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मध्य प्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 381 ]
भोपाल, बुधवार , दिनांक 20 जुलाई 2022 - आषाढ़ 29, शक 1944
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2022
क्र. 001-2022 - Sec - 1- पांच- ( CT ) ( 41 ) .- आयुक्त, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( 2017 का 19 ) की धारा 44 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर , ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनका वित्तीय वर्ष 2021-22 में संकलित आवर्त दो करोड़ रुपये तक है , को उक्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी दाखिल करने से छूट प्रदान करते हैं.
2. यह अधिसूचना दिनांक 5 जुलाई , 2022 से प्रवृत्त मानी जावेगी .
लोकेश कुमार जाटव, राज्य कर आयुक्त.
भोपाल , दिनांक 20 जुलाई 2022
क्र. CT - 3-0001-2022- Sec - 1- पांच- ( CT ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT - 3-0001-2022 - Sec - 1- पांच- ( CT ) ( 41 ) , दिनांक 20 जुलाई 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
Bhopal , the 20th July 2022
No. CT-3-0001-2022- Sec - 1 - V- ( CT) ( 41 ) .-In exercise of the powers conferred by the first proviso to Section 44 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 ( 19 of 2017 ) , the Commissioner , on the recommendations of the Council , hereby, exempts the registered person whose aggregate turnover in the financial year 2021-22 is up to two crore rupees , from filing annual return for the said financial year .
2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 5th day of July 2022.
LOKESH KUMAR JATAV , Commissioner of State Tax .
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022