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मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 322]
भोपाल, गुरुवार , दिनांक 16 जून 2022- ज्येष्ठ 26 , शक 1944
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 16 जून 2022
क्र. एफ 1-3-2017 - एक ( 1 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड ( 2 ) एवं ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल , मध्यप्रदेश शासन कार्य ( आवंटन ) नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त नियमों में, अनुसूची में, शीर्षक" पच्चीस - जनजातीय कार्य विभाग " के अधीन-
(1 ) भाग ( अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय में, अनुक्रमांक 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-
" 2- मध्यप्रदेश जनजाति मंत्रणा परिषद "
(2 ) भाग ( इ) में, अनुक्रमांक 1 , 2 एवं 3 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात :-
" 1. आयुक्त, जनजातीय कार्य
2. संचालक, जनजातीय अनुसंधान तथा विकास संस्थान
3. संचालक, जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाएं. "
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश शर्मा, उपसचिव.
643 644
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2022
भोपाल , दिनांक 16 जून 2022
क्र. एफ 1-3-2017- एक ( 1 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 1-3-2017 - एक ( 1 ) , दिनांक 16 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गिरीश शर्मा, उपसचिव.
Bhopal , the 16th June 2022
No. F 1-3-2017 - One ( 1 ) . In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3 ) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules , namely :-
AMENDMENTS
In the said rules , In the Schedule , Under the heading " XXV - Tribal Affairs Department " ,—
(1) In part (A) Matters of Policy dealt within the Department , the serial number 2 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :-
"2. Madhya Pradesh Tribes Advisory Council . "
(2) In part (C) for serial numbers 1 , 2 and 3 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :-
" 1. Commissioner , Tribal Affairs
2. Director , Tribal Research and Development Institute
3. Director , Tribal Area Development Planning . "
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , GIRISH SHARMA , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022.