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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 28 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 जुलाई 2022- आषाढ़ 24, शक 1944
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
( ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 3 जून 2022
क्र. एफ 5-05-2022 - एक( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति श्री सतीश कुमार शर्मा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ, ग्वालियर का ओ.एस.डी.-कम- पी.पी.एस . उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी/ 2171 / ( दो- 1-27/2021 ) दिनांक 18 अप्रैल 2022 के अनुक्रम में दिनांक 28 मार्च 2022 से 1 अप्रैल 2022 तक पाँच दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश के साथ एल . टी. सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011/4/ 2008- Estt ( ए) , दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
अवकाश नगदीकरण का यह चतुर्थ अवसर है .
क्र. एफ 5-05-2022-एक( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति श्री सतीश कुमार शर्मा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर का ओ.एस.डी.- कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी/2503/(दो-1-27/2021 ) दिनांक 5 मई 2022 के अनुक्रम में दिनांक 7 से 17 अप्रैल 2022 तक के आकस्मिक/सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011 /4/2008 - Estt ( ए ) दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
अवकाश नगदीकरण का यह पंचम अवसर है.
3951
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .
3952
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2022
भोपाल , दिनांक 13 जून 2022
क्र. एफ 5-07-2022- एक ( 1 ) माननीय न्यायाधिपति श्री एस. ए. धर्माधिकारी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर का ओ.एस.डी. - कम- पी.पी.एस . उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक सी/2264/(दो -1-17/2016 ) दिनांक 7 मई 2022 के अनुक्रम में दिनांक 26 से 28 अप्रैल 2022 तक 03 दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .
क्र . एफ 5-08-2022 - एक ( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति श्री जी. एस. अहलुवालिया , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर का ओ.एस.डी. कम- पी.पी.एस. उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक सी/1930/ ( दो - 1-4/2018 ) दिनांक 28 अप्रैल 2022 के अनुक्रम में 14 से 21 मई 2022 तक के सार्वजनिक/ ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011 /4/ 2008 - Estt ( ए) दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .
अवकाश नगदीकरण का यह तृतीय अवसर है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , रंजना पाटने , अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 5 जुलाई 2022
फा. क्र. 2392- इक्कीस- ब (दो ) .-इस विभाग के आदेश क्रमांक 2217-2021- इक्कीस- ब ( दो ) , दिनांक 25 जून 2021 के द्वारा कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम , 1984 के अन्तर्गत परिवार न्यायालय , भोपाल में कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 69 के प्रावधानों के अन्तर्गत श्रीमती प्रतिभा शर्मा को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया था.
कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 19 के प्रावधानों के अन्तर्गत कुटुम्ब न्यायालय ( परिवार न्यायालय ) के प्रधान न्यायाधीश ने श्रीमती प्रतिभा शर्मा को परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति को समाप्त किए जाने की सिफारिश की है.
अतः प्रधान न्यायाधीश की उक्त सिफारिश दिनांक 29 अप्रैल 2022 पर विचार करने के उपरान्त राज्य सरकार, एतद्वारा परामर्शदाता के पद पर नियुक्त श्रीमती प्रतिभा शर्मा की नियुक्ति समाप्त करता है .
भोपाल , दिनांक 8 जुलाई 2022
फा. क्र. 2709- इक्कीस- ब( एक ) -2022- ग्राम न्यायालय अधिनियम , 2008 ( क्रमांक 4 सन् 2009 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई) 43- 2009-2251 - इक्कीस - ब( एक ) 13, दिनांक 10 मई 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात् :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 18 , 49 और 60 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-
सारणी
क्र.
पदस्थापना का स्थल न्यायाधिकारी का नाम एवं पद
(1) " 18.
(3) छिन्दवाड़ा
(2) श्री मेहताब सिंह बघेल, प्रथम सिविल न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन, छिन्दवाड़ा.
सिविल जिले का नाम
ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय का नाम
(4) छिन्दवाड़ा
(6) छिन्दवाड़ा
(5) छिन्दवाड़ा भाग 1 ]
3953
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2022
(1)
(2)
(3)
49
गाडरवाड़ा श्री अश्विन परमार, द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश , प्रथम सिविल न्यायाधीश , सीनियर डिवीजन के न्यायालय में , गाडरवाड़ा.
60
सागर श्री राजकुमार त्रिपाठी, द्वितीय सिविल न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, सागर.
(4)
(5)
(6)
नरसिंहपुर
गाडरवाड़ा
गाडरवाड़ा
सागर
सागर
सागर
F. No. 2709 - XXI - B ( 1 ) -2022 . In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 (No. 4 of 2009 ) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 17 (E) 43-2009-2251 -XXI - B ( I ) -13 , dated 10th May 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part - I , Dated 24th May 2013 , namely :-
AMENDMENT
In the said notification , in the table, for serial numbers 18 , 49 and 60 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely
TABLE
S. No.
Name of
Nyayadhikari
Place of Posting
(1)
(2)
(3)
Chhindwara " 18 Shri Mehtab Singh Baghel Ist Civil Judge , Junior Division , Chhindwara .
Gadarwara 49 Shri Ashwin Parmar, IInd Additional Judge to the Court of I" Civil Judge Senior Division Gadarwara .
Sagar 60 Shri Raj Kumar Tripathi , IInd Civil Judge Senior Division, Sagar.
Name of District
Name of Headquarter ofGram Nyayalaya Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level
(5)
(4)
(6)
Chhindwara Chhindwara
Chhindwara
Gadarwara
Gadarwara
Narsinghpur
Sagar
Sagar Sagar
फा. क्र. 2711-2022-इक्कीस- ब( एक ).- राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी को एतद्वारा , उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है :-
क्र. न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
(1)
(2)
1. श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह ,
तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन वर्तमान में मुख्यालय बालाघाट, मध्यप्रदेश.
नवीन पदस्थापना
(3)
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , झाबुआ की हैसियत से तथा वे प्रत्येक माह में एक सप्ताह के लिए कुटुम्ब न्यायालय , अलिराजपुर में श्रृखंला न्यायालय आयोजित करेंगे.
उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
3954
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2022
संस्कृति विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 जून 2022
क्र. एफ - 11-03-2022- तीस.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्र. 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन दिनांक 22 अगस्त 1989 को लाल बाग पैलेस, इन्दौर को तथा उससे संलग्न भूमि को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था.
मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित क्षेत्र को ओर अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है .
कलेक्टर, इन्दौर के प्रस्ताव दिनांक 29 अक्टूबर 2021 अनुसार लाल बाग पैलेस, इन्दौर के लिए विनियोजित भूमि खसरा क्र. 1005, क्षेत्रफल 12.048 हे. में से 1.215 हे . भूमि में से नक्शा चिन्हांकित अनुसार जो इस विभाग के आधिपत्य में है , को अहिल्या बाई होल्कर की स्थापना के उद्देश्य से उक्त भूमि जिला प्रशासन, इन्दौर के उत्तरदायित्व पर अहिल्या बाई होल्कर स्मारक की स्थापना के लिए निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन राजस्व विभाग को सौंपी जाती है:-
1. उपरोक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि का उपयोग वर्जित रहेगा .
2. सौंपी गई भूमि से महल की ओर आना वर्जित होगा . इस हेतु चाहरदिवारी का निर्माण संबंधित संस्था को अपने व्यय पर करना होगा.
3. सौंपी गई भूमि पर किसी भी प्रकार का नवीन निर्माण बिना अनुमति के ना किया जावे.
4. मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल अवशेष अधिनियम, 1964 के शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील दुबे, उपसचिव.
भाग 1 ]
3955
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2022
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 14 जुलाई 2022
क्र. एफ - 15-2-2019- सात- शा.-7.-विभागीय अधिसूचना क्रमांक 15-2-2019- सात- शाखा-7, भोपाल दिनांक 8 अगस्त 2019, जो कि निम्नानुसार है , तो तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है.
अनुसूची
तहसील-रौन , जिला-भिण्ड
ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का क्रमांक
अनुक्रमांक
अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम (1)
(2)
(3)
1
1. मूल ग्राम- पचोखरा, प.ह.नं. -17
अधीक्षक भू- अभिलेख (नियमित ) 2. नवीन ग्राम - डमनापुरा
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रशेखर वालिम्बे , उपसचिव.
-भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2022
क्र. एफ - 15-2-2019- सात- शा .-7. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 15-2-2019- सात- शा. -7 दिनांक 14 जुलाई 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रशेखर वालिम्बे , उपसचिव.
Bhopal , the 14th July 2022
No. F - 15-2-2019 - VII - Sec . -7.-Department Notification No. F- 15-2-2019 - VII - Sec . - 7 , dated 8th August 2019 , which is as follows is hereby cancelled with immediate effect :
SCHEDULE
Tahsil : Roan , District : Bhind
Serial No. Name of Village ( s) with P.C. No.
(1)
(2)
Designation of the officer authorised to prepare record of rights (3)
1 1. Orignal Village - Pachokhara
Superintendent of Land Records , ( regular)
District-Bhind .
2. New Village- Damnapura Р.С. No. 17
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CHANDRASHEKHAR WALIMBE , Dy . Secy.
भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2022
क्र. 876-1309-2022- सात-4. - राज्य शासन , एतद्वारा श्री भाउराव पाटिल , सेवानिवृत्त प्रधान जिला न्यायाधीश, सागर को 02 वर्ष की अवधि या आगामी आदेश तक जो पहले हो, के लिए सदस्य राजस्व मंडल नियुक्ति करता है .
2. सदस्य, राजस्व मंडल की सेवा शर्तें पृथक् से जारी की जाएगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुमन रायकवार , अवर सचिव.
3956
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2022
कार्यालय , कलेक्टर मध्यप्रदेश जिला उज्जैन एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ,
क्र. 1217 -रीडर - 1-2022
उज्जैन, दिनांक 2 जून 2022
// प्रारंभिक अधिसूचना//
अंतर्गत धारा 11 भू-अर्जन , पूर्नवास एवं पूर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(कं. 30 सन् 2013)
चूँकी राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रतलाम मंडल के फतेहाबाद चंद्रावतीगंज उज्जैन खण्ड पर चिंतामण गणेश स्टेशन के पास समपार फाटक संख्या 07 पर रेलवे ओवर ब्रिज के एप्रोच रोड़ के निर्माण के लिए भूमि अधिकरण प्रस्ताव के अंतर्गत ग्राम चिंतामण जवासिया तहसील व जिला उज्जैन के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषक बार एवं सर्वे कं. बार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
योजना अंतर्गत निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावति है । प्रस्तावित सर्वे कं. " उपरोक्तानुसार प्रोजेक्ट से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है ।
अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची एक में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
ग्राम- चिंतामण जवासिया
अनुसूची कं. (1)
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का
कुल रकबा
सिंचित
असिंचित
कुल
0.99
0.06
1.05 रतलाम मंडल के फतेहाबाद चंद्रावतीगंज उज्जैन खण्ड पर चिंतामण गणेश स्टेशन केलास समपार फाटक संख्या 07 पर रेलवे ओवरब्रिज के एप्रोच रोड़ के निर्माण के लिए भूमि
ग्राम- चिंतामण जवासिया
अनुसूची कं. (2)
सर्वे कं
कं. भूमि स्वामियों के नाम
अन्य सम्पत्ति
अधिग्रहित
भूमि हे.
1
229
श्री गणेश प्रसाद पिता लक्ष्मी नारायण
0.06
2
228
0.26
श्री शरतचंद्र पिता गणुजी
3 श्री अशोक पिता रमेशचंद्र
0.50
260/1
4
0.05
श्री ओंकारेश्वर महादेव मंदिर स्थित 261 महाकालेश्वर उज्जैन भूमि स्वामी व्यवस्थापक श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति ।
5
0.18
श्री राम मंदिर स्थित भूमि स्वामी व्यवस्था 262 कलेक्टर महो. उज्जैन
6 श्रीमती बबली बी पति हैदर
213/933 आबादी
मकान पक्का6.5 मी x 100मी (शासकीय भूमि पर ) भाग 1 ]
3957
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2022
7 श्री रमेश पिता श्री बादेदर
213/933 आबादी
श्री रतनलाल पिता श्री रामचंद्र
मकान पक्का3.8 मी x (शासकीय भूमि पर ।
213/933 आबादी
8
9 श्री रमेश्वर पिता रतनलाल
मकान पक्का3.3 मी x 103 मी (शासकीय भूमि पर निर्मित
213/933 आबादी
मकान पक्का 2.65 मी x 70 नी (शासकीय भूमि पर निर्मित)
213/933 आबादी
10 श्रीमती कंचनबाई पति जगदीश
मकान पक्का 2.65 मी x 70 मी (शासकीय भूमि पर निर्मित )
213/933 आबादी
11 श्री संतोष पिता रतनलाल
मकान पक्का 2.65 मी. x70 मी (शासकीय भूमि पर निर्मित
1.05
कुल रकबा
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
न्यायालय उपायुक्त ( राजस्व ) संभाग शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन केबल एवम् डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम 2012 जिला शहडोल
प्ररूप घ
(नियम 6 देखिये )
शहडोल , दिनांक 20 जून 2022
कमांक 05 / बी-121 / 2016-17 , अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 25.07.2020 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम देवरी, पटवारी हल्का 58 - देवरी तहसील गोहपारू जिला शहडोल से ग्राम देवरी तहसील गोहपारू जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11.09.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
अनुसूची
जिला
तहसील
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
(1)
(2)
(3)
शहडोल गोहपारू देवरी 58 खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में
(4)
(5)
1064
0.075
1063
0.034
1062
0.183
1061
0.012
0.223
1060/2 , 1060/3 , 1060 /4.1060 /5, 1060/6 , 1060/7 , 1060/8 , 1060/9 ,
1060/10, 1060/11 . 1060/12
tended 1054/2
0.895
0.010
1053/2 3958
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2022
(1)
(2)
(4)
(3)
(5)
4012 शहडोल गोहपारू देवरी 58
0.195
1072/1356/1 , 1072/1356/2 क, 1072/1356/2 ख, 1072/1 , 1072/2 , 1072/3, 1072/4 क, 1072/4 ख, 1072/4 ग, 1072/5
0.247
1107/2 क, 1107/2 ख , 1107/2 ग, 1107/2 घ
0.124
1110/2, 1110/3
0.144
1112/1, 1112/2
0.005
1111/1 , 1111/2
0.008
1114/1 , 1114/2,1114/3
1116
0.103
1117
0.005
1118
0.035
1119
0.076
1149
0.010
0.562
1016/2, 1016/3
1028
0.004
0.087
1027/2
371
0.049
0.035
368/6
0.044
368/7
0.039
368/5
0.025
368/4
0.053
368/3
0.072
368/2
0.044
368/1
0.113
295/5
0.024
295/6
0.166
306/1, 306/2
307
0.005
305
0.052
0.895
325/2
324
0.008 3959
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2022
भाग 1 ]
कमांक 10 / बी-121 / 2016-17 , अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 25.07.2020 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम अकला, पटवारी हल्का 56- गुढ़ा तहसील गोहपारू जिला शहडोल से ग्राम देवरी तहसील गोहपारू जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11.09.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
अनुसूची
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
(1 )
(2)
(3)
गोहपारू
शहडोल
अकला / गुढा 56 खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (4)
(5)
638
0.063
637
0.040
636
0.082
0.674
626/2
625
0.004
616
0.083
0.022
615
617
0.056
0.007
613
618
0.051
612
0.052
619
0.060
620
0.022
0.094
621 3960
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2022
(2)
(3)
(4) (1)
624/1/ ख/1 , 624/1/ख/2
606/2
605/1, 605/2 यम2012जिला होत
194
461
460
599
600
601
433
623
608/1, 608/2
609
607/1, 607/2
584
587
586
588/1, 588/2
558
559/2
553/1, 553/2
598/2, 598/3-ख (5)
0.110
0.793
0.575
0.007
0.193
0.018
0.239
0.185
0.063
0.189
0.013
0.069
0.018
0.168
0.057
0.093
0.066
0.044
0.121
0.547
0.144
0.030
कमांक 11 / बी-121 / 2016-17 , अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 25.07.2020 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम भागा , पटवारी हल्का 56- गुढ़ा तहसील गोहपारू जिला शहडोल से ग्राम देवरी तहसील गोहपारू जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11.09.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
भाग 1 ]
3961
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2022
अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
अनुसूची
जिला तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
(2)
(1)
(3)
शहडोल गोहपारू भागा/गुढ़ा 56 खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(4)
(5)
0.490
45/3
55
0.005
0.144
54/1, 54/2, 54/3 , 54/4, 54/5
46
0.208
47
0.128
43
0.221
0.005
48/1, 48/2
0.189
75/1, 75/ 2,75/ 3 , 75/4 , 75/5, 75/6
Dinder
उपायुक्त (राजस्व)
गोहपारूभाग गर्दा 56 शहडोल
95
0.022
96
0.098
97
0.080
98
0.004
0.085
87/1 , 87/2, 87/3
0.081
86/1, 86/2
99
0.044
345
0.004
0.066
344/1,344/ 2
0.318
343/1, 343/2
0.102
134/1, 134/2
133
0.056
0.122
178/1 , 178/2
0.147
177/1 , 177/2
0.030
695/1, 695/2, 695/3 3962
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2022
697
699
700
[ भाग 1
0.104
0.076
0.096
0.025
851/1, 851/2
853
516
510
511
512
514
515
519 0.024
0.209
0.004
0.040
0.006
0.064
0.082
0.040
0.063
528/1, 528/2
525
526
522
523
524
531 0.062
0.012
0.012
0.037
0.057
0.004
0.243
533/1, 533/2 , 533/3
535 0.060
0.122
534/1, 534/2
584 0.022
0.077
979/1,979/ 2
961 0.065
37 0.105
उपायुक्त (राजस्व) 81 0.003
3963
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2022
भाग 1 ]
(3)
(4) (1)
(2)
82/1,82/ 2
भागा/ गुढ़ा 56
शहडोल गोहपारू
161/1, 161/2
106/1, 106/2
160
60/2, 60/3 , 60/4, 60/5
61/1/ क , 61/ 1 / ख , 61/2
166/3
936/3, 936/4
935/1, 935/2, 935/3
934
955/2, 955/3
963/1, 963/2
962
959
961
205/2, 205/ 3/ क, 205/ 3 / ख,
205/4
199/1, 199/2
200
201
195
193/1, 193/2
192/1, 192/2 क, 192/2 ख, 192/3
173/1 ख , 173/2, 173/3
180/2, 180/3
190/1 क, 190/1 ख , 190/2
191
758
757
756
755
760/1 क, 760/1 ख, 760/2
761/2
116
991
115
114/1. 114/2
837/1, 837/2
840 उपायुक्त (राजस्व) संभाग शहडोल (म.प्र .)
(5)
0.034
0.048
0.004
0.018
0.604
0.202
0.084
0.024
0.091
0.045
0.116
0.052
0.243
0.010
0.041
0.165
0.140
0.015
0.023
0.036
0.066
0.071
0.224
0.222
0.007
0.065
0.082
0.055
0.056
0.055
0.162
0.238
0.282
0.096
0.211
0.013
0.145
0.105 3964
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2022
(1)
(2)
(3)
(4)
723 शहडोल गोहपारू भागा/ गुढ़ा 56
725
724
730/1
729
804/2, 804/3
803
802/2, 802/3 (5)
0.079
0.182
0.058
0.176
0.125
0.160
0.108
0.025
0.591
793/2, 793/3 , 793/4, 793/5, 793/6, 793/7
795/1, 795/2 , 795/3 0.176
0.030
794/1, 794/2 , 794/3 , 794/4
744/1, 744/2
741 0.160
0.148
0.202
733/1, 733/2 , 733/3 , 733/4, 733/5, 733/6, 733/7, 733/8 , 733/9, 733/10, 733/11 , 733/12
734
730/2
730/3
708
707
706
814/3, 814/4
822/2, 822/3
821/1, 821/2
820/1 , 820/2 क , 820/2 ख
839
726 0.108
0.124
0.015
0.122
0.076
0.116
0.831
0.502
0.011
0.004
0.137
0.005
0.160
206/ 2/ क, 206 / 2/ ख , 206 / 2 / ग, 206/ 2/ घ, 206/ 3,206 /6, 206/7
229
939/2
207/1,207/ 2
208/1,208/ 2
209/1,209/ 2
210 Sander
220/1, 220/2 , 220/3
211 उपायुक्त (राजस्व) गंभाग गोल (म.प्र. )
0.005
0.088
0.176
0.180
0.045
0.112
0.010
0.060 भाग 1 ]
3965
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2022
(2)
(1)
(3)
शहडोल गोहपारू भागा/गुढ़ा 56 (4)
(5)
0.035
460/1, 460/2,460/3, 460/4, 460/5
0.124
457/1,457/2,457/3,457/4, 457/5
0.025
458/1, 458/2
0.076
459/1, 459/2
0.004
462/1, 462/2 , 462/3
0.096
456/1, 456/2
0.120
454/1, 454/2
कमांक 12 / बी-121 / 2016-17 , अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 25.07.2020 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम गुढा, पटवारी हल्का 56- गुढ़ा तहसील गोहपारू जिला शहडोल से ग्राम देवरी तहसील गोहपारू जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11.09.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
अनुसूची
जिला तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
(1)
(2)
(3)
शहडोल गोहपारू गुढ़ा/56 खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर मे) (4)
(5)
0.028
169/2
0.095
171/2
0.187
168/1 , 168/2 क, 168/2 ख 168/2 ग, 168/2 घ 3966
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2022
[भाग 1
0.092
167/1 क, 167/1 ख , 167/1 ग . 167/1 घ, 167/2
0.021
166/1 क, 166/1 ख , 166/1 ग . 166/1 घ, 166/2, 166/3 , 166/4 , 166/5, 166/6, 166/7
165
0.119
163
0.149
उपायुक्त (राजस्व)
शहडोल गोहपारू
गुढ़ा/56
0.186
162/1, 162/2
161
0.056
160
0.006
0.179
57/1,57/ 2
58
0.222
0.077
158/1, 158/2 क , 158/2 ख , 158/2 ग, 158/2 घ
0.196
157/2 क, 157/2 ख
0.122
239/1,239/ 2
241
0.015
0.048
240/1,240/ 2
0.004
236/1, 236/ 2,236/3 , 236/4
0.219
237/1,237/ 2,237/ 3 , 237/4
0.028
233/1.233/ 2
232
0.019
0.090
220/1,220/ 2
221
0.005
218
0.013
219
0.004
217
0.060
216
0.005
213
0.056
214
0.005
330
0.005
212
0.028
210
0.005
0.005
332/1, 332 / 2/ क1 , 332 / 2 / क 2 , 332/2 ख, 332/2 ग
211
0.097
333
0.022
0.074
204/1, 204/2
0.010
335/1 क , 335/1 ख , 335/1 ग.. 335/1 घ, 335/1 .. 335/2 , 335/3 , 335/4 क. 335/4 ख
337
0.091
336
0.005
0.045
338/1.338/ 2
339
0.002
Handew
340
0.124
(राजस्व)
363
0.031
संभाग आल 3967 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जुलाई 2022
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
367
शहडोल गोहपारू
0.013 गुढ़ा/ 56
365/2
0.324
368
0.005
396
0.110
0.311
395/2
397
0.112
422
0.272
424
0.095
428
0.137
430
0.045
431
0.046
437
0.005
463
0.051
97
0.004
0.065
91/1, 91/2 , 91/3
0.420
93/2, 93/3 , 93/4 , 93/5 , 93/6 , 93/7 , 93/8 , 93/9
15
0.025
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मिनीषा भगवती पाण्डेय , सक्षम प्राधिकारी उपायुक्त (राजस्व) .
कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश
इंदौर, दिनांक 14 फरवरी 2022
[अंतर्गत धारा -11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार
अधिनियम 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ]
क्र. 946- अ.वि.अ. - भू- अर्जन-22. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) मे उनके दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा -11 ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है.
प्रस्तावित इंदौर- देवास- उज्जैन दोहरीकरण के कार्य की प्रकृति लोक हित के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है, जिस हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है. अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा -4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है . इस 3968
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जुलाई 2022
कारण से धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम-कैलोदहाला
क्र.
विवरण
अनुभाग- जूनीइंदौर, जिला इंदौर
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हेक्टर में )
सिंचित
(1)
(2)
(3)
0.000 इंदौर- देवास- उज्जैन रेलवे दोहरीकरण के प्रयोजन हेतु.
0.000
योग
असिंचित
कुल रकबा
(4)
(5)
0.109
0.109
0.109
0.109
अनुसूची ( 2)
इंदौर - देवास - उज्जैन रेलवे दोहरीकरण के प्रयोजन हेतु ग्राम कैलोदहाला, अनुभाग सूनीइंदौर, जिला इंदौर की प्रभावित भूमि का विवरण.
क्र.
भूमि का कुल रकबा ( हेक्टर में )
कृषक का नाम व पिता/पति का नाम
खसरा क्रमांक
सिंचित
असिंचित
(1)
(4)
(2)
(3)
(5)
1 .
281/2/1 0.000
0.109 शंकरलाल , सीताराम पिता
गंगाराम
योग .. 0.000
0.109 अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में)
सिंचित असिंचित
कुल कुल
(8)
(9) (6) (7)
0.000
0.109 0.109
0.109
0.000
0.109
0.109
0.109
नोटः- ( 1 ) उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.
(2 ) उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अनुभाग जूनीइंदौर, जिला इंदौर ( म.प्र. ) एवं उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) , पश्चिम रेल्वे , इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीषसिंह , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.