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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 6 मई 2022- वैशाख 16 , शक 1944
क्रमांक 237 ]
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 मई 2022
एफ 12-06-2022 - सत्रह मेडि-3.- मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रुजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 (क्रमांक 47 सन् 1973 ) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रुजोपचार संबंधी स्थापनाएं ( रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन ) नियम , 1997 में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्:-
संशोधन
उक्त नियमों में , अनुसूची- दो में , खण्ड (ट ) में , उप - खण्ड (तीन ) के स्थान पर निम्नलिखित उप- खण्ड स्थापित किया जाए , अर्थात्:-
"(तीन) किसी आवासी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ( आर.आर.एम.पी. ) को एक बार में राज्य के केवल एक उपचर्यागृह में ही रजिस्ट्रीकृत होने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। वह अन्य उपचर्यागृहों में कार्य कर सकता हैं, परन्तु वह आवासी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ( आर.आर.एम.पी. ) के रूप में राज्य के एक से अधिक उपचर्यागृह में रजिस्ट्रीकृत नहीं हो सकेंगा । इस प्रकार आवासी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी (आर.आर.एम.पी. ) के रूप में अतिरिक्त कार्य करने का भार स्वयं आवासी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी (आर.आर. एम.पी. ) का होगा । "
473 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मई 2022
474
F 12-06 /2022 / 17 /M - 3 :: - In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Madhya Pradesh Upcharyagriha Tatha Rujopchar Sambandhi Sthapnaye (Registrikaran Tatha Anugyapan) Adhiniyam , 1973 (No. 47 of 1973 ) , the State Government, hereby , makes the following amendment in the Madhya Pradesh Upcharyagriha Tatha Rujopchar Sambandhi Sthapanaye ( Registrikaran Tatha Anugyapan) Rules , 1997 , namely: -
AMENDMENT
In the said rules , in Schedule - II, in clause (k), for sub- clause (iii ), the following sub - clause shall be substituted , namely: -
" ( iii ) A Resident Registered Medical Practitioner (RRMP ) shall be permitted to register RRMP in only one Nursing Home of the State , at a time. He may work in other hospitals but would not be able to register as RRMP in more than one hospital of the State . The onus of any such additional engagement as RRMP shall lie upon the Registered Resident Medical Practitioner, himself. "
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाडे, सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022.