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वध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयत
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, बुधवार, दिनांक 8 जून 2022- ज्येष्ठ 18 , शक 1944
क्रमांक 305]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 8 जून 2022
क्र. एफ ए 3-93-2017-1- पांच ( 31 ) .- मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( क्रमांक 19 सन् 2017 ) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए 3-93-2017-1- पांच ( 162 ) , दिनांक 29 दिसंबर, 2017, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-
उक्त अधिसूचना में, पांचवें परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
" परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्ररूप जीएसटीआर -4 प्रस्तुत करने में विलंब के लिए संदेय विलंब फीस का 01 मई, 2022 से 30 जून, 2022 तक अधित्यजन किया जाएगा. "
2. यह अधिसूचना दिनांक 26 मई, 2022 से प्रवृत्त मानी जावेगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 8 जून 2022
क्र. एफ ए 3-93-2017-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ ए 3-93-2017-1- पांच ( 31 ) , दिनांक 8 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
609 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जून 2022
610
Bhopal , the 8th June 2022
No. F A 3-93-2017-1 - V- (31 ) . In exercise of the powers conferred by Section 128 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 (19 of 2017 ) , the State Government , on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendments in this department's notification No. F -A 3-93-2017-1 - V- ( 162) , dated the 29th December , 2017 , namely :-
In the said notification , after the fifth proviso , the following proviso shall be inserted, namely:-
"Provided also that the late fee payable for delay in furnishing of FORM GSTR- 4 for the Financial Year 2021- 22 under section 47 of the said Act shall stand waived for the period from the 1st day of May , 2022 till the 30th day of June , 2022. " .
2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 26th day of May , 2022.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
R. P. SHRIVASTAVA , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय. भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .