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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 423 ]
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 जुलाई 2022- श्रावण 6, शक 1944
लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2022
क्र. एफ 2-22-2022 - इकसठ- लोसेप्र- पी.एस.जी.- 20.- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2010 ( क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. एफ 02-13-2012 -इकसठ- लोसेप्र- पी.एस.जी. -20 , दिनांक 26 अक्टूबर 2017 में अधिसूचित सेवा क्रमांक 20.16, 20.17 , 20.18 एवं 20.19 में संशोधन करते हुए निम्नानुसार सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय- सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम , प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय- सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात्ः-
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत् औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन
विभाग की सेवाएं.
सेवा
सेवाएं
क्र.
पदाभिहित अधिकारी का पदनाम
(3)
(2)
(1)
20.16
प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसी.
वृहद श्रेणी की टेक्सटाइल इकाईयों हेतु ब्याज अनुदान अंतर्गत क्लेम की स्वीकृति.
द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा
प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम
प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा
(7)
(6)
(4)
(5)
30कार्य दिवस.
राज्यस्तरीय साधिकार समिति (एस.एल.ई.सी.). प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग.
45कार्य
दिवस
(विधिवत पूर्ण
आवेदन प्राप्त
होने के
उपरांत) .
845 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2022
846
(3) (2)
(1)
20.17
प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसी.
(7) (5)
(6)
(4)
30कार्य दिवस.
राज्यस्तरीय साधिकार समिति (एस.एल.ई.सी.). प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग.
45कार्य दिवस (विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरांत) .
अधोसंरचना विकास पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति (बिजली, पानी एवं सड़क निर्माण हेतु ) अंतर्गत क्लेम की स्वीकृति.
20.18
प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसी.
औद्योगिक पार्क की स्थापना/विकास हेतु सहायता अंतर्गत क्लेम कीस्वीकृति.
20.19
प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसी.
वृहद श्रेणी की इकाईयों हेतु अपशिष्ट प्रबंध प्रणालियों ( ईटीपी/एसटीपी/ आदि) की स्थापना पर पूंजी अनुदान (हरित औद्योगिकीकरण) अंतर्गत क्लेम की स्वीकृति.
30कार्य दिवस.
राज्यस्तरीय साधिकार समिति (एस.एल.ई.सी. ) .
प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग.
45कार्य दिवस (विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरांत) .
30कार्य दिवस .
राज्यस्तरीय साधिकार समिति (एस.एल.ई.सी.) .
प्रमुख सचिव , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग.
45कार्य दिवस (विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरांत) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश शर्मा, उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022