मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 मई 2022- वैशाख 30, शक 1944
क्रमांक 254]
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
" निर्वाचन भवन"
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र. ) -462 011
आदेश
भोपाल , दिनांक 20 मई 2022
क्र. एफ- 70-PN - 09-2022- तीन- 152.-मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम , 1995 के नियम, 50 में यह उपबंधित है कि प्रत्येक मतपेटी, आयोग के सामान्य या विशेष आदेशों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे परिकल्प ( डिजाईन ) की होगी जिसमें मतपत्र डाले तो जा सकें किन्तु मतपेटी खोले बिना और सील तोड़े बिना उन्हें निकाला न जा सके.
2. आयोग द्वारा निर्णय लिया है कि त्रि- स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष-2022 के लिए पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पद के निर्वाचन हेतु मतपेटी एवं मतपत्र के माध्यम से मत डाले जायेंगे तथा जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय - समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किये गये हैं.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश से,
हस्ता./- (राकेश सिंह) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022.