Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सेवाएं....

Published 14 July 2022

Department
लोक सेवा प्रबंधन
Type
Extraordinary
Gazette no.
371
Identifier
in.gazette.madhya.2022-07-14.371.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश शासन•

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 371 ]

भोपाल , गुरुवार , दिनांक 14 जुलाई 2022- आषाढ़ 23 , शक 1944

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2022

क्र. एफ 2-13-22- लोसेप्र- पी.एस.जी.- 16- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 ( क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा -3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय - सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय - सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् -

741 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2022

742

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सेवाएं-

सेवाएं

सेवा क्र

द्वितीय अपील प्राधिकारीका पदनाम

पदाभिहित अधिकारी का पद नाम

प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम

सेवा प्रदान करने की निश्चित समय- सीमा

प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित कीगई समय-सीमा

7

1

16.18

6 15कार्य दिवस

प्रमुख अभियंता, (म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा)

4 30कार्य दिवस

महाप्रबंधक, (म.प्र.ग्रा.स. वि.प्रा. ) 3

5 मुख्य महाप्रबंधक, (म.प्र.ग्रा.स. वि.प्रा. )

2 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत लोक प्रयोजन के दृष्टिगत सड़क काटने की सशर्त अनुमति

16.19

15 कार्य दिवस

30 कार्य दिवस

मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा

अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा

कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत लोक प्रयोजन के दृष्टिगत सड़क काटने की सशर्त अनुमति

कलेक्टर

16.20

15 कार्य दिवस

30 कार्य दिवस

सी.ई.ओ. जिला पंचायत

ग्राम पंचायत अंतर्गत लोक : प्रयोजन के दृष्टिगत सड़क काटने की सशर्त अनुमति

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

528/ 8729511/2022 / 61/ लोसेप्र /पी.एस.जी.- 15 मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 ( क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा -3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद द्वारा परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय - सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय- सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत परिवहन विभाग की सेवाएं

सेवाएं

पदाभिहित अधिकारी

का पद नाम

सेवा क्र.

द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम

प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम

सेवाएँ प्रदान करने की निश्चित समय- सीमा

प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित समय- सीमा

7

6

4

5

3

2

1

संभागायुक्त

कलेक्टर

15.21

15 कार्य दिवस

07कार्य दिवस

क्षेत्रीय/अति. क्षेत्रीय/

जिला परिवहन

अधिकारी

ड्रायविंग लायसेंस में अन्य श्रेणी का वाहन का जोड़ा जाना

संभागायुक्त

कलेक्टर

15.22

15 कार्य दिवस

07 कार्य दिवस

ड्रायविंग लायसेंस में पता परिवर्तन

क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/

जिला परिवहन

अधिकारी

742( 1)

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2022

संभागायुक्त

15.23

15 कार्य दिवस

07 कार्य कलेक्टर दिवस

ड्रायविंग लायसेंस से किसी वाहन श्रेणी को हटाया जाना

क्षेत्रीय /अति.क्षेत्रीय/

जिला परिवहन

अधिकारी

संभागायुक्त

कलेक्टर

15.24

15 कार्य दिवस

07 कार्य दिवस

क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/

जिला परिवहन

अधिकारी

ड्रायविंग लायसेंस में खतरनाक व संकटजनक माल परिवहन की श्रेणी इंडोर्स करना

कलेक्टर

संभागायुक्त

15.25

15 कार्य दिवस

15कार्य दिवस

ड्रायविंग स्कूल खोलने हेतु लायसेंस

क्षेत्रीय/ अति.क्षेत्रीय/

जिला परिवहन

अधिकारी

कलेक्टर

संभागायुक्त

15.26

दिवस 15 कार्य

07कार्य दिवस

ड्रायविंग स्कूल लायसेंस का नवीनीकरण

क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/

जिला परिवहन

अधिकारी

संभागायुक्त

अंतर्राष्ट्रीय ड्रायविंग परमिट

कलेक्टर

15.27

15कार्य दिवस

07 कार्य दिवस

जिला परिवहन

अधिकारी

क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय /

संभागायुक्त

कलेक्टर

15.28

15कार्य दिवस

07कार्य दिवस

अस्थायी पंजीयन जारी करना

क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/

जिला परिवहन

अधिकारी

संभागायुक्त

कलेक्टर

15.29

15 कार्य दिवस

07 कार्य दिवस

अस्थायी पंजीयन का नवीनीकरण

क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/

जिला परिवहन

अधिकारी

कलेक्टर

संभागायुक्त

15.30

15कार्य दिवस

15 कार्य दिवस

क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय/

जिला परिवहन

अधिकारी

अन्य राज्य के वाहन को मध्यप्रदेश राज्य का नया पंजीयन चिन्ह आवंटित करना

संभागायुक्त

कलेक्टर

15.31

15कार्य दिवस

07 कार्य दिवस

लोक नीलामी में खरीदे गए वाहन का स्वामित्व अंतरण

क्षेत्रीय/अति.क्षेत्रीय /

जिला परिवहन

अधिकारी

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2022

742 (2)

क्रमांक 529 - P- 729561--इकसठ- लोसेप्र- पी.एस.जी. 48: - मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की

गारंटी अधिनियम, 2010 ( क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा -3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद् द्वारा , संस्कृति विभाग अंतर्गत पुरातत्व , अभिलेखागार एवं संग्रहालय द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं , पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय - सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय- सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है , अर्थात्: -

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत संस्कृति विभाग अंतर्गत पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय की सेवाएं

सेवाएं

सेवा क्र.

पदाभिहित अधिकारी का पद नाम प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम

द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनांम सेवा प्रदान करनेकी निश्चित समय- सीमा

3 1

48.1

प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गईसमय- सीमा

6.

4

5

15दिवस

7 दिवस

उप अभिलेखागार संचालक,

2 अभिलेखों का अवलोकन करने संबंधी आवेदन पत्रों का निराकरण ।

48.2

7 सचिव, संस्कृति, विभाग संचालक/आयुक्त, पुरातत्व अभिलेखागार

15दिवस

7दिवस

अभिलेखों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने बावत ।

उप संचालक, अभिलेखागार संचालक/आयुक्त, पुरातत्व अभिलेखागार

सचिव, संस्कृति, विभाग

क्रमांक 530 - P - 729489- इकसठ- लोसेप्र - पी.एस.जी. 09 मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 ( क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, एतद् द्वारा, अधिसूचना क्रमांक एफ - 2-13 /2012 - इकसठ - लोसेप्र- पी.एस.जी. 09 में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित सेवा क्रमांक 9.11 और 9.12 को विलोपित (डी- नोटिफाई) किया जाता है: -

डी-नोटिफाई

उक्त अधिनियम की अधिसूचित सेवाओं को-

(1 ) सेवा क्रमांक 9.11- पेट्रोल डीजल विक्रय एवं भंडारण हेतु नवीन अनुज्ञप्ति जारी करना को विलोपित (डी- नोटिफाई) किया जाता है।

(2) सेवा क्रमांक 9.12- पेट्रोल डीजल विक्रय एवं भंडारण हेतु नवीन अनुज्ञप्ति नवीनीकरण को विलोपित (डी- नोटिफाई) किया जाता है। मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गिरीश शर्मा, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 14 July 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2022-07-14.371.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2022-07-14.371.Extraordinary.