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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 372]
भोपाल , गुरुवार, दिनांक 14 जुलाई 2022- आषाढ़ 23, शक 1944
कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश , भोपाल
राजभवन, भोपाल , दिनांक 14 जुलाई 2022
क्र. एफ. 53-1 - रा. स. यू. ए.- 5-2016.- नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 22( 1 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाधिपतिजी ने उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड (क) , ( ग ) एवं ( घ ) के अंतर्गत नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर के प्रबंध मण्डल में निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया है :-
(क ) धारा 22 ( 2 ) ( क )- पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शोध शिक्षण और विस्तारी शिक्षण का विशेष ज्ञान रखने वाले या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले दो वैज्ञानिक / शिक्षाविद-
डॉ. एस. पी . शुक्ला, डीन ( सेवानिवृत्त )
पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय ,
रीवा, 10/715, अनंतपुर, ( शिव दुर्गा मंदिर के पास )
रीवा मध्यप्रदेश -487001 .
( ग ) धारा 22( 2 )( ग ) पशु पालन या मत्सय पालन से संबंधित उद्यमियों का एक प्रतिनिधि-
श्री मोहन नागर,
भारत भारती आवासीय
विद्यालय परिसर जामठी बैतूल मध्यप्रदेश.
( घ) धारा 22 ( 2 )( घ ) एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता-
श्रीमती राधा मिश्रा,
शिव शक्तिपुरम कॉलोनी, धावरी गली नं. 5, सतना मध्यप्रदेश .
कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर के आदेशानुसार, धरणेन्द्र कुमान जैन, राज्यपाल के उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .