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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार , दिनांक 1 जुलाई 2022- आषाढ़ 10 , शक 1944
क्रमांक 350]
लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 1 जुलाई 2022
क्र. एफ 2-2 )/2022-61-लोसेप्र-इकसठ-1-पी.एस.जी.-02 मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा -3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुऐ, राज्य सरकार , एतद् द्वारा श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएँ प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय - सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय - सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्: -
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत श्रम विभाग की सेवाएं -
सेवाएं
प्रथम अपील अधिकारी कापदनाम
सेवा क्र.
पदाभिहित अधिकारीका पदनाम
द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
प्रथम अपील केनिराकरण कीनिश्चित कीगई समय-सीमा
सेवा प्रदान करने की निश्चित समय- सीमा
6
7
4
2
1
3
कलेक्टर
1. ग्रामीण क्षेत्र
मुख्यमंत्री जन
2.36
30कार्य दिवस
07कार्य दिवस
कल्याण (सम्बल
कार्यपालन
अधिकारी,
2.0) योजना के अंतर्गत पंजीयन
2. नगरीय निकाय
निगम हेतु,
हेतु आयुक्त,
5 (अ) ग्रामीण क्षेत्र- संबंधित क्षेत्रका अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) (ब) (i ) शहरी क्षेत्र- नगरपालिक कलेक्टर द्वारा
(नगरपालिका
नामांकितअपर/
मुख्य जनपद पंचायत निगम/ नगर
डिप्टी कलेक्टर
परिषद/ नगर
(ii ) नगर पालिका/ नगर
पंचायत) होंगे
पंचायत हेतु, उस
क्षेत्रका अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) होगा
699 700
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2022
2.37
कलेक्टर
30कार्य दिवस
07कार्य दिवस
मुख्यमंत्री जन कल्याण (सम्बल 2.0) योजनाके अंतर्गत अनुग्रह सहायता स्वीकृति
1. ग्रामीण क्षेत्र अधिकारी, मुख्य कार्यपालन जनपद पंचायत
2. नगरीय निकाय हेतु आयुक्त, (नगर पालिका निगम/ नगर परिषद/ नगर पंचायत) होंगे
2.38
(अ) ग्रामीण क्षेत्र संबंधित क्षेत्र का अनुविभागीय (राजस्व) अधिकारी
(ब) ( i ) शहरी क्षेत्र - नगर पालिक निगम हेतु, कलेक्टर द्वारा नामांकित अपर/ डिप्टी कलेक्टर
(ii ) नगर पालिका/ नगर पंचायत हेतु, उस क्षेत्रका अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) होगा
उप श्रमायुक्त
30कार्य दिवस
03कार्य दिवस
प्राधिकृत श्रम अधिकारी अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन काविनियमन एवं सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1979 सहपठित म. प्र. अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन काविनियमन एवं सेवा शर्तें) नियम, 1981 के नियम 13 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति मेंसंशोधन किया जाना।
2.39
अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयुक्त
उप श्रमायुक्त
30कार्य दिवस
03कार्य दिवस
प्राधिकृत श्रम अधिकारी अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन काविनियमन एवं सेवा शर्तें ) अधिनियम , 1979 सहपठित म. प्र. अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन काविनियमन एवं सेवा शर्तें) नियम, 1981 के नियम 6 के अंतर्गत पंजीयन में संशोधन किया जाना ।
अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयुक्त 700 ( 1 )
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2022
2.40
03कार्य दिवस
प्राधिकृत श्रम अधिकारी
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा- शर्तों का विनिमयन) अधिनियम, 1996 सहपठित म. प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा- शर्तों काविनिमयन) नियम, 2002के नियम 25 के अंतर्गत पंजीयन में संशोधन कियाजाना
2.41
03कार्य दिवस
प्राधिकृत श्रम अधिकारी
मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 सहपठित म. प्र. मोटर परिवहन कर्मकार नियम, 1963के नियम 7 के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र में संशोधन किया जाना
2.42
07कार्य दिवस कारखाना अधिनियम, 1948 कीधारा 6.7 सहपठित मध्यप्रदेश कारखानानियम, 1962के नियम 9 के अंतर्गत कारखानों कीअनुज्ञप्तिका संशोधन किया जाना।
प्राधिकृत मुख्य/ अतिरिक्तमुख्य/ संयुक्तमुख्य/ उप मुख्य कारखाना निरीक्षक म. प्र. इन्दौर (संचालनालय औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा)
उप श्रमायुक्त
30कार्य दिवस
अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयुक्त
उप श्रमायुक्त
30कार्य दिवस
अपर श्रम आयुक्त/ श्रम आयुक्त
श्रमायुक्त
30कार्य दिवस
प्रमुख सचिव/ सचिव, श्रम विभाग, म.प्र.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश शर्मा , उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 जुलाई 2022
700 ( 2)
भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2022
क्र. एफ 2-08-2022-लोसेप्र- पी.एस.जी.- 05. मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमाँक 24 सन् 2010 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुऐ, राज्य सरकार, एतद द्वारा , नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएं , पदाभिहित अधिकारी का पदनाम , सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय -सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम , प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय- सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात्ः-
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सेवाएं-
सेवा क्र.
सेवाएं
पदाभिहित अधिकारी का पदनाम
प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम
द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा
प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय- सीमा
1
2
3
4
5
6
7
5.42
45 दिवस जिला कलेक्टर 30 दिवस आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास नगरीय क्षेत्रों में सम्पत्ति का नामान्तरण के सम्बन्ध में
1. नगर पालिका/ नगर परिषद क्षेत्र हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी
2. नगर पालिक निगम क्षेत्र में आयुक्त, अथवा आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
5.43
30 दिवस जिला कलेक्टर 15 दिवस आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास नगरीय क्षेत्रों में सम्पत्तियों के स्व- निर्धारण के संबंध में
1. नगर पालिका/ नगर परिषद क्षेत्र हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी
2. नगर पालिक निगम क्षेत्र में आयुक्त , अथवा आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
गिरीश शर्मा , उपसचिव.
700 (3 )
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 जुलाई 2022
भोपाल , दिनांक 1 जुलाई 2022
क्र. एफ 2-14-22-लोसेप्र-पी.एस.जी.- 11. मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 ( क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्द्वारा , गृह विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय - सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय- सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात्: -
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत गृह विभाग की सेवाएं
सेवाएं
सेवा क्र.
पदाभिहित अधिकारी का पदनाम
प्रथम अपील
प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम
सेवा प्रदान
करने की
निश्चित
समय -सीमा
1
2
3
11.52
उप पुलिस अधीक्षक (जिला विशेष शाखा) / जिला विशेष शाखा प्रभारी अशासकीय सेवा के प्रयोजन हेतु चरित्र सत्यापन (यदि व्यक्तिविगत 05 वर्ष में आवेदन देने वाले जिले में एक से अधिक थानाक्षेत्र में निवासरत रहा हो)
जिला
11.53
दण्डाधिकारी किसी एक समय में 15 कि.ग्राम से अनधिक आतिशबाजी या गन पाउडर के विनिर्माण संबंधी अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण ।
द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा
6
4
5
7
45कार्य दिवस
जिला पुलिस अधीक्षक
15कार्य दिवस
पुलिस उप महानिरीक्षक, रेंज
संभागायुक्त
सचिव, गृह विभाग
30कार्य दिवस
45कार्य दिवस
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
गिरीश शर्मा , उपसचिव.
नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022 .