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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 310 ]
भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 जून 2022- ज्येष्ठ 23 , शक 1944
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 13 जून 2022
क्र. 9099-128- इक्कीस अ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश संर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.
619 620
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जून 2022
मध्यप्रदेश अध्यादेश
क्रमांक ४ सन् २०२२
मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( संशोधन ) अध्यादेश , २०२२
[ " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण )" में दिनांक १३ जून, २०२२ को प्रथम बार प्रकाशित किया गया. ]
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.
मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, १ ९ ५ ९ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.
यतः , राज्य के विधान- मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्रवाई करें;
अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड ( १ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-
संक्षिप्त नाम.
१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( संशोधन ) अध्यादेश, २०२२ है.
२. सन् १ ९ ५ ९ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगी. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, १ ९ ५९ ( क्रमांक २० मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २० सन् १ ९ ५९ का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.
धारा ९ का स्थापन.
३. मूल अधिनियम की धारा ९ के स्थान पर , निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए. अर्थात :-
" ९ . ( १ ) समस्त मामलों की अंतिम रूप से सुनवाई तथा निराकरण मण्डल की खण्ड पीठ द्वारा किया जाएगाः एकल सदस्यीय तथा खण्ड पीठों द्वारा अधिकारिता काप्रयोग.
परन्तु मामले, जो समावेदन की सुनवाई या किसी अंतरिम आवेदन पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं, एकल सदस्यीय पीठ द्वारा सुने जा सकेंगे.
स्पष्टीकरण.- इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, " खण्ड पीठ ( डिवीजन बैंच ) " से अभिप्रेत है, अध्यक्ष द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट दो या अधिक सदस्यों से मिलकर बनने वाली पीठ.
( २ ) राज्य सरकार, एकल सदस्यीय पीठ तथा खण्ड पीठ के माध्यम से मण्डल की शक्तियों तथा कृत्यों का प्रयोग करने के लिए नियम बना सकेगी , और ऐसी पीठों द्वारा ऐसी शक्त्यिों या कृत्यों का प्रयोग करते हुए जारी किए गये समस्त आदेश मण्डल के आदेश समझे जाएंगे. ".
मंगुभाई छ. पटेल राज्यपाल भोपाल
मध्यप्रदेश.
तारीख ८ जून, सन् २०२२
भोपाल, दिनांक 13 जून 2022
क्र. 9099-128 - इक्कीस अ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता
(संशोधन ) अध्यादेश , 2022 ( क्रमांक 4 सन् 2022 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.
620 ( 1 )
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जून 2022
MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 4 OF 2022
THE MADHYA PRADESH LAND REVENUE CODE (AMENDMENT ) ORDINANCE , 2022
[ First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " , dated the 13th June 2022. ]
Promulgated by the Governor in the seventy -third year of the Republic of India .
An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 .
Whereas , the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satiified that circumstances exists which render it necessary for him to take immdediate action;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause ( 1 ) of article 213 of the Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following ordinance:-
Short title .
1. This ordinance may be called the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment ) Ordinance , 2022 .
2. During the period of operation of this Ordinance , the Madhya Pradesh Land revenue Code, 1959 (no. 20 of 1959 ) (hereinafter referred to as the principal Act) , shall have effect subject to the amendment specified in Section 3 .
Madhya Pradesh Act No. 20 of 1959 to be temporarily amended.
3. For Section 9 of the principal Act, the following section shall be substituted , namely:- Substitution of Section 9.
"9. ( 1 ) All cases shall be finally heard and disposed of by a Division Bench of the Board:
of Exercise jurisdiction by single member and division benches.
Provided that cases , which are listed for motion hearing or hearing on any interim application may be heard by Single Member bench.
Explanation. For the purpose of this sub - section , "Division Bench " means a bench comprising of two or more members as nominated by the President.
(2) The State Government may make rules for exercise of powers and functions of the Board through Single Member Bench and Division Bench and all orders passed by such benches in exercise of such powers or functions shall be deemed to be the orders of the Board. " .
Bhopal :
Dated the 8th June , 2022 .
MANGUBHAI C. PATEL Governor, Madhya Pradesh .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .