मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 21 जून 2022- ज्येष्ठ 31 , शक 1944
क्रमांक 332]
लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 जून 2022
क्र. एमपीआरडीसी- पीएएम- 411- सीपी- 22.- राज्य शासन, एतद्वारा , लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग अंतर्गत वित्तीय वर्ष में परिसम्पत्तियों के निर्वर्तन से प्राप्त ( परिसमापक एवं सार्वजनिक उपक्रम/ बोर्ड की राशि को छोड़कर ) राशि का 25 प्रतिशत बजट प्रावधान तथा रुपये 150 करोड़ आगामी 04 वर्षों ( 2022-23 , 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 ) के लिए स्वीकृत करते हुए जिले में स्थित परिसम्पत्तियों के निर्वर्तन से प्राप्त राशि का अंश भाग संबंधित जिले को प्रदाय कर उस जिले की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने हेतु लोक परिसम्पति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना लागू की जाती है.
योजना का स्वरूप
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-
(i ) इस योजना का संक्षिप्त नाम " लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना " है.
(ii ) यह योजना, राजपत्र में, इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.
2. परिभाषाएं,-
(i ) इस योजना में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
(क) " योजना " से अभिप्रेत हैं, " लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना ";
(ख) " समिति" से अभिप्रेत है, म. प्र. राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कम्पनी लि. द्वारा जिलों को प्रदाय की जाने वाली राशि के उपयोग हेतु जिला स्तर पर गठित समिति;
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3. योजना-
जिले में स्थित लोक परिसम्पत्तियों के निर्वर्तन से प्राप्त राशि का अंश भाग संबंधित जिले को प्रदाय कर उस जिले की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने एवं प्रोत्साहन राशि के माध्यम से जिला प्रशासन को लोक परिसम्पत्ति के उचित प्रबंधन हेतु प्रोत्साहित करने हेतु लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना लागू करते हुए उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-
(i) जिला स्तरीय समिति का गठन-
म. प्र . राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कम्पनी लि. द्वारा जिलों को प्रदाय की जाने वाली राशि के उपयोग हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन निम्नानुसार रहेगा :-
अध्यक्ष
(i) जिले के प्रभारी मंत्री
उपाध्यक्ष
(ii ) जिला कलेक्टर
सदस्य सचिव
(iii ) मुख्य कार्यपालिक अधिकारी , जिला पंचायत
सदस्य
(iv) परियोजना अधिकारी , शहरी विकास अभिकरण
सदस्य
(v) कार्यपालन यंत्री , ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
* समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति एक तिहाई सदस्यों से की जावेगी.
* समिति की बैठक एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार की जावेगी.
(ii) समिति की शक्तियां तथा कृत्य-
समिति के प्रबंधन एवं कार्यकरण पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा- निर्देशों अथवा निर्देशों, के यदि कोई हो, अध्याधीन रहते हुए समिति का सम्पूर्ण नियंत्रण होगा तथा निम्नलिखित शक्तियां होगी :-
(i) किए जाने वाले कार्यों का निष्पादन एवं कार्यों की प्रगति का पर्यवेक्षण.
(ii) लेखों का संधारण .
(iii) प्रोत्साहन राशि का किसी एक विकास कार्य में उपयोग सुनिश्चित करना.
समिति की निधि-
(iii)
म. प्र . राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कम्पनी लि. की ओर से प्रदाय की जाने वाली प्रोत्साहन राशि तथा अन्य ऐसी राशियाँ जिनको कि समय - समय पर राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया जावेगा एवं निधि में उससे उदभूत ब्याज सम्मिलित है.
(iv) कार्यों की सूची का अनुमोदन-
जिला स्तरीय समिति आधारभूत संरचना के कार्यों की सूची तैयार कर अध्यक्ष के अनुमोदन उपरांत जिला कलेकटर (उपाध्यक्ष) के माध्यम से म. प्र. राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कम्पनी लि. को प्रदाय करेगी. उक्त विकास कार्यों की सूची में उल्लेखित विषयों पर निर्णय म. प्र. राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कम्पनी लि. के संचालक मण्डल द्वारा लिया जावेगा.
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(v) राशि आवंटन की प्रक्रिया
संबंधित जिले में स्थित परिसम्पत्ति के निर्वर्तन से प्राप्त राशि प्रथमतः म. प्र. राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कम्पनी लि. द्वारा शासन के खाते में जमा करने के पश्चात् शासन द्वारा जमा योग्य राशि का 25 प्रतिशत म . प्र . राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधनः कम्पनी लि. को लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा बजट के माध्यम से प्रदाय किया जावेगा. इस हेतु लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा अनुमानित राशि का प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट प्रावधान करने के लिए एक नवीन बजट मद " लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना " सृजित किया जावेगा. म. प्र . राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कम्पनी लि. संबंधित जिले को लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना हेतु जिला स्तर पर खोले गये बैंक खाते में राशि प्रदाय की जावेगी.
बैंक खाता
(vi)
(i ) लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना हेतु जिला स्तर पर पृथक रूप से समिति का अधिसूचित बैंक में खाता होगा , जो कि कम्पनी के नोडल एकाउंट से संबद्ध होगा.
(ii) बैंक खाते का संचालन मुख्य कार्यपालिक अधिकारी , जिला पंचायत एवं कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा किया जावेगा.
लेखों का संधारण
(vii)
समिति के लेखे और उसके उपापन के लिए राज्य सरकार के नियम लागू होंगे .
उक्त योजना की अधिसूचना मंत्रि- परिषद् आदेश आयटम 18 , दिनांक 7 जून, 2022 के अनुक्रम में जारी की जाती है.
फाइल नं. एमपीआरडीसी- पीएएम- 412- सीपी-22.- राज्य शासन, एतद्वारा , लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग अंतर्गत " परिसमापक / सहकारिता / सोसाईटी / सार्वजनिक लोक उपक्रम / बोर्ड एवं अन्य की परिसम्पत्तियों के निर्वर्तन पश्चात् प्राप्त राशि राजकीय कोष में जमा कराने हेतु निम्नलिखित योजना बनाती है :-
योजना का स्वरूप
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ,-
(i) इस योजना का संक्षिप्त नाम " परिसमापक / सहकारिता / सोसाईटी / सार्वजनिक लोक उपक्रम / बोर्ड एवं अन्य की परिसम्पत्तियों के निर्वर्तन हेतु अनुदान योजना" है.
(ii) यह योजना, राजपत्र में, इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.
2. परिभाषाएं,-
(i) इस योजना में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
(क) " योजना " से अभिप्रेत है , " परिसमापक / सहकारिता / सोसाईटी / सार्वजनिक लोक उपक्रम / बोर्ड एवं अन्य की परिसम्पत्तियों के निर्वर्तन हेतु अनुदान योजना";
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(ख) " संस्था " से अभिप्रेत है, परिसमापक / सहकारिता / सोसाईटी / सार्वजनिक लोक उपक्रम / बोर्ड एवं अन्य;
(ग) " भारत सरकार की योजना " से अभिप्रेत है, " Scheme for Special Assistance to States for Capital Expenditure"
3. योजना,
(1) लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग अंतर्गत नवीन योजना " परिसमापक / सहकारिता / सोसाईटी / सार्वजनिक लोक उपक्रम / बोर्ड एवं अन्य की परिसम्पत्तियों के निर्वर्तन हेतु अनुदान योजना " को आगामी 04 वर्षों ( 2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 ) हेतु लागू किया जाता है, जिसका क्रियान्वयन म. प्र . राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कम्पनी लि. द्वारा किया जावेगा .
(2) लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग में " संस्था " ( परिसमापक सहकारिता / सोसाईटी सार्वजनिक लोक उपक्रम / बोर्ड एवं अन्य) की परिसम्पत्ति के निर्वर्तन से प्राप्त राशि संस्था को प्रदाय करने हेतु जबट के माध्यम से की जावेगी. इस हेतु लोक परिसम्पति प्रबंधन विभाग हेतु बजट, संस्था के निर्वर्तन से प्राप्त राशि, जो राज्य शासन की संचित निधि में जमा की जायेगी, उसके अनुरूप रखा जायेगा. उक्त राशि का प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट प्रावधान करने के लिए एक पृथक बजट मद " परिसमापक की परिसम्पत्तियों से प्राप्त राजस्व " का सृजन किया जावेगा.
(3) म. प्र . राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा निर्वर्तित परिसम्पत्तियां , जिसमें शासन एवं संस्था की परिसम्पत्तियाँ हैं, से प्राप्त राशि सर्वप्रथम राजकीय कोष में जमा करायी जावेगी . उक्त जमा की गई राशि से भारत सरकार की "Scheme for Special Assistance to States for Capital Expenditure " योजना अंतर्गत राज्य सरकार को उक्त राशि का 50 % हिस्सा म. प्र. राज्य को 50 वर्षों हेतु बतौर ब्याजमुक्त ऋण प्राप्त होगा.
(4) भारत सरकार की पूँजीगत व्ययों हेतु राज्यों की विशेष सहायता योजना की निरंतरता की स्थिति में ही परिसमापक / सहकारिता / सोसाईटी / सार्वजनिक लोक उपक्रम / बोर्ड एवं अन्य के देय भुगतान हेतु परिसम्पत्तियों के निर्वर्तन हेतु अनुदान योजना को जारी रखा जावेगा.
उक्त योजना की अधिसूचना मंत्रि- परिषद् आदेश आयटम 19, दिनांक 7 जून, 2022 के अनुक्रम में जारी की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास मिश्रा , उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022