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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार ( शासकीय योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु) नियम 2022..

Published 07 June 2022

Department
सामान्‍य प्रशासन
Type
Extraordinary
Gazette no.
303
Identifier
in.gazette.madhya.2022-06-07.303.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , मंगलवार, दिनांक 7 जून 2022 ज्येष्ठ 17, शक 1944

क्रमांक 303 ]

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 7 जून 2022

क्रमांक - एफ 10-03/2022/ 1/4- राज्य स्तर पर पुरस्कृत करने की श्रृंखला में शासकीय योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिए जाएगें । शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में रचनात्मक प्रतिस्पर्धा, नवीन प्रयोगों के संस्थानीकरण , उत्कृष्ट एवं अनुकरणीय कार्य- निष्पादन के लिए प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से प्रदेश के जिलों को इन पुरस्कारों से पुरुस्कृत किया जाएगा।

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इस श्रेणी में पुरुस्कृत किये जाने हेतु जिलों की मात्रात्मक लक्ष्यों की उपलब्धि के साथ - साथ कार्यक्रम के समग्र क्रियान्वयन और गुणात्मक उपलब्धि पर जोर दिया जाएगा । शासन की कई योजनाएं समुदाय , सरकार और अन्य हितधारकों के प्रयासों के अभिसरण के साथ अब "मिशन मोड" में क्रियान्वित की जा रही है । अतः किसी योजना में प्रदर्शन का समस्त मूल्यांकन , सुशासन, सर्वोत्तम प्रथाएं (Best practices ) , रणनीति, कार्यान्वयन के लिए आयोजना , प्रयुक्त किये गये नवप्रवर्तनकारी उपाय , संसाधनों का प्रबंधन एवं सामुदायिक सहभागिता के आधार पर किया जायेगा । यह पुरस्कार जिला प्रशासन को टीम के रूप में दिया जाएगा ।

1- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तारः-

( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम " मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार , (शासकीय योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु) " नियम 2022 है ।

(2) ये नियम वर्ष 2022 से प्रभावशील होंगे।

(3) इन नियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा।

2- पुरस्कार की राशि और पात्रताः-

" मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार, ( शासकीय योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु) " पुरस्कार की संख्या 5 ( पांच) होगी , जो विभिन्न् श्रेणियों में से श्रेष्ठतम 5 प्रविष्टियों को दिया जाएगा । " मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार , ( शासकीय योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु) " हेतु सम्मान राशि 10 लाख होगी। इस प्रकार " मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार , (शासकीय योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु) " के लिए कुल राशि 50 लाख होगी । यदि पुरस्कार के लिए एक ही कार्यक्षेत्र में एक से अधिक जिले पात्र होंगे तो पुरस्कार राशि उनमें समान रूप से वितरित की जाएगी।

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3- विचार क्षेत्रः-

(1 ) "मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार, ( शासकीय योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु) " दिए जाने वाले वर्ष के ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष में किए गए उपरोक्त उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाएगा ।

(2) यदि किसी वर्ष पुरस्कार हेतु उपयुक्त जिले का चयन नहीं होता हैं तो उस वर्ष का पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाएगा और यह पुरस्कार आगामी वर्ष के लिए अग्रणीत (Carry-Forward ) नहीं होगा।

4- आवेदन की प्रक्रिया:-

(1 ) पुरस्कार के लिए आवेदन प्राप्त करने हेतु प्रतिवर्ष सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक विज्ञापन प्रदेश स्तर के प्रमुख समाचार पत्रों में अप्रैल माह में प्रकाशित किया जाएगा । साथ ही जिला स्तर पर उप संचालक जनसंपर्क द्वारा पर्याप्त प्रचार- प्रसार किया जाएगा ।

(2) आवेदन एकीकृत पोर्टल पर ऑनलाईन प्राप्त किये जाएगें ।

(3) चिन्हित योजना हेतु जिला कलेक्टर , जिले के अन्य शासकीय सेवक जो योजना प्रबंधन/क्रियान्वयन में संबद्ध रहे हों , के साथ टीम के रूप में आवेदन कर सकेंगे। 5- आवेदनों पर कार्यवाही हेतु समय-सारणीः-

( 1 ) माह अप्रैल में विज्ञापन जारी कर 15 जुलाई तक आवेदन प्राप्त किये जाऐंगे ।

(2) 15 जुलाई से 15 सितंबर- विभाग द्वारा श्रेष्ठतम 5 प्रविष्टियों का चयन ।

(3) 15 सितंबर से 15 अक्टूबर- सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त चिन्हित योजनाओं हेतु चयनित प्रविष्टियों का संकलन , छटनी एवं सक्षम स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त किया जाना। :

(4) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर तक इन पुरस्कारों की घोषणा ।

(5) म.प्र. स्थापना दिवस 01 नवंबर पर पुरस्कारों का राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वितरण।

6- आवेदन पर कार्यवाही की प्रक्रियाः-

(1 ) सामान्य प्रशासन विभाग प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में वार्षिक अधिसूचना के माध्यम से राज्य/केंद्र सरकार की ऐसी योजनाओं को चिन्हित करेगा , जिनका मूल्यांकन चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किया जायेगा ।

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(2) अधिसूचना में योजना-वार KPIs को सूचीबद्ध किया जाएगा , जिनके आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। KPIs मापन योग्य (Measurable ) और मात्रात्मक (Quantifiable) एवं परिणाममूलक (outcome oriented ) होंगे और यथासंभव संबंधित राज्य और राष्ट्रीय पोर्टलों पर उपलब्ध योजना प्रदर्शन डेटा से सीधे लिए जा सकेंगे ।

(3) वार्षिक अधिसूचना में उन योजनाओं के लिए भी आवेदन आमंत्रित होंगे , जिन्हें पिछले वित्तीय वर्ष (मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष) के दौरान इस श्रेणी में पुरस्कार के लिए अधिसूचित किया गया था ।

(4) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उक्त अधिसूचना उपरांत एकीकृत पोर्टल पर पिछले वर्ष के लिए अधिसूचित योजनाओं हेतु आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे । पोर्टल में योग्यता मापदंड, मूल्यांकन , KPIs आदि के साथ पुरस्कारों की सभी श्रेणियों का विवरण उल्लेखित होगा।

(5) ऑनलाइन आवेदन फॉर्म (जो स्पष्ट रूप से मात्रात्मक सूचकांकों में योजना के प्रदर्शन को स्पष्ट करता है) डिजाइन किया जाएगा । आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा अकादमी को ऑनलाइन फॉर्म का डिजाइन विकसित करने का दायित्व सौंपा जा सकता है।

(6) चिन्हित योजना अंतर्गत मूल्यांकन का कार्यक्षेत्र संपूर्ण जिला होगा ।

(7) प्रतिभागियों से प्राप्त प्रविष्टियों की स्क्रीनिंग करने हेतु संबंधित प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें विभाग द्वारा विषय विशेषज्ञ नामित किये जाएंगे । यह स्क्रीनिंग कमेटी प्राप्त प्रविष्टियों में से अधिकतम तीन प्रविष्टियों का चयन कर चयनित प्रविष्टि अनुशंसा सहित सामान्य प्रशासन विभाग को भेजेगी ।

(8) प्रतिभागियों से प्राप्त प्रविष्टियों को जांच एवं पुरस्कार की पात्रता पर विचार कर पुरस्कार के चयन हेतु संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा चयन समिति गठित की जाएगी।

(9) चयन समिति अपनी कार्य प्रणाली , चयन की प्रक्रिया एवं चयन के मापदण्ड स्वतः निर्धारित करेगी।

(10) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

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(11 ) कम संख्या में प्रविष्टि प्राप्त होने पर यह आवश्यक नहीं होगा कि सभी प्रविष्टियों को पुरस्कार हेतु अन्तिम रूप से चयनित किया जाए । चयन समिति केवल उत्कृष्ट प्रविष्टियों को हो पुरस्कार हेतु चयनित कर सकेगी।

( 12) चयन समिति एक से अधिक प्रतिभागियों को संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार देने के लिये अनुशंसा कर सकेगी ।

(13) पुरस्कार के संबंध में कोई अपील/अभ्यावेदन तथा प्रक्रिया से हटकर प्राप्त होने वाली अनुशंसा स्वीकार योग्य नहीं होगी।

(14) चिन्हित योजनाओं पर जिलों की रैंकिंग हेतु जिलों को भिन्न परिस्थितियों को एक समान किये जाने के उद्देश्य से जिलों को चार समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है और प्रत्येक समूह को एक कारक गुणक दिया जा सकता है ।

( 15) जिलों के वर्गीकरण हेतु चार क्लस्टर हो सकते हैं -

(1 ) पांच मिलियन से अधिक शहर ,

(2) संभागीय मुख्यालय ( पहले क्लस्टर के अलावा) ,

(3) छोटे/आदिवासी/ सामाजिक- आर्थिक दृष्टि से पिछड़े जिले,

(4) अन्य जिले।

(16) किसी जिले द्वारा हासिल किया गया अंतिम स्कोर योजना जिले के समग्र स्वतंत्र स्कोर और योजना हेतु उस जिले के लिए निर्धारित कारक पर आधारित होगा। 7- प्रशासकीय विभाग से प्राप्त अनुशंसित आवेदन- पत्रों पर विचार की प्रक्रियाः-

(1 ) प्रशासकीय विभाग से प्राप्त अनुशंसित आवेदन- पत्रों के चयन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मुख्य सचिव , म.प्र. शासन की अध्यक्षता में चयन कमेटी गठित की जायेगी । पुरस्कार के चयन हेतु निम्नानुसार गठित चयन समिति द्वारा विचार किया जाएगा:-

अध्यक्ष

(1 ) मुख्य सचिव, म.प्र. शासन

सदस्य

(2) महानिदेशक , प्रशासन अकादमी

सदस्य

(3) कृषि उत्पादन आयुक्त

सदस्य

(4) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव , सा.प्र. विभाग

सदस्य

(5) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव , गृह विभाग

सदस्य

( 6) विकास आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग

सदस्य

(7) प्रमुख सचिव/सचिव , लोक सेवा प्रबंधन विभाग मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2022

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(8) जिन विभागों से अनुशंसित प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं उन विभागों के अपर मुख्य सचिव/

सदस्य

प्रमुख सचिव/ सचिव

(9)

संयोजक सदस्य अपर सचिव/उप सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग , कक्ष-4

(2) चयन कमेटी अपनी कार्य प्रणाली , चयन की प्रक्रिया एवं चयन के मापदण्ड स्वतः निर्धारित करेगी ।

(3) चयन कमेटी की बैठक शासन द्वारा निर्धारित माह में आयोजित की जाएगी तथा उसमें पुरस्कार हेतु चयन किया जाएगा । चयन कमेटी द्वारा पुरस्कार हेतु चयन किए गए जिलों की राज्य शासन को अनुशंसा की जाएगी।

(4) पुरस्कार के चयन के संबंध में कोई आपत्ति या अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।

(5) चयन के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा । चयन कमेटी की अनुशंसा पर माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।

(6) "मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार , ( शासकीय योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु) " की स्वीकृति जारी होने के उपरांत स्वीकृत पुरस्कार की राशि मुख्य लेखाधिकारी , मंत्रालय , भोपाल द्वारा कोषालय से आहरित की जाकर चयनित व्यक्ति के खाते में देय चेक अथवा बैंक ड्राफट के माध्यम से प्रदान की जाएगी ।

नियमों का प्रवर्तनः-

8- यह नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीनिवास शर्मा, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2022 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 07 June 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2022-06-07.303.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2022-06-07.303.Extraordinary.