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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 382]
भोपाल , बुधवार, दिनांक 20 जुलाई 2022- आषाढ़ 29, शक 1944
वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 20 जुलाई 2022
क्र. एफ- ए-3-26-2019-1- पांच- ( 42 ) .- राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19 ) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-26-2019-पांच (53 ) , दिनांक 29 जून, 2019 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-
उक्त अधिसूचना के दूसरे पैरा में, चौथे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
" परन्तु यह और कि उक्त व्यक्ति 30 जून, 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए स्वानिर्धारित कर के संदाय के ब्यौरों के विवरण को मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में 31 जुलाई, 2022 तक प्रस्तुत करेगा.
2. यह अधिसूचना दिनांक 05 जुलाई , 2022 से प्रवृत्त मानी जावेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2022
क्र. एफ- ए- 3-26-2019-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ- ए- 3-26-2019-1- पांच-( 42 ) , दिनांक 20 जुलाई, 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
763 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जुलाई 2022
764
Bhopal , the 20th July 2022
No. F -A- 3-26-2019-1 - V ( 42 ) . In exercise of the powers conferredby Section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 ( 19 of 2017) , the State Government , on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendments in this Department's notification No. F A- 3-26-2019-1 - V- ( 53 ) , dated the 29th June, 2019, namely :-
In the said notification , in the second paragraph , after the fourth proviso , the following proviso shall be inserted, namley:-
"Provided also that the said persons shall furnish a statement, containing the details of payment of self- assessed tax in FORM GST CMP - 08 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules , 2017 for the quarter ending 30th June , 2022 till the 31st day of July , 2022. " .
2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 5th day of July, 2022 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. P. SHRIVASTAVA, Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022.