मध्य प्रद
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, सोमवार दिनांक 9 मई 2022- वैशाख 19, शक 1944
क्रमांक 238 ]
वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल.
भोपाल, दिनांक 9 मई , 2022
सर्वसाधारण की जानकारी एवं क्रमांक बी-01/83/2021/2/पांच (23) आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिये दिनांक 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिये विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी- 01/83/2021/2/पांच (2) दिनांक 21 जनवरी 2022 ( मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 41 दिनांक 21 जनवरी 2022 में प्रकाशित) से जारी आबकारी व्यवस्था में निम्नानुसार संशोधन किये जाते है: -
संशोधन
1. आबकारी व्यवस्था की कंडिका 9 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है: -
"मदिरा का उठाव- वर्ष 2022-23 में देशी/विदेशी मदिरा के फुटकर लायसेंसी को उसकी मदिरा दुकान हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभत
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ड्यूटी राशि के विरुद्ध प्रत्येक त्रैमास में 85% ड्यूटी राशि की मदिरा का प्रदाय लिया जाना अनिवार्य होगा अर्थात उसे अधिकतम 15% की सीमा तक ही ड्यूटी राशि बिना मदिरा के उठाव के नकद में समायोजन कराने की अनुमति होगी । प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति पर इसका परीक्षण कर 85% राशि की सीमा से कम राशि की मदिरा का प्रदाय लिये जाने की स्थिति में इस प्रकार अवशेष न्यूनतम ड्यूटी राशि की 2.5 % राशि के बराबर की शास्ति देय होगी, जिसे अगले त्रैमास के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा किन्तु वित्तीय वर्ष 2022- 23 के तृतीय त्रैमास की शास्ति की राशि 10 मार्च 2023 तक एवं अंतिम त्रैमास की शास्ति की राशि 28 मार्च 2023 तक जमा करना अनिवार्य होगा । "
2. आबकारी व्यवस्था की कंडिका 23 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है : -
"मदिरा स्कंध का एक मदिरा दुकान से अन्य मदिरा दुकान में स्थानांतरण - किसी मदिरा दुकान पर अनुज्ञप्तिधारी की आवश्यकता से अधिक मदिरा संग्रहित होने पर, उसे उसी जिले की अन्य मदिरा दुकान में अंतरित करने की स्वीकृति जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दिये जाने की व्यवस्था पूर्व वर्षों की भांति यथावत रहेगी परन्तु जिस ठेकेदार द्वारा जिस पक्ष में किसी अन्य दुकान को स्टॉक ट्रान्सफर किया है उसे उसी पक्ष में देशी या विदेशी मदिरा गोदाम से उसी किस्म की मदिरा उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी । इस प्रकार के स्थानांतरण से मदिरा स्कंध प्राप्त करने वाली मदिरा दुकान के लिए प्रदेश की आबकारी नीति वर्ष 2022- 23 की कंडिका 9 के प्रावधान अनुसार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के विरुद्ध प्रत्येक त्रय मास में 85 प्रतिशत ड्यूटी राशि की मदिरा 476(1)
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का प्रदाय लिया जाना अनिवार्य होगा तथा स्थानांतरण से प्राप्त मदिरा स्कंध को इस अनिवार्य प्रदाय के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जायेगा। इसके लिए देशी मदिरा , विदेशी मदिरा ( स्पिरिट एवं वाईन) पर प्रतिपेटी रूपये 75/- तथा बीयर पर प्रतिपेटी रूपये 40/- की दर से परिवहन फीस , अनुज्ञप्तिधारी से अग्रिम जमा करायी जायेगी । " 3. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगी ।
आर.पी. श्रीवास्तव , उपसचिव .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2022 .