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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार ( नवाचार हेतु) नियम 2022..

Published 07 June 2022

Department
सामान्‍य प्रशासन
Type
Extraordinary
Gazette no.
304
Identifier
in.gazette.madhya.2022-06-07.304.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदे प्रशास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , मंगलवार, दिनांक 7 जून 2022- ज्येष्ठ 17, शक 1944

क्रमांक 304]

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 7 जून 2022

क्रमांक - एफ 10-03/2022/1 /4- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के शासकीय सेवकों को पुरस्कृत किए जाने की श्रंखला में मध्यप्रदेश में " मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार" (नवाचार हेतु) प्रांरभ करने हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं।

इस श्रेणी के अन्तर्गत शासकीय सेवकों ( शासकीय सेवक से तात्पर्य है कि म.प्र. शासन के अंतर्गत आने वाले समस्त विभाग , विभागाध्यक्ष एवं उनके अधीनस्थ आने वाले निगम , मंडल , बोर्ड , संस्था आदि में कार्यरत समस्त अधिकारी / कर्मचारी) को वैयक्तिक श्रेणी में निम्न 6 कार्यक्षेत्रों में पहल/नवाचार अनुप्रयोंगों के लिए यह पुरस्कार दिया जायेगा -

1.

नागरिक सेवा प्रदाय , सूचना प्रौद्योगिकी एवं सुशासन

2. शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास

3. स्वास्थ्य एवं पोषण

4. अधोसंरचना

5. सामाजिक समावेश (Social Inclusion ) एवं सशक्तिकरण

6. रोजगार एंव आर्थिक विकास

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2022

1- नाम , प्रारंभ और विस्तारः-

(1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार , ( नवाचार हेतु) " नियम 2022 है ।

(2) ये नियम वर्ष 2022 से प्रभावशील होंगे ।

(3) इन नियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा।

2- पुरस्कार की राशि और पात्रता:-

"मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार, (नवाचार हेतु) " पुरस्कार की संख्या 15 ( पंद्रह ) होगी , जो विभिन्न श्रेणियों में से श्रेष्ठतम प्रविष्टियों को दिया जाएगा। "मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार , ( नवाचार हेतु) " हेतु सम्मान राशि 1 लाख होगी। इस प्रकार "मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार , (नवाचार हेतु) " के लिए कुल राशि 15 लाख होगी। यदि पुरस्कार के लिए एक ही कार्यक्षेत्र में एक से अधिक शासकीय सेवक पात्र होंगे तो पुरस्कार राशि उनमें समान रूप से वितरित की जाएगी।

3- विचार क्षेत्रः-

(1 ) " मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार , ( नवाचार हेतु) " दिए जाने वाले वर्ष के ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष में किए गए उपरोक्त उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाएगा।

(2) यदि किसी वर्ष पुरस्कार हेतु उपयुक्त शासकीय सेवक का चयन नहीं होता हैं तो उस वर्ष का पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाएगा और यह पुरस्कार आगामी वर्ष के लिए अग्रणीत ( Carry- Forward ) नहीं होगा ।

4- आवेदन की प्रक्रियाः-

(1 ) पुरस्कार के लिए आवेदन प्राप्त करने हेतु प्रतिवर्ष सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक विज्ञापन प्रदेश स्तर के प्रमुख समाचार पत्रों में अप्रैल माह में प्रकाशित किया जाएगा। साथ ही जिला स्तर पर उप संचालक जनसंपर्क द्वारा पर्याप्त प्रचार- प्रसार किया जाएगा।

(2) आवेदन एकीकृत पोर्टल पर ऑनलाईन प्राप्त किये जाएगें।

5- आवेदनों पर कार्यवाही हेतु समय-सारणीः-

(1 ) माह अप्रैल में विज्ञापन जारी कर 15 जुलाई तक आवेदन प्राप्त किये जाएंगे।

(2) 15 जुलाई से 15 सितंबर- विभाग द्वारा श्रेष्ठतम 15 प्रविष्टियों का चयन।

(3) 15 सितंबर से 15 अक्टूबर- सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नवाचार हेतु चयनित प्रविष्टियों का संकलन , छटनी एवं सक्षम स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त किया जाना ।

(4) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर तक इन पुरस्कारों की घोषणा।

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जून 2022

(5 ) मध्यप्रदेश स्थापना दिवस 01 नवंबर पर पुरस्कारों का राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वितरण।

6- आवेदन पर कार्यवाही की प्रक्रियाः-

( 1 ) शासकीय सेवक उक्त 6 कार्य क्षेत्रों में से एक या एक से अधिक कार्य-क्षेत्र के लिए आवेदन कर सकेगें ।

(2) इस प्रकार किया गया कोई भी नवाचार आवेदन पुरस्कार हेतु तभी विचार योग्य होगा , सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से कम से कम 6 माह पूर्व से किया गया अनुप्रयोग सजीव ( live ) रहा हो।

(3) समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर प्रोजेक्ट की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाएगा । मूल्यांकन मैट्रिक्स में परिभाषित मापदण्डों और उनके लिए अधिभारित अंको के आधार पर औसत स्कोर की गणना की जाएगी।

(4) इस श्रेणी अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के परीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा ।

7- आवेदन-पत्रों पर विचार हेतु चयन समितिः-

(1 ) प्राप्त आवेदन -पत्रों के चयन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मुख्य सचिव, म.प्र. शासन की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी गठित की जायेगी। पुरस्कार के चयन हेतु निम्नानुसार गठित स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा विचार किया जाएगा:-

(1 ) मुख्य सचिव, म.प्र . शासन महानिदेशक, प्रशासन अकादमी (2)

(3) कृषि उत्पादन आयुक्त

( 4)

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य

सदस्य

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव , सा.प्र. विभाग

सदस्य

(5) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, गृह विभाग

सदस्य

) प्रमुख सचिव, सूचना एवं प्रौदयोगिकी विभाग

(6

सदस्य

प्रमुख सचिव/सचिव , लोक सेवा प्रबंधन विभाग

(7)

(8) अपर सचिव/ उप सचिव,

सामा. प्रशा . विभाग, कक्ष-4 संयोजक सदस्य

(2) स्क्रीनिंग कमेटी अपनी कार्य प्रणाली, चयन की प्रक्रिया एवं चयन के मापदण्ड स्वतः निर्धारित करेगी ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जून 2022

608 (2)

(3) स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शासन द्वारा निर्धारित माह में आयोजित की जाएगी तथा उसमें पुरस्कार हेतु चयन किया जाएगा। चयन कमेटी द्वारा पुरस्कार हेतु चयन किए गए जिलों की राज्य शासन को अनुशंसा की जाएगी ।

(4) पुरस्कार के चयन के संबंध में कोई आपत्ति या अपील स्वीकार नहीं की जाएगी ।

(5) स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा चयन के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा । स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा पर माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।

(6) " मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार , ( नवाचार हेतु) " की स्वीकृति जारी होने के उपरांत स्वीकृत पुरस्कार की राशि मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय , भोपाल द्वारा कोषालय से आहरित की जाकर चयनित व्यक्ति के खाते में देय चेक अथवा बैंक ड्राफट के माध्यम से प्रदान की जाएगी ।

8- नियमों का प्रवर्तनः-

यह नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीनिवास शर्मा, सचिव.

मुद्रित तथा प्रकाशित-2022.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 07 June 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2022-06-07.304.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2022-06-07.304.Extraordinary.