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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश माल और सेवा कर नियम 2017...

Published 20 May 2022

Department
वाणिज्यिक कर
Type
Extraordinary
Gazette no.
255
Identifier
in.gazette.madhya.2022-05-20.255.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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मध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 मई 2022- वैशाख 30 , शक 1944

क्रमांक 255 ]

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 मई 2022

क्र. एफ - ए- 3-08-2018-1- पांच- ( 18 ) .- मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर नियम , 2017 के नियम 138 के उपनियम ( 14 ) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, राज्य कर मध्यप्रदेश , द्वारा मुख्य आयुक्त , केन्द्रीय कर से परामर्श उपरांत और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- ए- 3-08-2018-1- पांच (43 ) भोपाल दिनांक, 24 अप्रैल, 2018 समय- समय पर संशोधित को अधिक्रमित करते हुए, एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे दी गई तालिका में उल्लेखित माल के संचलन के लिए ई- वे बिल सृजित करने की अपेक्षा नहीं होगी:-

तालिका

माल का मूल्य (4)

माल का विवरण (3)

क्षेत्र और उद्देश्य (2)

स. क्र. (1)

समस्त माल

कोई भी मूल्य हो 1 जिले के भीतर संचलन

2 एक जिले से दूसरे जिले में संचलन

एक लाख रुपये से अधिक नहीं होने पर.

स. क्रमांक 3 एवं 4 के कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित मालों के अतिरिक्त समस्त माल

पचास हजार रुपये से 3 एक जिले से दूसरे जिले में संचलन

अधिक नहीं होने पर

सभी प्रकार के तम्बाकू और उसके उत्पादों जैसे च्यूइंग टोबेकौ खैनी, सिगरेट, बीड़ी इत्यादि (चेप्टर 24 के समस्त माल ) और पान मसाला (टैरिफ हेडिंग 2106 )

कोई भी मूल्य

मेडिसिन, सर्जिकल गुडस् और मेडिसिन के

4 एक जिले से दूसरे जिले में संचलन

एक्टिव फॉर्मेस्युटीकल इनग्रेडिएन्स जिनके एचएसएन कोड 3003 , 3004, और 3006 हैं.

509 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 मई 2022

510

2. अतः उपरोक्त तालिका के सरल क्रमांक 1 , 2 , 3 एवं 4 में निर्दिष्ट के अतिरिक्त समस्त मालों के अन्तःर्राज्यीय ( राज्य के भीतर ) संचलन की दशा में ई - वे बिल सृजित किया जाना आवश्यक होगा. राज्य में अन्तः र्राज्यीय ( राज्य के भीतर ) के मामले में नियम 138, 138 ए, 138 बी , 138 सी, 138 डी एवं 138 ई में दिए गए समस्त प्रावधान तथा प्रक्रियाएं यथा आवश्यक संशोधन सहित लागू रहेंगी.

3. यह अधिसूचना दिनांक 15 अप्रैल 2022 प्रवृत्त हुई मानी जाएगी .

4. इस अधिसूचना के समानांतर अंग्रेजी अधिसूचना क्रमांक FA3-08-2018-1-V( 18) भोपाल , दिनांक 23 मार्च 2022 तथा अधिसूचना का शुद्धि पत्र क्रमांक FA 3-08-2018-1 -V (20 ) भोपाल , दिनांक 04 अप्रैल 2022 को जारी की जा चुके हैं .

लोकेश कुमार जाटव, आयुक्त.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 20 May 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2022-05-20.255.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2022-05-20.255.Extraordinary.