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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , गुरुवार , दिनांक 26 मई 2022-ज्येष्ठ 5 , शक 1944
क्रमांक 274 ]
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 मई 2022
क्र. एफ 10-06-2022- सत्रह मेडि- 2.- राज्य शासन , एतद्वारा , सरोगेसी ( विनियमन ) अधिनियम, 2021 की धारा 35 ( 2 ) एवं सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकी ( विनियमन ) अधिनियम, 2021 की धारा 12 ( 2 ) में प्रदत्त शक्तियों द्वारा जिला सक्षम एस्सिटेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एवं सरोगेसी प्राधिकारी का जिला स्तर पर गठन निम्नानुसार किया जाता है :-
सदस्य (2)
क्र (1)
1
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , मध्यप्रदेश
2
अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
3
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश
4
पद (3)
पदेन अध्यक्ष
पदेन सदस्य
सदस्यसचिव
नामांकित सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामांकित स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ/ शिशु रोग विशेषज्ञ / रेडियोलॉजिस्ट
5
जिला अभियोजन अधिकारी , मध्यप्रदेश
547 पदेन सदस्य मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2022
548
F- 10-06-2022- XVII- Medi - 2. The State Government hereby, in exercise of the powers conferred by Section 35 (2 ) of the Surrogacy (Regulation ) Act , 2021 and Section 12(2) of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act , 2021 , constitutes the District Appropriate Authority for Assisted Reproductive Technology and Surrogacy:-
Member (2)
SNo. (1)
Collector and Dist . Magistrate , Madhya Pradesh 1
Additional Collector/Joint Collector 2
ChiefMedical and Health Officer 3
4
Designation (3)
Chairperson Ex - officio
Member Ex- officio
Member Secretary Ex- officio
Nominated Member Chairperson nominated Gynecologist /Pediatrician/Rediologist
5
District Prosecution Officer Member , Ex- officio
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाडे, सचिव .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .