शास
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मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 26 जुलाई 2022- श्रावण 4, शक 1944
क्रमांक 399]
तकनीकी शिक्षा , कौशल विकास एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 26 जुलाई 2022
क्र. एफ- 14-17-2007- बयालीस-1.- निजी व्यावसायिक संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम , 2007 की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात्: -
संशोधन
उक्त नियमों में, नियम 14 में,-
1. निम्नलिखित प्रारंभिक पैरा का लोप किया जाए , अर्थात्ः-
"सेवारत अभ्यर्थी/ चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत शासकीय चिकित्सा/ दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत डिमोन्सट्रेटर / ट्यूटर / मेडिकल आफिसर अभ्यर्थियों के लिये प्रोत्साहन " का लोप किया जाये .
2. उप- नियम ( 1 ) के स्थान पर , निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए , अर्थात्ः-
" (1 ) शासकीय एवं निजी चिकित्सा / दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध समस्त विधाओं की डिग्री सीटों की रिक्तियों (Vacancies ) पर अर्हताधारी पंजीकृत सेवारत अभ्यर्थियों जिनके द्वारा ग्रामीण / दूरस्थ / कठिन (Rural/Remote/Difficult area ) स्थानों में न्यूनतम 03 वर्ष की अवधि की सेवा प्रदान की हो , के लिये 30 प्रतिशत सीटों का कोटा रहेगा. " .
3. उप-नियम (7) को लोप किया जाए .
4. उप-नियम (8) के स्थान पर , निम्नलिखित उप- नियम स्थापित किया जाए , अर्थात्ः-
" (8 ) सभी प्रवेशित सेवारत चिकित्सकों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् 05 वर्ष की अनिवार्य सेवा करनी होगी . बॉण्ड के अन्तर्गत 05 वर्ष की सेवा न करने पर बॉण्ड राशि रु . 50 लाख जमा करने होंगे. " .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
एम. आर. धाकड, अपर सचिव.
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नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022 .