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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जश्रते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 24 मई 2022- ज्येष्ठ 3 , शक 1944
क्रमांक 267]
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 मई 2022
क्र. एफ- 19-2-2019 - बारह - 1- पार्ट.- खान एवं खनिज ( विकास एवं विनियमन ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 67 ) की धारा १ ख के साथ पठित धारा 15 एवं धारा 23 ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश रेत ( खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार ) नियम, 2019 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में, नियम 12 में, उप - नियम ( 1 ) में, खण्ड ( ग ) में पूर्ण विराम के स्थान पर कालन स्थापित किया जाए तथा उसके पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
" परंतु पूर्व में अनुमोदित खनन योजना का हस्तांतरण जिला कलक्टर द्वारा किया जाएगा. " .
No. F 19-2-2019 - XII - 1 -part . In exercise of the powers conferred by section 15 and section 23 (C) read with section 9B of the Mines and Minerals (Development and Regulation ) Act , 1957 (67 of 1957) , the State Government , hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Sand (Mining , Transportation , Storage and Trading) Rules , 2019 , namely:-
AMENDMENT
In the said rules , In rule 12, in sub - rule ( 1 ) , in clause (c) , for the full stop , the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:-
"Provided that already approved mining plan shall be transferred by the District Collector. " .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राकेश कुमार श्रीवास्तव, अपर सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022 .