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मध्य प्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 27 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 8 जुलाई 2022- आषाढ़ 17, शक 1944
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम , ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 जून 2022
क्र. एफ - 5-18-2021- एक ( 1 ) .-माननीया न्यायाधिपति श्रीमती सुनीता यादव, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , जबलपुर का ओ.एस.डी. -कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए- 1907- ( दो - 1-11 /2021 ) , दिनांक 21 अप्रैल 2022के अनुक्रम में दिनांक 18 से 20 अप्रैल 2022 तक, तीन दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति तथा अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 से 17 अप्रैल 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. एफ- 5-24-2021- एक ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति श्री अरूण कुमार शर्मा, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर का ओ.एस.डी.- कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक सी- 1872- ( दो - 1-22/2021 ) , दिनांक 25 अप्रैल 2022 के अनुक्रम में दिनांक 4 से 5 अप्रैल 2022 तक, दो दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
3919
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री. मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .
[ भाग 1 3920
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2022
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 20 जून 2022
क्र . एफ 1 ( ए ) 196-1991- ब- 2- दो .- राज्य शासन , श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( प्रशिक्षण ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 25 से 31 मई 2022 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
क्र. एफ- 5-02-2022- एक ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति श्री दीपक कुमार अग्रवाल , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर का ओ.एस.डी. कम - पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक सी- 2316-( दो-1-4/2022 ) , दिनांक 11 मई 2022 के अनुक्रम में दिनांक 4 से 7 मई 2022 तक, चार दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति तथा अवकाश के पूर्व में दिनांक 3 मई 2022 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 मई 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती हैं.
भोपाल, दिनांक 13 जून 2022
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुराधा शंकर , भापुसे , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक ( प्रशिक्षण ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.
क्र. एफ- 5-09-2022- एक ( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , खण्डपीठ इन्दौर का ओ.एस.डी. - कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए- 1909-( दो- 2-19/ 2022 ) , दिनांक 21 अप्रैल 2022के अनुक्रम में दिनांक 18 से 23 अप्रैल 2022 तक, छः दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति तथा अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 से 17 अप्रैल 2022 तक एवं अवकाश के पश्चात्में दिनांक 24 अप्रैल 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अन्नू भलावी, अवर सचिव.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने , अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 24 जून 2022
फा. क्र. 2367- इक्कीस-ब ( एक) -2022 .-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 (1989 का 33 ) की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश को कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित जिले के लिए उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात्:-
सारणी
सेशन न्यायालय
जिले का नाम
(3)
(2)
स. क्र. (1)
सिंगरोली
प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिंगरोली. ".
"1 .
भाग 1 ]
3921
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2022
F. No. 2367 - XXI - B- ( 1 ) -2022 .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act, 1989 ( No. 33 of 1989) the State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby, appoints the Sessions Judge/ Additional Sessions Judge mentioned in column (3 ) , as Special Judge for districts mentioned in column (2) , of the table given below to try the offences under the said Act, namely :-
TABLE
S. No.
(1)
Name of District (2
"1 .
Singrauli Sessions Court (3)
1stAdditional Sessions Judge Singrauli . " .
भोपाल , दिनांक 29/30 जून 2022
फा. क्र. 2394 - इक्कीस - ब( एक) -2022 .- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का सं. 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के परामर्श से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1-5-96- इक्कीस- ब ( एक ) -04-2021 , जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग-1 में दिनांक 29 जनवरी 2021 में प्रकाशित हुई थी में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात् :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्: -
सारणी
विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार (4)
मुख्यालय (3)
अनुक्रमांक (1)
न्यायाधीश का नाम (2)
जबलपुर
"1 . श्री आलोक कुमार सक्सेना , सत्रहवे , अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जबलपुर.
जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, सागर, दमोह, सिवनी, छिंदवाड़ा, रीवा, सतना, पन्ना, सीधी, बालाघाट, शहडोल, कटनी , डिंडोरी , उमरिया, अनूपपुर एवं सिंगरौली.
F. No. 2394 - XXI- B (One ) -2022. In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 ( No. 49 of 1988 ) , the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendment in this Department's Notification F. No.1-5-96 - XXI - B (One) , 04-2021 , which was published in Madhya Pradesh Gazette , Part- 1 dated 29th January 2021 namely :-
AMENDMENT
In the said Notification , in the Table for serial number 1 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
TABLE
Name of Judge
(2)
S.No. (1)
Jurisdiction of Special Court (4)
Head Quarter
(3)
Jabalpur
" 1. Shri Alok Kumar Saxena , Jabalpur , Narsihgpur , Mandla , Sagar ,
XVII Additional Sessions Judge , Damoh , Senoni , Chhindwara , Rewa , Satna ,
Jabalpur . Panna , Sidhi , Balaghat, Shahdol , Katni ,
Dindori , Umaria , Anuppur &
Singhrauli . " .
3922
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2022
फा. क्र. 2394- इक्कीस ब( एक)-2022 .- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का सं. 49) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1-5-96- इक्कीस- ब ( एक ) -2893-2020 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 6 नवम्बर 2020 में प्रकाशित हुई थी में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात् :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
न्यायाधीश का नाम (2)
विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार (4)
मुख्यालय (3) अनुक्रमांक (1)
"2.
इन्दौर श्री सुधीर मिश्रा, सत्रहवे, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इन्दौर.
इन्दौर, धार, रतलाम, झाबुआ, मंदसौर, मण्डलेश्वर , उज्जैन, देवास , शाजापुर, खण्डवा, नीमच, बढ़वानी, अलीराजपुर एवं बुरहानपुर.
F. No. 2394- XXI - B ( One ) -2022. In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 ( No. 49 of 1988 ) , the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following amendment in this Department's Notification F. No.1-5-96 - XXI - B (One) , 2893-2020, which was published in Madhya Pradesh Gazette , Part- 1 dated 6th November , 2020 namely :-
AMENDMENT
In the said Notification , in the Table for serial number 2 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
TABLE
S.No.
Name ofJudge (2)
Jurisdiction of Special Court (4)
Head Quarter
(3)
Indore
(1) "2 . Shri Sudhir Mishra , XVIIth Additional Sessions Judge , Indore .
Indore , Dhar , Ratlam , Jhabua , Mandsaur , Khandwa , Neemuch , Barwani , Alirazpur & Burhanpur ." .
फा. क्र. 2423- इक्कीस- ब( एक ) -2022- उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन ( सिविल ) 699/2016 अश्विनी कुमार उपाध्याय विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 14 दिसम्बर 2017 के पालन में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) एवं मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 1 - क ) के उपबंधों के अनुसार मध्यप्रदेश शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , मध्यप्रदेश राज्य के आसीन एवं पूर्ववर्ती संसद सदस्यों एवं विधानसभा सदस्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 , अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 एवं मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 के अधीन पंजीकृत अपराधों के विचारण हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त सेशन न्यायाधीशों के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करता हैं, जिनका मुख्यालय उसके सारणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट स्थान पर होगा और जिनकी अधिकारिता उसके कॉलम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट राजस्व जिलों के समाविष्ट क्षेत्रों के लिए होगी:-
सारणी
क्र.
विशेष न्यायालय का नाम
(1)
1
अधिकारिता (4)
मुख्यालय के स्थान
(3)
इन्दौर
(2) श्री मुकेश नाथ, बाइसवें , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , इन्दौर.
इन्दौर, उज्जैन , धार , झाबुआ, रतलाम , बड़वानी, बुरहानपुर, खण्डवा , खरगौन , अलीराजपुर , नीमच, शाजापुर, मंदसौर एवं देवास.
भाग 1 ]
3923
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2022
(1)
(2)
2
श्री प्रवेन्द्र कुमार सिंह , इक्कीसवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल.
3 श्री सुशील कुमार जोशी , अष्टम, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ग्वालियर.
4
श्री विवेक पटेल, इक्कीसवें , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर.
यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी.
(3)
(4)
भोपाल
भोपाल , सीहोर, विदिशा , रायसेन , होशंगाबाद, हरदा , राजगढ़ , सागर, बैतूल एवं छिन्दवाड़ा.
ग्वालियर
ग्वालियर , भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, गुना , अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना एवं शिवपुरी.
जबलपुर
जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी , बालाघाट, मण्डला, डिण्डौरी , अनूपपुर, रीवा , शहडोल , उमरिया, सिंगरौली, सतना, कटनी, दमोह एवं सीधी.
F. No. 2423 - XXI - B ( 1 ) 2022.-In compliance of the order passed on 14th December 2017 by the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition ( Civil ) 699/2016 , Ashwani Kumar Upadhyaya vs. Union of India & others as per the provisions of sub - section ( 1 ) of Section 3 of Prevention of Corruption Act , 1988 , sub- section ( 1 ) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , 1989 and sub - section ( 1 ) and sub- section ( 1 - A) of Section 6 of the Madhya Pradesh Dacoity Avam Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 , the Government of Madhya Pradesh in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , designate the Court (s) of Additional Sessions Judge ( s ) as Special Courts to try the offences registered under the Prevention of Corruption Act, 1988 , Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 and Madhya Pradesh Dacoity Avam Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 against the sitting and former Members of Parliament and Members of Legislative Assembly in the State of Madhya Pradesh specfied in Column (2 ) of the Table below having Headquarters at places , specified in column ( 3) and having jurisdiction for the area comprising of revenue districts specified in column (4) thereof.:-
Name of Special Court (2)
TABLE
Place of Headquarter
(3)
S.No. (1)
Jurisdiction (4)
Indore
1 Shri Mukesh Nath , XXII ASJ , Indore.
Indore Ujjain , Dhar , Jhabua , Ratlam , Badwani , Burhanpur , Khandwa, Khargone , Alirajpur , Neemuch , Shajapur , Mandsaur and Dewas .
Bhopal
2 Shri Prawendra Kumar Singh , XXI Additional Sessions Judge , Bhopal .
Bhopal , Sehore , Vidisha , Raisen , Hoshangabad , Harda , Rajgarh , Sagar , Betul and Chhindwara .
Gwalior
3 Shri Sushil Kumar Joshi , VIII Additional Sessions Judge, Gwalior
Gwalior , Bhind , Morena, Sheopur , Datia ,Guna , Ashoknagar , Tikamgarh , Chhatarpur, Panna and Shivpuri .
Jabalpur
4 Shri Vivek Patel , III Additional Sessions Judge , Jabalpur .
Jabalpur , Narsinghpur , Seoni , Balaghat , Mandla , Dindori , Anuppur , Rewa, Shahdol , Umaria , Singrauli , Satna , Katni , Damoh and Sidhi .
This Notification shall come into force with immediate effect .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
[ भाग 1 3924
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2022
भोपाल , दिनांक 30 जून 2022
शुद्धि- पत्र
फा. क्र. 2336 - इक्कीस- ब ( एक ) -2022 .- राज्य शासन , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1576- इक्कीस - ब( एक) - 2022 , दिनांक 30 मई, 2022 के संबंध में निम्नलिखित शुद्धि- पत्र जारी करता है, अर्थात्ः-
उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, कॉलम ( 2 ) में, अनुक्रमांक 17 के सम्मुख शब्द " श्रीमती चंचल बुंदेला, प्रथम सिविल जज, वरिष्ठ खण्ड, बिजावर, " के स्थान पर, शब्द " श्रीमती चंचल बुंदेला, प्रथम सिविल जज, कनिष्ठ खण्ड, बिजावर " स्थापित किए जाएं.
CORRIGENDUM
F. No.2072 - XXI - B- ( 1 ) 2022. The State Government , hereby, issues the following Corrigendum in respect of this department's Notification F. No. 1576 - XXI - B ( 1 ) 2022, dated 30th May 2022 namely: -
In the said Notification, in the Schedule , in column (2) , against serial number 17 , for the words and figure "Smt . Chanchal Bundela " Ist Civil Judge , Senior Division , Bijawar " , the words and figure "Smt. Chanchal Bundela, 1st Civil Judge , Junior Division , Bijawar " shall be substituted .
बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 जून 2022
क्र. एफ 1 ( ए) 07-2022 - बी- ग्यारह . राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट अधिकारी को सारणी के कॉलम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर, उसके कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है:-
सारणी
क्षेत्र (4)
अधिनियम की धाराएं
(3)
अधिकारी का नाम/पदनाम (2)
अनुक्रमांक (1)
ग्वालियर चंबल संभाग ग्वालियर 01
6एवं 7
श्री अजय खरे,
असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, सागर संभाग, सागर .
02
6, 7 एवं 29
भोपाल नर्मदापुरम संभाग भोपाल श्री संजय सीठा, निरीक्षक कार्यकारी , असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं,
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के बरोनिया , अपर सचिव.
3925
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2022
भाग 1 ]
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 जून 2021
क्रमांक- एफ- 25-25/2022/10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा 29
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड (खामी सी) N22° 15'7.770 " से N22 ° 15'19.288 " उत्तर अक्षांश तथा E79° 13'56.630" से E79° 14'6.905 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला - छिन्दवाड़ा
तहसील अमरवाड़ा
वन परिक्षेत्र - अमरवाड़ा वनमंडल - पूर्व छिन्वाड़ा वनमंडल (क्षेत्रीय)
अ.
वनखण्ड कीसीमाएं
वनखण्ड की भूमि काविवरण
क्र.
भूमिका वर्तमान मद
वनखंडका नाम
खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्ट.)
ग्राम का नाम
1. खामी (सी) खामी शासकीय भूमि
0.629 0.372
54/6 54/10
उत्तर - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 03 तक की कृतिम वन सीमा ।
0.781
59/1
पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 03से 14 तक की कृतिम वन सीमा ।
दक्षिण प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 14 से 18 तक की कृतिम वन सीमा ।
पश्चिम - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 18से 01 तक की कृतिम वन सीमा ।
1.782
योग-
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः -
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13/2011 - FC दिनांक 19/05/2011 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मैसर्स एस.जे. के. पावरजेन लिमिटेड शहडोल जिले में 2x660 मेगावाट थर्मल परियोजना में दक्षिण वनमंडल शहडोल की प्रभावित 66.294 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में छिन्दवाड़ा वनमंडल में प्राप्त कुल 67.684 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 1.782 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में उप पंजीयक छिंदवाड़ा के आदेश [ भाग 1 3926
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2022
क्रमांक/0 दिनांक 17.02.2013 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।
2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -
1. व्यक्तिगत अधिकारः - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकारः - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार , अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 28 जून 2022
क्र. एफ - 25-25-2022- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-25-2022 - दस 3, दिनांक 28 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार , अपर सचिव.
Bhopal , the 28th June 2022
No. - F - 25-25/2022/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between ( Khami C) N- 22 ° 15'7.770 " to N - 22° 15'19.288 " North Latitude & E- 79° 13'56.630 " to E - 79 ° 14'6.905 " East Longitude .
भाग 1 ]
3927
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2022
SCHEDULE
District : - Chhindwara
Tahsil : - Amarwara
Forest Division : - East Chhindwara Division (T)
Forest Range : - Chourai
Details of Land Included
S.N. Name of Proposed Forest Block
Present head of land
Name of Village
1 Khami 'C '
Khami
Govt.
Land
Total : -
Forest Block Boundaries
Khasra No.
Area (Hectare)
54/6
0.629
54/10
0.372
0.781
59/1
North- Artificial forest boundary from Pillar No 01 to 03 of Protected Forest Block .
East-
Artificial forest boundary from Pillar No 03 to 14 of Protected Forest Block .
South-
Artificial forest boundary from Pillar No 14 to 18 of Protected Forest Block .
West
Artificial forest boundary from Pillar No 18 to 01 of Protected Forest Block .
1.782
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's letter No F.No. 8-13 /2011 -FC dated 19/05/2011 and in lieu of 66.294 hectare of affected forest land in South Division Shahdol under the sanctioned project of 2x660 MW Thermal Power Plant of S.J.K. PowerGen Limited, a total of 67.684 hectare Non Forest Land was handed over in East Chhindwara Forest division of which 1.782 hectares mentioned above in the schedule was transferred or mutated in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No 0 dated 17/02/13 of Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons- Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the land mentioned above in the schedule as per certified report of Tahsildar- Amarwara District Chhindwara are as under .
1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land .
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .
Therefore , the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK KUMAR , Addl . Secy.
[ भाग 1 3928
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2022
भोपाल, दिनांक 28 जून 2021
क्रमांक- एफ- 25-43/2021 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड (खामी ई) N22° 15'0.912 " से N22° 15'5.306 " उत्तर अक्षांश तथा E79 ° 13′44.170 " से E79° 13'56.019 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला - छिन्दवाड़ा
तहसील अमरवाड़ा
वनमंडल - पूर्व छिन्दवाड़ा वनमंडल (क्षेत्रीय )
वन परिक्षेत्र - अमरवाड़ा अ.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड की सीमाएं
क्र. वनखंडका नाम
भूमिका वर्तमान मद
खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्ट.)
ग्राम का नाम
1.
0.309
खामी(ई) खामी शासकीय भूमि 65/4
66/19 3.035
उत्तर - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 08 से 01 तक वन सीमा ।
पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक वन सीमा ।
दक्षिण - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02से 06 तक वन सीमा ।
पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 06से 08 तक वन सीमा ।
3.844
योग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः -
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13/2011 - FC दिनांक 19/05/2011 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मैसर्स एस.जे. के. पावरजेन लिमिटेड शहडोल जिले में 2x660 मेगावाट थर्मल परियोजना में दक्षिण वनमंडल शहडोल की प्रभावित 66.294 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में छिन्दवाड़ा वनमंडल में प्राप्त कुल 67.684 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 3.844 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में उप पंजीयक छिंदवाड़ा के आदेश 3929 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2022
क्रमांक/0 दिनांक 17.02.2013 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।
2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकारः - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकारः - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 28 जून 2022
क्र. एफ- 25-43-2021 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-43-2021 -दस 3 , दिनांक 28 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार , अपर सचिव.
Bhopal , the 28th June 2022
No. - F - 25-43/ 2021 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between North Latitude ( Khami E) N - 22° 15'0.912 " to N - 22 ° 15'5.306 " & E- 79° 13'44.170 " to E - 79 ° 13'56.019 " East Longitude .
3930
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2022
SCHEDULE
District : - Chhindwara
Tahsil : Amarwara
Forest Division : - East Chhindwara Division (T)
Forest Range : - Chourai
Details of Land Included
Forest Block Boundaries
Khasra No.
S.N. Name of Proposed Forest Block
Present head of land
Name of Village
1 Khami 'E'
Govt.
Khami
Area (Hectare)
65/4
Land 0.809
66/19
Total : -
(A) Reason for publication of Notification : - 3.035
North- Artificial forest boundary from Piller No 08 to 01 of Protected Forest Block .
East- Artificial forest boundary from Piller No 01 to 02 of Protected Forest Block .
South- Artificial forest boundary from Piller No 02 to 06 of Protected Forest Block .
West
Artificial forest boundary from Piller No 06 to 08 of Protected Forest Block .
3.844
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt . of India's letter No F.No. 8-13/2011 - FC dated 19/05/2011 and in lieu of 66.294 hectare of affected forest land South Division Shahdol under the sanctioned project of 2x660 MW Thermal Power Plant of S.J.K. PowerGen Limited, a total of 67.684 hectare Non Forest Land was handed over in East Chhindwara Forest division of which 3.844 hectares mentioned above in the schedule was transferred or mutated in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No 0 dated 17/02/13 of Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons- Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certified report of Tahsildar- Amarwara District Chhindwara are as under .
1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land.
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .
Therefore , the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK KUMAR, Addl . Secy .
भाग 1 ]
3931
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2022
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 23 मई 2022
पत्र क्र. 131 - प्रशा.- भू-अर्जन-2022 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि काविवरण
लगभग क्षेत्रफल जिला
नगर/ग्राम
तहसील
(हे. में)
(3)
(2)
बराती 692
(4) 0.055 (1) रीवा मऊगंज
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र. ) .
पत्र क्र. 133 - प्रशा.- भू-अर्जन-2022. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
तहसील
जिला
भूमिका विवरण नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
मऊगंज
(4) 0.200 (1) रीवा
(3) झलवार
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) जीरो वेलोसिटी वल्व चैम्बर कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग. रीवा ( म. प्र. ).
3932
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2022
पत्र क्र. 135 - प्रशा . - भू-अर्जन-2022 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमिकाविवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.015
(3) बराती 693 & 694
रीवा (1)
मऊगंज (2)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र. ) .
पत्र क्र. 137 - प्रशा. - भू- अर्जन-2022 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.015 (2) मऊगंज
(1) रीवा
(3) तीतपुर
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र.) .
पत्र क्र. 139 - प्रशा. - भू- अर्जन-2022 . -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि काविवरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.010 (2) मऊगंज
(3) शाह
(1) रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र. ) .
भाग 1 ]
3933
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2022
पत्र क्र. 141- प्रशा. - भू-अर्जन-2022. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
(3)
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.015 मऊगंज
डिघवार
(1) रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र. ) .
पत्र क्र. 143 - प्रशा. - भू-अर्जन-2022. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
जिला
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
0.010 (2) मऊगंज
(1) रीवा
(3) अटरा खुर्द
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र. ) .
पत्र क्र. 145 - प्रशा. - भू- अर्जन-2022 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.065 (1) रीवा
(2) मऊगंज
(3) झौरा
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र. ) .
[ भाग 1 3934
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2022
पत्र क्र. 147- प्रशा.- भू-अर्जन-2022 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(2) मऊगंज
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.035
(1) रीवा
(3) शुकुलगवां
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र. ) .
पत्र क्र. 149 - प्रशा.- भू-अर्जन-2022 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(4) 0.010
(3) अंटराकला
(1) रीवा
(2) मऊगंज
डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र. ).
पत्र क्र. 63 - प्रशा. - भू-अर्जन-2022 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूचित खाने के (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहाहै :-
अनुसूची
भूमि काविवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.005
(2) मऊगंज
(1) रीवा
(3) उमरी पण्डित पुरवा
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र. ) .
3935
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2022
भाग 1 ]
पत्र क्र. 151 - प्रशा. - भू-अर्जन-2022. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने के (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमिकाविवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
(2)
(3) सगरा
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.035 मऊगंज
(1) रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र. ) .
पत्र क्र. 153 - प्रशा. - भू-अर्जन-2022. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
(3) पनिगवां
0.050 (2) मऊगंज
(1) रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र. ) .
पत्र क्र. 155 - प्रशा. - भू-अर्जन-2022 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.050 (2) मऊगंज
(3) तरौडा
(1) रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .
(5) कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र . ).
3936
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2022
पत्र क्र. 157- प्रशा.- भू-अर्जन-2022 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमिका विवरण नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.010 (2) मऊगंज
(3) कंजरा
(1) रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .
(5) कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र. ) .
पत्र क्र. 159 - प्रशा. - भू-अर्जन-2022. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
जिला
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 0.055 (2) मऊगंज
(1) रीवा
(3) फरहदा
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र. ) .
पत्र क्र. 161 - प्रशा. - भू- अर्जन-2022. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.025 (2) मऊगंज
(1) रीवा
(3) कुलबहेरिया
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र. ) .
भाग 1 ]
3937
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2022
पत्र क्र. -प्रशा.- भू- अर्जन-2022.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.010 (1) रीवा मऊगंज
(3) महुगडा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र. ) .
पत्र क्र. 165- प्रशा. - भू-अर्जन-2022 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमिका विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(2) मऊगंज
(3) मिसिरगवां
(4) 0.035 (1) रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र. ) .
पत्र क्र. 169 - प्रशा. - भू-अर्जन-2022 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमिकाविवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
(2) मऊगंज
(3) पथरहा नं . 2
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.015 (1) रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
3938
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2022
पत्र क्र. 171- प्रशा .- भू-अर्जन-2022 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
(2)
मऊगंज
(3) पथरहा
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.010 (1) रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र. ) .
पत्र क्र. 173 - प्रशा. - भू- अर्जन-2022 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमिकाविवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 0.010 (2) मऊगंज
(1) रीवा
(3) शाहपुर
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र. ) .
पत्र क्र. 175 - प्रशा. - भू-अर्जन-2022 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
0.010 मऊगंज
(1) रीवा
(3) हरगड़ी
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा ( म. प्र . ) .
भाग 1 ]
3939
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2022
पत्र क्र. 177- प्रशा. - भू-अर्जन-2022. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमिका विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
(2) मऊगंज
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.010 (1) रीवा
(3) दूदाटोला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र. ) .
पत्र क्र. 179 - प्रशा. - भू-अर्जन-2022 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
(4) 0.010 (2) मऊगंज
(1) रीवा
(3) डोकरा माठ खुर्द
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ).
(5) कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र. ) .
पत्र क्र. 181 - प्रशा. - भू-अर्जन-2022 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमिकाविवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
(2) मऊगंज
(3) ढेरा
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.020 (1) रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र. ) .
3940
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2022
पत्र क्र. 183 - प्रशा .- भू-अर्जन-2022 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची खाने के ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
(2) मऊगंज
(3) बरा
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.015 (1) रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .
(5) कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र. ) .
पत्र क्र. 185 - प्रशा. - भू-अर्जन-2022. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) के उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 0.025 (1) रीवा
(2) मऊगंज
(3) बहेरी नानकार
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र. ) .
पत्र क्र. 187 - प्रशा.- भू-अर्जन-2022 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि काविवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(4) मऊगंज
(3) बहेरी काटन
0.010 (1) रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र. ) .
भाग 1 ]
3941
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2022
पत्र क्र. 167 - प्रशा. - भू-अर्जन-2022. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमिका विवरण नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(3)
(4)
0.010 मऊगंज
नेऊरिहा
(1) रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .
कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र. ) .
पत्र क्र. 189 - प्रशा.- भू-अर्जन-2022 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. के चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं कियाजा रहा है:-
अनुसूची
भूमि काविवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1)
(4) (2)
0.200 रीवा
(3) मडना
नईगढ़ी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र.) .
पत्र क्र. 193 - प्रवा.- भू- अर्जन- बहुती. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के 3942
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2022
खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, बाणसागर जलाशय से संबद्ध बहुती नहर निर्माण हेतु ग्राम नौगांव नं. 4 की बहुती नहर से प्रभावित अधिकांश भूमि का अर्जन के पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुये आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है , इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमिका विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (1) (2)
1.00 रामनगर
सतना
नौगांव नं. 4
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , पक्काबांध संभाग क्रमांक -3 देवलोद
बाणसागर जलाशय के बहुती नहर से प्रभावित होने के कारण.
भूमि का नक्शा प्लान का अवलोकन कार्यालय आयुक्त भू- अर्जन एवं पुर्नवास बाणसागर परियोजना रीवा के भू- अर्जन शाखा में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है .
पत्र क्र. 195 - प्रवा. - भू- अर्जन बहुती. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, बाणसागर जलाशय से संबद्ध बहुती नहर निर्माण हेतु ग्राम गुलवार गुजारा की अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुये आंशिक रकवें का ही अर्जन किया जा रहा है, इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1) (2)
(4) 1.50 सतना रामनगर
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 देवलोद
(3) गुलवार गुजारा
बाणसागर जलाशय के बहुती नहर से प्रभावित होने के कारण.
भूमि का नक्शा प्लान का अवलोकन कार्यालय आयुक्त भू - अर्जन एवं पुर्नवास बाणसागर परियोजना रीवा के भू- अर्जन शाखा में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है .
3943 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2022
रीवा, दिनांक 13 जून 2022
पत्र क्र. 191 - प्रका . - भू-अर्जन-20.... चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है-
अनुसूची
भूमि का वर्णन-
रीवा
जिला
(क)
मनगवां
तहसील
(ख)
ग्राम
इटहा
(ग)
0.280
क्षेत्रफल
(घ)
अर्जित रकवा हे . में
खसरा नं.
क्र.
अर्जितरकवा हे. में
क्र. खसरा नं.
ब-म. प्र. शासन की भूमि
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.000 0.219
1 23
म. प्र. शासन की भूमि का योग
अ + ब कायोग
0.280 2 24
0.061
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.280
1. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत पी. एच. 2 पहुँच मार्ग निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
छोटे सिंह, प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 17 मई 2022
क्र. 51 अ- 82-17-18 - भू- अर्जन - 22-3820.- परकुल मध्यम परियोजनांतर्गत मौजा बिलहरा पटवारी हल्का नंबर 134 तहसील जैसीनगर जिला सागर की माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण क्र. 513-82-17-18 में भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत सार्वजनिक सूचना दिनांक 29 अगस्त 2020 को जारी की गई थी परंतु उक्त सूचना प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर प्रकरण में प्राप्त धारा 21 के दावे / आपत्तियों का निराकरण न होने से अवार्ड पारित नहीं किया जा सका है. चूंकि मौके पर नहर निर्माण कार्य प्रगतिरत है एवं प्रस्तावित भूमि अर्जन से नहर निर्माण कार्य शीघ्रता से पूर्ण कराया जाकर परियोजना निर्माण कार्य को पूर्ण किया जा सकता है अतः प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 25 के तहत धारा 19 ( 1 ) की सूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है .
क्र. 2-17-18 - भू- अर्जन- 22-3821 .- परकुल मध्यम परियोजनांतर्गत मौजा बेरखेरी मढ़िया पटवारी हल्का नंबर 133 तहसील जैसीनगर जिला सागर की माईनर नहर निर्माण हेतु भू- अर्जन प्रकरण क्र . 45अ-82-17-18 में भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत सार्वजनिक सूचना दिनांक 2 जुलाई 2020 को जारी की गई थी परंतु उक्त सूचना प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर प्रकरण में प्राप्त धारा 21 के दावे / आपत्तियों का निराकरण न होने से अवार्ड पारित नहीं किया जा सका है. चूंकि मौके पर नहर निर्माण कार्य प्रगतिरत है एवं प्रस्तावित भूमि अर्जन से नहर निर्माण कार्य शीघ्रता से पूर्ण कराया जाकर परियोजना निर्माण कार्य को पूर्ण किया जा सकता है अतः प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 25 के तहत धारा 19 ( 1 ) की सूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है.
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3944
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2022
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर Jabalpur, the 16th June 2022
No. B - 3039.-In exercise of powers conferred by Section 5( 1 ) of the Right to Information Act , 2005 Hon'ble the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh hereby designates Shri Samresh Singh , Rgistrar (J - I ) as State Public Information Officer for the High Court of Madhya Pradesh , Main Seat Jabalpur in place of Shri Deepak Bansal , the then Registrar (J - I) .
By order of Hon'ble the Chief Justice , KRISHNAMURTY MISHRA , Registrar General .
जबलपुर, दिनांक 15 जून 2022
क्र. D- 1301-दो - 2-73-2018 .- श्री जोगिन्दर सिंह , रजिस्ट्रार (परीक्षा ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 30 मई 2022 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री जोगिन्दर सिंह , रजिस्ट्रार ( परीक्षा ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जोगिन्दर सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( परीक्षा ) के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 17 जून 2022
क्र. A- 2500- दो-2-35-2019. श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम. ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 7 से 10 मई 2022 तक, चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव , डिप्टी रजिस्ट्रार (एम. ) उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम. ) के पद पर कार्यरत रहती .
जबलपुर, दिनांक 23 जून 2022
क्र. B -3196-दो- 2-40-2020 .- श्री कृष्णमूर्ति मिश्रा, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 4 से 10 जून 2022 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल . टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए ) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666 - इक्कीस- ब ( एक ) 2011 दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
Jabalpur , the 20th May 2022
No. 68 -CJ - II - 1964. In exercise of powers conferred Under Article 235 of the Constitution of India, the High Court as Disciplinary Authority is pleased to revoke Suspension Order No. 28 dated 6th March , 2022 of Shri Pankaj Jaiswal , I Civil Judge senior Division & Chief Judicial Magistrate , Harda (presently under suspension with headquarters at Sheopur ) with immediate effect.
No. 72 - CJ - II - 1930 . In exercise of powers conferred Under Article 235 of the Constitution of India , the High Court as Disciplinary Authority is pleased to revoke Suspension Order No. 32 dated 6th March , 2022 of Smt. Rachna Atulkar Joshi , III Additional Judge to Civil Judge , Junior Division , Harda ( presently under suspension with headquarters at Narsinghpur with immediate effect.
भाग 1 ]
3945
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2022
No. 76 -CJ - II - 2014.- In exercise of powers conferred Under Article 235 of the Constitution of India , the High Court as Disciplinary Authority is pleased to revoke Suspension Order No. 30 dated 6th March , 2022 of Smt. Sonali Sharma, II Civil Judge Junior Division , (Regular Court) Harda ( presently under suspension with headquarters at Katni ) with immediate effect.
By order of the High Court , PRAMOD KUMAR AGRAWAL , Principal Registrar Vigilance .
जबलपुर, दिनांक 31 मई 2022
क्र. A- 2317-दो-2-36-2020 .- श्री चन्द्रदेव शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को दिनांक 6 से 10 जून 2022 तक, पाँच दिन का स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 11 जून 2022 का एक दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रदेव शर्मा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री चन्द्रदेव शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A- 2319-दो- 2-33-2018 .- श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़ को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-
( 1 ) दिनांक 23 मई से 4 जून 2022 तक, तेरह दिन का स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश निरस्त किया जाता है .
(2) दिनांक 30 मई से 10 जून 2022 तक, बारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 11 जून 2022 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 29 मई 2022 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 जून 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.
ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 2556-दो-2-2-2021 .-श्री आलोक अवस्थी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नर्मदापुरम् को दिनांक 11 से 25 मई 2022 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री आलोक अवस्थी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नर्मदापुरम् को नर्मदापुरम् पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक अवस्थी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 2558-दो- 2-38-2020 .- श्री अरूण कुमार वर्मा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 13 से 16 मई 2022 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 17 से 28 मई 2022 तक, बारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 मई 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार वर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित / ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
3946
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2022
जबलपुर, दिनांक 1 जून 2022
क्र. D- 1238-दो- 2-31-2021 . श्री प्रयाग लाल दिनकर, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सिंगरोली मुख्यालय, बैढ़न को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
क्र. D- 1236-दो- 2-22-2017.- सुश्री शोभा पोरवाल , तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर वर्तमान में जिला न्यायाधीश (निरीक्षण ) , इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 30 जुलाई 2016 से 29 जुलाई 2018 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. D- 1240- दो- 2-37-2020 .-श्री व्ही. के. गुप्ता , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 21 से 24 जून 2022 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री व्ही . के. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही . के. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D- 1242- दो - 2-22-2017 .- सुश्री शोभा पोरवाल, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रतलाम वर्तमान में जिला न्यायाधीश (निरीक्षण ) , इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) -19-03- इक्कीस- ब ( एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 30 जुलाई 2018 से 29 जुलाई 2020 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
जबलपुर, दिनांक 6 जून 2022
क्र. A- 2372-दो- 2-108-2017.- श्रीमती उषा गेडाम, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 9 से 12 मई 2022 तक, चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती उषा गेडाम, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती उषा गेडाम , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, अभिषेक गौड़, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
जबलपुर, दिनांक 17 जून 2022
क्र. A- 2489-दो - 2-51-2017 .- श्री राजेश कुमार गुप्ता , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रतलाम को दिनांक 19 से 28 मई 2022 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए ) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666- इक्कीस - ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अतंर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. A- 2498-दो-2-30-2020. श्री अफसर जावेद खान , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए ) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 2 वर्ष कीब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
भाग 1 ]
3947
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जुलाई 2022
क्र. A-2491-दो- 3-420-80- भाग- बारह .- श्रीमती सविता दुबे , सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. 195- इक्कीस- ब ( एक ) -2018 , दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक् पत्र क्रमांक 4346 - इक्कीस -ब ( एक) -2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक् आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग , मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक- एफ 6- 1-2018 - नियम- चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्रीमती दुबे को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2022 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 232 68
क्र. B -3075-दो -2-62-2013.- श्री ओंकार नाथ , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को दिनांक 13 से 14 जून 2022 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 जून 2022 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री ओंकार नाथ , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
योग : 300 दिवस
2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
( i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 232 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता
अर्द्धवेतनिक अवकाश = के एवज में नगद भुगतान. X 68 30
क्र. A- 2505-दो- 2-16-2020 .- श्री विनोद कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को दिनांक 23 से 28 मई 2022 तक, छह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 मई 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री विनोद कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनोद कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओंकार नाथ , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B - 3084-दो- 2-14-2015.- श्रीमती रेणुका कंचन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 4 से 9 जुलाई 2022 तक, छह दिन का संतान पालन अवकाश ( Child Care Leave ) स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 3 से 10 जुलाई 2022 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेणुका कंचन , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.
संतान पालन अवकाश ( Child Care Leave ) काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेणुका कंचन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. B- 3086-दो-2-39-2021 .- श्री आर. एस. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :-
1. दिनांक 30 मई से 4 जून 2022 तक , छह दिन का स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश निरस्त किया जाता है.
2. दिनांक 6 से 10 जून 2022 तक, पाँच दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 11 जून 2022 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 जून 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
3948
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2022
अवकाश से लौटने पर श्री आर. एस. शर्मा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है .
ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एस. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B - 3088-दो- 2-51-2018 .- श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिवनी को दिनांक 8 से 17 जून 2022 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 जून 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B- 3090-दो- 2-44-2019 .- श्री अक्षय कुमार द्विवेदी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 28 मई 2020 से 27 मई 2022 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. D- 1333-दो-2-21-2019 .- श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , भिण्ड को दिनांक 7 से 9 जुलाई 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 जुलाई 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री लखनलाल गर्ग , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री लखनलाल गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D - 1344-दो- 2-41-2018.- श्री मोहन पी. तिवारी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बुरहानपुर को दिनांक 1 से 9 जून 2022 तक के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 10 से 11 जून 2022 तक दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 जून 2022के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री मोहन पी . तिवारी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहन पी . तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 25 जून 2022
क्र. C- 2928-दो- 2-40-2019 . श्री अमिताभ मिश्र , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 15 से 21 जुलाई 2022 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अमिताभ मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमिताभ मिश्र , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 2930-दो- 2-75-2017.- श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर को दिनांक 1 से 9 जुलाई 2022 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 10 जुलाई 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
भाग 1 ]
3949
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जुलाई 2022
अवकाश से लौटने पर श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-2932-दो- 2-16-2022 .- श्री राजाराम भारतीय , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को दिनांक 21 से 25 जून 2022 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 जून 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री राजाराम भारतीय , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजाराम भारतीय उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 2934-दो -2-62-2013.- श्री ओंकार नाथ , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन को दिनांक 16 से 23 जून 2022 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री ओंकार नाथ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओंकार नाथ , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 2937- दो - 2-51-2021 . श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश, श्रृंखरा कुटुम्ब न्यायालय , रायसेन को दिनांक 22 से 29 जून 2022 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश , श्रृंखरा कुटुम्ब न्यायालय, रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मनीषा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
जबलपुर, दिनांक 27 जून 2022
क्र. B-3248- दो- 2-13-2015.- श्री अखिलेश जोशी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मुरैना को दिनांक 23 से 25 जून 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 जून 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश जोशी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B -3250- दो - 2-51-2018 .- श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिवनी को दिनांक 8 से 17 जून 2022 तक, दस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 16 से 17 जून 2022 तक , दो दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है .
क्र. C- 2939-दो- 2-38-2020 .- श्री अरूण कुमार वर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19- -इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , खण्डपीठ, इन्दौर
इन्दौर , दिनांक 20 जून 2022
क्र.-अवकाश- 910.- श्री अखिल कुमार वर्मा, डिप्टी कन्ट्रोलर (अकाउंट्स) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर, को दिनांक 25 जून से 2 जुलाई 2022 तक, आठ दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् दिनांक 3 जुलाई 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिल कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी कन्ट्रोलर ( अकाउंट्स ) , के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार ,
ए. व्ही. मण्डलोई , रजिस्ट्रार ( एम. ).