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मध्यप्र द श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 406]
भोपाल , मंगलवार , दिनांक 26 जुलाई 2022- श्रावण 4, शक 1944
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 26 जुलाई 2022
क्रमांक एफ ए 3-36/ 2017/ 1 / पांच ( 51 ) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( 2017का 19 ) की धारा 54 की उपधारा (3 ) के परंतुक के उपवाक्य ( ii ) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य सरकार इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफए- 3- 36/ 2017/ 1 /पांच ( 78 ) दिनांक 25 जुलाई, 2017, में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथाः-
उक्त अधिसूचना में,
(i) प्रारंभिक पैराग्राफ में , परन्तुक में , उपवाक्य (i ) में , शब्द और अंक " क्रम संख्या 1 " , के स्थान पर शब्द और अंक "क्रम संख्या 1 कक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(ii) सारणी में क्रमसंख्या 1 को अब क्रम संख्या 1 कक लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए क्रम संख्या 1 कक के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-
(1)
(3)
(2) 1507
" 1 क
सोयाबीन तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1508
1ख
मूंगफली का तेल और उसके प्रभाज , चाहे परिष्कृत हैं या नहीं , किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1509
1ग.
जैतून का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
811 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 जुलाई 2022
812
1510
1घ.
अन्य तेल और उनके प्रभाज , जो केवल जैतून से अभिप्राय हैं, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं, जिनके अंतर्गत शीर्ष संख्या 1509 के तेल और उनके प्रभाज के साथ इन तेलों या उनके प्रभाज से सम्मिश्रण हैं ।
1511
15.
ताड़ का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1512
1च.
सूर्यमुखी, कुसंभ या बिनौले का तेल और उनके प्रभाज , चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1513
1छ
नारियल (खोपरा ) , ताड़ की गिरी या बाबासू का तेल और उनके प्रभाज , चाहे परिष्कृत हैं या नहीं , किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1514
1ज
तोरिया , कोल्जा या सरसो का तेल और उनके प्रभाज , चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1515
1झ
अन्य अवाष्पशील वनस्पति वसा और तेल (जिनके अंतर्गत जोजोबा का तेल है ) और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं ।
1516
1ण
वनस्पति वसा और तेल और उनके प्रभाज , भागतः या पूर्णतः हाइड्रोजनीकृत, अंतः एस्टीकृत, पुनः एस्टीकृत, इलोडिनीकृत , चाहे परिष्कृत हैं या नहीं , किंतु और निर्मित नहीं हैं ।
1517
1त
शीर्ष संख्या 1516 की खाद्य वसा और तेलों या उनके प्रभाजों से भिन्न , इस अध्याय के वनस्पति या तेलों के अथवा विभिन्न वसा या तेलों के प्रभाजों के खाद्य मिश्रण या निमिर्तियां ।
1518
1थ
वनस्पति वसा और तेल और उनके प्रभाज , क्वथित , आक्सीकृत , निर्जलीकृत, सल्फरीकृत , धमित, निर्वात या अक्रिय गैस में ऊष्मा द्वारा बहुलकित या अन्यथा रासायनिक रूप से उपांतरित , उनको छोड़कर जो शीर्ष संख्या 1516 की के अंतर्गत आते हैं ।
2701
1द
कोयला; कोयले से निर्मित ब्रिकेट्स , ओवोइड्स और इसी तरह के ठोस ईंधन 2702
1ध
लिग्नाइट , जेट को छोड़कर , जमा हुआ है या नहीं
2703
1न
पीट ( पीट के टुकड़े सहित ) , चाहे जमा हो या नहीं "
2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से प्रवृत्त मानी जायेगी।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 26 जुलाई 2022
क्र. एफ ए 3-36-2017-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-36-2017-1- पांच ( 51 ) , दिनांक 26 जुलाई 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
812( 1)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2022
Bhopal , the 26th July 2022
No. F A 3-36/20171 /V ( 51 ) : In exercise of the powers conferred by clause (ii ) of the proviso to sub - section (3 ) of section 54 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 (19 of 2017) , the State Government , on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendments in this department's notification No. FA -3-36/2017/ 1 /V (66) dated 30th June , 2017 , namely: -
In the said notification ,
(i) in the opening paragraph, in the proviso , in clause ( i) , for the words and figure " serial numbers 1 " , the words , figure and letters " serial numbers 1AA " shall be substituted;
(ii) in the TABLE, S. No. 1 shall be re - numbered as S. No. 1AA, and before S. No. 1AA as so re - numbered, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -
(3)
(1) (2)
" 1A. 1507 Soya-bean oil and its fractions , whether or not refined , but not chemically modified
1508
1B.
Ground-nut oil and its fractions , whether or not refined, but not chemically modified .
1509
1C .
Olive oil and its fractions , whether or not refined, but not chemically modified.
1D.
1510 Other oils and their fractions , obtained solely from olives , whether or not refined, but not chemically modified, including blends of these oils or fractions with oils or fractions of heading 1509
1E .
1511 Palm oil and its fractions , whether or not refined, but not chemically modified.
1F.
1512 Sunflower- seed , safflower or cotton- seed oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
1513
1G.
Coconut (copra) , palm kernel or babassu oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
1514
1H.
Rape , colza or mustard oil and fractions thereof, whether or not refined , but not chemically modified .
1515
11.
Other fixed vegetable or microbial fats and oils (including jojoba oil ) and their fractions , whether or not refined, but not chemically modified .
1516
1J.
Vegetable fats and oils and their fractions , partly or wholly hydrogenated , inter- esterified , re -esterified or elaidinised , whether or not refined , but not furtherprepared.
1K .
1517 Edible mixtures or preparations of vegetable fats or vegetable oils or of fractions of different vegetable fats or vegetable oils of this Chapter , other than edible fats or oils or their fractions of heading 1516
1518
IL .
Vegetable fats and oils and their fractions , boiled , oxidised , dehydrated , sulphurised , blown , polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 1516
1M.
2701 Coal; briquettes , ovoids and similar solid fuels manufactured from coal
2702
IN.
Lignite, whether or not agglomerated , excluding jet
10.
2703 Peat( including peat litter ) , whether or not agglomerated"
2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 18th day of July, 2022.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh .
R. P. SHRIVASTAVA . Dy. Secy
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकोंग केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022 .