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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 29, Part Part 1, 22 July 2022

Published 22 July 2022

Type
Ordinary
Gazette no.
29
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2022-07-22.29.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदे श

शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई 2022- आषाढ़ 31 , शक 1944

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम , (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 21 जून 2022

क्र. एफ 5-05-2022- एक ( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति श्री सतीश कुमार शर्मा, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर का ओ.एस.डी.-कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक सी -2314/ ( दो - 1-27/2021 ) , दिनांक 11 मई 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 20 अप्रैल से 1 मई 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011 /4/2008 - Estt (ए ) , दिनांक 23 सितम्बर , 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

अवकाश नगदीकरण का यह छटवां अवसर है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने , उपसचिव.

3969

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्दीय मुद्र‌णालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022 .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

3970

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 5 जुलाई 2022

क्र. एफ 1 ( ए) 59-2012- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री अशोक गोयल, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस सुधार, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 27 जून से 8 जुलाई 2022 तक, बारह दिवस का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गोयल, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस सुधार, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक गोयल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक गोयल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2022

क्र. एफ 1 ( ए) 105-2016- ब- 2- दो . - राज्य शासन , श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया , भापुसे, सेनानी, 15वीं वाहिनी बिसबल , इन्दौर को दिनांक 14 से 27 मार्च 2022 तक, चौदह दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 28 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी , अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 14 जुलाई 2022

फा. क्र. 2784-2022 - इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्वारा , उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उक्त पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है:-

 क्र.   न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना                             नवीन पदस्थापना
(1)                          (2)                                                      (3)
  1      श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर,                         प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, नरसिंहपुर की हैसियत से
         माननीय महामहिम मध्यप्रदेश के राज्यपाल के             श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव ( सीनियर ) की दिनांक 31 जुलाई 2022
         विधि अधिकारी , भोपाल.                                को सेवानिवृत्ति होने से.
  2      श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह,                           प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , गुना की हैसियत से श्री कासिफ
         सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण                      नदीम ( खान ) के स्थान पर तथा इसके साथ वह माह में 10 दिन
         (डी.एल.एस.ए. ) , विदिशा .                            कुटुम्ब न्यायालय, अशोकनगर में श्रृंखला न्यायालय भी आयोजित
                                                              करेंगे .
  3      कु. सुमन श्रीवास्तव,                                  प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर की हैसियत से श्री अनिल
         पांचवें जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश ,                 कुमार अग्रवाल के स्थान पर.
         इन्दौर.

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

3971

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2022

भाग 1 ]

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2022

क्र. एफ 16-40-2020- ए - ग्यारह.- बॉयलर एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स भारत ओमान रिफायनरीस लि. , बीना, जिला- सागर, मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/5297 , एमपी/5294 , एमपी/5295 एवं एमपी/5296 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी ) के प्रवर्तन से दिनांक 02 जून 2022 से 1 जून 2023 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है:-

1. संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बॉयलर्स अधिनियम , 1923 की धारा 18( 1) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश , भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 कीअपेक्षानुसार संचालक बॉयलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. भारतीय बॉयलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम, 385 क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी .

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

7. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र एवं संचालक, वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. के . बरोनिया , अपर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2022 सूचना

क्र. एफ- 3-31-2022 - अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, वि.क.अ. सह- आयुक्त- सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल, की सूचना क्रमांक 1381 - टी.सी - 87 - छिन्दवाड़ा- बालाघाट- उपां - नग्रानि-2021 , भोपाल , दिनांक 31 मार्च 2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित बालाघाट विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची

ग्राम

क्रमांक

प्लाट क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

नजूलशीट ब्लॉक क्रमांक

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू- उपयोग (7)

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (6)

(5)

0.7689 में से

(4) 21

(1) 1

(3) 306

(2) बालाघाट

सार्वजनिक एवं अर्द्ध- सार्वजनिक

एवं मार्ग.

मिश्रित एवं मार्ग (पुनर्घनत्वीकरण योजना) .

0.044973

योग 0.7689 में से

0.044973

शर्तें-

1. उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय , वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियां मान्य होंगी.

2. उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानानुसार लागू होंगे .

3. उपरोक्त उपांतरण बालाघाट विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

3972

क्र. एफ- 3-38-2022- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , वि.क.अ. सह-आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , भोपाल की सूचना क्रमांक 1343- टी.सी -79- सागर- दमोह -उपां- नग्रानि-2021, भोपाल, दिनांक29 मार्च 2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित दमोह विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची

क्रमांक ग्राम

प्लाट क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

नजूलशीट ब्लॉक क्रमांक

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

56-57

1

दमोह

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू- उपयोग विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग

(7)

(6)

मिश्रित

वर्तमान सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक

1.036 ( 2.56 एकड़ )

में से 0.2615

195

योग ..

1.036 ( 2.56 एकड़)

में से 0.2615

शर्तें-

1. उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय , वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्ध- सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियां मान्य होगी.

2. उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के प्रावधानानुसार लागू होंगे.

3. उपरोक्त उपांतरण दमोह विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 15 जुलाई 2022

क्र. 6067-2340-22- पचास- 2.- किशोर न्याय ( बालकों की देख- रेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 ( 2016 का सं. 02 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है , अर्थात्:-

अनुसूची

जिले का नाम

क्र.

किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय

(3)

(2)

(1)

1

अनूपपुर सिंगरौली अनूपपुर सिंगरौली

2

प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम

श्रीमती शिवानी असाटी , JMFC श्री आयुष कनेल, JMFC (4) भाग 1 ]

3973

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2022

No. 6067-2340-22- L- 2.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and ( 2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act , 2015 ( No. 02 of 2016 ) , the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2 ) of the Schedule below for the District as specified in column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely :-

SCHEDULE

S.No.

Name of the

District

Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter

(2)

(1)

1 2

Anuppur Singrauli

Name of the Principal Magistrate & Designation

(4)

Smt . Shivani Asati , JMFC Shri Ayush Kanel , JMFC

(3) Anuppur Singrauli

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कटेसारिया, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कुलाधिपति, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर, मध्यप्रदेश

राजभवन , भोपाल , दिनांक 15 जुलाई 2022

क्र. एफ - 1-5-22- रा.स. - यू.ए.1-914.- मध्यप्रदेश आयुवि 'ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 ( क्रमांक 19 सन् 2011 ) की धारा 12 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर एतद्वारा डॉ. अशोक खंडेलवाल, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष , आर्थोडोंटिक्स एवं डेन्टोफेसियल आर्थोपेडिक विभाग , दन्त विज्ञान कालेज एवं अस्पताल, राऊ जिला इन्दौर ( म . प्र. ) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पूर्वतर हो के लिए मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर का कुलपति नियुक्त करत हूं.

2. इनकी सेवा की शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम -1 के अनुसार शासित होंगी.

3. यह आदेश दिनांक 17 अगस्त 2022 से प्रभावशील होगा .

मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.

3974

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 8 जुलाई 2022

क्रमांक एफ 15-13 /2020/ 10-2:: भारतीय वन अधिनियम 1927 ( 1927 का 16) की धारा-34 (अ) द्वारा

प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन एतद्वारा यह घोषणा करता है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया वनक्षेत्र , जिसे इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/9- X/ 58 , दिनांक 10 जुलाई 1958 द्वारा संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से संरक्षित वन नहीं रहेगा तथा यह भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित मानी जायेगी।

अनुसूची

जिला- नर्मदापुरम वनमंडल- नर्मदापुरम

तहसील-इटारसी वन परिक्षेत्र- इटारसी

संरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की सीमायें

संरक्षित वन नहीं

रहने का कारण

क्र. वन     वनखण्ड   वन      क्षेत्रफल
     परिसर  का       कक्ष का  (हे .में) जो
    का      नाम      क्रमांक संरक्षित
     नाम                     वन   नहीं
                             रहेगा
1   2       3        4       5          6               7
1   जमानी   खोरी             270.00

भारत सरकार की

स्वीकृति क्रमांक

F.No.8-

19/2017 - FC

दिनांक

उत्तर- संरक्षित वनखंड खोरी के पुराना मुनारा क्रमांक-154 से नवीन कृत्रिम लाईन नया मुनारा क्रमांक 154/1 से होकर पुराना मुनारा क्रमांक 157 तक एवं पुराना मुनारा क्रमांक-157 से कृत्रिम लाईन पुराना मुनारा क्रमांक 160 से होकर पुराना मुनारा क्रमांक

06.09.2017 की

(नया) कक्ष क्र. पी.एफ.- 143 (पुराना) कक्ष क्र. पी.एफ.- 51

161/1 तक तथा नवीन कृत्रिम लाईन पुराना मुनारा क्रमांक- 161/1 से नया मुनारा क्रमांक 161/10 तक एवं कृत्रिम लाईन नया मुनारा क्रमांक 161/10 से आरक्षित वनखंड नीलगढ़ के पुराना मुनारा क्रमांक 170 तक।

पालन में सतपुड़ा शर्त क्रमांक-1 के टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम के संरक्षित क्षेत्र से विस्थापित

वनग्राम माना

भाग-2

को

वनमंडल

(सामान्य)

नर्मदापुरम की

वनभूमि पर

(नया) कक्ष क्रमांक पी.एफ.- 144 (पुराना) कक्ष क्रमांक पी.एफ.- 50

पूर्व- आरक्षित वनखण्ड नीलगढ़ की सीमा पुराना मुनारा क्रमांक 170 से नया मुनारा क्रमांक 168/1 तक एवं वनखण्ड नीलगढ़ के नया मुनारा क्रमांक- 168/1 से नवीन कृत्रिम लाइन संरक्षित वनखंड खोरी के कक्ष क्रमांक पी.एफ. - 144 के नया मुनारा क्रमांक 26/18 तक।

बसाये गये स्थल

की वनभूमि का

निर्वनीकरण

दक्षिण- संरक्षित वनखंड खोरी के कक्ष क्रमांक पी . एफ -144 के नया मुनारा क्रमांक-26/18 से कृत्रिम लाईन पुराना 3975 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

मुनारा क्रमांक 27 एवं 28 से होकर पुराना मुनारा क्रमांक 29/1 तक एवं पुराना मुनारा क्रमांक 29/1 से नवीन कृत्रिम लाइन नया मुनारा क्रमांक 2 एवं 3 से होकर पुराना मुनारा क्रमांक 34/4 तक तथा पुराना मुनारा क्रमांक 34/4 से कृत्रिम लाईन पुराना मुनारा क्रमांक 36/1 तक, ग्राम झालपा की उत्तरी सीमा।

पश्चिम- नवीन कृत्रिम लाइन संरक्षित वनखंड खोरी के कक्ष क्रमांक पी.एफ. -144 के पुराना मुनारा क्रमांक-36/ 1 से पुराना मुनारा क्रमांक- 145/10 तक, तिलक सिंदूर से जमानी रोड़ सीमा एवं कृत्रिम पुराना मुनारा क्रमांक- 145/10 से पुराना मुनारा क्रमांक-154 तक संरक्षित वनखंण्ड खोरी की पश्चिमी सीमा।

आंतरिक भू-खंडः

(1 ) भू-खंड क्रमांक-1: मुनारा क्रमांक-1 से मुनारा क्रमांक 4 तक एवं मुनारा क्रमांक-4 से मुनारा क्रमांक-1 तक निरूपित है ।

(भू-खंड क्रमांक-1 का क्षेत्रफल-4.5 हेक्टे. )

(2) भू-खंड क्रमांक-2: मुनारा क्रमांक-1 से मुनारा क्रमांक 8 तक एवं मुनारा क्रमांक- 8 से मुनारा क्रमांक-1 तक निरूपित है ।

(भू-खंड क्रमांक-2 का क्षेत्रफल-8.00 हेक्टे. )

(3) भू-खंड क्रमांक-3: मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक-7 तक एवं मुनारा क्रमांक-7 से मुनारा क्रमांक-1 तक निरूपित है। (भू-खंड क्रमांक-3 का क्षेत्रफल-12.00 हेक्टे.) को छोड़कर ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2022

क्र. एफ - 15-13-2020 - दस -2 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 15-13-2020 - दस-2 , दिनांक 8 जुलाई 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव, 3976

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

Bhopal , the 8th July 2022

No. F 15-13/2020/ 10-2 :: In Exercise of powers conferred by Section 34 ( A) of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927 ) the State Government hereby declares that the Forest area as specified in the Schedule below, which was declared as Protected Forest by the Notification Number/9 - X/ 58 , Date 10 July 1958 of Madhya Pradesh Forest Department, will cease to be Protected Forest with effect from the date of publication of the notification in Madhya Pradesh Gazette and this land shall stand transferred to the Revenue Department.

SCHEDULE

District : - Narmadapuram

Forest Division : - Narmadapuram

Forest Beat

Forest Block

S. No

Forest Compartment Number

Tehsil :- Itarsi

Forest Range - Itarsi

Boundaries of Forest land Ceased to be Protected Forest

Brief

description of

reasons for

Ceasing

Protected

Forest

Khori

Area in Hectare Ceased to be Protected Forest 270.00 1. Jamani

(New) PF - 143 (Old)PF -51

(New)PF - 144 (Old)PF-50 North : -New Artificial cut line ofProtected Forest Block Khori from old Pillar No.- 154 to old Pillar No. - 157 , through New Pillar No. - 154/ 1 and Artificial line from old Pillar No. - 157 to old Pillar No. 161/1 , through old Pillar No. - 160 and New Artificial cut line from old Pillar No.161 / 1 to New Pillar no . 161/10 and Artificial line from New Pillar No. - 161 /10 to old Pillar No. - 170 of Reserve Forest Block Nilgadh .

East: -Reserve Forest Block Nilgarh boundary from old Pillar No.- 170 to New Pillar No. 168/1 and New Artificial cut line from New Pillar No. 168/1 of Reserve Forest Block Nilgarh to New Pillar No.- 26/18 of Protected Forest Block Khori Compartment no.P.F. -144.

The denotification of the forest land diverted for the rehabilitation of village Mana Part -2 from Satpura tiger Reserve vide sunction issued the MOEF&CC letter by no.F.No. 8- 19/2017 date 06.09.2017.

South: Artifical line of Protected Forest Block Khori Compartment no.P.F. - 144 from New Pillar No. - 26/ 18 to old Pillar No. -29/ 1 , through old Pillar No. -27 & 28 and New Artifical cut line from old Pillar No. -29/ 1 to old Pillar No.34/4 , through New Pillar No -2& 3 , and Artifical line from old Pillar No. -34/4 to old Pillar No. 36/1, North boundary of village Jhalpa .

West:- New Artifical cut line of Protected Forest Block Khori from compartment no.P.F. - 144 of old Pillar No. - 36/ 1 to old Pillar No. - 145/ 10 , Tilak Sindur to Jamani rwad boundary and Artifical line from old Pillar No. - 145/ 10 to old Pillar No. 154 West boundary of Protected Forest Block Khori.

Internal Plot : - (Excluded) PlotNo. 1 : -Plot boundary from Pillar No.- 1 to Pillar No. - 4 and Pillar No. -4 to 1 ( Plot No.- 1 Area- 4.5 ha. )

PlotNo. -2: Plot boundary from Pillar No.- I to Pillar No. - 8 and Pillar No. - 8 to Pillar No.-1. (Plot No. - 2 Area- 8.00 ha . ) Plot No. -3 : Plot boundary from Pillar No.- 1 to Pillar No. - 7 and Pillar No. - 7 to Pillar No. - 1 (Plot No. - 3 Area 12.00 ha. ) .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh .

PADMAPRIYA BALAKRISHNAN , Secy.

3977

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2022

क्र. एफ- 15-3-22- सात-शा.7.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 34 ( अ ) के प्रावधानों के अन्तर्गत नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 7 ) में वर्णित अधिसूचना के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग द्वारा अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में वर्णित वन परिक्षेत्र के अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 5 ) में वर्णित क्षेत्रफल अनुसार भूमि का निवर्नीकरण कर मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को हस्तांतरित की गई है. अतः राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) खण्ड ( य-5 ) की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में वर्णित हस्तांतरित वन परिक्षेत्र को कॉलम क्रमांक (4 ) में उल्लेखित नाम से नवीन राजस्व ग्राम घोषित करती है:-

अनुसूची

जिला- पन्ना

क्र. वन परिक्षेत्र तहसील नवीन राजस्व

ग्राम

वन ग्राम से राजस्व ग्राम बनाए गए ग्राम की चतुर्सीमाऐं

का नाम

वन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को हस्तांतरित भूमि का क्षेत्रफल (हे.में )

वन भूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित करने हेतु जारी म . प्र . शासन वन विभाग की अधिसूचना का विवरण (7)

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

पन्ना नवीन झालर

1

221.00 उत्तर- कृत्रिम मुनारा क्रमांक 01 से 06 एफ 15-14-2020- दस -2, दिनांक 18 जनवरी 2022.

पन्ना वन कक्ष क्र. पी.एफ. -434

तक. पूर्व- कृत्रिम मुनारा क्रमांक 06 से 12 तक दक्षिण- कृत्रिम मुनारा क्रमांक 12 से 15 , 16 एवं 16ए तक. पश्चिम- कृत्रिम मुनारा क्रमांक 16 ए, से नाला सीमा होते हुए मुनारा क्रमांक 01 तक.

379.51

नयी बस्ती पुखरा.

एफ 15-14-2020- दस -2, दिनांक 18 जनवरी 2022 .

2 देवेन्द्र नगर वन कक्ष क्र. पी.एफ. - 105, 106, 107 , 108 . पन्ना

उत्तर- कृत्रिम मुनारा क्रमांक 01 से 05 तक एवं 43 से 01 तक. पूर्व- कृत्रिम मुनारा क्रमांक 05 से 11 तक एवं 01 से 07 तक. दक्षिण- कृत्रिम मुनारा क्रमांक 11 से 20 तक एवं 07 से 31 तक. पश्चिम-कृत्रिम मुनारा क्रमांक 20 से 01 तक एवं 31 से 43 तक.

3978

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

[ भाग 1

क्र. एफ- 15-03-2022- सात -7 .- भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 34 ( अ ) के प्रावधानों के अन्तर्गत नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 7 ) में वर्णित अधिसूचना के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग द्वारा अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में वर्णित पूर्व वन परिक्षेत्र के अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 5 ) में वर्णित क्षेत्रफल अनुसार भूमि का निवर्नीकरण कर मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को हस्तांतरित की गई है .

अतः , राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) खण्ड ( य -5 ) की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में वर्णित हस्तांतरित वन ग्राम को कॉलम क्रमांक (4) में उल्लेखित नाम से नवीन राजस्व ग्राम घोषित करता है:-

अनुसूची

जिला-छिन्दवाड़ा

तहसील का नाम

वन ग्राम से राजस्व ग्राम बनाए गए ग्राम की चतुर्सीमाऐं

नवीन राजस्व ग्राम का नाम

क्र. पूर्व वनग्राम का नाम/वन परिक्षेत्र

वन भूमि का राजस्व भूमि में परिवर्तित करने हेतु जारी मध्यप्रदेश शासन वन विभाग की अधिसूचना का विवरण (7) (2)

वन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को हस्तांतरित भूमि का क्षेत्रफल (हे.में) (5)

(1)

(3)

(6)

(4)

नया खैरांज

पूर्व- डोलापांजरा

72.000

बिछुआ

1 खैरांज परिक्षेत्र कुम्भपानी.

पश्चिम-किसनपुर एवं वन विभाग उत्तर- पिपरियाकला दक्षिण-ग्वारीमाल

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-04- 2021- दस -2, दिनांक 17 सितम्बर 2021 .

क्र. एफ 15-04-2022 - सात -7. - भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 27 के प्रावधानों के अन्तर्गत नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 7 ) में वर्णित अधिसूचना के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में वर्णित वन परिक्षेत्र के अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 5 ) में वर्णित क्षेत्रफल अनुसार भूमि का निवर्नीकरण कर मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को हस्तांतरित की गई है.

अतः राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) खण्ड (य -5 ) की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में वर्णित हस्तांतरित वन परिक्षेत्र को कॉलम क्रमांक (4 ) में उल्लेखित नाम से नवीन राजस्व ग्राम घोषित करता है:-

अनुसूची

जिला- मण्डला

क्र.

वन विभाग

पूर्व वन परिक्षेत्र

तहसील का नाम

नवीन राजस्व ग्राम

वन ग्राम से राजस्व ग्राम बनाए गए ग्राम की चतुर्सीमाएं

वन भूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित करने हेतु

द्वारा राजस्व

विभाग को

हस्तांतरित भूमि

का क्षेत्रफल

(हे.में)

(3)

(4)

(5)

(6)

जारी मध्यप्रदेश शासन वन विभाग की अधिसूचना का विवरण (7) (1) (2)

1 वनखण्ड

46.17

बिछिया बोतलबहरा

बी-14 इन्द्री वन

एफ 15-17-2020- दस-2 , दिनांक 16 सितम्बर 2021 .

उत्तर- बंजर नदी पूर्व-वन पूर्व- वन ग्राम मानेगांव की पश्चिम सीमा दक्षिण- आरक्षित वन कक्ष 308 पश्चिम- आरक्षित वन कक्ष 308

कक्ष क्र. आर एफ 354( पुराना ) आर एफ 308 ( नया) भाग 1 ]

3979

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2022

(2) (3)

(5) (1)

(4)

बिछिया

इंद्रा

253.333 2 वनखण्ड बी-8 तेंदुआ

(6)

(7)

एफ 15-18-2021-

उत्तर- ग्राम खलौड़ी की दक्षिणी सीमा एवं आरक्षित वन कक्ष 32 .

वन कक्ष क्र.

आर एफ

दस-2, दिनांक 27

अक्टूबर, 2021 .

कक्ष 38. पूर्व- नारंगी वन कक्ष 39 एवं आरक्षित वन

दक्षिण- आरक्षित वन कक्ष 33 एवं ग्राम जैलवारा की सीमा.

पश्चिम- आरक्षित वन कक्ष 30

1444 (पुराना) आर एफ 32(नया) .

बिछिया चीमागोंदी

उत्तर- आरक्षित वन कक्ष 176 एवं 178

105.627

एम-9

एफ 15-18-2021-

दस-2, दिनांक 27

पूर्व- आरक्षित वन कक्ष 178

3 वनखण्ड बेलालुटरा

दक्षिण- आरक्षित वन कक्ष 176 एवं 178 अक्टूबर, 2021 .

पश्चिम- आरक्षित वन कक्ष 176

वन कक्ष क्र. आर एफ 1395, 1398 (पुराना) आर एफ 188 , 176 (नया) .

103.884 4 वन खण्ड बिछिया

टटमा

उत्तर- आरक्षित वन कक्ष 144 एवं 145

पूर्व- आरक्षित वन कक्ष 147

दक्षिण-आरक्षित वन कक्ष 147

एम-11 दक्षिण फेन वन कक्ष

एफ 15-18-2021- दस-2, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 .

पश्चिम- आरक्षित वन कक्ष 148

क्र. आर एफ 1377, 1378 , 1402( पुराना) आर एफ 144, 145, 147 (नया) .

खिस्काटांट

5 वनखण्ड

बिछिया

183.039 उत्तर- ग्राम लालपुर की सीमा एवं नारंगी वन कक्ष 162 .

एम-11 दक्षिण फेन वन

एफ 15-18-2021- दस-2, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 .

पूर्व- नारंगी वन कक्ष 163

दक्षिण- आरक्षित वन कक्ष 153

पश्चिम- आरक्षित वन कक्ष 154

कक्ष क्र. आर एफ 1408 , 1410 , 1411 ( पुराना) आर एफ 152 , 153, 154 (नया) .

एफ 15-18-2021-

उत्तर- ग्राम नरहरगंज की सीमा

158.46

बिछिया

नवनादर

6 वनखण्ड

एम -11

पूर्व- ग्राम नेवसा एवं लालपुर की सीमा दस -2, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 .

दक्षिण- आरक्षित वन कक्ष 134

कक्ष क्र.

पश्चिम- आरक्षित वन कक्ष -132 , 133

दक्षिण फेन वन आर एफ 1415 (पुराना) आर एफ- 136 ( नया) .

3980

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

क्र. एफ - 15-6-2022 - सात- शा . 7.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 27 के प्रावधानों के अन्तर्गत नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 7 ) में वर्णित अधिसूचना के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग द्वारा अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में वर्णित वन परिक्षेत्र के अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 5 ) में वर्णित क्षेत्रफल अनुसार भूमि का निवर्नीकरण कर मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को हस्तांतरित की गई है. अतः , राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) खण्ड ( य -5 ) की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में वर्णित हस्तांतरित वन परिक्षेत्र को कॉलम क्रमांक ( 4 ) में उल्लेखित नाम से नवीन राजस्व ग्राम घोषित करता है:-

अनुसूची

जिला-बालाघाट

क्र. वन परिक्षेत्र तहसील का नाम

नवीन राजस्व ग्राम

वन ग्राम से राजस्व ग्राम बनाए गए ग्राम की चतुर्सीमाऐं

वन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को हस्तांतरित भूमि का क्षेत्रफल (हे.में)

(1) (2) (3)

(4)

(5)

(6)

वन भूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित करने हेतु जारी म. प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना का विवरण (7)

बैहर

193.910

मुरेण्डा

एफ 15-18-2021- दस -2 , दिनांक 27 अक्टूबर 2021 .

पूर्व-वन कक्ष क्रमांक 841 पश्चिम-वन कक्ष क्रमांक 843 उत्तर- वन कक्ष क्रमांक 843 दक्षिण-वन कक्ष क्रमांक 848 धीरी (वन ग्राम) .

1 गढ़ी बफर जोन (कान्हा टाईगर रिजर्व मंडला) -वन कक्ष क्र. आर एफ 844 (पुराना) आर एफ 108 (नया) .

बैहर

2 गढ़ी बफर

बाजघुन्दी 195.920

एफ 15-18-2021- दस-2, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 .

पूर्व-वन कक्ष क्रमांक 831 पश्चिम-वन कक्ष क्रमांक 842 उत्तर - वन कक्ष क्रमांक 828 ( वनग्राम खिरसाडी). दक्षिण- वन कक्ष क्रमांक 841

जोन (कान्हा टाईगर रिजर्व मंडला) -वन कक्ष क्र. आर एफ 831 (पुराना) आर एफ 95 (नया) .

सेमरखेरो

बैहर

93.698

एफ 15-18-2021- दस-2, दिनांक 27 अक्टूबर 2021 .

पूर्व-वन कक्ष क्रमांक 844 पश्चिम- आमाटोला ( राजस्व ग्राम ) उत्तर- वन कक्ष क्रमांक 845 दक्षिण- वन कक्ष क्रमांक 846

3 गढ़ी बफर जोन (कान्हा टाईगर रिजर्व मंडला) -वन कक्ष क्र. आर एफ 846 (पुराना) आर एफ 110 ( नया) .

भाग 1 ]

3981

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

(2) (3)

(1)

(4)

4 गढ़ी बफर बैहर घुरसीबहेरा

जोन (कान्हा

टाईगर रिजर्व

मंडला) -वन

कक्ष क्र. आर

एफ 846

(पुराना) आर

एफ 110 ( नया).

बैहर

5 गढ़ी बफर

जुवाड़ीटोला

जोन (कान्हा

टाईगर रिजर्व

मंडला) -वन

कक्ष क्र. आर

एफ 852

(पुराना) आर

एफ 116 ( नया) .

बंधनखेरो

बिरसा

6 समनापुर बफर

जोन (कान्हा

टाईगर रिजर्व

मंडला) -वन

कक्ष क्र. आर

एफ 1065

(पुराना) आर

एफ 199 ( नया) .

(5)

(6)

(7)

एफ 15-18-2021- 104.220 पूर्व-वन कक्ष क्रमांक 846

दस-2 , दिनांक 27

पश्चिम-कोयलीखापा ( राजस्व ग्राम )

अक्टूबर 2021 .

उत्तर- आमाटोला (राजस्व ग्राम )

दक्षिण-कोयलीखापा ( राजस्व ग्राम )

पूर्व - वन कक्ष क्रमांक 850 जैतपुरी एफ 15-18-2021- 41.690

दस-2, दिनांक 27

(वनग्राम) .

अक्टूबर 2021 .

पश्चिम-वन कक्ष क्रमांक 853

उत्तर- वन कक्ष क्रमांक 847

दक्षिण- वन कक्ष क्रमांक 863

एफ 15-18-2021- उत्तर- मु. क्र. 1 से 6 तक

117.407

दस-2 , दिनांक 27

पूर्व- मु. क्र. 6 से 19 तक

अक्टूबर 2021 .

दक्षिण- मु. क्र. 19 से 24 तक मु. क्र. 24

से 29 तक कक्ष क्रमांक 199 की

सीमा.

पश्चिम- मु. क्र. 29 से 1 तक

क्र. एफ- 15-07-2022 - सात 7.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 34 ( अ ) के प्रावधानों के अन्तर्गत नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 7 ) में वर्णित अधिसूचना के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में वर्णित वन परिक्षेत्र के अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 5 ) में वर्णित क्षेत्रफल अनुसार भूमि का निवर्नीकरण कर मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को हस्तांतरित की गई है .

3982

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

अतः राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) खण्ड (य-5 ) की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में वर्णित हस्तांतरित वन परिक्षेत्र को कॉलम क्रमांक

(4) में उल्लेखित नाम से नवीन राजस्व ग्राम घोषित करता है:-

अनुसूची

जिला- छतरपुर

क्र. वन परिक्षेत्र तहसील नवीन राजस्व ग्राम

का नाम

वन भूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित करने हेतु

वन ग्राम से राजस्व ग्राम बनाए गए ग्राम की चतुर्सीमाऐं

जारी म. प्र . शासन वन विभाग की अधिसूचना का विवरण

वन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को हस्तांतरित भूमि का क्षेत्रफल (हे.में)

(6)

(7) (4)

(1) (2)

(5)

(3)

राजनगर नादिया बेहर

एफ 15-14-2020- 1 छतरपुर

250.00

चंद्रनगर

दस-2, दिनांक 18 जनवरी 2022 .

(नादिया बेहर )

वन कक्ष

पूर्व - राजगढ़ पश्चिम-बाहरपुरा उत्तर-चुरारन दक्षिण-बरबसपुरा

क्रमांक पी-870.

राजनगर

एकलव्य

पूर्व- देवगांव

250.00

2 छतरपुर

नगर बेडरी

गंगवाहा

पश्चिम- हटना

एफ 15-14-2020- दस-2, दिनांक 18 जनवरी 2022.

(एकलव्य

उत्तर- गंज दक्षिण-बेडरी टपरियन

नगर बेडरी ) वन कक्ष क्रमांक पी-647.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

3983

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर (भू- अर्जन) , जिला रतलाम , मध्यप्रदेश

रतलाम, दिनांक 21 जून, 2022

प्र. क्र . 01 -अ- 82-2022-23

क्र. 1867 - भू- अर्जन-22

सार्वजनिक सूचना

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि क्रय नीति 2014)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "अनुभाग जावरा के बरगढ फण्टा (एच एस-31 ) से भैसाना फण्टा ( एच एस -31 ) मार्ग निर्माण योजना" अंतर्गत जिला रतलाम की तहसील पिपलौदा के प.ह.नं. 46 के ग्राम हरियाखेडा के खाताधारको की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2 / 2014 / सात/ 2 ए/ भोपाल दिनांक12/11/2014 के तहत आपसी सहमति से कय किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति/ संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करे । नियत अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा ।

का

खसरा कमांक अर्जित की

परिसम्पत्ति विवरण

कं. कृषकगण का नाम व पिता का नाम

जाने वाली भूमि का (हेक्टर में)

रकबा सिंचित असिंचित कुल 0.01

0.01

37

1 रामसेवक पिता गुरु श्री सीतारामदास त्यागी ग्राम हरियाखेडा तहसील पिपलौदा सा. देह भूमिस्वामी

0.02

0.02

39/2/2

2 रामदयाल पिता चेतराम नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

0.06

0.06

3

49/2/2

मोहनलाल पिता चिमनलाल नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

0/03

50/2 0/03

4 बलराम, प्रहलाद पिता पूरनलाल व मोहनबाई बेवा पूरनलाल व रतनलाल कंचनबाई मांगीबाई पिता बगदीराम व कन्हैयालाल शांतिबाई भरीबाई पिता शांतिलाल रामप्रसाद ना.बा. पिता शिवनारायण सरपरस्त माता संतोषबाई बेवा शिवनारायण नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

0.06

0.06

71

5 मांगीलाल पिता चम्पालाल कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

0.02

0.02

6

53/2

अम्बाराम पिता धुरा कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

0.16

0.016

58/1

7 बद्रीलाल पिता नंदा कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

0.06

0.06

8

59/1

रूघनाथ पिता कालू कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

0.03

0.03

9

60/2

भेरूलाल, रमेशचन्द्र पिता धुरालाल कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

0.05

0.05

10

172/2

दिनेश पिता मांगीलाल ब्राहम्ण नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी 3984

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

11

0.3

0.3

173/2

वासुदेव पिता प्रभुलाल कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

12

0.15

0.15

169/2/2

वासुदेव पिता प्रभुलाल कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

13

0.15

0.15

168/2

राधेश्याम, निर्भयराम, नंदिबाई, प्रतापबाई, संगीताबाई पिता अम्बाराम, सूरजबाई, सीताबाई स्व. पति अम्बा राम , मांगीलाल, लक्ष्मीबाई, मगनी राम कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

0.03

0.03

14

163/2

शंकरलाल पिता चेतराम कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

0.31

15

0.31

162/1/2

कन्हैयालाल , राधेश्याम, कमलेश पिता नंदराम कुलम्बी नि. हरिखेड़ा सा. देह भूमिस्वामी

0.38

0.38

164/3

16 कन्हैयालाल राधेश्याम, कमलेश पिना नेदराम कुलम्बी नि. हारयाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

0.04

0.04

292/2/2

17 ना पस्त ओमप्रकाश भारतीय नि दरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

0.04

18

0.4

292/1/2

0.04

रचना पति ओमप्रकाश भारतीय नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

19

0.05

0.05

291/1/2

ओमप्रकाश पिता कुन्दनमल नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

20

0.05

0.05

291/2/2

भागीरथ पिता पुना कुलम्बी निः हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

21

0.04

0.04

290/2

नर्मदाबाई पति मांगीलाल कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

22

0.06

0.06

289/2

सुरेश पिता मांगीलाल कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

23

0.12

0.12

284/2

मुन्नालाल पिता चम्पालाल कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

24

0.04

0.04

283/2

हेमराज पिता गोपाल कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

25

0.03

0.03

174/2

रूघनाथ पिता कालु कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

26

0.12

0.12

161/2

राधेश्याम पिता जगन्नाथ कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

27

0.08

0.08

768/2/2

रामनारायण पिता नानुराम जाति कुलम्बी निं. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

28

0.05

0.05

760/2/2

रामनारायण पिता नानुराम जाति कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

29

0.13

0.13

769

रूघनाथ पिता कालु कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

30

0.05

0.05

835/1/2

अयोध्याबाई पति रामलाल कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी 3985

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2022

भाग 1 ]

31

0.03

0.03

835/2/2

सुजलान गुजरात विंड प्रा.लिमिटेड सुजलाल श्रीमाल सोसायटी नजदीक श्री कृष्ण काम्पलक्स नवरगपुरा अहमदाबाद ब. नं. 766 नि हरियाखेडा सा देह भूमिस्वामी

32

0.03

0.03

837/2

वरदीचंद्र पिता देव कुम्हार नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

33

0.055 0.055

844/1/2

सुजलान गुजरात विंड प्रा. लिमिटेड सुजलाल श्रीमाल सोसायटी नजदीक श्री कृष्ण काम्पलक्स नवरगपुरा अहमदाबाद ब. नं. 766 नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

34

0.12

0.12

844/2/2

बद्रीलाल पिता नानुराम कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

35

0.02

0.02

831/2

रामचंद्र पिता चुन्नीलाल कुम्हार नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

36

0.04

0.04

825/2

गेलाल , बद्रीलाल, पन्नालाल, भगिरथ पिता वरदीचंद व राम्रीबाई बेवा वरदीचंद कुम्हार नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

0.05

0.05

833/1/2

37 भगवतीलाल पिता चिमनलाल कलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

0.04

0.04

833/2/2

38 कन्हैयालाल पिता चिमनलाल कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

39

0.03

0.03

833/3/2

बालाराम पिता हीरालाल कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

40

0.03

0.03

17/2

राधेश्याम, निर्भयराम,' नंदिबाई, प्रतापबाई, दुर्गाबाई, सीमाबाई पिता अम्बाराम व सूरजबाई , सीताबाई स्व. पति अम्बाराम, मांगीलाल , लक्ष्मीबाई, मगनीराम कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

41

0.02

0.02

18/2

बद्रीलाल पिता कन्हैयालाल कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

0.02

0.02

42

24/2

राकेश पिता उकारलाल कुलम्बी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

43

0.02

0.02

25/2

अमरशहीद नरेन्द्रसिंह चंद्रावत (कालूखेडा) महेन्द्र गोखरू / कीर्तिशरणसिंह कालूखेडा जावरा नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

0.02

0.02

26/2

44 पारसदेवी पति नरेन्द्रकुमार जैन नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

0.06

0.06

45

9/2

प्रफलकुमार , अरुणकुमार , अर्चना पिता दिनानाथ व कमलाबाई बेवा दिनानाथ नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी [ भाग 1 3986

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

46

0.035

0.035

10/1/2

अशोककुमार पिता मनोहरलाल पोरवाल नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

47

0.035

0.035

10/2/2

सरोज पिता राजेश राठोर नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

0.015

0.015

13/2

48 मजुलादेवी पति अशोकुमार पोरवाल नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

0.06

0.06

14/1/2

49 मजुलादेवी पति अशोकुमार पोरवाल नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

50

0.01

15

0.01

रामसेवक पिता गुरू श्री सीताराम दास त्यागी नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

51

0.01

0.01

1

यशंवतसिंह पिता दुलेसिंह नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

52

0.01

0.01

49/2

हातिम अली पिता सादिक नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

53

0.01

0.01

49/2/2

धीरज शर्मा पिता छोटेलाल नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी

0.02

0.02

54

39/2/1

विनोदकुमार पिता गोपाल प्रजापत/ रामसेवक पिता छोटेलाल नि. हरियाखेडा सा. देह भूमिस्वामी 3987

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2022

भाग 1 ]

प्र. क्र . 01 - अ- 82-2022-23 क्र. 1869-भू- अर्जन-22

सार्वजनिक सूचना

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि क्रय नीति 2014)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "अनुभाग जावरा के बरगढ फण्टा (एच एस-31 ) से भैसाना फण्टा (एच एस -31 ) मार्ग निर्माण योजना " अंतर्गत जिला रतलाम की तहसील पिपलौदा के प.ह.नं. 19 के ग्राम मामटखेडा के खाताधारको की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2/ 2014/ सात/ 2 ए/ भोपाल दिनांक12/11/2014 के तहत आपसी सहमति से कय किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति / संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करे । नियत अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा ।

का

भूमि का परिसम्पत्ति विवरण

खसरा कमांक

जाने वाली (हेक्टर में)

कं. कृषकगण का नाम व पिता का नाम

असिंचित

अर्जित की रकबा सिंचित

कुल

0.110

0.110

1

534/1

फकीरचन्द पिता कालु जाति भील पता निवासी ग्राभ मामटखेडा सा देह भूमिस्वामी

0.080

0.080

534/2

2

रमेश पिता कालु जाति भील पता निवासी ग्राम मामटखेडा सा देह भूमिस्वामी

0.050

0.050

534/3

3

भागीरथ पिता कालु जाति भील ग्राम मामटखेडा सा देह भूमिस्वामी

0.050

0.050

504/1

4

शांतिबाई पति मांगीलाल जाति कुलम्बी पता निवासी ग्राम मामटखेडा सा देह भूमि स्वामी

0.020

0.020

504/2

5

शांतिबाई पति मांगीलाल जाति कुलम्बी पता निवासी ग्राम मामटखेडा सा देह भूमि स्वामी

0.020

0.020

505

6

शांतिबाई पति मांगीलाल जाति कुलम्बी पता निवासी ग्राम मामटखेडा सा देह भूमि स्वामी

0.020

0.020

505

7

शांतिबाई पति मांगीलाल जाति कुलम्बी पता निवासी ग्राम मामटखेडा सा देह भूमि स्वामी

0.050

0.050

533

8

सूरजमल पिता मांगीलाल जाति कामलिया निवासी ग्राम मामटखेडा सा देह भूमि स्वामी 3988

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2022

0.140

140

9

सूरजमल पिता मांगीलाल जाति धनगर ग्राम मामटखेडा सा देह भूमिस्वामी

0.130

0130

10

शंकरलाल पिता शिवलाल जाति यादव (जाटव) ग्राम मामटखेड़ा नि-सा इकबाल गंज जावरा भूमि स्वामी

0.010

0.010

532/1

11 रघुनन्दन पिता कन्हैयालाल विष्णुबाई बेवा कन्हैयालाल जाति नाई निवासी ग्राम मामटखेड़ा सा देह भूमि स्वामी

0.050

0.050

532/2

12 गेंदालाल , देवीलाल पिता सुखदेव मांगुबाई बेवा सुखदेव जातिनाई निवासी ग्राम मामटखेड़ा सा देह भूमि स्वामी

0.130

0.130

527/2

13 भागीरथ पिता भेरुलाल जाति बलाई निवासी मामटखेड़ा

0.070

0.070

525/1/2

मोना पति अजित कुमार कोचट्टा जाति जैन निवासी मामटखेड़ा ग्राम जावरा भूमि स्वामी

0.050

0.050

525/1/1

15 रचना पति संतोषकुमार कोचट्टा जातिजैन निवासी ग्राम मामटखेड़ा पता निवासी जावरा

0.060

0.060

520/4/क

16 रामकन्याबाई पति शंकरलाल जातियादव (जाटव) निवासी ग्राम मामटखेड़ा पता सा. इकबाल गंज जावरा भूमिस्वामी

0.060

0.060

528/1

17 बंकटलाल पिता देवीलाल जाति कुलम्बी निवासी ग्राम मामटखेड़ा सा देह भूमि स्वामी

0.010

0.010

517

18 सत्यनारायण पिता रामलाल जाति तेलीनिवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमि स्वामी

0.087

0.087

518/1

19 सत्यनारायण पिता रामलाल जाति तेली निवासी ग्राम 3989

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

भाग 1 ]

मामटखेड़ा भूमि स्वामी

0.040

0.040

520/6

20 सत्यनारायण पिता रामलाल जाति तेली निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमि स्वामी

0.050

0.050

296/3

21 सत्यनारायण पिता रामलाल जाति तेली निवासी ग्राम मामटखेड़ा ग्राम भूमिस्वामी

0.040

0.040

22 नागेश्वर पिता देवीलाल जाति 410/1 कुलम्बी निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमि स्वामी

0.090

0.090

410/1

23 नागेश्वर पिता देवीलाल जाति कुलम्बी निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमिस्वामी

0.030

0.030

408

24 बापूलाल पुष्करलाल पिता बद्रीलाल लीलाबाई बेवा बद्रीलाल जाति कुम्बी नि- ग्राम मामटखेड़ा भूमिस्वामी

0.003

0.003

410/3/ख

पूलाल पुष्करलाल पिता बद्रीलाल लीलाबाई बेवा बद्रीलाल जाति कुम्बी निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमि स्वामी

0.004

0.004

/ 2/ख

410

26 बापूलाल पुष्करलाल पिता बद्रीलाल लीलाबाई बेवा बद्रीलाल जातिकुम्बी निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमि स्वामी

0.030

0.030

410/3/क

27 सोहनबाई बेवा पन्नालाल भरत संतोष सूरज वंदना पिता पन्ना लाल निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमिस्वामी

0.100

0.100

410/2/क

28 सोहनबाई बेवा पन्नालाल भरत संतोष सूरज वंदना पिता पन्ना लाल निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमिस्वामी

0.020

0.020

407

29 सोहनबाई बेवा पन्नालाल भरत संतोष सूरज वंदना पिता पन्ना लाल निवासी ग्राम मामटखेड़ा [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

3990

भूमि स्वामी

0.020

0.020

411

३० मदन पिता देवराम लीलाबाई बेवा देवराम जाति कुलम्बी निवासी ग्राम मामटखेड़ा देह भूमि स्वामी

0.150

401 0.150

31 मोहनमदन पिता देवराम लीला बाई बेवा देवराम जाति कुलम्बी निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमि स्वामी

0.050

0.050

406/2

32 राधेश्याम लीलाबाई पिता पन्ना लाल जाति कुलम्बी निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमि स्वामी

0.040

0.040

405/2

33 राधेश्याम लीलाबाई पिता पन्ना लाल जाति कुलम्बी नि- ग्राम भामटखेड़ा देह भूमि स्वामी

0.030

0.030

403

34 राधेश्याम लीलाबाई पिता पन्ना लाल जाति कुलम्बी निवासी ग्राम सामटखेड़ा भूमि स्वामी

0.090

0.090

412

35 मतीश कृतिक ममता कविता पिता राधेश्याम व लीलाबाई बेवा राधेश्याम जाति कुर्लम्बी निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमि स्वामी

0.130

0.130

402/2

36 सतीश कृतिक ममता कविता पिता राधेश्याम व लीलाबाई बेवा राधेश्याम जाति कुलम्बी निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमि स्वामी

0.020

0.020

626

37 मेवालाल गणेशराम पिता भेरुलाल व नागुबाई बेवा भेरुलाल जाति कुम्बी निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमिस्वामी

0.170

379/2

070

38 देवीलाल पिता वरदीचन्द जाति कुलम्बी निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमि स्वामी

0.030

0.030

379/3

देवीलाल पिता वरदीचन्द जाति

39 3991

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

भाग 1 ]

कुलम्बी निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमिस्वामी

40 राम दयाल पिता वरदीचन्द जाति कुलम्बी निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमि स्वामी

0.020

0.020

379/1

-

0.100

0.100

297/2

41 सीताबाई पति बद्रीलाल जाति धोबीनिवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमिस्वामी

42 सीताबाई पति बद्रीलाल जाति धोबी निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमिस्वामी

43

रामनारायण जगदीशलाल पिता कारू कंकूबाई बेवा कारु जाति कायस्त निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमिस्वामी

0.060

276/1 0.060

0.100

0.100

297/3

0.060

0.060

276/2

44 रामनारायण जगदीशलाल पिता कारु कंकूबाई बेवा कारु जाति कायस्त निवासी ग्राम मामटखेड़ां भूमि स्वामी

म.प्र.

0.030

0.030

296/1

रामचरणदास घनश्यामदास बनवारीदास मोहनबाई श्यामा बार्डी राजुबाई गायरीबाई पि- भूवानदास व कंचनबाई सुंदर बाई पिता गोपालदास संगीता ललीता पिता भेरुदास व कांता बाई बेवा भेरुदास हि. 1/2 रामदास कृष्णदास पिता नाथूदास मांगीबाई बेवा मनोहर दास भगवानदास राजूदास चन्दा दुर्गा पिता मनोहरदास सुमित्राबाई बेवा विष्णुदास सत्यनारायणदास संजयदास सुभाषदास मधुकुंवर पि- विष्णुदास मांगूबाई पति चरणदास जाति बैरागी निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमि स्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2022

3992

0.030

0.030

290

46रामचरणदास घनश्यामदास बनवारीदास मोहनबाई श्यामाबाई राजुबाई गायरीबाई पि-भूवानदास व कंचनबाई सुंदरबाई पिता गोपाल दास संगीता ललीता पिता भेरुदास व कांताबाई बेवा भेरूदास हि. 1/2 रामदास कृष्णदास पि. नाथूदास मांगीबाई बेवा मनोहरदास भगवानदास राजूदास चन्दा. दुर्गा पिता मनोहरदास, सुमित्राबाई बेवा विष्णुदास सत्यनारायणदास संजयदास सुभाषदास मधुकुंवर पिता विष्णुदास मांगूबाई पति चरणदास जाति बैरागी निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमि स्वामी

0.481

0.481

294

46 रामचरणदास घनश्यामदास बनवारी दास मोहनबाई श्यामा बाई राजुबाई गायरीबाई पिता भवानदास व कंचनबाई सुंदर कोई पिता गोपालदास संगीता पिता भेरुदास व कांताबाई बेवा भेरुदास हि. 1/2 रामदास कृष्णदास पिता नाथूदास मांगीबाई बेवा मनोहरदास भगवानदास राजूदास चन्दा दुर्गा पिता मनोहरदास सुमित्राबाई बेवा विष्णुदास सत्यनारायणदास संजयदास सुभाषदास मधुकुंवर पिता विष्णुदास मांगूबाई पति चरणदास बैरागी जाति निवासी ग्राम मामटखेड़ा भूमि स्वामी

0.080

0.080

296/2

48 जाकिर मोहम्मद पिता नियाज मोहम्मद जाति मेवाती ग्राम

मामटखेड़ा नि- इस्माईलपुरा जावरा भूमि स्वामी

0.060

0.060

293/2

49 शकील पिता सुल्तानउद्दीन पठान जाति मुसलमान ग्राम मामटखेड़ा नि- मुगलपुरा जावरा

0.020

0.020

291

50 शकील पिता सुल्तानउद्दीन पठान जाति मुसलमान ग्राम मामटखेड़ा निवासी मुगलपुरा जावरा

0.030

0.030

289

51 मेवालाल पिता दौलतराम जाति पाटीदार ग्राम मामटखेड़ा भूमि स्वामी 3993

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

भाग 1 ]

क्र. 1871 -भू- अर्जन-22

प्र. क्र. 01 -अ-82-2022-23

सार्वजनिक सूचना

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि क्रय नीति 2014)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "अनुभाग जावरा के बरगढ फण्टा (एच एस-31 ) से भैसाना फण्टा (एच एस -31 ) मार्ग निर्माण योजना " अंतर्गत जिला रतलाम की तहसील पिपलौदा के प.ह.नं. 20 के ग्राम आक्यादेह के खाताधारको की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2/ 2014 / सात/ 2 ए / भोपाल दिनांक12/11/2014 के तहत आपसी सहमति से कय किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति/ संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करे । नियत अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा ।

खसरा क्रमांक

कं. कृषकगण का नाम व पिता का नाम

1 धापूबाई पिता नागु जाति सुथार सा. देह भूमिस्वामि

2 वरदीचन्द्र, गोपाल , कन्हैयालाल, मागुबाई, मंगलाबाई पिता अमीरचंद व सीताबाई बेवा अमीरचन्द्र, रतन पिता उदा, समंद व रामकन्या हिं. 1/2नानुराम पिता लक्ष्मण जाति गायरी सा. देह भूमि स्वामि

3 सुरेशचन्द्र पिता मांगीलाल व अंकुश पिता सुरेशचन्द्र मेहता जाति जैन सा. 36 गांधी कॉलोनी जावरा भूमिस्वामि

4 मोहम्मद रफिक मोहम्मद युसूफ, मोहम्मद सलीम व मोहम्मद इकबाल पिता काले खां, मोहम्मद रेहान ना. बा. स. प. माता शबनम बी व शबनम बी बैवा मोहम्मद जावेद सा. देह भूमिस्वामि

5 नन्दा, मोहन, रतन पिता पूना जानीबाई, सुहागबाई पिता पूना जाति भील सा. देह भूमिस्वामि

6 आसिफ पिता नाहरू , मुस्कान, सोनू, इशाना, सुहाना ना. बा. पिता नाहरू स. प. माता रजिया बी व रजिया बी बेवा नाहरू जाति मुसलमान सा. शामपुरा भुमिस्वामि

7 रजिया बी पति नाहर खां सा. देह भूमिस्वामि

परिसम्पत्ति का विवरण अर्जित की जाने वाली भूमि का (हेक्टर में)

असिंचित

रकबा सिंचित

कुल

0.025

0.025

535

0.030

0.030

534

0.040

0.040

532/1

0.025

0.025

532/2

0.030

0.030

531

0.033

0.033

525

J

0.160

0.160

530 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

3994

0.070

8

0.070

529

अमरू पिता गोबा व कस्तुरीबाई बेवा गोबा जाति सा. देह भूमिस्वामि

9

0.100

528

0.100

आमना बी पति अकरम खां जाति मुसलमान सा. देह भूमिस्वामि

0.090

10

0.090

392

भेरूलाल पिता फूलचंद्र, पूरन ना. बा. पिता फूलचंद्र स.प. पिता फूलचंद पिता नंदाजी जाति माली सा. मालीपुरा जावरा भूमिस्वामि

0.016

11

0.016

276/3

कन्हैयालाल पिता अमीरचंद्र जाति गायरी सा. देह भूमिस्वामि

0.010

0.010

12

303/7

कारू, चमेली , गुडिया पिता मिश्री लाल मोहनबाई बेवा मिश्रालाल जाति नाई सा . देह भूमिस्वामि

0.205

0.205

13

304

लालसिंह बा. , मोहनकुंवर , वजेसिंह मोहनसिंह ना. बा. पिता नागुसिंह ना. बा. स.प. भाई लालसिंह व लाखन सिंह, राजुबाई, पायल पिता चन्दर सिंह व विमलकुंवर बेवा चन्दरसिंह राजपूत सा. देह भूमिस्वामि

प्र. क्र . 01 -अ-82-2022-23

क्र. 1873-भू-अर्जन-22

सार्वजनिक सूचना

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि क्रय नीति 2014)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "अनुभाग जावरा के बरगढ फण्टा (एच एस-31 ) से भैसाना फण्टा (एच एस -31 ) मार्ग निर्माण योजना " अंतर्गत जिला रतलाम की तहसील पिपलौदा के प.ह.नं. ५१ के ग्राम बरगढ के खाताधारको की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश कमांक एफ12-2 / 2014 / सात/ 2 ए / भोपाल दिनांक 12/11/2014 के तहत आपसी सहमति से कय किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति/ संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करे । नियत अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा ।

खसरा कमांक

कं.  कृषकगण का नाम व पिता का                   अर्जित की जाने वाली भूमि का परिसम्पत्ति का
     नाम                                       रकबा     (हेक्टर में)       विवरण
                                                सिंचित असिंचित     कुल
1    दयाराम पिता उम्मैदराम                    0.03                0.03

745/2/2

Γ

2

0.04

0.04

746/2

ममता पति समरथ व उमाबाई 202 ति विनोदलाल

मांगीलाल रामेश्वार पिता भेरूलाल

0.02

مال

0.02

753/2

4

0.02

0.02

867/2

धन्ना पिता केशुराम बगैराह

0.75

5

730

0.75

धन्ना पिता केशुराम वगैराह

6

1.35

1.35

852/2

धन्ना पिता केशुराम वगैराह 3995

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2022

भाग 1 ]

प्र. क्र. 01 -अ-82-2022-23 क्र. 1875- भू-अर्जन-22

सार्वजनिक सूचना

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि क्रय नीति 2014 )

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "अनुभाग जावरा के बरगढ फण्टा (एच एस-31 ) से भैसाना फण्टा (एच एस-31 ) मार्ग निर्माण योजना " अंतर्गत जिला रतलाम की तहसील पिपलौदा के प.ह.नं. 47 के ग्रामरस्म के खाताधारको की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश कमांक एफ 12-2/2014/ सात/ 2 ए/ भोपाल दिनाक 12/11/2014 के तहत आपसी सहमति से कय किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति / संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करे । नियत अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा ।

खसरा क्रमांक

 कं. कृषकगण का नाम व पिता का                   अर्जित की जाने वाली भूमि का  परिसम्पत्ति का
     नाम                                       रकबा     (हेक्टर में)       विवरण
                                                सिंचित  असिंचित    कुल
1    भरत पिता नाथुराम                                             0.17
                                               0.17

286/1/2

 2   कन्हैयालाल राधेश्याम कमलेश पिता 288/2    0.11               0.11
     नन्दराम व राजुबाई बेवा नन्दराम
 3    आमनाबी स्व. पति मुन्ना खां   280/2      0.17               0.17
      शहजाद खां आजाद खां हसिना
     बी शमीम बी पिता मुन्ना खां
4    आमनाबी स्व. पति मुन्ना खां               0.05
                                 280/3                           0.05
     शहजाद खां आजाद खां हसिना
     बी शमीम बी पिता मुन्ना खां
5    इब्राहीम मोहम्मद रफीक जफर   270/2        0.175              0.175
     पिता मोज्जमखां
6    इब्राहीम मोहम्मद रफीक जफर   270/3        0.2                 0.2
     पिता मोज्जमखां
7    इब्राहीम मोहम्मद रफीक जफर    271         0.06               0.06         कुआ
     पिता मोज्जमखां
8    इब्राहीम मोहम्मद रफीक जफर   269/2        0.02               0.02
     पिता मोज्जमखां
9    अफसानाबी पति इब्राहिम खां                0.025
                                 268/2                           0.025
10 आमनाबी स्व. पति अकरम खां व    272/2        0.25               0.25
    अनवार खां अलताफ राबिया बी
    पिता अकरम खां
11  सलीमखां पिता गुलमोहम्मद      254/2        0.09               0.09
12 रशीदखां भुरूखां इमरान खां पिता 252/2       0.02               0.02
    शरीफ खां व हसिनाबी बेवा शरीफ खां
13  रशीदखां भुरूखां इमरान खां पिता 253/1/2    0.02               0.02

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

3996

शरीफ खां व हसिनाबी बेवा शरीफ खां

0.11

0.11

249/2

14 रशीदखां भुरूखां इमरान खां पिता शरीफ खां व हसिनाबी बेवा शरीफ खा

0.06

0.06

248/1/2

15 आरिफखां सरदारखां बाबुखां पिता चांदखा गफुरखां शब्बीरखां सिद्धकखा शहनाज फेरोज रहमत सईदा पिता छोटेखां साहराबखां शोयबखां सलमा पिता रूस्तमखां शकुरबी पति रूस्तम

0.05

16

आमनाबी पति अकरम खां

0.05

248/2/2

17

0.15

0.15

246/2

गुलामनबीं शाह शब्बोबी साइनबी आमनाबी सरदारशाह सत्तारशाह गफफारशाह गफुरशाह गफुरशाह पिता शकुरशाह शाबराबी

0.07

0.07

245/2

18 वरदीबाई पति लच्छीराम 1/3 राजाराम चैनीराम मगनीराम भंवरलाल शांती लाल अनोखीलाल रामकन्या सम्पत जल बबर्ष पिता लच्छीराम 1/3 शकुर नागु प्यारी कैलाशीबाई पिता रूपा 1/3

0.03

0.03

244/2

19 सोबिर खां पिता इस्माइल खां

0.05

0.05

20

177/2

अमरु पिता गोबा कस्तुरीबाई बेवा गोबा

0.03

0.03

21

176/2

अमरु पिता गोबा कस्तुरीबाई बेवा गोबा

0.02

0.02

कांताबाई पति फुलचन्द्र 289/2

22

0.015

23

0.015

166/2

वरदीबाई पति लच्छीराम 1/3 राजाराम वगैरा ब.नं. 245

24     वरदीबाई पति लच्छीराम 1/3  172/2        0.01               0.01
         राजाराम वगैरा ब.नं. 245
25     वरदीबाई पति लच्छीराम 1/3   167/2       0.065             0.065
        राजाराम वगैरा ब.नं. 245
26       भेरूसिंह पिता चन्दरसिंह 102/2        0.27               0.27
27    सरला परफार्मेस फेबर्स लिमिटेड 57/2      0.16               0.16
     जावरा श्री सदानन्दना कृपानायक
28                                            0.01               0.01

11/3/2

         जुझारसिंह पिता भेरूसिंह
29 राधेश्याम पिता कचरूलाल        12/2        0.08               0.08
30 राधेश्याम पिता कचरूलाल        20/2        0.08               0.08
31  जेबुनबी भुरीबी रहमतबी बेवा  21/2         0.1                 0.1
    याकुबशाह जाफर पिता याकुबशाह
32  शाहिनबी पति सलीमखां                      0.21               0.21
33  शहजादखां पिता मुन्नाखां      35          0.12               0.12
34  आजादखां पिता मुन्नाखां       38/2        0.11               0.11

3997

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

भाग 1 ]

क्र. 1877-भू-अर्जन-22

प्र. क्र. 01 -अ-82-2022-23

सार्वजनिक सूचना

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि क्रय नीति 2014)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि " अनुभाग जावरा के बरगढ फण्टा (एच एस-31 ) से भैसाना फण्टा (एच एस -31 ) मार्ग निर्माण योजना " अंतर्गत जिला रतलाम की तहसील जावरा के प.ह.नं. 20 के ग्राम बागाखेडा के खाताधारको की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश कमांक एफ 12-2/ 2014 / सात/ 2 ए / भोपाल दिनांक12/11/2014 के तहत आपसी सहमति से कय किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति / संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करे । नियत अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा ।

वाली भूमि का

खसरा क्रमांक

कं. कृषकगण का नाम व पिता का नाम

1

9/3 सुरेन्द्र कुमार पिता बाबुलाल जी जैन

2

9/2 हर्ष बा. जय ना.बा. पिता धर्मेंद्र कोलन ना.बा. सर पिता धर्मेंद्र पिता बाबुलाल कोलन जैन

3

11/2/2 सुनिता पित राकेश कोचट्टा जैन

क्र. 1879-भू- अर्जन-22

परिसम्पत्ति का विवरण अर्जित रकबा सिंचित

की जाने (हेक्टर में) असिंचित कुल

0.01

0.01

0.08

0.08

0.06

0.06

प्र. क्र. 01 -अ-82-2022-23

सार्वजनिक सूचना

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि क्रय नीति 2014)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "अनुभाग जावरा के बरगढ फण्टा (एच एस -31 ) से भैसाना फण्टा(एच एस-31 ) मार्ग निर्माण योजना अंतर्गत जिला रतलाम की तहसील जावरा के प.ह.नं. 22 के ग्राम ईस्माईलपुरा के खाताधारको की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश कमांक एफ12-2/2014/ सात / 2 ए/ भोपाल दिनांक 12/11/2014 के तहत आपसी सहमति से कय किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति / संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करे । नियत अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा ।

खसरा कमांक

कं. कृषकगण का नाम व पिता का नाम

15/2 1 जाकिर खाँ पिता न्याज मोहम्म्द खॉ

2 शाहिद खां पिता सिद्विक खॉ 15/1

3

13/1 साजद खॉ पिता सिद्विक खाँ, जाति मेवाती सा. देह भूमि

4 शब्बीर खां पिता सिद्विक खां

13/2/14

5

9 लियाकत खां पिता बशिर खां

8 6 सादिक खाँ पिता सिद्विक खां

अर्जित की जाने वाली भूमि का परिसम्पत्ति का विवरण

रकबा (हेक्टर में)

असिंचित

सिंचित

कुल

0.150

0.150

0.100

0.100

0.040

0.040

0.06

0.06

0.120 कच्चा कुआ 0.120

0.070

0.070 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

3998

प्र. क्र. 01 -अ-82-2022-23

क्र. 1881-भू-अर्जन-22

सार्वजनिक सूचना

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि क्रय नीति 2014)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि" अनुभाग जावरा के बरगढ फण्टा(एच एस -31 ) से भैसाना फण्टा(एच एस -31 ) मार्ग निर्माण योजना " अंतर्गत जिला रतलाम की तहसील जावरा के प.ह.नं. 22 के ग्राम भैसाना के खाताधारको की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश कमांक एफ12-2/2014/ सात / 2 ए / भोपाल दिनांक12/11/2014 के तहत आपसी सहमति से कय किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति / संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करे । नियत अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा ।

खसरा कमांक

परिसम्पत्ति का विवरण कं. कृषकगण का नाम व पिता का नाम

(हेक्टर में) जाने वाली भूमि का असिंचित

रकबा अर्जित की सिंचित

कुल

0.120

0.120

394

1 दिनेश, कन्हैयालाल पिता शान्ती लाल

जाति कुम्बी सा. देह भूमिस्वामी

0.060

0.060

समरथलाल पिता देवराम

2

396/1 396/2

0.050

0.050

365

मंगला देवी पति लक्ष्मीनारायण

3

0.120

0.120

368

4

बाबुलाल, परमानन्द, सूगनबाई, चंदाबाई , रेखाबाई, श्यामाबाई पिता रामचन्द व सम्पतबाई स्व. पति रामचन्द्र, दिनेश कन्हेयालाल पिता शांतिलाल सा. देह भूमिस्वामी

0.070

0.070

369

5 हरिराम पिता हिरालाल कुलबी सा.देह भूमि स्वामी

0.230

0.230

355

6

उमराव सिंह पिता तखतसिंह जाति राजपुत सा. देह भूमि स्वामी

0.070

0.070

7

354

कृष्णपाल सिंह पिता सरदार सिंह जाति राजपुत सा. देह भूमि स्वामी

0.070

0.070

353

8

रामसिंह पिता बहादुर सिंह राजपुत सा. देह भूमि स्वामी

0.170

0.170

351

9 देवी बाई बेवा गंगाराम , बाबुलाल, घनश्याम, शंकरलाल, भगतराम पिता गंगाराम जाति भील सा. देह भूमि स्वामी

0.030

0.030

350/1/7

10 दिनेश , शंकरलाल , रामकुंवर, सीमा पिता कन्हैयालाल लक्ष्मीबाई बेवा कन्हेयालाल व सरजु बाई पिता रुगनाथ सा. देह भूमि स्वामी

0.030

0.030

350/1/13

11 मांगीलाल, चंदा, कविता पिता रामचन्द्र, रेशमबाई बेवा रामचन्द्र सा. देह भूमि स्वामी

0.020

0.020

350/1/3

12 रामी बाई (उर्फ कमला बाई) श्यामा बाई पिताशोभाराम सा. देह भूमिस्वामी

0.030

0.030

350/1/14

13 भरत, श्रवण , पुजा, रानी पिता 3999

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

भाग 1 ]

अंनत राम, सुंदर बाई बेवा अंनत राम सा. देह भूमि स्वामी

0.020

0.020

350/1/15

14  दिनेश , शंकरलाल, रामकुंवर, सीमा
    पिता कन्हैयालाल लक्ष्मीबाई बेवा
    कन्हेयालाल व सरजु बाई पिता
     रुगनाथ सा देह भूमि स्वामी
15   लाड कुवर पति रतनसिंह         307          0.170               0170
16    रामसिंह पिता बहादुरसिंह     308/4        0.040              0.040
    श्रीपालसिंह रघुवीरसिंह कृष्णाकुवर          0.060              0.060
17                                308/5
                       कामसंह
     रसालकुंवर बेबा अनारसिंह
18   बापुसिंह पिता बहादुरसिंह     308/6        0.050              0.050
      जुझारसिंह प्रेमसिंह पिता दुलेसिह 251/1   0.020              0.020
 19
20   भंवरसिंह लालकुवंर पिता दुलेसिंह 251/2     0.010              0.010
21    ईश्वरलाल पिता गणेशराम       251/3        0.010              0.010
    वरदीचन्द पिता रामचन्द
22   फिरोज खां पिता नजीर खां      306          0.270               0.270
23   बाबुलाल परमानन्द सुगनबाई     206          0.050              0.050
      बन्दाबाई रेखाबाई श्यामा बा. पिता
      राजेन्द्र व सम्पतबाई स्व पति
            दिनेश कन्हैयालाल पिता
      शांतताल सा.देह भूमि स्वामी
24   लक्ष्मीनारायण पिता बद्रीलाल   257/1       0.020               0.020
                                  257/2        0.020             0.020
25   घेनश्याम पिता बद्रीलाल
26   भगतराम पिता रामसुख कुलंबी    256          0.040             0.040
      सा. देह भूमि स्वामी
27   रूगनाथ ओमप्रकाश भवरलाल       197           0.050            0.050
     जाति कुलंबी सा.देह भूमि स्वामी
28   भगतराम पिता रामसुख कुलंबी    252          0.040             0.040
     सा. देह भूमि स्वामी
                                               0.030             0.030      30आम के पौधे
29   शोभाराम पिता नानुराम जाति     555
     कुलंबी सा.देह स्वामी
                                   554          0.020            0.020
30   सरेकुंवर बेवा रामसिह जाति
     राजपुत सा. देह भूमि स्वामी
31                                 532          0.020             0.020
     सरेकुंवर बेवा रामसिह जाति
     राजपुत सा.देह भूमि स्वामी
    बालमुकन्द धनश्याम चन्द्रकला पिता 560        0.030            0.030
32
    भेरूलाल ककुबाई बेबा भेरूलाल
    अंकित चेतन ना.बा , जगदीश सर
    दादी ककु बाई बेबा भेरूलाल
33                                 561          0.020             0.020
      हरिराम पिता भेरूलाल सुतार सा.
    देह भूमि स्वामी
34    गुलाबकुवर पति भंवरसिंह सा.देह 218/1       0.030             0.030
    भूमिस्वामी
35   अम्बाराम पिता बालमुकन्द दशरथ 218/2         0.070             0.070

[ भाग 1 4000

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

पिता रामसुख सा. देह भूमि स्वामी

36

0.020

0.020

218/3

लक्ष्मीनारायण पिता भंवरलाल सा. देह

37

0.140

217

0.140

गीताबाई पति मांगीलाल गेदालाल भूली लीला सोहन पिता नन्दराम व मांगुबाई बेवा नन्दराम जाति भील सा. देह भूमि स्वामी

38

0.160

0.160

305/3

रामकन्याबाई पि दौलतराम व दौलतराम पिता देवा अहस्तान्तरणीय

39

0.210

0.210

305/2

समन्दबाई पति उकारलाल व उकारलाल पिता धुरा अहस्तान्तरणीय

0.110

40

274

0.110

भंवरलाल रामलाल लीलाबाई भूलीबाई पेपाबाई पिता बगदीराम सा देह भूमि स्वामी

नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4001

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 14 जुलाई, 2022

मौजा इटावा, पट.ह.नं. -51 , तहसील बीना

क्र. 103 अ- 82-20-21 - भू-अर्जन- 21-5260

(देखिये धारा 19 एवं 21)

::अधिसूचना::

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त धारा 15 के तहत प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में प्राप्त आपत्तियों की धारा 15 में यथाउपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) मे उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी अपेक्षित नहीं है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थवर परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है ।

मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई बड़ी लाईन परियोजनांतर्गत (1) परियोजना का नाम

(2) भूमि का विवरण

1. जिला

:

सागर

2. तहसील

:

धीना

इटावा

3. ग्राम

51

4. पट.ह.नं.-

: 2.809 हैक्टे.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची::

अर्जित भूमि (रकवा

भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम

खसरा नंवर

स्वामित्व का प्रकार

स. क्र.

कुल रकवा (हेक्टे. में)

असिंचित

हेक्टे.मे.) पडती

सिंचित

भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां

निरंक

0.0230

127/5 0.7480

0.00 0.00

भूमिस्वामी

1 रजनीश पिता मुन्नालाल जाति काछी

:

2

निरंक

2.7760

130/3

0.4750 0.00 0.00

भूमिस्वामी

कुन्दनलाल पिता बारेलाल पता बीनासागर

3

निरंक

0.1520

0.00

0.00

131/1/1 1.5180

भूमि स्वामी

मुह अकरम पिता मुह हनीफ पता सा देह देह बीना

4

निरंक

0.00

0.1220 0.00

5.6260

132/3/1

भूमि स्वामी

आजाद मुहम्मद पिता वली मुहम्मद

5

निरंक

0.0400

0.8490

132/3/2

भूमि स्वामी

राशिद शाहिद पिता रहीस आसिमा खुश्बू जरीनाखान फरीदाबेगम पिता रहीस फातिमा बेवा रहीस पता सा देह बीना सागर म.प्र.

निरंक

0.1760

0.5040

144/1/1

भूमि स्वामी

6 मुह. युसुफ मुह. आरिफ मुह. कलीम पिता सलीम पता सा. देहं भूमिस्वामी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

4002

7

निरंक

0.00

0.00

0.0470

1.1950

147/1/1

भूमिस्वामी

मुह यूसुफ पुत्र मुह सलीम पता बीना सागर

8

निरंक

0.0670

1.1960

147/1/2

भूमि स्वामी

मुह आरिफ पुत्र मुह सलीम पता बीना सागर

9

निरंक

0.0670

1.1960

147/1/3

भूमि स्वामी

मुह कलीम पुत्र मुह सलीम पता बीना सागर

निरंक

0.00

0.00

0.0810

2.0230

147/4

भूमिस्वामी

10 मुहम्मद आरिफ पिता मुह सलीम पता सा. देह बीना

निरंक

0.00

0.00

0.0720

2,0230

147/5

भूमि स्वामी

11 मुहम्मद कलीम पिता मुह. सलीम पता सा. देह बीना सागर

12

निरंक

0.00

0.00

0.2170

1.8900

147/6

भूमि स्वामी

मुह जाहिद पिता युनिस पता सा. देह बीना

13

निरंक

0.00

0.00

0.0780

8.0940

435/4

भूमिस्वामी

राकेशकुमार पिता राजकुमार जाति सिंघई पता कटरा वार्ड बीना सागर

14

निरंक

0.00

0.00

0.1830

1.6200

435/5/3

भूमिस्वामी

चन्द्राबाई पुत्री धन्यकुमार पता सा. देह भूमि स्वामी

15

निरंक

0.00

0.00

0.1890

436/2 8.5000

भूमिस्वामी

रश्मि पिता राजकुमार पता सा. देह बीना सागर

निरंक

0.00

0.00

0.1380

437/2 1.2830

भूमिस्वामी

16 वल्देव पिता तुलसी हरिओम प्रकाश नंदकिशोर पिता वल्देव भूमिस्वामी

निरंक

0.00 0.00

0.0630

0.1010

437/5

भूमि स्वामी

17 हरिओमप्रकाश नंदकिशोर पिता वल्देवसिंह जाति यादव

18

निरंक

0.5000 0.1740 0.00 0.00

438/1 438/10

भूमि स्वामी

नंदकिशोर पिता वल्देव प्रसाद यादव पता सा. सुभाष वार्ड बीना

19

0.4990 0.1740 0.00 0.00 01 नलकूप

438/11

भूमि स्वामी

विनोदकुमार पिस. महेशचन्द राय पता सा. वीर सावरकर वार्ड बीना भूमि स्वामी

निरंक

0.1960

448/1 2.2750

भूमिस्वामी

20 कुवरबाई वेवा दुरगसिंह जाति राजपूत पता खिरिया वार्ड बीना हिस्सा 1/3 भूमि स्वामी , बादलसिंह पिता दुरगसिंह जाति राजपूत पता खिरिया वार्ड बीना हिस्सा 1/3 भूमि स्वामी, रूपसिंह पिता दुरगसिंह जाति राजपूत पता खिरिया वार्ड बीना हिस्सा 1/3भूमि रवामी

निरंक

0.00 0.00

0.0750

0.3800

भूमिस्वामी

449/1/1 450/1/1

21 बृजकुवंर पत्नि देवीसिंह ठाकुर पता निवासी खिरिया वार्ड बोना भूमि स्वामी

01 नलकूप

2.8090

44.7960

21

योग 4003

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

भाग 1 ]

प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण किसी भी परिवार/ कुटुव का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नहीं किया जा रहा है जिससे पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का प्रकाशन किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितो के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 08/2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पतियों में अपने अपने हितो की प्रकृति तथा ऐसे हितो के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापो के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना जिला सागर तथा गुख्य परियोजना अभियंता- ।। रेल विकास निगम लिमिटेड, कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला इंदौर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इंदौर, दिनांक 18 जुलाई 2022 क्र. 229- अ.वि.स. भू- अर्जन- 22- प्र.क्र. 01-अ- 82-2021-22

[अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन

उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम , 2013 (क्र. 30 सन् 2013) |

में चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैः-

::अनुसूची::

भूमि का वर्णन:- 1-

कैलोदहाला

(क)   ग्राम
(ख)   तहसील            -
                             जूनीइंदौर
      जिला             -     इंदौर
(ग)
                       -

0.289 हेक्टर

(घ) लगभग क्षेत्रफल

खसरा क्रमांक

खसरा क्रमांक    अर्जन हेतु प्रस्तावित                      अर्जन हेतु प्रस्तावित
                क्षेत्रफल                                 क्षेत्रफल
                0.021                                     0.057

242/1 पैकी

242/4

0.006

0.028

250/1/1

238/4/5

0.028

0.028

250/1/46

250/1/2

0.028

0.027

250/1/3

250/1/4

0.027

0.027

250/1 पैकी

250/1/31

0.012

योग 0.289 हेक्टर

270/1

2- की आवश्यकता है:- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि " इंदौर- देवास - उज्जैन रेल्वे दोहरीकरण प्रयोजन हेतु " ।

3- भूमि के नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अनुभाग जूनीइंदौर , जिला इंदौर तथा उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) , पश्चिम रेल्वे, इंदौर के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनीष सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1 4004

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2022

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील कुक्षी , जिला धार, मध्यप्रदेश

कुक्षी, दिनांक 7 जुलाई 2022 पत्र क्र. 2011 -री- 1-2022- रा.प्र.क्र.- 003- अ- 82-2021-2022

प्ररुप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद- थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-3 से डी.सी. -1 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- सिंगाचोरी, प.ह.न. -18, रा.नि.म. 01 , बाग, तहसील- कुक्षी, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कुक्षी , जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.053

204/1

धार

कुक्षी

0.045

204/2/2

ग्राम-

सिंगाचोरी ,

प.ह.न.- 18

0.007

138

0.131

112/2

0.015

113 4005

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2022

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

3

2

1

धार

कुक्षी

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.072

107/1

0.023

101

ग्राम-

सिंगाचोरी ,

प.ह.न.- 18

102          0.026
104          0.018
100          0.004
103          0.002
 86          0.073
 89          0.049
55/1         0.047
55/2         0.023
 53          0.012
 24           0.051
 32           0.029
 37/2         0.023
  2           0.014
 20          0.717

कुल योग

4006

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2022

पत्र क्र. 2054-री-1-2022- रा.प्र.क्र.-0004- अ-82-2021-2022

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-3 से डी.सी. -1 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम बगोली, प.ह.न.- 18 , रा.नि.म. 01 , बाग , तहसील-कुक्षी, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती हैहै इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कुक्षी, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

0.070

250

ग्राम- बगोली,

धार

कुक्षी

प.ह.न.-18

0.025

248

0.016

239

0.061

247/1

0.020

240

0.018

212/283

धार

कुक्षी ग्राम- बगोली, प.ह.न.-18

 212/2        0.070
212/282       0.060
 201/1        0.073
 204          0.054
  10          0.467

कुल योग

4007

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

भाग 1 ]

पत्र क्र. 2026- री-1-2022- रा.प्र.क्र.-0005-अ-82-2021-2022

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस कमांक-3 से डी.सी. -1 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- पिपरानी, प.ह.न.-02 , रा.नि.मं.-01 , बाग, तहसील- कुक्षी, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कुक्षी, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

418

0.041

ग्राम-पिपरानी,

धार

कुक्षी

419

प.ह.न.-02

0.010

348

0.014

284

0.020

285

0.020

286 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

4008

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

3

2

1

धार

कुक्षी ग्राम-पिपरानी, प.ह.न.-02 खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.031

278/2

0.023

291

0.080

417/1

0.064

410/1

0.073

342

0.070

344/3

0.034

347

0.052

353

0.054

355/1

0.112

306/1

0.008

305

0.010

304

0.004

283

0.033

287/2

0.078

265/1

0.064

265/4/2

0.005

271

0.010

269

0.910 23

कुल योग

4009

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

भाग 1 ]

पत्र क्र. 2059- री-1-2022- रा.प्र.क्र.-0006- अ-82-2021-2022

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद- थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस कमांक-3 से डी.सी. - 1 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- चामझर, प.ह.न.- 18 , रा.नि.म. 01 , बाग , तहसील- कुक्षी, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर , जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुक्षी, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.031

312

ग्राम- चामझर,

धार

कुक्षी

0.174

299/4

प.ह.न.-18

0.080

279/1

0.030

279/2

0.035

278

0.350

05

कुल योग

[ भाग 1 4010

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

पत्र क्र. 2021 - री-1-2022- रा.प्र.क्र.-0007-अ- 82-2021-2022

प्ररुप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-3 से डी.सी. -1 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- कांटी प.ह.न.-19, रा.नि.मं.-01 , बाग , तहसील कुक्षी , जिला- धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुक्षी, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

::

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.006

161/1

धार

कुक्षी ग्राम-कांटी प.ह.न.-19

0.006

161/2

0.006

161/3

0.006

161/4

0.046

65/2

0.014

65/1

धार

कुक्षी ग्राम-कांटी प.ह.न.-19

0.034

53/2

0.030

16/2

0.028

19/1

0.176

09

कुल योग

4011

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

भाग 1 ]

पत्र क्र. 2034- री-1-2022- रा.प्र.क्र.-0008-अ-82-2021-2022

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2 ) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद- थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-3 से डी.सी. -1 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम पाड़ाबाधा, प.ह.न. 19, रा.नि.मं. 01 बाग , तहसील- कुक्षी, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुक्षी, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची :

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.004

133/3

ग्राम

धार

कुक्षी

0.022

118/2

पाड़ाबाधा,

प.ह.न. 19

0.062

120

0.006

82/1

0.009

81 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2022

4012

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

3

2

1

धार

कुक्षी

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.025 87

0.035 102/1

ग्राम

पाड़ाबाधा,

प.ह.न. 19

0.006 35/2

0.024 35/1

0.009 32

0.072 30/3

0.022 29

0.020 20

0.004 19

0.320 14

कुल योग

4013

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

भाग 1 ]

पत्र क्र. 2049- री- 1-2022- रा.प्र.क्र. - 0009- अ- 82-2021-2022

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद- थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-3 से डी.सी. - 1 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- कुतेड़ी, प.ह.न. -19, रा.नि.म. 01 , बाग तहसील- कुक्षी , जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुक्षी, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.010 धार

70/1

कुक्षी ग्राम- कुतेड़ी, प.ह.न.- 19

0.010

01

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

4014

पत्र क्र. 2016- री-1-2022- रा.प्र.क्र.-0010-अ-82-2021-2022

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-3 से डी.सी. -1 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम बराड़ा, प.ह.न.-15 , रा.नि.म. 01 , बाग तहसील-कुक्षी, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर , जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कुक्षी , जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

धार

0.080 कुक्षी

79/1

ग्राम- बराड़ा,

प.ह.न.- 15

0.080

01

कुल योग

4015

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

भाग 1 ]

पत्र क्र. 2039- री-1-2022- रा.प्र.क्र.-0011-3-82-2021-2022

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद-थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-3 से डी.सी. -1 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- धोगधर्डी, प.ह.नं.- 01 , रा.नि.मं.-01 , बाग , तहसील- कुक्षी, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर , जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कुक्षी , जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.018

478/1

धार

कुक्षी

0.020

477/2

ग्राम- धोगधर्डी,

प.ह.नं.- 01

0.018

477/1

0.068

476

0.032

474 4016

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2022

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

3

2

1

धार

कुक्षी

[ भाग 1

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.032

291

0.043

293

ग्राम-

धोगधर्डी,

प.ह.नं.- 01

294/1          0.043
 295           0.065
297/2          0.006
270/4          0.060
 254           0.080
270/1/2        0.030
 208/2         0.101
 226           0.013
 262           0.054
 259           0.040
 257/1         0.028
 330/4         0.006
  258          0.025
 238/2          0.006
  240           0.080
  22           0.868

कुल योग

4017

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2022

भाग 1 ]

पत्र क्र. 2006- री-1-2022- रा.प्र.क्र.-0012- अ-82-2021-2022

प्ररुप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस कमांक-3 से डी.सी.-1 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन के संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम काकड कुआ, प.ह.नं. 01 , रा.नि.मं.-01 , बाग , तहसील मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30 , मनावर, जिला भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । निर्माण एवं उससे कुक्षी, जिला-धार धार (म.प्र. ) द्वारा

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कुक्षी, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

234/2

0.034

धार

कुक्षी

234/5

0.030

234/3/1

ग्राम- काकड

कुआ,

प.ह.नं.- 01

0.003

234/1

0.008

228

0.031

225

0.013

177

धार

कुक्षी

0.033

223

ग्राम- काकड

कुआ,

प.ह.नं.- 01

0.050

222

0.020

212/1

0.020

212/2

0.030

209/2

0.008

209/1

0.280

12

कुल योग

[ भाग 1 4018

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2022

पत्र क्र. 2044- री-1-2022- रा.प्र.क्र.-0013-3-82-2021-2022

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस कमांक-3 से डी.सी. - 1 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- गरड़ावद, प.ह.नं.-04, रा.नि.मं.-01 , बाग , तहसील- कुक्षी, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कुक्षी, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.064

129/2

ग्राम-

धार

कुक्षी

0.100

130

0.019

126

गरड़ावद ,

प.ह.नं.-04

 122          0.120
116/2/2       0.064
  19          0.076
  11          0.136
 07          0.579

कुल योग

4019

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

भाग 1 ]

रा.प्र.क्र.- 24-3-82-2021-2022

प्ररुप- "घ"

{नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-3407 /री-1 / 2021 , कुक्षी , दिनांक 21.10.2021 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ - पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-1 (ग्राम चंदनखेड़ी, प.ह.न. 55, रा.नि.मं. पम्प हाऊस क्रमांक-2 (ग्राम - खंडलाई , प.ह.न. 27. रा.नि.मं. निसरपुर तह. कुक्षी जिला धार) से कुक्षी तह. कुक्षी जिला धार) तक भरड़पुर, प.ह.न. बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम 57/94 , रा.नि.मं. - निसरपुर तह. कुक्षी जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 19.11.2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.130

173/2/3

ग्राम

धार

कुक्षी

0.104

179

भरड़पुर,

प.ह.न.

0.059

178/2/1

57/94

0.093

186/2

0.033

186/3

Prim 4020

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

तहसील

जिला

[ भाग 1

खसरा

क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

2

3 1

ग्राम धार

कुक्षी

भरड़पुर,

प.ह.न.

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

0.163

193/3

205/2

0.078

0.065

203/4

207

0.031

57/94

0.013

211/1

208

0.020

1

203/3

0.023

211/2

0.124

211/3

0.936 13

कुल योग

पवार नवजीवन विजय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.

4021

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 01 जुलाई 2022

क्र.-C- 3076- चार- 9-04-39 भाग- तीन-डी-पेंशन.- मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , जबलपुर एवं खण्डपीठ, इन्दौर/ग्वालियर की स्थापना के निम्नलिखित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के शासकीय सेवकों को उनकी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के उपरांत उनके नाम के सामने तालिका के स्तम्भ क्रमांक ( 6 ) में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

प्रथम श्रेणी अधिकारी

जन्मतिथि

पदनाम एवं पदस्थापना

नाम

क्र.

सेवानिवृत्ति का दिनांक

62वर्ष की आयु पूर्ण करने का दिनांक

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(6) 31-07-2023

25-07-2023

26-07-1961

1.

श्री मेहफूज अहमद डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम. ) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ, ग्वालियर.

द्वितीय श्रेणी अधिकारी

जन्मतिथि

पदनाम एवं पदस्थापना

नाम

क्र.

सेवानिवृत्ति का दिनांक

62वर्ष की आयु पूर्ण करने का दिनांक

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

31-01-2023

07-01-2023

08-01-1961

1. श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत असिस्टेंट रजिस्ट्रार ( एम.) उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर.

31-10-2023

07-10-2023

08-10-1961

2. श्री हर सहाय पटेरिया असिस्टेंट रजिस्ट्रार ( एम. ) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर.

जबलपुर, दिनांक 4 जुलाई 2022

( 2 ) उक्त घोषित अवकाश के एवज में शनिवार, दिनांक 9 जुलाई 2022 को उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर/खण्डपीठ, ग्वालियर के न्यायालय एवं रजिस्ट्री हेतु कार्यदिवस घोषित किया जाता है.

क्र. C- 3129- एक-7-3-2021 ( भाग एक ) .- ( 1 ) रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक डी- 5110- एक-7-3-2021- भाग-1 , जबलपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2021 में आंशिक संशोधन करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश मुख्यपीठ, जबलपुर तथा खण्डपीठ, इन्दौर/ खण्डपीठ ग्वालियर के न्यायालय एवं रजिस्ट्री हेतु बुधवार, दिनांक 6 जुलाई 2022 को नगरपालिका निगम आम निर्वाचन 2022 हेतु अवकाश घोषित किया जाता है .

क्र. A- 2738- एक- 7-3-2021 ( भाग एक ) .- रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी- 210 - एक-7-3-2021- भाग-1 , जबलपुर , दिनांक 12 जनवरी 2022 में आंशिक संशोधन करते हुए, एतद्वारा , राज्य के जिला न्यायालयों में प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा , नगरीय निकायों के आम निर्वाचन , 2022 हेतु दिनांक 6 जुलाई 2022 एवं 4022

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2022

13 जूलाई 2022 को संपूर्ण जिले अथवा उसके भाग में घोषित अवकाश के एवज में ऐसे जिले अथवा उसके भाग के लिये जिला न्यायालयों में दिनांक 16 जुलाई 2022 शनिवार को कार्यदिवस घोषित किया जाता है .

जबलपुर, दिनांक 7 जुलाई 2022

क्र. D- 1533-एक-7-3-2021 ( भाग एक ) .- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण , नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2022 में समस्त न्यायालयों में शनिवार, दिनांक 13 अगस्त 2022 एवं 12 नवम्बर 2022 को नेशनल लोक अदालत आयोजित किये जाने के फलस्वरूप रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक डी- 5110- एक- 7-3-2021 भाग -1 जबलपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2021 में आंशिक संशोधन करते हुए, उच्च न्यायालय,, मध्यप्रदेश मुख्यपीठ, जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर/खण्डपीठ , ग्वालियर की रजिस्ट्री हेतु शनिवार, दिनांक 13 अगस्त 2022 एवं शनिवार, दिनांक 12 नवम्बर 2022 को कार्यदिवस घोषित किया जाता है.

उक्त घोषित कार्यदिवस के एवज में शनिवार, दिनांक 27 अगस्त 2022 एवं शनिवार, दिनांक 26 नवम्बर 2022 को उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ, इन्दौर/खण्डपीठ ग्वालियर की रजिस्ट्री हेतु अवकाश घोषित किया जाता है .

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, रामकुमार चौबे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 27 जून 2022

क्र. D- 1411- दो- 2-35-2019 . श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम. ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 15 से 17 जून 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 जून 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव , डिप्टी रजिस्ट्रार (एम. ) , उच्च न्यायालय , मध्य प्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम. ) , के पद पर कार्यरत रहतीं.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार , यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Jabalpur , the 22nd June 2022

No. 86 CJ - I/ 162.- In exercise of powers conferred Under Article 235 of the Constitution of India , the High Court as Disciplinary Authority has revoked Suspension order No. 140 dated 14th December , 2021 of Shri N. P. Singh, the then Principal District & Sessions Judge , Ujjain (presently under suspension with headquarters at Balaghat) with immediate effect .

Jabalpur , the 27th June 2022

No. 88 CJ - II/ 1964 . In the matter of telecasting of news , by SS News M. P. (News Channel ) on 4-3-2022 , the suspension of Shri Pankaj Jaiswal , the then I Civil Judge , senior Division and Chief Judicial Magistrate , Harda , presently posted as I District & Additional Sessions Judge , Anuppur , has been already revoked. Therefore , as directed , he will entitled for full pay and allowances , as per rules , during the period of suspension .

No. 90 CJ - II/ 2014 . In the matter of telecasting of news , by SS News M. P. (News Channel ) on 4-3-2022 , the suspension of Smt . Sonali Sharma, the then II Civil Judge , Junior Division (Regular Court ) , Harda , presently posted as II Civil Judge Class - II , Dindori , has been already revoked . Therefore , as directed , she will entitled for full pay and allowances , as per rules , during the period of suspension .

No. 92 CJ - II/ 1930 . In the matter of telecasting of news , by SS News M. P. ( News Channel ) on 4-3-2022, the suspension of Smt . Rachna Atulkar Joshi , the then III Additional Judge to Civil Judge , Junior Division , Harda , presently posted as II Civil Judge Class - II , Teonther , District Rewa , has been already revoked . Therefore , as directed, she will entitled for full pay and allowances , as per rules , during the period of suspension .

By order of the High Court ,

PRAMOD KUMAR AGARWAL , Principal Registrar (Vigilance) .

जबलपुर, दिनांक 30 जून 2022

क्र. A- 2703- दो- 2-102-2017.- श्री हृदेश , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को दिनांक 29 जुलाई से 6 अगस्त 2022 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 अगस्त 2022 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री हृदेश, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

4023

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2022

भाग 1 ]

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हृदेश , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 2705- दो-2-18-2021 .- श्री डी. के. नागले, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर को दिनांक 9 से 14 मई 2022 तक, छह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 14 अप्रैल 2022 का एक दिन का अर्जित अवकाश , उपयोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है .

क्र. A- 2707-दो-2-62-2013.- श्री ओंकार नाथ , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन को दिनांक 16 से 23 जून 2022 तक, आठ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 24 से 25 जून 2022 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री ओंकार नाथ , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओंकार नाथ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 1466-दो-2-61-2021 .- श्री पूरन चन्द्र गुप्ता , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , बैतूल को 11 से 15 जुलाई 2022 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 जुलाई 2022 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री पूरन चन्द्र गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पूरन चन्द्र गुप्ता , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 1468- दो- 2-3-2018.- श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सतना को दिनांक 27 जून से 2 जुलाई 2022 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में 26 जून 2022 के एवं अवकाश के पश्चात्में दिनांक 3 जुलाई 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजवर्धन गुप्ता , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजवर्धन गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर , दिनांक 1 जुलाई 2022

क्र. D- 1471-दो-3-21-2022 .- श्री रविन्दर सिंह प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , कटनी को दिनांक 12 से 22 जुलाई 2022 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री रविन्दर सिंह प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविन्दर सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 1477-दो- 3-32-2022 . श्री अखिलेश कुमार मिश्र , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नीमच को दिनांक 28 जून से 2 जुलाई 2022 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में 3 जुलाई 2022 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश कुमार मिश्र , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश कुमार मिश्र , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 7 जुलाई 2022

क्र. B - 3406- दो - 2-33-2020.- श्री एच. के. मिश्रा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , रतलाम को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C -3168- दो - 2-75-2017.- श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अनूपपुर को दिनांक 1 से [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022

4024

9 जुलाई 2022 तक, नौ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 8 से 9 जुलाई 2022 तक, दो दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार देशमुख, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो मुख्य ग्रंथपाल/डिप्टी रजिस्ट्रार (प्रभारी ) के पद पर कार्यरत रहते.

ग्वालियर, दिनांक 12 जुलाई 2022 माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 1 जुलाई 2022

क्र. 3122- स्था.- श्री प्रशांत पी . गाड़े , डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 16 से 27 जून 2022 तक, कुल बारह दिवस का अर्जित अवकाश मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत पी. गाड़े, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र. 2873 - स्था.- श्री अनिल कुमार देशमुख , मुख्य ग्रंथपाल/ डिप्टी रजिस्ट्रार ( प्रभारी ) , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 20 से 23 जून 2022 तक, कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 से 19 जून 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रशांत पी. गाड़े, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) के पद पर कार्यरत रहते .

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार देशमुख, मुख्य ग्रंथपाल/ डिप्टी रजिस्ट्रार ( प्रभारी ) , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

देव नारायण मिश्र , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

मध्यप्रदेश , राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर

(574, साउथ सिविल लाईन्स)

जबलपुर, दिनांक 30 जून 2022

क्र. फा. नं . 18 - स्था. राविसेप्रा- 1834-2022 .- मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सहायता अधिकारी (प्रवेश स्तर ) के पद हेतु निम्न चयनित अभ्यर्थी को वेतनमान 56100-177500 पर नियमानुसार समय - समय पर देय भत्तों सहित तीन वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेशपर्यन्त तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से नियुक्ति प्रदान की जाकर सारणी के कॉलम नम्बर ( 05 ) में दर्शित पदस्थापना स्थान पर पदस्थ किया जाता है: -

गृह जिला

पदस्थापना स्थान (5)

(4)

नाम व पिता का नाम (3)

रोल नम्बर (2)

क्र. (1)

मेन मार्केट बिछिया रोड,

श्री देवेन्द्र सिंह परस्ते पिता

MPAO2103932

1

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पन्ना.

श्री मानसिंह परस्ते

समनापुर, थाना समनापुर, तह. डिण्डौरी , जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश.

उपरोक्तानुसार चयनित अभ्यर्थी को वित्त विभाग के अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 फरवरी 2020 के अधीन जिला विधिक सहायता अधिकारी ( प्रवेश स्तर ) के वेतनमान 56100-177500 के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत , द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगा. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जावेगा.

उक्त अभ्यर्थी पदस्थापना स्थल पर दिनांक 15 जुलाई 2022 अथवा इसके पूर्व पदभार ग्रहण करेंगे , 4025 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2022

अभ्यर्थी श्री देवेन्द्र सिंह परस्ते पिता श्री मानसिंह परस्ते की नियुक्ति उनके विरुद्ध लंबित दाण्डिक प्रकरण क्रमांक RCT 225/2020 , न्यायालय , न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी , डिण्डौरी ( म. प्र. ) के अंतिम निर्णय के अधीन की गई है .

शर्तें:-

1 . वे भारत के संविधान एवं संप्रभुता में निष्ठा रखेंगे .

2. मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( आचरण ) नियम, 1965 के अंतर्गत नियमों का पालन करेंगे .

3. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक ( अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी सेवा ) नियम , 1960 के नियम 12 ( ए) के अनुसार किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का वेतन तथा भत्ता देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेगी.

4. एक माह का नोटिस दिए बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किए बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर वेतन तथा भत्ते की राशि भू- राजस्व की बकाया की भांति उनसे वसूल की जावेगी.

5. उन्हें मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-9-3-2003- नियम- चार, भोपाल , दिनांक 13 अप्रैल 2005 के अनुसार दिनांक 1 जनवरी 2005 के पश्चात् नियुक्त होने वाले कर्मचारियों पर परिभाषित पेंशन अंशदान योजना , 2005 लागू होगी.

6. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस के अन्दर स्वयं के व्यय पर संभागीय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्वस्थ्यता परीक्षण का प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करना होगा. संभागीय मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थ्यता का प्रमाण- पत्र प्रतिकूल होने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा.

7. कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत अन्य किसी विभाग में नौकरी के लिए आवेदन देने या पत्राचार करने के पूर्व राज्य प्राधिकरण की अनुमति लेना आवश्यक होगा तथा बिना अनुमति के सीधे आवेदन- पत्र भेजे जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी.

8. आवेदन- पत्र के साथ संलग्न प्रमाण - पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने, कूटरचित या फर्जी पाये जाने या अन्य किसी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी.

9. अभ्यर्थीगण द्वारा नियत समय - सीमा के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में उनकी नियुक्ति स्वयमेव निरस्त मानी जावेगी.

10. अभ्यर्थियों द्वारा ज्वाईनिंग करने के उपरान्त नियुक्ति आदेश में उल्लेखित शर्तों के पालन संबंधी अभिस्वीकृति पत्र एवं उपस्थिति प्रतिवेदन उचित माध्यम से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर को प्रेषित किया जावेगा.

11. इनकी सेवाएं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सामान्य नियन्त्रण में रहेगी .

12. इन नियुक्तियों के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा ( अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ) अधिनियम, 1994 व उसके तहत राज्य शासन द्वारा जारी उपबंधो का अनुपालन किया गया है.

माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार,

राजीव कर्महे , सदस्य- सचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 22 July 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2022-07-22.29.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2022-07-22.29.Ordinary.