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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 268 ]
भोपाल , बुधवार, दिनांक 25 मई 2022- ज्येष्ठ 4 , शक 1944
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 मई 2022
क्र. एफ- 2-14-2020- एक ( 1 ) .- प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम , 1985 ( 1985 का 13 ) की धारा 35 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , मध्यप्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (वेतन एवं भत्ते तथा अध्यक्ष , उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तें ) नियम , 1986 में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्:-
संशोधन
उक्त नियमों में , नियम-8 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
" 8 क, मध्यप्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के सेवानिवृत्त सदस्यों को मध्यप्रदेश प्रशासनिक अधिकरण में की गई सेवा हेतु दूसरी परिवार पेंशन भी देय होगी:
परंतु यह कि कुल परिवार पेंशन की राशि पूर्व परिवार पेंशन की राशि को जोड़कर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त होने वाली परिवार पेंशन की अधिकतम् राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए. "
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , सचिव.
भोपाल, दिनांक 19 मई 2022
क्र. एफ- 2-14-2020 - एक ( 1 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-14-2020 - एक ( 1 ) , दिनांक 19 मई 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , सचिव.
535 536
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 मई 2022
Bhopal , the 19th May 2022
No.F - 2-14-2020 -A( 1 ) .- In exercise of the powers conferred by clause (C) of sub - section (2) of section 35 of the Administrative Tribunal Act, 1985 ( 13 of 1985 ) , the State Government, hereby, makes the following amenndment in the Madhya Pradesh Administrative Tribunal (Salary and Allowances and conditions of Services of Chairman , Vice- Chairman Members ) Rules , 1986 , namely:-
AMENDMENT
In the said rules , after rule 8 , the following rule shall be inserted, namely:-
"8A, Second family pension shall also be payable to the retired mambers of Madhya Pradesh Administrative Tribunal for the service rendered in Madhya Pradesh Administrative Tribunal:
Provided that the amount of total family pension by adding to the amount previous family pension should not exceed the maximum amount of family pension to be received by the judges of the High Court . "
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SRINIVAS SHARMA , Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022.