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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 20, Part Part 1, 20 May 2022

Published 20 May 2022

Type
Ordinary
Gazette no.
20
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2022-05-20.20.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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मध्यप्रदे श शास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 20 मई 2022- वैशाख 30 , शक 1944

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.-(क) (1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम ,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2022

क्र. एफ - 5-21-2021 - एक ( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति श्री शैलेन्द्र शुक्ला, न्यायाधीश ( सेवानिवृत्त ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , खण्डपीठ इन्दौर के अवकाश लेखा में, महालेखाकार ग्वालियर अनुसार सेवानिवृत्ति दिनांक 16 नवम्बर 2021 को निम्नानुसार अवकाश शेष है:-

अर्द्ध वेतन अवकाश का शेष

576 पूर्व सेवा का अवकाश शेष

173 उच्च न्यायालय की सेवा अवधि

पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश का शेष

244

2969

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022.

2970

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

(2 ) अतः राज्य शासन एतद्वारा माननीय न्यायाधिपति श्री शैलेन्द्र शुक्ला को भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय ( न्याय विभाग ) के पत्र क्रमांक एल . 1223 / 2012 - जस. , दिनांक 28 मई 2012 के तहत सेवानिवृत्ति दिनांक 16 नवम्बर 2021 की स्थिति में उनके अवकाश लेखा में संचित पूर्व सेवा का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश का शेष 244 दिवस एवं उच्च न्यायालय की सेवा अवधि का अर्द्ध वेतन अवकाश के शेष 173 दिवस का आधा अर्थात् 86.5 दिवस गणना में जोड़ते हुए, कुल 330.5 दिवस में से , अधिकतम 300 दिवस के अवकाश नगदीकरण के एकमुश्त भुगतान की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्त ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. एफ- 5-09-2021- एक ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति

श्रीमती अंजुली पालो, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर का ओ.एस.डी. -कम- पी.पी.एस. उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी- 8335-(दो-1-19/16 ) दिनांक 21 दिसम्बर 2021 के अनुक्रम में दिनांक 29 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2021 तक के नौ दिन तक के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश के साथ एल.टी.सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ. क्र. 31011- 4-2008 -Estt ( ए) , दिनांक 23 सितम्बर 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

अवकाश नगदीकरण का यह तृतीय अवसर है.

क्र. एफ- 5-09-2021- एक ( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति श्रीमती अंजुली पालो, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर का ओ.एस.डी.- कम- पी.पी.एस. उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी-6449-(दो- 1-19 / 16 ) दिनांक 26 अक्टूबर 2021 के अनुक्रम में दिनांक 25 से 29 अक्टूबर 2021 तक पांच दिन तक के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश के साथ एल.टी.सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ. क्र. 31011-4-2008- Estt ( ए ) , दिनांक 23 सितम्बर 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

अवकाश नगदीकरण का यह द्वितीय अवसर है.

क्र. एफ- 5-09-2021- एक ( 1 ) माननीय न्यायाधिपति श्रीमती अंजुली पालो, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी.- कम- पी.पी.एस. उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए- 4267-(दो-1-19/ 16 ) दिनांक 16 नवम्बर 2021 के अनुक्रम में दिनांक 29 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2021 तक के नौ दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति के साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 28 अक्टूबर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने , अवर सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 5 मई 2022

क्र. एफ -1 ( ए) 152-1993- ब- 2- दो. - राज्य शासन , श्री मनीष शंकर शर्मा , भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, (पुलिस मैन्युअल) , पु. मु. भोपाल को दिनांक 9 से 20 मई 2022 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 07-08 व 21-22 मई 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे. , अति. पुलिस महानिदेशक, ( आर.एण्ड.डी. ) , पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ -साथ संपादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, ( पुलिस मैन्युअल) , पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है .

(4 ) श्री मनीष शंकर शर्मा , भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी

स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे . (5) अवकाशकाल में श्री मनीष शंकर शर्मा , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर

जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 9 मई 2022

क्र. एफ. 1 ( ए ) 58-2012- ब-2- दो.- राज्य शासन, द्वारा डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( रेल ) , 2971

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2021 को (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2022-25 में केरीफार्वड करते हुए ) में दिनांक 17 से 27 मई 2022 तक ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 14-16 व 28-29 मई 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ चार धाम यात्रा ( उत्तराखण्ड) की परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:-

स्वयं 1. डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार

पत्नी 2. श्रीमती मंजू सिंह

3. श्री यज्ञेश सिंह

पुत्र

(2 ) डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे , विशेष पुलिस महानिदेशक ( रेल ) , मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक ( रेल ) , मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे , के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.

जनसम्पर्क विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2022

क्र. एफ 5-5-2022- जस- चौबीस.- राज्य शासन , एतद्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से संवाद स्थापित करने और उन्हें हित - लाभ वितरण के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए नवीन योजना " कार्यक्रम आयोजन एवं प्रबंधन " प्रारंभ किये जाने तथा योजना संचालन हेतु रुपये 80.00 करोड़ वार्षिक बजट प्रावधान की स्वीकृति संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार प्रदान करता है. इस कार्य के लिए मध्यप्रदेश माध्यम को 06 प्रतिशत सेवा शुल्क देय होगा . इस योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया आयुक्त जनसम्पर्क द्वारा निर्धारित की जायेगी.

संलग्न परिशिष्ट -1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एच. एल. चौधरी, अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल , मध्यप्रदेश

बैतूल , दिनांक 5 मई 2022

क्र. 2022 - भू- अर्जन- 7104.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 43 ( 1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 16-15 (8 ) 2014- सात- शा-2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा जारी निर्देशों के तहत गढ़ा मध्यम परियोजना के विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा कलेक्टोरेट, बैतूल को प्रशासक नियुक्त किया जाता है.

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

अमनबीर सिंह बैंस , कलेक्टर.

2972

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

कार्यालय , कलेक्टर जिला सतना मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 6 मई 2022

क्र. ..16 ... बंधक श्रमिक- 2022 बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा 13(3 ) के प्रावधान के अंतर्गत बंधक श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नांकित अनुसार " जिला स्तरीय सतर्कता समिति, जिला सतना का गठन किया जाता है । मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा "

धारा 13 (3)

1. कलेक्टर , जिला सतना

(क) अध्यक्ष

1. पुलिस अधीक्षक , सतना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना (ख) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किए जाने हेतु तय किया गया है।

3. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग सतना

1. श्री राजेन्द्र साहू, भरहुत नगर सतना

2. श्री ददोली पाण्डेय , डिलौरा सतना

(ग) 2 सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता जो उक्त अनुविभाग के निवासी हो ।

1. श्री मगनलाल बहोत , सिन्धी कैम्प, सतना

2. श्री केशव कोरी, सिद्धार्थ नगर, सतना

(घ ) 3 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हो तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हो

3. श्री कमलेश चौधरी, रामना टोला, सतना

1. प्रबंधक , लीड बैंक जिला सतना

(ड) 1 जो जिले मे वित्तीय और प्रत्यक्ष संस्थाओ का प्रतिनिधित्व करता है।

क्र. ...1.6... बंधक श्रमिक- 2022 बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा 13 (3 ) के प्रावधान के अंतर्गत बंधक श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नांकित अनुसार 'अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति, रघुराजनगर जिला सतना का गठन किया जाता है। मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा "

धारा 13 (3)

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , रघुराजनगर

(क) अध्यक्ष

1. थाना प्रभारी , रघुराजनगर

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत सोहावल (ख) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किए जाने हेतु तय किया गया है ।

3. वरिष्ट कृषि विकास अधिकारी , कृषि अनुविभाग रघुराजनगर

1. श्री रामसिरोमणी जयसवाल, डिलौरा सतना

2. श्री संदर्भ सिंह , सतना

(ग) 2 सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता जो उक्त अनुविभाग के निवासी हो ।

1. श्री दिलीप समुद्रे, बजरहा टोला सतना

2. श्री गुलाब चौधरी, बगहा सतना

(घ) 3 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हो तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हो

3. श्री रौशन कुमार रावत, कोलान बस्ती सतना

1. तहसीलदार रघुराजनगर

(ड) 1 अधिकारी जो धारा 10 के अधीन अधिकारी प्राप्त हो और अनुविभाग में कार्यरत हो ।

1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक सतना

(च) 1 जो जिले मे वित्तीय और प्रत्यक्ष संस्थाओ का प्रतिनिधित्व करता है ।

2973 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

क्र. ..16... बंधक श्रमिक- 2022 बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा 13 (3 ) के प्रावधान के अंतर्गत बंधक श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नांकित अनुसार 'अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति, नागौद जिला सतना का गठन किया जाता है । मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा "

धारा 13 (3)

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , नागौद

(क) अध्यक्ष

1. थाना प्रभारी, नागौद

(ख) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किए जाने हेतु तय किया गया है।

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत नागौद

3. वरिष्ट कृषि विकास अधिकारी , कृषि अनुविभाग नागौद

1. श्री दादूलाल बागरी , वार्ड नं. 2 हरदुआ, नागौद

2. श्री सचिन अग्रवाल, नागौद जिला सतना

(ग) 2 सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता जो उक्त अनुविभाग के निवासी हो ।

1. श्रीमती कविता कोल , बारा पत्थर नागौद

2. श्री राजकिशोर बर्मा , उरदान रहिकवारा नागौद

(घ) 3 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हो तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हो

3. श्रीमती सावित्री कोल , खेखाटोला नागौद

1. तहसीलदार नागौद

(ड) 1 अधिकारी जो धारा 10 के अधीन अधिकारी प्राप्त हो और अनुविभाग में कार्यरत हो।

1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक नागौद

(च) 1 जो जिले मे वित्तीय और प्रत्यक्ष संस्थाओ का प्रतिनिधित्व करता है ।

क्र. ..1.6 ... बंधक श्रमिक- 2022 बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा 13(3 ) के प्रावधान के अंतर्गत बंधक श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नांकित अनुसार 'अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति, मैहर जिला सतनां का गठन किया जाता है । मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा"

धारा 13 (3)

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मैहर

(क) अध्यक्ष

1. थाना प्रभारी , मैहर

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मैहर (ख) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किए जाने हेतु तय किया गया है ।

3. वरिष्ट कृषि विकास अधिकारी, कृषि अनुविभाग मैहर

1. श्री किरण कुमार कोल , वार्ड नं. 23 मैहर

2. श्री अच्छेलाल पटेल , सडेरा मैहर

(ग) 2 सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता जो उक्त अनुविभाग के निवासी हो ।

1. श्री अरुण कोल , अमदरा मैहर

2. श्री राजकुमार दहायत, ग्राम डाडी मैहर

(घ) 3 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हो तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हो

3. श्री नरेश चौधरी, करियापानी मैहर

1. तहसीलदार मैहर

(ड) 1 अधिकारी जो धारा 10 के अधीन अधिकारी प्राप्त हो और अनुविभाग में कार्यरत हो।

1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक मैहर

(च) 1 जो जिले मे वित्तीय और प्रत्यक्ष संस्थाओ का प्रतिनिधित्व करता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

2974

क्र. ..1.6... बंधक श्रमिक- 2022 बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा 13(3) के प्रावधान के अंतर्गत बंधक श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नांकित अनुसार 'अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति, अमरपाटन जिंला सतना का गठन किया जाता है । मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा"

धारा 13 (3)

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , अमरपाटन

(क) अध्यक्ष

1. थाना प्रभारी, अमरपाटन

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत अमरपाटन (ख) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किए जाने हेतु तय किया गया है।

3. वरिष्ट कृषि विकास अधिकारी , कृषि अनुविभाग अमरपाटन

1. श्री रूपनारायण पटेल , विगौडी अमरपाटन

2. श्री सुनील अग्रवाल, सुभाष चौक अमरपाटन

(ग) 2 सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता जो उक्त अनुविभाग के निवासी हो।

1. श्री धनीराम साकेत , वार्ड नं. 6 अमरपाटन

2. श्री सनी साकेत, बरेहबडा अमरपाटन

(घ) 3 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हो तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हो

3. श्री भगवानदास बंसल , बजरहा टोला अमरपाटन

1. तहसीलदार अमरपाटन

(ड) 1 अधिकारी जो धारा 10 के अधीन अधिकारी प्राप्त हो और अनुविभाग में कार्यरत हो।

1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक अमरपाटन

(च) 1 जो जिले मे वित्तीय और प्रत्यक्ष संस्थाओ का प्रतिनिधित्व करता है ।

क्र. 1.6.... बंधक श्रमिक- 2022 बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा 13 (3 ) के प्रावधान के अंतर्गत बंधक श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नांकित अनुसार 'अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति, रामनगर जिला सतना का गठन किया जाता है । मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा "

धारा 13 (3)

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , रामनगर

(क) अध्यक्ष

1. थाना प्रभारी , रामनगर

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत रामनगर (ख) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किए जाने हेतु तय किया गया है।

3. वरिष्ट कृषि विकास अधिकारी, कृषि अनुविभाग रामनगर

1. श्री अमृतलाल साकेत, वार्ड क्र. 1 , न्यूरामनगर

2. श्री जगदीश कोल, गंजास , रामनगर

(ग) 2 सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता जो उक्त अनुविभाग के निवासी हो ।

1. श्री विदेशी कोल, वार्ड क्र. 15 , न्यूरामनगर

2. श्री रामखेलावन साकेत , ग्राम गैलहरी, रामनगर (घ) 3 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हो तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हो

3. श्रीमती सरोज कोरी, ग्राम सोनाडी रामनगर

1. तहसीलदार रामनगर

(ड) 1 अधिकारी जो धारा 10 के अधीन अधिकारी प्राप्त हो और अनुविभाग में कार्यरत हो।

1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक रामनगर

(च) 1 जो जिले मे वित्तीय और प्रत्यक्ष संस्थाओ का प्रतिनिधित्व करता है ।

2975

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2022

भाग 1 ]

क्र. ...16... बंधक श्रमिक- 2022 बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा 13 (3 ) के प्रावधान के अंतर्गत बंधक श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नांकित अनुसार 'अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति, रामपुर बाघेलान जिला सतना का गठन किया जाता है । मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा"

धारा 13 (3)

(क) अध्यक्ष

1. अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , रामपुर बाघेलान

1. थाना प्रभारी, रामपुर बाघेलान

(ख) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किए जाने हेतु तय किया गया है ।

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत रामपुर बाघेलान

3. वरिष्ट कृषि विकास अधिकारी , कृषि अनुविभाग रामपुर बाघेलान

1. श्री जितेन्द्र गुप्ता, रामपुर बाघेलान

(ग) 2 सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता जो उक्त अनुविभाग के निवासी हो ।

2. श्री पवन गौतम, रामपुर बाघेलान

1. श्री रामावतार साकेत, गढवा खुर्द, रामपुर बाघेलान (घ) 3 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हो तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हो

2. श्री रामबहोद प्रसाद, रघुनाथपुर, रामपुर बाघेलान

3. श्री रामपाल साकेत, टिकुरिया, रामपुर बाघेलान

1. तहसीलदार रामपुर बाघेलान

(ड) 1 अधिकारी जो धारा 10 के अधीन अधिकारी प्राप्त हो और अनुविभाग में कार्यरत हो ।

1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक रामपुर बाघेलान

(च) 1 जो जिले मे वित्तीय और प्रत्यक्ष संस्थाओ का प्रतिनिधित्व करता है ।

क्र. ..1.6... बंधक श्रमिक- 2022 बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा 13 (3 ) के प्रावधान के अंतर्गत बंधक श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नांकित अनुसार 'अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति, उचेहरा जिला सतना का गठन किया जाता है । मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा "

धारा 13 (3)

(क) अध्यक्ष

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , उचेहरा

1. थाना प्रभारी, उचेहरा

(ख) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किए जाने हेतु तय किया गया है।

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत उचेहरा

3. वरिष्ट कृषि विकास अधिकारी , कृषि अनुविभाग उचेहरा

1. श्री मनोज शर्मा , उचेहरा

(ग) 2 सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता जो उक्त अनुविभाग के निवासी हो।

2. श्री रूपकुमार हरबोल , उचेहरा

1. श्री दिनेश चौधरी , अमदरी उचेहरा

(घ) 3 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हो तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हो

2. श्री रामखेलावन कोल , रगौली उचेहरा

3. श्रीमती रचना सिंह , करहीकला उचेहरा

1. तहसीलदार उचेहरा

(ड) 1 अधिकारी जो धारा 10 के अधीन अधिकारी प्राप्त हो और अनुविभाग में कार्यरत हो।

1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक उचेहरा

(च) 1 जो जिले में वित्तीय और प्रत्यक्ष संस्थाओ का प्रतिनिधित्व करता है ।

[ भाग 1 2976

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2022

क्र. ....6... बंधक श्रमिक- 2022 बंधक श्रम प्रथा ( समाप्ति) अधिनियम 1976 की धारा 13 (3 ) के प्रावधान के अंतर्गत बंधक श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नांकित अनुसार 'अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति, मझगवां जिला सतना का गठन किया जाता है। मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा "

धारा 13 (3)

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मझगवां

(क) अध्यक्ष

1. थाना प्रभारी , मझगवां

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत मझगवां (ख) 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा नाम नामांकित किए जाने हेतु तय किया गया है ।

3. वरिष्ट कृषि विकास अधिकारी , कृषि अनुविभाग मझगवां

1. श्री संतलाल गुप्ता, मझगवां

2. श्री बृजमोहन सिंह , पिण्ड्रा मझगवां

(ग ) 2 सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता जो उक्त अनुविभाग के निवासी हो।

1. श्री रामावतार साकेत , गढवा खुर्द, रामपुर बाघेलान

2. श्री राजबहादुर सिंह, ग्राम चौराहा पिंडरा मझगवां (घ) 3 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हो तथा उक्त अनुविभाग के निवासी हो

3. श्री श्रवण कोल , ग्राम चौराहा पिंडरा मझगवां

1. तहसीलदार मझगवां

(ड) 1 अधिकारी जो धारा 10 के अधीन अधिकारी प्राप्त हो और अनुविभाग में कार्यरत हो ।

1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक मझगवां

(च) 1 जो जिले मे वित्तीय और प्रत्यक्ष संस्थाओ का प्रतिनिधित्व करता है।

अनुराग वर्मा, कलेक्टर.

2977

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

भाग 1 ]

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश भोपाल

" कचनार " ई - 5 - पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी , हबीबगंज पुलिस थाना के पास , भोपाल-462016

भोपाल , दिनांक 11 मई 2022 क्रमांक 2026- अमृत- वि.यो.-22- रीवा-नग्रानि-2022

सूचना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 18 (1 ) के तहत प्रारूप रीवा विकास योजना , 2035 पर आपत्ति/ सुझाव 30 दिवस में आमंत्रित किये जाने हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 01.10.2021 को अधिसूचना प्रकाशित की गई थी ।

म.प्र. शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग , मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र. एफ-3 / 21 / 2022 /18-5 भोपाल, दिनांक 01.04.2022 के परिपालन में , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 13 के प्रावधानों की प्रतिपूर्ति हेतु एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप की सूचना का पुनः प्रकाशन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा (2 ) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार किया जा रहा है, जिस पर आपत्ति / सुझाव प्रस्तुत किए जाने की अवधि इस सूचना के म.प्र . राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिवस की होगी ।

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की उक्त सूचना दिनांक 01.10.2021 की निरंतरता में लेख है कि प्रारूप की एक प्रति संचालनालय की वेबसाईट http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Rewa/Amrut/REWA2035.pdf पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैः-

1. आयुक्त, रीवा संभाग , रीवा

2. कलेक्टर, जिला रीवा

3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रीवा

4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , रीवा

यह भी लेख है कि आपत्ति या सुझाव लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , रीवा या ई- मेल आई.डी. [email protected] में निर्धारित अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किए जा सकेंगे ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2022

2978

No. 2026- Amrut- D.P. - 22- Rewa- TCP - 2022

NOTICE

In accordance with section 18 ( 1 ) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 , objections/ suggestions have been invited on the draft Rewa Development Plan, 2035 within 30 days of the publication of the notification dated 01.10.2021 published in the Madhya Pradesh Gazette .

Inpursuance of order no . F - 3 /21 /2022/ 18-5 Bhopal , dated 01.04.2022 of the Department of Urban Development & Housing , Government of Madhya Pradesh , for purpose of compliance of provisions of Rule 13 of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Niyam, 2012 , it is hereby informed that the notice regarding the draft is being republished section 23 (2) read with Section 18 ( 1 ) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No.23 of 1973) on which objections /suggestions may be submitted within 30 days of publication ofthis notice in the Madhya Pradesh Gazette .

In continuation of the said notices , dated 01.10.2021 , it is stated that a copy of the draft is available for inspection on website of Directorate http://mptownplan.gov.in/LU-panel/Rewa/Amrut/REWA2035.pdf and at following offices during office hours namely: -

1- Commissioner, Rewa Division , Rewa

2- Collector , District- Rewa

3- Commissioner , Nagar Palik Nigam - Rewa

4- Joint Director , Town and Country Planning , District office , Rewa

It is also stated that objections or suggestions may be submitted in writing to the Joint Director , Town and Country Planning , District Office Rewa or on email ID- [email protected] , before expiry of the stipulated period for due consideration .

मुकेश चन्द गुप्ता , वि.क.अ. सह आयुक्त सह संचालक.

2979

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

भाग 1 ]

कार्यालय , भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हरसूद, जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश

हरसूद, दिनांक 29 मार्च 2021 पत्र क्र. क-वा- 1 - भू-अर्जन- 2021-1224 रा.प्र.क्र.- 0005-अ- 59-2020-21

प्ररुप- "घ"

{नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क / वा-1 / भू-अर्जन/2021 / हरसूद, दिनांक 16/03/2021 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- उण्डेल रेय्यत, प.ह.न 43 , रा.नि.मं.- 03, छनेरा , तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा (म.प्र. ) में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 26.03.2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

0.054

218

ग्राम- उण्डेल

खण्डवा

हरसूद

0.115

219

रेय्यत,

प.ह.न 43

0.169

02

कुल योग

दलीप कुमार, भा.प्र.से. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी .

2980

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2022

[ भाग 1

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा , जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश

पत्र क्र. 1319-रीडर- 1-2022 रा.प्र.क्र. 0432-बी-121-2021-22

खण्डवा, दिनांक 8 अप्रैल 2022

प्ररुप- "घ"

{नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 421 / रीडर-1 / 2022, खण्डवा, दिनांक 01/02/2022 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 01 (ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44 , तहसील हरसूद, जिला- खण्डवा) से टेल (ग्राम सिवना, प.ह.न 66, तहसील एवं जिला- खण्डवा) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 03 में जल परिवहन हेतु ग्राम अमलपुरा, प.ह.न 85, रा.नि.मं. - 04, खण्डवा-1 , तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.02.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

1

3

4

5 खण्डवा

खण्डवा

35

0.050

95

0.014

ग्राम-

अमलपुरा,

प.ह.न 85

93

0.019

92

0.015

0.030

91 2981

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

भाग 1 ]

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

88

0.008 खण्डवा

खण्डवा

ग्राम

81/1

0.018

82

0.060

अमलपुरा,

प.ह.न 85

73/2

0.010

0.005

74/3

74/2

0.051

74/1

0.045

72/1

0.048

72/2

0.056

126/1

0.040

126/2

0.035

125

0.048

240

0.072

241

0.087

243/2

0.023

243/1

0.121

0.023

236/4

231/1

0.025

152/1

0.019

151

0.072

153

0.061

154/1

0.079

37

1.134

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

2982

[ भाग 1

पत्र क्र. 1321 - रीडर- 1-2022 रा.प्र.क्र. 0428-बी-121-2021-22

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-412 / रीडर-1 / 2022 , खण्डवा, दिनांक 01/02/2022 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-05 में जल परिवहन हेतु ग्राम चिचली बुजुर्ग, प.ह.न 41 , रा.नि.मं.- 03 , जावर, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.02.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

: अनुसूची :

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

खण्डवा

खण्डवा

527/2/2

0.040

0.017

ग्राम- चिचली बुजुर्ग,

525/1

प.ह.न 41

                                     525/3         0.034
                                      526          0.042
                                     521/1         0.034
खण्डवा     खण्डवा                     524          0.056
                                      522          0.008
                                     392/2         0.033

ग्राम- चिचली

बुजुर्ग,

प.ह.न 41

0.090

394

0.020

401

402

0.104

0.060

403

474/2

0.015

0.024

474/1

0.577

14

कुल योग

2983

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

भाग 1 ]

पत्र क्र. 1323- रीडर- 1-2022 रा.प्र.क्र. 0429-बी-121-2021-22

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्तं अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 415 / रीडर-1 / 2022, खण्डवा, दिनांक 01/02/2022 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 41 में जल परिवहन हेतु ग्राम लखनगांव, प.ह.न 11 , रा.नि.मं.- 01 , चिचगोहन, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.02.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची:

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

0.019

500

खण्डवा

खण्डवा

ग्राम-

0.007

494

लखनगांव,

प.ह.न 11

0.029

499/3

0.029

499/2

0.023

498/4

0.025

498/3

ग्राम-

खण्डवा

खण्डवा

0.073

498/1

0.004

427

लखनगांव,

प.ह.न 11

 407         0.045
410/2        0.032
409/2        0.008
 11         0.294

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

2984

[ भाग 1

पत्र क्र. 1325- रीडर- 1-2022 रा.प्र.क्र. 0430-बी-121-2021-22

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-417 / रीडर-1 / 2022, खण्डवा, दिनांक 01/02/2022 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 01 (ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44, तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा) से टेल (ग्राम- सिवना, प.ह.न 66, तहसील एवं जिला- खण्डवा ) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 30 एवं 35 में जल परिवहन हेतु ग्राम- माथनी बुजुर्ग, प.ह.न 62, रा.नि.मं.- 03, जावर, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.02.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर; सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है । :

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

= अनुसूची :

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

248/1

खण्डवा

खण्डवा

0.101

0.012

247

ग्राम- माथनी

बुजुर्ग,

प.ह.न 62

                                     138/2         0.010
                                     138/1         0.025
                                     137/2         0.004
           खण्डवा                    137/1         0.022
खण्डवा

ग्राम- माथनी

136/2

0.033

0.042

136/1

बुजुर्ग,

प.ह.न 62

0.009

132

0.034

135

0.047

134/1

0.028

66/2

66/1

0.026

0.062

67/3

68/2

0.070

0.076

68/1

0.082

85

0.011

87/1 .

0.694

18

कुल योग

2985

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2022

भाग 1 ]

पत्र क्र. 1327- रीडर- 1-2022 रा.प्र.क्र.-0431-बी-121-2021-22

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 419/ रीडर-1 / 2022, खण्डवा, दिनांक 01/02/2022 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 01 (ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44 , तहसील हरसूद , जिला- खण्डवा) से टेल (ग्राम सिवना, प.ह.न 66, तहसील एवं जिला खण्डवा) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 03 में जल परिवहन हेतु ग्राम- भावसिंगपुरा , प.ह.न 56, रा.नि.मं.- 04, खण्डवा-1 , तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.02.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

= अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

खण्डवा

खण्डवा

ग्राम-

63

0.158

0.004

85/3/1

भावसिंगपुरा,

प.ह.न 56

85/4

0.011

85/2

0.011

86/1

0.055

0.023

86/2

खण्डवा

खण्डवा

ग्राम-

90

0.090

89

0.005

भावसिंगपुरा,

प.ह.न 56

0.072

91/1

0.429

09

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

2986

[ भाग 1

पत्र क्र. 1329- रीडर- 1-2022 रा.प्र.क्र.-0433- बी-121-2021-22

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 423 / रीडर-1 / 2022, खण्डवा , दिनांक 01/02/2022 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत इंदिरासागर रिजरवायर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 (ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44, तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा) से ग्राम- जावर, प.ह. न 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-64 तथा पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम- जामली मुन्दी, प.ह.न 49 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (A) की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 19 में जल परिवहन हेतु ग्राम- धनगांव, प.ह.न- 59, रा.नि.मं.- 03, जावर, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.02.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

= अनुसूची :

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

1

5

2

3

खण्डवा

खण्डवा

498/2

0.016

ग्राम- धनगांव,

प.ह.न- 59

0.014

504/1

0.069

497/1

0.060

497/2

0.023

496/1

खण्डवा खण्डवा

0.039

505/1

ग्राम- धनगांव,

प.ह.न- 59

522

0.019

0.017

245

08

0.257

कुल योग

2987

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

भाग 1 ]

पत्र क्र. 1331 - रीडर-1-2022 रा.प्र.क्र.-0426- बी-121-2021-22

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 414 / रीडर-1 / 2022, खण्डवा, दिनांक 01/02/2022 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से ग्राम- जामली मुन्दी, प.ह.न 49 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (A) में जल परिवहन हेतु ग्राम- रोहणी, प.ह.न 60 , रा.नि.मं.- 03, जावर, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.02.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.030

128/2

खण्डवा

खण्डवा

ग्राम रोहणी,

प.ह.न 60

134/2         0.011
 164          0.018
 163          0.016
167/1         0.070

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

2988

खसरा

तहसील

जिला

क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.040

160

खण्डवा

खण्डवा

0.005

159/1/2

ग्राम- रोहणी,

प.ह.न 60

159/1/3       0.044
 159/2        0.008
  176         0.040
  174         0.020
  179         0.060
  180          0.052
 183/2        0.020
  181         0.024
  182         0.004
  77           0.016
  49          0.040
 76/2          0.032
  76/1         0.025
  75           0.011
  60/2         0.040
  64           0.010
  61           0.038
  62          0.035
  63/2         0.036
  65           0.003
  52           0.007
  47           0.025
  324          0.031
  325          0.051
  367          0.032
  368          0.046
 364/1         0.040
  362          0.035
 361/1         0.020
 360/1/1       0.040
  357          0.021
  356          0.022
  355          0.075
 391/1         0.030
 391/3         0.007
 394/1         0.037

2989

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

3

2

1

खण्डवा खण्डवा

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.033 394/3

0.076 393/1

ग्राम- रोहणी,

प.ह.न 60

0.006 33/4

0.026 34/1

0.017 35/1

0.065 36/1/2

0.093 340

0.078 342

0.131 346

0.053 350/1

0.027 350/2

0.037 351

0.064 352

0.077 395

0.085 396

0.075 398

0.042 401/1

0.042 405/1

0.037 408/1

0.038 409/1

0.050 411

2.419 64

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

2990

पत्र क्र. 1333-रीडर-1-2022 रा.प्र.क्र.-0427- बी-121-2021-22

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 425/ रीडर-1 / 2022, खण्डवा, दिनांक 01/02/2022 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (A) (ग्राम- जामली मुन्दी, प.ह.न 49, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक), 2 (B) (ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71 , तहसील एवं जिला- खण्डवा तक) व 2(C) (ग्राम- कोटवाड़ा, प.ह.न 59, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक) में जल परिवहन हेतु ग्राम- जावर, प.ह.न 57, रा.नि.मं.-03 , जावर, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.02.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

: अनुसूची:

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.046

69/1

खण्डवा

खण्डवा ग्राम- जावर,

प.ह.न 57

0.066

69/2

0.041

68/3

0.075

67

0.030

66/1 2991

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा

क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

3

2

1

खण्डवा

खण्डवा

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.025

66/2

0.050

65

ग्राम- जावर,

प.ह.न 57

 54           0.022
 53           0.022
 52           0.021
 1/2          0.050
  3           0.025
 1/1          0.048
  6           0.099
  8           0.095
 9/2          0.066
 24           0.046
 23           0.032
              0.019
 22/1         0.016
 29/2         0.035
 44           0.022
503/1         0.020
 505          0.073
 504          0.053
1024          0.073
433/2         0.006
 778          0.105
416/2         0.036
411/2         0.018
411/1         0.022
611/2         0.015
618/3         0.042
618/1         0.067
618/2         0.057
619/1         0.029
619/2         0.008
619/3         0.020
620/1         0.025
620/2         0.020
 621          0.035
821/3         0.027
 815          0.040

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

2992

खसरा

तहसील

जिला

क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

4

2

1

814

0.048 खण्डवा

खण्डवा

0.047

813

ग्राम- जावर ,

प.ह.न 57

811/2

0.044

0.062

810

0.045

805/1

0.033

718/2

0.039

718/1

0.089

719

0.066

720

0.061

721

0.046

722

741

0.050

742

0.045

740

0.124

738

0.041

737

0.125

880/1

0.145

885/1

887

0.048

0.015

889

0.090

885/3

0.075

885/4

0.009

886/5

0.040

893/1

893/2

0.030

0.031

893/3

0.060

894/1

0.040

894/2

0.050

936/1

0.010

936/2

0.054

935

934/6

0.010

0.035

934/1

0.055

934/4

929/2

0.030

0.056

929/3

0.073

928/2

0.065

985 2993

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

3

2

1

खण्डवा

खण्डवा

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.045 997/1

0.043 997/2

ग्राम- जावर ,

प.ह.न 57

 996          0.065
1003/2         0.038
1003/3         0.035
  787          0.058
 786/1         0.071
  785          0.022
 772/1         0.021
 749/2         0.035
 773/1         0.078
  755          0.005
 749/1         0.033
 750/2         0.051
 750/1         0.036
  751          0.059
 729/2         0.020
  736          0.062
  735          0.023
  732          0.041
  690
               0.160
  691
  688          0.007
 102          4.736

कुल योग

अरविन्द कुमार चौहान, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

2994

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा ), मध्यप्रदेश

राजगढ़ , दिनांक 11 अप्रैल 2022

क्र. 3881 - भू-अर्जन-2021

प्रारूप-ख

नियम 5 कानियम (2) देखिये

क्रमांक 5 सन 2013 अतएव राज्य सरकार को लोंकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि, कुण्डालिया वृहद सिंचाई परियोजना दांयी तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम डगल्या तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ (जोन-1 , जोन-2, जोन-3 से संबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है । तहसील सारंगपुर से खिलचीपुर एवं जीरापुर जिला राजगढ तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स लार्सन एण्ड टूर्बो कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जायें ।

ओर अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतित होता है । कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव है जो अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जायें ।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 कमांक (5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है । उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । 21 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी , अनुविभागीय एवं भू-अर्जनअधिकारी राजस्व खिलचीपुर- जीरापुर जिला राजगढ़ म.प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची (01 )

तहसील-खिलचीपुर ग्राम डगल्या

विवरण

उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) कं

कुल रकबा

1

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि हेक्टर में

निजी भूमि कुण्डालिया नहर परियोजना दांयी तट नहर निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एंव डक्ट के निर्माण कार्य हेतू

0.176

19.041

0.176

19.041

योग

अनुसूची -(02)

कुण्डालिया नहर परियोजना निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट से प्रभावित होने से ग्राम:- डगल्या तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ

प्रभावित

कुल

गाँव का नाम

खसरा नं

भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम

क्षेत्र क्रमाक

क्षेत्रफल

0.003

जगन्नाथ पिता केशरसिह, जोजनसिंह पिता

1.012

डगल्या

13

1

माधोसिंह, मांगीलाल पिता कालू जाति राजपूत

उगल्या

0.004

0.135

भंवरसिंह पिता नारायण जाति राजपूत

18/1

2

डगल्या

0.002

0.135

त्रिभुवन पिता नारायण जाति राजपूत

18/2

3

डगल्या

0.135

0.004

हिम्मतसिंह पिता नारायण जाति राजपूत

18/3

4

डगल्या

0.002

0.104

कशनपालसिंह पिता जोजनसिंह जाति राजपूत

5

21/3 2995

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

भाग 1 ]

खसरा नं

क्रमांक

गाँव का नाम

प्रभावित क्षेत्र कुल क्षेत्रफल

भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम

21/4

6

0.002

0.104

डगल्या

गोकूल पिता गंगाराम जाति दांगी नि.ग्राम. भूमि स्वामी

21/5

7

0.002

0.104

डगल्या

ग्यारसीबाई हजारीलाल , रामसिंह, भगवानसिंह पिता हजारीलाल जाति दांगी नि. ग्राम.भूमि स्वामी

21/6

8

0.001

0.101

डगल्या

गोकूल पिता गंगाराम जाति दांगी नि.ग्राम. भूमि स्वामी

21/7

9

0.001

0.101

डगल्या

कशनपालसिंह पिता जोजनसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम.भूमि स्वामी

21/8

10

0.001

0.101

डगल्या

मोतीलाल पिता गंगाराम जाति दांगी नि.ग्राम. भूमि स्वामी

21/9

11

0.001

0.101

डगल्या

जगन्नाथ पिता गंगाराम जाति दांगी नि.ग्राम. भूमि स्वामी

24/1/2

12

0.001

0.102

डगल्या

शंभूसिंह पिता जगन्नाथ जाति राजपूत नि. ग्राम.भूमि स्वामी

24/2/2

13

0.001

0.168

डगल्या

भंवरसिंह पिता नारायण जाति राजपूत नि. ग्राम.भूमि स्वामी

14

24/1/4

0.001

0.102

डगल्या

त्रिभूवनसिंह पिता नारायण जाति राजपूत नि. ग्राम.भूमि स्वामी

24/3

15

0.001

0.723

डगल्या

जगन्नाथ पिता केशरसिंह , जोजनसिंह पिता माधोसिंह, मांगीलाल पिता कालू जाति राजपूत नि.ग्राम.भूमि स्वामी

24/6

16

0.001

1.433

डगल्या

राजेन्द्रसिंह पिता शंभूसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम.भूमिस्वामी

25/1

17

0.002

0.198

डगल्या

भंवरसिंह पिता नारायण जाति राजपूत नि. ग्राम.भूमि स्वामी

25/2

18

0.002

0.198

डगल्या

त्रिभूवनसिंह पिता नारायण जाति राजपूत नि.ग्राम.भूमि स्वामी

25/3

19

0.004

0.198

डगल्या

हिम्मतसिंह पिता नारायण जाति राजपूत नि. ग्राम.भूमि स्वामी

58/2

20

0.002

0.071

डगल्या

मु. छतरकुंवर हाई बेवा अमानसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम.भूमि स्वामी

58/3

21

0.002

0.012

डगल्या

मु. छतरकुंवर हाई बेवा अमानसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम.भूमि स्वामी

58/6

22

0.002

0.077

डगल्या

छमताबाई बेवा यशोधरसिंह, लखनसिंह, हेमसिंह, अनिताबाई पुत्री यशोधरसिंह ना.बा. सरपरस्त माता छमताबाई जाति राजपूत नि. ग्राम.भूमि स्वामी

58/7

23

0.002

0.012

डगल्या

छमताबाई बेवा यशोधरसिंह, लखनसिंह, हेमसिंह, अनिताबाई पुत्री यशोधरसिंह ना.बा. सरपरस्त माता छमताबाई जाति राजपूत नि. ग्राम.भूमि स्वामी

59/1

24

0.001

0.195

डगल्या

भारतसिंह पिता बनेसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम.भूमि स्वामी

59/2

25

0.001

0.089

डगल्या

भंवरसिंह पिता डूंगरसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम.भूमि स्वामी

26 59/3/1

0.001

0.055

डगल्या

प्रभूनाथसिंह पिता डूंगरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम.भूमि स्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2022

2996

खसरा नं

क्रमांक

भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम

59/4

27

गाँव का नाम

प्रभावित क्षेत्र कुल क्षेत्रफल

0.001

0.020

डगल्या

भंवरलाल, प्रभूनाथ सिंह, प्रेम, हेमकुंवर आ. डूंगरसिंह, भारतसिंह, नंदकुंवर आ. बनेसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम.भूमि स्वामी

59/5

28

0.001

0.046

डगल्या

भारतसिंह पिता बनेसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम.भूमिस्वामी

59/7

29

0.001

0.010

डगल्या

भंवरसिंह पिता डूंगरसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम. भूमि स्वामी

60/1/1

30

प्रभूनाथसिंह पिता डूंगरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम.भूमि स्वामी

60/1/2

31

0.001

0.030

ढगल्या

0.001

0.030

डगल्या

प्रेमसिंह पिता डूंगरसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम.भूमिस्वामी

32

60/3/1

0.001

0.016

डगल्या

प्रभूनाथसिंह पिता डूंगरसिंह जाति राज राजपूत नि.ग्राम.भूमि स्वामी

60/4

33

0.001

0.046

डगल्या

भंवरसिंह पिता डूंगरसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम.भूमि स्वामी

34

60/5/1

0.001

0.006

डगल्या

प्रभूनाथसिंह पिता डूंगरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम.भूमि स्वामी

194/1

35

0.002

0.733

डगल्या

उदयसिंह, अर्जुनसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम.भूमि स्वामी

36

194/2/1

0.002

0.596

डगल्या

भूरीबाई पति मांगीलाल, सुडीबाई पति भगवानसिंह जाति दांगी नि. ग्राम.भूमि स्वामी

194/2/2

37

0.002

0.113

डगल्या

भंवरलाल, श्रीलाल, घूरीलाल आ. घीसीबाई , कंचनबाई आ. मोना जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी

38 194/3/3

0.002

0.061

डगल्या

देवीलाल पिता हीरालाल जाति दांगी नि.ग्राम. भूमि स्वामी

194/3/4

39

0.002

0.121

डगल्या

राधेश्याम पिता ओंकार हजारी पिता भागीरथ जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी

194/4

40

0.002

0.024

डगल्या

नरसंग, मोतीलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी

194/5

41

0.002

0.121

डगल्या

हरीसिंह पिता कनीराम जाति दांगी नि.ग्राम. भूमि स्वामी

42 194/5/3

0.002

0.159

डगल्या

घनश्याम पिता चम्पालाल जाति दांगी नि.ग्राम. भूमि स्वामी

194/5/4

43

194/6

44

0.002

0.253

डगल्या

0.002

0.047

डगल्या

मांगीलाल पिता कालू जाति दांगी नि.ग्राम. भूमि स्वामी गोरधन पिता कनीराम जाति दांगी नि.ग्राम.

भूमि स्वामी

194/13

45

0.002

0.024

डगल्या

छबीलाल पिता मांगीलाल जाति दांगी नि.ग्राम. भूमि स्वामी

46 194/21/2

0.002

0.123

डगल्या

रामलाल पिता हीरालाल जाति दांगी नि. ग्राम. भूमि स्वामी

194/21/3

47

0.002

0.122

डगल्या

हेमराज पिता हीरालाल जाति दांगी नि.ग्राम. भूमि स्वामी

195/1

48

0.008

0.732

डगल्या

पुष्पेन्द्रसिंह पिता भगवानसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम.भूमिस्वामी 2997

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

भाग 1 ]

खसरा नं

क्रमांक

भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम

195/2

49

गाँव का नाम

प्रभावित क्षेत्र

कुल क्षेत्रफल

0.006

0.733

डगल्या

बलवंतसिंह पिता हजारसिंह, ना.बा. सरपरस्त माता हेमकुंवर पत्नि हजारसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम.भूमि स्वामी

50 193/1/5 नरसंग , मोतीलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी

193/1/6

51

नारायण , प्रभूलाल, रामप्रताप पिता जालम, कमलाबाई पुत्री जालमसिंह पु. केशरबाई बेवा हजारी जाति दांगी नि. ग्राम.भूमि स्वामी

52 193/2/1

0.002

0.057

डगल्या

0.002

0.058

डगल्या

0.002

0.221

डगल्या

भंवरलाल , प्रहलाद पिता कालू जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी

193/3

53

0.002

0.151

डगल्या

नरसंग , मोतीलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी

54

193/7

0.002

0.058

डगल्या

नारायण, प्रभूलाल , रामप्रताप पिता जालम, कमलाबाई पुत्री जालमसिंह पु. केशरबाई बेवा हजारी जाति दांगी नि. ग्राम.भूमि स्वामी

193/9

55

0.004

0.039

डगल्या

भंवरलाल, श्रीलाल , घूरीलाल आ. घीसीबाई, कंचनबाई आ. भोना जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी

216/5

56

0.002

0.061

डगल्या

नारायण पिता गुलाब जाति दांगी नि.ग्राम. भूमि स्वामी

216/7

57

0.002

0.493

डगल्या

प्रेमसिंह पिता फूलसिंह, कैलाश पिता फूलसिंह, सरदारबाई बेवा फूलसिंह जाति दांगी नि.ग्राम.भूमि स्वामी

58 216/10

0.002

0.156

मोतीलाल पिता गंगाराम जाति दांगी नि.ग्राम. भूमि स्वामी

216/11

59

0.002

0.167

डगल्या

गोकूल पिता गंगाराम जाति दांगी नि.ग्राम. भूमि स्वामी

216/12

60

0.002

0.253

डगल्या

रामचरण पिता नरसंगलाल जाति दांगी नि. ग्राम.भूमि स्वामी

216/13

61

0.002

0.493

डगल्या

नरसंग , मोतीलाल पिता जगन्नाथ, भंवरा बाई पुत्री जगन्नाथ, नारायण प्रभू, रामप्रताप पिता जालम मु. केशर जाति दांगी बाई बेवा हजारी नि.ग्राम.भूमि स्वामी

62 216/14

0.002

0.228

डगल्या

मांगीलाल पिता नरसंगलाल जाति दांगी नि. ग्राम.भूमि स्वामी

216/16/3

63

0.002

0.053

डगल्या

रामचरण पिता नरसंगलाल जाति दांगी नि. ग्राम.भूमि स्वामी

64 216/18

0.002

0.156

डगल्या

नरसंग पिता मेहताब जाति दांगी नि. ग्राम. भूमि स्वामी

216/19

65

0.002

0.156

डगल्या

घनश्याम पिता चम्पालाल जाति दांगी नि.ग्राम. भूमिस्वामी

216/20

66

0.002

0.253

डगल्या

चम्पालाल पिता नरसंगलाल जाति दांगी नि. ग्राम. भूमि स्वामी

218/1

67

0.002

0.325

डगल्या

रामलाल पिता हीरालाल जाति दांगी नि.ग्राम. भूमि स्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

2998

खसरा नं

क्रमांक

गाँव का नाम

प्रभावित क्षेत्र

कुल क्षेत्रफल

भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम

68

218/2

0.002

0.325

डगल्या

हेमराज पिता हीरालाल जाति दांगी नि.ग्राम. भूमिस्वामी

218/3

69

0.002

0.325

डगल्या

देवीलाल पिता हीरालाल जाति दांगी नि.ग्राम. भूमि स्वामी

70

219/1

0.002

0.223

डगल्या

बालचंद पिता देवीराम जाति दांगी नि.ग्राम. भूमि स्वामी

219/2

71

0.002

0.223

डगल्या

कालूराम पिता देवीराम जाति दांगी नि.ग्राम.

भूमि स्वामी

72

219/4

0.004

0.670

डगल्या

पूरीलाल पिता गिरधारी जाति दांगी नि.ग्राम.

भूमिस्वामी

222

73

शासकीय

74 228/1/2

0.002

2.048

डगल्या

0.006

0.308

डगल्या

चम्पालाल पिता भोना जाति दांगी नि. ग्राम.

भूमि स्वामी

228/2

75

0.004

0.305

डगल्या

चम्पालाल पिता भोना जाति दांगी नि.ग्राम.

भूमि स्वामी

76

229/1

0.006

0.216

डगल्या

मोतीलाल पिता गंगाराम जाति दांगी नि.ग्राम.

भूमि स्वामी

229/2

77

0.004

0.544

डगल्या

जगन्नाथ पिता गंगाराम जाति दांगी नि.ग्राम.

भूमि स्वामी

229/3

78

0.006

0.544

डगल्या

ग्यारसीबाई हजारीलाल, रामसिंह , भगवानसिंह पिता हजारीलाल जाति दांगी नि. ग्राम.भूमिस्वामी

0.176

19.041

महायोग 2999

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

भाग 1 ]

प्र. क्र. 3883-भू-अर्जन-2020-21

प्रारूप-ख

नियम 5 कानियम (2) देखिये

कमांक 5 सन 2013 अतएव राज्य सरकार को लोंकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि, कुण्डालिया वृहद सिंचाई परियोजना दांयी तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम सनखेडी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ (जोन-1 , जोन-2,जोन-3 से संबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है । तहसील सारंगपुर से खिलचीपुर एवं जीरापुर जिला राजगढ तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स लार्सन एण्ड टूर्बो कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जायें ।

ओर अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतित होता है । कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव है जो अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जायें ।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 क्रमांक (5)सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है । उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । 21 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी , अनुविभागीय एवं भू-अर्जनअधिकारी राजस्व खिलचीपुर- जीरापुर जिला राजगढ़ म.प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची (01 )

तहसील-खिलचीपुर ग्राम - सनखेडी

उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

विवरण

क.

कुल रकबा

1

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि हेक्टर में

निजी भूमि कुण्डालिया नहर परियोजना दांयी तट नहर निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एंव डक्ट के निर्माण कार्य हेतू

0.061

12.112

0.061

12.112

योग

अनुसूची - (02)

कुण्डालिया नहर परियोजना निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट से प्रभावित होने से ग्राम:- सनखेडी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ

प्रभावित

कुल

गाँव का नाम

क्षेत्र खसरा नं

भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम

क्षेत्रफल क्रमांक

0.003

0.466

सनखेडी

2/2

1

केशरबाई पत्नि बापूलाल जाति कुम्हार पता

निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सनखेडी

0.002

0.166 2

3/1

केशरबाई पत्नि बापूलाल जाति कुम्हार पता

निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सनखेडी

0.002

0.048 3/2

3

रामप्रसाद पिता घीसालाल जाति कुम्हार पता

निवासी ग्राम भूमि स्वामी

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

3000

खसरा नं

क्रमांक

गाँव का नाम

प्रभावित क्षेत्र

कुल क्षेत्रफल

भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम

4

4/2

0.004

0.149

सनखेड़ी

हरिसिंह पिता धूला जाति दांगी नि.ग्रा. भूमि स्वामी

5

7/2/1

0.002

0.253

सनखेड़ी

कालूराम पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्रा. भूमि स्वामी

7/2/2

6

0.002

0.556

सनखेड़ी

घीसा पिता गम्भीर जाति बसौड नि.ग्रा. भूमि स्वामी

8 शासकीय

7

9/1/2

8

0.001

0.304

सनखेड़ी

0.002

0.858

सनखेड़ी

घीसा पिता गम्भीर जाति बसौड नि.ग्रा. भूमि स्वामी

9

0.007

0.839

सनखेड़ी

मनोहरलाल पिता भंवरलाल जाति ब्राहम्मण नि.ग्रा. भूमि स्वामी

9/2 9/3 9/4

10

9/5

0.004

0.316

सनखेड़ी

प्रेमनारायण पिता मांगीलाल जाति दांगी नि. ग्रा. भूमि स्वामी

11

9/6/1

0.001

0.487

सनखेड़ी

शिवनारायण पिता प्रभूलाल जाति दांगी नि. ग्रा. भूमि स्वामी

12

9/6/2

0.001

0.488

सनखेड़ी

हरिसिंह पिता धूला जाति दांगी नि.ग्रा. भूमि स्वामी

16/1

13

0.006

1.126

सनखेड़ी

जडावबाई बैवा रामप्रताप हरिसिंह पिता नारायण दत्तक पुत्र रामप्रताप जाति दांगी नि. ग्रा. भूमि स्वामी

16/3

14

0.005

1.126

सनखेड़ी

दिनेश नाबालिक पिता विजयसिंह संरक्षक ना. बा. सरपरस्त माता पुस्पाबाई बैवा विजयसिंह धापूबाई बैवा रामबगस जाति दांगी नि.ग्रा. भूमि स्वामी

31/1

15

0.002

0.770

सनखेड़ी

रामप्रताप पति बालबगस जाति दांगी नि.ग्रा. भूमि स्वामी

31/2

16

0.001

1.003

सनखेड़ी

विजयसिंह पिता गिरधारीलाल जाति दांगी नि. ग्रा. भूमि स्वामी

34/1

17

0.001

0.200

सनखेड़ी

रामप्रताप पति बालबगस जाति दांगी नि.ग्रा. भूमि स्वामी

34/2

18

0.003

0.205

सनखेड़ी

विजयसिंह पिता गिरधारीलाल जाति दांगी नि. ग्रा. भूमि स्वामी

45/1

19

0.003

0.293

सनखेड़ी

भेरूलाल पिता गोपीलाल किशनलाल पिता गोपीलाल गोराबाई पिता गोपीलाल कमलाबाई पिता गोपीलाल भंवरीबाई पिता गोपीलाल गोपाल मोतीलाल प्रेमसिंह पिता रतनलाल धापूबाई बैवा रतनलाल मदन पिता गुलाब जाति दांगी नि.ग्रा. भूमि स्वामी

45/2

20

0.003

0.421

सनखेड़ी

पूनमचन्द पिता देवीसिंह जाति दांगी नि.ग्रा. भूमि स्वामी

45/3

21

0.002

0.422

सनखेड़ी

धूला पिता मत्रा जाति दांगी नि.ग्रा. भूमि स्वामी

45/4

22

0.001

0.567

सनखेड़ी

केसरबाइ बैवा भगचन्द बालू पिता भागचन्द जाति दांगी नि.ग्रा. भूमि स्वामी

23

33/1

0.001

0.300

सनखेड़ी

रामप्रताप पति बालबगस जाति दांगी नि.ग्रा. भूमि स्वामी

33/2

24

0.001

0.509

सनखेड़ी

विजयसिंह पिता गिरधारीलाल जाति दांगी नि. ग्रा. भूमि स्वामी

25

35/2/1

0.001

0.240

सनखेड़ी

कन्हैयालाल पिता देवीसिंह जाति दांगी नि.ग्रा. भूमि स्वामी

0.061

महायोग 12.112 3001

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

भाग 1 ]

प्र. क्र. 3885-भू-अर्जन-2021

प्रारूप-ख

नियम 5 कानियम (2) देखिये

क्रमांक 5 सन 2013 अतएव राज्य सरकार को लोंकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि, कुण्डालिया वृहद सिंचाई परियोजना दांयी तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम खाताखेडी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ (जोन-1 ,जोन-2 ,जोन-3 से संबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है । तहसील सारंगपुर से खिलचीपुर एवं जीरापुर जिला राजगढ तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स लार्सन एण्ड टूबों कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जायें ।

ओर अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतित होता है । कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव है जो अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जायें ।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 कमांक (5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है । उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । 21 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी , अनुविभागीय एवं भू-अर्जनअधिकारी राजस्व खिलचीपुर- जीरापुर जिला राजगढ़ म.प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची (01)

ग्राम खाताखेडी

तहसील-खिलचीपुर

विवरण

उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में ) कं.

कुल रकबा

1

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि हेक्टर में

निजी भूमि कुण्डालिया नहर परियोजना दांयी तट नहर निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एंव डक्ट के निर्माण कार्य हेतू

0.208

27.352

0.208

27.352

योग

अनुसूची -(02)

कुण्डालिया नहर परियोजना निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट से प्रभावित होने से ग्राम:- खाताखेडीं तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ

प्रभावित

कुल

गाँव का नाम

खसरा नं

क्रमाक

भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम

क्षेत्र

क्षेत्रफल

खाताखेडी

0.583

0.002

शासकीय

1

487

खाताखेडी

1.139

0.006 2

488/1

मांगीलाल पिता नाथूलाल जाति कुल्मी

खाताखेडी

1.139

0.006 3

488/2

लालजीराम पिता नाथूलाल जाति कुल्मी

खाताखेडी

0.002

0.530 4

501/1

रोडमल पिता रामेश्वर, नरेन्द्र पिता रामेश्वर

जाति कुल्मी

खाताखेडी

0.530

0.002 501/2

5

जगदीश पिता दोलतराम, विष्णुप्रसाद पिता

दोलतराम जाति कुल्मी

खाताखेडी

0.123

0.008 6

500/1/1/1

रमेशचन्द्र पिता नरसंग जाति कुल्मी

खाताखेडी

0.001 7

0.380 504/1/1

विष्णुप्रसाद पिता गंछाराम जाति गुल्मी

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

3002

क्रमांक  खसरा न             भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम             गाँव का नाम       कुल क्षेत्रफल प्रभावित क्षेत्र
                                                                     खाताखेड़ी          0.595         0.002
  8        499      रमेशचन्द्र पिता रामलाल जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि
                   स्वामी
           497     कन्हैयालाल पिता किशनलाल जाति कुल्मी नि.ग्रा.      खाताखेड़ी          0.947         0.003
  9
                   भूमिस्वामी
 10     498/1/1     कैलाश  पिता बालचंद्र जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि    खाताखेड़ी          0.233         0.003
                   स्वामी
                   बंटी पिता बालचंद्र जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी खाताखेड़ी         0.234         0.003
 11     498/1/2
                                                                     खाताखेड़ी          0.467         0.003
 12       498/2    गोपाल पिता राजाराज जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि
                   स्वामी
 13                रामेश्वर पिता मंछाराम जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि    खाताखेड़ी          0,300         0.001
          523/1
                   स्वामी
                                                                     खाताखेड़ी          0.299         0.001
 14       523/2    राजाराम पिता मंछाराम जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि
                   स्वामी
                                                                      खाताखेड़ी         0.299         0.001
 15       523/3    विष्णुप्रसाद पिता मंछाराम जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि
                   स्वामी
                    लक्ष्मीनारायण पिता रुगनाथ जाति कुल्मी नि.ग्रा.    खाताखेड़ी         0.899          0.001
 16       523/4
                    भूमिस्वामी
                   शासकीय                                             खाताखेड़ी          2.505         0.002
 17       448/1
                                                                      खाताखेड़ी          0.228         0.002
 18       445/1     हरि पिता शिवलाल , प्रेमनारायण, भगवानसिंह,
                    घनश्याम पिता नरसंगलाल जाति कुल्मी नि.ग्रा.
                    भूमि स्वामी
                                                                      खाताखेड़ी          0.721         0.001
 19        345     शासकीय
                                                                      खाताखेड़ी          0.125         0.003
 20       344/1     रामप्रसाद पिता कालूराम जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि
                   स्वामी
                                                                      खाताखेड़ी          0.125         0.001
 21        341      रामप्रसाद पिता कालूराम जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि
                   स्वामी
                                                                      खाताखेड़ी          0.077         0.001
 22       343/2     रामप्रसाद पिता कालूराम जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि
                   स्वामी
                                                                      खाताखेड़ी          0.250         0.004
  23     326/1/2   खुशीराम पिता कालूराम जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि
                   स्वामी
                                                                      खाताखेड़ी          0.125         0.005
 24       328/2     बजरंग पिता कालूराम जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि
                   स्वामी
                                                                      खाताखेड़ी          0.239         0.004
 25        324      बजरंग पिता कालूराम जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि
                   स्वामी
                                                                      खाताखेड़ी          0.064         0.001
 26       321/1     रमेशचन्द्र पिता नरसंग जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि
                   स्वामी
                                                                                         0.063         0.001
 27       321/2     गोपाल पिता नरसंग जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी  खाताखेड़ी
                                                                      खाताखेडी            0.063        0.001
 28       321/3     रोडीबाई पिता नरसंग जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि
                   स्वामी
                                                                      खाताखेड़ी          0.063         0.001
 29       321/4    कौशल्याबाई पति नरसंगलाल जाति कुल्मी नि.ग्रा.
                    भूमि स्वामी
                                                                      खाताखेड़ी          0.063         0.001
 30       321/5     मनोहरबाई पिता नरसंगलाल जाति कुल्मी नि.ग्रा.
                    भूमि स्वामी
                                                                      खाताखेड़ी          0.405         0.004
 31        508      रमेशचन्द्र पिता रामलाल जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि
                   स्वामी
                                                                      खाताखेड़ी          0.530         0.005
  32       510      गिरीराज पिता गोपीलाल जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि
                   स्वामी

3003

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

भाग 1 ]

क्रमाक   खसरा नं            भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम               गाँव का नाम      कुल क्षेत्रफल प्रभावित क्षेत्र
  33       511      राजाराम पिता मंछाराम जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि    खाताखेड़ी           0.178         0.001
                   स्वामी
  34       514      मथुरालाल पिता गोपीलाल, गोवर्धनलाल पिता           खाताखेड़ी          0.543         0.003
                   गोपीलाल, गिरीराज पिता गोपीलाल , त्रिलोकचंद
                   पिता गोपीलाल,     मंजूबाई  पिता  गोपीलाल ,
                   श्यामाबाई पति गोपीलाल जाति कु नि.ग्रा.भूमि
                   स्वामी
  35      515/1     मथुरालाल पिता गोपीलाल , गोवर्धनलाल पिता           खाताखेड़ी         0.322         0.003
                   गोपीलाल, गिरीराज पिता गोपीलाल, त्रिलोकचंद
                   पिता गोपीलाल, मंजूबाई पिता गोपीलाल , जाति
                   कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी
 36       516/1    शिवनारायण पिता आत्माराम ,    बापूलाल पिता         खाताखेड़ी          0.124         0.002
                   आत्माराम, घासीराम पिता आत्माराम , बद्रीलाल
                   पिता आत्माराम , संजय पिात आत्माराम, हेमराज
                   पिता आत्माराम, लीलाबाई बेवा आत्माराम जाति
                   कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी
 37       527/1    नारायण पिता प्रताप जाति बलाई नि.ग्रा.भूमि स्वामी  खाताखेड़ी          0.202         0.001
 38       527/2    कन्हैयालाल पिता किशनलाल जाति कुल्मी नि.ग्रा.      खाताखेड़ी          0.220         0.001
                   भूमिस्वामी
 39       527/3    मांगीलाल पिता श्रीकिशन जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि   खाताखेड़ी          0.166         0.001
                  स्वामी
 40       534/1    पप्पू पिता जयनारायण जाति    कुल्मी नि.ग्रा.भूमि   खाताखेड़ी          0.253         0.008
                  स्वामी
 41      535/1     रमेशचन्द्र पिता नरसंग जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि    खाताखेड़ी          0.120         0.003
                  स्वामी
 42      545/2/5   मनोहरबाई पिता नरसंगलाल जाति कुल्मी नि.ग्रा.       खाताखेड़ी          0.165         0.001
                   भूमि स्वामी
 43      542/2/1   रामेश्वर पिता मंछाराम जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि    खाताखेड़ी          9.253         0.001
                  स्वामी
44       544/1     गोपाल पिता रामलाल जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि        खाताखेड़ी            0.440       0.010
                  स्वामी                                                                                     1
45       532/2    गोपाले पिता रामलाल जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि        खाताखेड़ी          0.253         0.006
                  स्वामी
46        546     शासकीय                                             खाताखेड़ी          0.619         0.001
47        563     शासकीय                                             खाताखेड़ी          0.065         0.001
48        551      रमेशचन्द्र पिता रामलाल जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि   खाताखेड़ी          0.267         0.001
                  स्वामी
49       549/2     रमेशचन्द्र पिता रामलाल जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि   खाताखेड़ी          0.196         0.007
                  स्वामी
50        571     रोडमल पिता रामेश्वर , नरेन्द्र पिता रामेश्वर जाति  खाताखेड़ी          0.506         0.004
                  कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी
51      572/1/1   बेटी पित्ता बालचंद्र जोति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी खाताखेड़ी        0.110         0.002
52      572/1/2   कैलाश पिता बालचंद्र   जाति  कुल्मी नि.ग्रा.भूमि    खाताखेड़ी          0.110         0.002
                  स्वामी
53       572/2    गोपाल पिता राजाराम, कमल पिता राजाराम               खाताखेड़ी          0.221         0.001
                  जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

3004

गाँव का नाम

प्रभावित क्षेत्र

कुल क्षेत्रफल

भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम

खसरा न क्रमांक

573/1 54

0.003

0.366

खाताखेड़ी

बद्रीलाल पिता धूरीलाल जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी

573/3 55

0.003

0.250

खाताखेड़ी

मनुबाई बेवा रामकरण , सीमाबाई पुत्री रामकरण जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी

56

577/5

0.002

0.250

खाताखेड़ी

रोडमल पिता कन्हैयालाल , मोहनलाल पिता कन्हैयालाल नि.ग्रा.भूमि स्वामी

577/6 57

0.002

0.443

खाताखेड़ी

बद्रीलाल पिता रामलाल, पारीबाई पुत्री रामलाल, दुर्गा बाई पुत्री नारान, रुकमणीबाई पुत्री नारान, घीसीबाई बेवा नारान जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी

577/7 58

0.880

0.002

खाताखेड़ी

रामगोपाल पिता शिवनारायण जाति कुल्मी नि.ग्रा. भूमि स्वामी

780/1 59

0.009

0.980

खाताखेड़ी

दोलतराम पिता कालूराम जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी

60

780/2

0.009

0.494

खाताखेड़ी

किशनलाल पिता चुन्नीलाल जाति कुल्मी नि.ग्रा. भूमि स्वामी

779/1 61

0.004

0.453

खाताखेड़ी

लक्ष्मीनारायण पिता रुगनाथ जाति कुल्मी नि.ग्रा. भूमिस्वामी

779/2 62

0.004

0.453

खाताखेड़ी

दोलतराम पिता कालूराम जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी

777/1 63

0.005

0.568

खाताखेड़ी

मांगीलाल पिता देवीसिंह जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी

777/2 64

0.005

0.569

खाताखेड़ी

शान्तिलाल पिता देवीसिंह जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी

776 65

0.006

0.506

खाताखेड़ी

रोडमल पिता बापूलाल जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी

773/1 66

0.001

0.170

खाताखेड़ी

मोहनलाल पिता कन्हैयालाल जाति कुल्मी नि.ग्रा. भूमिस्वामी

773/2 67

0.001

0.170

खाताखेड़ी

रोडमल पिता बापूलाल जाति कुल्मी नि.ग्रा.भूमि स्वामी

68 772/6/1

0.003

0.161

खाताखेड़ी

देवीलाल पिता भागीरथ जाति नाई नि.ग्रा.भूमि स्वामी

69 772/6/2

0.003

0.299

खाताखेड़ी

मांगीलाल पिता रामदयाल, ममता, धापू, सुशीला, कविता पिता रामदयाल , लीलाबाई बेवा रामदयाल जाति नाई नि.ग्रा.भूमि स्वामी

772/6/3 70

0.003

0.363

खाताखेड़ी

रामप्रसाद पिता भागीरथ जाति नाई नि.ग्रा.भूमि स्वामी

71 769/2/1/1/2

0.001

0.301

खाताखेड़ी

पंकज कुमार पिता कैलाशचन्द्र गुप्ता जाति महाजन नि.ग्रा.भूमि स्वामी

0.208

27.352

महायोग 3005

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

भाग 1 ]

प्र. क्र. 3887-भू-अर्जन-2021

प्रारूप-ख

नियम 5 कानियम (2) देखिये

क्रमांक 5 सन 2013 अतएव राज्य सरकार को लोंकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि, कुण्डालिया वृहद सिंचाई परियोजना दांयी तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम खजूरीगोकुल तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ (जोन-1 ,जोन-2,जोन-3 से संबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है । तहसील सारंगपुर से खिलचीपुर एवं जीरापुर जिला राजगढ तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स लार्सन एण्ड टूर्बो कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जायें ।

ओर अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतित होता है। कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव है जो अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जायें ।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 कमांक (5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है। उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । 21 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी , अनुविभागीय एवं भू-अर्जनअधिकारी राजस्व खिलचीपुर- जीरापुर जिला राजगढ़ म.प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची (01 )

तहसील-खिलचीपुर ग्राम - खजूरीगोकुल

उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

विवरण

क.

कुल रकबा

1

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि हेक्टर में

निजी भूमि कुण्डालिया नहर परियोजना दांयी तट नहर निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एंव डक्ट के निर्माण कार्य हेतू

0.213

31.303

0.213

31.303

योग

अनुसूची -(02)

कुण्डालिया नहर परियोजना निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट से प्रभावित होने से ग्राम:- खजूरीगोकुल तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ

प्रभावित

कुल

गाँव का नाम

भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम

खसरा नं

क्रमांक

क्षेत्र

क्षेत्रफल

0.001

0.024

खजूरीगोकुल

शासकीय

13

1

खजूरीगोकुल

0.002

0.862 5

2

गोकुल , गोविन्द, राजूबाई, रेशमबाई पिता बंशीलाल, रामकलाबाई बेवा बंशीलाल जाति धाकड

खजूरीगोकुल

0.002

1.103

गंगाधर पिता तोलाराम जाति धाकड

8,9,10,11

3

खजूरीगोकुल

0.003

0.138 4

6/1

गोकुल, गोविन्द, राजूबाई , रेशमबाई पिता बंशीलाल, रामकलाबाई बेवा बंशीलाल जाति धाकड [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

3006

खसरा नं

क्रमांक

भूमिस्वामी / अधिभोग का नाम

5

4/2

प्रभावित क्षेत्र

गाँव का नाम कुल क्षेत्रफल

0.004

0.379

खजूरीगोकुल

कंवरलाल पिता हजारीलाल धाकड़ नि.ग्राम. भूमि स्वामी

4/3

6

0.004

0.379

खजूरीगोकुल

शुभम पिता रामनारायण धाकड़ नि.ग्राम. भूमि स्वामी

46/1

7

0.002

0.206

खजूरीगोकुल

रामचन्द्र पिता मांगीलाल धाकड़ नि.ग्राम. भूमि स्वामी

8

47/1/1

0.009

1.339

खजूरीगोकुल

रामनारायण पिता अनोखसिंह धाकड़ नि.ग्राम. भूमि स्वामी

48/1

9

0.005

0.935

खजूरीगोकुल

हजारीलाल दत्तक पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड नि.ग्राम. भूमि स्वामी

48/2

10

0.006

0.934

खजूरीगोकुल

गोकूल , गोविन्द, राजूबाई, रेशमबाई पिता बंशीलाल, रामकलाबाई बेवा बंशीलाल जाति धाकड नि.ग्राम. भूमि स्वामी

11

60

0.001

0.380

खजूरीगोकुल

हजारीलाल दत्तक पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड नि.ग्राम. भूमि स्वामी

61/2

12

0.001

0.241

खजूरीगोकुल

रामेश्वर पिता सिद्धनाथ जाति धाकड नि. ग्राम. भूमि स्वामी

67

13

0.001

0.227

खजूरीगोकुल

भंवरलाल पिता नाथू जाति धाकड नि.ग्राम. भूमि स्वामी

65

14

0.003

0.081

खजूरीगोकुल

भंवरलाल पिता नाथू जाति धाकड नि.ग्राम. भूमि स्वामी

15

66/1 शासकीय

70/1

16

0.001

0.138

खजूरीगोकुल

0.001

0.556

खजूरीगोकुल

भंवरलाल पिता नाथू जाति धाकड नि.ग्राम. भूमि स्वामी

70/2

17

0.001

0.455

खजूरीगोकुल

रामेश्वर पिता सिद्धनाथ जाति धाकड नि. ग्राम. भूमि स्वामी

64

18

0.026

0.001

खजूरीगोकुल

भंवरलाल पिता नाथू जाति धाकड नि.ग्राम. भूमि स्वामी

62

19

0.001

0.540

खजूरीगोकुल

भंवरलाल पिता नाथू जाति धाकड नि.ग्राम. भूमि स्वामी

63

20

0.004

0.010

खजूरीगोकुल

भंवरलाल पिता नाथू जाति धाकड नि.ग्राम. भूमि स्वामी

71/1

21

0.003

0.061

खजूरीगोकुल

रामेश्वर पिता सिद्धनाथ जाति धाकड नि. ग्राम. भूमि स्वामी

71/2

22

0.003

1.130

खजूरीगोकुल

शिवनारायण पिता सिद्धनाथ जाति धाकड नि.ग्राम. भूमि स्वामी

119/3

23

0.002

0.405

खजूरीगोकुल

शिवनारायण पिता मना जाति धाकड नि. ग्राम. भूमि स्वामी

120/1

24

0.011

0.987

खजूरीगोकुल

कंचनबाई पति मन्ना जाति धाकड नि.ग्राम. भूमि स्वामी

120/2/2

25

0.006

0.478

खजूरीगोकुल

कंचनबाई पति मन्ना जाति धाकड नि.ग्राम. भूमिस्वामी

131/1

26

0.003

0.571

खजूरीगोकुल

मधूरालाल पिता गोपीलाल जाति कुल्मी नि. ग्राम. भूमि स्वामी

27 131/2/1/1

0.003

0.169

खजूरीगोकुल

रामचन्द्र पिता गोवर्धनलाल जाति धाकड़ नि. ग्राम. भूमि स्वामी

131/2/1/2

28

0.003

0.170

खजूरीगोकुल

सूरजमल पिता मांगीलाल जाति धाकड़ नि. ग्राम. भूमि स्वामी

29 131/2/2

0.004

0.228

खजूरीगोकुल

जगदीश पिता मांगीलाल जाति धाकड़ नि. ग्राम. भूमि स्वामी

30 129/2/1

0.003

0.639

खजूरीगोकुल

रामचन्द्र पिता मांगीलाल धाकड़ नि.ग्राम. भूमि स्वामी 3007

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2022

भाग 1 ]

खसरा नं

भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम क्रमांक

129/2/2

31

प्रभावित क्षेत्र

गाँव का नाम कुल क्षेत्रफल

0.004

0.165

खजूरीगोकुल

मथुरालाल पिता गोपीलाल जाति कुल्मी नि. ग्राम. भूमि स्वामी

32

शासकीय

143/1

33 130/1/1 रामचन्द्र पिता मांगीलाल धाकड़ नि.ग्राम. भूमिस्वामी

130/1/2

34

0.002

0.125

खजूरीगोकुल

0.001

0.083

खजूरीगोकुल

0.004

0.083

खजूरीगोकुल

सूरजमल पिता मांगीलाल जाति धाकड़ नि. ग्राम. भूमि स्वामी

156

35

0.005

1.230

खजूरीगोकुल

बालूप्रसाद पिता बापूलाल जाति धाकड नि. ग्राम. भूमि स्वामी

157

36

0.002

0.291

खजूरीगोकुल

बालूप्रसाद पिता बापूलाल जाति धाकड नि. ग्राम. भूमि स्वामी

158

37

0.003

0.356

खजूरीगोकुल

बालूप्रसाद पिता बापूलाल जाति धाकड नि. ग्राम. भूमि स्वामी

38 164/2/1

0.006

0.506

खजूरीगोकुल

नरेन्द्र पिता बद्रीलाल जाति धाकड नि.ग्राम. भूमि स्वामी

39 164/2/2

0.003

0.506

खजूरीगोकुल

देवीसिह पिता धूला जाति धाकड नि.ग्राम . भूमि स्वामी

162

40

0.011

2.177

खजूरीगोकुल

मांगीलाल पिता रामबिलास जाति धाकड नि. ग्राम. भूमि स्वामी

41 777/2/1/1 रमेश पिता गंगाधर जाति धाकड नि. ग्राम भूमि स्वामी

42 777/2/1/2 केदार पिता गंगाधर जाति धाकड नि.ग्राम भूमि स्वामी

777/2/2

43

केलाश पिता गंगाधर जाति धाकड नि. ग्राम भूमिस्वामी

44 781/1/1/2

0.002

0.097

खजूरीगोकुल

0.002

0.097

खजूरीगोकुल

0.002

0.097

खजूरीगोकुल

0.002

0.170

खजूरीगोकुल

हरिनारायण पिता रोडमल जाति धाकड नि. ग्राम भूमि स्वामी

45 781/1/1/1

0.002

0.143

खजूरीगोकुल

राजेश पिता रामचन्द्र जाति धाकड नि.ग्राम भूमि स्वामी

781/1/1/2

46

0.002

0.170

खजूरीगोकुल

हरिनारायण पिता रोडमल जाति धाकड नि. ग्राम भूमि स्वामी

47

781/1/2/2

0.002

0.076

खजूरीगोकुल

प्रभूलाल उर्फ पप्पू पिता मदनलाल जाति धाकड नि.ग्राम भूमि स्वामी

48 781/2/1

0.002

0.692

खजूरीगोकुल

रोडमल पिता मदनलाल जाति धाकड नि. ग्राम. भूमिस्वामी

787/1

49

0.006

0.328

खजूरीगोकुल

अनिलकुमार पिता रामबिलास जाति धाकड नि.ग्राम. भूमि स्वामी

50

787/2

0.001

0.328

खजूरीगोकुल

शिवनारायण पिता रामबिलास जाति धाकड नि.ग्राम. भूमि स्वामी

51 786/1/1

0.003

0.093

खजूरीगोकुल

रमेशचन्द्र पिता रामबिलास जाति धाकड नि. ग्राम. भूमि स्वामी

786/2/2

52

0.003

0.617

खजूरीगोकुल

रुपेन्द्र पिता प्रहलादसिंह जाति धाकड नि. ग्राम. भूमिस्वामी

53 820/2/2/1

0.004

0.985

खजूरीगोकुल

चन्द्रकलाबाई बेवा प्रेमनारायण जाति धाकड नि.ग्राम भूमि स्वामी

54 820/2/2/2

0.004

0.985

खजूरीगोकुल

रामबाबू पिता देवीसिंह जाति धाकड नि. ग्राम भूमि स्वामी

820/3/2/1

55

0.004

0.072

खजूरीगोकुल

हेमराज पिता प्रेमनारायण जाति धाकड नि. ग्राम भूमि स्वामी

819/1

56

0.001

1.098

खजूरीगोकुल

हेमराज पिता प्रेमनारायण जाति धाकड नि. ग्राम भूमि स्वामी

819/2/1

57

0.001

0.251

खजूरीगोकुल

रामचरण पिता देवीसिंह जाति धाकड नि. ग्राम भूमि स्वामी 3008

ग 1 [ भाग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

खसरा नं

क्रमांक

भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम

819/2/2

58

प्रभावित क्षेत्र गाँव का नाम कुल क्षेत्रफल

0.001

0.056

खजूरीगोकुल

रामबाबू पिता देवीसिंह जाति धाकड नि. ग्राम भूमि स्वामी

59

859/1 मथरालाल पिता गणेशराम जाति धाकड नि.ग्राम भूमि स्वामी

859/2

60

0.001

0.077

खजूरीगोकुल

0.025

0.001

खजूरीगोकुल

रामबाबू पिता देवीसिंह जाति धाकड नि. ग्राम भूमि स्वामी

860

61

0.006

0.543

खजूरीगोकुल

बद्रीलाल , द्रोपतीबाई पिता अमरसिंह , देवकरण, सीमाबाई, भूलीबाई पिता भागीरथ, भंवरीबाई बेवा भागीरथ जाति धाकड नि. ग्राम भूमि स्वामी

62

862/1

0.003

1.011

खजूरीगोकुल

देवीसिंह पिता जादूकुंवर जाति धाकड नि. ग्राम भूमि स्वामी

862/2

63

0.003

0.383

खजूरीगोकुल

रामचरण पिता देवीसिंह जाति धाकड नि. ग्राम भूमि स्वामी

868

64

0.002

1.416

खजूरीगोकुल

श्रीराम मंदिर पूजारी नाथूदास पिता घीसादास, घनश्याम दास, रोडू पिता भागीरथदास बैरागी पुनमचंद जाति बैरागी नि. ग्राम भूमि स्वामी

867

65

0.006

0.506

खजूरीगोकुल

गीताबाई पति नारायण जाति चमार नि.ग्राम. भूमि स्वामी

869

66

0.004

0.644

खजूरीगोकुल

रमेशचन्द्र पिता देवीलाल जाति काछी नि. ग्राम. भूमि स्वामी

870

67

0.506

0.004

खजूरीगोकुल

नारायण पिता गेंदा जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी

896/8

68

0.002

0.265

खजूरीगोकुल

रोडमल पिता कंवरलाल जाति भील नि.ग्राम. भूमि स्वामी

69

896/9

0.002

0.259

खजूरीगोकुल

मोहनलाल पिता कंवरलाल जाति भील नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.213

31.303

महायोग 3009

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

भाग 1 ]

राजगढ़ , दिनांक 19 अप्रैल 2022 प्र. क्र. 4073- भू-अर्जन-2021

प्रारूप-ख

नियम 5 कानियम (2) देखिये

कमांक 5 सन 2013 अतएव राज्य सरकार को लोंकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि, कुण्डालिया वृहद सिंचाई परियोजना दांयी तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम चितावलिया तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ (जोन-1,जोन-2,जोन-3 से संबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है । तहसील सारंगपुर से खिलचीपुर एवं जीरापुर जिला राजगढ तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स लार्सन एण्ड टूर्बो कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जायें ।

ओर अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतित होता है । कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव है जो अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जायें ।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 कमांक (5)सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है । उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । 21 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी , अनुविभागीय एवं भू-अर्जनअधिकारी राजस्व खिलचीपुर- जीरापुर जिला राजगढ़ म.प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची ( 01 )

ग्राम चितावलिया

तहसील-खिलचीपुर

क्रं

विवरण

उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में ) 1

कुल रकबा उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि हेक्टर में निजी भूमि कुण्डालिया नहर परियोजना दांयी तट नहर निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एंव डक्ट के निर्माण कार्य हेतू

6.221

0.024

6.221

योग:-

0.024

अनुसूची -(02)

कुण्डालिया नहर परियोजना निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट से प्रभावित होने से ग्राम :- चितावलिया तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ

क्रमांक खसरा नं

गाँव का नाम

भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम

कुल क्षेत्रफल प्रभावित क्षेत्र

1

248/1

2.189

0.008

चितावलिया

भंवरसिंह, विक्रमसिंह, लल्लूसिंह , शंकरसिंह पिता भीमसिंह, भंवरकुंवर बेवा भीमसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी

2

249 शासकीय

0.380

0.004

चितावलिया

3

1.000

0.004

चितावलिया

20/01/1 चेनसिंह पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी

4

247

2.652

0.008

चितावलिया

भंवरसिंह, भगवतसिंह , केशलसिंह, बलरामसिंह, हिन्दूसिंह, शिवसिंह पिता मांगीलाल मु.कुंवर बेवा मांगीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूमि स्वामी

6.221

0.024

महायोग [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

3010

प्र. क्र. 4071- भू-अर्जन-2021

प्रारूप-ख

नियम 5 कानियम (2) देखिये

कमांक 5 सन 2013 अतएव राज्य सरकार को लोंकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि, कुण्डालिया वृहद सिंचाई परियोजना दांयी तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम बाजरोन तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ (जोन-1 ,जोन-2,जोन-3 से संबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है । तहसील सारंगपुर से खिलचीपुर एवं जीरापुर जिला राजगढ तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स लार्सन एण्ड टूर्बो कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जायें ।

ओर अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतित होता है । कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव है जो अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जायें ।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 कमांक (5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है । उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । 21 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय एवं भू-अर्जनअधिकारी राजस्व खिलचीपुर- जीरापुर जिला राजगढ़ म.प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची (01 )

तहसील-खिलचीपुर ग्राम बाजरोन

उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

विवरण

कं.

कुल रकबा

1

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि हेक्टर में

निजी भूमि कुण्डालिया नहर परियोजना दांयी तट नहर निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एंव डक्ट के निर्माण कार्य हेतू

0.259

31.288

0.259

31.288

योग

अनुसूची -(02)

कुण्डालिया नहर परियोजना निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट से प्रभावित होने से ग्राम :- बाजरोन तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ

प्रभावित

कुल

गाँव का नाम

खसरा नं

क्रमांक

भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम

क्षेत्र

क्षेत्रफल

भगवानसिंह , हजारसिंह पिता उम्मेदसिंह जाति

0.002

1.631

बाजरोन

119

1

राजपूत

बाजरोन

2.181

0.010 2

124/1

भगवानसिंह, हजारसिंह पिता उम्मेदसिंह जाति

राजपूत

बाजरोन

3.270

0.010 3

उम्मेदकुवंर बेवा उम्मेदसिंह जाति राजपूत

124/2

बाजरोन

0.008

0.975 139

4

केशरबाई बेवा प्रहलाद रामचरण पिता प्रहलाद प्रेमबाई बरदीबाई कंकूबाई भूलीबाई पिता प्रहलाद श्रीलाल पिता रामसिंह जाति दांगी 3011

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

भाग 1 ]

खसरा नं

क्रमांक

प्रभावित क्षेत्र गाँव का नाम कुल क्षेत्रफल

भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम

140

5

0.004

0.53

बाजरोन

केशरबाई बैवा प्रहलाद रामचरण पिता प्रहलाद प्रेमबाई बरदीबाई कंकूबाई भूलीबाई पिता प्रहलाद श्रीलाल पिता रामसिंह जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

142

6

0.005

0.47

बाजरोन

रोडा पिता मोहनलाल ग्यारसीबाई पिता मोहनलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

7

157/1

0.002

0.548

बाजरोन

लक्ष्मीनारायण पिता देवीसिंह नारानीबाई बैवा देवीसिंह जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

157/2

8

0.002

0.322

बाजरोन

चौथमल पिता देवीसिंह सुन्दरबाई पिता देवसिंह जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

158/2

9

0.004

0.36

बाजरोन

श्रीलाल पिता रामसिंह जाति दांगी जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

159/1

10

0.002

0.304

बाजरोन

गोरीलाल पिता मांगीलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

175

11

0.002

0.065

बाजरोन

बिजेसिंह पिता रामरतन जाति दांगी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

12 174/2

0.001

0.018

बाजरोन

मदनलाल पिता रोडजी रतनलाल पिता रोडजी गुलाबबाई पिता रोडजी लीलाबाई पिता रोड जी जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

176/1

13

0.002

0.226

बाजरोन

चौथमल पिता देवीसिंह सुन्दरबाई पिता देवसिंह जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

178

14

0.004

0.352

बजरोन

चम्पालाल पिता विसिंह जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

15

179/2

0.002

0.164

बाजरोन

मदनलाल पिता रोडजी रतनलाल पिता रोडजी गुलाबबाई पिता रोडजी लीलाबाई पिता रोड जी जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

16

180/1

0.002

0.146

बाजरोन

केसरबाई बैवा देवहिस बालू भगवानसिंह पिता देवसिह कृश्णाबाई बैवा कंवरलाल दुर्गाबाई पुत्री कंवरलाल ना ० बा ० सर ० प ० माता कृश्णाबाई बैवा कंवरलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

17

180/2

0.002

0.145

बाजरोन

कालू पिता भंवरलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

181

18

0.002

1.113

बाजरोन

मानसिंह पिता मोतीलाल पारीबाई बैवा मोतीलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

191

19

0.002

0.089

बाजरोन

मानसिंह पिता मोतीलाल पारीबाई बैवा मोतीलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

352

20

0.001

0.101

बाजरोन

कंचनबाई बैवा अमरसिंह भंवरलाल रायसिंह राधेश्याम दर्यावसिंह पिता अमरसिंह जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

348

21

0.001

1.91

बाजरोन

कंचनबाई बैवा अमरसिंह भंवरलाल रायसिंह राधेश्याम दर्यावसिंह पिता अमरसिंह जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

193

22

0.006

0.19

बाजरोन

केशरबाई बैवा प्रहलाद रामचरण पिता प्रहलाद प्रेमबाई बरदीबाई कंकूबाई मूलीबाई पिता प्रहलाद जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

184/3

23

0.004

0.139

बाजरोन

कालू पिता शिवजी जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

188

24

0.002

0.053

बाजरोन

कन्हैयालाल भागीरथ चम्पालाल पिता मोतीलाल मु. तुलसीबाई बैवा मोतीलाल प्रभुलाल पिता जगन्नाथ प्रहलाद पिता रामा श्रीलाल पिता रामसिंह हि.334 फुलसिंह मानसिंह पिता मोतीलाल रामरतन गोरीलाल लक्ष्मीनाराण चौथमल पिता देवसिंह सुन्दरबाई पुत्री दवसिंह मु. नारानीबाई बैवा सुन्दरबाई पुत्री जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

3012

खसरा नं

क्रमांक

भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम

189/1

25

गाँव का नाम कुल क्षेत्रफल प्रभावित क्षेत्र

0.002

0.063

बाजरोन

कन्हैयालाल पिता मोतीलाल भागीरथ पिता मोतीलाल चम्पालाल पिता मोतीलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

26

189/2/1

0.002

0.055

बाजरोन

शिवनारायण पिता प्रभुलारल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

27

189/2/2

0.002

0.008

बाजरोन

किशनलाल पिता प्रभुलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

185

28

0.002

0.053

बाजरोन

कालू पिता शिवजी भंवरलाल देवचन्द पिता रूगनाथ हि025 पै ० गुलाबबाई बैवा गुलाब हजारीलाल आ०गुलाब रोडजी हरिसिंह अमरसिंह आ० मेहताब हि050 पै० जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

186/1

29

0.367

0.002

बाजरोन

कालू पिता शिवजी जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

30

186/2

0.002

0.183

बाजरोन

अनारबाई बैवा भंवरलाल गीताबाई बैवा नारायण जगदीश सुनीता पिता नारायण जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

31

187/1

0.002

0.405

बाजरोन

कालु पिता शिवजी जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

32

187/2

0.004

0.202

बाजरोन

अनारबाई बैवा भंवरलाल गीताबाई वैवा नारायण जगदीश सुनीता पिता नारायण जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

शासकीय

334

33

350/1

34

0.482

0.002

बाजरोन

0.006

बाजरोन

0.095

गोकुलबाई बैवा गोरीलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

35

350/2

0.004

0.095

बाजरोन

गोकुलबाई बैवा गोरीलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

36

355/1

0.002

0.191

बाजरोन

बापूलाल पिता मांगीलाल ग्यारसीबाई पिता हजारीलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

37

355/2

0.004

0.095

बाजरोन

कालूराम पिता रोडा ग्यारसीबाई पिता हजारीलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

38

355/3

0.004

0.095

बाजरोन

इन्दरसिंह पिता रोडा गुलाबबाई बैवा रोडा ग्यारसीबाई पुत्री हजारीलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

39

358

0.008

1.91

बाजरोन

कंचनबाई बैवा अमरसिंह भंवरलाल रायसिंह राधेश्याम दर्यावसिंह पिता अमरसिंह जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

40

359/2

0.012

0.41

बाजरोन

भोमसिंह पिता हरिसिंह मोखमसिंह पिता हरीसिंह यशवंतसिंह पिता हरीसिंह अन्तरकुवर बैवा हरीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी

41

364/1

0.004

0.232

बाजरोन

मोतीलाल पिता नाथू जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

42

364/2

0.004

0.232

बाजरोन

रामनारायण पिता नाथू जाति दांगी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

364/3

43

0.006

0.232

बाजरोन

शिवनारायण पिता नाथू जाति दांगी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

365

44

0.006

0.862

बाजरोन

कन्हैयालाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

474

45

0.006

0.582

बाजरोन

रामचरण पिता जगन्नाथ कन्हैयालाल पिता जगन्नाथ सरदारबाई पिता जगन्नाथ अनारबाई बैवा जगन्नाथ जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

484

46

0.0012

0.987

बाजरोन

केशरबाई पिता सुखराम जाति दागी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

47

485/2

0.008

0.277

बाजरोन

फुलसिंह पिता मंवरजी जाति दांगी निवात्तौ ग्राम भूमि स्वामी

48

485/3

0.008

1.252

बाजरोन

फुलसिंह पिता भंवरजी जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी 3013

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

भाग 1 ]

खसरा नं

क्रमांक

भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम

496/1

49

गाँव का नाम

प्रभावित क्षेत्र

कुल क्षेत्रफल

0.002

0.069

बाजरोन

भांकरलाल पिता मोहनलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

496/2

50

रामचरण पिता मोहनलाल जाति दागी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

497/1

51

0.002

0.069

बाजरोन

0.01

0.389

बाजरोन

भांकरलाल पिता मोहनलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

शासकीय 636

52

53

638/1

0.002

0.243

बाजरोन

0.004

0.113

बाजरोन

राधेश्याम पिता गोपी हजारीलाल पिता गोपी भूलीबाई बैवा गोपी रंगलाल पिता गोपी जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

638/2

54

0.002

0.114

बाजरोन

कन्हैयालाल पिता भंवरजी जाति दांगी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

634/4

55

0.006

0.702

बाजरोन

मु. गंगाबाई वैवा उंकारबक्क्ष मोहनबाई पुत्री उकारक्क्ष जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

639/1

56

0.004

0.849

बाजरोन

भागीरथ पिता नाथ बालू पिता भंवरीया मोहनलाल पिता कंवरलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

57

639/2

0.006

0.012

बाजरोन

भागीरथ पिता नाथ बालू पिता भंवरीया मोहनलाल पिता कंवरलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

640

58

0.002

0.441

बाजरोन

रामचरण पिता मोहनलाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

649/2

59

रामप्रताप पिता नानूराम रामगोपाल पिता नानूराम जाति दांगी निवासी ग्राम भूमि स्वामी

649/3

60

0.004

0.69

बाजरोन

0.004

0.106

बाजरोन

चम्पालाल पिता कन्हैयालाल जाति दांगी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

650

61

0.006

0.251

बाजरोन

संजय कुमार पिता बजेसिंह अ. पा. कर्ता पिता बजेसिंह पिता रामचरण जाति दांगी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

651/1

62

0.004

0.751

बाजरोन

कन्हैयालाल पिता भंवरजी जाति दांगी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

शासकीय 502

63

657/1

64

0.002

0.799

बाजरोन

0.008

0.677

बाजरोन

नरसंगलाल दत्तक पुत्र गिरधारी जाति दांगी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

65

657/2

0.006

0.346

बाजरोन

खुबानसिंह पिता रामब्स जाति दांगी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.259

31.288

महायोग

हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

3014

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 11 मार्च 2022

क्र. 79-अ-82-20-21-भू-अर्जन-22-1925

मौजा हनौता उवारी पट.ह.नं.-16 तहसील बण्डा

(देखिये धारा 19 एवं 21 )

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15 के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है । तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) मे उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसम्पत्तियां लोक

बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य

प्रयोजन हेतु अपेक्षित है । (1 ) परियोजना का नाम:

भूमि का विवरण

(2)

: सागर

1.जिला

:

बण्डा

2. तहसील

हनौता उवारी

3. ग्राम

16

4. पट.ह.नं.-

:

2.290 हे.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची 01::

(रकवा हेक्टे.

अर्जित भूमि

भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम

मे)

खसरा क्र.

स्वामित्व का प्रकार

स. क्र.

भूमिपर स्थित परिसम्पत्ति यां

पड़ती

सिंचित

असिंचि त

क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)

6

8

567

4

23

1

0.000

0.000

0.760

0.760

39

भूमि स्वामी

1 पूरनलाल अनंदी हरीराम पिता धनीराम पता सा. देह भूमि स्वामी

0.010

0.000

0.020

0.030

227

भूमि स्वामी

2 बब्बू पि. रंगोला पता सा. देह भूमि स्वामी

अमरूद-2 इमली-1 बेरी-1 नीम-1 सूलबबुल-6

0.020

0.000

0.000

0.020

229

भूमि स्वामी

3 मनोजकुमार संजयकुमार पिस. बृजमोहन विनोद प्रदीप पिस. भगवती प्रशाद ललित किशोरी मनीषा देनी प्रीति पुत्री भगवती प्रसाद शकुन्तला वे. भगवतीप्रसाद पता सा. उत्तराखंड भूमि स्वामी

0.000

0.040

0.000

0.040

233

भूमि स्वामी

4 यशोदाबाई पति हरदास प्रजापती पता सा. देह भूमि स्वामी

0.010

248/1

भूमि स्वामी

5 अमरसींग पिता दरयावसींग पता सा. देह भूमि स्वामी 3015

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

भाग 1 ]

0.010

248/2

भूमि स्वामी

6 नारानसींग पिता दरयावसींग पता सा. देह भूमिस्वामी

0.600 0.000

0.600 0.000

7

313/1

भूमिस्वामी

छेवला-12 गुरार-3 बबुल-2 डेलनसींग पिता लटकन जति गौड पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

0.200

313/2

8

भूमिस्वामी

छेवला-22 गुरार-4 प्रीतम पिता लटकन पता हनौता उबारी बण्डा सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

0.300

394

भूमिस्वामी

9 लछमन कल्यान वल्द गजराज पता सा देह भूमि स्वामी

0.060

402/1

भूमि स्वामी

10 पूरन प्रानसींग शिवहरे पिता कुदू कुमेर पिता सुमेर सीमा पूजा ना बा पिता सुमेर वली व खुद मां मीराबाई बेवा सुमेर पता सा देह भूमि स्वामी

0.010 0.000

0.000

0.050

402/2

भूमि स्वामी

11 नथू पिता पंचम नन्हीबाई बेवा पंचम कुसुम शांति पिता पंचम जीवन पिता हल्कू राधाबाई केशरवाई पिता हल्कू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.000 0.000

0.170

0.170

471

भूमि स्वामी

12 नन्हेसींग पिता केशरीसींग पता सा. देह भूमिस्वामी

0.010 0.000

0.000

506 0.040

भूमिस्वामी

0.030 0.000

0.000

0.060

507

13 प्रभाबाई पिता दरयावसींग द्रोपतीबाई बेवा राव अर्जुनसींग देवेन्द्रसींग जबारसींग पिता भूमि स्वामी राव अर्जुनसींग भगवानसींग पिता मर्दनसींग बडीबहू बेवा मरदन सींग सुमन ना बा पिता चंदनसींग पा. व खुद मां भूमि स्वामी धनबाई बेवा चंदनसींग पता सा देह भूमि स्वामी

0.020 0.000

0.000

0.030

भूमिस्वामी 509

14 भगवानसींग पि. मर्दनसींग सुमन पुत्री चंदनसींग धनाबाई वे. चंदनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

बबूल-1

0.000 0.000

0.050

0.050

537/1

भूमि स्वामी

15

0.010 0.000

0.000

0.070

540/1

माधवसींग नन्हूसींग पिता शंकरसींग बडीबहू बेवा शंकरसींग गीता किरन पिता शंकरसींग पता सा देह भूमि स्वामी

0.000

0,060

0.000

0.060

537/2

भूमि स्वामी

16 राजकुमार पिता लालसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.060

540/2

0.040

538

भूमि स्वामी

17 नायनसींग पित बखतसींग पता सा. गूगरा भूमिस्वामी

0.040

539

भूमि स्वामी

18 गजराज पिता खूबसींग पता सा देह भूमि स्वामी

छेवला-1

0.000 0.000

0.170 0.140

570

भूमि स्वामी

19 सुरेन्द्र लखन पिता जगन्नाथ भागबाई बेवा जगन्नाथ पता सा. देह भूमि स्वामी

1.020 0.060

1.210

22 2.870

कुल योगः [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2022

3016

:: भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबों एवं मकान इत्यादि का विवरण:

ख.नं.

प्रभावित मकान का विवरण

भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण

स. क्र.

वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण

3

2

1

227

प्रभावित मकान मे मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई/अस्थाई)

धारा 11 के प्रकाशन दिनांक को धारा 3 डी के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण

मकान का क्षेत्रफल (व.मी.मे )

झोपड़ी/कच्चा कबेलू/टिनशेड़/ पक्का गाटर फर्शी/ आर.सी. सी.

678

निरंक स्थाई निवास

24.38

मनोहर पिता बाबुलाल रगोले चढ़ार

1 बब्बू पि. रंगोला पता सा. देह भूमि स्वामी

229 मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा

1.44

शौचालय छत सीमेंट सीट

कुलयोग 25.82

निरंक अस्थाई निवास

32.24

मनोज कुमार पिता बृजमोहन पण्डा

2 मनोजकुमार संजय कुमार पिस. बृजमोहन विनोद प्रदीप पिस. भगवती प्रसाद ललित किशोरी मनीषा देवी प्रीति पुत्री भगवती प्रसाद शकुन्तला वे.भगवती प्रसाद पता सा. उत्तराखंड भूमिस्वामी

229 दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा

62.00

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच मे पटमा लकडी का छत सीमेंट सीट फर्श कच्चा

62.00

उपर की मंजिल छत सीमेंटसीट

62.00

दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा

1.44

शौचालय छत सींमेट सीट

219.68

कुलयोग

निरंक स्थाई निवास

28.60

पण्डा संजय पिता बृजमोहन

3 मनोजकुमार संजयकुमार पिस. बृजमोहन विनोद प्रदीप पिस. भगवती प्रसाद ललित किशोरी मनीषा देवी प्रीति पुत्री भगवती प्रसाद शकुन्तला वे. भगवती प्रसाद पता सा. उत्तराखंड भूमि स्वामी

4

248/1 मकान दीवार ईंट की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का

28.60

कुलयोग

निरंक स्थाई निवास

25.22

संदीप पिता अमर सींग लोधी

अमरसींग पिता दरयावसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

25.22

डबल मंजिल दीवार ईट की बीच मे फर्शी गाटर छत सीमेंट सीट फर्शी पक्का उपर की मंजिल छत सीमेंटसीट

13.92

दहलान लकडी के पिलर छत टीनशैड

64.36

कुलयोग 3017

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

भाग 1 ]

स्थाई निवास

निरंक

21.56

248/1

5

अमर सिंह पिता

दरयाब सिंह लोधी

अमरसींग पिता दरयावसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

डबल मंजिल दीवार ईट की बीच मे. फर्शी गाटर छत फर्शी गाटर फर्श पक्का उपर की मंजिल

21.56

38.57

सिंगल दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का

14.96

सिंगल दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का

11.66

मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा

16.81

गौशाला दीवार लकडी छत टीनशेड

9.75

जीना पक्काईट

शौचालय

1.44

136.32

कुलयोग:-

निरंक स्थाई निवास

14.62

248/2

6

नारायण सिंह पिता

दरयाव सिंह लोधी

नारानसींग पिता दरयाव सींग पता सा . देह भूमि स्वामी

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच मे फर्शी गाटर छत फर्शी गाटर फर्श पक्का उपर की मंजिल

14.62

17.95

मकान दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का

14.00

दहलान दीवार ईट छत टीनसेट फर्श कच्चा

11.22

दहलान दीवार पत्थर छत गाटर फर्शी फर्श कच्चा

23.65

दीवार पत्थर छत खपरेल फर्श कच्चा

10.80

रसोई घर दीवार ईट छत टीनसेट फर्श कच्चाा

13.97

मकान दीवार पत्थर छत खपरेल फर्श कच्चा

4.00

जीना पक्काईट

124.81

कुलयोग:

निरंक स्थाई निवास

43.87

402/1

मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा

37.45

शिवहरि पिता कुदू हिस्सा 1/2 प्रान सींग पिता कुदू गौड़ गौड

दहलान दीवार पत्थर की छत टीनशैड फर्श कच्चा

7 पूरन प्रानसींग शिवहरे पिता कुदू कुमेर पिता सुमेर सीमा पूजा ना बा पिता सुमेर वली व खुद मां मीराबाई बेवा सुमेर पता सा देह भूमि स्वामी

शौचालय

1.44

82.76

कुलयोग [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2022

3018

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।

(2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।

(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।

(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।

(5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए , व्यवस्था किया जाना या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय या

(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।

(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

(8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर- कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित कियागया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।

(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा ।

3019

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

भाग 1 ]

 * (11 ) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य
         फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।
   (12)  प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।
   (13)  आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।
   3-            अधिनियम 2013      की   तीसरी   अनुसूची  अनुसार   प्रभावित कुटुंबों/ जनसमुदाय  के
   पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और
   मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में
   पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और
   विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित
  व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।
   (1 )  सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग
         से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।
   ( 2)  वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।
   (3)   भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या
         अधिक सुनिश्चित संसाधन ।
  (4)    पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।
** (5)   राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
   (6)   उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
  (7)    यथेचित पंचायत घर
   (8)  विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन
         सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस
         सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।
 *(9)    जाति- समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
   (10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
   (11 ) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे
         ऊर्जा के गैर - परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
  ( 12)  शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
  (13)   निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के
        अनुसार विद्यालय विद्यालय
  (14)   दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
  (15)  भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
  (16)  बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
  (17)   प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
  (18)  प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और
        सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा
  (19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
  (20)  मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।
  (21 ) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा
        नंबर-33 कुल रकवा 139.170 हे. में से 120.00 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर , सागर के प्रकरण

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

3020

क्रमांक-633/ 19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 मे खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. मे से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक 19 अ/ 19 (3) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है तथा तहसील बण्डा के ग्राम सलैया बिनैका पटवारी हल्का नंबर-35 में खसरा नंबर 270 रकवा 45.020 में से 34.00 हेक्ट. भूमि आवंटन की कार्यवाही हेतु प्रकरण वर्तमान मे विचाराधीन है । बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30X 50 वर्गफुट का आवासीय भू- खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में अथवा ग्राम सिलैया बिनैका तहसील बण्डा की भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी ।

(22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम / मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।

(23) अधिनियम की धारा उडी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति / कुटुंब को दिया जावेगा ।

4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितो के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर के कार्यालय में दिनांक २७०/०५/2027को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पतियों मे अपने अपने हितो की प्रकृति तथा ऐसे हितो के लिए प्रतिकर के दावो की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापो के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

3021

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 24 मार्च 2022 क्र. 70A-82-21-22- भू-अर्जन-22-2115

मौजा- सेमरा अहीर पटवारी हल्का नं. 012 तहसील बण्डा

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता हैं कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को बण्डा परियोजना बण्डा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र . शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक-22(ए) /363/2018/एम.पी.एस./31/1110 भोपाल दिनांक 26/06/2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं बण्डा सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J - 12011/ 8 / 2018-A- 1 (R) नई दिल्ली दिनांक 14 मई 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाधात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग 352 ग्रामों की लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार शासकीय भूमियों पर स्थित स्थावर परिसंपत्तिया (मकान इत्यादि) का अर्जन किया जाना है ।

बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीघ्र कार्य

(1 ) परियोजना का नाम :-

(2) भूमि का विवरण :-

सागर

1. जिला

बण्डा

2. तहसील

सेमरा अहीर

3. ग्राम

12

4. पटवारी हल्का नं.

188.69 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

= अनुसूची -01::

प्रभावित मकान का विवरण

ख.नं.

मकान धारक का विवरण

स.क्र.

स्वामित्व का प्रकार

कुल रकवा

प्रभावित मकान का लगभग क्षेत्रफल (व.मी.मे)

4

1

2

मकान दीवार ईंट की छत सीमेंट

28.47

शासकीय आबादी

खलकसींग पिता घनीराम यादव

0.080

309

1

सीट फर्श पक्का

(गॉवठान)

25.08

मकान पक्का दीवार ईट छत आर.सी. सी. फर्श पक्का

52.26

गौरिज दीवार ईट की छत टीन शेड फर्श कच्चा

10.95

बाउण्ड्री वॉल ईट-पत्थर की

8.60

लोहे का गेट एवं पिलर RCC

जीना पक्का उपर का

4.95

जीना पक्का नीचे का

3.78

134.09

कुलयोग

54.60 श्मशान घाट

310

0.570

2

चबूतरा पक्का लोहे के पिलर छत टीन शेड

शासकीय (चरागाह)

54.60

कुलयोग:-

188.69

0.650

2

कुलयोग [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

3022

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7)2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात- शा, 2 ए भोपाल , दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करंगें एवं प्रबंधंक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करगें ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सूचित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3023

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 4467-भू-अर्जन-2022

धार, दिनांक 4 मई 2022

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन , पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार,

अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013))

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01 ) में इन्दौर दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम गुणावद तहसील धार जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (02 ) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।.

योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । इन्दौर दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना अंतर्गत भूमि अधिग्रहण पूर्व में किया जा चुका है, अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नही है ।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02) की भूमि की अनुसूची (01 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची (01)

गुणावद

ग्राम-

क्र. विवरण

1 दाहोद इन्दौर नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना हेतु

योग

तहसील धार

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेयर)

असिंचित

कुल सिंचित

0.421

0.000

0.421

0.421

0.000

0.421

अनुसूची (02)

इन्दौर -दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम गुणावद की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम गुणावद

तहसील धार

भूमि का रकबा

स.क्र. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

खसरा क्रमांक

3

2

1

558/1

1

पुष्पाबाई बेवा मेहरबानसिंह , महेन्द्र पिता मेहरबानसिंह , राखी, नीता पिता मेहरबानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गुणावद योगः-

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर)

कुल रकबा

असिंचित

असिंचित

सिंचित

सिंचित

कुल रकबा

9

8

7

6

5

4

0.421

0.000

0.421

1.280

0.000

1.280

0.421

0.000

0.421

1.280

0.000

1.280

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पंकज जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

3024

मुरैना, दिनांक 4 अप्रैल 2022 प्र. क्र. 02 - अ- 82 - भू-अर्जन- 2020-21- आसन बैराज -3206/

(भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (आसन बेराज परियोजना का निर्माण कार्य) ग्राम ठेह, प०ह० क्र ० 121 रा० नि० वृत तहसील- जौरा , उपखण्ड-जौरा , जिला- मुरैना में कुल 8.30 हे0 अतिरिक्त भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- ठेह प०ह० क्र . 121 राजस्व वृत- तहसील- जौरा , उपखण्ड-जौरा जिला मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अनुसूची

2. भूमि का वर्णन

क. जिला-

मुरैना

जौरा ख. तहसील-

ग. ग्राम-

घ. लगभग क्षेत्रफल 8.30 हे० भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है:-

स.क्र. सर्वे नं. स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार अर्जन का क्षेत्रफल

 1      2           3           4
1.     21
                भूमि स्वामी  कृषि भूमि
2.      22      भूमि स्वामी  कृषि भूमि
3.      23      भूमि स्वामी  कृषि भूमि
4.     24       भूमि स्वामी  कृषि भूमि
5.     25       भूमि स्वामी  कृषि भूमि

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

   5                         6
0.250      भीखा पुत्र लखपति जाति गू.ठा. पता नि.
           ग्राम भूमिस्वामी भू.रा.शा. बिलमुक्ता 7.91
0.290      भीखा पुत्र लखपति जाति गू.ठा. पता नि.
           ग्राम भूमिस्वामी भू.रा.शा. 21
0.270      भीखा पुत्र लखपति जाति गू.ठा. पता नि.
           ग्राम भूमिस्वामी भू.रा.शा. 21
0.580      भीखा पुत्र लखपति जाति गू.ठा. पता नि.
           ग्राम भूमिस्वामी भू.रा.शा. 21
0.370      गीखा पुत्र लखपति जाति गू.ठा. पता नि.

3025

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

भाग 1 ]

स.क्र. सर्वे नं.

भूमिका प्रकार

अर्जनका क्षेत्रफल

स्वामित्व का प्रकार

4 1

2

3

6.

26

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

5

6

ग्राम भूमिस्वामी भू.रा.शा. 21

0.380

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

7.

भूमि स्वामी

भीखा पुत्र लखपति जाति गू.ठा. पता नि. ग्राम भूमिस्वामी भू.रा.शा. 21

कृषि भूमि

30

8.

12

0.310 शिव सिंह पुत्र संतोष सिंह जाति गू.ठा. पता नि. चन्द्रपुरा भूमिस्वामी भू.रा.शा. 17

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

9.

13 भूमि स्वामी

0.070 मु. हलुकी वेवा संतोष सिंह शिव सिंह वकील सिंह रविन्द्र सुरेश सिंह बुलाखी सिंह पुत्रान संतोष सिंह रामाबाई सरोजबाई मुन्नीबाई पुत्रियां संतोष सिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्रांम चन्द्रपुरा समान भाग भूमिस्वामी भू.रा.शा. बिलमुक्ता 0.50

0.040

कृषि भूमि

10. 16

मु. हलुकी वेवा संतोष सिंह शिव सिंह वकील सिंह रविन्द्र सुरेश सिंह बुलाखी सिंह पुत्रांनें संतोष सिंह रामाबाई सरोजबाई मुन्नीबाई पुत्रियां संतोष सिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम चन्द्रपुरा समान भाग भूमिस्वामी भू.रा.शा. 12

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

11.

17

0.050 मु. हलुकी वेवा संतोष सिंह शिव सिंह वकील सिंह रविन्द्र सुरेश सिंह बुलाखी सिंह पुत्रान संतोष सिंह रामाबाई सरोजबाई मुन्नीबाई पुत्रियां संतोष सिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम चन्द्रपुरा समान भाग भूमिस्वामी भू.रा.शा. 12

0.310

कृषि भूमि

भूमि स्वामी |

12. 147

शिव सिंह पुत्र संतोष सिंह जाति गू.ठा. पता नि. चन्द्रपुरा भूमिस्वामी भू.रा.शा. बिलमुक्ता 2.12

0.080

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

कोक सिंह पुत्र सबदलसिंह 1/2 भीखा पुत्र लखपति 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमिस्वामी भू.रा.शा. बिलमुक्ता 5.81 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2022

3026

स.क्र. सर्वे नं. स्वामित्व का प्रकार

अर्जन का क्षेत्रफल

भूमिका प्रकार

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

4

2

5

1

3

6

13. 148

0.060

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

कोक सिंह पुत्र सबदलसिंह 1/2 भीखा पुत्र लखपति 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमिस्वामी भू.रा.शा. 147

14. 150

कृषि भूमि

0.160

भूमि स्वामी

मु. मथुरा वेवा अतर सिंह सिंघराम जबर सिंह पप्पू बच्चू मुकेश पुत्रान अतर सिंह गीता चिरोंजी पुत्रिया अतर सिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम चन्द्रपुरा भूमिस्वामी भू.रा.शा. 33

15. 151

1.210

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

कोक सिंह पुत्र सबदलसिंह 1/2 भीखा पुत्र लखपति 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमिस्वामी भू.रा.शा. 147

16. 152

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

0.060 कोक सिंह पुत्र सबदलसिंह 1/2 भीखा पुत्र लखपति 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमिस्वामी भू.रा. 0.25

17 . 158

कृषि भूमि

भू-दान धारी

0.510 मुरारीलाल पुत्र श्रीधर कमला पुत्री श्रीधर 1/2समान विद्याराम पुत्र रामरतन 1/2 जाति ब्राम्हण पता नि. ग्राम भू-दान कृषक भू.रा. 2.31

18. 159

कृषि भूमि

0.200

भू- दान धारी

मुरारीलाल पुत्र श्रीधर कमला पुत्री श्रीधर 1/2समान विद्याराम पुत्र रामरतन 1/2 जाति ब्राम्हण पता नि. ग्राम भू- दान धारी भू.रा. 0.87

19. 161

कृषि भूमि

भू- दान धारी

0.670 मुरारीलाल पुत्र श्रीधर कमला पुत्री श्रीधर 1/2 समान विद्याराम पुत्र रामरतन 1/2 जाति ब्राम्हण पता नि. ग्राम भू- दान धारी भू.रा. 0.67

20. 163

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

0.240 बाबूसिंह रामसिंह परिमाल सिंह भूरा सिंह जण्डेल सिंह पि. हलुके सिंह 1/2 बालेसिंह रघुनाथ सिंह पि. रतन सिंह 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्राम चन्द्रपुरा भूमिस्वामी भू.रा.शा. बिलमुक्ता 5.60

21. 165

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

0.640 बाबूसिंह रामसिंह परिमाल सिंह भूरा सिंह 3027

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

भाग 1 ]

सर्वे नं.

स.क्र.

स्वामित्व का प्रकार

भूमिका प्रकार

अर्जनका क्षेत्रफल

4 1

2

3

22. 167

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

23. 168

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

24.

173

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

25. 169

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

5

6 जण्डेल सिंह पि . हलुके सिंह 1/2 बालेसिंह रघुनाथ सिंह पि. रतन सिंह 1/2 जाति गूजर पता. नि. ग्राम चन्द्रपुरा भूमिस्वामी भू.रा. 3.0

0.050 बाबूसिंह रामसिंह परिमाल सिंह भूरा सिंह जण्डेल सिंह पि. हलुके सिंह 1/2 बालेसिंह रघुनाथ सिंह पि. रतन सिंह 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्राम चन्द्रपुरा भूमिस्वामी भू.रा.शा. 163

0.210 बाबूसिंह रामसिंह परिमाल सिंह भूरा सिंह जण्डेल सिंह पि. हलुके सिंह 1/2 बालेसिंह रघुनाथ सिंह पि. रतन सिंह 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्राम चन्द्रपुरा भूमिस्वामी भू.रा.शा. 163

0.310 बाबूसिंह रामसिंह परिमाल सिंह भूस सिंह जण्डेल सिंह पि. हलुके सिंह 1/2 बालेसिंह रघुनाथ सिंह पि. रतन सिंह 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्राम चन्द्रपुरा भूमिस्वामी भू.रा.शा. 163

0.590 हरी सिंह पु. सुघई हि 1/20, बाबूलाल पुत्र सुघई हि 1/20, सीताश्री पुत्री सुघई हि. 1/20 , गुड्डी नाबालिग पुत्री सुघई संरक्षक सर . माँ काशी खुद हि. 1/20 काशी बेबा सुघई हि. 1/20 , कोशा बेबा लखुआ हि 3/8 उग्रसेन पुत्र भीखा हि. 3/24 बुन्देश नाबालिग पुत्री भीखा संरक्षक सर मॉ काशी खुद हि. 3/24 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2022

3028

स.क्र. सर्वे नं. स्वामित्व का प्रकार

भूमिका प्रकार अर्जन का क्षेत्रफल

3

1.

2

4

26.

170

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

27.

172

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

कुल किता 27

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

5

6 काशी ' बेबा भीखा हि. 3/24 जाति गू. ठा. पता ठेहागिर्द जौरा मुरैना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी भू.रा. 2.56

0.090 बाबूसिंह रामसिंह परिमाल सिंह भूरा सिंह जण्डेल सिंह पि. हलुके सिंह 1/2 बालेसिंह रघुनाथ सिंह पि. रतन सिंह 1/2 जाति गू.ठा. पता नि. ग्राम चन्द्रपुरा भूमिस्वामी भू.रा.शा. 163

0.300 बाबूसिंह रामसिंह परिमाल सिंह भूरा सिंह जण्डेल सिंह पि. हलुके सिंह 1/2 बालेसिंह रघुनाथ सिंह पि. रतन सिंह 1/2 जाति गूठा. पता नि. ग्राम चन्द्रपुरा भूमिस्वामी भू.रा.शा. 163

8.30 हे०

1. यहकि घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् की गयी है ।

2 नियम 4 के अधीन भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है ।

3. उक्त भूमि के या क्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला , लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, कि परियोजना के निर्माण चरण के दौरचरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है ।

4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

विशेषः- धारा 40 (2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली आसन बेराज परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यक्ता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त कियें है । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय से 6 तक के प्रावधन के उपबंध लागू नहीं होगें ।

बी. कार्तिकेयन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3029

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2022

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(2)

(1)

25

0.126

रीवा, दिनांक 8 अप्रैल 2022

0.156

28

शा. नं. 28 में

29

शा. नं. 18 में

30

कुल रकबा 0.873

पत्र क्र. 807- भू-अर्जन- 2022-23.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम ( 2 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:- गंगेव टिकुरी प्रणामी मंदिर से खरहना गंगेव पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स, संभाग क्र. 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज पुष्प, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

चूंकि, गंगेव टिकुरी प्रणामी मंदिर से खरहना गंगेव पहुंच मार्ग का कार्य चल रहा है , जिसके लिए भूमि ( रकबा ) अधिग्रहित किया जाना है. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: - कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अनुसूची

धार, दिनांक 28 अप्रैल 2022 (1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा ( म. प्र. )

(ख) तहसील- नईगढ़ी

(ग) नगर/ ग्राम-नीवी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.873 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

प्र. क्र. 45 - रीडर- भू-अर्जन-2022. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं. अतः भूमि पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु भूमि की आवश्यकता है:-

0.005

4

अनुसूची

0.104

5

( 1 ) भूमि का वर्णन-

0.078

6

(क) जिला- धार

0.044

8

(ख) तहसील- डही

शा. नं. 5 में

9

(ग) ग्राम- मालपुरा

शा. नं. 5 में

14

(घ ) क्षेत्रफल-2.660 हेक्टेयर .

शा. नं. 5 में

15

0.068

खसरा

अर्जन का क्षेत्रफल 18

नम्बर

(हेक्टे. में) 0.076

19/1

(2)

(1)

0.090

21

0.480

172

0.126

22

0.150

173/1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

3030

(2)

(1)

0.099

149/1/6/1

0.180

170

0.100

169/2

0.372

149/1/5

0.100

168/6

0.075

168/7

0.099

149/1/6/2

0.400

168/5

0.219

149/1/4

0.016

149/1/3

0.250

149/1/2

0.080

151/3

0.040

153/3

2.660

योग..

(2) सार्वजनिक परियोजनः- माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाउस क्रमांक 4 के निर्माण हेतु.

(3) भूमिके नक्शे का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 16 के कार्यालय में कार्यलयीन समय में किया जा सकता है.

(4) इस उद्घोषणा में वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में संबंधित व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना कुक्षी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

धार, दिनांक 25 अप्रैल 2022

क्र. 4104 - भू-अर्जन- 2022- प्रकरण क्रमांक 0004-अ-82-2021- 22.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित निजी/शासकीय भूमि पर निर्मित भवनों की अनुसूची पर पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/शासकीय भूमि पर निर्मित भवनों का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील- गंधवानी

(ग) ग्राम का नाम- रेहड़दा

(घ) क्षेत्रफल-3.641 हेक्टेयर.

प्रभावित वन क्षेत्र ( बीट ) वन परिक्षेत्र बाग के अंतर्गत कम्पार्टमेंटनंबर 550 भूमि का विवरण

क्रमांक

कोट, प्लाट कोड एवं प्लाट क्रमांक

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

(3)

(2)

(1)

1.923 1

172225839001

0.559 172225857001

2

0.445 172225887001

3

0.534 172209205002

4

3.461

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु.

(3) बरखेड़ा परियोजना अंतर्गत पूर्व में भूमि/ भवनों का अधिग्रहण किया गया है. प्रभावित व्यक्तियों को पूर्वानुसार ही पुनर्वास अनुदान देय होगा.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 4112 भू- अर्जन- 2022-प्रकरण क्रमांक 0003- अ- 82-2021- 22.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित निजी/शासकीय भूमि पर निर्मित भवनों की अनुसूची पर पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/शासकीय भूमि पर निर्मित भवनों का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- गंधवानी 3031

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

भाग 1 ]

(ग ) ग्राम का नाम- रेहड़दा

(घ) क्षेत्रफल-15.241 हेक्टेयर.

प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) खसरा क्रमांक (1)

1.000 310/2/3

0.538 310/2/1/1

0.539 310/2/1/4

0.086 310/2/2/3

0.538 310/2/1/2

0.162 310/2/2/1

0.539 310/2/1/3

0.152 310/2/2/2

1.029 287/2

0.387 283

0.418 180/2/2

0.261 197/2

2.466 269

0.576 279/2/3

0.300 180/2/3

0.574 279/2/2

0.226 247/1

0.091 296/1/2

0.070 279/3/1/2

0.227 247/3

0.069 279/3/1/3

0.091 296/1/3

0.820 180/2/1/2

0.287 279/2/1/1

0.287 279/2/1/2

0.270 180/2/1/1

0.500 85/2/4

0.700 88/9

1.000 88/10

0.100 65/1

0.100 65/2

0.100 65/3

0.738 281

योग.. 15.241 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु.

(3) बरखेड़ा परियोजना अंतर्गत पूर्व में भूमि/ भवनों का अधिग्रहण किया गया है . प्रभावित व्यक्तियों को पूर्वानुसार ही पुनर्वास अनुदान देय होगा.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता हैं.

क्र. 4116- भू-अर्जन- 2022 - प्रव क्रमांक 0001-अ-82-2021- 22.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित निजी/ शासकीय भूमि पर निर्मित भवनों की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/ शासकीय भूमि पर निर्मित भवनों का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-धार

(ख) तहसील- गंधवानी

(ग) ग्राम का नाम खोजाकुआं

(घ) क्षेत्रफल-0.879 हेक्टेयर.

प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

खसरा क्रमांक (1)

0.491

84

0.304

72

0.084

241

योग.. 0.879

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु.

(3) बरखेड़ा परियोजना अंतर्गत पूर्व में भूमि/ भवनों का अधिग्रहण किया गया है. प्रभावित व्यक्तियों को पूर्वानुसार ही पुनर्वास अनुदान देय होगा.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता हैं.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

3032

धार, दिनांक 4 मई 2022

क्र.4455 - भू-अर्जन- 2022- प्रकरण क्रमांक 0002- अ- 82-2021- 22.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित निजी/शासकीय भूमि पर निर्मित भवनों की अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/ शासकीय भूमि पर निर्मित भवनों का उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- गंधवानी

(ग) ग्राम का नाम- रेहडदा

(घ) क्षेत्रफल-5245.93 वर्गमीटर

मकान का निर्मित प्रभावित सर्वे क्र. जिसमें मकान

स्थित है

क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)

(2)

(1)

104.10

235/2/1

277.45

235/2/1

126.93

235/2/1

204.50

249/2

59.62

249/2

57.37

249/2

95.37

249/2

182.32

249/2

117.10

249/2

100.60

249/2

295.14

249/2

81.21

240/1

79.80

240/1

255.48

240/1

214.79

249/2

98.22

256/1

187.18

248

16.00

256/1

146.00

250

47.88

250

185.35

310/2/1/2

77.96

22/3

60.16

22/3

38.28

22/3

128.49

22/3

(2)

(1)

96.96

22/3

180.81

22/3

57.60

22/3

22/3

58.50

57.00

22/3

67.00

22/3

173.30

22/3

22/3

28.16

78.75

20

41.40

20

77.00

20

95.70

13/1

153.30

13/1

36.00

13/1

34.00

13/1

30.00

20

48.36

2/2

2/2

83.30

32.40

88/9

58.50

22/3

131.00

310/1

52.00

310/1

22.05

310/1

17.87

310/1

18.70

180/2/1/3

76.80

309/1/3

49.00

309/1/3

49.00

309/1/3

11.55

250

74.75

249/2

17.87

173/2/1

कुल योग.. 5245.93

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु.

(3) बरखेड़ा परियोजना अंतर्गत पूर्व में भूमि/ भवनों का अधिग्रहण किया गया है. प्रभावित व्यक्तियों को पूर्वानुसार ही पुनर्वास अनुदान देय होगा.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पंकज जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3033

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2022

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2022

क्र. 135- स्था. सैट - 2022.-डॉ. रमेश कुमार मिश्रा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( लेखा ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर को दिनांक 18 अप्रैल से 20 मई 2022 तक, तेंतीस दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 14 से 17 अप्रैल 2022 एवं पश्चात् में दिनांक 21 से 22 मई 2022 के सार्वजनिक अवकाशों का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश कुमार मिश्रा , को पुनः विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( लेखा ) उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में डॉ. रमेश कुमार मिश्रा को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी दर से देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व देय थे.

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( लेखा ) के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, कृष्णमूर्ति मिश्र, रजिस्ट्रार जनरल .

जबलपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2022

क्र. सी- 1618- III - 10-42-75 ( विदिशा- कुरवाई ) .- एतद्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि श्री विनोद कुमार शर्मा , प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बासौदा जिन्हें अपनी पदस्थापना के स्थान बासौदा के अतिरिक्त कुरवाई में प्रत्येक माह में एक सप्ताह की अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया था, अब माह के समस्त कार्यदिवसों पर अपनी पदस्थापना के स्थान, बासौदा में ही बैठक करेंगे . बासौदा- कुरवाई श्रृंखला न्यायालय की बैठक एतद्वारा समाप्त की जाती है.

No. C/ 1618 - III - 10-42-75 (Vidisha - Kurwai ) . It is hereby directed that Shri Vinod Kumar Sharma , Ist District & Additional Sessions Judge , Basoda who was directed to hold sitting at Kurwai in addition to his place of Posting for a period on One Week in a month for holding Link Court , will henceforth hold sitting at Basoda only on all working days in a month . The sitting of

Basoda-Kurwai Link Court is hereby discontinued.

क्र. सी - 1620-तीन- 10-42-75.- एतद्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि निम्न तालिका के स्तम्भ क्रमांक-3 में वर्णित न्यायाधीशगण अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त स्तम्भ क्रमांक-2 में वणित स्थानों पर प्रत्येक माह में स्तम्भ क्रमांक 4 में दर्शित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे . यह अधिसूचना तालिका के स्तम्भ क्रमांक-2 में वर्णित स्थान पर श्रृंखला न्यायालय से संबंधित समस्त पूर्व अधिसूचनाओं, यदि कोई हों, को अतिष्ठित करते हुए जारी की जा रही है.

No. C- 1620- III - 10-42-75 .-The Judges named in the column no. 3 of the following table are hereby directed to hold sitting at places mentioned in the column no . 2 of the table in addition to their place of posting for the period mentioned in column no. 4 for holding Link Court . This notification is being issued in supersession of all earlier notifications , if any, issued in respect of Link Court for the places mentioned in Column No. 2 of the table .

Name of the Officer and

S. No. Places , where Link Court is to be held (District)

Period in a month for which Link Court is to be held (4)

designation (3)

(2)

(1)

1. Rampur Naikin ( Sidhi )

10 days

Shri Rajesh Kumar Shrivastava II District & Additional Sessions Judge, Sidhi .

One Week

Shri Saksham Narula

2. Rampura ( Neemuch)

I Civil Judge Junior Division ,

Manasa.

15 days

Ku . Priya Gupta

3. Shahgarh (Sagar )

II Civil Judge Junior Division , Banda.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

3034

(4)

(3)

(2)

(1)

07 days

4. Kesli ( Sagar)

Shri Manoram Tiwari Additional Judge to the Court of Civil Judge Junior Division , Deori .

15 days

5 . Jaitpur (Shahdol )

Shri Siddharth Sharma I Civil Judge Junior Division , Budhar.

By order of Hon'ble the Chief Justice , VIVEK SAXENA , Registrar (Disrict Establishment) .

जबलपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2022

5 से 8 अप्रैल 2022 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश , मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है.

क्र. A- 1793-दो- 2-73-2018.- श्री जोगिन्दर सिंह, ओ . एस.डी. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 21 से 26 अप्रैल 2022 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एफ. एच. काजी, एस. पी. एस. ए. (एस. ए. ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री जोगिन्दर सिंह, ओ. एस.डी. , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एफ. एच. काजी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो एस. पी. एस. ए. ( एस. ए. ) , के पद पर कार्यरत रहते.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जोगिन्दर सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ . एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

क्र. A- 1795- दो - 2-57-2009.-श्री एफ. एच. काजी, एस. पी. एस. ए. ( एस. ए. ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक

जबलपुर , दिनांक 8 अप्रैल 2022

क्र. बी- 2098- तीन- 10-40-78 - आठ.- उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक सी -4666, दिनांक 18 नवम्बर 2016 में संशोधन करते हुए, जिला होशंगाबाद का परिवर्तित नाम नर्मदापुरम समाविष्ट किया जाता है एवं तद्नुसार उक्त अधिसूचना की सारणी में अनुक्रमांक 21 सिविल जिले से संबंधित प्रविष्टियों के संबंध में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

सारणी

अनु. क्र.

सिविल न्यायादीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय

खण्ड के न्यायालय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ

न्यायाधीश के न्यायालय जिला एवं अतिरिक्त सत्र

सिविल जिले का नाम

स्थान

स्थान

स्थान

न्यायालयों की संख्या

न्यायालयों की संख्या

न्यायालयों की संख्या (8)

(6)

(7)

(5)

(4)

(1)

3

2

3

नर्मदापुरम

नर्मदापुरम

21

(2) नर्मदापुरम

(3) नर्मदापुरम

1

1

2

सोहागपुर

सोहागपुर

सोहागपुर

2

पिपरिया

पिपरिया

2

3

पिपरिया

3

2

इटारसी

इटारसी

3

इटारसी

1

1

सिवनी

सिवनी

मालवा

मालवा

2

पचमढ़ी

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, विवेक सक्सेना , रजिस्ट्रार जिला स्थापना.

3035

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

भाग 1 ]

जबलपुर, दिनांक 25 मार्च 2022

क्र. A- 1525-दो-2-73-2021 .- श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट को दिनांक 21 से 26 मार्च 2022 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 से 20 मार्च 2022 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 27 मार्च 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 1527-दो- 2-62-2013 .-श्री ओंकार नाथ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को दिनांक 15 से 16 मार्च 2022 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ओंकार नाथ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओंकार नाथ , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B - 1778- दो- 2-52-2021 .- श्रीमती आशिता श्रीवास्तव , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सागर को दिनांक 7 से 13 फरवरी 2022 तक सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. B - 1780-दो- 2-49-2021 .- श्री एम. के. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D-999- दो- 2-63-2018 .- श्री आर. के. वाणी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 21 से 26 मार्च 2022 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 से 20 मार्च 2022 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 27 मार्च 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. वाणी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर . के. वाणी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 1657-दो- 2-4-2021 .- श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 11 से 13 अप्रैल 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 अप्रैल 2022 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 से 17 अप्रैल 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2022

क्र. A- 1684-दो-3-420-80- भाग बारह . श्री वाचस्पति मिश्र, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश ( जिला न्यायाधीश ) , कुटुंब न्यायालय , रीवा को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

3036

के आदेश फा . 195- इक्कीस- ब ( एक )-2018 , दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346 - इक्कीस ब ( एक )-2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19- 03-इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक- एफ 6-1-2018- नियम- चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री मिश्र को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2022 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 191 109

अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 1690- दो- 2-101-2017 .- श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को दिनांक 20 से 26 अप्रैल 2022 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान 191 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश = के एवज में नगद भुगतान. 30 X 109

क्र. A- 1686- दो- 2-14-2015.- श्रीमती रेणुका कंचन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को दिनांक 18 से 23 अप्रैल 2022 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 से 17 अप्रैल 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेणुका कंचन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेणुका कंचन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. A- 1688- दो-2-22-2019.-श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को दिनांक 25 फरवरी से 5 मार्च 2022 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुबोध कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 1694-दो- 2-51-2021 . श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , विदिशा को दिनांक 8 से 12 फरवरी 2022 तक, फंच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 फरवरी 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मनीषा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. A- 1696- दो- 2-43-2020.- श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 18 से 20 अप्रैल 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 से 17 अप्रैल 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

3037

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

भाग 1 ]

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 मार्च 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार सोहाने, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 1698-दो- 2-102-2017 .- श्री ह्रदेश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C- 1460-दो- 2-61-2021 .- श्री पी. सी. गुप्ता, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भोपाल को मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03-इक्कीस ब ( एक ) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. A- 1702-दो- 2-64-2021 .- श्री ओ. पी. एस. रघुवंशी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को दिनांक 11 से 13 अप्रैल 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 अप्रैल 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 से 17 अप्रैल 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

क्र. C-1445-दो- 2-41-2018 .- श्री मोहन पी. तिवारी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , बुरहानपुर को दिनांक 23 से 26 मार्च 2022 तक चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 27 मार्च 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ओ. पी. एस. रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री मोहन पी. तिवारी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओ . पी. एस. रघुवंशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2022

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहन पी. तिवारी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 1449-दो- 2-35-2020 .-श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , शाजापुर को दिनांक 21 से 26 मार्च 2022 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

क्र. C- 1451-दो- 2-25-2015.-श्री अनिल कुमार भाटिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 14 से 16 मार्च 2022 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 मार्च 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 से 20 मार्च 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार भाटिया , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़- ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 1458- दो- 2-59-2016 .- श्री अरूण कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 7 से 9 मार्च 2022

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 मई 2022

3038

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार भाटिया उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 1453-दो-2-63-2018.- श्री आर. के. वाणी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 21 से 26 मार्च 2022 तक छः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में, दिनांक 27 से 28 मार्च 2022 का दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. वाणी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. वाणी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .

Jabalpur , the 6th March 2022

No.28 /CJ - II -1964.-WHEREAS , a departmental enquiry is contemplated against Shri Pankaj Jaiswal , I Civil Judge , Senior Division & Chief Judicial Magistrate , Harda for committing acts of grave misconduct as a judicial officer .

AND WHEREAS , looking to the seriousness and nature of allegations constituting grave misconduct and to obviate possibility of tampering of evidence and witnesses and for ensuring free and fair enquiry , suspension from service of the delinquent officer is necessary .

THEREFORE , in exercise of powers conferred on the High Court as Disciplinary Authority under sub -rule ( 1) of Rule 9 of Madhya Pradesh Civil Services (Classification , Control and Appeal ) Rules , 1966, and all other powers enabling the High Court to place a Judicial Officer under its control , under suspension , the High Court, hereby, places Shri Pankaj Jaiswal , I Civil Judge Senior Division & Chief Judicial Magistrate, Harda under suspension with immediate effect with the headquarters at Sheopur during the period of suspension. He is further directed to report to the Principal District and Sessions Judge , Sheopur , immediately , in compliance of the order . As directed, the orders for payment of subsistence allowances shall be issed separately at the earliest .

No.30/CJ - II - 2014.-WHEREAS , an enquiry is contemplated against Smt . Sonali Sharma , II Civil Judge Junior Division ( Regular Court ) , Harda for being unsuitable to hold the post of a judicial officer .

AND WHEREAS , looking to the seriousness and nature of the allegations and to obviate the possibility of tampering of evidence and witnesses and for ensuring free and fair enquiry , suspension from service of the delinquent officer is necessary.

THEREFORE , in exercise of powers conferred on the High Court as a Disciplinary Authority , the High Court , bereby, places Smt . Sonali Sharma, II Civil Judge Junior Division (Regular Court ) , Harda under suspension with immediate effect with the headquarters at Katni during the period of suspension . She is further directed to report to the Principal District and Sessions Judge , Katni , immediately, in compliance of the order . As directed , the orders for payment of subsistence allowances shall be issued separately at the earliest.

No.32/CJ - II - 1930.- WHEREAS , an enquiry is contemplated against Smt . Rachna Atulkar Joshi , III Additional Judge to Civil Judge , Junior Divisioni (Regular Court) , Harda for being unsuitable to hold the post of a judicial officer .

AND WHEREAS , looking to the seriousness and nature of the allegations and to obviate the possibility of tampering of evidence and witnesses and for ensuring free and fair enquiry , suspension from service of the delinquent officer is necessary.

THEREFORE , in exercise of powers conferred on the High Court as a Disciplinary Authority , the High Court , hereby , places Smt. Rachna Atulkar Joshi , III Additional Judge to Civil Judge , Junior Division (Regular Court) under suspension with immediate effect with the headquarters at Narsinghpur during the period of suspension . She is further directed to report to the Principal District and Sessions Judge , Narsinghpur , immediately , in compliance of the order . As directed, the orders for payment of subsistence allowances shall be issued separately at the earliest.

By order of the High Court ,

PRAMOD KUMAR AGRAWAL , Principal Registrar Vigilance.

जबलपुर, दिनांक 9 मार्च 2022

क्र. C-941-एक-7-3-22- भाग- एक. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इन्दौर एवं उसकी रजिस्ट्री हेतु " रंगपंचमी " के उपलक्ष्य में मंगलवार दिनांक 22 मार्च 2022 के दिन अवकाश घोषित किया जाता है. उक्त घोषित अवकाश के एवज में दिनांक 26 मार्च 2022 (शनिवार ) को खण्डपीठ इन्दौर में न्यायालयीन कार्य दिवस रहेगा.

कृष्णमूर्ति मिश्र , रजिस्ट्रार जनरल.

3039

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

भाग 1 ]

जबलपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2022

क्र. B - 2096- III - 10-40-78 .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974का सं. 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 6 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक बी/4903 , दिनांक 12 सितम्बर 2017 में सारणी में अनुक्रमांक 21 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

सारणी

सामान्यतः बैठने का स्थान सत्र न्यायालय

अनुक्रमांक

(3) (2)

(1)

21

नर्मदापुरम

नर्मदापुरम, सोहागपुर, पिपरिया, इटारसी.

No. B - 2096 - III - 10-40-78 . In the notification of the High Court No. B-4903 , dated 12th September, 2017; issued in exercise of the powers conferred by sub - section (6) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (No. 2 of 1974) , serial No. 21 of the table is amended as below :-

TABLE

S. No. Court of Sessions Place , where the Courts shall ordinarily hold their sitting

(3) (2)

(1)

21 Narmadapuram Narmadapuram, Sohagpur , Pipariya, Itarsi

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, विवेक सक्सेना , रजिस्ट्रार ( जिला स्थापना ) .

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर

ग्वालियर , दिनांक 18 अप्रैल 2022

क्र. 1796- स्था.- श्री देव नारायण मिश्र , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 21 मार्च से 1 अप्रैल 2022 तक, कुल 12 दिवस का अर्जित अवकाश मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 से 20 मार्च 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री देव नारायण मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री देव नारायण मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, हितेन्द्र द्विवेदी, ओ. एस. डी. /रजिस्ट्रार.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 20 May 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2022-05-20.20.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2022-05-20.20.Ordinary.