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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 302]
भोपाल, मंगलवार , दिनांक 7 जून 2022- ज्येष्ठ 17 , शक 1944
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 7 जून 2022
क्रमांक - एफ 10-03/2022/ 1 / 4- राज्य सरकार मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को प्रत्येक वर्ष उल्लेखनीय वीरतापूर्ण , साहस एवं सामाजिक कार्यों का परिचय देने पर सम्मानित करने के उददेश्य से "मध्यप्रदेश गौरव सम्मान" घोषित करती है , मध्यप्रदेश गौरव सम्मान निम्न श्रेणियों के अंतर्गत वैयक्तिक तथा संस्थाओं द्वारा किए गए उत्कृष्ट/असाधारण कार्यों हेतु दिये जायेंगे ।
1. पर्यावरण एवं जल संरक्षण
2. वीरता पूर्ण कार्य
3. सामाजिक सुधार
4. सामाजिक सौहार्द्र एवं सद्भावना
5. महिलाओं एवं बच्चों का विकास
6. जनभागीदारी/सामुदायिक प्रबंधन
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2022
7. शिक्षा एवं खेलकूद
8. स्वास्थ्य एवं पोषण
9. जनसेवा
उक्त श्रेणियाँ स्थायी एवं सर्व- समावेशी नहीं है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा श्रेणियों को समसामयिक परिदृश्य के अनुरूप परिवर्तित किया जा सकता है।
1- संक्षिप्त नाम , प्रारंभ और विस्तारः-
( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम " मध्यप्रदेश गौरव सम्मान" नियम 2022 है।
(2) ये नियम वर्ष 2022 से प्रभावशील होंगे ।
(3 ) इन नियमों का विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा ।
(4) मध्यप्रदेश के मूल निवासी उक्त पुरस्कारों हेतु आवेदन कर सकेगें ।
नोट: - " मूल निवासी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा मूल निवासी होने की पात्रता हेतु निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने वाला व्यक्ति।
2- पुरस्कार की राशि और पात्रताः-
" मध्यप्रदेश गौरव सम्मान" की संख्या 10 (दस) होगी, जो उपरोक्त श्रेणियों में से श्रेष्ठतम 10 प्रविष्टियों को दिया जाएगा। " मध्यप्रदेश गौरव सम्मान" हेतु सम्मान राशि 5 लाख होगी । इस प्रकार " मध्यप्रदेश गौरव सम्मान" हेतु कुल राशि 50 लाख होगी । यदि पुरस्कार के लिए एक ही कार्यक्षेत्र में एक से अधिक व्यक्ति पात्र होंगे तो पुरस्कार राशि उनमें समान रूप से वितरित की जाएगी ।
3- विचार क्षेत्रः-
(1 ) " मध्यप्रदेश गौरव सम्मान" दिए जाने वाले वर्ष के ठीक पूर्व के केलेंडर वर्ष में किए गए उपरोक्त उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाएगा।
(2 ) यदि किसी वर्ष पुरस्कार हेतु उपयुक्त व्यक्ति का चयन नहीं होता हैं तो उस वर्ष का पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाएगा और यह पुरस्कार आगामी वर्ष के लिए अग्रणीत ( Carry- Forward ) नहीं होगा ।
4- आवेदन की प्रक्रियाः-
(1 ) पुरस्कार के लिए आवेदन प्राप्त करने हेतु प्रतिवर्ष सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक विज्ञापन प्रदेश स्तर के प्रमुख समाचार पत्रों में अप्रैल माह में प्रकाशित किया जाएगा । साथ ही जिला स्तर पर उप संचालक जनसंपर्क द्वारा पर्याप्त प्रचार- प्रसार किया जाएगा ।
(2) आवेदन एकीकृत पोर्टल पर ऑनलाईन प्राप्त किये जाएगें ।
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5- आवेदनों पर कार्यवाही हेतु समय-सारणी: -
( 1 ) माह अप्रैल में विज्ञापन जारी कर 15 जुलाई तक आवेदन प्राप्त किये जाऐंगे।
(2) 15 जुलाई से 15 सितंबर- विभाग द्वारा श्रेष्ठतम 10 प्रविष्टियों का चयन ।
(3) 15 सितंबर से 15 अक्टूबर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उत्कृष्ट/असाधारण कार्यों हेतु चयनित प्रविष्टियों का संकलन, छटनी एवं सक्षम स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त किया जाना।
(4) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर तक इन पुरस्कारों की घोषणा ।
(5) मध्यप्रदेश स्थापना दिवस 01 नवंबर पर पुरस्कारों का राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वितरण।
6- आवेदन-पत्रों पर विचार की प्रक्रियाः-
(1 ) आवेदनों की स्क्रीनिंग एवं चयन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा महानिदेशक , प्रशासन अकादमी की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी गठित की जायेगी । पुरस्कार के चयन हेतु निम्नानुसार गठित चयन समिति द्वारा विचार किया जाएगा: -
अध्यक्ष
(1 ) महानिदेशक, प्रशासन अकादमी
(2) उपाध्यक्ष, सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान
सदस्य
(3) कृषि उत्पादन आयुक्त सदस्य (4) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सा.प्र. विभाग सदस्य (5) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव , गृह विभाग सदस्य (6) विकास आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग सदस्य (7) प्रमुख सचिव, सूचना प्रौदयोगिकी विभाग सदस्य (8) प्रमुख सचिव/सचिव , लोक सेवा प्रबंधन विभाग सदस्य
(9) प्रमुख सचिव , संस्कृति विभाग
सदस्य
संयोजक सदस्य
(10) अपर सचिव/उप सचिव ,
सामान्य प्रशासन विभाग , कक्ष-4
(2) स्क्रीनिंग कमेटी अपनी कार्य प्रणाली , चयन की प्रक्रिया एवं चयन के मापदण्ड स्वतः निर्धारित करेगी ।
(3) स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शासन द्वारा निर्धारित माह में आयोजित की जाएगी तथा उसमें पुरस्कार हेतु चयन किया जाएगा । स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा चयन किए गए व्यक्ति की राज्य शासन को अनुशंसा की जाएगी ।
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(4) पुरस्कार के चयन के संबंध में कोई आपत्ति या अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।
(5) चयन के पश्चात समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा । स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
(6 ) " मध्यप्रदेश गौरव सम्मान " की स्वीकृति जारी होने के उपरांत स्वीकृत पुरस्कार की राशि मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय , भोपाल द्वारा कोषालय से आहरित की जाकर चयनित व्यक्ति के खाते में देय चेक अथवा बैंक ड्राफट के माध्यम से प्रदान की जाएगी ।
7- "मध्यप्रदेश गौरव सम्मान" की अधिसूचनाः-
जाएगा । घोषित पुरस्कारों का अधिसूचना द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन किया 8- नियमों का प्रवर्तनः-
यह नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा , सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022.