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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 338 ]
भोपाल , बुधवार, दिनांक 22 जून 2022- आषाढ़ 1 , शक 1944
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 जून 2022
क्रमांक एफ ए 3-47/ 2017 / 1 / पांच (36) : इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-47/ 2017 / 1 / पांच (59) दिनांक 7 दिसम्बर, 2018 , जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 631 दिनांक 07 दिसम्बर, 2018 में प्रकाशित की जा चुकी है , में निम्न शुद्धि पत्र प्रकाशित किया जाता है, के-
//शुद्धि- पत्र//
पृष्ठ संख्या 1262(38) पर, सारणी में, कम संख्या 2 में, कॉलम(2) में-
(2)
"किसी व्यष्टिक अधिवक्ता, जिसके अंतर्गत कोई वरिष्ठ अधिवक्ता भी है द्वारा किसी कराधेय राज्यक्षेत्र, जिसके अंतर्गत वह स्थान भी है, जहां ऐसी सेवाओं के उपबंध के लिए कोई संविदा किसी अन्य अधिवक्ता या अधिवक्ताओं की किसी फर्म के माध्यम से की गई थी, में अवस्थित किसी कारबार अस्तित्व को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न्यायालय , अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु या अधिवक्ताओं की किसी फर्म द्वारा किसी बराबर अस्तित्व को विधिक सेवाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएँ । " ,
675 676
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जून 2022
के स्थान पर निम्न को पढ़ा जाए-
(2)
"किसी व्यक्ति विशेष अधिवक्ता जिसके अंतर्गत कोई वरिष्ठ अधिवक्ता भी है या अधिवक्ताओं की फर्म, के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विधिक सेवा के रूप में प्रदान की गई सेवाएँ ।
स्पष्टीकरणः-
"विधिक सेवा " से विधि की किसी शाखा में किसी रीति में , किसी सलाह , परामर्श या सहायता के संबंध में उपलब्ध कराई गई कोई सेवा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्वकारी सेवाएं सम्मिलित है । "
2. इस अधिसूचना के समानांतर अंग्रेजी अधिसूचना FA-3-65-2017-1-V( 114) दिनांक 25 सितम्बर, 2017 जारी की जा चुकी है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022.