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मध्य प्र
शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 23 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जून 2022- ज्येष्ठ 20, शक 1944
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.-( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- (क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (ख
(3) संसद्के अधिनियम ,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 16 मई 2022
क्र. ई - 1-92-2022-5-एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :
तालिका
क्र. अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
(2)
(1)
नवीन पदस्थापना
खाना ( 3 ) में अंकित पद
असंवर्गीय होने की दशा में
संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(3)
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव
श्री तरूण राठी ( 2010 ) ,
(4) उपसचिव मध्यप्रदेश शासन.
डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल.
1. उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग .
3619
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022.
3620
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
(4)
(3)
(1)
(2)
2.
उचसचिव मध्यप्रदेश शासन.
अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल.
श्रीमती नेहा मारव्या सिंह ( 2011 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग .
3.
संचालक,
उघानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, भोपाल.
सुश्री निधि निवेदिता (2012 ) , अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल.
4.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.
श्री केदार सिंह ( 2012 ) , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग.
5.
उचसचिव मध्यप्रदेश शासन.
अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड, भोपाल.
श्री विवेक श्रोत्रिय (2012 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर.
6.
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.
श्री अजय श्रीवास्तव (2013 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दमोह.
7.
अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर.
सुश्री तन्वी हुड्डा ( 2014 ) , आयुक्त, नगर पालिक निगम, सतना एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , स्मार्ट सिटी, सतना.
8.
उचसचिव मध्यप्रदेश शासन.
आयुक्त,
नगर पालिक निगम, सागर
श्री चन्द्र शेखर शुक्ला (2014 ) , विशेष सहायक , माननीय राज्यमंत्री, नर्मदा घाटी विकास तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग .
2. उपरोक्तानुसार सुश्री निधि निवेदिता द्वारा संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण , मध्यप्रदेश , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. ई. रमेश कुमार, भाप्रसे ( 1999 ) आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा आयुक्त- सह- संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, मध्यप्रदेश , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल आयुक्त- सह - संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण , मध्यप्रदेश , भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
3. उपरोक्तनुसार श्री तरूण राठी द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को- ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय गुप्ता, भाप्रसे ( 2007 ) , वि.क.अ- सह- आयुक्त- सह - पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ , भोपाल एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को- ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
4. उपरोक्तानुसार श्री विवेक श्रोत्रिय द्वारा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती शिल्पा गुप्ता, भाप्रसे ( 2008 ) , वि. क. अ. सह- आयुक्त- सह- संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग केवल अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड , भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
भाग 1 ]
3621
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
भोपाल , दिनांक 20 मई 2022
क्र. ई - 1-92-2022-5- एक. इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक ई - 1-92-2022-5 - एक, दिनांक 16 मई , 2022 द्वारा श्री अजय श्रीवास्तव , भाप्रसे ( 2013 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दमोह की पदस्थापना उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर की गई है.
2. श्री अजय श्रीवास्तव , भाप्रसे ( 2013 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , दमोह की उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर की गई पदस्थापना एतद्वारा निरस्त की जाती है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इकबाल सिंह बैंस , मुख्य सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल संशोधित आदेश
भोपाल , दिनांक 9 मई 2022
क्र. एफ 1 (ए) 28-2013- ब- 2-दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 18 फरवरी 2022 द्वारा श्री राहुल कुमार लोढा, भापुसे -11 , पुलिस अधीक्षक, बुरहानपुर को खण्ड वर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में खण्ड वर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष- 2022-23 में दिनांक 21 से 25 फरवरी 2022 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश तथा दिनांक 19-20 व 26-27 फरवरी 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ भारत भ्रमण अंतर्गत जम्मू-कश्मीर की यात्रा की अनुमति प्रदान की गई थी.
2. अतः उक्त स्वीकृत अवकाश यात्रा सुविधा के साथ 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है.
3. आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी.
भोपाल, दिनांक 26 मई 2022
क्र. एफ 1 ( ए ) 111-1993- ब- 2- दो. राज्य शासन श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध ) , पु. मु. भोपाल ने दिनांक 11 से 18 मई 2022 तक आठ दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.
2. श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री राजेश गुप्ता, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक (अजाक) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.
3. अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, ( महिला अपराध) , पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
4. श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
5. अवकाश काल में श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.
भोपाल, दिनांक 27 मई 2022
क्र. एफ 1 (ए) 147-1990- ब- 2-दो. राज्य शासन श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, ( रेल) , म. प्र. भोपाल ने दिनांक 01 से 17 जून 2022 तक सत्रह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 18-19 जून 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.
2. श्री सुधीर कुमार शाही , भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री मिलिन्द कानस्कर , भापुसे , विशेष पुलिस महानिदेशक ( विसबल ) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
3. अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक, ( रेल ) , म . प्र. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
4. श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
5. अवकाश काल में श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल , दिनांक 2 जून 2022
क्र. एफ 1 ( ए) 149-1990-ब- 2-दो. राज्य शासन द्वारा श्री मिलिन्द कानस्कर , भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, विसबल, पु. मु. , भोपाल को खण्ड वर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष 2022- 23 में दिनांक 08 , 10, 13 एवं 14 जून 2022 के 04 दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 09, 11 व 12 जून, 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ भारत भ्रमण अन्तर्गत लेह- लद्दाख हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति एवं 10 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
3622
दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:-
1. श्री मिलिन्द कानस्कर , स्वयं
2. श्रीमती आरती कानस्कर, पत्नी
the High Court of Madhya Pradesh, hereby , appoints Shri Yugal Raghuvanshi , XXVth Additional Sessions Judge, Bhopal as Special Judge for the trial of cases related to Madhya Pradesh State Industrial Development Corporation falling under the said Act .
3. कु. ईशा कानस्कर, पुत्री
4. श्री तनुज कानस्कर, पुत्र
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 1 जून 2022 2. श्री मिलिन्द कानस्कर, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, एसआईएसएफ, पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ -साथ संपादित किया जायेगा.
3. अवकाश से लौटने पर श्री मिलिन्द कानस्कर, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक, विसबल , पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
पंजी क्र. 2080-2022- इक्कीस- ब( दो ) - राज्य शासन, एतद्वारा , तहसील - थांदला, जिला झाबुआ में विभागीय आदेश दिनांक 6 नवम्बर 1989 द्वारा नियुक्त नोटरी , श्री पुनमचंद गादिया का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास भटेले , अपर सचिव.
4. श्री मिलिन्द कानस्कर, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
5. अवकाश काल में श्री मिलिन्द कानस्कर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 27 मई 2022 6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिलिन्द कानस्कर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
क्र. एफ 07-42-2021- अठारह 5.- मध्यप्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 65 सहपठित मध्यप्रदेश नगर तथा ग्ग्रम निवेश नियम, 2012 के नियम-18 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्वारा, श्री कमल धूत , निवासी पचमढ़ी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक, अध्यक्ष विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण , पचमढ़ी नियुक्त किया जाता है .
भोपाल , दिनांक 31 मई 2022
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष, बैनर्जी, उपसचिव.
श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 27 मई 2022 फा. क्र. 1226- इक्कीस- ब( एक ) 2022.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 की उपधारा( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्त्यिोंको प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई ) 24-2011 - इक्कीस- ब (एक) -17-2020, दिनांक 21 जुलाई, 2020 को अतिष्ठित करते हुये , राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से , एतद्वारा , श्री युगल रघुवंशी पच्चीसवें अपर सत्र न्यायाधीश , भोपाल को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन आने वाले मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम से संबंधित मामलों के विचारण के लिये विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है.
क्र. 27-1-2009- ए- सोलह. राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश श्रम सलाहकार परिषद् के गठन के संबंध में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-27-1-2009-ए-16, दिनांक 29 जून, 2019, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 12 जुलाई , 2019 ( भाग -1 ) में प्रकाशित हुई है , में संशोधन कर माननीय अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य क्रमांक 30 एवं 31 में नामांकित सदस्यों का नाम विलोपित करते हुए उनके स्थान पर निम्नलिखित सदस्यों के नाम प्रतिस्थापित किया जाता है:-
31. श्री संजय सिंह प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ, मध्यप्रदेश.
F. No. 1226 - ΧΧΙ - Β ( 1 ) -2022. In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988 ) , and in supersession of this department's Notification F. No. 17 (E) 24-2011 - XXI - B ( 1 ) -1751-2020 -dated 21 " July 2020 , the State Government , with the concurrence of 3623
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2022
भाग 1 ]
32. श्री आशीष सिंह प्रदेश मंत्री, भारतीय मजदूर संघ, मध्यप्रदेश.
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 30 मई 2022 इसके अतिरिक्त अनुक्रमांक 24 पर नामांकित श्री मोहन निमजे, प्रांतीय अध्यक्ष, एटक राज्य परिषद् 29/5 , परदेशीपुरा ( न्यू रानी पुरा इंदौर ) का देहावसान हो जाने के कारण उनके स्थान पर एटक से प्राप्त श्री अजीत कुमार जैन, महासचिव एटक, मध्यप्रदेश , एटक कार्यालय पदमाकर स्कूल के पास , नमक मंडी, सागर को प्रतिस्थापित किया जाता है.
क्र. एफ 16-19-2022- ए- ग्यारह .- बॉयलर एक्ट 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन , मेसर्स एनटीपीसी, खरगौन मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/ 5338/ ( यूनिट 02 ) को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से दिनांक 22-03-2022 से दिनांक 31 मई 2022 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जगदीश चंद जटिया, उपसचिव.
महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 मई 2022
1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बायलर मध्यप्रदेश, भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक, बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचानात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
क्र. 5081-66-2022- पचास- 2.- राज्य शासन एतद्वारा , किशोर न्याय ( बालकों की देखदेख और संरक्षण ) अधिनियम 2015 की धारा 27 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) [ सहपठित नियम 2016 का नियम 88 ( 10 ) ] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम (3 ) में उल्लेखित व्यक्ति को बाल कल्याण समिति के सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है :-
अनुसूची
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.
सदस्य का नाम
जिले का नाम
अ. क्र.
(3)
(2)
(1)
सदस्य
श्रीमती बेला कटलाना
1
झाबुआ
4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. भारतीय बायलर अधिनियम विनियम 1950 के विनियम 385.क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
No. 5081-66-2022 - L- 2.-In exercise of the power conferred by sub section ( 1 ) and (2) of section 27 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children ) Act 2015, [ read along with Rule 88 ( 10) of JJ Rule 2016 ] , the State Government , hereby appoints the members of the Child Welfare Committee as specified in column (3) for the following district as specified in column (2 ) for the period of three years from the date of notification :-
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है .
SCHEDULE
S. No. Name of District Name of Chairperson / Members
(3)
(2)
(1) 1 Jhabua Smt . Bela Katlana Member
7. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन- पत्र एवं संचालक वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कटेसारिया, उपसचिव.
व्ही. के. बरोनिया, अपर सचिव.
3624
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 18 मई 2022
क्र. 354-2022 - अ- तेहत्तर. राज्य शासन, एतद्वारा , निर्णय लिया गया है कि.-
मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2021 के अनुक्रम में " फर्नीचर, टॉयस एवं उनसे संबंधित मूल्य श्रृंखला के उत्पादों की विनिर्माण इकाईयों के लिये विशिष्ट वित्तीय सहायता " संलग्न परिशिष्ट अनुसार जारी की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, सचिव.
परिशिष्ट
फर्नीचर एवं टॉयस् एवं उनसे संबंधित मूल्य श्रृंखला के उत्पादों कीविनिर्माण इर्कायों के लिये विशिष्ट वित्तीय सहायता
1. प्रस्तावना- उत्पाद आधारित क्लस्टर्स को प्रदेश के समावेशी विकास, लोगों के लिये रोजगार के अवसर निर्मित करने एवं नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिये इसे राज्य के औद्योगीकरण हेतु मुख्य रणनीति के रूप में विकसित करना है.
2. उद्देश्य-
* प्रदेश के युवाओं के लिये प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार के अधिकतम अवसर निर्मित करना.
* ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला एवं अधोसंरचना की स्थापना करना.
* राज्य में बड़ी मात्रा में निवेश आकर्षित करना.
* राज्य में गुणवत्ता पूर्ण एवं मूल्य संवर्धित उत्पादों का विकास कर उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना.
* राज्य में सेवा क्षेत्र यथा लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग , पैकेजिंग इत्यादि का विकास .
* कोरोना महामारी से आर्थिक रूप से सर्वाधिक प्रभावित एमएसएमई सेक्टर को संबल प्रदान करना.
3. प्रभावशीलता-मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति , 2021 के अनुक्रम में फर्नीचर एवं टॉयस् एवं उनसे संबंधित मूल्य श्रृंखला के उत्पादों की विनिर्माण इकाईयों हेतु विशिष्ट वित्तीय सहायता एवं इस हेतु निहित प्रक्रिया, मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2021 हेतु जारी मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2021 के अनुसार होगी. इन विशिष्ट वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली इकाईयों को मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2021 अन्तर्गत अन्य प्रावधानित सुविधाओं के लाभ की पात्रता नहीं होगी.
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग में कार्य की व्यवहारिकता के दृष्टिगत रखते हुए यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विषयांकित विशिष्ट वित्तीय सुविधाओं का लाभ इस आशय का आदेश जारी होने के पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्राप्त करने वाली सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी की फर्नीचर एवं टॉय एवं उनसे संबंधित मूल्य श्रृंखला के उत्पादों की विनिर्माण इकाईयों को प्राप्त होगा.
4. विशिष्ट वित्तीय सहायता/रियायत /सुविधाओं का विवरण-फर्नीचर एवं टॉय एवं उनसे संबंधित मूल्य श्रृंखला के उत्पादों की पात्र विनिर्मािण इकाईयों को निम्नानुसार सुविधाओं का लाभ शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा:-
4.1 उद्योग विकास अनुदान- स्थिर संपत्तियों जैसे प्लान्ट एवं मशीनरी तथा भवन पर अधिकतम 40 % देय होगी . शेष नियम एवं प्रक्रिया मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना , 2021 अनुसार होगी.
4.2 ब्याज अनुदान- परियोजना हेतु बैंक/वित्तीय संस्थाओं से लिये गये टर्म लोन पर 02 प्रतिशत की दर से 05 वर्षों के लिये ब्याज अनुदान अधिकतम सीमा रु. 100 लाख प्रतिवर्ष.
4.3 विद्युत् शुल्क में छूट- सभी पात्र नवीन इकाईयों को उच्च दाब विद्युत् संयोजन दिनांक से 5 वर्ष के लिए 100 % विद्युत् शुल्क से छूट.
4.4 विद्युत् टैरिफ में सहायता - मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग द्वारा प्रचलित विद्युत् टैरिफ में उच्च दाब विद्युत् उपभोक्ताओं को नवीन संयोजन प्राप्त करने पर परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 5 वर्षों हेतु रु. 1 प्रतियूनिट की सहायता. उक्त सहायता मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग द्वारा उसके रिटेल टैरिफ आर्डर में दी जा रही रियायत ( यदि कोई हो तो) के अतिरिक्त होगी एवं विभाग द्वारा अपने बजट से वहन की जावेगी.
4.5 स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति- परियोजना क्रियान्वयन हेतु भूमि/ बैंक ऋण दस्तावेजों पर चुकाये गये पंजीयन शुल्क और स्टांप ड्यूटी पर 50 % प्रतिपूर्ति.
4.6 गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर प्रोत्साहन-केन्द्र सरकार एवं राज्य शासन से अधिमान्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण संस्थानों से अधिकतम 4 गुणवत्ता प्रमाण - पत्र प्राप्त करने पर 25 % लागत प्रतिपूर्ति अधिकतम सीमा रु. 10 लाख समस्त प्रमाण- पत्रों के लिये उपलब्ध कराई जावेगी अर्थात् एक गुणवत्ता प्रमाण- पत्र प्राप्त करने पर अधिकतम सहायता रु. 2.5 लाख तक सीमित होगी.
भाग 1 ]
3625
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
4.7 कौशल विकास एवं प्रशिक्षण पर व्यय की प्रतिपूर्ति- मध्यप्रदेश के स्थायी निवासी को स्किल गेप प्रशिक्षण इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के प्रथम 3 वर्षों में प्रशिक्षित किये गये कर्मचारियों के लिये प्रति कर्मचारी अधिकतम रु. 10,000 अधिकतम 200 कर्मचारियों की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जावेगी.
4.8 रोजगार सृजन अनुदान-नियोक्ता द्वारा इकाई वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से प्रथम तीन वर्ष की समयावधि में नियुक्त किये गये समस्त नवीन कर्मचारियों को रुपये 5000 प्रति कर्मचारी प्रति माह सहायता का लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी. सहायता अवधि अधिकतम 5 वर्ष होगी एवं अधिकतम 200 कर्मचारियों को ही दी जावेगी. यह सहायता इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक सीमित होगी. इसका आशय यह है कि तीसरे वर्ष में नियुक्त नवीन कर्मचारी को उसकी नियुक्ति दिनांक से अगले दो साल तक रोजगार सृजन अनुदान की पात्रता होगी. उक्त सहायता निम्न शर्त के अध्याधीन होगी:-
समयावधि
क्र. इकाई उत्पादन दिनांक प्रारंभ होने से कुल नियोजित कर्मचारियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को उपलब्ध रोजगार का न्यूनतम औसत प्रतिशत
(3)
(1)
(2)
50%
1
1 वर्ष के अन्दर
2
75%
2वर्ष के अन्दर
3
90%
3 वर्ष के अन्दर
उक्त शर्त की पूर्ति न करने पर इकाई को उपलब्ध करायी जा रही रोजगार सृजन अनुदान सहायता में समानुपातिक रूप से कटौती की जावेगी.
4.9 निर्यात सहायता-इकाई द्वारा निर्मित उत्पादों के कुल वार्षिक विक्रय का 25 % से अधिक एवं अधिकतम 50 % तक निर्यात करने पर पात्र उदयोग विकास अनुदान का 1.25 तक गणक एवं 50% से अधिक निर्यात करने पर 1.50 गणक तक लाभ प्राप्त हो सकेगा अर्थात् 25 % से अधिक एवं अधिकतम 50 % तक निर्यात करने वाली इकाई को मूल उद्योग विकास अनुदान के साथ 10 % अतिरिक्त तथा 50 % से अधिक निर्यात करने पर मूल उद्योग विकास अनुदान के साथ 20 % अतिरिक्त सहायता का लाभ शर्तों के अध्याधीन प्राप्त हो सकेगा. निर्यात सहायता इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की दिनांक से अधिकतम 4 वर्षों के लिये देय होगी. स्पष्ट किया जाता है कि किसी एक वर्ष में निर्यात की निर्धारित सीमा से कम निर्यात करने पर उस वित्तीय वर्ष में निर्यात सहायता का लाभ प्राप्त नहीं होगा.
4.10 प्रोडक्ट डिजाइन/टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर किये गये व्यय /शुल्क की प्रतिपूर्ति- प्रति प्रोडक्ट डिजाइन/टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हेतु 50 % अथवा अधिकतम रु. 5 लाख यह सुविधा अधिकतम 4 डिजाइन एवं टेक्नालॉजी ट्रांसफर के लिये उपलब्ध होगी. प्रोडेक्ट डिजायन/टेक्नालॉजी ट्रासफर भारत सरकार/राज्य शासन से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं ( NABL accredited ) / संस्थानों से प्रमाणित होना चाहिए. विदेशी संस्थानों से लिये गये प्रोडक्ट डिजाइन एवं टेक्नोलॉजी पर भारत सरकार के दिशा- निर्देश लागूहोंगे.
4.11 पेटेन्ट एवं डिजाइन पंजीयन प्राप्त करने के लिये व्यय की प्रतिपूर्ति- प्रदेश में ही निर्मित उत्पाद पर इकाईयों द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पेटेन्ट एवं डिजाइन पंजीयन प्राप्त करने पर किये गये व्यय की 100 % अधिकतम 5 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति.
4.12 अपशिष्ट प्रबंधन/हरित पहल के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति-
4.12.1 संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक का निवेश करने वाली एमएसएमई इकाईयों द्वारा अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ETP ) की स्थापना लिये किये गये व्यय का 50 % अधिकतम रु. 25 लाख की सहायता.
4.12.2 संयंत्र एवं मशीनरी में 10 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाली एमएसएमई इकाईयों को अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपकरण तथा जल संरक्षण उपायों की स्थापना पर किये गये व्यय का 50% अधिकतम रु. 100 लाख की सहायता.
4.12.3 औद्योगिक एमएसएमई इकाईयों के समूह ( कम से कम 10 ) द्वारा सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र ( CETP) की स्थापना के लिये किये गये व्यय का 50 % अधिकतम रु. 200 लाख की सहायता.
5. संशोधन, शिथिलीकरण/निरसन की शक्तियां-फर्नीचर एवं टॉयस् एवं उनसे संबंधित मूल्य श्रृंखला के उत्पादों की विनिर्माण इकाईयों को विशिष्ट वित्तीय सहायताओं अन्तर्गत प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विभाग किसी भी समय-
( i ) इसे संशोधित अथवा निरस्त कर सकेगा.
( ii ) इसके प्रावधानों को लागू करने में शिथिलीकरण कर सकेगा.
(iii ) इसके क्रियान्वयन को सुगम बनाने की दृष्टि से अथवा विसंगति दूर करने एवं निहित प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रसारित कर सकेगा.
अपर सचिव, 3626
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
[ भाग 1
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 7 जून 2022
क्रमांक- एफ-25-106/ 2022 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद, द्वारा अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रुपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेंगे । यह वनखण्ड N 22 ° 54′32.923" से N 22 ° 55′32.374" उत्तर अक्षांश तथा E 75 ° 0′36.196" से E 75° 1′26.283 " पूर्व देक्षांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला :- धार
वनमण्डल :- धार
अ.
तहसील:- सरदारपुर
वन परिक्षेत्र :- सरदारपुर
वनखण्ड की भूमि का विवरण
क्र. वनखण्ड का नाम ग्राम का नाम
भूमि का वर्तमान मद
1
2
3
4
1 खाकरियाघाट-सी
बर्डी
खाकरिया घाट
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
वनखण्ड की सीमायें
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
5
6
7
उत्तर संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 50 से 69 एवं मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
10.438
76/1
18.087
153/1
19.413
153/3
संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 20 तक की कृत्रिम वन सीमा । पूर्व-
47.449
169/2
दक्षिण - संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 20 से 36 तक की कृत्रिम वन सीमा।
पश्चिम संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 36 से 60 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
95.387 हे.
कुल योग
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-30/2017-एफ.सी. दिनांक 12.09.2017 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 01 धार की स्वीकृत परियोजना चुनार टेंक परियोजना में प्रभावित 95.387 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त 95.387 हेक्टेयर उपरोक्त वर्णित गैर वनभूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला धार के आदेश 3627 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2022
क्रमांक 192 / अ-(3) / 2015-16 दिनांक 07.09.2016 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण - नहीं ।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार सरदारपुर द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार:- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार:- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकारी नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार, अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 7 जून 2022
क्र. एफ- 25-106-2022- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-106-2022- दस 3 , दिनांक 7 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार , अपर सचिव.
3628
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
[ भाग 1
Bhopal , the 7th June 2022
No. -F - 25-106/ 2022 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian
Forest Act 1927 , (XVI of 1927) the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas , specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so for as they may be modified by that State Government from time to time . This Forest Blocks lies between N 22 ° 54′32.923 " to N 22 ° 55'52.374 " North Latitude and E 75 ° 0′36.196 " to E 75 ° 1'26.283 " East Longitude.
SCHEDULE
Tahsil - Sardarpur
District - Dhar
Forest Range - Sardarpur Forest Division - Dhar
Details of Land included
Forest Block Boundaries S.N.
Khasara No.
Area (Hectare)
Name of Forest Black
Name of Village
Present head of Land
7
6
4
5
2
3
1
North Artificial forest boundary from pillar no . 60 to 69 and 01 of protected forest block.
76/1
10.438
East -
153/1
18.087
19.413
153/3
169/2 47.449
Artificial forest boundary from pillar no . 01 to 20 of protected forest block .
Khakariyaghat-
Bardi
1
Khakariyaghat
South Artificial forest boundary from pillar no. 20 to 36 of protected forest block.
west - Artificial forest boundary from pillar no. 36 to 60 of protected forest block .
Total
95.387 Ha.
(A) Reason for Publication of Notification : -
01. In accordance with condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's order No. 8-30/2017 - FC Dated 12-09-2017 and in lieu of 95.387 hectare affected forest land under the Chunar Tank Project of Water Resource Department of Executive Engineer Barwani , the above mentioned Non Forest Land of 95.387 Hectare transferred or 3629 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2022
mutated in favour of Madhya Pradesh Forest Department by revised order no . 192/A- 19(3)/ 2015-16 dated 07.09.2016 of Collector Dhar for the purpose of compensatory afforestation.
02. Detail of other Reasons - Nil
(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report Tahsildar Dhar (Designation of Competent Revenue officer) are as under .
1. Individuals Rights : - There are no individuals Rights on the said land .
2. Communities Rights: - There are no Communities Rights on the said land.
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK KUMAR, Addl . Secy.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 31 मार्च 2022 भू-अर्जन- प्र.क्र.-अ-82-21-22 पत्र क्र. 281 -भू-अर्जन-22
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है ।. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
5
6
7 सतना
नागौद
18.412 हे.
पवईया
नागौद -सतना शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0-1 नागौद सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
3630
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
भू-अर्जन-प्र.क्र. अ-82-21-22 पत्र क्र. 280-भू-अर्जन-22
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा , आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
5
6
7 सतना
नागौद
22.733 हे.
उमरी बृजनंदन
नागौद -सतना शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क0-1 नागौद सतना (म०प्र०)
सतना, दिनांक 20 अप्रैल 2022 पत्र क्र. 309-भू-अर्जन-22
कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा (म०प्र ०) द्वारा रीवा बकिया सेमरिया मार्ग में टमस नदी पर पुल निर्माण हेतु निम्न ग्राम का भूअर्जन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया थाः-
ग्राम का नाम
तहसील का नाम
अर्जित रकबा
1
2
3
बकिया बैलो
0.251 हे 0
रामपुरबाघेलान
उक्त ग्राम के भूअर्जन प्रस्ताव में भूमि अर्जन पुनर्वारान और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 का प्रकाशन दिनांक 01/01/2021 को किया गया था, इस प्रकार 1 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है । कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा (म० प्र०) के द्वारा राशि जमा न कराये जाने के कारण अवार्ड पारित नही किया जा सका । कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा (म०प्र०) द्वारा प्रतिकर राशि जमा कराई जा चुकी है । अधिनिर्णय पारित किये जाने हेतु 01 वर्ष की अवधि विस्तारित किये जाने का अनुरोध किया गया है ।
भूअर्जन अधिनियम की धारा 25 के प्रावधान अनुसार समुचित सरकार (कलेक्टर) को ऐसी परिस्थितियों में 12 माह की अवधि बढ़ाने की शक्ति प्रदत्त की गई है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त ग्राम के अधिनिर्णय पारित किये जाने हेतु दिनांक 01/01/2022 से आगे 01 वर्ष की अवधि विस्तारित की जाती है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर.
3631 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
क्र. 3977-भू-अर्जन-2022
छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 मई 2022
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 उक्त कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति के रूप में नगर पालिका परिषद चौरई का पत्र०क0135/लो०नि ०शा०/ 22-23 चौरई दिनांक 25/05/2022 के साथ संलग्न प्रशासक नगर पालिक परिषद चौरई की बैठक दिनांक 06/05/2022 मे पारित प्रस्ताव की छायाप्रति संलग्न है, जिसमें निजी भूमि अधिग्रहण हेतु सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है । नगर पालिका परिषद चौरई का पत्र क० 80/ लो ०नि ०शा०/ 22-23 चौरई दिनांक 10/05/2022 संलग्न किया गया है जिसके अनुसार प्रस्तावित इंटकवैल के पुर्ननिर्माण एवं इंटकवैल तक पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु राशि 10.00 लाख का आवंटन उपलब्ध संबंधी पत्र की प्रति संलग्न है ।
3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें ।" प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक विभाग द्वारा पेयजल योजना के अंतर्गत क्षतिग्रस्त इंटकवैल के पुर्ननिर्माण एवं इंटकवैल तक पहुंच मार्ग हेतु निजी भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव पेश किया गया है । अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
3632
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
[ भाग 1
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित भूमि
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
4 2
3
1
छिन्दवाड़ा
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाडा
रकबा 0.300 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।
रा.नि.मं.-चौरई चौरई ग्राम -मरकाहांडी, प०ह०न-38 ब.न.-225
चौरई पेयजल योजना अंतर्गत क्षतिग्रस्त इंटकवैल के पुर्ननिर्माण एवं इंटकवैल तक पहुंचने हेतु एप्रोच सड़क के
निर्माण हेतुहेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जासकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाडा (म ०प्र ० ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद , चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अधीक्षण यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास संभाग जबलपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3633
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
छतरपुर, दिनांक अप्रैल 2022
प्रकरण क्रमांक 07 /अ-82/2021-22/ 175/भू-अर्जन /2022::- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः अनुसूची में सम्मिलित भूमि धारकों की अंकित भूमि की बान सुजारा बांध परियोजना के लिये राज्य सरकार को सम्बंधित विभाग / उपक्रम कार्यपालन यंत्री, नहर जल संसाधन संभाग बल्देवगढ जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के पक्ष में आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 12 नबम्बर, 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है । :
अतः मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ-12-2 / 2014 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर, 2014 की कण्ड़िका 11 (1 ) एवं (2) के अन्तर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है, कि यदि उक्त सम्बंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के सम्बंध मे कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर , आधार स्पष्ट करते हुये आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।
आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 12 नवम्बर, 2014 की धारा-11 (1 ) एवं (2) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
(1 ) भूमि का विवरणः-
(क) जिला-
छतरपुर
(ख) तहसील-
घुवारा
ग्राम-
सरकना
(ग)
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि- 266.68 वर्ग मीटर
कृषक का नाम
स. क्र.
आबादी खसरा क्रमांक मेंसे
अर्जित रकवा वर्गमीटर में 1 चीनीबाई बेवा जगदीश अहिरवार
113.07
1234/1, 308 , 309, 310, 311 , 312, 435/1'
2 बलराम तनय हीरालाल यादव
56.61 3 जशोदाबाई बेवा भूरा 1/2 भाग एवं रामचरन पुत्र गनुआ 1/2 भाग
97.00
योगः-
266.68 व.मी.
(2) कार्यपालन यंत्री बान सुजारा बांध परियोजना नहर जल संसाधन संभाग बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ म ०प्र० को बान सुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बड़ामलहरा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
3634
छतरपुर, दिनांक 6 मई 2022
प्रकरण क्रमांक 08 / अ-82/2021-22/ 176 / भू- अर्जन / 2022::- चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः अनुसूची में सम्मिलित भूमि धारकों की अंकित भूमि की बान सुजारा बांध परियोजना के लिये राज्य सरकार को सम्बंधित विभाग / उपक्रम कार्यपालन यंत्री, नहर जल संसाधन संभाग बल्देवगढ जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के पक्ष में आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 12 नबम्बर , 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है ।
अतः मध्य प्रदेश शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ-12-2 / 2014 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर, 2014 की कण्ड़िका 11 (1 ) एवं (2) के अन्तर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है , कि यदि उक्त सम्बंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के सम्बंध मे कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर , आधार स्पष्ट करते हुये आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।
आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 12 नवम्बर, 2014 की धारा -11 (1) एवं (2) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
(1 ) भूमि का विवरणः-
छतरपुर
जिला-
(क)
तहसील-
घुंवारा
(ख)
बन्न (बरेला)
(ग) ग्राम-
126.60 वर्ग मीटर
लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-
(घ)
कृषक का नाम
अर्जित रकवा वर्गमीटर में
आबादी खसरा क्रमांक मेंसे
स. क्र.
1
40.00 बाबूलाल पुत्र खज्जा 1/2 भाग , बेनीबाई बेवा प्यारे पुत्र खज्जा, गोरेलाल पुत्र खज्जा, किशोरी पुत्र खज्जा, बाबूलाल पुत्र खज्जा, बन्दा पुत्र खज्जा 1/2 भाग
237. 238. 241. 242.433. 466 . 456.465.573 .
35.70 2 रामदीन, सरमन, मुन्ना पुत्र मर्दन आदिवासी एवं लल्लाबाई पुत्री मर्दन आदिवासी
3
577.499/2 .460 . 461.462
50.90 गुनियाबाई बेवा मलखान आदिवासी
126.60 व.मी.
योगः-
(2) कार्यपालन यंत्री बान सुजारा बांध परियोजना नहर जल संसाधन संभाग बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ म०प्र ० को बान सुजारा बांध परियोजना निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बड़ामलहरा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संदीप जी. आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3635
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
कार्यालय , कलेक्टर , जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
क्र. 13-भू-अर्जन- 2021-22
दमोह, दिनांक 20 मई 2022
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है ।
(1 ) भूमि का वर्णन: जिला दमोह, तहसील: पथरिया
ग्राम का नाम: भौंरासा / लुहर्रा , क्षेत्रफल 1.239 हेक्टेयर
ग्राम
भौंरासा
भू-धारक का नाम स. क.
1
खसरा नं. अर्जित रकबा (हे.) में
0.01
697/1
श्री राजकुमार , रामशंकर पिता बब्बू महरानी वेवा खरगराम धपौले पिता गुवन्दै बद्री पिता बल्ली धनीराम कनई पिता पुन्ने अवधरानी वेवा बल्ली अशोक पिता धुन्धी संजय विनोद पिता विशाल प्रकाशरानी वेवा विशाल
0.004
697/2
2 श्री रामप्रताप पिता कनई विजय पिता धनीराम श्यामलाल पिता धपौले
3
0.01
696/2
श्री चंद्रभान पिता रामसेवक, प्रहलाद पिता रामसेवक नन्नूराम पिता रामसेवक
4 मंदिर श्री देव बंजरग बली मुह. संत दामोदर दास
5 श्रीमति दीपरानी पति घनश्याम
6 श्री सुरेश पिता मिरचू
0.02
698
0.01
701
0.02
702/1
0.02
702/2
7 श्री शुभम कुमार स्वामी सुभांशु स्वामी हर्षिता संरक्षक व स्वयं मां सावित्री बेवा देवीसींग
8 श्री रामगोपाल पिता रामचरण
9 श्री लक्ष्मन पिता रामगोपाल
10 श्री सोमनाथ पिता रामगोपाल
11 श्री रामकिशुन पिता मुलु
12 श्री दीपरानी पति घनश्याम
13 श्री मुकुन्दी पिता फूलचंद
14 श्री मिहीलाल पिता फूलचंद
15 श्री ओंकार पिता दयाराम
16 श्री लक्ष्मन पिता दयाराम
17 श्री प्रकाश पिता बिहारी
18 श्री प्रकाश पिता बिहारी हल्लू पिता बिहारी
0.03
704
0.01
706/1
0.01
706/2
0.03
713
0.02
714
0.04
314/3
0.02
314/2
0.02
314/1
0.02
314/5
0.01
325/2
0.01
325/1
0.005
326/2
19 श्री अर्जुन, रमेश, परसू, पिता आशाराम रज्जो, ममताबाई, अनीता पुत्री आशाराम प्रकाशचंद्र पिता बिहारी
श्री रामेश्वर पिता धरमदास
20
21 श्री गौतम पिता गोपी
22 श्रीमति कवितारानी पति गनपत
23 श्रीमति ममता पति मनोहर
0.005
326/1
0.02
324
0.005
322/3
0.005
322/1/1 3636
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
24 |
[ भाग 1
0.005
322/2
श्री रमेश , परसू, अर्जुन पिता आशाराम ममताबाई, रज्जो, अनीता पुत्री आशाराम
25 श्री भूरेलाल पिता शेव यादव
श्रीमति दीपरानी पत्नि कोमल यादव 26
27 श्रीमति मीनाबाई पिता प्रेमलाल
श्रीमति रामप्यारी बेवा श्रीधर
28
0.005
322/1/2/2
0.005
322/1/2/1
0.01
319
0.03
316/2
0.04
316/1
श्री सुदामा राजेन्द्र रामलाल पिता श्रीधर रामप्यारी बेवा श्रीधर
29
श्री झुन्नीलाल पिता मुलु
30
31 श्री रतिराम पिता पंचा
श्रीमति सुमित्राबाई बेवा दयाराम 32
श्री गौरीशंकर पिता रामलाल गुरुस्करण पिता धनीराम 33
श्री धनीराम पिता घनश्याम
34
श्री महेश पिता दयाराम
35
36
0.07
135/1
0.06
228
0.01
312
0.03
311/3
0.03
245
0.05
229
0.01
241/2
0.05
240/1
श्री संतोष मोहन मानक महेश पिता दयाराम साधना बेवा उमेश नितिन पिता उमेश जानकी पुत्री उमेश गीता गायत्री कांति पुत्री दयाराम सुमित्रा बेवा दयाराम
श्री सुरेश पिता तुलसीराम
37
श्री रघुनाथ पिता तुलसीराम
38
0.02
221/2
0.01
225/2
0.01
221/1
0.01
225/1
0.01
220/1
0.01
239
अनुसुईया बेवा हिम्मत तीरथ , शारदा, जानकी पुत्री हिम्मत
39
श्री महेश पिता दयाराम
40
श्री कोदूलाल पिता शंकर
41
श्री मानक पिता दयाराम
42
श्री शुभचरण पिता रामलाल
43
श्री शिवराम पिता लल्लू
44
योग:-
0.01
234
0.01
233
0.02 223/1
0.02 222/3
0.02 232
0.03 231
0.939 3637
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
भाग 1 ]
ग्राम
लुहर्रा
भू-धारक का नाम स. क.
2 1
1 श्रीमति रीना पत्नि कमलेश
2 श्री लटोरी पिता नारायण
3 श्री अशोक पिता कलूटा
4 श्री गोकल पिता लालजू
5
खसरा नं. अर्जित रकबा (हे.) में
5
3
0.03
375/1
0.02 422/1
0.01
422/2
0.01
425
0.02
427
श्री दीनदयाल सावित्री सती केशव पिता कोदू अनोखीरानी वेवा कोदू गोकल मुलाई गीता बैजन्ती कली पुत्री नत्थू
6 श्री दयाराम पिता शिवचरण
7 श्री सचिन पिता परसराम
8 श्री कमलेश पिता वीरेन्द्र
9 श्री विमलकुमार पिता नेमचंद जैन
10 श्री शिवचरण पिता सिद्धे
योग
0.03
428
0.02
429/1
0.01
440/1
0.01
440/2
0.02
443/1
0.02
443/2
0.05
447
0.05
419
0.30
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है भौरासा से लुहर्रा मार्ग निर्माण बाबत्।
(3) भूमि के नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ / स) दमोह संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पथरिया के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
3638
क्र. 14- भू-अर्जन-2021-22
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद कमांक (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कीधारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है ।
(1) भूमि का वर्णन: जिला दमोह, तहसील: पथरिया
ग्राम का नाम: सदगुवां/ भौंरासा
क्षेत्रफल: 1.715 हेक्टेयर
ग्राम
सदगुवां
भू-धारक का नाम स. क.
2
1
1 श्री हरगोंविद पिता मोहन घंसू गंगाराम पिता बृजलाल, विन्तोबाई वेवा बृजलाल
श्री गनेश , द्वारका , जागेश्वर पिता नन्ने भाई 2
3 श्री जागेश्वर, भोजराज ना० बा० बल्द पिता कलू बली खुद मॉ गोपीबाई
4 श्री डरे पिता खरगा
5 श्रीमति बंसतरानी बेवा ज्ञानी
6 श्री धरमदास कैलाश ना० बा० पिता कलू बली व खुद कलू पिता विन्द्रावन
श्री भगवानदास पिता हरप्रसाद
7
8 श्री जगन्नाथ पिता मोतीलाल
श्री कोमल पिता मोतीलाल
9
श्री संतोष कुमार पिता बद्री प्रसाद 10
श्री परषोत्तम पिता सीताराम
11
श्री रज्जन पांडे पिता सुरेश
12
श्री साहबलाल पिता सीताराम कुर्मी 13
श्री अंगद, जगदीश , हुकुम पिता रामसेवक 14
15 श्रीमति अनसुईया बेवा रामगोपाल
16
अर्जित रकबा (हे. ) खसरा नं.
5
3
0.01
190
0.01
192
0.005
191
0.01
193
0.02
361
0.02
359
0.02
355/3
0.03
363/517/1
0.02
456/1
0.02
363/517/3
0.01
363/517/2
0.04
364/1
0.03
367
0.01
347/1
0.04
370/1
0.02
452
0.02
450/1
0.05
450/2
0.04
450/3
श्री रामकुमारी ना. वा. पिता अशोक संरक्षक नारायण पिता परम कुर्मी
श्री गौतम पिता बालचंद
17
18 श्रीमति आशा बेवा राजकिशोर देवाशीष , रावीस पिता राजकिशोर
0.03
447/1
0.01
447/2 3639
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
भाग 1 ]
19|
0.08
442
0.03
457
श्रीदेव जानकी रमणजी शाला सदगुंवा मुहत्तमकार सुंदरलाल पिता बलीराम
20 श्री रामनरेश पिता खिलान
21 श्री उदयभान पिता खिलान
22 श्री राजकुमार पिता कपूरचंद जैन
श्री रामस्वरूपं पिता दीनदयाल शुक्ला 23
श्री अखिलेश पिता हरिकेश गर्ग 24
श्री काशीराम पिता जगन
25
श्री पार्वती पत्नि कंसू अहिरवार 26
श्री मदन पिता शालिगराम
27
श्री स्वामी पिता बालचंद
28
श्री हरसेवक पिता बैजनाथ
29
30 श्री रामभैया पिता बालचंद
31 श्री सतीश पिता कृष्ण कुमार
श्री सरोज पत्नि राजनारायण 32
श्री गोविन्द प्रसाद पिता रामदास 33
श्री रतिराम पिता रामदास
34
श्री बद्रीप्रसाद पिता रंजीत कुर्मी 35
श्री धर्मेन्द्र पिता सुरेश
36
37
0.01
441/1
0.01
458/1
0.01
441/2
0.01
458/2
0.02
456/2
0.04
455
0.02
454/8
0.01
454/7
0.02 02
454/9
0.01
454/5
0.03
454/2/1/1
0.01
454/2/1/2
0.03
454/2/2
0.02
336/7
0.02
336/8
0.01
339/1
0.02
339/2
0.01
340
0.04
341
0.03
346
0.01
347/2
0.03
357
श्री परषोत्तम, रामलाल, राजेन्द्र, साहबलाल पिता सीताराम
योग:-
0.995
ग्राम
भौंरासा
भू-धारक का नाम स. क.
2 1
1 श्रीमति कमलरानी पत्नि श्रीराम
2 श्री आशीष पिता हरिश्चंद्र
3 श्रीमति कीर्ति पति आशीष
श्रीमति चंद्ररानी पति ओकांर 4
5 ओंकार पिता हजारी लाल
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हे .)
5
3
0.03
394/1
0.04
390/1
0.04
390/2
0.03
395/1
0.03
395/3
0.05
395/2/1 3640
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
श्रीमति रजनी पति महेश
6
श्री महेश पिता ओंकार
7
8 श्रीमति फूलरानी पिता हजारीलाल
9 श्री धीरज पिता कृपाराम
श्री कौशल पिता हरिश्चंद्र 10
11 श्रीमति मीरा पत्नि कौशल
श्री दशरथ पिता रामचंद्र
12
श्री हरिशचंद्र पिता हजारीलाल 13
श्रीमति राजरानी पति हरिश्चंद 14
श्री विश्वनाथ पिता हरिश्चंद्र 15
योग
0.08
395/2/2
0.02
395/5
0.04
397
0.04
398/1
0.08
400/1
0.08
400/2
0.04
401/4
0.06
404/1
0.03
404/2
0.03
428/1
0.72
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है सदगुवां से भौरासा मार्ग निर्माण बाबत् ।
(3) भूमि के नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ / स) दमोह संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
04)-उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पथरिया के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. कृष्ण चैतन्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3641
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2022
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 17 मई 2022
प्रकरण क्रमांक 01 / अ-82 वर्ष 2021-22 भूमि अर्जन, पुनपासन आर पुनव्यवस्थापन म उाचत प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः-
पन्ना (क) जिला
(ख) तहसील अमानगंज
महेबा (ग) ग्रांम
(घ) क्षेत्रफल
67.478 हेक्टेयर,
क्रमांक
खसरा नम्बर भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकवा
हैक्टेयर में
1
5800
0.200
2
4736/1 निजी भूमि
0.281
3
4740/1 निजी भूमि
0.035
4
4741/2/क निजी भूमि
0.141
5
4736/2 निजी भूमि
0.140
6
4737/1 निजी भूमि
0.215
7
4739/ 2/ख निजी भूमि
0.138
8
4772/ 2ख/ 1 निजी भूमि
0.136
9
5075/1 निजी भूमि
0.070
10
5076/1 निजी भूमि
0.060
11
4789 निजी भूमि
0.097
12
4790 निजी भूमि
1.473
निजी भूमि 3642
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
क्रमांक खसरा नम्बर कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में भूमि का प्रकार
13 4794/2 0.255 निजी भूमि
14 4795/2 0.045
निजी भूमि
15 4796/ 1/क 0.251 निजी भूमि
16 4800/ 1/ख 0.085 निजी भूमि
17 4808/1/ 1/ख 0.535 निजी भूमि
18 4715/2/क 0.055 निजी भूमि
19 4722/3 0.109 निजी भूमि
20 4723/2 0.389 निजी भूमि
21 4724/1/क 0.250 निजी भूमि
22 4724/1/ग 0.530 निजी भूमि
23 4737/2 0.107 निजी भूमि
24 5075/2 0.076 निजी भूमि
25 4772/ 1 क/2क 0.020 निजी भूमि
26 5096 0.089 निजी भूमि
27 4792/2 0.696 निजी भूमि
28 4793/2 0.040 निजी भूमि
29 4722/2 0.055 निजी भूमि
30 4724/ 1/ख 0.520 निजी भूमि
31 4737/3 0.107 निजी भूमि
32 4739/2/क 0.138 निजी भूमि
33 4772/ 1 क/ 1 क 0.125 निजी भूमि
34 5076/2 0.167 निजी भूमि
35 4792/1 0.696 निजी भूमि
36 4793/1 0.073 निजी भूमि
37 4796/ 1/ख 0.251 निजी भूमि
38 4715/ 2/ख 0.442 निजी भूमि
39 4716 0.097 निजी भूमि
40 4722/1 0.055 निजी भूमि
41 4738 0.502 निजी भूमि
भाग 1 ]
3643
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
क्रमांक
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में
42
4786
43
4802
44
4714
45
4739/1
46
5097/1
47
4773/1
48
4785
49
4787
50
4726
51
4717
52
4724/2/क/1
53
4725/1
54
5097/2
55
4773/2
56
4723/1
57
4724/2/क/2
58
4706/1
59
4706/2
60
4707/1
61
4686/1
62
4689/1
63
4690
64
4707/2
65
4686/2
66
4689/2
67
4695
68
4803/ 1/क
69
4688/1
70
4687/1
भूमि का प्रकार
1.360
निजी भूमि
0.688
निजी भूमि
0.350
निजी भूमि
0.275
निजी भूमि
0.085
निजी भूमि
0.142
निजी भूमि
0.024
निजी भूमि
0.097
निजी भूमि
0.219
निजी भूमि
0.200
निजी भूमि
0.046
निजी भूमि
0.083
निजी भूमि
0.085
निजी भूमि
0.141
निजी भूमि
0.388
निजी भूमि
0.257
निजी भूमि
0.080
निजी भूमि
0.080
निजी भूमि
0.070
निजी भूमि
0.900
निजी भूमि
0.190
निजी भूमि
0.105
निजी भूमि
0.070
निजी भूमि
0.900
निजी भूमि
0.150
निजी भूमि
0.057
निजी भूमि
0.096
निजी भूमि
0.004
निजी भूमि
0.384
निजी भूमि 3644
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
ムニット
क्रमाक खसरा नम्बर कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में भूमि का प्रकार
71 4804/1 0.158 निजी भूमि
72 4708/1/ग 0.540
निजी भूमि
73 4671/ 1/ख 0.040 निजी भूमि
74 4688/2 0.206
निजी भूमि
75 4687/3/ख 0.800 निजी भूमि
76 4691 0.186
निजी भूमि
77 4692 0.129 निजी भूमि
78 4693 0.615 निजी भूमि
79 4694/2 0.600 निजी भूमि
80 4694/1 0.581 निजी भूमि
81 5052/ 1/क 0.500 निजी भूमि
82 5133/3 0.100 निजी भूमि
83 5052/ 1/ख / 1 0.500 निजी भूमि
84 5135/ 1/क 0.090 निजी भूमि
85 5136/ 1/ग 0.220 निजी भूमि
86 5136/ 2/झ 0.110 निजी भूमि
87 5139/2 0.199 निजी भूमि
88 5502/ 1 /ङ 0.145 निजी भूमि
89 5502/ 2/क 0.052 निजी भूमि
90 5502/ 2/ग 0.120 निजी भूमि
91 5060/1 0.101 निजी भूमि
92 5061 0.260 निजी भूमि
93 5052/1/ख / 2 0.500 निजी भूमि
94 5052/2/ क 0.388 निजी भूमि
95 5053 0.126 निजी भूमि
96 5052/ 2/ख 0.500 निजी भूमि
97 5134/3 0.100 निजी भूमि
98 5052/ 2/ ग 0.500 निजी भूमि
99 5135/1/घ 0.150 निजी भूमि
3645
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
भाग 1 ]
क्रमांक खसरा नम्बर कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में भूमि का प्रकार 100 5135/ 1/च 0.200 निजी भूमि 101 5135/ 2/ख 0.100 निजी भूमि 102 5136/2/ ग 0.350 निजी भूमि 103 5502/ 1 /ख 0.160 निजी भूमि 104 5502/ 1/घ 0.195 निजी भूमि 105 5503 0.267 निजी भूमि 106 5504 0.170 निजी भूमि 107 5062/1 0.040 निजी भूमि 108 5133/2 0.050 निजी भूमि 109 5135/ 1 /ग 0.090 निजी भूमि 110 5136/ 1/ख 0.220 निजी भूमि 111 5136/1/घ 0.220 निजी भूमि 112 5136/ 2/ छ 0.580 निजी भूमि 113 5137 0.299 निजी भूमि 114 5060/2 0.102 निजी भूमि 115 5062/2 0.040 निजी भूमि 116 5133/5 0.050 निजी भूमि 117 5134/2 0.100 निजी भूमि 118 5135/ 1/झ 0.230 निजी भूमि 119 5502/2/ख 0.335 निजी भूमि 120 5059 0.211 निजी भूमि 121 5063 0.030 निजी भूमि 122 5064/1 0.217 निजी भूमि 123 5064/2 0.217 निजी भूमि 124 5064/3 0.195 निजी भूमि 125 5064/4 0.195 निजी भूमि 126 5089 0.559 निजी भूमि 127 5090 0.040 निजी भूमि 128 5094/2 0.085 निजी भूमि
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2022
3646
क्रमांक
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में
129 5106 0.154 निजी भूमि 130 5107 0.081 निजी भूमि 131 5114/3/क 0.256 निजी भूमि 132 5064/5 0.195 निजी भूमि 133 5094/1 0.085 निजी भूमि 134 5099 0.129 निजी भूमि 135 5064/6 0.195 निजी भूमि 136 5074/2 0.233 निजी भूमि 137 5077 0.251 निजी भूमि 138 5098 0.097 निजी भूमि 139 5084 0.324 निजी भूमि 140 5093 0.340 निजी भूमि 141 5085 0.081 निजी भूमि 142 5514/1/क 0.628 निजी भूमि 143 5514/2/क 0.628 निजी भूमि 144 5082 0.162 निजी भूमि 145 5086 0.065 निजी भूमि 146 5087 0.065 निजी भूमि 147 5088 0.097 निजी भूमि 148 5108 0.089 निजी भूमि 149 5114/2/क 0.197 निजी भूमि 150 5080 0.089 निजी भूमि 151 5081 0.089 निजी भूमि 152 5083 0.073 निजी भूमि 153 5078 0.089 निजी भूमि 154 5079 0.089 निजी भूमि 155 5067 0.100 निजी भूमि 156 5091 0.178 निजी भूमि 157 5092 0.178 निजी भूमि
भाग 1 ]
3647
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
क्रमांक खसरा नम्बर कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में
भूमि का प्रकार
158 5520/2 0.600
निजी भूमि
159 5065 0.130
निजी भूमि
160 5095 0.267
निजी भूमि
161 4788 1.197
निजी भूमि
162 4794/1 0.255
निजी भूमि
163 4795/1 0.044
निजी भूमि
164 4796/2 1.053
निजी भूमि
165 4797 0.388
निजी भूमि
166 4798/1 0.227
निजी भूमि
167 4715/ 1/ख 0.400
निजी भूमि
168 4799/1 0.056
निजी भूमि
169 4800/ 1/क 0.983
निजी भूमि
170 4801/1 0.085
निजी भूमि
171 4799/3 0.028
निजी भूमि
172 4800/3 0.700
निजी भूमि
173 4798/2 0.114 निजी भूमि
174 4798/3 0.113
निजी भूमि
175 4799/2 0.029
निजी भूमि
176 4800/2/ क 0.300
निजी भूमि
177 4800/ 2/ख 0.400 निजी भूमि
178 4801/2 0.043
निजी भूमि
179 4801/3 0.042
निजी भूमि
180 4803/ 1/ख 0.110 निजी भूमि
181 4804/2 0.158 निजी भूमि
182 4708/ 1/ख 0.050
निजी भूमि
183 4803/2 0.102 निजी भूमि
184 4806 0.057 निजी भूमि
185 4807/1 0.030
निजी भूमि
186 4807/4 0.050 निजी भूमि
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
3648
क्रमांक खसरा नम्बर कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में भूमि का प्रकार 187 4807/2 0.050 निजी भूमि 188 4807/3 0.050 निजी भूमि 189 4808/ 1 /1/क 0.020 निजी भूमि 190 4808/1/क/ 2 0.085 निजी भूमि 191 4809 0.360 निजी भूमि 192 4808/ 1 /ख / 1 0.058 निजी भूमि 193 4808/1/ख / 2 0.129 निजी भूमि 194 4808/ 1/ ग 0.311 निजी भूमि 195 4808/1/ख / 3 0.083 निजी भूमि 196 4772/ 1 क/3 क 0.060 निजी भूमि 197 4808/2 0.572 निजी भूमि 198 4808/3 0.189 निजी भूमि 199 4808/4 0.116 निजी भूमि 200 4849 0.300 निजी भूमि 201 5104 0.073 निजी भूमि 202 5105 0.057 निजी भूमि 203 5109 0.113 निजी भूमि 204 5113/1 0.091 निजी भूमि 205 5114/1/क 0.387 निजी भूमि 206 5133/1 0.050 निजी भूमि 207 5136/2/च 0.445 निजी भूमि 208 5138 0.291 निजी भूमि 209 5133/4 0.050 निजी भूमि 210 5134/1 0.070 निजी भूमि 211 5135/1/ज 0.300 निजी भूमि 212 5136/ 2/ज 0.200 निजी भूमि 213 5139/1 0.198 निजी भूमि 214 5134/4 0.100 निजी भूमि 215 5502/ 2/ज 0.520 निजी भूमि
भाग 1 ]
3649
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
क्रमांक खसरा नम्बर कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में भूमि का प्रकार 216 5134/5 0.082 निजी भूमि 217 5135/1/ञ 0.150 निजी भूमि 218 5136/2/क 0.080 निजी भूमि 219 5135/ 1 /ख 0.090 निजी भूमि 220 5502/ 1/ग 0.340 निजी भूमि 221 5502/2 /ङ 0.120 निजी भूमि 222 5058 0.200 निजी भूमि 223 5135/ 1 /ङ 0.320 निजी भूमि 224 5502/ 1/क 0.160 निजी भूमि 225 5502/2/च 0.213 निजी भूमि 226 5057/1 0.400 निजी भूमि 227 5135/2/क 0.460 निजी भूमि 228 5136/ 2/ख 0.420 निजी भूमि 229 5136/ 2/ङ 0.445 निजी भूमि 230 5136/1/क 0.370 निजी भूमि 231 5502/ 2/घ 0.120 निजी भूमि 232 5136/2/घ 0.370 निजी भूमि 233 5057/2 0.500 निजी भूमि 234 5499 0.227 निजी भूमि 235 5500 0.073 निजी भूमि 236 5501 0.097 निजी भूमि 237 5505 0.049 निजी भूमि 238 5506 0.267 निजी भूमि 239 5507 0.081 निजी भूमि 240 5508 1.000 निजी भूमि 241 5509 0.462 निजी भूमि 242 5510 3.650 निजी भूमि 243 5511 0.275 निजी भूमि 244 5512/1 0.733 निजी भूमि
3650
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
क्रनाक
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में
245 5519/ 1/क 246 5519/2 247 V 5520/1/क 248 5520/ 1 /ख 249 : 4727 250 4728 251 4713 252 4741 /1/क 253 4784/1 254 4687/ 2/क 255 4743/1 256 4715/1/क 257 4671/1/1 258 4671/2 259 6068/4780 260 4782
भूमि का प्रकार
0.300 निजी भूमि 0.300 निजी भूमि 0.600 निजी भूमि 0.600 निजी भूमि 0.040 निजी भूमि 1.078 निजी भूमि 0.677 निजी भूमि 0.174 निजी भूमि 0.517 निजी भूमि 0.500 निजी भूमि 0.387 निजी भूमि 0.098 निजी भूमि 0.040 निजी भूमि 0.040 निजी भूमि 0.308 निजी भूमि 0.154 निजी भूमि
67.478 हे०
किता 260
{2}
निजी भूमि
[ सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है : सेमरी तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण (छूटे हुए कम रकवा) कार्य हेतु धारा -19 का प्रकाशन, ग्राम महेबा तहसील अमानगंज एवं अनुभाग गुनौर ।
3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
मुरैना, दिनांक 24 मई 2022
प्र. क्र. 19 - अ- 82 - भू-अर्जन- 2021-22 - आसन बैराज -4867
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 ( सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम , 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत) 3651
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
भाग 1 ]
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (आसन बेराज परियोजना का निर्माण कार्य) ग्राम- पुरा हथरिया, प ०ह ० क्र० 113 रा० नि०वृत- तहसील- जौरा , उपखण्ड - जौरा , जिला- मुरैना में कुल 9.59 हे० अतिरिक्त भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम-पुरा हथरिया प०ह ०क्र. 113 राजस्व वृत- तहसील- जौरा, उपखण्ड - जौरा जिला- मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णन क. जिला- मुरैना ख. तहसील- जौरा ग. ग्राम-
पुरा हथरिया
9.59हे0
लगभग क्षेत्रफल
घ.
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है: -
स.क्र. सर्वे नं.
अर्जन का क्षेत्रफल
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
5
2
3
1
4
6
1.
0.3
68
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
पंजाब सिंह पुत्र सोवरन सिंह जाति गुर्जर नि० ग्राम भूमि स्वामी
2.
74
0.51
कृषि भूमि
भूमि स्वागी
75
कृषि भूमि
0.09
करन सिंह पुत्र रघुवर सिंह 1/9 राजमनी, सुल्तान, सुरेश पुत्रान भूमि स्वामी [भाग 1 3652
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2022
सक्र सर्वे नं.
स्वामित्व का प्रकार
भूमिका प्रकार
अर्जन का
क्षेत्रफल
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) 1
2
3
5
6
4
76
0.47
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
77
कृषि भूमि 0.46
भूमि स्वामी
अजमेर सिंह , शिवदेई पुत्री अजमेर सिंह 1/9, वीरेन्द्र गजराज महेन्द्र गवदा पिता नाराायण सिंह प्रेमा जिरो मीना पुत्री नारायण सिंह समान 1/9 पता निवासी ग्रास भूमि स्वामी धनवन्ती वेवा सरदार सिंह मोहर सिंह कोकसिंह धरमसिंह पिता सरदारसिंह पुष्पा दीपा पुत्री सरदार सिंह समान भाग 1/9 बैकुन्ठी मुन्नी रामरती सन्तो बर्फी पुत्री चतुरे 5/7 समान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी रामदेई वेवा केदार रिन्कू बा. ब्रजेश नाबा. पुत्रगण केदार रीना बा. अन्जली नाबा. पुत्री केदार सर. माँ खुद भाग 1/7 दर भाग 1/8 समान गादीपाल जगदीश नीतराज रामहेत पिता कपूरी समान भाग 1/8 दर भाग 1/9 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी श्रीलाल लायकसिंह निरपालसिंह पिता सूबालाल रामप्यारी लोंगश्री पुत्री सूबालाल हि. 5/54 बैकुण्ठी वेवा गब्बर राजकुमार विष्णु मिथुन नाबा. पुत्र गब्बर सर. माँ खुद भारती पूनम रेशमा पुत्री गब्बर समान भाग 1/54 दर भाग 1/9 पता 3653
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
भाग 1 ]
सर्वे नं.
स.क्र.
अर्जन का
क्षेत्रफल
भूमिका प्रकार
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) स्वामित्व का प्रकार
6
5
4
3
2
1
निवासी ग्राम भूमि स्वामी भगवानसिंह भूपसिंह रूकमसिंह बिजेन्द्र सिंह अमरसिंह फूलसिंह पिता पुरुषोत्तम सिंह द्रोपती वेवा पुरुषोत्तम सिंह राज्जाबेटी सनेही पुत्री पुरूषोत्तम सिंह समान भाग 1/9 रतन सिंह, रणवीर सिंह पुत्र बेदरिया, अनारकली, समदुलारी, रामप्रकाशी पुत्री बेदस्यिा स.भा. 1/9, शिवचरन, विशाल पुत्र सलिका, रामरती , राजबटी पुत्र सलिका हि० 4/5 , कलावती वेवा जहार सिंह, साहब सिंह, जगदीश सुरेन्द्र पुत्र जहार सिंह स.भा. 1/5 दर भाग 1/9 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी (अहस्ता २०णी य
3.
204
0.070
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
हलुकी , बादामी पुत्रियाँ रघुवरसिंह जाति काछी नि० ग्राम
4.
0.110
207
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
भागवती, सहोद्रा पुत्रियाँ गोविन्द सिंह जाति काछी नि० ग्राम
228
5.
0.42
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.26
229
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
देवीराम पुत्र नारायण जाति काछी नि० ग्राम
0.09
259
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.48
260
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.22
268
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.22
269
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
270
0.31
कृषि भूमि
भूमि स्वामी [ भाग 1 3654
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2022
स.क्र. सर्वे नं. स्वामित्व का प्रकार
अर्जन का
क्षेत्रफल
भूमि का प्रकार
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1
3
4
5
2
6
6.
253 भूमि स्वामी कृषि भूमि 0.15 कमलेश भूरासिंह गम्भीर सिंह राजवीर सिंह उदयवीर सिंह पुत्र हरीसिंह समान भाग 1/3 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी गजेन्द्र सिंह कृपाराम सुरेन्द्र सिंह पिता बहादुरसिंह समान भाग जनकसिंह प्रेमसिंह मंगलसिंह पिता 1/3 चिम्मनसिंह 1/3 समान जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
7.
0.63
254/1
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
वीरेन्द्र गवदा पिता नारायण सिंह जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
254/2 भूमि स्वामी कृषि भूमि 0.32 महेन्द्र पुत्र नारायण सिंह जाति काछी नि० ग्राम भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
8.
254/4
0.46
भूमि स्वामी कृषि भूमि
भारत सिंह पुत्र भल्लूसिंह
9.
254/6
0.32
भूमि स्वामी कृषि भूमि
प्रीतमसिंह पुत्र अजमेर सिंह 1/2 राजमनि, सुल्तान , सुरेश पुत्रान अजमेर, शिवदेही पुत्री अजमेर भाग 1/2 जाति काछी नि० ग्राम
10.
0.63
भूमि स्वामी कृषि भूमि
254/10
सोनेराम पंजाब सिंह पिता सोबरनसिंह जाति काछी पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी अहस्तातरणीय 3655
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2022
भाग 1 ]
स.क्र. सर्वे नं.
अर्जन का क्षेत्रफल
स्वामित्व का प्रकार
भूमि का प्रकार
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1
2
3
5
4
6
11.
261
0.23
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
262
0.32
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
दर्शन महेश पिता भीमा कस्तूरी लीलावती सिरमती मुन्नी पुत्री भीमा हि० 6/7 सामान जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सूखी वेवा पंचम महीपाल बेदम पिता पंचम सरवती सरोज महाराजो मनोज पुत्री पंचम समान भाग 1/7 जाति काछी निवासी ग्राम भूमि स्वामी
12.
0.31
271/1 भूमि स्वासी कृषि भूमि
श्रीलाल लायकसिंह निरपाल पिता सूवालाल हि 3/4 बैकुण्ठी वेवा गब्बर राजकुमार विष्णु मिथुन नाबा. पिता गब्बर सर. माँ खुद भारती पूनम रेशमा पिता गब्बर समान भाग 1/4 जाति काछी पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
13.
306
0.24
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
हेमलता पत्नी रामप्रकाश हि. 1/3 रामप्रकाश पुत्र भल्लू हि. 1/3 उर्मिला पत्नी रंगलाल हि. 1/3 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
14.
320
0.35
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
336
कृषि भूमि
0.14
भूमि स्वामी
338
0.17
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
राजेन्द्र पुत्र बाबूसिंह फूलवती पुत्री बाबूसिंह सतीश पुत्र इन्द्रकली जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम समान भाग भमि स्वामी
15.
341
0.28
भूमि स्वामी कृषि भूमि
वीरेन्द्र, गजराज, महेन्द्र, गवदा पिता नारायणसिंह प्रेमा जीरो मीना पुत्री नारायण सिंह जाति काछी पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी 3656
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2022
स.क्र. सर्वे नं.
स्वामित्व का प्रकार भूमि का प्रकार
अर्जन का
क्षेत्रफल
1
2
3 16 .
349
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) 4
5
6
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
कुल किता -- 0.40 रामविलास पुत्र माधौसिंह जाति काछी निवासी ग्राम भूमि स्वामी
9.59 हे0
1. यहकि घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है , अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, कि परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने
1 या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है ।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेषः- धारा 40 (2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली आसन बेराज परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यक्ता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 (Urgency Clause) के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधन के उपबंध लागू नहीं होगें ।
3657
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
भाग 1 ]
मुरैना, दिनांक 26 मई 2022
प्र. क्र. 15 - अ- 82 - भू- अर्जन- उ.म.रे. 2020-21-5009
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1 ) एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम , 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत) राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर -श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) ग्राम - अगरोता ,प ०ह ० क0-47 रा ०नि० वृत्त-03 तहसील - जौरा उपखण्ड- जौरा जिला - मुरैना में कुल 1.594 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है , इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- अगरोता, प०ह ० क0-47रा० नि० वृत-03 तहसील - जौरा उपखण्ड- जौरा जिला - मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णन
क. जिला
मुरैना
जौरा
ख. तहसील
अगरोता
ग. ग्राम
1.594 हैक्टेयर
घ. लगभग क्षेत्रफल
कस सर्वे नंबर
स्वामित्व का प्रकार
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
भूमि का प्रकार
अर्जन का क्षेत्रफल
2
3
5
1
4
1 11/1 भूमिस्वामी कृषिभूमि 0.100
रामो पुत्री हरिविलास हि0 1/4 जाति त्यागी पता अगरोता जिला मुरैना, गुलाबो पुत्री हरिविलास हि० 1/4 जाति त्यागी पता अगरोता जिला मुरैना, नरोत्तम पुत्र बाबूलाल हि० 1/20 जाति त्यागी पता अगरोता जिला मुरैना, विनोद पुत्र बाबूलाल हि० 1/20 जाति त्यागी पता अगरोता जिला मुरैना म०प्र ० भूमिस्वामी विद्याबाई पुत्री बाबूलाल हि० 1/20 ममता पुत्री बाबूलाल हि ० 1/20 मंजू बेवा शैलेन्द्र हि० 1/60 शोभित पुत्र शैलेन्द्र हि0 1/60 राचिन नाबा० पुत्र शैलेन्द्र संरक्षक मा ममता हि० 1/60 रामरतन पुत्र रघुनाथ हि0 1/4 सभी जाती त्यागी भूमिस्वामी निवासी अगरोता ।
2
भूमिस्वामी कृषिभूमि 0.102
11/2
अखिलेश पुत्र बाबूलाल हि0 1/40 जाति त्यागी पता चिन्नौनी करैरा जौरा मुरैना, अवधेश पुत्र [भाग 1 3658
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
बाबूलाल हि ० 1/40 जाति त्यागी पता चिन्नौनी करैरा जौरा मुरैना, दिलीप पुत्र बाबूलाल हि०
1/40 जाति त्यागी पता चिन्नौनी करैरा जौरा मुरैना, अनिल पुत्र बाबूलाल हि० 1/40 जाति त्यागी पता चिन्नौनी करैरा जौरा मुरैना, बैकुण्ठी बेवा बाबूलाल हि० 1/40 जाति त्यागी पता चिन्नौनी करैरा जौरा मुरैना, नरेन्द्र कुमार पुत्र भोगीराम हि० 1/8 पता चिन्नौनी करैरा जौरा मुरैना, कल्याण पुत्र शिवचरन हि ० 1/4 जाति कुशवाह पता अगरोता जौरा मुरैना, मुन्ना पुत्र शिवचरन हि0 1/4 जाति कुशवाह पता अगरोता जौरा मुरैना, सुरेश पुत्र शिवचरन हि० 1/4 जाति कुशवाह पता अगरोता जौरा मुरैना म०प्र ० भूमिस्वामी ।
बदनसिंह पुत्र पतिराम हि० 1/54 जाति शाक्य पता अगरोता जौरा मुरैना, सुनीता पुत्री पतिराम हि० 1/54 जाति शाक्य पता अगरोता जौरा मुरैना, रामरती पुत्री पतिराम हि0 1/54 जाति शाक्य पता अगरोता जौरा मुरैना, अशोक पुत्र पतिराम हि० 1/54 जाति शाक्य
3
34
कृषिभूमि
0.181
भूमिस्वामी
पता अगरोता जौरा मुरैना, पूरन पुत्र पतिराम हि० 1/54 जाति शाक्य पता अगरोता जौरा मुरैना, सुदामा पुत्र पतिराम हि० 1/54 जाति शाक्य पता अगरोता जौरा मुरैना, दाताराम पुत्र समलिया हि० 1/12 जाति शाक्य पता अगरोता जौरा मुरैना, कमलेश पुत्र समलिया हि0 1/12 जाति शाक्य पता अगरोता जौरा मुरैना, मुन्नी पुत्र समलिया हि0 1/12 जाति शाक्य पता अगरोता जौरा मुरैना, मातादीन पुत्र ओझा हि० 1/3 जाति शाक्य पता अगरोता जौरा मुरैना, केशव पुत्र नादरिया हि० 1/9 जाति शाक्य पता अगरोता जौरा मुरैना, वीरेन्द्र पुत्र सुग्रीव हि0 1/18 जाति शाक्य पता अगरोता जौरा मुरैना, लक्ष्मी पुत्री सुग्रीव हि० 1/18 जाति शाक्य पता अगरोता जौरा मुरैना, मोहन पुत्र समलिया हि0 1/12 जाति शाक्य पता अगरोता जौरा मुरैना मध्यप्रदेश भूमिस्वामी ।
4
35
कृषिभूमि
0.197
भूमिस्वामी
रामजीलाल पुत्र कुढेरी हि0 1/21 जाति त्यागी पता मुरैना, नारायण पुत्र कुढेरी हि० 1/21 जाति त्यागी पता जौरा मुरैना, द्वारिका पुत्र कुढेरी हि0 1/21 जाति त्यागी पता मुरैना, बाबूलाल पुत्र कुढेरी हि० 1/21 जाति त्यागी पता जौरा मुरैना, टीकाराम पुत्र कुढेरी हि0 1/21 जाति त्यागी पता मुरैना, रामरती पुत्री कुढेरी हि0 1/21 जाति त्यागी पता जौरा मुरैना , रमेश चंद्र पुत्र वंशी हि० 1/18 जाति त्यागी पता मुरैना, बाबूलाल पुत्र वंशी हि० 1/27 जाति त्यागी पता मुरैना, रामदेई पुत्री वंशी हि 0 1/108 जाति 3659
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
भाग 1 ]
त्यागी पता मुरैना , नारायणी पुत्री वंशी हि० 1/108 जाति त्यागी पता मुरैना, शंकरिया पुत्री वंशी हि० 1/108 जाति त्यागी पता मुरैना, बादामी पुत्री वंशी हि० 1/108 जाति त्यागी पता मुरैना, मुन्ना पुत्र सुखराम हि० 8/108 जाति त्यागी पता मुरैना, भूपसिंह पुत्र सुखराम हि० 8/108 जाति त्यागी पता मुरैना, जावित्री पुत्री शिवराम हि० 1/18 जाति त्यागी पता मुरैना, ओमप्रकाश पुत्र रामचरन हि0 1/12 जाति त्यागी पता मुरैना, सत्यप्रकाश पुत्र रामचरन हि ० 1/12 जाति निवारी पता मुरैना, विनोद पुत्र रामचरन हि0 1/12 जाति निवारी पता मुरैना, कमला पुत्री रामचरन हि0 1/12 जाति त्यागी पता मुरैना, जगदीश पुत्र होतम हि0 1/105 जाति त्यागी पता जौरा मुरैना, राघवेन्द्र पुत्र होतम हि० 1/105 जाति त्यागी पता जौरा मुरैना, विनय पुत्र होतम हि० 1/105 जाति त्यागी पता मुरैना, लोंगश्री पुत्री होतम हि0 1/105 जाति त्यागी पता मुरैना , छाया पुत्री होतम हि० 1/105 जाति त्यागी पता मुरैना म०प्र० भूमिस्वामी ।
5
कृषिभूमि
0.138
36 भूमिस्वामी
सोनेराम पुत्र भरोषी हि0 1/4 जाति बघेल पता जौरा मुरैना, दिलीप पुत्र भीखाराम हि० 1/16 जाति बघेल पता अगरोता जौरा मुरैना , उन्नपाल पुत्र भीखाराम हि० 1/16 जाति बघेल पता अगरोता जौरा मुरैना, राजवीर पुत्र भीखाराम हि0 1/16 जाति बघेल पता अगरोता जौरा मुरैना, अमृतलाल पुत्र देवीराम हि० 1/12 जाति बघेल पता अगरोता जौरा मुरैना, शीला बेवा देवीराम हि० 1/12 जाति बघेल पता अगरोता जौरा मुरैना, श्रेया पुत्री देवीराम हि0 1/12 जाति बघेल पता अगरोता जौरा मुरैना, वीरेन्द्र पुत्र भरोषी हि0 1/4 जाति बघेल पता अगरोता जौरा मुरैना, सोमवती पुत्री भीखाराम हि० 1/16 जाति बघेल पता अगरोता जौरा मुरैना भूमिस्वामी ।
6
भूमिस्वामी कृषिभूमि 0.475
37/2
अमरसिंह पुत्र राजाराम जाति त्यागी पता अगरोता जौरा मुरैना भूमिस्वामी ।
7
कृषिभूमि
0.138
38 भूमिस्वामी
अमरसिंह पुत्र राजाराम जाति त्यागी पता अगरोता जौरा मुरैना भूमिस्वामी ।
8
भूमिस्वामी कृषिभूमि 0.250
41/2
बाबूलाल पुत्र बशीधर जाति त्यागी पता 3660
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
अगरोता जौरा मुरैना भूमिस्वामी ।
42 भूमिस्वामी कृषिभूमि 0.010
मुन्ना पुत्र सुखराम जाति त्यागी पता अगरोता जौरा मुरैना भूमिस्वामी ।
10
43
0,003
कृषिभूमि
भूमिस्वामी
बदनसिंह पुत्र बुद्वीराम हि० 1/10 जाति कोली पता अगरोता जौरा मुरैना, धर्मसिंह पुत्र बुद्वीराम हि० 1/10 जाति कोली पता अगरोता जौरा मुरैना, मथुरा पुत्र कलुआ हि० 1/10 जाति कोली पता अगरोता जौरा मुरैना, नरेन्द्र कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण हि० 5/10 जाति त्यागी पता अगरोता जौरा मुरैना, ल्होरे पुत्र कलुआ हि 2/10 जाति कोली पता बुढेरा जौरा मुरैना भूमिस्वामी ।
1.594
कुल 10 सर्वे नं० में
1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं , खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है ।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष :-धारा 40 (2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू- अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. कार्तिकेयन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3661 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 मई 2022
क्रमांक- 3977 - भू-अर्जन-2022
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 उक्त कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति के रूप में नगर पालिका परिषद चौरई का पत्र०क 0135 /लो०नि०शा० / 22-23 चौरई दिनांक 25/05/2022 के साथ संलग्न प्रशासक नगर पालिक परिषद चौरई की बैठक दिनांक 06/05/2022 मे पारित प्रस्ताव की छायाप्रति संलग्न है , जिसमें निजी भूमि अधिग्रहण हेतु सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है । नगर पालिका परिषद चौरई का पत्र क ० 80/ लो ०नि०शा० / 22-23 चौरई दिनांक 10/05/2022 संलग्न किया गया है जिसके अनुसार प्रस्तावित इंटकवैल के पुर्ननिर्माण एवं इंटकवैल तक पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु राशि 10.00 लाख का आवंटन उपलब्ध संबंधी पत्र की प्रति संलग्न है ।
3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्रामय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक विभाग द्वारा पेयजल योजना के अंतर्गत क्षतिग्रस्त इंटकवैल के पुर्ननिर्माण एवं इंटकवैल तक पहुंच मार्ग हेतु निजी भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव पेश किया गया है । अतः अधिनियम की धारा -6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित भूमि
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
3
4
6 2
5
चौरई
छिन्दवाड़ा
भू अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाडा
रकबा 0.300 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।
ग्राम-मरकाहांडी, ५०ह०न-38 ब.न.-225 रा.नि.मं. -चौरई
चौरई पेयजल योजना अंतर्गत क्षतिग्रस्त इंटकवैल के पुर्ननिर्माण एवं इंटकवैल तक पहुंचने हेतु एप्रोच सड़क के
निर्माण हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में 3662
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म० प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाडा (म०प्र ०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद , चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अधीक्षण यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास संभाग जबलपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सौरभ कुमार सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3663 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2022
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश
राजगढ़ , दिनांक 26 अप्रैल 2022
प्र. क्र. 4258- भू-अर्जन-2021
सार्वजनिक विज्ञप्ति
प्रारूप-ख
नियम 5 कानियम (2) देखिये
कमांक 5 सन 2013 अतएव राज्य सरकार को लोंकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि, कुण्डालिया वृहद सिंचाई परियोजना दांयी तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम तेलीखेड़ा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ (जोन-1 , जोन 2, जोन-3 से संबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है । तहसील सारंगपुर से खिलचीपुर एवं जीरापुर जिला राजगढ तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स लार्सन एण्ड टूर्बो कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जायें ।
ओर अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतित होता है । कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव है जो अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जायें ।
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 कमांक (5) सन 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है । उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । 21 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी , अनुविभागीय एवं भू-अर्जनअधिकारी राजस्व खिलचीपुर- जीरापुर जिला राजगढ़ म.प्र . को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
अनुसूची (01)
ग्राम तेलीखेड़ा
तहसील-खिलचीपुर
क्रं.
विवरण
उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)
1
कुल रकबा उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि हेक्टर में
निजी भूमि कुण्डालिया नहर परियोजना दांयी तट नहर निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एंव डक्ट के निर्माण कार्य हेतू
19.039
0.091
19.039
0.091
योग :-
अनुसूची -(02)
कुण्डालिया नहर परियोजना निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट से प्रभावित होने से ग्राम : - तेलीखेड़ा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ
गाँव का नाम
क्रमांक खसरा नं
प्रभावित क्षेत्र भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम
कुल क्षेत्रफल
0.005 1
6/1
0.870
तेलीखेड़ा
देवीलाल पिता मोती, जगन्नाथ पिता मोती, रामचन्दर पिता मोती , कमलाबाई पुत्री मोती, लीलावाई पुत्री गोती जाति तेली नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.005 2
6/2
0.874
तेलीखेड़ा
भगवानसिंह पिता मांगीलाल , राजलबाई बेवा मांगीलाल जाति तेली नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.450
0.002 3
7/1
तेलीखेडा
भैरुलाल पिता रत्ता , रामकलाबाई पति भैरुलाल जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी 3664
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
क्रमांक खसरा नं
गाँव का नाम
भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम
4
7/2
कुल क्षेत्रफल प्रभावित क्षेत्र
0.450
0.002
तेलीखेड़ा
सुशीलाबाई बेवा फूलचंद जाति बसोड नि. ग्राम भूमि स्वामी
5
8/1 शासकीय
6
20 शासकीय
7
19/1
0.166
0.005
तेलीखेड़ा
0.214
0.001
तेलीखेडा
0.227
0.002
तेलीखेड़ा
भगवानसिंह पिता मांगीलाल जाति तेली नि. ग्राम भूमि स्वामी
8
24
0.190
0.002
तेलीखेड़ा
भगवानसिंह पिता मांगीलाल जाति तेली नि. ग्राम भूमि स्वामी
9
23
0.255
0.001
तेलीखेड़ा
भगवानसिंह पिता मांगीलाल जाति तेली नि. ग्राम भूमि स्वामी
10
0.506
0.003
तेलीखेड़ा
कन्हैयालाल पिता हरलाल जाति तेली नि. ग्राम भूमि स्वामी
11
21
शासकीय
12
118/1
1.898
0.001
तेलीखेड़ा
0.002
0.190
तेलीखेड़ा
रोडमल, कंवरलाल पिता गंगाराम जाति तेली नि. ग्राम भूमि स्वामी
13
118/2
0.002
0.316
तेलीखेड़ा
भगवानसिह पिता मांगीलाल जाति तेली नि. ग्राम भूमि स्वामी
14
118/3
0.002
0.380
तेलीखेड़ा
भगवानसिह पिता मांगीलाल जाति तेली नि. ग्राम भूमि स्वामी
15
118/4
0.380
0.002
तेलीखेड़ा
सुंदरबाई बेवा हरलाल , कन्हैयालाल पिता हरलाल , रामचन्द्र पिता हरलाल, देवीलाल पिता हरलाल , बद्रीलाल पिता हरलाल , कैलाश पिता हरलाल , गिरीराज ना.बा. पिता भंवरलाल सरपरस्त माता कौशल्याबाई , कमलेश ना.बा. पिता भंवरलाल संरक्षक माता कौशल्याबाई, गीताबाई पिता हरलाल , ममताबाई पिता हरलाल जाति तेली नि. ग्राम भूमि स्वामी
16
117/2
0.096
0.001
तेलीखेड़ा
देवीलाल पिता मोती , जगन्नाथ पिता मोती, रामचन्दर पिता मोती , कमलाबाई पुत्री मोती, लीलाबाई पुत्री मोती जाति तेली नि. ग्राम भूमि स्वामी
17
119/1
शासकीय
18
120 शासकीय
19
127/1/1
0.010
6.630
तेलीखेड़ा
0.239
0.001
तेलीखेड़ा
0.251
0.002
तेलीखेड़ा
पून्याबाई बेवा नंदराम जाति बलाई नि. ग्राम भूमि स्वामी
20
127/1/2
0.500
0.002
तेलीखेड़ा
पूनमचंद पिता भंवरलाल जाति बलाई नि. ग्राम भूमि स्वामी
21
129/1
0.548
0.003
तेलीखेड़ा
मोहनलाल पिता रतनलाल , बनेसिंह पिता रतनलाल, रमेश पिता रतनलाल , करणसिंह पिता रतनलाल , केशरसिंह पिता रतनलाल, अयोध्याबाई बेवा रतनलाल जाति तेली नि. ग्राम भूमि स्वामी
22
129/2
0.536
0.003
तेलीखेड़ा
बालचंद पिता बापूलाल , रामसूखीबाई पिता बापूलाल जाति तेली नि.ग्राम भूमि स्वामी भाग 1 ]
3665
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
क्रमांक खसरा नं
भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम
23
130/3 गाँव का नाम कुल क्षेत्रफल प्रभावित क्षेत्र
0.250
0.003
तेलीखेड़ा
सीताराम पिता रामनारायण, पवित्राबाई पिता रामनारायण जाति तेली नि. ग्राम भूमि स्वामी
24
130/4
0.605
तेलीखेड़ा
0.003
लक्ष्मीनारायण पिता अमरसिंह जाति तेली नि. ग्राम भूमि स्वामी
25
130/5
0.263
0.003
तेलीखेड़ा
देवीसिंह पिता अमरसिंह जाति तेली नि. ग्राम भूमि स्वामी
26
130/6
0.362
तेलीखेड़ा
0.003
देवीसिंह पिता अमरसिंह जाति तेली नि. ग्राम भूमि स्वामी
27 136/2/1
0.069
0.004
तेलीखेड़ा
भोजराज पित्ता राधेश्याम, जतनबाई बेवा राधेश्याम जाति दांगी नि. ग्राम रनारा भूमि स्वामी
28 136/2/2
0.171
तेलीखेड़ा
0.004
भोजराज पिता राधेश्याम , जतनबाई बेवा राधेश्याम जाति दांगी नि. ग्राम रनारा भूमि स्वामी
29
136/1
0.506
0.004
तेलीखेड़ा
कैलाश पिता प्रभूलाल जाति कुम्हार नि. ग्राम भूमि स्वामी
30
134/2/2/3/2
0.274
0.004
तेलीखेड़ा
कान्ताबाई पति कैलाश जाति कुम्हार नि. ग्राम रनारा भूमि स्वामी
31
134/2/2/5/1
0.373
0.004
तेलीखेड़ा
गंगाराम पिता प्रभूलाल जाति कुम्हार नि. ग्राम रनारा भूमि स्वामी
प्र. क्र. 4260- भू-अर्जन-2021 महायोग 19.039
0.091
सार्वजनिक विज्ञप्ति
प्रारूप-ख
नियम 5 कानियम (2) देखिये
क्रमांक 5 सन 2013 अतएव राज्य सरकार को लोंकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि, कुण्डालिया वृहद सिंचाई परियोजना दांयी तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम रनारा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ (जोन-1 ,जोन-2,जोन-3 से संबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है । तहसील सारंगपुर से खिलचीपुर एवं जीरापुर जिला राजगढ तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स लार्सन एण्ड टूर्बो कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जायें ।
ओर अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतित होता है । कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव है जो अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जायें ।
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 कमांक (5 सन 2013) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
3666
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2022
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है । उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाषित होती है । 21 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय एवं भू- अर्जनअधिकारी राजस्व खिलचीपुर- जीरापुर जिला राजगढ़ म.प्र . को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
अनुसूची (01)
ग्राम - रनारा
कं.
विवरण
1
तहसील-खिलचीपुर
उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)
कुल रकबा उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि हेक्टर में
निजी भूगि कुण्डालिया नहर परियोजना दांयी तट नहर निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एंव डक्ट के निर्माण कार्य हेतू
योग
1.124
0.023
1.124
0.023
अनुसूची -(02)
कुण्डालिया नहर परियोजना निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट से प्रभावित
होने से
ग्राम : - रनारा तहसील - खिलचीपुर जिला राजगढ
खसरा
क्रमांक
भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम नं
1
10/2
देवसिंह पिता भागीरथ जाति दांगी भूमि स्वामी
11/2/1
2
बालू पिता शिवलाल जाति दांगी भूमि स्वामी
11/2/2
3
देवीलाल पिता शिवलाल जाति दांगी भूमि स्वामी
18
4
हीरालाल पिता रामा. मु. न्यारीबाई बैवा बाब, रोडसिंह पिता हरिराम. मु.भंवरीबाई बैवा राधेश्याम नारायण शिवसिंह पिता नाथूराम प्रताप पिता गुलाब सरदार जमनी पुत्री गुलाब बालू देवीलाल पिता शिवलाल मु. अनारबाई बैवा शिवलाल छीताबाई, गोराबाई भूलीबाई पुत्री शिवलाल रामप्रसाद पिता गंगाराम बैवा गंगाराम जाति दांगी भूमि स्वामी
19
5
हीरालाल पुरीलाल माता न्यादीबाई जाति दांगी भूमि स्वामी
20
6
गोरधन पिता प्रभुलाल जाति दांगी भूमि स्वामी
प्रभावि
गाँव का नाम
कुल क्षेत्रफल
त क्षेत्र
रनारा
0.145
0,006
रनारा
0.275
0.004
रनारा
0.275
0.004
रनारा
0.049
0.001
रनारा
0.214
0.004
रनारा
0.166
0.004
महायोग
1.124
0.023
हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.
3667
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर
Jabalpur, the 6th May 2022
No. B - 2507 - III - 6-4-2003 .-In exercise of the powers conferred by sub- section ( 2) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , issued in this behalf and by making necessary amendment in its Notification no . C/ 5397 dated 28-12-2018 , Honourable the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur hereby appoints the Judge shown in column no . (4) of the table given below for the Court specified in column no. (3 ) , constituted by the State Government by its Notification no . 17 (E ) 83-03-21 - B ( 1 ) -5846-2018 dated 07-12-2018 .
TABLE
Name of Special
Court
Name of the Civil District
No. of notification dated 07-12-2018
(2) Morena
(1) 64
Name and designation of the Judge appointed
(4) Shri Rajeev Raw Gautam , III Additional Sessions Judge .
(3) Additional Sessions Judge , Morena.
जबलपुर, दिनांक 18 मई 2022
क्र. B - 2618-दो- 2-114-2017 .- श्री राजीव म. आपटे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मण्डला को दिनांक 18 अप्रैल से दिनांक 30 अप्रैल 2022 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 से 17 अप्रैल 2022 तक के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 01 मई 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजीव म. आपटे, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव म . आपटे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B-2620- दो-2-14-2021 . श्री प्रदीप मित्तल , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 06 से 10 जून 2022 तक पांच दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 11 से दिनांक 17 By order of Hon'ble the Chief Justice , VIVEK SAXENA , Registrar (Disrict Establishment).
जून 2022 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् दिनांक 18 एवं 19 जून 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप मित्तल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रदीप मित्तल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B-2622-दो-3-32-2022 . श्री अखिलेश कुमार मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नीमच को दिनांक 25 से 30 अप्रैल 2022 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 अप्रैल 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में 01 मई 2022 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
3668
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश कुमार मिश्र , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश कुमार मिश्र , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B -2624- दो- 2-32-2022.- श्री अखिलेश कुमार मिश्र , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नीमच को दिनांक 17 से 28 मई 2022 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 29 मई से 10 जून 2022 तक तेरह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 मई 2022 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश कुमार मिश्र , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश कुमार मिश्र , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 1140-दो- 3-420-80 - भाग बारह .- श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ( जूनियर ) , सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा . 195 - इक्कीस-ब ( एक) -2018 , दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346- इक्कीस-ब ( एक) -2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक- एफ 6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री शर्मा को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल 2022 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 232 68
योग : 300 दिवस
2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 232 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+ महंगाई भत्ता
अर्द्धवेतनिक अवकाश = - X 68
के एवज में नगद 30
भुगतान.
क्र. D - 1136-दो- 2-55-2017 .- सुश्री नीना आशापुरे , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 17 से 20 मई 2022 तक चार दिन के एवं दिनांक 06 से 10 जून 2022 तक पांच दिन का कुल नौ दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 11 जून 2022 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 जून 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.
अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. D- 1138- दो - 2-75-2017 .- श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 18 से 30 अप्रैल 2022 तक तेरह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 01 मई 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
भाग 1 ]
3669
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2022
क्र. B- 2627- दो- 3-420-80- भाग बारह. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ( सीनियर ) , सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. 195 - इक्कीस- ब ( एक ) -2018 , दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346- इक्कीस- ब( एक) -2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक- एफ 6-1-2018- नियम- चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री शर्मा को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल 2022 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. अर्जित अवकाश 225
अर्द्धवेतन अवकाश 75
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती किरण सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. C- 2504- दो- 2-44-2019.-श्री अक्षय कुमार द्विवेदी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भिण्ड को दिनांक 02 से 10 जून 2022 तक नौ दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 11 जून 2022 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 जून 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अक्षय कुमार द्विवेदी, प्रदान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है .
योग : 300 दिवस
2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 225 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन .
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा
अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता
अर्द्धवेतनिक अवकाश = X 75
के एवज में नगद 30
भुगतान.
जबलपुर, दिनांक 19 मई 2022
क्र. C- 2502-दो- 2-57-2021.- श्रीमती किरण सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सिवनी को दिनांक 30 मई से 10 जून 2022 तक बारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 11 जून 2022 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 29 मई 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 जून 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती किरण सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अक्षय कुमार द्विवेदी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 2506-दो- 2-70-2021 .-श्री अतुल्य सराफ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को दिनांक 28 से 29 अप्रैल 2022 तक दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अतुल्य सराफ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अतुल्य सराफ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-2508-दो- 2-13-2014.-श्री सुशांत हुद्दार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को दिनांक 30 मई से 10 जून 2022 तक बारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 11 जून 2022 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 29 मई 2022 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 जून 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
3670
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
अवकाश से लौटने पर श्री सुशांत हुद्दार , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है .
ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशांत हुद्दार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 2510-दो- 2-13-2015.- श्री अखिलेश जोशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मुरैना को दिनांक 28 से 30 अप्रैल 2022 तक तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 01 से 02 मई 2022 तक दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 03 मई 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश जोशी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे , ओ.एस.डी.
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 8 जून 2022
क्रमांक- रा.आ.-सात- शा- 8-2022-23-358 .- मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु जारी बजट पुस्तिका क्रमांक 07 में बजट नियंत्रण अधिकारी राहत आयुक्त ( बी.सी.ओ. कोड 0708 ) अंतर्गत राहत का सम्पूर्ण बजट मांग संख्या 58 ( प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय ) के स्थान पर मांग संख्या 008 ( भू- राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय ) में सम्मिलित कर दिया गया है .
अतः राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 ( 4 ) एवं समय- समय पर जारी शासनादेशों , परिपत्रों में उल्लेखित मांग संख्या 58 ( प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय ) के स्थान पर मांग संख्या 008 ( भू- राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय ) प्रतिस्थापित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष रस्तोगी, राहत आयुक्त एवं प्रमुख सचिव.
3671
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
भाग 1 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 8 जून 2022
पंजी क्रमांक 1859-2022 - इक्कीस - ब ( एक) .-मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 5 के खण्ड ( क ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3212 फा.-1- 2-2010-21 - ब ( एक) , दिनांक 26 मई, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना के, सारणी में, अनुक्रमांक 21 तथा अंक संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
राजस्व जिलें अनुक्रमांक
(3)
सिविल जिला
(2)
(1)
नर्मदापुरम.".
नर्मदापुरम
" 21 .
No. 1859-2022-21 - B ( 1 ). In exercise of the powers conferred by clause ( a) of Section 5 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 ( No. 19 of 1958 ) , the State Government , hereby, makes the following amendment in this department's No. 3212- F- 1-2-2010-21B ( 1 ) Dated 26th May, 2010, namely:-
AMENDMENT
In the said Notification , in the table , for the serial No. 21 and entries relating thereto, the following serial No. and entries relating thereto shall be substituted, namely:-
Revenue Districts (3) Narmadapuram. " Serial No. (1) "21 .
CivilDistricts
(2)
Narmadapuram
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 8 जून 2022
पंजी क्रमांक 1859-2022 -इक्कीस- ब ( एक) .-मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम , 1958 ( क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 5 के खण्ड ( ख ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 16259-1- 3-2012-21 - ब ( एक) , दिनांक 05 अक्टूबर 2016 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना के, सारणी में, अनुक्रमांक 21 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाए, अर्थात्ः-
न्यायालयों की संख्या
व्यवहार जिले का नाम
अनुक्रमांक
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश
न्यायाधीश प्रथम व्यवहार वर्ग (वरिष्ठ खण्ड) (4)
8
व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग (कनिष्ठ खण्ड) (5) 12.".
(3) 11
(1) "21 .
(2) नर्मदापुरम [ भाग 1
3672
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2022
No. 1859-2022 - XXI - B ( 1 ) . In exercise of the powers conferred by clause (b ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Civil Court Act , 1958 ( No. 19 of 1958 ) , the State Government , hereby, makes the following amendment in this department's No. F- No. 16259-1-3-2012- XXI - B ( 1 ) Dated 5th October , 2016 , namely:-
AMENDMENT
In the said Notification , in the table , for the serial No. 21 and entries relating thereto , the following serial No. and entries relating thereto shall be substituted , namely:-
Number of Courts
Civil Districts Name
Serial No.
Additional District Judges
CivilJudges Class- II (Junior Division)
CivilJudges Class- I (Senior Division)
(4) 8
(5) 12." .
(3) 11
(1) "21
(2) Narmadapuram
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2022
क्र. बी- 2098- तीन- 10-40-78- आठ .- उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 ( क्रमांक 19 सन् 1958 ) की धारा 12 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक सी-4666 दिनांक 18 नवम्बर 2016 में संशोधन करते हुए जिला होशंगाबाद का परिवर्तित नाम नर्मदापुरम समाविष्ट किया जाता है एवं तद्नुसार उक्त अधिसूचना की सारणी में अनुक्रमांक 21 सिविल जिले से संबंधित प्रविष्टियों के संबंध में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-
सारणी
अनु. क्र.
सिविल जिले का नाम
सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय
सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय
जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय
स्थान
स्थान
स्थान
न्यायालयों की संख्या
न्यायालयों की संख्या
न्यायालयों की संख्या
(8)
(6) (7)
(4) (5)
(2)
3
2
3
नर्मदापुरम
(1) 21
नर्मदापुरम
नर्मदापुरम
नर्मदापुरम
1
1
2
सोहागपुर
सोहागपुर
2
2 पिपरिया
पिपरिया
3
3
2
3
इटारसी
इटारसी
(3) सोहागपुर पिपरिया इटारसी
1
सिवनी
1
सिवनी
मालवा
मालवा
2
पचमढ़ी
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, विवेक सक्सेना , रजिस्ट्रार जिला स्थापना.
3673
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जून 2022
भाग 1 ]
Jabalpur the 8th April , 2022
No. B -2096 - III - 10-40-78 .-In the notification of the High Court no . B -4903 , dated 12th September , 2017 ; issued in exercise of the powers conferred by sub - section (6 ) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure 1973 (No. 2 of 1974) , serial no. 21 of the table is amended as below.
TABLE
Court of Sessions
S. No.
(1) 21
Place , where the Courts shall ordinarily hold their sitting (3) Narmadapuram, Sohagpur , Pipariya, Itarsi
(2)
Narmadapuram
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का सं. 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 6 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक बी-4903 , दिनांक 12 सितम्बर 2017 में सारणी में अनुक्रमांक 21 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है.
सारणी
सत्र न्यायालय
सामान्यतः बैठने का स्थान (3) नर्मदापुरम, सोहागपुर, पिपरिया, इटारसी.
(2) नर्मदापुरम
अनुक्रमांक (1) 21
By order of the High Court VIVEK SAXENA , Registrar (District Establishment)