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ध्य प्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार , दिनांक 10 मई 2022- वैशाख 20, शक 1944
क्रमांक 241 ]
जनजातीय कार्य विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 10 मई 2022
क्र. एफ 12-25-2017-5- पच्चीस. मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के जनजातीय बालक एवं बालिकाओं को अपने गृह निवास से बाहर महाविद्यालयीन एवं अन्य उच्च शिक्षा निरंतर रखने के लिए छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं जिनमें किसी कारणवश प्रवेश नहीं होने पर उनको आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु पूर्व में जारी समस्त आवास सहायता योजना नियम/ निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए राज्य शासन, एतदद्वारा , निम्न नवीन नियम बनाती है, अर्थातः-
आवास सहायता योजना नियम 2021
1. संक्षिप्त नाम , विस्तार तथा प्रारंभ-
1.1 कहलाएंगे । यह नियम अनुसूचित जनजाति के छात्र- छात्राओं को आवास सहायता योजना नियम 2021
1.2 इस योजना का विस्तार सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में रहेगा ।
1.3 ये नियम राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे ।
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2. योजना का उद्देश्य -
आवास सहायता योजना का उद्देश्य इस वर्ग के बालक बालिकाओं का गुणात्मक रूप से अन्य वर्ग के समतुल्य प्रवेश सुनिश्चित करने एवं आर्थिक अवरोधों से मुक्त होकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करना है । ( मध्यप्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालक बालिकाओं का उच्च शिक्षा में प्रवेश अन्य वर्ग की तुलना में कम है। )
3. पात्रता -
3.1 आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो ।
3.2 आवेदक मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी हो ।
3.3 आवेदक 12 वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात शासकीय एवं मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय । विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थाओं के स्नातक/स्नातकोत्तर/ समस्त उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम ( डिप्लोमा पाठ्यक्रम) में नियमित प्रवेशित हो।
3.4 आवेदक की प्रवेशित संस्था में कोई छात्रावास सलंग्न नहीं हो अथवा सलंग्न छात्रावास में सीट रिक्त नहीं हो ।
3.5 आवेदक को आवास सहायता की पात्रता अध्ययनरत संस्था के मुख्यालयों के आधार पर ना होकर किराये के निवास के आधार पर होगी ।
3.6 होगी। आवेदक की निर्धारित वार्षिक पारिवारिक आय सीमा पोस्टमैट्रिक छात्रवृति योजना के अनुरूप
3.7 अध्ययनरत संस्था एवं विद्यार्थी के किराये के निवास के पते की नगरीय निकाय/ ग्राम पंचायत की सीमा पृथक-पृथक होने पर योजना की पात्रता नहीं होगी परन्तु विशेष परिस्थिति में प्रवेशित संस्था की ग्राम पंचायत में यदि किराये पर आवास उपलब्ध न हो सके तो उस ग्राम पंचायत के निकटस्थ नगरीय निकाय / ग्राम पंचायत में विद्यार्थी द्वारा किराये पर आवास लिए जाने पर योजना की पात्रता होगी, वशर्ते कि प्रवेशित संस्था से किराये के आवास की दूरी 12 किलोमीटर से अधिक न हो ।
3.8 होगी। किराये की राशि यदि देय आवास सहायता से अधिक है तो विद्यार्थियों को इसे स्वयं वहन करनी
3.9 अनुतीर्ण छात्र, परीक्षा परिणाम स्थगित होने या अन्य किसी कारण जिससे छात्र अगली कक्षा में प्रमोट नहीं हुआ है तो वह योजना का लाभ लेने के लिये अपात्र होगा ।
3.10 एक ही माता पिता की सभी संतानों को पृथक पृथक हितग्राही माना जायेगा ।
3.11 समस्त परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में चयन प्रक्रिया से प्रवेशित विद्यार्थियों को नियमित छात्रावास में सीट रिक्त ना होने की स्थिति में योजना की पात्रता होगी ।
3.12 आवेदक की प्रवेशित संस्था तथा उसके स्थायी निवास स्थान की नगरीय निकाय ग्राम पंचायत पृथक-2 एवं उनके बीच की दूरी 12 किलोमीटर से अधिक होने पर ही पात्रता होगी ।
4. योजना में देय लाभ
4.1 भोपाल, इंदौर , जबलपुर, ग्वालियर एवं उज्जैन 05 संभागीय मुख्यालय में राशि रु. 4000/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह
4.2 शेष 47 जिला मुख्यालयों पर राशि रु. 2500/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह ।
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4.3 विकासखण्ड मुख्यालयों पर राशि रु. 2000/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह
4.4 ऐसे मुख्यालय जो उपरोक्त श्रेणी में नहीं आते हैं परन्तु तहसील / नगरपालिका/ नगरपरिषद / ग्राम पंचायत है उनको विकासखण्ड मुख्यालय की श्रेणी में रखा जाएगा । आवास सहायता की राशि का निर्धारण विद्यार्थी के किराये से रहने के मुख्यालय के आधार पर किया जाएगा ।
4.5 यह सहायता मान्यता प्राप्त संस्थाओं के मान्यता प्राप्त नियमित पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिये एक कोर्स की निर्धारित अवधि के लिये एकबार ही देय है।
5. नोडल संस्था-
नोडल संस्था से तात्पर्य वह शासकीय संस्था से है जो कि अशासकीय संस्थाओं में, विद्यार्थियों के आवेदन के सत्यापन हेतु जिले स्तर से अधिकृत की गई हो । नोडल संस्था द्वारा अशासकीय संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थी के आवास सहायता आवदेन को ऑनलाइन आवास सहायता माड्यूल से सत्यापित किया जायेगा। सत्यापन के समय विसंगति होने पर नोडल संस्था विद्यार्थी को एक बार ऑनलाइन अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दे सकेंगी । विसंगति के बाद भी यदि विद्यार्थी द्वारा विसंगति का निराकरण नहीं किया जाता है तो संस्था उसका आवेदन अमान्य कर सकेगी।
6. नोडल संस्थाओं की जानकारी -
प्रत्येक जिले के विभागीय शिक्षा अधिकारी को कलेक्टर से स्वीकृति प्राप्त कर नोडल संस्थाओं की जानकारी मुख्यालय स्तर पर प्रेषित करनी होगी । मुख्यालय स्तर पर MPTAAS में Admin Login जिले के लॉगिन पर संबंधित नोडल संस्थाओं की सूची प्रदर्शित हो।
7. अशासकीय संस्थाओं से नोडल संस्थाओं की मेपिंग की प्रक्रिया -
जिला अधिकारी के लॉगिन पर अशासकीय संस्थाओं को नोडल से मेपिंग करने अथवा पूर्व के मेप्ड संस्था को अनमेप्ड करने की सुविधा MPTAAS के आवास सहायता माड्यूल में दी गयी है ।
8. आवेदन की प्रक्रिया-
8.1 जिन विद्यार्थियों द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति हेतु MPTAAS में ऑनलाइन आवेदन किया है उनको पृथक से प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी ।
8.2 जिन विद्यार्थियों ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु MPTAAS में ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है उनको सर्वप्रथम विभागीय वेबसाइट https://www.tribal.mp.gov.in/mptaas/User profile/Index पर अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना होगा ।
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8.3 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिये आवेदन कर चुके विद्यार्थी एवं नवीन प्रोफाइल पंजीयन करने वाले दोनों प्रकार के विद्यार्थियों को आवास सहायता हेतु अपने यूजर आईडी / पासवर्ड से login करके Awas Sahayata Module Web अथवा Mobile App के माध्यम से आवेदन करना होगा ।
8.4 आवेदन के समय आवेदक द्वारा इस आशय का स्वः घोषणापत्र भरना होगा किः-
a . प्रवेशित संस्था तथा उसके स्थायी निवास स्थान की नगरीय निकाय/ ग्राम पंचायत पृथक-2 है तथा उनके बीच की दूरी 12 किलोमीटर से अधिक है ।
b. प्रवेशित संस्था से कोई छात्रावास सलंग्न नहीं है अथवा सलंग्न छात्रावास में सीट रिक्त नहीं है ।
C. प्रवेशित संस्था की नगरीय निकाय / ग्रामपंचायत निकाय की सीमा के भीतर ही किराये पर निवासरत है अथवा प्रवेशित संस्था की ग्राम पंचायत में किराये पर आवास उपलब्ध न होने से निकटस्थ ग्राम पंचायत । नगरीय निकाय में किराये पर निवासरत है, जिसकी दूरी प्रवेशित संस्था से 12 किलोमीटर से अधिक नहीं है। जिसका किरायानामा निर्धारित प्रारूप में अपलोड किया गया है ।
9. आवेदन उपरांत सत्यापन की प्रक्रिया
शासकीय आवेदक द्वारा बिंदु क्रमांक 7 में दर्शाया प्रक्रिया अनुसार किये गए आवेदनों का सत्यापन
नोडल संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
10. सत्यापन उपरांत अनुमोदन
सत्यापन के स्तर पर नोडल संस्था प्राप्त आवेदनों का पृथक पृथक अथवा एक साथ चयन कर जिला अधिकारी को अनुमोदन हेतु भेजेंगे। यदि किसी औचित्यपूर्ण कारण से नोडल संस्था द्वारा सत्यापन के स्तर पर कोई Query है तो विदयार्थी को स्पष्टीकरण के लिये आवेदन वापस कर सकेंगे जिसकी छात्र द्वारा ३० दिवस के भीतर समुचित पूर्ती करना अनिवार्य होगा ३० दिवस के भीतर पूर्ति न करने अथवा पुनः छात्र द्वारा वही त्रुटि करने पर एवं नियमों में पात्रता न होने के कारण आवेदन को नोडल स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। छात्र की ओर से सही स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर आवेदन को सत्यापित कर अनुमोदन हेतु जिला अधिकारी को अग्रेषित किया जायेगा।
11. स्वीकृति
विभागीय जिला अधिकारी द्वारा नोडल संस्था से प्राप्त सत्यापित आवेदनों का परीक्षण कर स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा अथवा स्वीकृति/ भुगतान के स्तर पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर सीधे छात्र को स्पष्टीकरण के लिये आवेदन भेजा जायेगा। छात्र द्वारा 30 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण सहित पुनः आवेदन नोडल संस्था को प्रेषित किया जायेगा जिसका नोडल संस्था द्वारा 15 दिवस के भीतर 482(3)
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सत्यापित कर जिला अधिकारी को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जायेगा । जिला अधिकारी स्वीकृति उपरांत स्वीकृति आदेश जारी करेंगे एवं (प्रथम किश्त 31 दिसम्बर के पूर्व तथा द्वितीय किश्त 31 मार्च के पूर्व) भुगतान की कार्यवाही निम्न प्रकार से करेंगेः
(1) जिला अधिकारी की स्वीकृति उपरांत पेमेन्ट मोड्यूल के माध्यम से मुख्यालय स्तर से विद्यार्थी के पूर्व से आधार linked बैंक खाते में भुगतान दो किश्तों में किया जायेगा ।
(2) विद्यार्थी के आवेदन पर प्रत्येक स्तर पर की गई कार्यवाही की सूचना एसएमएस के माध्यम से विद्यार्थियों को दी जावेगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मीनाक्षी सिंह, उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .