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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, मंगलवार , दिनांक 31 मई 2022- ज्येष्ठ 10 , शक 1944
क्रमांक 286]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 31 मई 2022
क्र. एफ ए 3-40-2018-1- पांच ( 29 ) .-मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 20 सन् 2002 ) की धारा 20 की उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-40-2018-1- पांच- (64 ) भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर, 2019 एवं अधिसूचना क्र. एफ ए- 3-46-2019-1- पांच- ( 91 ) , भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर, 2019 सहपठित अधिसूचना क्र. एफ ए- 3-40-2018-1- पांच ( 14 ) , भोपाल , दिनांक 25 फरवरी , 2021 , अधिसूचना क्र. एफ ए- 3-40-2018-1- पांच- (28 ) , भोपाल, दिनांक 31 मई, 2021 , अधिसूचना क्र. एफ ए- 3-40-2018-1- पांच- ( 70 ) , भोपाल , दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 एवं अधिसूचना क्र. एफ ए- 3-40-2018-1- पांच ( 11 ) , भोपाल , दिनांक 31 जनवरी, 2022 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचनाओं में अंक एवं शब्द " 31 मई , 2022 " के स्थान पर अंक एवं शब्द " 31 अगस्त, 2022 " प्रतिस्थापित किये जाएं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 31 मई 2022
क्र. एफ ए 3-40-2018-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-40-2018-1- पांच (29 ) , दिनांक 31 मई, 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
571 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मई 2022
572
Bhopal , the 31st May 2022
No. F A 3-40-2018-1 - V (29) . In exercise of the powers conferred by sub - section (8) of Section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act , 2002 (No. 20 of 2002), the State Government hereby, makes the following further amendment in this department's Notification No. FA 3-40-2018-1 - V-(64) , Bhopal , dated 27th September, 2019 and Notification No. F A 3-46-2019-1 - V- (91 ) , Bhopal , dated 29th November, 2019 read with Notification No. FA 3- 40-2018-1 -V- ( 14) , dated 25th February, 2021 , Notification No. FA 3-40-2018-1 - V- (28 ) , Bhopal , dated 31st May, 2021, Notification No. FA 3-40-2018-1 - V- ( 70 ) , Bhopal , dated 29th October , 2021 and Notification No. FA 3- 40-2018-1 -V- ( 11 ) , dated 31st January, 2022 namely:-
AMENDMENT
In the said notifications , for the word and figure "31st May, 2022" , the word and figure , "31st August , 2022 " shall be substituted.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. P. SHRIVASTAVA , Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022.