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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 384]
भोपाल , बुधवार, दिनांक 20 जुलाई 2022- आषाढ़ 29 , शक 1944
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2022
क्र. CT- 3-0002-2022-Sec-1-पांच (CT) (44) .- राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( 2017 का 19 ) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 168क के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( 2017 का 13 ) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-32-2020-1- पांच ( 67 ) , दिनांक 5 दिसम्बर, 2020 और अधिसूचना क्रमांक एफ- ए- 3-07-2021-1- पांच ( 26 ) , दिनांक 10 जून , 2021 का आंशिक उपांतरण करते हुए, -
( i) संदत्त न किए गए कर या कम संदत्त कर या गलत रूप से लाभ उठाए गए या उपयोग किए कर प्रत्यय इनपुट की वसूली के लिए वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए कर की अवधि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा ( 9 ) के अधीन आदेश जारी करने के लिए धारा 73 की उपधारा ( 10 ) के अधीन विनिर्दिष्ट समय- सीमा का 30 सितम्बर , 2023 तक विस्तार करती है;
( ii ) गलत प्रतिदाय की वसूली के लिए उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा ( 9 ) के अधीन आदेश जारी करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा ( 10 ) के अधीन परिसीमा अवधि की संगणना के लिए 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक की अवधि को उपवर्जित करती है.
( iii) उक्त अधिनियम की धारा 54 या धारा 55 के अधीन प्रतिदाय आवेदन दाखिल करने के लिए परिसीमा की अवधि की संगणना करने में 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक की अवधि को उपवर्जित करती है.
2. यह अधिसूचना 1 मार्च 2020 से प्रवृत्त समझी जाएगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव,
767 768
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जुलाई 2022
भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2022
क्र. CT- 3-0002-2022- Sec- 1- पांच (CT) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT- 3-0002-2022 - Sec - 1-05 ( CT) (44) . दिनांक 20 जुलाई 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
Bhopal , the 20th July 2022
No. CT - 3-0002-2022 - Sec - 1 - V ( CT) ( 44 ) . In exercise of the powers conferred by Section 168A of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 ( 19 of 2017 ) (hereinafter referred to as the said Act ) read with Section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 ( 13 of 2017) and in partial modification of this Department's notification No. F A - 31-2020-1 - V ( 67 ) , dated the 5th December , 2020 and No. F A 3-07-2021-1 - V ( 26) , dated the 10th June , 2021 , the State Government , on the recommendations of the Council , hereby,-
( i) extends the time limit specified under sub- section ( 10) of Section 73 for issuance of order under sub- section (9 ) of Section 73 of the said Act , for recovery of tax not paid or short paid or of input tax credit wrongly availed or utilized , in respect of a tax period for the financial year 2017-18 , up to the 30th day of September, 2023 ;
( ii ) excludes the period from the 1st day of March , 2020 to the 28th day of February, 2022 for computation of period of limitation under sub - section ( 10 ) of Section 73 of the said Act for issuance of order under sub- section (9) of Section 73 of the said Act , for recovery of erroneous refund;
(iii) excludes the period from the 1st day of March , 2020 to the 28th day of February, 2022 for computation of period of limitation for filing refund application under Section 54 or section 55 of the said Act .
2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of March , 2020.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, R. P. SHRIVASTAVA , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .