा.
3. सामाजिक कार्यकर्ता ( दो सदस्य ) 3. 1 . श्री गजेनद्र सिंह ठाकुर, गुरू मोहल्ला, पाटन
2. श्री बालचंद जैन, बाजार वार्ड , पाटन.
4. शासकीय/अशासकीय ( दो सदस्य ) 4. 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, पाटन.
2. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी , पाटन
5. वित्तीय एवं ऋण संस्थाओं के प्रतिनिधि एक सदस्य 5. शाखा प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा, पाटन
6. धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी 6. 1 . तहसीलदार, पाटन
2. तहसीलदार, शहपुरा
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2022
2658
उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति- सिहोरा
1. अध्यक्ष 1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सिहोरा
2. अनु. जाति/जनजाति जिला के ( तीन सदस्य ) जबलपुर 2. 1. श्रीमती उर्मिला दाहिया, अध्यक्ष जनपद पंचायत ,
मझौली.
2. श्री बिहारीलाल दाहिया, ग्राम बेला, सिहोरा
3. श्री अनिल कुमार चौधरी , ग्राम कछपुरा
3. सामाजिक कार्यकर्ता ( दो सदस्य ) 3. 1. श्रीमती अंजना सराफ, वार्ड नं. 6, सिहोरा
2. श्री संजय खरया, ग्राम तलाड तह. मझौली
4. शासकीय/अशासकीय ( दो सदस्य) 4. 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत, सिहोरा
2. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी , मझौली
5. वित्तीय एवं ऋण संस्थाओं के प्रतिनिधि एक सदस्य 5. 1. शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक, सिहोरा
6. धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी 6. 1. तहसीलदार, सिहोरा.
इलैयाराजा टी. कलेक्टर
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण , भोपाल ( भू- तल-" बी " विंग , विंध्याचल भवन, भोपाल )
भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2022
" ग्रीष्मकालीन अवकाश बाबत् अधिसूचना "
क्रमांक सह- अधि. स्था.- 2022-736-मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण भोपाल के अध्यक्ष को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम, 2000 के विनियम क्रमांक -24 के प्रावधानों के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के द्वारा घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 16 मई 2022 से दिनांक 10 जून 2022 तक, में से पन्द्रह दिन ( 15 दिन ) का ग्रीष्मकालीन अवकाश का लाभ उठाने की पात्रता है.
2. तद्नुसार सहकारी अधिकरण के माननीय अध्यक्ष दिनांक 16 मई से 20 मई 2022 तक ( 5 दिन ) एवं दिनांक 1 जून से 10 जून 2022 ( 10 दिन ) तक इस प्रकार कुल 15 दिन तक ग्रीष्मकालीन अवकाश पर रहेंगे , जिसके फलस्वरूप न्यायालय में उक्त अवधि में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा.
3. तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में, कार्यालयीन कार्य यथावत् जारी रहेगा.
विमल कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार.
भाग 1 ]
2659
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2022
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2022
क्रमांक / एफ- 25-18 / 2022 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16)
की धारा 4 की उप धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद द्वाराः-
मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना क्रमांक /10220 / 6560 / दस दिनांक 05.10.1966 से भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा -4 के अन्तर्गत राजपत्र दिनांक 26 मई 1967 में पृष्ठ क्रमांक-380 अनुक्रमांक -10 में प्रकाशित रकबे के स्थान पर अनुसूची के कॉलम क्रमांक -6 एवं 7 में उल्लेखानुसार संशोधन किया जाता है ।
अनुसूची
जिला - बैतूल
वनमंडल - शाहपुर
तहसील
क्र. वनमंडल का नाम
वनखंड का नाम तहसील - भौंरा
वन परिक्षेत्र उत्तर बैतूल
संशोधित रकबा अभियुक्ति
(एकड़ में) (हेक्टेयर में)
पूर्व में प्रकाशित क्षेत्रफल (एकड़ में)
4 1
2
3
6
8
7
5
1
52.205
129.00
192.00
उत्तर बैतूल शाहपुर मलवार
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) /वन व्यवस्थापन अधिकारी बैतूल (धारा 5 से 19की कार्यवाही)
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार , अपर सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
2660
भोपाल , दिनांक 11 अप्रैल 2022
क्र. एफ- 25-18-2022- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-18-2022- दस 3 , दिनांक 11 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार, अपर सचिव.
Bhopal , the 11th April 2022
No. F - 25-18 / 2022 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section- 4 of the Indian Forest Act , 1927 ( No. 16 of 1927) , the State Government , hereby ,
Make the following amendment in Madhya Pradesh Gazette notification number/ 10220- 6560 - Ten dated 05-10-1966 under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 published in the Gazette dated 26 May 1967 in the page No. 380 Serial No. 10 is replaced by the figures in column no . 6 and 7 of the following schedule.
SCHEDULE
Tahsil - North Betul
District - Betul
Forest Range - Bhoura Forest Division - Shahpur
Conviction
Modified Area
Tehsil
No.
Forest Block Name
Previously
Published
Area
Forest Division Name
(In Acre ) (In Hectare)
(In Acre)
6
5
7
3
4
2
1
52.205
129.00
192.00
1
Malwar
Shahpur
North Betul
8 Sub- divisional officer (Revenue)/ Forest Sattelment officer Betul (Section 5 to 19)
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ASHOK KUMAR , Addl . Secy.
2661
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 11 अप्रैल 2022
क्रमांक5/ एफ- 25-18 / 2022 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (1927 का सं. 16)
की धारा 4 की उप धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वाराः-
मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना क्रमांक /10220 / 6560 / दस दिनांक 05.10.1966 से भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा -4 के अन्तर्गत राजपत्र दिनांक 26 मई 1967 में पृष्ठ क्रमांक-380 अनुक्रमांक -11 में प्रकाशित रकबे के स्थान पर अनुसूची के कॉलम क्रमांक -6 एवं 7 में उल्लेखानुसार संशोधन किया जाता है ।
अनुसूची
जिला - बैतूल
वनमंडल - शाहपुर
तहसील
क्र. वनमंडल का नाम
वनखंड का नाम तहसील - भौंरा
वन परिक्षेत्र उत्तर बैतूल
संशोधित रकबा अभियुक्ति
(एकड़ में) (हेक्टेयर में)
पूर्व में प्रकाशित क्षेत्रफल (एकड़ में)
4
7
8 6
5 1
2
3
1
230.469
569.50
539.50
उत्तर बैतूल | शाहपुर घोड़ादेव
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) /वन व्यवस्थापन अधिकारी बैतूल (धारा 5 से 19की कार्यवाही)
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार , अपर सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2022
2662
भोपाल , दिनांक 11 अप्रैल 2022
क्र. एफ- 25-18-2022- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-18-2022- दस 3 , दिनांक 11 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार , अपर सचिव.
Bhopal , the 11th April 2022
No. F - 25-18 /2022/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section - 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927) , the State Government, hereby ,
Make the following amendment in Madhya Pradesh Gazette notification number/ 10220- 6560 - Ten dated 05-10-1966 under section 4 of the Indian Forest Act , 1927 published in the Gazette dated 26 May 1967 in the page No. 380 Serial No. 11 is replaced by the figures in column no . 6 and 7 of the following schedule .
SCHEDULE
Tahsil - North Betul
District - Betul
Forest Range - Bhoura Forest Division - Shahpur
Conviction
Modified Area
Tehsil
No.
Forest Block Name
Forest Division Name
( In Acre) (In Hectare )
Previously
Published
Area
(In Acre)
8
6
7
5
2
1
230.469
569.50
539.50
1
3 Shahpur
4 Ghodadev
North Betul
Sub- divisional officer (Revenue)/ Forest Sattelment officer Betul (Section 5 to 19)
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ASHOK KUMAR , Addl . Secy.
2663
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 11 अप्रैल 2022
क्रमांक / एफ- 25-18 / 2022/ 10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( 1927 का सं. 16)
की धारा 4 की उप धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद द्वाराः-
मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना क्रमांक / 10220 / 6560 / दस दिनांक 05.10.1966 से भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा -4 के अन्तर्गत राजपत्र दिनांक 26 मई 1967 में पृष्ठ क्रमांक-382 अनुक्रमांक -34 में प्रकाशित रकबे के स्थान पर अनुसूची के कॉलम क्रमांक -6 एवं 7 में उल्लेखानुसार संशोधन किया जाता है ।
अनुसूची
जिला - बैतूल
वनमंडल - शाहपुर
क्र. वनमंडल का तहसील नाम
वनखंड का नाम तहसील - शाहपुर वन परिक्षेत्र उत्तर बैतूल
संशोधित रकबा अभियुक्ति पूर्वमें प्रकाशित क्षेत्रफल
(एकड़ में) (हेक्टेयर में)
(एकड़ में)
4 1
2
3
1
शाहपुर
उत्तर बैतूल
सोनादेह बानाबहेड़ा 1
8
7
5
6
14.241
35.19
33.19
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/वन व्यवस्थापन अधिकारी बैतूल (धारा 5 से 19की कार्यवाही)
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार , अपर सचिव.
[ भाग 1 2664
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
भोपाल , दिनांक 11 अप्रैल 2022
क्र. एफ- 25-18-2022- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-18-2022 - दस 3, दिनांक 11 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार , अपर सचिव .
Bhopal , the 11th April 2022
No. F - 25-18 /2022/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section - 4 of the Indian Forest Act , 1927 (No. 16 of 1927) , the State Government , hereby ,
Make the following amendment in Madhya Pradesh Gazette notification number / 10220- 6560 -Ten dated 05-10-1966 under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 published in the Gazette dated 26 May 1967 in the page No. 382 Serial No. 34 is replaced by the figures in column no . 6 and 7 of the following schedule .
SCHEDULE
District - Betul
Tahsil - North Betul Forest Range - Bhoura Forest Division - Shahpur
Conviction
Modified Area
Tehsil
No.
Forest Block Name
Forest Division Name
(In Acre ) (In Hectare)
Previously
Published
Area
(InAcre)
8
7
6
4
5
3
2
1
14.241
35.19
33.19
1
Shahpur
North Betul
Sonadeh Banabaheda 1
Sub- divisional officer (Revenue)/ Forest Sattelment officer Betul (Section 5 to 19)
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ASHOK KUMAR , Addl . Secy .
2665
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 11 अप्रैल 2022
क्रमांक / एफ- 25-18 / 2022 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( 1927 का सं. 16)
की धारा 4 की उप धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वाराः-
मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना क्रमांक / 122230-1866 / दस -66 दिनांक 18.11.1966 से भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा -4 के अन्तर्गत राजपत्र दिनांक 11 अगस्त 1966 में पृष्ठ क्रमांक -868 अनुक्रमांक -35 में प्रकाशित रकबे के स्थान पर अनुसूची के कॉलम क्रमांक-6 एवं 7 में उल्लेखानुसार संशोधन किया जाता है ।
अनुसूची
जिला - बैतूल
वनमंडल - शाहपुर
तहसील
क्र. वनमंडल का नाम
वनखंड का नाम तहसील - बैतूल
वन परिक्षेत्र उत्तर बैतूल
संशोधित रकबा अभियुक्ति पूर्व में प्रकाशित क्षेत्रफल
(एकड़ में) (हेक्टेयर में)
(एकड़ में)
3
1
2
4
1 उत्तर बैतूल शाहपुर जामुन ढाना
7
8 6
5
45.730
113.00
993.00
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/ वन व्यवस्थापन अधिकारी बैतूल (धारा 5 से 19की कार्यवाही)
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार , अपर सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
2666
भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2022
क्र. एफ- 25-18-2022- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-18-2022 - दस 3 , दिनांक 11 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार , अपर सचिव.
Bhopal , the 11th April 2022
No. F - 25-18 / 2022 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section - 4 of the Indian Forest Act , 1927 (No. 16 of 1927) , the State Government , hereby ,
Make the following amendment in Madhya Pradesh Gazette notification number/ 12223- 1866 - Ten - 66 dated 18-11-1966 under section 4 of the Indian Forest Act , 1927 published in the Gazette dated 11 August 1967 in the page No. 382 Serial No. 35 is replaced by the figures in column no . 6 and 7 of the following schedule .
SCHEDULE
Tahsil - North Betul
District - Betul
Forest Range - Bhoura
Forest Division - Shahpur
Conviction
Modified Area
Tehsil
No.
Forest Block Name
Forest Division Name
( In Acre) ( In Hectare)
Previously
Published
Area
(In Acre)
8
6
5
4
7 45.730
993.00
113.00
1 1
Jamundhana
3 Shahpur
2 North Betul
Sub- divisional officer (Revenue)/ Forest Sattelment officer Betul (Section 5 to 19)
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ASHOK KUMAR, Addl . Secy.
2667
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 11 अप्रैल 2022
क्रमांक / एफ- 25-18 / 2022 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16)
की धारा 4 की उप धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वाराः-
मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना क्रमांक / 458-1307-10-65 दिनांक 04.01.1966 से भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा -4 के अन्तर्गत राजपत्र दिनांक 22 अप्रैल 1966 में प्रकाशित की गई एकल अधिसूचना के कॉलम क्रमांक -7 में प्रकाशित रकबे के स्थान पर अनुसूची के कॉलम क्रमांक-6 एवं 7 में उल्लेखानुसार संशोधन किया जाता है ।
अनुसूची
जिला - बैतूल
वनमंडल - बैतूल
तहसील
क्र.
का नाम वनखंड वनमंडल का नाम
तहसील - बैतूल
वन परिक्षेत्र उत्तर बैतूल
संशोधित रकबा अभियुक्ति पूर्व में प्रकाशित क्षेत्रफल
(एकड़ में)
3
4 1
2
1 उत्तर बैतूल बैतूल उत्तर पूर्व बांचा (एकड़ में) (हेक्टेयर में)
6
8
7
5
6.604
16.32
16.12
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) /वन व्यवस्थापन अधिकारी बैतूल (धारा 5 से 19की कार्यवाही)
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार , अपर सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
2668
भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2022
क्र. एफ- 25-18-2022- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-18-2022 - दस 3, दिनांक 11 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार , अपर सचिव.
Bhopal , the 11th April 2022
No. F - 25-18 / 2022 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section- 4 of the Indian Forest Act , 1927 (No. 16 of 1927) , the State Government, hereby ,
Make the following amendment in Madhya Pradesh Gazette notification number/ 458-1307- Ten- 65 dated 04-01-1966 under section 4 of the Indian Forest Act , 1927. The figures in the column no . 7 of the single notification published in the Gazette dated 22 April 1966 is replaced by the figures in column no . 6 and 7 of the following schedule.
SCHEDULE
Tahsil - North Betul
District - Betul
Forest Range - Betul
Forest Division - Betul
Conviction
Modified Area
Tehsil
No.
Forest Block Name
Forest Division Name
Previously
Published
Area
( In Acre ) ( In Hectare )
(InAcre)
8
6
7
4
5
2
3
1
6.604
16.32
16.12
Betul
1 North Betul
North East Banchna
Sub- divisional officer (Revenue)/ Forest Sattelment officer Betul (Section 5 to 19)
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK KUMAR , Addl . Secy.
2669
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 11 अप्रैल 2022
क्रमांक / एफ- 25-18 / 2022 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16)
की धारा 4 की उप धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद द्वाराः-
मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना क्रमांक/ 7989 (अ ) दिनांक 08.07.1965 से भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा -4 के अन्तर्गत राजपत्र दिनांक 04 फरवरी 1966 में प्रकाशित की गई एकल अधिसूचना के कॉलम क्रमांक -5 में प्रकाशित रकबे के स्थान पर अनुसूची के कॉलम क्रमांक-6 एवं 7 में उल्लेखानुसार संशोधन किया जाता है ।
अनुसूची
जिला - बैतूल
वनमंडल - घोड़ाडोंगरी
तहसील
क्र. वनमंडल का नाम
वनखंड का नाम तहसील - बैतूल
वन परिक्षेत्र उत्तर बैतूल
संशोधित रकबा अभियुक्ति
पूर्व में प्रकाशित क्षेत्रफल
(एकड़ में) (हेक्टेयर में)
(एकड़ में)
2
3
4
8
6
7
5 1
14.087
34.81
43.81
1 उत्तर बैतूल घोड़ा डोगरी
मर्दवानी (माल)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) /वन व्यवस्थापन अधिकारी बैतूल (धारा 5 से 19की कार्यवाही)
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार , अपर सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
2670
भोपाल , दिनांक 11 अप्रैल 2022
क्र. एफ - 25-18-2022- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-18-2022 - दस 3 , दिनांक 11 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार , अपर सचिव.
Bhopal , the 11th April 2022
No. F - 25-18 / 2022/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section - 4 of the Indian Forest Act , 1927 (No. 16 of 1927) , the State Government , hereby ,
Make the following amendment in Madhya Pradesh Gazette notification number / 7989 ( A ) dated 08-07-1965 under section 4 of the Indian Forest Act , 1927. The figures in the column no . 5 of the single notification published in the Gazette dated 04 February 1966 is replaced by the figures in column no . 6 and 7 of the following schedule .
SCHEDULE
Tahsil - North Betul
District - Betul
Forest Range Forest Division - Ghodadongari
Betul
Conviction
Modified Area
Tehsil
No.
Forest Block Name
Forest Division Name
(InAcre)
Previously
Published
Area
(In Acre) ( In Hectare)
4
6
7
2
5
3
1
14.087
34.81
43.81
1 North Betul
Ghoda dongari
Mardwani (Mal)
8 Sub- divisional officer (Revenue)/ Forest Sattelment officer Betul (Section 5 to 19)
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ASHOK KUMAR , Addl . Secy.
2671
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 11 अप्रैल 2022
क्रमांक / एफ - 25-18 / 2022 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (1927 का सं. 16)
की धारा 4 की उप धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद द्वाराः-
मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना क्रमांक/458-1307-10-65 दिनांक 04.01.1966 से भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा -4 के अन्तर्गत राजपत्र दिनांक 22 अप्रैल 1966 में प्रकाशित की गई एकल अधिसूचना के कॉलम क्रमांक-6 में प्रकाशित रकबे के स्थान पर अनुसूची के कॉलम क्रमांक -6 एवं 7 में उल्लेखानुसार संशोधन किया जाता है ।
अनुसूची
तहसील - बैतूल
जिला - बैतूल
वन परिक्षेत्र उत्तर बैतूल वनमंडल – बैतूल
संशोधित रकबा अभियुक्ति तहसील
क्र. वनमंडल का नाम
का नाम वनखंड
(एकड़ में) (हेक्टेयर में)
पूर्व में प्रकाशित क्षेत्रफल (एकड़ में)
8
7
6
3
4
5
2
1
1367.030
3454.40 3378.00
1
बैतूल
उत्तर बैतूल
खेड़ला टिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/ वन व्यवस्थापन अधिकारी बैतूल (धारा 5 से 19की कार्यवाही)
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार , अपर सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
2672
भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2022
क्र. एफ- 25-18-2022- दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-18-2022 - दस 3 , दिनांक 11 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार , अपर सचिव.
Bhopal , the 11th April 2022
No. F - 25-18/ 2022 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section - 4 of the Indian Forest Act , 1927 (No. 16 of 1927) , the State Government , hereby ,
Make the following amendment in Madhya Pradesh Gazette notification number/458-1307- Ten- 65 dated 04-01-1966 under section 4 of the Indian Forest Act, 1927. The figures in the column no . 7 of the single notification published in the Gazette dated 22 April 1966 is replaced by the figures in column no . 6 and 7 of the following schedule .
SCHEDULE
District - Betul
Forest Division - Betul
Tahsil - North Betul Forest Range - Betul
Conviction
Modified Area
Tehsil
No.
Forest Block Name
Forest Division Name
Previously
Published
Area
(InAcre)
(In Acre) (In Hectare)
8
6
7
5
1367.030
3454.40 3378.00
1 1
3 Betul
4 Khedla Tikari
2 North Betul
Sub- divisional officer (Revenue)/ Forest Sattelment officer Betul (Section 5 to 19)
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ASHOK KUMAR, Addl . Secy.
2673
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 11 अप्रैल 2022
क्रमांक / एफ- 25-18 / 2022 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16)
की धारा 4 की उप धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वाराः-
मध्यप्रदेश राजपत्र अधिसूचना क्रमांक / 7989 (अ) दिनांक 08.07.1965 से भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा -4 के अन्तर्गत राजपत्र दिनांक 04 फरवरी 1966 में प्रकाशित की गई एकल अधिसूचना के कॉलम क्रमांक -5 में प्रकाशित रकबे के स्थान पर अनुसूची के कॉलम क्रमांक-6 एवं 7 में उल्लेखानुसार संशोधन किया जाता है ।
अनुसूची
जिला – बैतूल
वनमंडल – बैतूल
तहसील
क्र. वनमंडल का नाम
वनखंड का नाम तहसील - बैतूल
वन परिक्षेत्र उत्तर बैतूल
संशोधित रकबा अभियुक्ति
(एकड़ में) (हेक्टेयर में)
पूर्व में
प्रकाशित
क्षेत्रफल
(एकड़ में)
4 1
2
3
7
8 6
5
1247.70 504.927
1278.69
1 उत्तर बैतूल बैतूल उड़दन जामठी
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) /वन व्यवस्थापन अधिकारी बैतूल (धारा 5 से 19की कार्यवाही)
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार , अपर सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
2674
भोपाल , दिनांक 11 अप्रैल 2022
क्र. एफ - 25-18-2022- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-18-2022- दस 3 , दिनांक 11 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार , अपर सचिव.
Bhopal , the 11th April 2022
No. F - 25-18 / 2022/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section - 4 of the Indian Forest Act , 1927 (No. 16 of 1927) , the State Government , hereby ,
Make the following amendment in Madhya Pradesh Gazette notification number /7989 ( A) dated 08-07-1965 under section 4 of the Indian Forest Act , 1927. The figures in the column no . 5 of the single notification published in the Gazette dated 04 February 1966 is replaced by the figures in column no . 6 and 7 of the following schedule .
SCHEDULE
Tahsil - North Betul
District - Betul
Forest Range - Betul
Forest Division - Betul
Conviction
Modified Area
Tehsil
No.
Previously
Published
Area
Forest Block Name
Forest Division Name
( In Acre ) ( In Hectare )
(In Acre)
6
7
5
1
3
504.927
1247.70
1278.69
1
Betul
4 Urdan Jhamthi
2 North Betul
8 Sub- divisional officer (Revenue)/ Forest Sattelment officer Betul (Section 5 to 19)
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK KUMAR , Addl . Secy.
2675
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 15 जून 2021
क्रमांक- एफ - 25-4 / 2021 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927)
की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद , द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा करता है । यह वनखण्ड N 22 ° 53′57.848 " से N 22 ° 54′12.106 ″ उत्तर अक्षांश तथा E 75 ° 00′27.060 " से E 75 ° 00′40.538 " पूर्व देक्षांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला :- धार
तहसील : - सरदारपुर
वनमण्डल:- धार
वन परिक्षेत्र : - सरदारपुर
वनखण्ड की सीमायें अ.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
भूमि का मद
क्र. वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
6
4
2
7
1
3
5
01
65
6.958
सलवा
सलवा-सी
बर्डी चरनोई निस्तार
13
1.500
उत्तर- संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 44 से 06 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
पूर्व- संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से 13 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
दक्षिण- संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से 29 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
पश्चिम- संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 29 से 44 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
8.458 हे.
योग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 6 - एम.पी.सी. 013/ 2017-बी.एच.ओ. / 1129 दिनांक 19.02.2018 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 01 धार की स्वीकृत दुमाला तालाब परियोजना में प्रभावित 12.380 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 12.380 हेक्टेयर वनभूमि में से अनुसूची में वर्णित गैर वनभूमि 8.458 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला धार के आदेश क्रमांक 192/अ-19(3 ) /2015-2016 दिनांक 07.09.2016 से हस्तांतरित अथवा नामान्तरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण नहीं ।
[ भाग 1 2676
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2022
(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार सरदारपुर द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार : - अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार:- अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः अनुसूची में वर्णित भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
भोपाल , दिनांक 15 जून 2021
क्र. एफ - 25-4-2021- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-4-2021 - दस 3 , दिनांक 15 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , पदेन सचिव.
Bhopal , the 15th June 2021
No. - F - 25-4 / 2021 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 , ( XVI of 1927 ) the state Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the areas , specified in the schedule below , This Forest Block lies between N 22 ° 53'57.848 " to N 22 ° 54'12.106 " North Latitude and E 75 °00′27.060 " to E 75 ° 00'40.538 " East Longitude.
2677
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
SCHEDULE
District - Dhar
Forest Division – Dhar
S.N.
Tehsil - Sardarpur
Forest Range - Sardarpur
Forest Block Boundaries
Details of Land included
Head of Land
Name of Village
Nameof Forest Black
3
4
2
1
01
Salva
Salva- A
Bayadi , Nistar Charnoi
Total Khasara No.
Area (Hectare)
6
7
5
65
North- Artificial
6.958
1.500
13
forest boundary from pillar no . 44 to 06 of Protected Forest Block.
East- Artificial forest boundary from pillar по . 06 to 13 of Protected Forest Block .
South- Artificial forest boundary from pillar no . 13 to 29 of Protected Forest Block.
West- Artificial forest boundary from pillar Protected Block . no . 29 to 44 of Forest
8.458
(A) Reason for publication of Notification : -
(1) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change Government of India's order No. 6- MPC008/2017 - BHO/ 1129 dated 19-02-2018 and in lieu of 12.380 hectare of affected forest land under the sanctioned Daumala Tank Project of Water Resource Department of E.E. Dhar , the above mentioned Non Forest Land of 8.458 hectare mentioned in schedule from 12.380 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order no . 192/ A - 19 (3 )/ 2015-16 dated 07-09-2016 of Collector Dhar for
the purpose of compensatory afforestation. (2) Deatails of other Reasons -Nil .
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the mentioned in schedule land as per certificate of Tehsildar Sardarpur ( Designation of Competent
Revenue Officer ) are as under- Individual's Rights: - 1. There are no individual's Rights on the land mentioned
inschedule .
2. Community's Rights : There are no Community's Rights on the land mentioned inschedule .
Therefore the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Ex Officio Secy.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
2678
भोपाल , दिनांक 26 अप्रैल 2022
क्रमांक/ एफ-25-17/2022 /10-3: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा यह घोषित करता है कि:
(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट संरक्षित वनभूमि जो वनखण्ड 23 ° 50 ' 43.1 " से 23° 50 ' 24.0 " उत्तर अक्षांश तथा 75° 17' 45.2 " से 75° 18' 03.1" पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है ।
(ख) अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) उपखण्ड जावरा को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है।
अनुसूची
रतलाम सैलाना
वनमण्डल वन परिक्षेत्र.
जिला तहसील
रतलाम जावरा
राजपत्र
समाओं का विवरण
क्रमांक क्षेत्रफल हेक्टेयर
ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड
खसरा पुराना नया
यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्र. और दिनांक
प्रस्तावित आरिक्षत वनखण्ड
पटवारी हल्का क.
में प्रकाशन का दिनांक
यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद
11
10
9
4
5
6
7
8
2
3
1
26.08.
34.430
272/1
एफ-25-65/2016/10-3
06
बोरवानी
बोरवानी
1
2016
दिनांक 05.08.2016
उत्तरः- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पूर्वः- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 14 से 16 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिणः प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 16 से 28 तक की कृत्रिम वन सीमा।
पश्चिमः - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 28 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
34.430
योग
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
अशोक कुमार , अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2022
क्र. एफ- 25-17-2022 - दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-17-2022 - दस 3 , दिनांक 26 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार , अपर सचिव.
2679
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
Bhopal , the 26th April 2022
No./F-25-17/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest Act 1927 (No. XVI of 1927) the State Government
hereby:-
(A) Declares that it has been decided to constitute the Protected Forest land specified in the Schedule below as Reserved Forest . This Forest Block lies between 23 ° 50'43.1 " to 23 ° 50'24.0 " North Latitude and 75 ° 17'45.2 " to 75 ° 18'03.1 " East Longitude .
(B ) Appoints Sub- Divisional Officer (Revenue ) Block Jaora to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act .
SCHEDULE
District - Ratlam
Tehsil - Jaora
Village/ PF Block
Khasra Old New
Area (Hectare) Patwari Halka No.
No. Proposed RF Forest Block
Forest Division - Ratlam
Forest Range - Sailana
Description ofBoundaries Dateof Publication of Gazette
If Revenue Land then Head of theLand
1 2
3
4
5 6
7
8
34.430
Borwani
272/1 1 Borwani 06
Total
34.430 If Protected Land its Notification Number and Date
9
10
11
F-25-
North
26.08.2016 Proposed Artificial Forest boundary from pillar no. 01 to 14. 65/2016/ 10-3 Date
05.08.2016
East Proposed Artificial Forest boundary from pillar no. 14to 16.
South- Proposed Artificial Forest boundary from pillar no. 16 to 28 .
West- Proposed Artificial Forest boundary from pillar no. 28 to01 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ASHOK KUMAR, Addl . Secy .
2680
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2022
[ भाग 1
भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2022
क्रमांक/एफ- 25-20 /2022 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा यह घोषित करता है कि : -
(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट संरक्षित वनभूमि जो वनखण्ड 23 ° 39 ' 23.9 " से 23 ° 39' 42.7 " उत्तर अक्षांश तथा 75 ° 14 ' 31.9 " से 75 ° 15 ' 25.0 " पूर्व देशांश के मध्य स्थित है , को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है ।
(ख ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) उपखण्ड जावरा को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है।
अनुसूची
रतलाम
जिला तहसील
रतलाम जावरा
वनमण्डल वन परिक्षेत्र सैलाना
समाओं का विवरण खसरा क्रमांक पुराना नया
क्षेत्रफल हेक्टेयर
ग्राम/ संरक्षित नखण्ड
क्र. प्रस्तावित आरिक्षत वनखण्ड
यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रः और दिनांक
पटवारी हल्का क.
राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक
यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद
7
9
11
5 6
8
10
1 2
4
3
397/1 35.752
सिन्दुरकिया
1 सिन्दुरकिया 45
2016 11.11.
एफ-25-140/2016/10-3 दिनांक 02.11.2016
उत्तरः- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 05 तक की कृत्रिम वन सीमा।
पूर्वः- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 05 से 06 तक की कृत्रिम वन सीमा।
दक्षिणः- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
| पश्चिमः- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 14 से 20 तक तथा 20 से 01 की कृत्रिम वन सीमा ।
योग
35.572
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार , अपर सचिव.
2681
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 26 अप्रैल 2022
क्र. एफ- 25-20-2022 - दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 25-20-2022 - दस 3, दिनांक 26 अप्रैल 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार , अपर सचिव.
Bhopal , the 26th April 2022
No./F-25-20/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest Act 1927 ( No. XVI of 1927) the State Government hereby : -
(A) Declares that it has been decided to constitute the Protected Forest land specified in the Schedule below as Reserved Forest . This Forest Block lies between N 23 ° 39′23.9 " to N 23 ° 39′42.7 " North Latitude and E 75° 14'31.9 " to E 75 ° 15'25.0 " East Longitude .
(B) Appoints Sub -Divisional Officer (Revenue) Block Jaora to perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act .
SCHEDULE
District - Ratlam
Tehsil - Jaora
Khasra
No.
Village/ PF Block
New
Area (Hectare)
Old
Patwari Halka No.
Proposed RF Forest Block
Forest Division - Ratlam
Forest Range - Sailana
Description ofBoundaries Date of Publication of Gazette
If Protected Land its Notification Number and Date
If Revenue Land then Head of the Land
7
6
8 2
3
4
5
1
397/1 35.572 1 Sindurkiya 45 Sindurkiya Protected ForestBlock
35.572
Total
10
9
11
11.112016 North- Artificial Forest boundary from pillar no. 01 to 05 .
F-25- 140/2016/ 10-3 Date 02.11.2016
East- Artificial Forest boundary from pillar no. 05to06.
South- Artificial Forest boundary from pillar no. 06 to 14.
West- Artificial Forest boundary from pillar no. 14 to 20 and 20 to 01 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ASHOK KUMAR, Addl . Secy.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2022
2682
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) खातेगांव , जिला - देवास
मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारी का अर्जन ) अधिनियम, 2012 की धारा 3 के अन्तर्गत नर्मदा घाटी विकास विभाग
देवास, दिनांक 31 मार्च 2022
प्र.क्र. 0035/अ-82/21-22 म.प्र. शासन , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि देवास जिले की खातेगांव तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण , बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4 ) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खातेगांव जिला- देवास को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी , आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे , आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6 ) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश
इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूची
देवास जिले के खातेगांव तहसील में माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण
ग्राम- आकावाल्या प.ह.नं. 70 तहसील खातेगांव जिला- देवास
प्र.क्र. 0035/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.199 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.001 हे 2683
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
छीपानेर माइको उद्वहन सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत की जाने वाली अशासकीय भूमि की सारणी प्राग-आकावाल्या प.ह.न. 70 राहशील खातेगांव जिला देवास
भूमिस्वामी/अगियोगी का नाम
अनुक्रमांक
शंकरलाल पिता मकुन्दराम 1
सतोष पिता कलीराम जाति कलोता 2
गब्वा पिता बन्दरया जाति कलोता 3
4
कृष्णाबाई नि कलीराम मुकेश दिलीप गायत्रीबाई मीनाबाई पिता कलीराम
सत्यनारायण पिता रामनारायण 5
ब्रजेश पिता गजानन्द 6
बाबुलाल पिता ननू 7
माखन पिता मोतीलाल 8
9
सूगनाबाई पिता तेजराम
दिनेश पिता नन्नूलाल 10
रामनारायण पिता रूगनाथ 11
12
नत्रूलाल पिता प्रहलाद
रामसिंह पिता ओंकार 13
अमरावतीबाई पति हेमसिंह 14
रामगोपाल पिता सालगराम 15
शंकरलाल पिता रुपराम 16
प्रेमनारायण पिता रूपराम 17
गोविन्दपिता रामनारायण 18
कैलाश पिता रामदीन 19
मोहनलाल पिता रामनारायण 20
मिश्रीलाल पिता रामनारायण 21
देवकरण पि. रामनारायण 22
23 किशनलाल सुरजसिंह पिता गंगाविसन
काशीबाई पति देवकरण जाति कलोता 24
25
चेनसिंह पिता मुलचंद
26
रामसूख पिता मूलचन्द
27
मुकेश पिता राधेश्याम
दो फल (हे )
कुल क्षेत्रफल (क )
खसरा क्रमांक
094
267
0.0020
0.85
285/1
0.0003
0.4
275
0.0004
042
270
0.0004
0.47
284
1.09
253
0.0060
3.3
88
0.0030
3.64
255
1
225
00040
0.6
226
0:95
227
0.0010
0.7
229
0.0010
0.89
234
1.58
240
0.0020
0.34
241
0.0010
0.61
243
0.0030
1.38
244
0.4
191/1
0.59
195
0.75
198
0.0070
1.3
200/1
0.5
206
0.33
207
0.0005
0.18
194/1
0.0030
0.08
199/1
0.4
201/1
0.0060
3.73
22
0.56
204/3
0.5
173
0.3
174
0.49
175
2.48
176
0.56
204/2
3
0.0030
178
1.55
184
0.0114
2
185
4
0.0010
155
136
1.25
0.0230
1
127( P)
2.92
128( P)
137
0.0070
1.65
2.58
0.0130
139
140
2
0.0020
150
0.71
0.0020
152/1
0.86
153
1.19 0.0010
132
2.33
0.0050
133
2.5 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
2684
00020
0.37
106
सीमाबाई पति रामचन्द
28
0.37
107
0 0050
रमेश पिता रामप्रसाद
29
0.76
0.76
111/2
00040
30
योगेन्द्रपिता बाबूलाल
0.55
55
0.0060
198
112
31
राधेश्याम गोविंद पिता पन्नालाल
2.29
90
0.0050
रामभरोस पिता मौजीराम
32
1.11
6
2.28
91
0.0040
2.28
92
33
राजेश पिता हरनाथ
0.76
7
0.0030
2.88
92
शेखर पिता हरीशंकर
34
0.0010
0.94
68
35
मनोहर पिता रामसिंह
0.0030
1.64
50
रामदीन पिता रामनारायण
36
0.0020
1.6
54
37
कृष्णाबाई पती बबूलाल
2.8
56
0.0100
1.37
38
मुकेश पिता बाबुलाल
58
0.93
17/1
0.0020
रेवाराम पिता जगन्नाथ
0.74
39
18/1
0.0010
0.87
18/2
रमेशचं द पिता जगन्नाथ
40
1.03
20
0.0030
0.09
देवीसिंह पिता बद्रीप्रसाद
41
33/2
0.0030
1.81
21
42
पुनमपिता रामगोपाल
1.9
30
0.0020
0.68
43
अमरसिंह पिता मूलचन्द
222/1
1.66
32
0.0132
1.56
33/1
रामेश्वर पिता हीरालाल
44
0.09
33/2
0.0020
0.78
01-Aug
रामेश्वर पि. हरीशंकर
45
4.08
10
46
भंवरसिंह पिता देवा
1.26
294
0.0040-
बाबूपिताप्रताप
0.64
47
300
0.0004
1.27
298
बलराम पिता प्रताप
48
0.0030
0.16
204/1
बद्रीप्रसाद पिता रुपराम
49
0.199
Total
छीपानेर माइको उद्नहन सिंचाई प्रणाली के अतर्गत की जाने वाली शासकीय भूमि की सारणी ग्राम आकावाल्या प.ह.न. 70 वहसील खातेगांव जिला-देवारा
टिप्पणी
खराग
अनुक्रम
भूमिस्वामी / अभियोगी का नाग
0001
105 0
1
शासकीय
0.001
कल 2685
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
प्र.क्र. 0036/अ -82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि देवास जिले की खातेगांव तहसील में म.प्र . शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन ( भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढक दी गई पाइप लाईन ) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण , बदलने एवं हटाने के लिए ) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है , उक्त अधिनियम की धारा-3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खातेगांव जिला- देवास को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात , यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे , आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश
इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूची
देवास जिले के खातेगांव तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत, प्रबंधन, संधारण, जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण
ग्राम- गुजरगांव प.ह.नं. 34 तहसील खातेगांव जिला- देवास
प्र.क्र. 0036/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.413 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.00 हे [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
2686
छीपानेर माइको उद्यहन सिंबाई पणाली के अंतर्गत की जाने वाली अशासकीय भूगि की सारणी ग्राम - गुजरगांव प.ह.न. 16
तहसील- खातेगांव जिला-देवास
गुल
टिप्पणी
रागरा कमा
સ્વર- પ્રછિી છે? સ્વઃ
अभियहण क्षेत्रफल (ह )
0.77
33/1
0007
1
रजनीश पिता लक्ष्मीनारायण जाति जाट पता निवासी प्राम भूमि स्वामी
1.75
0.008
3.8
43/1
2
नरेन्द्रकुम्भार पिता केदारनारायण जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.002
0 784
3
119(P)
स्वाराम पिता छीतर जाति जाट पता नियाम भूमि स्वामी रामविलास पिता किराना जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.002
34
129
4
शिवराम पिता छोटुलाल जाति चमार पता नि० ग्राम भूमि स्वामी
0.004
24
130
S
सतोबाई पति रामधार व रामाधार पिता उमराव जाति चमार पता नि०ग्राम भूमि स्वामी
1.3
173
0.016
6
बरजोरसिहं पिता मदनसिंह जाति ठाकूर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0
174
2
175
0.011
7
रामनाथसिंह पिता मदनसिंह जाति ठाकूर पता निग्राम भूमि स्वामी धनकुवरबाई पति ईश्वरसिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1
176
0.003
4.897
8
2/1 ΤΟ 2/2 (P)
मुकेश पिता जगन्नाथ जाति ब्रा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी रितिक पिता राकेश अपा क राकेश पिता प्रेमनारायण जाति ब्रा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.001
8
44
9
लक्ष्मीनारायण पिता केदारनारायण जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.003
2.7
105
10
कमलकिशोर पिता बीहारीलाल जाति ब्राहम्ण पता निश्ग्राम भूमिस्वामी
0.004
3.094
106 ( P)
11
कैलाश पिता बिहारीलाल जाति ब्रहाम्ण पता निश्ग्राम भूमि स्वामी
0.006
2.9
116
गोरोशकर पिता जगन्नाथ जाति ब्रा पता निवासी ग्राम
12
0.005
2
118
13
चिंताबाई पति रेवाराम जाति जाट पता निल्ब्ग्राम भूमि स्वामी
1.2
120
0.004
14
123
2.6
मायाबाई पति पवन जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी पवन पिता भुजराम जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भागवतीबाई पति हरिशचन्द्र जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
121
0.65
0.002
15
पवनपिता भुजराम जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी मायाबाई पति पवन जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
122
0.65
131
2.86
0.004
16
खन राजेश पिता रामाधार जाति चमार भूमि स्वामी
に
132
1
0.005
17
जगदीश पिता भेरा जाति जाट पता निण्याम शिकमी मरूसी
162
1.8
0.008
18
गोविन्द प्रसाद लखनलाल रामसेवक रामकिशोर सुधाबाई सिन्धुबाई कृष्णाबाई पिता श्रीराम जाति ब्रा पता निवासी
\ 2687
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
ग्राम भूमि स्वामी
लीलाबाई पति जगदीश जाति जाट पता निवासी ग्राम भूप
19
20
अभोलाष पिता भोनिवास जाति ब्राहम्ण भूमि स्वामी
21
ब्रजेशकुमार पिता श्रीनिवास जाति ब्राहम्ण पता नि०ग्राम भूमिस्वामी
22 भागवतसिह पिता मदनसिह जाति ठाकूर पता नि ग्राम
23
करणसिंह पिता माधवसिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सुरतसिंह पिता माधवसिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी नारायणसिंह पिता माधवसिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
24
सुकमाबाई वि माधवसिंह जाति राजपुत पता निवासी ग्राम पिपल्यानानकर भूमि स्वामी नारायणसिंह पिता माधवसिंह जाति राजप्त पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
25
कचरुलाल पिता गंगाराम जाति कारीगर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी संतोष पिता कचरुलाल जाति कारीगर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
26
संताष पिता कचरुलाल जाति कारीगर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी रामविलास पिता कचरुलाल जाति कारीगर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
27
बलराम पिता प्रताप जाति जाट पता निश्याम खातेगांव भूमि स्वामी
28 विरेन्द्र पिता रामलाल जाति जाट पता निण्याम भूमि स्वामी
29
गोताबाई पाते बलराम जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
30
अवधेशकुमार पिता दशरथ जाति ब्रा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
31
रामेश्वर पिता मोतीलाल जाति जाट पता निवासी ग्राम
32
उगरा पिता लक्ष्मण जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमि स्वानीरितु पिता नारायण जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
33
कृष्णाबाई पति नारायण जाति जाट पता निवासी ग्राम
अनसूइयाबाई पती सूभाशचन्द्र जाति ब्राहम्ण पता निश्ग्राम
34
भूमिस्वामी
35
हरनारायण पिता रामोतार जाति विश्नोइ पता निश्ग्राम
नारायण पिता छीतर जाति जाट पता निण्ग्राम 36
37
इन्दरबाई पती हरनारायण जाति विश्नोइ पता नि०ग्राम
38
आनन्दपिता सूभाष जाति ब्राहम्ण पता निश्ग्राम
39 सुभाषचन्द्र पिता श्रीप्रसाद जाति ब्रा पता निवासी ग्राम
40 प्रेमनारायण पिता कुंजीलाल जाति ब्राहम्ण पता निश्ग्राम
41
गोविन्दपिता बीहारी जाति ब्राहम्ण पता निश्यामलाल
42
प्रभूलालकैलाशचन्द्रपिता झब्बूविन्तोष गायत्री पप्पी पिता गोविंद तुलसाबाई बेवा गो' विन्द जाति गौड भूमि स्वामी 15
163
0.9
160
001
2
164
0.004
18
188
0.004
1.3
191
0011
2.08
193
0:003
2.08
199
0009
1.72
200
1.72
201
0.015
1.55
202
0.007
1.66
203
0.004
1.5
143
1.6
206
0.013
1.33
207
0.002
0.37
144
0.011
3
145
0.002
2.24
74
1.55
75
0.009
3.17
76
0.4
77
0.007
78
0.99
95
1.9
81
-0.003
0.003
85
1.2
93
1.1
0.002
4
51
0.009
52
4
0.004
53
4.4
0.003
10
3.4
0.004
29
0.8
0.001 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
2688
11
4903
289
14/1/1
Ayu 44
मुकेश पिता रामलाल जापानम 20
18
9005
4
57/1
6003
46
शिवप्रसाद पिता श्यामलाल जातिवाद पना नियाम
સવશ્વર પિતા મોતતનઃ 47
मागी
48
सुमनायाई पति महेश जाति जाट पता निवासी ग्राम
10
जयकृष्ण पिता मनालाल जाति ब्राहम्ण पता नियाम
10
राजविन्शोर पिता प्रेमराज जाति जाट पता निग्राम
राजेश पिता जाश जाति जाट पता निवासी ग्राम 51
52
0.001
2.6
73/1
17
211
0.007
1.6
214
1.25
215
0.002
09
212
0.001
1.8
212
0.001
0.65
400
0.005
2.2
401
महेश पिता हरीप्रसाद जाति जाट पता निग्राग भूमि स्वामी
51
दोलीप घिना बलराम जाति जाट पता निश्याम
प्रेमवाई वि बदी जाति जार पता निग्राम भूमि स्वामी
0.001
1.8
406
0.008
1.6
395
0.007
1.5
नर्मदाप्रसाद पिता सालगराम जाति ब्राहम्ण पता निश्याम
55
भूमिस्वामी
सुधीर पिता नर्मदाप्रसाद जाति ब्राहम्प्रण 56
57
375
0.005
1.9
378
2
386
0.026
1.8
387
किरणबाई पति रामभरोस जाति जाट पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
58
बलराम पिता हरीप्रसाद जाति जाट पता निवासीग्राम
59 राहूल पिता उगरा जाति जाट पता निश्याम भूमि स्वामी
गोविन्द पिता बद्रीप्रसाद जाति जाट पता निवासी ग्राम 60
रामभरोस बद्रीप्रसाद जाति जाट पता निवासी ग्राम 61
62
3
385
0.021
3.19
414/1
1.1
344
0.007
1.3
359
0.002
1.91
360/1
0.005
3.3
५ 384/1
A 266
राकेश पिता प्रेमनारायण जाति ब्राम्हण पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
63
2.4 0.003 क्षम प्राधिकारी ९
291
2खातिगांब जिला
गूलाब बन्दरविशंकर पिता राधेश्याम जाति ब्राहम्ण पता निश्याम भूमिस्वामी
64
रामेश्वर पिता रामदीन जाति जाट पता निवासी ग्राम
रवाराम पिता मोतीलाल जाति जाट पता निवासी ग्राम 65
लक्ष्मीबाई पति रेवाराम जाति जाट पता निश्ग्राम 66
कृष्णाबाई वि० व्दारकाप्रसाद जाति ब्राहम्ण 67
68
राहुल प्रियंका दीपिका पिता उमाशंकर व मायावाई बेवा उमाशंकर जाति ब्राहम्ण पता निश्याम भूमि स्वामी
जगदीश पिता नंदकिशोर जाति ब्राहम्ण पता निग्राम 69
70
0.006
292
0.004
1.9
343
0.002
1.9
346
0.002
3.5
251
0.001
2.547
261(P)
0.8
264
0.003
1.5
265
0.002
277
1.67
कलाश आमप्रकाशादनश महशपिता नन्दाकशारजात ब्राम्हण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ओमप्रकाश पिता नन्दकिशोर जाति ब्राम्हण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी महेश पिता नन्दकिशोर जाति ब्राम्हण पता निवासी ग्राम भमिस्वामी 2689
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
71
0.001
280
0.8
विशाल पिता राकेश अ पाक राकेश पिता प्रेमनारायण जाति ब्राम्हण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
72
0.003
2.25
281
सन्तोषीबाई पति दीपचन्द संजय पिता दिपचन्द जाति ब्राहम्णपतानि.ग्राम
0.007
1.9
73
287
राधेश्याम पिता बीहारीलाल जाति ब्राहम्म पता निग्राम
0.002
1.23
74
286( P)
केवलराम पिता रामदीन जाति जाट पता निश्ग्राम
0.001
1.92
354
75 देवीलाल पिता रामदीन जाति जाट पता निवासी ग्राम
2.02
365
0.014
76
0.59
मंगुसिंह पिता बल्देवसिंह जाति राजपूत पता निवासी पिपल्यानानकर भूमि स्वामी योगराजसिंह पिता मंगुसिंह जाति राजपूत पता निवासी पिपल्यानानकर भूमि स्वामी
366
0.001
1.11
373
77
ममताकुवर बवा अजयपालसिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम पिपल्यानानकर भूमि स्वामी श्रीपालसिंह पिता भवरसिंह जाति ठाकर पता निवासी ग्राम
0.005
1.98
374
78
रामपालासंह पिता भवरसिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम पिपल्यानानकर भूमि स्वामी सुगनकुवर पति जगन्नाथसिंह व भूमिस्वामी कुवरपालसिंह पिता जगन्नाथ जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम
0.413
छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई प्रणाली के अंतर्गत की जाने वाली शासकीय भूमि की सारणी ग्राम - यू.जदगान प.ह.नं. 34 तहसील- खातेगांव , जिला देवारा
टिप्पणी
अनुक्रमाक
भूमिस्वामी : अभियागी का नाम
अधिग्रहण क्षेत्रफल (है.)
कूल क्षेत्रफल (हे.)
खरार्थ कमांक
निरंक [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2022
2690
प्र.क्र. 0038/अ-82/21-22 म.प्र. शासन , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि देवास जिले की खातेगांव तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढक दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत , प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण , बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खातेगांव जिला- देवास को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश
इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूची
देवास जिले के खातेगांव तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत, प्रबंधन , संधारण , जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण
ग्राम- खुबगांव प.ह.नं. 69 तहसील खातेगांव जिला- देवास
प्र.क्र. 0038/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.130 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.003 हे 2691
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
प्रीपानेर नाइको उद्वहन सिचाई प्रणाली के अंतर्गत की जाने वाली अशासकीय भूमि की सारगी ग्राम- युनान पहन 83
तहमीत खानेगाव जिल्ग- देकस
2
स्तराम जगाते गुजर
3
दग्नि साहनलाल प्रमबाई, राधाबाई पिता छोडप
ミ
5
महान देना मजू नहीं जांत पिंडाग
गुजर
सह जाति गुजर
10
लम्वाई पति भीकाजी जाति गुर्जर
लाल जाति गुजर
12
बिहार जात गुजर
13
हवन जगते गुजर
14
स्यानुबाई पति चंतोष जाति गुर्जर
15
पिता इरदव जात गुजर
16
इन्दवन्ता प्रहलाद जात गुजर
17
बदलकर निता चतानह जान ठाकुर
12
19
रामचह नेता दमानासह जांत ठाकूर
20
राज्य माग लालजांत गुजर
21
चन्ह जमत ठाकुर
नहलाद, सत्यनारायण, शंकरलाल. विष्णुप्रचाद निता
22
23
गामात मोहन मदन रिता भगवान जात गुजर
24
इराचमनिता रामदेव जात गुजर
25
प्रमवाई पता गयरान जति गुजर
26
उदानह पिता ठवकरण जाति गुजर
27
राजगराम पिता दवकर जात गुजर
28
डीलीपसिंह निता रामवगन जाति गुर्जर
29
प्रहन्नाद पिना हरीराम जाति गुर्जर
30
31
गायलीदाई पनि गुलाबनिह जति लोधा
32
33
0.0130
7.48
226
0.0010
0.95
228
0.0020
0
227
06630
0
241
0.0070
23
239
0.0050
248
2.32
0.0970
1.62
253
264
162 0.0010
9.0050
3.25
255
232
3.5
0.0050
283
3.5
0.24
0.0002
136
0.37 0.0050
130
0.94
131
0.0030
120
1.13
0.0010
0.22
119
0.64 0.0006
121
118
0.6 0.0010
0.0010
111
2.279
1.98 0.0003
112
0.0020
1.98
107
102
4.18 0.0010
3.17 0.0005
11
280
2
0.0055
285
0
2.53
292
2.85
297
0.0020
0.85 0.0010
299
1.6
0.0030
151
149
1.1
0.0010
148
1.21 0.0010
213
2.01
0.0027
215
1.27
276
5.433
0.0079
277
6.33
288
2.35 0.0030
287
1.16
0.0010
0.003
0.74
239
290
1.43
0.0010
203
1.2
0.0020
1 .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2022
2692
34
राधाकिशन पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर 35
कमलसिंह पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर 36
नबुबाई पिता बाबुलाल जाति गुर्जर 37
देवलाल पिता रामप्रसाद जाति तेली
38
राजेश गोविंद पिता मांगीलाल जाति गुर्जर 39
किरणबाई पति तुलसीराम जाति गुर्जर
40
शंकरलाल पिता रूगनाथ जाति गूजर
41
तुलसीराम पिता हरीराम जाति गुर्जर
42
केवलराम पिता प्रहलाद जाति गूजर
43
बलराम पिता केवलराम जाति गुर्जर
44
204
3
0.0020
205
2.6
0.0035
216
1.181
0.0010
220
2.47
0.0001
193
5
0.0020
191
2.79
0.0003
190
0.33
0.0030
189
0.25
187
6.38
0.0003
48
1.7
0.0030
49
1.28
50
1.6
0.0030
55
2.06
0.0010
हरिओम ओमप्रकाश पिता गणेशराम भागीरथ पिता देवा
45
सुनिल पिता बलराम जाति गुर्जर
46
ओमप्रकाश पिता गणेशराम जाति गुर्जर
47
भोजोराम पिता भागीरथ जाति गुर्जर
48
कैलाशचन्द्र पिता बद्रीप्रसाद जाति ब्राहम्ण
49
हरिओम पिता भवरसिंह जाति गुर्जर
50
रामकिशन , राधाकिशन, रमेश , महेश, पिता प्यारेलाल
51
रामबगस पिता गंगाराम जाति गुर्जर
52
रामेश्वर पिता लक्ष्मण जाति गुर्जर
53
रामरुप पिता नन्दराम जाति गुर्जर
54
रामप्रसाद पिता भगवान जाति गुर्जर
55
मनोहरसिंह पिता रामप्रसाद जाति गुर्जर 58
1.18
0.0010
59
1.15
0.0020
0.12
57
56
0.4
0.0002
62
1.6
0.0005
60
0.0020
2.35
22
0
0.0020
43
1.3
0.0019
44
0.9
45
1.54
0.0030
38
0.26
39
0.0000
0.454
1.36
37
0.0020
0.0005
24
2.38
Total
0.130
छीपानेर गाइको उद्वहन सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत की जाने वाली शासकीय भूमि की सारणी ग्राम-खुनमाव प.ह.न. 69 तहशील खातेगाव, जिला-देवारा
अनुकमाक
भूमिरनागी /अभियोगी का नाम
1
शासकीय
शासकीय 2
शासकीय
शासकीय
शासकीय
5
शासकीय
6
शासकीय
7
टिप्पणी
हासफल(हे.)
कुल क्षेत्रफल(हे.)
राराग कमाक
0.0004
0.00
234
0.0002
0.00
142
0.0001
0.00
101
0.0003
0.00
295
0.002
1.300
214
0.0005
0.00
206
0.0001
0.00
219
0.003 से
कल 2693
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
प्र.क्र. 0037/अ-82 /21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि देवास जिले की खातेगांव तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन (भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढक दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत , प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण , बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है , ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4 ) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खातेगांव जिला- देवास को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी , आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात , यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6 ) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश
इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूची
देवास जिले के खातेगांव तहसील मे माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण ( मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण
ग्राम- पिपल्यानानकर प.ह.नं. 66 तहसील खातेगांव जिला- देवास प्र.क्र. 0037/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.840 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.037 हे [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
2694
छीपानेर माइको उद्वहन सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत की जाने वाली अधासकीय भूमि की सारणी ग्राम - मालागाव प.ह. न 69
तहसील-खातेगाव जिला- देवास
S.No.
Nameof Farmers
1
लोकेन्द्रसिंह पिता शंकरसिह जाति राजपुत
2
वसुबाई वि गोपालसिंह जातिठाकुर
3
कृष्णपालसिंह पिता मानसिंह जाति राजपुत
4
रामसिंह पिता बहादुरसिंह जाति राजपुत
5
लक्ष्मणसिंह पिता गजराजसिंह जाति राजपुत
6
भारत सिंह लक्ष्मण सिंह पि. गजराज
7
देवेन्द्रसिंह पिता भीमसिंह जाति राजपूत
8
रायसिंह पिता बहादुरसिंह जाति ठाकुर
9
शिवबाई पति रुपसिंह जाति राजपुत
10
नर्मदाप्रसाद पिता धुलजी जाति देशवाली
11
नवीन सचिन पिता माखनसिंह
12
कन्हैयालाल पिता धुलसिंह जाति देस
13
ओमप्रकाश पिता गबुलाल जाति देशवाली
14
रुपलता बाई पति मुकेश जाति देशवाली
15
दीपक पिता गुबुलाल जाति देशवाली
16
सुरेन्द्रसिंह पिता रणजीतसिंह जाति राजपुत
17
दिपेन्द्रसिंह पिता गोविन्दसिंह जाति राजपूत
18
गजानन्द पिता नर्मदाप्रसाद जाति देस .
19
रामचन्द्रीबाई पति नर्मदाप्रसाद जाति देस.
20
बहादुरसिंह पिता नारायणसिंह जाति ठाकुर
21
रुखमणीबाई पति जगदीश जाति देशवाली
22
डोंगरसिंह पिता छतरसिंह जाति राजपूत
23
हेमलताबाई पति गजराजसिंह जाति राजपुत
24
अर्जुनसिंह पिता श्यामसिंह जाति राजपुत
25
क्रष्णपाल सिंह पिता शम्भु सिंह जाति राजपूत
26
Khasara No C.C.A. (Ha ) Area(Ha)
523
5
0.013
524
1.2
0.008
526
2
0.012
544
0.018
1.552
543
1.820
0.016
1.600
530
0.007
0.4
533
0.020
535
0.81
1.6
537
0.006
575
0.007
1.47
3
578
0.017
591
1.950
580
3
0.004
602
1
579
0.76
0.021
601
4.9
600
1.960
0.011
2.350
598
0.008
0.018
1.820
596
0.072
13.150
610
0.015
3.673
545
0.001
1.600
571
0.550
0.001
569
0.001
1.740
568
0.004
595
2.020
0.006
633
3.240
0.006
632
1,900
0.011
637
7.930
638
2.681
0.007
0.001
639
5.650
भवरबाई बसुबाई रुपकुवरबाई रेशमबाई पिता गणपतसिंह
27
सोनुबाई पति शिवराजसिंह जाति राजपुत अनार सिंह पि. विजय सिंह
28
जातिसेन्धो
बलरामसिंह पिता शंकरसिंह जाति तोमर 29
भवरसिह पिता शंकरसिंह जाति राजपुत 30
जगन्नाथसिह पिता दोलतसिंह जाति ठाकुर 31
कैलाश बाई वि. हरीसिंह जाति राजपूत 32
शंकरसिंह पिता अभयसिंह जाति ठाकुर 33
34
सुगनबाई पिता दुलेसिह जाति राजपुत
विक्रमसिंह पिता दुलेसिंह जाति ठाकुर 35
कल्याण सिंह पि. हरिओम
36
जातिठाकुर
37
भूपेन्द्रसिंह पिता हिन्दुसिंह जाति राजपूत
38
0.012
6.490
654
0.008
9.390
655
2.610
656
0.005
2.339
445
0.003
1.430
657
0.520
439
0.004
2.000
442
0.001
1.65
440
0.003
3.640
436
4.300
435
434
1.400
0002
3.200
431
0.005
3.510
430
0,007
4.000
429
सुकरामसिंह पिता गिरवरसिंह जाति राजपूत
39
0.900
412
0.003
अजयपालसिंह पिता शिवनाथसिंह जाति राजपुत
6.000
422
0.001
1.350
414
महिपालसिंह पिता बलवंतसिंह जाति राजपूत
40
41
महेन्द्रसिह पिता सोदानृसिंह जाति राजपुत
0.005
2.5.10
421 2695
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
42
हरीओम पिता कोदाजी जाति ठाकुर
43
हिन्दुसिंह पिता गिरवरसिह जाति ठाकुर
जगतपालसिंह पिता बलरामसिंह जाति राजपूत
सपना पि भवर सिंह आशाबाई वि भवर सिंह 45
जाति राजपूत
46
कचनारबाई पिता अतरसिह जाति राजपुत
17
ब्रोदरसिंह पिता आकारसिह जाति राजपुत
विजयसिंह पिता सौदानसिंह
जाति राजपुत
बनुबाई पतेि भंवरसिह जाति राजपूत
50
राजकुमार सिंह योग न्द सिंह
पिता भीमसिंह जाति राजपूत
51
गोविन्दसिंह पिता कमलसिंह जाति राजपुत
52
लाडसिह पिता बाहदुरसिंह जाति राजपुत
53
ममताबाई पति तालसिह जाति राजपूत
54
विक्रमसिह पिता हरीसिह जाति राजपुत
55
सुरेन्द्रसिह पिता कल्याणसिंह जातिठाकुर
56
अशोकसिह पिता गोविन्दसिह जाति राजपुत
57
गोविन्द सिंह पिता भवरलाल जाति राजपूत
58
विक्रमसिह पिता भवानी सिंह जाति ठाकुर
असंवेन्दसिंह, अजयपालसिंह अकलेश सिंह
59
पि.कल्याणसिंह
60
रमनाथसिंह पिता दिलीपसिह जाति राजपुत
मनुत्तिहापे, दापसिंह, करणसिंह पिता भारतसिंह,
51
जातिराजपुत
62
मनेहरसिंह, धनसिंह, पिता हेमसिंह अकेसिंह राजेन्द्रसिंहपि. गुलाबसिह
53
बलरामसिंह पिता रायसिंह जाति संन्धो
64
जीवन सिह पिता तकत सिंह जातिसेधंव
65
सोनाथसिंह पिता मेहताब सिंह
65
महेन्द्रसिह, राजेन्द्रसिहरामसिंह पि. कमलसिंह
67
गाविन्द पिता सूरजसिंह जाति गुर्जर
68
प्रमलतावाई पति रवीन्द्रसिह जाति ठाकुर
69
विरन्द्रसिंह बबीता कुंवरबाई पिता रामपालसिंह
70
लक्ष्मणसिह पिता भीमसिंह जाति राजपुत
71
रतनकुंवर पतिविश्वनाथसिंह जातिराजपूत
72
सुनील, अनिल पि.मोहनलाल
73
अनुसुईयाबाई पति भुजराम जाति जाट
74
मनाहरसिंह, धनसिंह, पिता हेमसिंह
लालसिंह पिता जीवनसिह
75
जातिठा.
सजनसिंह पिता तखतसिंह
76
जातिसेधो
एलुबाई बेवा गुलावसिह
77
जातिसेंधो
78
नरेन्द्रसिह पि. पर्वत सिह जातिराजपूत
79
भगवानसिंह पिता भवरसिंह जातिराज
रामवगस पि. भागीरथ
80
जातूिचमार
428
0.0008
0.250
427
0.0009
0.800
0.0020
681
1,200
0.0064
444
3.600
0.0005
441
1.047
0.0037
446
4.000
0.0017
5.310
392
0.0038
1.171
636
0.0080
3.400
671
0.0040
672
2.534
0.0006
674
1.9
0.0095
5.894
609
0.0080
4.000
615
0.0080
618
1.600
0.0130
622
4.070
0.0103
621
6.000
0.0037
643
1.260
0.0130
645
5.000
0.0098
3.81
452
0
0.0080
390
2.000
379
0.0170
387
8.4
0.0015
377
4.074
347
1.380
0.0030
0.660
348
0.0068
352
2.445
2.173
353
0.0170
0.0010
93
4.145
0.0026
355
0.610
0.160
0.0050
90
92
0.0052
2.260
0.000
86
0.0050
78
0.780
76
2.830
0.0035
75
1.950
0.0035
358
10.000
0.0061
360
2.970
361
2.3940.0030 त्रिलोच सध्40034
363
2.041
0.00 ド तहसील
351
3.087
०.००तुहसील ब
339
1,800
जिला दे
340
1.800
0.0029
332
1
0.0003 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
2696
सरजुबाई पति लखनसिंह
81
जाति रोधो
लाडकुवरबाई पति गोरधनसिंह 82
जाति राजपुत
रामनिवास पिता पक्षालाल 83
जाति गुर्जर
दातारसिंह पिता विनयसिंह 8-1
जाति ठाकुर
दुर्गशसिंह पिता दातारीसंह 85
जातिठाकुर
नरेन्दसिंह पिता दातरसिंह 86
जाति अकर
बलराम पिता शम्भुसिंह
87
जाति राजपूत
कन्हैयालाल पिता पुलारीह 88
जाति देस.
अमरसिंह मानसिंह तारामणीबाई अनसुइयाबाई 89
पिता बाबू,लाल
90
मधुराबाई पति मानसिंह जाति देशवाली
91
चिरजिीलाल पिता अमरसिंह जाति देस.
मानसिंह पिता बाबुलाल 92
जातिदेसवाली
नरेन्द्रसिंह पिता रणजीतसिंह
93
जातिराजपुत
94
अर्जतिसिंह पिता नरेन्द्रसिंह जातिठाकर
भगवानसिंह पिता हरिसिंह
95
जाति राजपत
बलवीरसिंह पिता शिवसिंह
96
जातिराजपुत
दुर्गेशसिंह पिता महेन्द्रसिंह 97
जातिराजपुत
बोंदरसिंह उर्फ महेन्द्रसिंह
98
पिता नैनासिंह जाति राजपुत
अनिलसिंह पिता महेन्द्रसिंह
99
जाति राजपुत
चतरकुंवर पति गजराजसिंह
100
जाति राजपूत
101
दिनेश नीतू बाई रेखाबाई पि . नर्मदाप्रसाद
श्यामाबाई पति नर्मदाप्रसाद
102
जातिराठोर
बालकृष्ण पिता ब्रदीलाल
103
जाति देशवाली
104
अभिजीतसिंह पिता विक्रमसिंह
दरियावसिंह पिता गोपालसिंह
105
जातिराजपूत
अनुपबाई पिता हनवतसिंह
106
जातिराजपूत
विनोद पिता भवरसिंह
107
जातिदेशवाली
हरिओम पिता मनोहरसिंह
108
पारुबाई वेवा मनोहरसिंह
जाति देशवाली
मनोहरसिंह पिता बहदुरसिंह
109
जातिराजपूत
दीपचंद पिता घनश्याम
110
जाति कलाल
0.002
385
1.5
308
2183
0.007
1.3
190/686
0.001
283
311
0.001
1.62
623
0.001
1.6
62-1
0.001
1.52
625
0.002
4.88
626
0.002
3.42
601
0.004
3.7
603
0.006
4.57
604
0.001
605
1.1
606
0
0.002
493
0.96
0.002
6
491
0.001
3
607
0.004
531
3.37
507
0.011 6.99
512
2.77
0.003
0.6
0.003
511
510
0.3
0.001
509
0.004
2.12
229
1.62
0.004
229/688
0.957
0.002
231
7
5
0.009
153
5.8
0.008F
157
5.220008
145
1.38
0.001
144
2.59
0.007
134
0.9
0.001तहसील
जिला
133
0.53
0.005
126
0.8
0.001 2697
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
फूलचंद पिता घनश्याम
111
0.0024
127
0.59
जाति कलाल
गरेरीबा, राधेश्याम सुगनाबाई सलिताबाई गुड्डीबाई
112
0.0008
127/684
0.427
पि. कल्लु जाति चमार
करणसिंह पिता भारतसिंह
0.0020 113
1.62
119
जातिठाकर
0.0011
1.733
114
120
कलाबाई पति अर्नाखीलाल जातिकलाल
श्याम सिह पि. पर्वत सिंह
0.0030
2.4
115
115
जातिराजपूत
0.0030 शेरसिंह पिता जवाहरसिंह
1.9
116
99
जातिठाकर
0.0040
4.9
100
117
अर्जुनसिंह मायाबाई पिता शंकरसिंह जाति राजपुत
0.0004
1.8
कृष्णपालसिंह पिता जीवनसिंह
135
118
जातिठाकर
बलराम पिता भवरसिंह
0.0009
1.87
143
119
जाति देशवाली
0.0024
0.2
142
120
राजेन्द्रसिंह दिपसिंह पिता दरियावसिंह जाति राजपुत
3.15
234
1.62
229
0.0170
3.97
216
श्यामलाल पिता रतनलाल जाति देस.
121
0.15
211
0.0017
1.61
228
122
गोपालसिंह पिता मानसिह जातिराज .
2
526
0.0100
123
कृष्णपालसिंह पिता मानसिंह जातिराजपुत
2.007
519
0.0044
1.6
घर्मन्द्रसिंह , भुपेन्द्रसिंह पिता गोपालसिह जाति
521
124
ठाकुर
0.0074 रुपकुवरबाई पति भारतसिंह
1.5
204
125
0.0060 जातिराज. मंगुसिंह पिता देपिसिंह
5.8
205
126
जातिराज.
0.0048
207
1.6
127
फुलसिंह पिता नाथुसिंह जाति देस .
सीताराम पिता नाथुराम
0.0040
3
208
128
जाति देश.
गायत्री बाई पति भगवतसिंह
0.0029
2.75
222
129
जाति देशवाली
आशाराम पिता दित्या
0.0120
2.72
217
130
जातिचमार
धरमसिंह पिता श्यामलाल
0.0080
218
2.51
131
जातिदेस .
3.62
155
गोविन्द पिता गब्जी जाति देशवाली
00134 132
श्रीराम जानकी मंदिर पुजारी
2
174
133
रमेशपिता नर्मदाप्रसाद जाति ब्राम्हण
कैलाश पिता मनफुल
0.0059
173
1.22
134
जातिदेश .
रमेशचन्द्र पिता गब्जी
तह
0.0020
1.62
181
135
जातिचमार
0.0034 तार
154
7.402
136
शांताबाई उबेवा श्यामलाल जाति देशवाली
0.0030 137
4
156
भवरसिंह गोविंदसिंह सुमनबाई निर्मलाबाई रमाबाई पिता गब्जीलाल
गोविन्द पिता जगन्नाथ
0.0060 138
1.57
193
जाति देस
0.840
Total [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
2698
छीपानेर गाइको उद्द्यहन सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत की जाने वाली शासकीय भूमि की सारणी ग्राम- निक प.ह.न. 66 तहसील- खातेगांव जिला- देवारा
अनुकमाक
भूमिस्वामी/ अभियागी का नाम
1
शासकीय
2
शासकीय
3
शासकीय
4
शासकीय
5
शासकीय
6
शासकीय
7
शासकीय
8
शासकीय
9
शासकीय
10
शासकीय
11
शासकीय
12
शासकीय
13
शासकीय
14
शासकीय
15
शासकीय
टिप्पणी
खरारा
अधिगण क्षेत्रफल(हे)
कुल क्षेत्रफल(हे.)
0.004
553 0.000
0.003
0.000
577
0.005
0.000
590
0.000
0.000
590
0.014
0.000
590
0.001
0.000
590
0.000
0.000
447
0.000
0.000
447
0.000
0.000
394
0.003
0.480
349
0.000
0.002
354
0.000
0.001
328
0.003
0.000
232
0.000
221 0.000
0.000
221 0.000
0.037 हे .
कुल
प्र.क्र. 0039/अ-82/21-22 म.प्र. शासन, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने के पश्चात कि देवास जिले की खातेगांव तहसील में म.प्र. शासन से स्वीकृत छीपानेर माइको उद्वहन सिचाई परियोजना के तहत प्रस्तावित ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु भूमिगत पाईप लाईन ( भू- सतह के नीचे बिछाई गई और तत्पश्चात ढंग दी गई पाइप लाईन) के निर्माण (मरम्मत, प्रबंधन, संधारण , जल प्रवाह, प्रचालन, परीक्षण, बदलने एवं हटाने के लिए) भूमि उपयोग का अधिकार के लोक प्रयोजन हेतु वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है , ऐसी भूमि को अस्थायी अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा -3 (4) के अधीन पुर्वाक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ।
ऐसा प्रत्येक आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी , अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खातेगांव जिला- देवास को लिखित रूप में किया जायेगा । और उसमें उसके आधार पर अधिकथित किये जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात यदि कोई हो जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।
अंतिम होगा । उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6 ) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश
इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू- रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तिओं द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।
अनुसूची
देवास जिले के खातेगांव तहसील में माइको उदवहन सिंचाई परियोजना के तहत भूमिगत पाइप लाईन के निर्माण (मरम्मत , प्रबंधन , संधारण , जल प्रवाह, प्रचलन, परीक्षण बदलने एवं हटाने के लिये ) अस्थाई अर्जन की जाने वाली संरचना सहित निजी भूमि का संक्षिप्त विवरण
ग्राम- बुराड़ा प.ह.नं. 65 तहसील खातेगांव जिला- देवास
प्र.क्र. 0039/अ-82/21-22 कुल रकबा 0.286 हे. निजी भूमि एवं शासकिय रकबा 0.004 हे 2699
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
छपानेर माझाको उद्वहन सिचाई प्रणाली के अतर्गत की जाने वाली अवासकीय भूनि की सगरगो तहसील - खारोगा जिला- देवास
0.001
487
254
1
राधेश्याम पेट्तर जातिले गुजर
2
253
0005
:
बाई विग प्रासोराम जाति गुजर
105
155
3711
252
0005
प्रकाशनन्द पोता ररानज्ञाल जाति महाजन
1.144
409
0.007
3.3
410
ओमप्रकाश पिता गणेशरम जाति गुर्जर
0.003
2
451
5
हारे ओम पिता भवरांसह जाति गुजर
0.004
1.42
418
5
भवरासह पि देवाजो जाते गुजर
0.002
0.9
447
7 रामप्यारीबाई पति हरिशचन्द्र जाति गुर्जर
0.002
1.671
446
S जयनारायण पि. रामचन्द्र जाति गुजर
0.001
1.63
468
मनोहरसिह पि.भागीरथ जाति गुजर
0.637
469
0.008
10
महेश विष्णुप्रसाद जगदीशचन्द्र पिता नर्मदाप्रसाद
4
442
0.005
1.6
470
शिवराम पेिःरामप्रसाद जातेि गुजर
0.007
1.6
471
12
रामेश्वर सोमा सताषी ज्यातो पिता सेवाराम
0.005
1.64
467
मोहन पि.रामप्रसाद जातेि गुजर
13
0.007
3.093
465
14
नोजोराम पिता भागीरथ जाति गुजर
1.32
458
0.005
मदन पिता भोका जाति गुर्जर
1.181
15
460
0.002
1.64
456
16
नरन्द्र उफ झिलश पिता बद्रीप्रसाद जाति गुजर
0.003
4.14
454
17
जयनारायण पि. रामचन्द्र जाति गुजर
0.004
4
464
13
महेशचन्द्र पि. प्यारेलाल जाति गुजर
0.001
0.8
462
19 मीराबाई पति रामनिवास जाति गुजर
1.77
440
0.005
20 लखनलाल पिता परसराम जाति गुर्जर
1.15
439
0.001
3.38
438
कमल पिता अमरसिंह जाति गुजर
21
0.009
3.4
221
22
बलराम पिता श्रीकिशन जाति गुर्जर
0.013
1.4
217
23 सुशीलाबाई पिता रामरुप जाति गुर्जर
0.85
205
0.008
24 दीपकपिता रामनारायण जाति गुर्जर
0.9
199
0.004
0.526
206
देवकिशन पिता गब्जी जाति गुर्जर
25
0.008
0.878
207
गंगाराम पिता पूनाजो जाति गूजर
26
0.007
2.61
203
रामरुप पिता परसराम जाति गुजर
27
4.5
145
0.012
0.44
195
भगवानसिंह पि. हजारीलाल जाति गुजर
28
E
0
194
1
0.011
3.07
144
हराकेशन पिता वल्देव जाति गुर्जर
29
0.003
1
143
30
रामदास पि हरकिशन जाति गुजर [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
2700
31
लीमा पिता श्रीकिशन जाति गुर्जर
32
शंकरलाल पि शिवचरण जाति बाडी
33
विजयसिंह पिता हरिसिंह जाति गुर्जर
34
जमनाप्रसाद उर्फ मोहनसिंह पि. मोतीलाल
35
शिवनारायण , सुशीला, अनुसुईया, रेखा पिता रुगनाथ
36
रामकिशन पि शिवलाल जाति गुजर
37
कैलाश पि. भागीरथ जाति गुजर
38
कृष्णाबाई हरिप्रसाद जाति गुर्जर
गोविन्दप्रसाद पि.लक्ष्मीनारायण जाति
39
सुतार
40
मुरारीलाल पिता हरिप्रसाद जाति गुर्जर
41
देवीसिंह पिता रामचंद्र जाति गुर्जर
42
पवन पिता हरिओम
43
तुलाराम पिता देवा जाति गुजर
44
भरत गोविन्द पि. रामदेव रेवाबाई पिता रामदेव
45 राधेश्याम पिता हरिसिंह जाति गुर्जर
46 लक्ष्मीबाई पति. रामचन्द्र जाति गुजर
47 रजनीबाई पति. संतोष कुमार जाति गुजर
ओमप्रकाश रामरुप जाति गूजर 48
राजेश पिता बलराम जाति गुर्जर 49
रामनारायण पि. हरबगस जाति गुजर 50
नर्मदाबाई पति अमरदास जाति गुर्जर 51
52
लक्ष्मीबाई पिता परसराम रामबाई वि परसराम जाति गुर्जर
गोविन्दसिंह पि. हजारीलाल जाति गुजर 53
गोविंद पिता सीताराम जाति गुर्जर 54
55 मोहनसिंह पितामोतीलाल जाति गुर्जर गुरूप्रसाद दापक सुमनबाईपिती
56
रामचन्द्र लक्ष्मीबाई बेवा रामचन्द्र जाति गजर
पवन पिता रामरुप जाति गूजर 57
रामरूपिता नंदराम जाति गुजर 58
59 संतोष कुमार पि.राधेश्याम जाति गुजर
60 शिवनारायण पिता रुगनाथ जाति गुर्जर
शिवनारायण पिता रुगनाथ 61
142
0.02
0.004
104
1.66
0.6
127
0.007
149
129
0.602
125
0.004
0.21
122
0.001
0.7
124
0.003
0.73
119
1.29
118
0.81
117
0.008
0.91
116
0.2
115
0.002
1
112
0.9
111
0.002
1.6
110
0.001
0.2
109
0.002
1.6
17
0.003
0.318
92
0.003
1.6
89
0.001
1.74
88
0.004
1.69
87
244
1.16
0.003
1
245
0.003
2.03
246
0.001
2
248
0.005
5
216
0.001
4.5
215
0.005
2
228
0.003
2.22
200
0.001
1.8
204
0.002
1.8
193
0.001
0
149
0.006
1.46
140
क्षम प्रा
0.005
2.51
139
0.003
1.63
136
0.002
1.5
135
0.9
134
0.003
1
160
1
0.002
158
0.001
161
0.6 2701
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
62
रेवाशंकर,कैलाश. महेश पिता रामप्रसाद
63
भीका रामोतार रामनिवास कमलाबाई सलीताबाई लीलाबाई पिता कन्हैया जाति गुर्जर
64
पदम सिंह पिता हरिसिंह जाति गुर्जर
65
मनोहरसिंह पि. रागप्रसाद जाति गुजर
66
रामदयाल पिता गंगाराम जाति गूजर
67
हरीसिंह पिता रामप्रसाद जाति गुजर
68
रामसरुपबाई पि. बोंदर जाति गुजर
59
कृष्णकान्त पिता राधाकिशन जाति गुर्जर 185
1.84
0.005
0.002
1.67
186
0.004
2.18
187
0.002
5.13
188
0.002
4.16
169
0.005
2
181
0.010
177
3.75
176
0.06
0.006
172
1.479
0.2
175
0.286
Total
छीपानेर माइको उद्यहन सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत की जाने वाली शासकीय भूमि की सारणी ग्राम - बुराड़ा प.ह.न. 30 तहसील - खातेगांव , जिला- देवारा
अनुक्रमाक
भूमिस्वामी / अभियोगी का नाम
1
शासकीय
2
शासकीय
3
शासकीय
4
शासकीय
5
शासकीय
शासकीय 6
शासकीय 7
टिप्पणी
अधिग्रहण क्षेत्रफल (हे .)
कुल दक्षेत्रफल(हे.)
खसरा कमांक
0.001
0.000
146
0.001
0.000
141
0.000
0.000
113
113
0.0001
78 0.000
0.000
141
निज भाम
0.001
0.000
298
0.004 हे.
कुल
त्रिलोचन सिंह गौर, सक्षम प्राधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी.
[ भाग 1 2702
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
मंडला, दिनांक 11 मार्च 2022 क्र. 33 - भू-अर्जन-2022
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1 ) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः " भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यास्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा " धारा 19 की उपधारा ( 1 ) एवं (6 ) के उपबंधो के अनुसार एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भूमि का उक्त सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
1.भूमि का वर्णन
मंडला
क.जिला
ख. तहसील
नैनपुर
ग.ग्राम/ नगर
स.क
ग्राम एवं प.ह.नं.
अर्जित किये जाने वाला भूमि
का क्षेत्रफल 1
0.24 (हेक्ट) नैनपुर प.ह.नं. 33 ब.नं. 756
0.24 (हेक्ट)
कुल योग
अर्जित किये जाने वाला निजी भूमि का रकबा
अर्जित रकबा
खसरा नं.
स.क
1
0.24 (हेक्ट)
492/2
0.24 (हेक्ट)
कुल योग
2. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है--सिवनी--चिरईडोंगरी राज्य मार्ग के कि.मी.75 / 2 मे थावर नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुँचमार्ग के निर्माण हेतु ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे मे हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट
www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है ।
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी नैनपुर जिला मंडला मे आक्षेप यदि कोई हो तो दर्ज किया जा सकता है ।
1. भूमि का विस्तृत परियोजना एवं नक्शा साईट प्लान प्रतिवेदन :detail project report ) DPR का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी नैनपुर जिला मंडला कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि. वि. सेतु निर्माण संभाग- जबलपुर जिला जबलपुर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी लो.नि.धि. सेतु निर्माण उपसंभाग-सिवनी में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्षिका सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2703
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
क्रमांक 56-अ-82- वर्ष 20-21 - कान्हाबधोली-4510 बैतूल, दिनांक 29 मार्च 2022
घोषणा
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची-1
(प्रभावित कृषको की सूची)
तहसील
जिला
अर्जन का रकबा हे० में
नगर/ ग्राम सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1 2 3 4 5
बैतूल मुलताई कान्हाबधोली 0.115 हे० ईटारसी- नागपुर तीसरी रेल्वे
(म०प्र०) लाईन हेतु
अनुसूची
2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
1
2 ख. नं.
कुल रकबा हे० में
अर्जित रकबा हे० में से
3
4
5
0.733 0.115 150/1
1 कस्तुरी बेवा रामासिंह जाति राजपूत सा० देह भूमि स्वामी
योग
1
0.733
0.115
(2) चूंकि ईटारसी- नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु अर्जन की जा रही भूमियो के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी
मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4)
समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
2704
क्रमांक 09- अ- 82- वर्ष 20-21- मांडवी -5093
बैतूल , दिनांक 6 अप्रैल 2022
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची-1
( प्रभावित कृषको की सूची)
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन का
रकबा हे० में
3
2
4 1
0.036 हे०
मांडवी
बैतूल आठनेर (म०प्र०)
5
सातनेर से माडवी मार्ग के कि०मी० 16/2पर पुल निर्माण
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
1
2
1
ख. नं. कुल रकबा हे० में
अर्जित रकबा हे ० हे० में
4
3
5
0.005
नरायण पुत्र तुलसीराम जाति बढाई निवासी मांडवी
2
724/1/2
0.036
0.225
724/1/1
फुलवंती बेवा हीरालाल, गोपाल पुत्र हीरालाल , रमेश पुत्र हीरालाल , प्रमिला पुत्री हीरालाल, ललिता पुत्री हीरालाल जाति बढई निवासी मांडवी
योग
0.450 0.036 2
(2) चूंकि सातनेर से मांडवी मार्ग के कि0 मी 0 16/2 पर पुल निर्माण हेतु अर्जन की जा रही भूमियो के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4 ) समुचित सरकार की वेबसाईट WWW.betul.nic.in पर भीअपलोड किया गया है.
2705
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
क्रमांक 10- अ- 82- वर्ष 20-21 - उमरी -5095
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची-1
( प्रभावित कृषको की सूची)
तहसील नगर / ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन का
रकबा हे० में
1 2 3 4 5 बैतूल आठनेर उमरी 0.362 हे0 सातनेर से माडवी मार्ग के कि० मी० 3/6 (म०प्र०) पर पुल निर्माण
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
1
2
1 मैनेजिंग विद्या मंदिर कमेटी सा० बैतूल
2 संजय पुत्र बाबूराव जाति कुन्बी
3 मैनेजिंग विद्या मंदिर कमेटी सा ० बैतूल
योग
ख. नं.
कुल रकबा हे० में
अर्जित रकबा हे ० हे० में
3
5
4
0.132
6.924
104 108
1.695 0.065 141/4
0.328 0.165 102/1
0.362
8.947
04
(2) चूंकि सातनेर से मांडवी मार्ग के कि0 मी 0 3/6 पर पुल निर्माण हेतु अर्जन की जा रही भूमियो के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4 ) समुचित सरकार की वेबसाईट WWW.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
2706
क्रमांक 11 - अ- 82- वर्ष 20-21- अक्कलवाडी -5091
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
( प्रभावित कृषको की सूची)
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन का
रकबा हे ० में
2
4 5
0.032हे०
1 3 बैतूल आठनेर अक्कलवाड़ी सातनेर से माडवी मार्ग के कि ० मी० 7/6 (म०प्र०) पर पुल निर्माण
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
1
2
1
ख. नं.
कुल रकबा हे० में
अर्जित रकबा हे ० हे ० में
3
4
5
0.583 0.008 194/6
चन्द्रवती पत्नि नत्थु जाति किराड निवासी बैतूल
2
0.793 0.008 195/1
बंशीलाल पुत्र गनपत जाति किराड निवासी बैतूल
3
0.250
0.008 229/4
बिरज पुत्र गनपत जाति किराड निवासी बैतूल
4
2.699 0.008 200/1
तानी बेवा नानकराम सुखदेव पुत्र नानकराम , रामदास पुत्र नानकराम, सरवन पुत्र नानकराम, हरिश पुत्र नानकराम, संतोष पुत्र नानकराम, जगन पुत्र नानकराम, रामनरेश पुत्र नानकराम, मेसो पुत्री नानकराम, गंगा पुत्री नानकराम, गोदावरी पुत्री नानकराम , रूपा बेवा गोविंदा जाति किराड निवासी बैतूल
योग
4.325 0.032 04
(2) चूंकि सातनेर से मांडवी मार्ग के कि० मी० 07/6 पर पुल निर्माण हेतु अर्जन की जा रही भूमियो के हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4 ) समुचित सरकार की वेबसाईट WWW.betul.nic.in पर भीअपलोड किया गया है..
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमनबीर सिंह बैंस , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
2707
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 5 अप्रैल 2022 क्रमांक 94-अ- 82-20-21 - भू- अर्जन-2516
मौजा सिलौधा प०ह० नं० 32 तहसील खुरई
( देखिये धारा-19 एवं 21 )
अधिसूचना
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 ( 1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्ब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी अपेक्षित नहीं है अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है ।
(1) परियोजना का नाम
बीना से कटनी रेल्वे लाइन तिहरीकरण निर्माण हेतु
(2) भूमि का विवरण
1. जिला
सागर
2. तहसील
खुरई
सिलौधा
3. ग्राम
32
4. प०ह०नं०
04.108 हैक्टर
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
अर्जित भूमि ( रकवा हैक्टर में भूमिस्वामी का नाम/पिता का नाम
स० क०
स्वामित्व का प्रकार
खसरा नंबर
कुल रकवा हैक्टर में
पडती
सिंचित असिंचित
भूमि पर स्थित परिसंपत्तिय
1
1.170
0.038
भूमिस्वामी 177
व्रजेन्द्रसिंह पिता रामनाथसिंह अमरावती बेवा रामनाथसिंह दांगी
2
1.150
0.045
भूमिस्वामी 178
जितेन्द्रसिंह पिता फूलसिंह , अमरावती बेवा रामनाथसिंह दांगी सा०देह
3
1.750
0.086
शेरसींग पिता लालसींग सा० देह
भूमिस्वामी 179
4
1.500
0.143
भूमिस्वामी 181
व्रजेन्द्रसिंह पिता रामनाथ पता सागर 1/5 भाग , फूलसिंह पिता राजाराम सा० खुरई 1/5भाग , रामगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5 भाग , कृष्णगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5 भाग अमरावती बेवा रामनाथसिंह पता खुरई 1/5 भाग
0.600
0.138
5
182/1
भूमिस्वामी
पलक पिता सुनील कुमार जैन पता सिलौघा
6
0.180
0.043
पलक पिता सुनीलकुमार जैन पता सिलौधा भूमिस्वामी 182/2 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
2708
7
0.330
0.071
183/1
भूमिस्वामी
कुंजनींग , करनींग , प्रहलादर्सीग पिता जुझासंह सा० देह
8
0.330
0.071
183/2
भूमिस्वामी
माखनसींग पिता काशीराम , जगपाल , राजपाल ,कृष्णपाल पिता माखनसिंह सा० देह
9
184 0.480
0.119
रेंजा-2
भूमिस्वामी
व्रजेन्द्रसिंह पिता रामनाथ सा०देह 1/5 भाग , फूलसिंह पिता राजाराम पता खुरई भूमिस्वामी 1/5 भाग , रामगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5 भाग कृष्णगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5भाग , अमरावती बेवा रामनाथ पता खुरई 1/5 भाग
10
बेरी-1
0.260
3.520
भूमिस्वामी
188 व्रजेन्द्रसिंह पिता रामनाथ सा० देह 1/5 भाग , फूलसिंह पिता राजाराम पता खुरई भूमिस्वामी 1/5 भाग , रामगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5 भाग कृष्णगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5भाग , कपूरीबाई बेवा राजाराम पता सागर 1/5 भाग
2.260
0.344
ऊमर-1
भूमिस्वामी 189
11 व्रजेन्द्रसिंह पिता रामनाथ सा०देह 1/5 भाग , फूलसिंह पिता राजाराम पता खुरई भूमिस्वामी 1/5 भाग , रामगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5 भाग कृष्णगोपाल पिता राजाराम पता खुरई 1/5 भाग , कपूरीबाई बेवा राजाराम पता सागर 1/5 भाग
1.640
0.233
190/1
भूमिस्वामी 12 राममूर्ति पिता दयाराम 1/6 भाग , प्रीति पुत्री दयाराम 1/6 भाग , ब्रजेश पुत्री दयाराम 1/6 भाग , चन्द्रकांता पुत्री दयाराम 1/6 भाग , जानकीबाई पुत्री दयाराम 1/6 भाग , अनिकेत नावालिग पिता व पालक नंदकिशोर पिता गनेशराम पता सिलौधा 1/6 भाग
0.098
0.780
191/1
भूमिस्वामी
13 राममूर्ति पिता दयाराम 1/6 भाग , प्रीति पुत्री दयाराम 1/6 भाग , ब्रजेश पुत्री दयाराम 1/6 भाग , चन्द्रकांता पुत्री दयाराम 1/6 भाग , जानकीबाई पुत्री दयाराम 1/6 भाग , अनिकेत नावालिग पिता व पालक नंदकिशोर पिता गनेशराम पता सिलौघा 1/6भाग
0.047
0.270
190/2
भूमिस्वामी 14 जितेन्द्रसिंह पिता फूलसिंह पता सा ० देह
0.014
0.130
191/2
भूमिस्वामी
15 जितेन्द्रसिंह पिता फूलसंह पता सा०देह
0.151
1.060
भूमिस्वामी 197
16 राजकुमारी बेवा फूलसिंह 1/6 भाग चन्द्रभान 2709
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
पिता फूलसिंह 1/6 भाग राजेन्द्र पिता फूलसिंह 15 भाग संतोष पिता फूलसिंह 1/6 भाग शकुन पुत्री फूलसिंह 1/6 भाग , नेहा बेवा महेन्द्रसिंह 1/18 भाग शुभम नावालिग पिता महेन्द्रसिंह संरक्षक नेहा बेवा महेन्द्रसिंह 1/18 भाग कंचन नाबालिग पुत्री महेन्द्रसिंह संरक्षक मां नेहा 1/18 भाग
भूमिस्वामी 198 17 राजेशकुमार पिता वासुदेव पता सा० देह
गुलाबसींग पिता हरप्रसाद पता सा ०देह
18
0.440
0.048
0.195
2.770
भूमिस्वामी 236 i
0.390
237/1/1
भूमिस्वामी 19 विनोदकुमार पिता आशाराम राठौर सा० बदरावठा
भूमिस्वामी 1.200
कुआ पक्का-1
1.630
0.275
238 20 रामकृष्ण पिता रामसींग पता सा ०देह
21 वीरसींग पिता रतनसींग पता सागर
1.080
0.288
242
भूमिस्वामी 22 परताप पिता गंधर्व पता सा०देह
0.470
0.251
243
भूमिस्वामी
ताहरसींग पिता नारायणसींग पता सा०देह
3.830
0.760
भूमिस्वामी 246 23
23
बमूरा-2 28.570 2.839 1.269
(3 ) प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण किसी भी परिवार /कुटुम्ब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नहीं किया जा रहा है जिससे पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का प्रकाशन किया जाना अपेक्षित नहीं है ।
(4) अधिनियम 2013 की धारा -21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिये प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 09/05/2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि , परिसंपत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा -20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं ।
(5) भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी खुरई जिला सागर तथा उप मुख्य अभियंता निर्माण ।। पश्चिम मध्य रेल भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1 2710
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2022
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
क्रमांक 0001-अ-82-2021-22-173
रायसेन , दिनांक 13 अप्रैल 2022
चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक 1 का कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
क्रमांक तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा
लगभग
क्षेत्रफल (ह. में)
1
3
4
5
6 2
0.368
उदयपुरा
रायसेन म.प्र .
मोहड़ कला एवं केतोघान
कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग भोपाल
लोक निर्माण विभाग द्वारा खांड नदी पर पुल (सेतु) निर्माण हेतु
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
मोहड़ कलां एवं केतोघान मार्ग पर खांड नदी पर पुल (सेतु ) निर्माण हेतु ।
क्र.
खसरा क्र .
भूमि स्वामी का नाम
भूमि का कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
4
1
2
3
5
1
416
1.218
0.190 मुल्लो बाई वि . चेतराम जाति लोधी निवासी ग्राम भू स्वामी
2
0.038
199/1/2
2.834
किशोर सिंह आ. खुमान सिंह जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी
3
2.241
0.140
199/2
रमेश कुमार आ. रतिराम जाति लोधी नि. ग्राम भू स्वामी
03
0.368 कुल योग-
1. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (रा) बरेली के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नही करेगा ।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www.raisen.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविन्द दुबे , कलेक्टर एवं पदेन समुचित सरकार.
2711
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
झाबुआ , दिनांक 29 मार्च 2022
सार्वजनिक सूचना (अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014)
प्रकरण क्रमांक-0008 /अ-82 /2021-22
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि कांडला- गोरखपुर पेट्रोलियम उत्पाद (एल.पी.जी.) पाईल लाईन के लिए एस.वी. स्टेशन सुविधाओं की स्थापना हेतु ग्राम नवापाडा नवीन तहसील व जिला झाबुआ के निजी खाता धारको की निजी भूमि म.प्र.शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक- एफ12-2 / 2014 / सात / 2 ए/ भोपाल दिंनाक 12.12.2014 के तहत आपसी सहमति से कय किया जाना प्रस्तावित है ।
निम्नलिखित भूमि के किसी व्यक्ति/ संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें । नियत अविध पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।
अनुसूची (01 )
नवापाडा नवीन
तहसील झाबुआ
विवरण
सं.क्र.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)
अंसिचित
सिंचित
कुल रकबा
0.250
0.000
0.250
1
निजी भूमि
अनुसूची (02)
कुल भूमि का रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)
क.सं.
कृषक का नाम व पिता /पति का नाम
अंसिचित
सिंचित
सिंचित अंसिचित
सर्वे नं०.
कुल रकबा
कुल रकबा
9
6
7
8
5
3
4
2
1
0.250
0.000
0.250 0.000
0.300
0.300
1
474
श्रीमती वाली पति मानसिंह निवासी ग्राम नवापाडा नवीन
0.250 0.000 0.250
0.000 0.300
0.300
योग
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोमेश मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2022
2712
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सीघी, दिनांक 1 अप्रैल 2022
भू-अर्जन , पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा 4 एवं 07
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान होने से कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने से इन ग्रामों की धारा 19 का प्रकाशन दिनांक 03.04.2021 को किया जा चुका है । वर्तमान में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि एलायमेंट में विसंगति होने एवं संबंधित विभागों से परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने के कारण धारा 19 के पश्चात अंतिम अवार्ड पारित नहीं हो सका है । अतः समयावधि में एवार्ड पारित न होने के कारण 01 वर्ष की समय वृध्दि किया जाना उचित प्रतीत होता है ।
म.प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(1 )-2014- सात- शा-2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परन्तुक व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्व्दारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में दस हजार हेक्टर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कलेक्टर को समुचित् सरकार समझा जायगा (म० प्र० राजपत्र भाग 1 दिनांक 03.10.2014 पृष्ठ 2893 पर प्रकाशित) उक्त वर्णित अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (7) के प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक एवं धारा-25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्रामों की धारा -19 की उपधारा (4) की समयावधि में 01 वर्ष की वृद्धि की जाती है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के परन्तुक अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त सीधी जिले की तहसील गोपद बनास की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढायी जाती है:-
भूमि का वर्णन:-
(1)
ग्राम का नाम
क्र.
धारा-19 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक
धारा-19 के जारी
होने का दिनांक
निजी भूमि रकबा (क्षेत्रफल लगभग)
धारा-19 की समयावधि में की गयी वृद्धि
उपखण्ड गोपद बनास
02.04.2022
धारा-19 की
03.04.2021
1.146 1 सिरसी
उपधारा 4 की
02.04.2022
03.04.2021
1.837
2 विसुनीटोला
अधिसूचना में 01
02.04.2022
03.04.2020
2.173
3 महराजपुर
वर्ष की वृद्धि की
जाती है ।
02.04.2022
03.04.2020
0.557 4 सतनरा कोठार
धारा-19 की
उपधारा 4 की
02.04.2022
03.04.2020
0.278 5 सतनरा पवाई
अधिसूचना में 01
वर्ष की वृद्धि की
02.04.2022
03.04.2020
0.394 6 बहेरा पश्चिम
जाती है ।
02.04.2022
03.04.2020
1.096 7. हड़बड़ो
02.04.2022
03.04.2020
0.196 8 जोरौधा
03.04.2020
056
9. पड़खुरी
02.04.2022
02.04.2022
03.04.2020
0.776
10. डाड़ी
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है सीधी- सिरसी मार्ग के निर्माण हेतु ।
3. भूमि का नक्शे (प्लान ) का अवलोकन उपखण्ड अधिकारी कार्यालय गोपदबनास जिला सीधी के
कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान , कलेक्टर एवं समुचित सरकार .
2713
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
श्योपुर, दिनांक 24 मार्च 2022 प्र. क्र. - 0001-अ- 82-2021-202
(भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013की धारा 19 (1 ) एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है कि. लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर श्योपुर कलॉ रेलवे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम तेलीपुरा प.ह.नं. 26 राजस्व निरीक्षक व तहसील वीरपुर उपखण्ड विजयपुर जिला श्योपुर मे कुल रकवा 0.060 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम तेलीपुरा प.हनं. 26 राजस्व निरीक्षक व तहसील वीरपुर उपखण्ड विजयपुर जला श्योपुर में उक्त परियोजना के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
क. जिला
श्योपुर
ख. तहसील
वीरपुर
ग. ग्राम
तेलीपुरा
0.060
घ. लगभग क्षेत्रफल
1
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-
सर्वे नंबर
स. क.
स्वामित्व का प्रकार
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
भूमि का प्रकार
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
6
4
2
1
3
5
0.030
1
भूमिस्वामी
4/1
कृषि
रामप्रकाश पुत्र लख्मी जाति रावत निवासी ग्राम भूमिस्वामी
2
0.030
भूमिस्वामी
5/1
कृषि
ललपति पुत्र शिवलाल जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.060
कुल किता 02
5 यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) मे उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात की गयी है ।
नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबो की संख्या निरंक है । अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजो की खाने है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागो में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है , को छोडकर आवश्यकता नही है ।
G कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) विजयपुर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेषः- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरांत प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2022
2714
प्र. क्र. -0002- अ-82-2021-202-192
(भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1 ) एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है कि, लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर -श्योपुर कलॉ रेलवे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम जाखेर प.ह.नं. 26 राजस्व निरीक्षक व तहसील वीरपुर उपखण्ड विजयपुर जिला श्योपुर मे कुल रकवा 0.297 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम जाखेर प.हनं. 26 राजस्व निरीक्षक व तहसील वीरपुर उपखण्ड विजयपुर जला श्योपुर में उक्त परियोजना के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
क. जिला
श्योपुर
ख. तहसील
वीरपुर
जाखेर
ग. ग्राम
0.297
घ. लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-
सर्वे नंबर
स. क.
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
2
1
3
4
5
6
0.104
भूमिस्वामी
1 350/1/2
कृषि
बरबल , जगदीश , रामनरेश पुत्रगण बद्री दुलारी पुत्री बद्री जाति रावत निवासी तेलीपुरा भूमिस्वामी 1/4 समान भाग लक्ष्मीनारायण पुत्र सरवन धन्तूरी पुत्री सरवन हिस्सा 1/2 निवासी तेलीपुरा रामनाथ प्रहलाद पुत्रगण रघुनंदन रामनाथी श्रीबाई पुत्रियां रघुनंदन मथरों पत्नि रघुनंदन हिस्सा 1/4 जाति रावत भू राजस्व 0.93
0.090
2
भूमिस्वामी
352/3
कृषि
धर्मवीर देवीसिंह पुत्रगण रामचरण , धर्मबाई, रूबी पुत्रियां रामचरण जाति रावत निवासी तेलीपुरा हिस्सा 60/196 समान भाग भूमिस्वामी उम्मेद पुत्र इंदर कलावती पत्नि ल्होवा जाति रावत हिस्सा 1/2 समान भाग भूमिस्वामी रमेश, महेश, पुत्रगण जीवनलाल हिस्सा 38/196 समान भाग भूमिस्वामी भूराजस्व 0.86 2715
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
0.080
3 354/1
कृषिभूमि
भूमिस्वामी
नरेश गोरे लालाराम भरोषी दिनेश पुत्रगण लख्मी, रूमाली पुत्री लख्मी कौशा पत्नि लख्मी जाति रावत निवासी ग्राम हिस्सा समान भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 0.49
4
0.023
355/1
कृषिभूमि
भूमिस्वामी
रामनाथ , किशोर, रामदयाल, विनोद, पुत्रगण चिम्मन रामपति रामेश्वरी, नरेशी पुत्रियां चिम्मन कला पत्नि चिम्मन हिस्सा 1/5 करन पुत्र सामलिया जाति जाटव निवासी तेलीपुरा हिस्सा 1/5 भूमिस्वामी धप्पो पत्नि कुंदन शिवचरण श्रीपाल 1/5 भूमिस्वामी धप्पो पत्नि कुदंन शिवचरण श्रीपाल गजराज पुत्रगण कुंदन सुआबाई गुड्डी पुत्रियां कुंदन जाति जाटव निवासी तेलीपुरा हिस्सा 1/5 समान भाग भूमिस्वामी नीवो पुत्री सामलिया जाति जाटव तेलीपुरा हिस्सा 1/5 हरहेत, श्रीलाल, पापू, हल्के पुत्रगण फुल्ली द्रोपति पुत्री फुल्ली जाति जाटव निवासी ग्राम बरोली हिस्सा 1/5 समान भाग भूमिस्वामी भू राजस्व 0.11
1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) मे उपबंधित सम्यक जॉच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबो की संख्या निरंक है । अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजो की खाने है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागो में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यकता नही है ।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेषः- धारा 40 (2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरांत प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होंगे ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2022
2716
प्र. क्र. -0003-अ- 82-2021-202
(भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1 ) एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है कि, लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर - श्योपुर कलॉ रेलवे छोटी लाईन से बडी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम श्यारदा प.ह.नं. 23 राजस्व निरीक्षक व वृत्त 01 तहसील वीरपुर उपखण्ड विजयपुर जिला श्योपुर मे कुल रकवा 1.346 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम जाखेर प.हनं. 23 राजस्व निरीक्षक व तहसील वीरपुर उपखण्ड विजयपुर जला श्योपुर में उक्त परियोजना के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
क. जिला
श्योपुर
ख. तहसील
वीरपुर
श्यारदा
ग. ग्राम
1.346
घ. लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-
सर्वे नंबर
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) स. क.
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
6
5
4
3
1
2
0.381
1
कृषि
737/2 भूमिस्वामी
मनीषा पत्नि रामकुमार जाति वैश्य निवासी ग्राम 43/85 भाग भूमिस्वामी मुन्नालाल पुत्र लटूर जाति वैश्य निवासी 42/85 भाग भूमिस्वामी भूराजस्व 4. 00
0.178
2 739/1
कृषि
भूमिस्वामी
गीता देवी पत्नि अशोक कुमार जाति वैश्य निवासी वीरपुर भूमिस्वामी भू.आ. 1.18
0.170
3
कृषिभूमि
भूमिस्वामी
741/2/2
अफताव पुत्र निसार जाति मुसलमान निवासी ग्राम वीरपुर हिस्सा संपूर्ण भाग भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय भू राजस्व 1.07
0.197
4 743/2
कृषिभूमि
भूमिस्वामी
रिंकू पुत्र मुन्नालाल जाति वैश्य निवासी वीरपुर भूमिस्वामी भू राजस्व 3.00
0.420
5 758/1
शंकरलाल पुत्र गुल्ला उम्मेदी पुत्री गुल्ला जाति रावत निवासी ग्राम भू.रा 3.00
कृषि भूमि
शासकीय पट्टे से भूमिस्वामी
1.346
कुल किता 5 2717
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
भाग १ ]
1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) मे उपबंधित सम्यक जॉच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबो की संख्या निरंक है । अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजो की खाने है , खनिज और खनिजो के ऐसे भागो में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यकता नही है ।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेषः- धारा 40(2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरांत प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होंगे ।
शिवम वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सार्वजनिक सूचना
(देखिये धारा 11 )
सागर, दिनांक 4 मार्च 2022 प्र. क्र. - 103 अ -82-20-21 - भू- अर्जन - 21-1579
मौजा इटावा पट . ह. नं. -51 तहसील बीना
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 मे वर्णित भूमि की केन्द्र शासन के विभाग मुख्य परियोजना अभियंता- ।। रेल विकास निगम लिमिटेड, कोटा को मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई बड़ी लाईन परियोजना निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रकरण मे प्राप्त सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट अनुसार रेल मार्ग निर्माण से सुचारू आवागमन हो जावेगे तथा रेल मार्ग निर्माण से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातो की तुलना मे भी बहुत अधिक है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि नई बड़ी लाईन परियोजना निर्माण हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है । परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापना मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
2718
परियोजना का नाम
मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई बड़ी लाईन परियोजनांतर्गत
भूमि का विवरणः-
सागर
1. जिला
बीना
2. तहसील
इटावा
3. ग्राम
2.809हे.
4. अर्जित भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में
::अनुसूची-1::
अर्जन का क्षेत्रफल
कुल क्षेत्रफल रकवा हेक्टेयर मे
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
सर्वे नंबर
क.
6
7
5
4
3
2
1
0.023
0.748
कृषि
भूमि स्वामी
1
127/5
रजनीश पिता मुन्नालाल जाति काछी पता सा कटरावार्ड बीना भूमिस्वामी
0.475
2.776
कृषि
2
भूमिस्वामी
कुन्दनलाल पिता वारेलाल पता सा देह भूमि स्वामी 130/3
1.518
कृषि
भूमिस्वामी
3
मुह अकरम पिता मुह हनीफ पता सा देह बीना भूमि स्वामी
0.152
1.398
कृषि
भूमिस्वामी
131/1/2
4
मुहम्मद इरफान पिता मुहम्मद हनीफ जाति कुरैशी पता गंजबासौदा भूमि स्वामी 9980/13980 हिस्सा, अकरम पिता हनीफ कुरैशी पता चंद्रशेखर वार्ड बीना 0.40 हेक्टे. सागर मध्यप्रदेश भूदानधारी 4000/13980 हिस्सा
5.626
कृषि
भूमिस्वामी
5
132/3/1
आजाद मुहम्मद पिता वली मुहम्मद पता सा. देह भूमि स्वामी
0.162
0.849
कृषि
6
भूमि स्वामी
132/3/2
राशिद शाहिद पिता रहीस आसिमा खुश्बू जरीनाखान फरीदाबेगम पिता रहीस फातिमा बेवा रहीस पता सा. देह बीना भूमि स्वामी
0.176
0.504
कृषि
7
भूमिस्वामी
144/1/1
मुह. युसुफ मुह. आरिफ मुह. कलीम पिता सलीम पता सा देह भूमि स्वामी 2719
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
कृषि 8
भूमिस्वामी
147/1/1
कृषि
भूमि स्वामी
9
147/1/2
कृषि
भूमि स्वामी
10
147/1/3
भूमि स्वामी
कृषि 11
147/4
12
कृषि
भूमिस्वामी
147/5
कृषि 13
भूमिस्वामी
147/6
कृषि 14
435/4
भूमि स्वामी
कृषि 435/5/3
भूमिस्वामी
15
कृषि
भूमिस्वामी
16
436/2
कृषि
भूमि स्वामी
437/2
17
कृषि
भूमि स्वामी
18
437/5
19
कृषि
भूमिस्वामी
20
438/1 438/10
कृषि
भूमि स्वामी
21
438/11
कृषि 22
भूमि स्वामी
448/1
23
कृषि
भूमि स्वामी
24
449/1/1 450/1/1
कुल 24 सर्वे नंबर
0.047
1.195
मुह. युसुफ पुत्र मुह सलीम पता बीना इटावा भूमि स्वामी
0.067
1.196
मुह आरिफ पुत्र मुह सलीम पता बीना इटावा भूमि स्वामी
0.067
1.196
मुह कलीम पुत्र मुह सलीम पता बीना इटावा भूमि स्वामी
0.081
2.023
मुहम्मद आरिफ पिता मुह. सलीम पता सा देह भूमि स्वामी
0.072
2.023
मुहम्मद कलीम पिता मुह. सलीम पता सा. देह भूमि स्वामी
0.217
1.890
मुह ० जाहिद पिता युनिस पता सा. देह भूमि स्वामी
0.078
8.094
राकेश कुमार पिता राजकुमार जाति सिंघई पता कटरा वार्ड बीना सागर भूमि स्वामी
0.183
1.620
चन्द्राबाई पुत्री धन्यकुमार पता सा देह भूमि स्वामी
0.189
8.500
रश्मि पिता राजकुमार पता सा देह बीना भूमि स्वामी
1.283
वल्देव पिता तुलसी हरिओम प्रकाश नंदकिशोर पिता वल्देव भूमिस्वामी
0.201
0.101
हरिओमप्रकाश पिता वल्देवसिंह जाति यादव पता सुभाष वार्ड सागर म.प्र . भूमिस्वामी नंदकिशोर
0.500
नंदकिशोर पिता वल्देव प्रसाद यादव पता सा सुभाष वार्ड बीना भूमि स्वामी
0.348
0.499
विनोदकुमार पिस. महेशचन्द्र राय पता सा. वीर सावरकर वार्ड बीना भूमि स्वामी
कुवरबाई बेवा दुरगसिंह जाति राजपूत पता खिरिया वार्ड बीना सागर म.प्र. भूमि स्वामी 1/3 हिस्सा, बादलसिंह पिता दुरगसिंह जाति राजपूत पता
0.196
2.275
खिरिया वार्ड बीना सागर म.प्र. भूमि स्वामी 1/3 हिस्सा, रूपसिंह पिता दुरगसिंह जाति राजपूत पता खिरिया वार्ड बीना सागर म.प्र. भूमि स्वामी 1/3हिस्सा
0.075
0.380
वृजकुंवर पत्नि देवीसिंह ठाकुर पता निवासी खिरियावार्ड बीना भूमि स्वामी
2.809हे.
46.194हे.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2022
2720
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7) -2014 - सात- शा 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक- 2895 पर 'प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधो को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन मे प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर बीना, प्रभारी अधिकारी भू- अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन मे कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगें ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र- एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा. , 2 ए भोपाल दिनांक 29.10.14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3.10.14 के पृष्ठ क्रमांक- 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप मे नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगे । इस कार्य मे अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर बीना, समुचित सहयोग करेगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समय सीमा मे कार्य पूर्ण करेगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी बीना तथा मुख्य परियोजना अभियंता- ।। रेल विकास निगम लिमिटेड, कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2721
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
प्र. क्र. - 105 अ - 82-20-21- भू- अर्जन- 2021-2168
सागर, दिनांक 25 मार्च 2022
मौजा कलरावनी पट. ह. नं. -42 तहसील बीना
(देखिये धारा 19 एवं 21)
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) मे उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी अपेक्षित नहीं है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थवर परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है ।
:
(1) परियोजना का नाम
मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई बड़ी तीसरी लाईन परियोजनांतर्गत
(2) भूमि का विवरण
:
1. जिला
सागर
:
2. तहसील
बीना
:
3. ग्राम
कलरावनी
4. पट.ह.नं.-
:
42
:
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
0.346 हैक्टे.
::अनुसूची::
स.क्र. भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम
स्वामित्वका प्रकार
खसरा नंबर
1
अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे.मे. ) सिंचित असिंचित पड़ती
कुल रकवा (हेक्टे. मे)
भूमिपर स्थित परिसम्पत्तियां
89
भूमि स्वामी प्रभुदयाल पिता दीनानाथ साकिन देह भूमि स्वामी
योग
8.050 0.346
निरंक
01 0.346
8.050
प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण किसी भी परिवार / कुटुब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नहीं किया जा रहा है जिससे पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का प्रकाशन किया जाना अपेक्षित नहीं है ।
4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्व व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितो के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना जिला सागर के कार्यालय में दिनांक30/04/2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पतियों मे अपने अपने हितो की प्रकृति तथा ऐसे हितो के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापो के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।
5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना जिला सागर तथा मुख्य परियोजना अभियंता रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
[ भाग ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
2722
प्र. क्र. - 104 अ- 82-20-21- भू- अर्जन- 2021-2169 मौजा मनऊ पट. ह . नं.-42 तहसील बीना
(देखिये धारा 19 एवं 21 )
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) मे उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी अपेक्षित नहीं है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थवर परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है ।
: मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई बड़ी तीसरी लाईन परियोजना का नाम
(1)
परियोजनांतर्गत
भूमि का विवरण
(2)
:
सागर 1. जिला
:
2. तहसील
बीना
मनऊ 3. ग्राम
42 4. पट.ह.नं.-
0.598 हैक्टे.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची::
स.क्र.
खसरा नंबर
स्वामित्व का प्रकार भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम
134 1
भूमि स्वामी
प्रभुदयाल कृष्णगोपाल उमाशंकर आत्माराम बलराम उदयभान पिता दीनानाथ गीता माया पुत्री दीनानाथ प्रभाशंकर राकेश सुरेश पिता केदारनाथ विमला सावित्री किरन भुवनेश्वरी पुत्री केदारनाथ राधाबाई वेवा केदारनाथ साकिन कलरावनी
135 2
भूमि स्वामी सुमरन पिता गनेश साकिन देहरी भूमि स्वामी
02
योग
भूमि (रकवा हेक्टे.मे.)
अर्जित सिंचित असिंचित पड़ती
भूमिपर स्थित परिसम्पत्तियां कुल रकवा (हेक्टे. में)
0.00 0.00
2.240
0.370
01 नीम का वृक्ष
0.00
0.00
2.890
0.228
08 बेरी के वृक्ष
0.00
0.598
0.00
5.130
09वृक्ष
प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण किसी भी परिवार / कुटुब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नहीं किया जा रहा है जिससे पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का प्रकाशन किया जाना अपेक्षित नहीं है ।
4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि / स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितो के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना जिला सागर के कार्यालय में दिनांक ३०/ ०५/ 2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पतियों मे अपने अपने हितो की प्रकृति तथा ऐसे हितो के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापो के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।
5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना जिला सागर तथा मुख्य परियोजना अभियंता रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2723
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
प्र. क्र. - 101 अ- 82-20-21- भू- अर्जन- 2021-2695
सागर, दिनांक 12 अप्रैल 2022
मौजा देहरी पट. ह. नं. - 35 तहसील बीना
(देखिये धारा 19 एवं 21 )
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) मे उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी अपेक्षित नहीं है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थवर परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है ।
: मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई बड़ी तीसरी लाईन परियोजनांतर्गत परियोजना का नाम
भूमि का विवरण
(1) (2)
:
1. जिला
सागर
:
2. तहसील
बीना
:
3. ग्राम
देहरी
:
4. पट.ह.नं.-
35
: 0.010 हैक्टे.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची::
स.क्र. भूमि स्वामी का नाम / पिता कानाम
स्वामित्वका प्रकार
खसरा नंबर
1
769
भूमि स्वामी कोमलसिंह पिता खूबसिंह साकिन देह भूमि स्वामी
योग
01 अर्जित सिंचित
हेक्टे.मे.) पड़ती
भूमि (रकवा असिंचित
भूमिपर स्थित परिसम्पत्तियां कुल रकवा (हेक्टे. में)
0.990
0.010 0.00 0.00 05 बबूल के वृक्ष
0.990
0,010
प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण किसी भी परिवार/ कुटुब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नहीं किया जा रहा है जिससे पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का प्रकाशन किया जाना अपेक्षित नहीं है ।
4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्व व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि / स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि / स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितो के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना जिला सागर के कार्यालय में दिनांक.4/25/ 2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पतियों में अपने अपने हितो की प्रकृति तथा ऐसे हितो के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापो के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।
5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना जिला सागर तथा मुख्य परियोजना अभियंता ।। रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2724
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2022
प्र. क्र. - 106 अ - 82-20-21- भू- अर्जन- 2021-2694 मौजा निवोदा पट . ह. नं. - 21 तहसील बीना
(देखिये धारा 19 एवं 21 )
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) मे उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी अपेक्षित नहीं है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थवर परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है ।
परियोजना का नाम
(1)
: बीना से कोटा (282.66 कि.मी.) नई बड़ी दोहरी रेलवे लाईन निर्माण योजनांतर्गत
(2) भूमि का विवरण
1. जिला
सागर
2. तहसील
बीना
:
3. ग्राम
निवोदा
4. पट.ह.नं.-
21
: 0.200 हैक्टे.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची::
स.क्र.
खसरा नंबर
भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम
स्वामित्व का प्रकार
1
भूमि स्वामी 57/1 हरप्रसाद पिता मुन्ना सा. आगासौद
2
भूमि स्वामी 57/2 राजकुमार पिता नाथूराम उर्फ भगोना उर्फ भगवानदास निवासी ग्राम आगासौद भूमिस्वामी
02
योग
अर्जित सिंचित
भूमि (रकवा असिंचित
हेक्टे.मे. ) पड़ती
भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां कुल रकवा (हेक्टे. में)
1.300
0.12
0.00
0.00
निरंक
1.300
0.00
0.00
0.08
01 बोर
2.600
0,200
0.00
0.00 01 बोर
प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण किसी भी परिवार/ कुटुब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नहीं किया जा रहा है जिससे पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का प्रकाशन किया जाना अपेक्षित नहीं है ।
4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्व व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितो के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना जिला सागर के कार्यालय में दिनांक....7/05/2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पतियों में अपने अपने हितो की प्रकृति तथा ऐसे हितो के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापो के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।
भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना जिला सागर तथा मुख्य परियोजना अभियंता ।। रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है । 5-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2725
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2022
भाग । ]
कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , तहसील बरेली , जिला रायसेन , मध्यप्रदेश
बरेली , दिनांक 6 अप्रैल 2022 क्र. 984- भू-अर्जन-2022
प्रकरण क्रमांक 0002/ भू- अर्जन / 2021-22 बरेली चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1 ) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2 2014 सात 2 ए दिनांक 12.11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है । नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप *(ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है । अतएव निम्न दर्शित भूमिधारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जायेगा ।
तहसील- उदयपुरा
ग्राम का नाम -उडदमऊ
भूमिस्वामी का नाम
प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन क्र. ग्राम का नाम
अर्जित रकबा हेक्टेयर
कुल रकबा हेक्टेयर में
में
अर्जित किये जाने वाले खसरा नंः
6
8
4
5
2
3
1
0.809
292/2/2
0.150
उडदमऊ
01
कीर्तिनंदन आ. हल्केवीर जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम भूस्वामी
7 कार्यपालन यंत्री लोक निमार्ण विभाग सेतु निर्माण भोपाल
लो.नि.विभाग द्वारा ग्राम सोजनी छींद से उडदमउ इमझिरी मार्ग में नाले पर पुल मय पहुच भार्ग निर्माण हेतु
354/1
0.150
2.859
02 उडदमऊ
द्वारका प्रसाद आ. बालमुकुन्द जाति राय निवासी ग्राम भू स्वामी
0.040
350 0.040
03 उडदमऊ रम्मूलाल, शंकरलाल, भगवान सिंह, मानसिंह, रामस्वरूप, राजेश, परषोत्तम आ. भैयालाल जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भूस्वामी
0.030
1.724
348
04 उडदमऊ रम्मूलाल, शंकरलाल, भगवान सिंह, मानसिंह, रामस्वरूप, राजेश, परषोत्तम आ. भैयालाल जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भूस्वामी
0.565 0.130
295
05 उडदमऊ रामदयाल आ. शिवराज सिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी
341/1 1.198 0.050
06 उडदमऊ रामदयाल आ. शिवराज सिंह जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी
प्रमोद सिंह गुर्जर, अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी, [भाग 1 2726
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
कार्यालय , कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी , जिला मुरैना, मध्यप्रदेश
मुरैना, दिनांक 29 मार्च 2022 प्र. क्र. 03 - अ- 82- भू-अर्जन- 2020-21- आसन वैराज- 3020-3010
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम , 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (आसन बेराज परियोजना का निर्माण कार्य) ग्राम चन्द्रपुरा , प०ह ० क्र ० 122 रा० नि० वृत- तहसील- जौरा , उपखण्ड-जौरा , जिला- मुरैना में कुल 4.68 हे0 अतिरिक्त भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम चन्द्रपुरा प० ह०क्र. 122 राजस्व वृत- तहसील- जौरा, उपखण्ड - जौरा जिला मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णन
जिला-
क.
मुरैना
जौरा
तहसील-
ख.
ग्राम-
ग.
चन्द्रपुरा
4.68 हे0
घ. लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है: -
सर्वे नं.
स.क्र.
अर्जन का क्षेत्रफल
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) 6
5
4
3
2
1
1.
439
0.03
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
0.23
2.
442
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
अशोक रामवीर, महावीर पुत्रगण मचल सिंह गिरजा शीला मंजेश पुत्रियाँ मचल सिंह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मु. नारायणी वेवा मचल सिंह जाति गू.ठा. पता नि. ग्राम मंः पंचमपुरा समान भाग 2727
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
स.क्र.
सर्वे नं.
अर्जन का क्षेत्रफल
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
6
2
3
5
1
4
भूमिस्वामी
3.
0.17
443
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
4.
0.39
445
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
अशोक रामवीर , महावीर पुत्रगण मचल सिंह गिरजा शीला मंजेश पुत्रियाँ मचल सिंह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मु. नारायणी वेवा मचल सिंह जाति गू.ठा. पता नि. ग्राम म. पंचमपुरा समान भाग भूमिस्वामी
5.
447
0.24
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
अशोक रामवीर, महावीर पुत्रगण मचल सिंह गिरजा शीला मंजेश पुत्रियाँ मचल सिंह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मु. नारायणी वेवा मचल सिंह जाति गू.ठा. पता नि. ग्राम मं. पंचमपुरा समान भाग भूमिस्वामी
6.
448
कृषि भूमि
0.16
भूमि स्वामी
छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
7.
449
कृषि भूमि 0.12
भूमि स्वामी
छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
0.32
8.
454
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
बाबूसिंह पुत्र पंछी सिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम मजरा पंचमपुरा
9.
भूमि स्वामी कृषि भूमि 0.27
447/772
अशोक रामवीर, महावीर पुत्रगण मचल सिंह गिरजा शीला मंजेश पुत्रियाँ मचल सिंह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मु. नारायणी वेवा मचल सिंह जाति गू.ठा.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
2728
सर्वे नं.
स.क्र.
अर्जन का क्षेत्रफल
भूमिका प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
6
5
4
3
2
1
पता नि. ग्राम मः पंचमपुरा समान भाग भूमिस्वामी
0.18
10.
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
496/773
अशोक रामवीर, महावीर पुत्रगण मचल सिंह गिरजा शीला मंजेश पुत्रियाँ मचल सिंह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मु. नारायणी वेवा मचल सिंह जाति गू.ठा. पता नि. ग्राम मः पंचमपुरा समान भाग भूमिस्वामी
0.23
11.
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
448/774
अशोक रामवीर , महावीर पुत्रगण मचल सिंह गिरजा शीला मंजेश पुत्रियाँ मचल सिंह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मु. नारायणी वेवा मचल सिंह जाति गू.ठा. पता नि. ग्राम म. पंचमपुरा समान भाग भूमिस्वामी
12.
0.11
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
454/775
अशोक रामवीर, महावीर पुत्रगण मचल सिंह गिरजा शीला मंजेश पुत्रियाँ मचल सिंह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मु. नारायणी वेवा मचल सिंह जाति गू.ठा. पता नि. ग्राम मं. पंचमपुरा समान भाग भूमिस्वामी
0.17
13 .
474
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
रघुवीर पुत्र रामजीलाल जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.34
475
14.
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
0.38
कृषि भूमि
476
15.
भूमि स्वामी
मुरारीलाल पुत्र श्रीधर कमला पुत्री श्रीधर जाति ब्रा. पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
0.40
16.
कृषि भूमि
477 भूमि स्वामी
पूरन सिंह पुत्र कदम सिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम मजरा पंचमपुरा 2729
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
भाग । ]
स.क्र.
सर्वे नं.
क्षेत्रफल
अर्जनका
प्रकार भूमिका
स्वामित्व का प्रकार
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
6
4
5
3
1
2
भूमिस्वामी
17.
495
0.16
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
18.
0.01
भूमि स्वामी कृषि भूमि
496/776
मध्यप्रदेश के
छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गू.ठा. राज्यपाल के नामवासीतथा आदेशानुसामान भूमिस्या बरेहमान मुजीबुर्रहमान खान , उपसचिव. भाग
0.30
19 .
497
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
20.
0.47
493
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी
4.68 हे०
कुल किता 20
1. यहकि घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्ल भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, कि परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है ।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेषः- धारा 40 (2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली आसन बेराज परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यक्ता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधन के उपबंध लागू नहीं होगें ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. कार्तिकेयन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, [भाग ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
2730
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 30 मार्च 2022
क्र. A - 1596- दो-2-2-2022 . श्रीमती ममता जैन , Member Secretary ( S.C.M.S. ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 18 से 22 अप्रैल 2022 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 05 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 अप्रैल 2022 से दिनांक 17 अप्रैल 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती ममता जैन , Member Secretary ( S.C.M.S. ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ममता जैन, उपरोक्तनुसार अवकाश पर नहीं जाती तो Member Secretary ( S.C.M.S. ) , के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. B - 1903- दो- 2-28-2017 .- श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, उप नियंत्रक ( लेखा ) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 21 मार्च से दिनांक 08 अप्रैल 2022 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 से 20 मार्च 2022 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 09 से 10 अप्रैल 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, उप नियंत्रक (लेखा ) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो उप नियंत्रक ( लेखा ) के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B - 1905-दो- 2-60-2014.- श्री राजेश कुमार शर्मा, ज्वाइंट रजिस्ट्रार ( एम ) , उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 28 मार्च से 01 अप्रैल 2022 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 मार्च 2022 के एवं पश्चात् में दिनांक 02 एवं 03 अप्रैल 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार शर्मा , ज्वाइंट रजिस्ट्रार ( एम) , उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ज्वाइंट रजिस्ट्रार ( एम ) , के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, ओ.एस.डी.
जबलपुर, दिनांक 2 मार्च 2022
क्र. C-733-दो- 2-4-2021 .- श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शाजापुर को दिनांक 21 से 25 फरवरी 2022 तक, पांच दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.
क्र. C- 735-दो- 2-14-2015.- श्रीमती रेणुका कंचन , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को दिनांक 28 फरवरी से 15 मार्च 2022 तक, सोलह दिन का संतान पालन अवकाश (Child Care Leave ) स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेणुका कंचन , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.
संतान पालन अवकाश (Child Care Leave ) काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेणुका कंचन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C- 737- दो- 2-117-2017 .- श्री संजीव कुमार अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , शिवपुरी को दिनांक 24 से 27 जनवरी 2022 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री संजीव कुमार अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव कुमार अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
2731
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
क्र. C- 739- दो- 2-19-2015.- श्री अजय प्रकाश मिश्र , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को दिनांक 24 से 29 जनवरी 2022 तक, छह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री अजय प्रकाश मिश्र , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय प्रकाश मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 741- दो- 2-70-2021 .- श्री अतुल्य सराफ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को दिनांक 22 से 24 फरवरी 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अतुल्य सराफ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अतुल्य सराफ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 743-दो- 2-3-2018 .- श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नीमच को दिनांक 20 से 21 जनवरी 2022 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजवर्धन गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीशं के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 9 मार्च 2022
क्र. C- 952- दो- 2-35-2017.- श्री पवन कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिवनी को दिनांक 02 से 07 नवम्बर 2021 तक के सार्वजनिक अवकाश तथा दिनांक 08 नवम्बर 2021 के एक दिन के आकस्मिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2019 से वर्ष 2021 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666- इक्कीस ब ( एक ) 2011 , दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. C-954- दो - 2-38-2021 .-श्री के. एस. बारिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 14 से 16 मार्च 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री के. एस. बारिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एस . बारिया , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D - 831-दो - 2-15-2019 .- श्री एम. के. जैन, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को दिनांक 22 जनवरी से 5 फरवरी 2022 तक, पन्द्रह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 06 फरवरी 2022 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. जैन, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 833-दो- 2-81-2018 .- श्री काशिफ नदीम खान, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , गुना को दिनांक 11 से 25 फरवरी 2022 तक, पन्द्रह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री काशिफ नदीम खान, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
2732
प्रमाणित किया जाता है कि श्री काशिफ नदीम खान , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 835-दो- 2-34-2018 .- सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 04 से 05 मार्च 2022 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 06 मार्च 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री आशापुरे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. D-837-दो- 2-41-2015.- श्री सनत कुमार कश्यप, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 24 से 29 जनवरी 2022 तक, छह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 जनवरी 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री सनत कुमार कश्यप , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सनत कुमार कश्यप, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 839-दो- 2-70-2021 .- श्री अतुल्य सराफ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 22 से 24 फरवरी 2022 तक, तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 24 फरवरी 2022 का एक दिन का अर्जित अवकाश , उपभोग नही किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.
क्र. D-841- दो - 2-61-2013 .- श्री ओंकार नाथ , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को दिनांक 10 से 11 दिसम्बर 2021 तक एवं दिनांक 13 से 16 दिसम्बर 2021 तक, कुल छह दिन के आकस्मिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2021 से 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10
[भाग ।
दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए ) 19-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक -3666 - इक्कीस ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .
क्र. D-843- दो - 2-48-2021 .- श्री अरविन्द रघुवंशी , प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
जबलपुर, दिनांक 14 मार्च 2022
क्र. B - 1647- दो-2-50-2020 .-श्री आर. पी. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 14 से 16 मार्च 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 मार्च 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 से 19 मार्च 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B- 1650-दो- 2-11-2015.- श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को दिनांक 9 से 12 मार्च 2022 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 फरवरी 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रभात कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
2733
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
जबलपुर, दिनांक 15 मार्च 2022
क्र. A- 1365-दो-2-14-2021. श्री प्रदीप मित्तल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 6 से 14 जनवरी 2022 तक, नौ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप मित्तल , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रदीप मित्तल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A- 1367-दो- 3-420-80 - भाग- बारह .- श्री योगेश दत्त (शुक्ल) सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. 195 - इक्कीस- ब ( एक ) -2018 , दिनांक 31 मार्च 2018 समसंख्यक पत्र क्रमांक- 4346 - इक्कीस ब ( एक ) -2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 (ए) 19- 03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2018- नियम- चार, दिनांक 08 मार्च 2019 के अनुसार श्री शुक्ल को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2022 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 217 83 योग : 300 दिवस
2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान 217 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता
X 83 अर्द्धवेतनिक अवकाश
30
के एवज में नगद
भुगतान.
क्र. D -878-दो- 2-37-2021.- श्री भारत सिंह रावत, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 21 से 24 मार्च 2022 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 17 से 20 मार्च 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश . का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री भारत सिंह रावत , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री भारत सिंह रावत, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 880- दो-2-75-2017.- श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर को 21 से 24 फरवरी 2022 तक चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रत्नेश चन्द्र बिसेन , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 22 मार्च 2022
क्र. C- 1136- दो- 2-36-2021.- श्री आनंद कुमार तिवारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सतना को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :-
1. दिनांक 28 फरवरी 2022 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है.
2. दिनांक 26 फरवरी 2022 से 12 मार्च 2022 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13मार्च 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आनंद कुमार तिवारी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है किश्री आनंद कुमार तिवारी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार , यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
[भाग 1 2734
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर Jabalpur, dated 08th April , 2022
No. B - 2096 - III - 10-40-78 .- In the notification of the High Court No B - 4903 , dated 12th September, 2017; issued in exercise of the powers conferred by sub - section ( 6 ) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure 1973 (No. 2 of 1974 ) , serial No. 21 of the table is ammended as below :-
TABLE
S. No.
Court of Sessions
Place , where the Courts shall ordinarily hold their sitting
(1) 21
(3) Narmadapuram, Sohagpur , Pipariya, Itarsi .
(2) Narmadapuram
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का सं. 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 6 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक बी-4903 , दिनांक 12 सितम्बर 2017 में सारणी में अनुक्रमांक 21 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-
सारणी
सामान्यतः बैठने का स्थान
सत्र न्यायालय
अनुक्रमांक
(3)
(2)
(1) 21
नर्मदापुरम, सोहागपुर, पिपरिया, इटारसी
नर्मदापुरम
जबलपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2022
क्र. बी- 2098- तीन- 10-40-78- आठ. उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक सी/4666 दिनांक 18 नवम्बर 2016 में संशोधन करते हुए जिला होशंगाबाद का परिवर्तित नाम नर्मदापुरम समाविष्ट किया जाता है एवं तद्नुसार उक्स अधिसूचना की सारणी के अनुक्रमांक 21 सिविल जिले से संबंधित प्रविष्टियों के संबंध में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है.
सारणी
अनु. क्र.
सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय सिविल जिले का नाम
स्थान
सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय स्थान
जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय स्थान
न्यायालयों की संख्या (6) (7)
न्यायालयों की संख्या (8)
न्यायालयों की संख्या (4) (5)
(3)
(2)
(1)
3
2
3
21
नर्मदापुरम
नर्मदापुरम
नर्मदापुरम
नर्मदापुरम
1
1
2
सोहागपुर
सोहागपुर
सोहागपुर
2
2
3
पिपरिया
पिपरिया
पिपरिया
3
2
3
इटारसी
इटारसी
इटारसी
1
1
सिवनी मालवा
सिवनी मालवा
2
पचमढ़ी
माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, विवेक सक्सेना , रजिस्ट्रार जिला स्थापना.
2735
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
भाग । ]
कार्यालय, म. प्र. माध्यस्थम अधिकरण , विन्ध्याचल भवन, भू- तल, भोपाल
भोपाल , दिनांक 12 अप्रैल 2022
क्र. 298 - फा.दो- 22-1- स्था.- 2013.- मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण विनियम, 1985 के विनियम -34 ( 2 ) के अनुसरण में, एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित वर्ष 2022 के कैलेण्डर अनुसार उच्च न्यायालय के लिये अधिसूचित ग्रीष्मकालीन विश्रामावकाश अवधि के दौरान, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण के लिए दिनांक 30 मई 2022 से 10 जून 2022 कुल 12 दिवस तक ग्रीष्मकालीन विश्रामावकाश रहेगा . इस दौरान अधिकरण में न्यायिक कार्य ( बैंचों में सुनवाई ) नहीं होगी .
तथापि उक्त विश्रामावकाश अवधि में सार्वजनिक व सामान्य अवकाश दिवसों को छोड़कर, सामान्य कार्य दिवसों में अधिकरण का कार्यालयीन कार्य यथावत जारी रहेगा.
आदेशानुसार,
अरविंद प्रताप सिंह चौहान, रजिस्ट्रार.
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर ( 574, साउथ सिविल लाईन्स )
// आदेश //
कमांक फो.नं...18 /स्था०%राबिसेप्राः 10912022 जबलपुर दिनांक 07/04/2022 मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विज्ञापन क्रमांक -37 /जि.वि..स.अ. /परीक्षाः/ 2021 , दिनांक 08:06.2021 के आधार पर जिला विधिक सहायता अधिकारी (प्रवेश स्तर) के पद पर चयनित अभ्यार्थियों को वेतनमान 56100-177500 में नियमानुसार समय- समय पर देय भत्तों संहित तीन वर्ष की परिवीक्षा घर अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से आगांमी आदेश पर्यन्त तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से नियुक्ति प्रदान की जाकर सारणी के कॉलम नम्बर -05 में दर्शित पदस्थापना स्थान पर पदस्थ किया जाता है ।
क्र. रोल नम्बर नाम वं. पिता का नाम
पदस्थापना स्थान
गृह जिला
1
2
3
4
5 1 MPAO2105415
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , सीधी श्री सिद्धार्थ शुक्ला पिता श्री रमेशचन्द्र शुक्ला
102ब्रहमाऋषि कालोनी ग्वारीघाट (साकेत धाम) जबलपुर 482008
2 MPAO2105910
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , मंदसौर श्री प्रवीण कुमार पिता श्री सुबेसिंह
वार्ड नं.33 गोंविन्द नंगर कालोनी,राजपुरा पिलानी जिला झुंझुनु राजस्थान 333031
3 MPA02106185
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिण्ड श्री सौरभ कुमार दुबे पितां श्री रघुनाथ दुबे
बी 68 स्ट्रीट नं.9 न्यू मांर्डम शाहदरा नई दिल्ली
थाना- मानसरोवर पार्क [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
2736
(3)
(2)
(1)
4 MPAO2106937 श्री अतुल सेन पिता श्री अभयनाथ सेन
(5)
(4)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिंगरौली
| वार्ड नं.1 उत्तरी पतेरी थाना सिविल लाइंन्स 'तहसील रघुराज नगर जिला सतना 485001
5 MPAO2100817 कु० ऋतु प्रर्जापति पिता श्री एन.एल. प्रजापति
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़
एमआईजी-166 सेंट मेरी स्कूल के पास एमएलबी. वार्ड नं.5, गौर नगर मकरोनिया सागर म.प्र . 4.7.0004
6 MPAO2100994 श्री जयदेंच मानिक पिता श्री सुखदेव मानिक
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुरहानपुर 733 शिवमंदिर के पीछे ,स्कीम नं. 51 सगंम नगर एरोड्रम पुलिस थाना इन्दौर 452006
7 MPAO2102270 कु. अनुपमा मुजाल्दे पिता श्री दुलेसिंह
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , खण्डवा
211- ए प्रजापत नगर थाना द्वारकापुरी जिला इन्दौर 452009
8 MPAO2100159
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर
8/31 आर्य समाजं रोड शिवपुरी म.प्र. 473551
श्री सर्वेश चतुर्वेदी पिता श्री सुरेन्द्र मोहन चतुर्वेदी
उर्परोक्तानुसार चयनित अभ्यर्थीगण को वित्त विभाग के अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 22 फरवरी 2020 के अधीन जिला विधिक सहायता अधिकारी (प्रवेश स्तर ) के वेतनमान रू . 56100-177500 के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत , द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा । परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारम्भ किया जायेगा ।
उक्त अभ्यर्थीगण पदस्थापना स्थल पर दिनांक 25.04.2022 अथवा उसके पूर्व पदभार ग्रहण करेंगे ।
शर्तेः-
1- वे. भारत के संविधान एवं संप्रभुता में निष्ठा रखेगें ।
2- म.प्र. सिविल सेवा (आचरण ) नियम 1965 के अंतर्गत नियमों का पालन करेगें ।
3- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक(अस्थायी तथा अर्द्ध स्थायी सेवा) नियम, 1960 के नियम 12 (ए) के अनुसार किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का वेतन तथा भत्ता देकर सेवाये समाप्त की जा सकेगी ।
4- एक माह का नोटिस दिए बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किए बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर वेतन तथा भत्ते की राशि भू- राजस्व की बकाया की भांति उनसे वसूल की जावेगी ।
2737
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
5- मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-9 / 3 / 2003 / नियम / चार भोपाल दिनांक 13/4/2005 के अनुसार दिनांक 1/1/2005 के पश्चात् नियुक्त होने वाले कर्मचारियो पर परिभाषित पेंशन अंशदान योजना, 2005 ' लागू होगी ।
6- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस के अन्दर स्वयं के व्यय पर संभागीय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्वस्थ्यता परीक्षण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । संभागीय मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थ्यता का प्रमाण पत्र प्रतिकूल होने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।
7- कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत अन्य किसी विभाग में नौकरी के लिए आवेदन देने या पत्राचार करने के पूर्व राज्य प्राधिकरण' की अनुमति लेना आवश्यक होगा तथा बिना अंनुमति के सीधे आवेदन पत्र भेजे जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।
8- आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने, कूटरचित या फर्जी पाये जाने या अन्य किसी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी ।
9- अभ्यर्थीगण द्वारा नियत समय सीमा के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में उनकी नियुक्ति स्वयमेव निरस्त मानी जावेगी ।
10- अभ्यर्थियो द्वारा ज्वाईनिंग करने के उपरान्त नियुक्ति आदेश में उल्लेखित शर्तों के पालन संबंधी अभिस्वीकृति पत्र एवं उपस्थिति प्रतिवेदन उचित माध्यम से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर को प्रेषित किया जायेगा ।
11- इनकी सेवायें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सामान्य नियन्त्रण में रहेगी ।
12- इन नियुक्तियों के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 व उसके तहत राज्य शासन द्वारा जारी उपबंधो का अनुपालन किया गया है ।
माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार,
राजीव कर्महे , सदस्य सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
2738
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 28 मार्च 2022
प्र. क्र. 20 - अ- 82- वर्ष 2021-22.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (है. में)
(1) पन्ना
(2) देवेन्द्रनगर
(3) भगेपुर
(5) कार्यपालन यंत्री, जल- संसाधन संभाग, पन्ना.
(6) देवरी तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु धारा -11 का प्रकाशन हेतु.
(4) निजी भूमि रकबा 3.013 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है. कुल रकबा 3.013 है.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 8 अप्रैल 2021
प. क्र. 23 - प्रशा- भू-अर्जन -2021 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 0.500
(2) मनगवां
(1) रीवा
(3) इटहा
(6) पी. एच. 2 पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, छोटे सिंह , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव, 2739
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सीहोर, दिनांक 8 अप्रैल 2022
प्र. क्र. 2 -अ- 82-21-22.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
24.079 रेहटी
अमीरगंज
सीहोर
धारा 12 हेतु
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
संभाग सीहोर.
महादेव बेन्द्रा जलाशय के शीर्ष भाग निर्माण हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी, बुधनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
(2 )
(3 ) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , बुधनी में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 8 अप्रैल 2021
पत्र क्र. 17- प्रका.- भू-अर्जन-20. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- नईगढ़ी
(ग) ग्राम- जोरौट
(घ) क्षेत्रफल-0.325
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.040
451
0.032
453
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्र मोहन ठाकुर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
(2)
(1)
0.006
450
0.002
439
454
0.016
0.002
452
0.031
461
0.012
458
0.062
459
460
0.025
494
0.002
0.025
495/1
0.050
495/2
0.020
499
0.325
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .
ब - म. प्र . शासन की भूमि
0.000
म. प्र. शासन की भूमि का योग ..
0.325
अब का योग .
2740
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बुस्टर एवं पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
पत्र क्र. 19- प्रका.- भू-अर्जन-20. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- नईगढ़ी
(ग) ग्राम- भदावल
(घ) क्षेत्रफल-0.159
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1) अ- निजी पट्टे की भूमि
0.004
790
791
0.019
0.005
792
0.012
796
0.011
795
0.006
806
0.018
807
0.084
816
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.159 ब-म. प्र. शासन की भूमि म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000 अब का योग . 0.159
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बुस्टर एवं पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
( 3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 21 - प्रका.- भू-अर्जन-20 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि कावर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- पहुआ
(घ) क्षेत्रफल-0.069
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1) अ-निजी पट्टे की भूमि
0.030
498
0.035
499
500
0.004
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.069 ! ब- म. प्र. शासन की भूमि म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग . 0.069 2741
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
भाग 1 ]
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत पी. एच. 2 पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, छोटे सिंह, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 11 अप्रैल 2022
क्र. 2922 - भू- अर्जन-2022 . चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः-
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- छिन्दवाड़ा
(ग ) नगर/ग्राम- ग्राम- उमरहर, प.ह.नं. -41 , ब. नं. - 23, रा. नि. मं.- छिन्दवाड़ा.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-
कुल रकबा 0.109 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
(1)
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में ) (2) 0.059
602/2
(2)
(1) 603 604/2
0.030 0.020 योग.. 0.109 कुल रकबा 0.109 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना की दांयी तट मुख्य नहर के अंतर्गत टेल वितरक नहर से निकलने वाली मुख्य नहर हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं म. प्र . शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक 1 चौरई, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, दांया तट नहर, उप संभाग क्र. 1 चौरई, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
2742
कार्यालय, कलेक्टर, जिला नर्मदापुरम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
नर्मदापुरम, दिनांक 27 अप्रैल 2022
प्र. क्र. 1626 - भू- अर्जन- 2020- प्रकरण क्र. अ-82-2019-20 चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक तीस सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (1)
माखन
1.000 हे.
(3) बागरा
नर्मदापुरम
मानागांव
(2) नगर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी.
(5) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, नर्मदापुरम.
(6) सोनतलाई स्टेशन से बागराया स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन केदोहरीकरण परियोजना हेतु ग्राम बागरा मानागांव को. निजी भूमि ख. नं. 355/1 , 355/2/1 , 355/3/1 का अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है सोनतलाई स्टेशन से बागरातवा स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन के दोहरीकरण परियोजना हेतु ग्राम बागरा मानागांव की निजी भूमि का अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू अर्जन अधिकारी नर्मदापुरम के कार्यालय में किया जा सकता है .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
धार, दिनांक 28 अप्रैल 2022
प्र. क्र. 45 - रीडर- भू-अर्जन-2022 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भूमि पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु भूमि की आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- डही
(11) ग्राम का नाम-मालपुरा
( घ ) क्षेत्रफल- 2.660 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.480
172
0.150
173/1
149/1/6/1
0.099
0.180
170
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
(2)
(1)
0.100
169/2
149/1/5
0.372
0.100
168/6
0.075
168/7
0.099
149/1/6/2
0.400
168/5
0.219
149/1/4
0.016
149/1/3
0.250
149/1/2
0.080
151/3
0.040
153/3
2.660
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाउस क्रमांक 4 के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 16 के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
(4) इस उद्घोषण में वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में संबंधित व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना कुक्षी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पंकज जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .