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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 390]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई 2022- आषाढ़ 31 , शक 1944
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 22 जुलाई 2022
क्र. एफ- 15-52-2002 दस-2. वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम , 1972 ( 1972 का 53 ) की धारा 18 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 15-16-75- दस-2 , दिनांक 21 मई 1981 तथा अधिसूचना क्रमांक एफ - 15-22-99 - दस-2 , दिनांक 9 अप्रैल 1999 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , करैरा अभयारण्य के 202.21 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित क्षेत्र को अभयारण्य बने रहने से प्रविरत करती है.
2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पदमाप्रिया बालाकृष्णन, सचिव.
भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2022
क्र. एफ- 15-52-2002 दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 15-52-2002- दस-2 , दिनांक 22 जुलाई 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , पदमाप्रिया बालाकृष्णन , सचिव.
Bhopal , the 22nd July 2022
No.F 15-52-2002 - X - 2 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 18 of the Wild Life (Protection) Act , 1972 ( No. 53 of 1972) and in supersession of this department's Notification No. 15-16-75 - X - 2 , dated 21st May , 1981 and No. F - 15-22-99 - X - 2 , dated 9th April, 1999 , the State Government , hereby , ceases to be the notified area 202.21 Sq . km. of the Karera Sanctuary from being a Sanctuary.
2. This notification shall come into force from the date of its publicaton in the official Gazette .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, PADMAPRIYA BALAKRISHNAN , Secy .
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022.