मध्यप्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , गुरुवार , दिनांक 26 मई 2022- ज्येष्ठ 5, शक 1944
क्रमांक 275 ]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 मई 2022
क्र. एफ बी 04-02-2022-2- पांच ( 24 ) .-मध्यप्रदेश स्टाम्प नियम, 1942 के नियम 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , अधिसूचित करती है कि उक्त नियमों के नियम 25 के उपनियम ( 2 ) के खण्ड ( क) , ( ख ) , ( ग ) व ( घ) में विनिर्दिष्ट वर्गों के स्टाम्प विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को स्टाम्प क्रय /ई- स्टाम्प के लिए साख सीमा हेतु क्रय पर बट्ट्टा/ कमीशन निम्न तालिकानुसार अनुज्ञेय होगा:-
तालिका
स्टाम्प/मूल्य वर्ग (2) स. क्र. (1)
1
बट्ट्टा/कमीशन की दर (3)
नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प, हुण्डी स्टाम्प, छापित स्टाम्प पेपर :-
2 प्रतिशत
100 रुपए या कम मूल्य वर्ग के स्टाम्प पेपर पर
(एक)
1.5 प्रतिशत
100 रुपए से अधिक मूल्य वर्ग के स्टाम्प पेपर पर
(दो)
2
किसी भी मूल्य का ई- स्टाम्प
राजस्व स्टाम्प
3
1.5 प्रतिशत
10 प्रतिशत
2. उक्त तालिका में दी गई बट्टा कमीशन की दरें दिनांक 1 नबम्बर 2014 से प्रभावी रहेगी .
3. उक्त नियमों के नियम 25 के उपनियम ( 2 ) के खण्ड (ख ) , ( ग ) व (घ) में विनिर्दिष्ट वर्गों के सेवा प्रदाताओं को
दिनांक 4 मई 2022 से बट्टा/ कमीशन की पात्रता नहीं होंगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
549 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2022
550
भोपाल, दिनांक 26 मई 2022
क्र. एफ बी 04-02-2022-2- पांच ( 24 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ बी 04-02-2022-2- पांच ( 24 ) , दिनांक 26 मई 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
Bhopal , the 26th May 2022
No. F B 04-02-2022-2- V- (24 ). In exercise of the powers conferredby Rule 34 of the Madhya Pradesh Stamp Rules , 1942, the State Government , hereby , notifies that discount/commission on purchase of stamps / purchase of credit limit for e - stamps shall be allowed to class of stamp vendors / service providers specified in clause a, b, c and d of sub rule (2) of rule 25 of the said Rules , as mentioned in the table below :-
TABLE
Stamps / denominations (2) S. No. (1)
Rate of discount / commission (3)
1 non -judicial stamps , hundi stamps , impressed stamp papers :-
2percent,
(i) On stamp papers of denomination of Rs 100 or less
1.5 percent
(ii) On stamp papers of denomination of more than Rs 100
2 e-stamps of any denomination
3 revenue stamps
1.5percent
10 percent
2. The rates of discount / commission given in the above table shall be effective from 1st November 2014 .
3. Service providers specified in clause b, c and d of sub rule (2) of rule 25 of the said Rules shall not be eligible for discount / commission from 4th May 2022.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, R. P. SHRIVASTAVA, Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022 .