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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 25 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 24 जून 2022- आषाढ़ 3 , शक 1944
विषय-सूची
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
( क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (3) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक,
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद्के अधिनियम ,
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 मई 2022
क्र. ई - 1-89-2022-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
तालिका
नवीन पदस्थापना
क्र. अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)
(3)
(4) उपसचिव मध्यप्रदेश शासन.
1 (2) श्रीमती अनुग्रह पी. ( 2011 ) , कलेक्टर, जिला खरगौन.
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली तथा विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली ( अतिरिक्त प्रभार ) .
3879
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .
3880
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2022
(2)
(1)
(4)
(3)
कलेक्टर , जिला खरगौन
2 श्री कुमार पुरूषोत्तम (2012 ) , कलेक्टर, जिला रतलाम .
कलेक्टर , जिला निवाड़ी
3 श्री तरूण भटनागर (2012) , अपर आयुक्त ( राजस्व) , जबलपुर संभाग , जबलपुर.
कलेक्टर, जिला रतलाम
4 श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ( 2012 ) , कलेक्टर, जिला निवाड़ी
भोपाल, दिनांक 25 मई 2022
क्र. ई- 1-96-2022-5- एक.- श्री हर्षल पंचोली, भाप्रसे (2015) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अनूपपुर को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन पदस्थ किया जाता है .
भोपाल, दिनांक 26 मई 2022
क्र. ई- 1-244-2016-5- एक.- भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 13017/ 25/ 2016/AIS-(I) , दिनांक 2 मार्च, 2017 द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह राजे, भाप्रसे ( SK: 2007 ) की सेवाएं 3 वर्षके लिए अंतः संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर सिक्किम संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग को सौंपी गई थी. तत्पश्चात् भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 13017/25/2016 -AIS- (I ) , दिनांक 21 मई, 2020 द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह राजे, भाप्रसे (SK: 2007 ) की मध्यप्रदेश संवर्ग में प्रतिनियुक्ति अवधि में 02 वर्ष की वृद्धि की गई.
(2) भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 13017/ 25/2016-AIS- (I ). दिनांक 21 मई, 2020 के अनुक्रम में श्री जितेन्द्र सिंह राजे, भाप्रसे ( SK: 2007 ) की मध्यप्रदेश संवर्ग में प्रतिनियुक्ति की अवधि दिनांक 31 मई 2022 को पूर्ण हो रही है.
(3 ) अतः राज्य शासन एतद्वारा श्री जितेन्द्र सिंह राजे, भाप्रसे (SK: 2007 ) , संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश की प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के फलस्वरूप उन्हें उनके मूल संवर्ग सिक्किम में कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिनांक 31 मई 2022 ( अपरान्ह ) से कार्यमुक्त करता है. साथ ही भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 14017/06/2017- AIS - II . दिनांक 9 फरवरी 2018 के अंतर्गत श्री जितेन्द्र सिंह राजे, भाप्रसे ( SK: 2007 ) को दिनांक 1 जून से 30 जुलाई 2022 तक 60 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
भोपाल , दिनांक 31 मई 2022
क्र. ई- 1-100-2022-5- एक.- इस विभाग के आदेश क्रमांक ई- 1-244-2016-5- एक, दिनांक 26 मई 2022 द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह राजे, भाप्रसे (SK: 2007 ), संचालक कौशल विकास , मध्यप्रदेश की सेवाएँदिनांक 31 मई 2022 ( अपरान्ह ) से उनके मूल कॉडर सिक्किम संवर्ग को लौटाई गई है.
(2) उपरोक्तानुसार श्री जितेन्द्र सिंह राजे के कार्यमुक्त होने पर श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे ( 2011 ) , परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश स्किल डवलपमेंट प्रोजेक्ट, भोपाल तथा संचालक, मेपसेट ( म. प्र. काउंसिल एण्ड ट्रेनिंग ) ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संचालक, कौशल विकास , मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
भोपाल, दिनांक 1 जून 2022
क्र. ई- 1-102-2022-5- एक. सुश्री प्रतिभा पाल, भाप्रसे (2012) , आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक दिनांक 08 एवं 09 जनवरी , 2023 को इन्दौर में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन को को- आर्डिनेट करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए उन्हें पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, प्रवासी भारतीय विभाग घोषित किया जाता है .
क्र. ई- 1-103-2022-5- एक. श्री हर्षल पंचोली , भाप्रसे ( 2015 ), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैंस , मुख्य सचिव.
3881
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2022
भाग 1 ]
संशोधन आदेश
भोपाल , दिनांक 13 मई 2022
क्र. 628-145-2019- एक-10 .- सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 467-468-145-2019- एक-10 , दिनांक 01 अप्रैल 2022 के द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री यू. सी. माहेश्वरी , उप लोकायुक्त, भोपाल को दिनांक 21 से 25 फरवरी 2022 तक कुल 05 दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई है . राज्य शासन एतद्वारा उक्त आदेश दिनांक 01 अप्रैल 2022 को संशोधित करते हुए माननीय न्यायमूर्ति श्री यू. सी. माहेश्वरी , उप लोकायुक्त, भोपाल को दिनांक 21 से 28 फरवरी 2022 तक कुल 08 दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.
भोपाल, दिनांक 23 मई 2022
क्र. एफ. 5-05-2022- एक ( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति श्री सतीश कुमार शर्मा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर का ओ.एस.डी.-कम- पी.पी.एस. उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी- 1869- ( दो - 1-27/2021 ) दिनांक 28 मार्च 2022 के अनुक्रम में दिनांक 28 मार्च से 1 अप्रैल 2022 तक पांच दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति तथा अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 मार्च 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 02 एवं 03 अप्रैल 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. एफ. 5-05-2022- एक ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति श्री सतीश कुमार शर्मा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ, ग्वालियर का ओ.एस.डी.- कम- पी.पी.एस. उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी-1872- (दो-1-27/2021 ) दिनांक 28 मार्च 2022 के अनुक्रम में दिनांक 20 से 29 अप्रैल 2022 तक दस दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. एफ. 5-24-2021- एक ( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति श्री अरूण कुमार शर्मा, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी.- कम- पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए- 1598- ( दो-1-22/2021 ) दिनांक 30 मार्च 2022के अनुक्रम में दिनांक 21 से 26 फरवरी 2022 तक छः दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( सेवा शर्त ) अधिनियम 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , रंजना पाटने , अवर सचिव.
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 जून 2022
क्र. एफ 1 (ए) 90-2011- ब- 2- दो - राज्य शासन श्री अनिल कुमार शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 01 से 30 जून 2022 तक 30 दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार शर्मा, भापुसे, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार शर्मा भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी , अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 30 मई 2022
फा. क्र. 1576 -इक्कीस- ब ( एक) -2022 .- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( क्रमांक 4 सन् 2009 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से , एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 43- -2251 -इक्कीस - ब ( एक) -13 , दिनांक 10 मई, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग -1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 17, 46 और 82 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2022
3882
सारणी
न्यायाधिकारी का नाम
क्र
पदस्थापना का स्थल
सिविल जिले का नाम
ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम
(6) (4)
(5)
(3)
(2)
(1)
बीजावर
बीजावर
बीजावर
" 17 श्रीमती चंचल बुंदेला, प्रथम सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड बिजावर .
छतरपुर
मुरैना
मुरैना
मुरैना
मुरैना
46 श्री निर्भय कुमार गर्वा, प्रथम सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मुरैना के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश.
उमरिया." .
उमरिया
उमरिया
उमरिया
82. श्री धर्मेन्द्र खण्डायत, द्वितीय सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, उमरिया.
F. No. 1576/XXI - B ( 1 ) / 2022 . In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 (No. 4 of 2009 ) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F. No. 17 ( E ) 43-2009-2251 -XXI - B ( I)/ 13 , dated 10th May, 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - I ,dated 24th May, 2013 , Namely :-
AMENDMENT
In the said notification , in the table , for serial numbers 17 , 46 and 82 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
TABLE
S. No.
Name of Nyayadhikari Name of CivilDistrict
Place of Posting
(2)
(1)
Name of Headqarter ofGram Nyayalaya Name of Gram Nyayalaya for Punchayat at Intermediate level
(6)
(5)
(3)
(4)
Bijawar
Bijawar
Chhatarpur
Bijawar
"17
Smt . Chanchal Bundela, I Civil Judge , Senior Division Chhatarpur.
Morena
Morena
Morena
Morena
46
Shri Nirbhay Kumar Garva, Additional Judge to the Court of Ist Civil Judge Senior Division , Morena .
Umaria. ".
Umaria
Umaria
Umaria
82.
Shri Dharmendra Khandayat IInd Civil Judge Senior Division , Umaria.
भोपाल, दिनांक 16 जून 2022
फा. क्र. 1761 - इक्कीस- ब (एक )-2022.- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( क्रमांक 4 सन् 2009 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 43- 2009-2251 - इक्कीस- व ( एक) -13, दिनांक 10 मई, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग -1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-
भाग 1 ]
3883
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2022
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 4, 18, 49, 59 , 66 और 70 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्: -
सारणी
क्र.
पदस्थापना का स्थल
न्यायाधिकारी का नाम एवं पद
(1)
(2)
सिविल जिले का नाम
ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम
(3)
"4.
(4)
(5)
(6)
कोतमा
श्री रविन्द्र कुमार शिल्पी, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, अनूपपुर.
18
कोतमा
कोतमा अनूपपुर
छिन्दवाड़ा
छिन्दवाड़ा
श्रीमती प्रेरणा जैन, पांचवे व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड, छिन्दवाड़ा.
छिन्दवाड़ा
छिन्दवाड़ा
गाडरवारा
49 श्रीमती आरती ढींगरा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, नरसिंहपुर.
59
गाडरवारा
नरसिंहपुर
नरसिंहपुर
रीवा
सिरमौर
सिरमौर
श्री अमित कुमार शर्मा , तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, रीवा.
66
सिरमौर
सिवनी
सिवनी
श्री ठाकुर प्रसाद मालवीय, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, सिवनी.
सिवनी
सिवनी
शाजापुर
70 श्री आदिल अहमद खान, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड, शाजापुर.
शाजापुर
शाजापुर
शाजापुर
F. No. 1761 - XXI - B ( 1 ) 2022 , -In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 (No. 4 of 2009 ) , the StateGovernment, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F. No. 17 (E) 43-2009-2251 -XXI - B ( I) -13 , dated 10th May, 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part - I , dated 24th May, 2013 , Namely :-
AMENDMENT
In the said notification , in the table , for serial numbers 4, 18 , 40 , 49, 59, 66 and 70 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
TABLE
S. No.
Name of Nyayadhikari
Place of Posting
(1)
"4
Name of Civil District
Name of Gram Nyayalaya for Punchayat at Intermediate
Name of Headqarter of Gram Nyayalaya
level (5)
(3) Kolma
(2) Shri Ravindra Kumar Shilpi , CivilJudge Senior Division , Anuppur.
Kotma
(6) Kotma (4) Anuppur 3884
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2022
(3)
(2)
(1)
(4)
(6)
(5)
Chhindwara Chhindwara Chhindwara
Chhindwara 18
Smt . Prerna Jain , V Civil Judge Senior Division , Chhindwara.
Gadarwara 49
Smt. Arti Dhingra, I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Senior Division , Narsinghpur.
Sirmaur 59
Shri Amit Kumar Sharma , III Civil Judge Junior Devision , Rewa .
Seoni 66
Shri Thakur Prasad Malviya, II Civil Judge Senior Division, Seoni .
70
Shajapur Shri Adil Ahmad Khan , IV Civil Judge Senior Division , Shajapur.
Gadarwara
Gadarwara
Narsinghpur
Sirmaur
Sirmaur
Rewa
Seoni
Seoni
Seoni
Shajapur.".
Shajapur
Shajapur
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 16 जून 2022
फा. क्र. 2252 - इक्कीस - ब ( दो ) -2022.- राज्य शासन, एतद्वारा , इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्र. 2243- इक्कीस- ब ( दो ) दिनांक 6 जून 2020 द्वारा नियुक्त श्री पुष्यमित्र भार्गव , अतिरिक्त महाधिवक्ता, इंदौर द्वारा दिया गया त्यागपत्र, दिनांक 15 जून 2022 से स्वीकृत कर कार्यमुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सतीश चन्द्र शर्मा , सचिव.
संस्कृति विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 9 मई 2022
क्र. एफ - 1-18-2016 -सं- तीस. - राज्य शासन, एतद्वारा शौर्य स्मारक, अरेरा हिल्स, भोपाल में भारतीय एवं विदेशी दर्शकों के प्रवेशार्थ मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-18-2016- सं- तीस , दिनांक 13 फरवरी 2017 के अनुक्रम में निम्नानुसार पुनरीक्षित सहयोग राशि निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है:-
विवरण
(2)
स. क्र. (1)
1 भारतीय नागरिक
2 विदेशी नागरिक
3 संस्थाओं के लिए ( 20 से अधिक समूह के लिए )
4 फोटाग्राफी एवं वीडियोग्राफी ( बिना फ्लेश एवं स्टेण्ड) सहयोग राशि (3)
रुपये 20.00 प्रति व्यक्ति ( 15 वर्ष से अधिक )
रुपये 400.00 प्रति व्यक्ति ( 15 वर्ष से अधिक)
रुपये 10.00 प्रति व्यक्ति
रुपये 250.00 3885 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2022
(1)
(3)
(2)
5
रुपये 400.00
फोटाग्राफी एवं वीडियोग्राफी ( फ्लेश एवं स्टेण्ड सहित )
रुपये 50.00
6 शौर्य वीथी में मोबाईल से फोटोग्राफी के लिये
(बिना फ्लेश एवं स्टेण्ड) .
7
रुपये 50.00 ऑडियो गाईड उपकरण सहित ऑडियो गाईड सुविधा
निःशुल्क
8 सैनिक ( गणवेश में ) या पूर्व सैनिक ( परिचय पत्र के आधार पर) .
दिव्यांग
9
निःशुल्क
अन्य निर्देश/शर्तें मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग की उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 13 फरवरी 2017 के अनुसार यथावत रहेंगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुनील दुबे , उपसचिव.
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 7 जून 2022
क्र. एफ- 1-08-2022 - बी- ग्यारह.- राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट अधिकारी को सारिणी के कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए श्री अनिल पंडित , असि. रजिस्ट्रार के अवकाश के दौरान कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित अधिकारी को कालम ( 4 ) में विर्निदिष्ट क्षेत्रों हेतु असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार नियुक्त करता है:-
क्र.
अधिनियम की धाराएं
क्षेत्र ( हेक्टेयर में) अधिकारी का नाम/पदनाम का नाम (2)
(3)
(1)
01
(4) रीवा एवं शहडोल संभाग श्री अजय खरे,
असि. , रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं सागर संभाग , सागर.
6, 7, 10, 11 , 12, 13 , 15 , 16 , 17, 18 25, ( 2) , 26 , 27, 28 , 29 , 30, 31 , 32, 34, 37, 38 एवं 39.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. के. बरोनिया, अपर सचिव.
3886
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2022
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश , भोपाल
राजभवन, भोपाल, दिनांक 15 जून 2022
क्र. एफ- 1-3-22- रा.स. यू.ए.1-768 .-पं. एस. एन. शुक्ला, विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 ( क्रमांक 28 सन् 2016 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) सहपठित परिनियम 01 की कंडिका ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपति, पं. एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय , शहडोल के द्वारा उक्त विश्विविद्यालय के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है:-
1.
समितिके अध्यक्ष
डॉ. राजकुमार आचार्य,
कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित कुलपति,
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय,
रीवा (म. प्र. ) .
2
समिति के सदस्य
प्रो. बट्ट्टु सत्यनारायण ,
अध्यक्ष,
कुलपति,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामांकित.
कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय ,
अलंद तालुक, जि. गुलबर्गा ( कर्नाटक ) .
3
समितिके सदस्य
प्रो. भरत मिश्रा,
कुलपति,
विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् द्वारा नामांकित .
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय,
चित्रकूट (म. प्र. ) .
1
2. कुलाधिपतिजी के द्वारा डॉ. राजकुमार आचार्य, कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है .
3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.
4. समिति पैनल तैयार करने में कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 272-2022 - रास- यू.ए. - 1 , दिनांक 21 फरवरी 2022 के द्वारा जारी मार्गदर्शिका ( छायाप्रति संलग्न ) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही संपन्न करेगी .
कुलाधिपति, पं. एस. एन. शुक्ला, विश्वविद्यालय , शहडोल के आदेशानुसार,
धरणेन्द्र कुमार जैन, राज्यपाल के उपसचिव.
3887
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2022
भाग 1 ]
कार्यालय कलेक्टर, जिला नर्मदापुरम मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व
नर्मदापुरम, दिनांक 13 मई 2022
पत्र क्र. 7030- भू-अर्जन- 2021.- अन्तर्गत धारा-19 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में नर्मदा नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूची क्रमांक -1
मौजा ग्राम खोजनपुर, तहसील- नर्मदापुरम नगर, जिला नर्मदापुरम
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर में विवरण
क्र.
(3)
(2)
(1)
अर्जित रकबा
कुल रकबा
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की
आवश्यकता है
2.494
36.244
1
नर्मदा नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग का निर्माण
अनुसूची क्रमांक ( 2 )
भूमि का कुल अर्जित भूमि का अर्जित भूमि में स्थित
1 कृषक का नाम व पिता/पति का नाम
परिसंपत्ति का नाम
रकबा
खसरा क्र. कुल रकबा
(हे. में)
(हे. में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.105
141/10 2.542
01
सुनीता पत्नी नरेन्द्र पाडे पता नर्मदापुरम भूमि स्थानी
0 194
0.445
142/1
2
बाबा भगवानराम ट्रस्ट ग्राम सोगडा जिला जशपुर अध्यक्ष बाबा गुरुपद जी पिता बाबा परमपूज्य अधोश्वर भगवान रामजी पता निवासी पडाव वाराणसी भूमि स्वामी
0.215
0.56
143/3
3
बांस बीड(छोटा) 01 सीवन क सुनीताजी नरेन्द्र पांडे पता नर्मदापुरम भूनि स्वामी
0.125
0.566
143/4
छोटा) 01
4 अनितः देवेन्द्र पांडे पता खोजनपुर होशंगाबाद
0.006
0.024
143/
5 अनिता देवेन्द्र पांडे पना खोजनपुर होशगाबाद
पलाश वृक्ष 01
C.093
0.983
144/5
6 सुनीता पत्नी नरेन्द्र पांडे
0.045
1.619
145/1
7
श्री दुर्गाजी जगधात्री मंदिर सरवराकार मंहत धन्यराजनिरि गुरु मंहत 'सद्धगिरि एवं जिला अध्यक्ष नर्मदापुरम
2.154
i287
146/2 143/4
3
नीरज पिता रणवीर सिंह पता नर्मदापुरम मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी, श्री कृष्ण पिता जीवन सिंह पता
0.060
7867
147/2
नीम वृक्ष(छोटे) ७२. शीशम 01, नुनगा 01
9
नर्मदापुरम म.प्र.1/2 आग भूमि स्वामी आर्थ प्रतिनिधि सभा मध्यप्रदेश विदर्भ कार्यालय पता नर्मदापुरम
पक्कीदीवार लाबाई मीटर चौडाई 1.5 फीर. लोह का गेट बना
0.025
1.299
147/3
10 कृष्णा देवी जोजे सुदामा प्रसाद पता नर्मदापुरस
DAMS
1610
11 कृष्णा देवी जोने सुदामा प्रसाद पता नर्मदापुर [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2022
3888
0,056
1619
147/8
कविता दाई पत्नी किशनलाल पता नर्मदापुरम
12
3,044
1.619
147/9
13
बाई पत्नी किशनलाल पता नर्मदापुरम
0.008
0.040
116/5
14 दालत सिः पिता गौरीशंकर राजपूत पता नर्मदापुरम
0.154 इमली वृक्ष 01 नीम वृक्ष 01
0.835
114/1
15 कैलाश प्रसाद पिता ओमकार प्रसाद पता नर्मदापुरम
0.036
0.174
114/3
16 दाताल आ. कैशरिया जाति ग्वाल पता नर्मदापुरम
0.024
0.081
64/4
17
गिरजाबाई विधवा बैनीप्रसाद , संतोष, राजेश पुत्रगण वैलीप्रसाद , राधा, रजनी, हेमा पुत्रीया बैनीप्रसाद पता नर्मदापुरम
0.016
1.108
112/4
18 सध्याराम पुत्री परमानंद राय जाति कलार पता नर्मदापुरम
0.109
0.595
112/9
19 संध्याराय पुत्री परमानंद राय जाति कलार पता नर्मदापुरम
0.016
0.307
107/3
बेल वृक्ष 01 , करंजी 01 , बैर 02 , रीठा वृक्ष 01
20
पार्वती पत्नी नेमीचंद, पप्पू पिता नेमीचंद, रमेश पिता नेमीचंद, कल्लू पिता नेमीचंद, नर्मदा पिता नेमीचंद, नारायण पिता नेमीचंद, फूलाबाई पिता नेमीचंद, बिट्टी पिता नेमीचंद. बबली पिता नेमीचंद जाति कहार पता नर्मदापुरम
107/8
0.040 करंजी वृक्ष 01 , वमूर वृक्ष 01
0.081 0.052
107/23
21 लक्ष्मीबाई बेबा शिवप्रसाद पता नर्मदापुरम
0.017
2.228
104/1/1
22 राजेन्द्र प्रसाद पिता दुलारे प्रसाद जाति ग्वाला
0.035 पलाश वृक्ष 01
2.228
104/1/2
राकेश, कामता पिता माया, रेखा पिता फूलचंद देवीप्रसाद
23
पिला हीरालाल, सरवन लाल पिता हीरालाल
0.146
103/3 103/1
24
0.405 2.355
रमेश वल्द जगना ग्वाल पता नर्मदापुरम 1/2 भाग भूमि स्वामी भग्गो बेबा जमना जाति ग्वाला पता नर्मदापुरम 1/2 भाग भूमि स्वामी
0.008
0.061
102/4
25 उमेश कुमार पिता कालूराम पता नर्मदापुरम
0.056
0.486
102/3
26
रामरतन पिता श्याम जाति ग्वाल 1/2 भाग भूमि स्वामी, गोरेलाल पति गोपी जाति ग्वाल 1/2 भूमि स्वामी
101/1
0.048
0.255 0.360
101/2
27
कालूराम पिता वैनी पता नर्मदापुरम 1/2 आग भूमि स्वामी, भग्गोबाई पिता वैनी पता नर्मदापुरम1/2 भाग भूमि स्वामी
बमूरा 01. महारुख वृक्ष 01, शीशम 01. मकान ईट का टीन शेड 20गुणा10 फुट में बना है कबीट वृक्ष 01 , एक बांस बीडा.
0.048
0.405
100/3
28
शीशम 04, जामुन वृक्ष 02. पक्का मकान 48गुणा 32 में से 10 फीट गुणा 32 फीट
शालिनी टाईटस पत्नी असवर्ड राजेश्वर टाइटस 1/3 भाग , मधुर टाइटर पुत्र असवर्ड राजेश्वर टाइटस 1/3 भाग, रानू टाईटस पुत्री असवर्ड राजेश्वर टाइटस1/3 भाग जाति ईसाई पताखोजनपुर नर्मदापुरम
0.202
2,833
99/3
29
लीला बाई पिता ताराचंद पता नर्मदापुरम 1/2 भाग भूमि स्वामी भूपेन्द्र कुमार पिता बालचंद पता नर्मदापुरम 1/2 भाग
0.120
1.132
230/3
30
नरेन्द्र कुमार बालचंद जाति ग्वाल पता खोजन पुर नर्मदापुरम
0.077
0.219
234/2
31
राजेश्वरी बाई पत्नी बालचंद जाति ग्वाल पता नर्मदापुरम सम्पूर्णभग
0.008
नीम वृक्ष 01, प्लाश वृक्ष 01. वैर वृक्ष 01, मकान खुला छत लंबाई ४
0.056
1.113 0.081
107/10 107/5
32
फीट चौडाई 2 फीट ईश्वर सिंह रैकवार पिता दुर्गा प्रसाद जाति कहार पता नर्मदापुरम
0.029
107/15
0.052
0.081
107/17
33
107/19 0.029
जगदीश प्रसाद पिता ठाकुरलाल, जाति ढीमर पता नर्मदापुरम सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी
116/3 0.040 0.008
4
कल्लेदीलाल पिता गौरी शंकर पता नर्मदापुरम सम्पूर्ण भाग असे स्वागी
0.040
0.081
107/21
0.052
107/22
35
रेखा वेवा पप्पू, विकास पिता पप्पू, पुष्पा पिता बच्चू लाल, इन्दू पिता बच्चूलाल, हेमवती पिता बच्चूलाल सभी जाति ढीमर पता नर्मदापुरम 1/5 भाग भूमि स्वामी,
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरिक्षण भू-अर्जन अधिकाकरी नर्मदापुरम के कार्यालय में देखा जा सकाता है
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
नीरज सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
3889
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2022
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश
प्र. क्र. ए- 82-5515
राजगढ़ , दिनांक 31 मई 2022
(अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कसाक 1 में लिम्बोदा जलाशय तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ लिम्बोदा जलाशय निर्माण के डूब क्षेत्र पाल एंव वेस्टवियर में प्रभावित होने से प्रकरण मे आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची ( 1 )
लिम्बोदा जलाशय
क्रं.
विवरण
जिला-राजगढ तहसील - खिलचीपुर
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (है में)
निजी भूमि लिम्बोदा जलाशय के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से
1
ग्राम-कोडक्या की भूमि
2
ग्राम-लिम्बोदा की भूमि
3
ग्राम- कोडकी की भूमि
योग
4 व्यावसायिक ढाबा (टीन शेड) ग्राम -कोडक्या
रकबा
5.010
1.414
0.231
6.655
9.50 X 8 76.00 वर्ग गी.
अनुसूची (2)
(1 ) लिम्बोदा जलाशय के डूब क्षेत्र में प्रभावित निजी भूमि का पूरक
क्र.
कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम
1
2
लालजी पिता हीरालाल जाति सी. निग्राम भूस्वामी 1
नारायणसिंह पिता फतेहसिंह जाति सौ. निग्राम भूस्वामी 2
कमलसिंह पिता प्रभु जाति सौ. निग्राम भूस्वामी 3
नरभेसिंह पिता परथी जाति सौ. निग्राम भूस्वामी
4
योग
5
गोरीलाल पिता नरभेसिंह जाति सौ. निग्राम भूस्वामी
कालूसिंह पिता शिवसिंह जाति सौ. निग्राम भूस्वामी
6
7
कोडक्या भू-अर्जन प्रकरण ग्राम
खसरा क . भूमि का कुल रकबा (हे.गें )
अन्य विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में )
3
4
5
6
1/8/4
0.055
0.055
6/2/2
0.115
0.034
119/3
0.105
0.105
17/1/1
0.797
0.079
0.124
17/1/2 0.625
2
1.422
0 203
1/8/2
0.028
0.028
45/2
0.215
0.215
43/1
0 178
0.178
भंवरलाल पिता उंकार हि. 1/3 , सजनसिंह पिता उंकार 1/3 . शोलाबाई 'पूजी उंकार हि 1/3 जाति सौ निग्राम भूस्वामी
योग
108/1
0 190
0.190
2
0368
0368 3890
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2022
क्र.
कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम
1
2
8
कुमेरसिंह पिता शिवसिंह जाति सौ. निग्राम भूस्वामी
9
दुलेसिंह आ. जगन्नाथ जाति सौ. निग्राम भूस्वामी
10
खरारा क.
रकबा (हे.में. ) भूमि का कुल
अन्य विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे में )
3
4
6
5
43/2/4
0.171
0.171
43/2/3 0.171
0.171
127/1/4 0.226
0 171
लक्ष्मीनारायण पिता रूगनाथ हि. 1/3 बजेसिंह पिता रूगनाथ हि 1/3 . रतनबाई वैवा रूगनाथ हि. 1/3 जाति सौ नि ग्राम भूस्वामी
11
32/2
0.035
0.035
1/7/1
0.025
0.025
फूलसिंह पिता मांगीलाल 1/2 कमलसिंह पिता मांगीलाल 1/2 जाति सी निग्राम भूस्वामी
योग
12
1/7/4
0.188
0.188
3
0.248
0.248
1/7/2
0.025
0.025
पीरूसिंह पिता रतनलाल हि. 1/3 , गोपाल पिता रतनलाल 1/3 , कमला पिता रतनलाल हि. 1/3 जाति सौ. निग्राम भूरयामी
13
बालूसिंह पिता शिवसिंह जाति सौ. निग्राम भूस्वामी
योग
14
भवानीसिंह पिता जगन्नाथ जाति सौ. निग्राम भूस्वामी
योग
15
मांगीलाल पिता जगन्नाथ जाति सौ. निग्राम भूस्वामी
योग
16
15/2/1 0.051
0.051
45/1
0.214
0214
48/1/2
0040
0.040
1/8/3
0 055
0.055
4
0.360
0.360
1/5/2
0.380
0.380
43/2/2
0.171
0.171
2
0.551
0.551
1/5/1
1.137
1.137
43/2/1
0.171
0.171
2
1.308
1.308
1/8/1
0.028
0.025
दरियावसिंह पिता प्रेमसिंह हि. 1/3 , फुलसिहं पिता प्रेगसिह हि 1/3 . सुंदरबाई वैवा प्रेमसिहं हि 1/3 जाति सौ. निग्राम भूस्वामी
17
127/1/1 0.498
0498
कालुसिंह पिता भंवरलाल 3/4 , गीता पुत्री भंवरलाल 1/4 जाति सौ. निग्राम भूस्वामी
18
127/1/2
0.226
0.061
कालूसिहं पिता मोहनलाल 1/2 , जसवंतसिंह पिता मोहनलाल 1/2 जाति सौ निग्राम भूस्वामी
19
1/3
0.441
0.400
घीसालाल पिता भैरूलाल हि. 1/2 . भवाना पिता गैरू हि. 1/2 जाति सौ, निग्राम भूस्वामी
20
1/7/3
0.013
0.013
मांगीलाल पिता देवजी हि. 1/4. पीरू पिता रतनलाल हि. 1/4 . गोपाल पिता रतनलाल हि. 1/4, कमलाबाई पिता रतनलाल हि. 1/4 सर्व जाति सौ निग्राम भूस्वामी
कुलयोग कोडक्या
21
धापूबाई वैवा मोहनलाल जाति सौ निग्राम भूस्वामी 31
6.574
5.010
129/1/1
76.00 वर्ग मी
व्यवसायिक (टीन शेड) 3891
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2022
भाग 1 ]
कृष्क का नाम व पिता /
पति का नाम गुगि का कूल
खसरा क.
रकबा (हे.में )
अन्य विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमिका रकबा (हे में )
4
6 1 2 3 5 ( 1 ) लिम्बोदा जलाशय के डूब क्षेत्र में प्रभावित निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन प्रकरण ग्राम लिम्बोद।
1
पूरसिंह बनेसिंह धूलीबाई पिता भेरू जाति सौ नि गाम भूस्वानी
2
0126
6/5/2
0.126
72/6
0.214
0.214
प्रेमसिंह पिता मांगीलाल, मोहनलाल पिता रूगनाथ, जाति सौ नि ग्राभ भूस्नागी
3 हरिसिहं पिता बापूलाल जाति सौ. नि ग्राम भूस्वामी
4 मांगीलाल पिता वीरभसिह जाति सौ. नि ग्राम भूसवामी
5
0.125
0.125
6/5/1
0.043
0.165
55/3
0.048
0.048
72/1
वीरमसिंह मांगीलाल पिता उदयसिंह , केसरबाई बैवा उदयसिंह जाति सौ नि ग्राम भूस्वामी
6
0.429
72/5/1
0.429
धापूबाई बैवा मोहनलाल कालूसिहं जसवंतसिंह पिता मोहनलाल जाति सी ि ग्राम कोडक्या भूस्वागी
7
0.429
72/5/2
0.429
बजेसिंह लक्ष्मीनारायण पिता रूगनाथ , रतनबाई वैवा रूगनाथ जाति सौ नि ग्राम कोडक्या
कुलयोग लिम्बोदा 1.536
7
1.414
(1) लिम्बोदा जलाशय के डूब क्षेत्र में प्रभावित निजी भूमि का पूरक भू अर्जन प्रकरण ग्राम
1
भंवरलाल पिता मांगीलाल जाति सौ. नि ग्गाम भूस्वमी
2
कोडकी
0.274
0.110
60/2, 61/2 , 62/2
69/4
0.367
0.121
हीरालाल पिता अनारासिंह हि. 3/4 दर्यावबाई रौवा अनारसिंह हि 1/4 जाति सौ. नि ग्गाम भूस्वगी
कुलयोग कोडकी
महायोग (कोडक्या, लिम्पोदा, कोडकी) 0.641
2
0.231
40
8.751
6.655
નોટ : - મૂમિ છે નવરો તં તાન ઃ નિરીક્ષઃ 3નુતિગગીય પૂઃ ગૂ-૩ ન ી રિ kidપુર > astra में किया जा सकता है।
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
धार, दिनांक 10 जून 2022
प्र . क्र. 97 - रीडर - भू- अर्जन-2022. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि केसार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- कुक्षी
(ग) ग्राम का नाम- सुसारी
(घ) अर्जित क्षेत्रफल-0.820 हेक्टेयर.
खसरा नंबर अर्जन का क्षेत्रफल रकबा ( हे. )
(2)
(1)
0.200
288/2
हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.
(2)
(1)
286/2/2/3
0.620
315/4/1
योग 0.820
(2) सार्वजनिक परियोजन:- डही माईक्रो उद्वहन सिंचाई के अंतर्गत 132 K.V. विद्युत् सब स्टेशन के निर्माण हेतु.
(3) भूमिके नक्शे का अवलोकन भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 16 के कार्यालय में कार्यलयीन समय में किया जा सकता है .
(4) इस उद्घोषणा में वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में संबंधित व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू- अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना कुक्षी के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2022
3892
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 6 मई 2022
प. क्र. 25 - प्रशा.- भू-अर्जन-2022 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
धारा 11 के द्वारा
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(4)
(3)
(2)
(1)
डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी
0.030
कनकेसरा
मऊगंज
रीवा
सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना
अन्तर्गत ) .
संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
प. क्र. 27 - प्रशा.- भू-अर्जन-2022. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
(6)
(4)
(2)
0.010
(3) पनिगवां
मऊगंज
(1) रीवा
डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दवाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ).
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
प. क्र. 29 - प्रशा.- भू-अर्जन-2022 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 3893
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2022
भाग 1 ]
करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
नगर/ग्राम
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.015
मलैगवां
मऊगंज
रीवा
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
प. क्र. 31 - प्रशा.- भू-अर्जन-2022 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
(5)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
(2)
0.015
(3) डिघवार
मऊगंज
(1) रीवा
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .
कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
प. क्र. 33 - प्रशा.- भू-अर्जन-2022 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 0.005
(3) उरेहा
(2) मऊगंज
(1) रीवा
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ).
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2022
3894
प. क्र. 35 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2022.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
(6)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
(2)
0.010
(3) हर्दी
मऊगंज
(1) रीवा
डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
प. क्र. 37- प्रशा.- भू-अर्जन- 2022.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
नगर/ग्राम
जिला तहसील
(हे. में)
(5)
(2)
(4) 0.015
(3) बडखरा
मऊगंज
(1) रीवा
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .
कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
प. क्र. 39- प्रशा . - भू-अर्जन-2022 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार 3895
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2022
भाग 1 ]
प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
नगर/ग्राम
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.020
मऊगंज उचेहरा
रीवा
डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .
कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा ( म. प्र. ).
प. क्र. 41 - प्रशा.- भू-अर्जन-2022 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
नगर/ग्राम
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(4) 0.010
(3) खेतौही
(2) मऊगंज
(1) रीवा
डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
प. क्र. 43- प्रशा.- भू-अर्जन-2022 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
0.010
(2) मऊगंज
(3) पिपराही
(1) रीवा
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2022
3896
प. क्र. 45- प्रशा.- भू-अर्जन-2022. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
(हे. में)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.005
मोलैया
मऊगंज
रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी
सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा ( म. प्र. ).
प. क्र. 47- प्रशा.- भू-अर्जन-2022 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
(हे. में)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.030
गौरी
मऊगंज
रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .
कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा ( म. प्र. ).
प. क्र. 49 - प्रशा.- भू-अर्जन-2022. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है 3897
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2022
भाग 1 ]
एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 0.030
(3) खैरा
(2) मऊगंज
(1) रीवा
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
प. क्र. 53 - प्रशा.- भू-अर्जन-2022 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(4)
0.020
(3) बेलहाई कला
(2) मऊगंज
(1) रीवा
डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .
कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा ( म. प्र. ).
प. क्र. 51- प्रशा.- भू-अर्जन-2022. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 0.005
(3) बहेरी रामप्रसाद
(2) मऊगंज
(1) रीवा
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा ( म. प्र. ).
[भाग ।
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2022
3898
प. क्र. 55 - प्रशा.- भू- अर्जन-2022 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 0.010 (2) मऊगंज
(1) रीवा
(3) बमुरिहा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा ( म. प्र. ).
प. क्र. 57 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2022.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 0.010 (2) मऊगंज
(3) तमरी
(1) रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा ( म. प्र.) .
प. क्र. 59- प्रशा.- भू-अर्जन-2022 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दवाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं भाग 1 ]
3899
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2022
कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(3)
(4)
(1) रीवा
0.005
मऊगंज तमरी ठाकुर
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .
प. क्र. 61 - प्रशा.- भू-अर्जन-2022 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
(1) रीवा
(2) मऊगंज
0.005
(3) शिवपुर
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .
प. क्र. 65 - प्रशा.- भू-अर्जन-2022 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (1) रीवा
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.005
(3) बेलहाई खुर्द
(2) मऊगंज
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .
3900
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2022
रीवा, दिनांक 23 मई 2022
प. क्र. 111- प्रशा.- भू-अर्जन-2022 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
मऊगंज
(1) रीवा
(3) उघरेंगा
(4) 0.010
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .
प. क्र. 113 - प्रशा. - भू- अर्जन-2022 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(5)
(1) रीवा
(2) मऊगंज
(3) बहेरी चौवान
(4) 0.015
कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दवाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .
प. क्र. 115 - प्रशा.- भू- अर्जन-2022. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित भाग 1 ]
3901
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2022
नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1)
(2)
(4) रीवा
मऊगंज
(3) रौसरा
0.020
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .
कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
प. क्र. 117- प्रशा.- भू-अर्जन-2022. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(1)
(3)
रीवा
(4) 0.010
पतेरी मु. डिधौल
मऊगंज
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा ( म. प्र. ).
प. क्र. 119- प्रशा. - भू-अर्जन-2022. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
(4) (1)
रीवा
मऊगंज
0.010
(3) हरैया
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
[भाग ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2022
3902
प. क्र. 121- प्रशा.- भू- अर्जन-2022 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
0.010 (2) मऊगंज
(1) रीवा
भूण्डहा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
प. क्र. 123 - प्रशा.- भू-अर्जन-2022 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.010
(3) मजरा ऊचीं
मऊगंज
(1) रीवा
धारा 11 के द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत).
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
प. क्र. 125 - प्रशा.- भू-अर्जन-2022 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दवाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
(4) 0.030
(3) ऊची कोठार
(2) मऊगंज
(1) रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. वी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
3903
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2022
भाग 1 ]
प. क्र. 127 - प्रशा.- भू-अर्जन-2022 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
0.010
(3) गोदरी
मऊगंज
(1) रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र. ) .
प. क्र. 129 - प्रशा . - भू-अर्जन-2022 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) 0.050 (2) मऊगंज झलवार
(1) रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, छोटे सिंह, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
3904
[भाग ।
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2022
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश
उज्जैन, दिनांक 20 मई 2022 क्रमांक- भू-अर्जन- 783- राजस्व प्रकरण क्रमांक 03-अ- 82-2022-23
अधिसूचना
प्रारूप-" ख "
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) ]
क्रमांक 03 - अ- 82-22-23 .- अतएवं, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैन में अमृत परियोजना के अंतर्गत ट्रेकमेन त्रिवेणी घाट से लेकर भूखीमाता मंदिर तक नदी के बायी तरफ तथा भूखीमाता मंदिर से लेकर मंगलनाथ मंदिर तक बायी तरफ हेतु परियोजना हेतु कस्बा उज्जैन जिला उज्जैन ( म. प्र. ) , अधीक्षण यंत्री ( अमृत ) , नगर पालिक निगम द्वारा भूमिगत पाइप लाइन एवं डक्ट बिछाई जाए.
और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिससे भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार काअर्जन किया जाए.
अतएवं मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 ( क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में समक्ष प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , उज्जैन, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-
अनुसूची
क्र. जिला तहसील ग्राम/पटवारी खसरा क्रमांक उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित
की जाने वाली भूमि (हेक्टर में )
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 उज्जैन उज्जैन नगर कस्बा उज्जैन 663/1 0.274
2 उज्जैन उज्जैन नगर कस्बा उज्जैन 661/1 , 662 0.240
3 उज्जैन उज्जैन नगर कस्बा उज्जैन 655 0.052
4 उज्जैन उज्जैन नगर कस्बा उज्जैन 658/1 0.0627
5 उज्जैन उज्जैन नगर कस्बा उज्जैन 190 0.031
6 उज्जैन उज्जैन नगर कस्बा उज्जैन 189/5 0.102
7 उज्जैन उज्जैन नगर कस्बा उज्जैन 189/4 0.103
8 उज्जैन उज्जैन नगर कस्बाउज्जैन 189/2 , 191 , 192 0.080
9 उज्जैन उज्जैन नगर कस्बा उज्जैन 191/1 0.072
10 उज्जैन उज्जैन नगर कस्त्रा उज्जैन 656, 657 0.089
11 उज्जैन उज्जैन नगर कस्त्राउज्जैन 2746/6, 2746/7 1.080
12 उज्जैन उज्जैन नगर कस्त्रा उज्जैन 2690 0.021
13 उज्जैन उज्जैन नगर कस्बा उज्जैन 95, 97, 98/1 0.236
संजीव साहू, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.
3905
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जून 2022
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
कटनी, दिनांक 8 जून 2022
पत्र क्र. 5529- प्रवा.- भू-अर्जन-2022. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमियों का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कटनी
(ख ) तहसील- विजयराघवगढ़
(ग) ग्राम- घंघरोटा
(घ) क्षेत्रफल लगभग- 1.70 हेक्टेयर .
खसरा नंबर
प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.95
638
0.75
656
योग 1.70
पत्र क्र. 5530- प्रवा.- भू-अर्जन-2022. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमियों का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कटनी
(ख ) तहसील- विजयराघवगढ़
(ग) ग्राम- जारारोड़ा
(घ) क्षेत्रफल लगभग- 3.65 हेक्टेयर .
खसरा नंबर
प्रभावित रकबा
(हेक्टेयर में ) (2)
(1)
0.18
210
0.18
1.63
733/4 756 773
1.66 योग 3.65
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जून 2022
3906
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी , बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश
बड़वाह, दिनांक 15 जून 2022 पत्र क्रमांक 1691- रीडर - 1-2022
प्ररूप " ख "
[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) ]
कमांक/ /अ-82/2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा -क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बी.पी.टी. - 1 से कनाड नदी तक बिछाई जाने वाली जी.एम.- 1 भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़ेल, पटवारी हल्का नंबर- 31 , तहसील बड़वाह, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक -08, सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , बड़वाह , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
खरगोन
163/2
0.015
बड़वाह ग्राम-बड़ेल प.ह.नं.-31
164
0.021
163/3
0.036
163/4
0.037
163/5
165/2
0.045
165/5
0.017
165/3
0.070
166/1
0.061
207/6
0.065
207/7
0.045
0.066
207/8
207/2
208/2
0.078
211
212/6
0.043
212/7
0.042
212/8
0.041
212/9
0.052
19
0.734
कुल योग
अनुकूल जैन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी.