मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 मई 2022- ज्येष्ठ 5, शक 1944
क्रमांक 271 ]
लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 मई 2022
क्र. एफ 2-18-2022-लोसेप्र- पी.एस.जी.-01.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 ( क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. एफ 02-05- लोसेप्र- इकसठ-1- पी.एस.जी. -12 दिनांक 31 अगस्त 2020 में अधिसूचित सेवा क्रमांक 12.11 एवं सेवा क्रमांक 12.12 में संशोधन करते हुए निम्नानुसार सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम , प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय - सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात्ः-
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सेवाएं-
सेवाएं
सेवा क्र.
पदाभिहित अधिकारी का
पदनाम
(3)
(2)
(1)
12.11
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी.
PCPNDT अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत केन्द्रों के नवीन पंजीयन.
मुख्य चिकित्सा PCPNDT अधिनियम
12.12
एवं स्वास्थ्य एवं नियम के अंतर्गत
अधिकारी.
केन्द्रों के पंजीयन का
नवीनीकरण.
प्रथम अपील द्वितीय अपील प्रथम अपील
सेवा प्रदान
अधिकारी
के निराकरण
अधिकारी
करने की
का
की निश्चित
का
निश्चित
पदनाम
की गई
पदनाम
समय-सीमा
समय-सीमा
(7)
(6)
(5)
(4)
सचिव
60कार्य
45कार्य
दिवस.
राज्य समुचित प्राधिकारी
दिवस.
PCPNDT
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग .
60कार्य
30कार्य राज्य समुचित
दिवस.
प्राधिकारी
दिवस.
PCPNDT
सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .