मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 8 जुलाई 2022 - आषाढ़ 17 , शक 1944
क्रमांक 364]
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2022
क्र. एफ 16-2-2020 - बाईस- पं. 2.- मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 01 सन् 1994 ) की धारा 54 के खंड ( पांच ) के साथ पठित धारा 95 की उप- धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत ( पशु वधशाला का विनियमन ) , नियम, 1998 में, जो उक्त अधिनियम की धारा 95 की उप - धारा ( 3 ) द्वारा यथाअपेक्षित मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अगस्त, 2020 में पूर्व प्रकाशित किया जा चुका है, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में , नियम 22 में, उप - नियम ( 1 ) में, शब्द " कोढ़ " ( लेप्रॉसी ) का लोप किया जाए.
No. F. 16-2-2020 - XXII - P - 2 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 95 read with clause (v) of section 54 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam , 1993 (No. 1 of 1994) , The State Government , hereby , make the following amendment in the Madhya Pradesh Gram Panchayat (Regulation of Slaughter house ) Rules , 1998 , which has been previously published in the "Madhya Pradesh Gazette" dated 28th August , 2020 as required by sub - section ( 3 ) of the section 95 of the said Act , namely:-
AMENDMENT
In the said rules , in rule 22 , in sub rule ( 1 ) , the word " leprosy" shall be omitted .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमरपाल सिंह , अपर सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .