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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, बुधवार , दिनांक 22 जून 2022- आषाढ़ 1 , शक 1944
क्रमांक 337 ]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 जून 2022
क्रमांक एफ ए 3-33 / 2017 / 1 / पांच ( 35 ) : इस विभाग की मूल अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3- 33 / 2017/ 1/ पांच ( 42 ) दिनांक 05 अगस्त, 2017 जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) क्रमांक 433 दिनांक 05 अगस्त, 2017 में प्रकाशित की जा चुकी है, में निम्न शुद्धिपत्र प्रकाषित किया जाता है: -
//शुद्धिपत्र //
(क) अनुसूची 1-2.5 % में , -
(i ) क्रम सं. 59 में, 1 स्तंभ (3 ) में " 1106 1090 " के स्थान पर " 0713" पढ़ा जाये;
(ii ) क्रम सं. 61 में, स्तंभ ( 2) में " 11061090 " के स्थान पर " 0713 " पढ़ा जाये;
(iii) क्रम सं. 92 में, -
(क ) स्तंभ (2 ) में " 1702 " के स्थान पर " 1702 या 1704 " पढ़ा जाये;
(ख ) स्तंभ ( 3) में " पामीरा चीनी " के स्थान पर " पामीरा चीनी , मिश्री , बताश, बुरा " पढ़ा जाये;
( iv) क्रम सं0 185 में, स्तंभ (3 ) में " अगरबत्ती " के स्थान पर " अगरबत्ती , लोभान " पढ़ा जाये;
(v) क्रम सं ० 220 में , स्तंभ (3 ) में -
(क ) " साइमा " के स्थान पर सलमा " पढ़ा जाये;
(ख ) " गोटासितारा " के स्थान पर " गोटा, सितारा " पढ़ा जाये;
(ग ) " गलजल " के स्थान पर " गजाई " पढ़ा जाये;
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2022
(vi ) क्रम सं० 234 में , स्तंभ ( 3 ) में प्रविष्टि ( छ ) के पश्चात , स्थापित करें " (झ ) में फोटो वाल्टिक सेल्स, चाहे वो मोडयूल में असेम्बल हों अथवा नहीं अथवा पैनल में बने हो अथवा नहीं ";
(ख ) अनुसूची 11-6% में, -
(i ) क्रम सं 0 14 में , स्तंभ (3 ) में " शैल्ड या पील्ड " , के पश्चात्, स्थापित करें " और शुष्क नारियल " ;
(ii ) क्रम सं 0 16 में , स्तंभ ( 3 ) में " छुआरा " के स्थान पर छुआरा ( मुलायम या हार्ड ) " पढ़ा जाये;
(iii ) क्रम सं0 56 में, स्तंभ (3 ) में " क्रम संख्या 1 (च ) " के स्थान पर " क्रम संख्या 1 ( छ ) " , पढ़ा जाये;
( iv) क्रम सं 0 74 में, स्तंभ ( 3 ) में " 3302 " के स्थान पर " 3301 " पढ़ा जाये।
(v) क्रम सं0 231 में, स्तंभ (3 ) में " शीर्षक 9208 " के स्थान पर " शीर्षक 9208 या 9705 " पढ़ा जाये;
(ग) अनुसूची III-9 % में, -
(i) क्रम सं0 55 में, स्तंभ ( 3 ) में " फाउंटेन पेन और बालपेन की स्याही " के स्थान पर " फाउंटेन पेन और बालपेन की स्याही के अलावा " पढ़ा जाये;
(ii ) क्रम सं ० 133 में, स्तंभ (3 ) में "कृत्रिम फर और उसकी वस्तुएं " के स्थान पर " कृत्रिम फर उसकी वस्तुएं के अलावा " पढ़ा जाये;
(iii ) क्रम स ० 233 में , स्तंभ (3 ) में " सिलाई की सुइयां " का लोप किया जाएगा;
( iv) क्रम सं० 247 में , स्तंभ (3 ) में ' 0.12.5 मिलीमीटर " के स्थान पर " 0.15 मिलीमीटर पढ़ा जाये;
(v) क्रम सं0 323 में , स्तंभ ( 2 ) में " 8522 90 " के स्थान पर " 8422 90 " पढ़ा जाये;
(vi ) क्रम सं ० 395 में , स्तंभ ( 3 ) में " प्रकाशीय फाइबर " के स्थान पर " प्रकाशीय फाइबर केबल " पढ़ा जाये;
(vii ) क्रम सं0 447 में, स्तंभ (3 ) में " और अन्य लेखनी " का लोप किया जायेगा;
( घ ) अनुसूची IV - 14 % में , -
(i ) क्रम सं0 158 में स्तंभ (3 ) में "प्रकाशिक फाइबर , बंडल या केबलों के लिए संबंधन " के स्थान पर " प्रकाशिक फाइबर, प्रकाशिक फाइबर के बंडल्स या केबल्स " पढ़ा जाये;
(ii ) क्रम सं0 161 में, स्तंभ (3 ) में प्रकाशिक फाइबर " के स्थान पर प्रकाशिक फाइबर केबल्स " पढ़ाजाये;
(iii ) क्रम सं 0 215 में , स्तंभ (3 ) में " विडियो गेम कंसोलस और मशीन " के स्थान पर " विडियो गेम्स कंसोल्स और मशीन, आर्टिकल और श्रृंखला बिलियार्ड ( 9504 2000 ) , अन्य गेम्स जो सिक्के के द्वारा खेले जाते हैं, बैंक नोटस , कैसिनो गेम्स (9504 2000 ) , और अन्य (9504 90 90 के बोर्ड गेम्स के अलावा ) " पढ़ा जाये ।
2. इस अधिसूचना के समानांतर अंग्रेजी अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-33 / 2017 / 1 / पांच ( 85 ) दिनांक 05 अगस्त, 2017 जारी की जा चुकी है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .