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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 30, Part Part 1, 29 July 2022

Published 29 July 2022

Type
Ordinary
Gazette no.
30
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2022-07-29.30.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

वध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 29 जुलाई 2022- श्रावण 7 , शक 1944

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 21 जून 2022

क्र. ई- 1-117-2022-5- एक. श्री शैलेन्द्र सिंह , भाप्रसे (1988 ) , कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) को कृषि उत्पादन आयुक्त के अधीनस्थ विभाग क्रमशः किसान कल्याण तथा कृषि विकास , सहकारिता, पशुपालन एवं डेयरी , मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित विषयों के संबंध में भारत सरकार से आवश्यक समन्वय करने हेतु अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, कार्यालय, आवासीय आयुक्त , मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली भी घोषित किया जाता है .

भोपाल, दिनांक 29 जून 2022

क्र. ई- 1-34-2021-5-एक. भारत सरकार पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय , नई दिल्ली के कार्यालयीन आदेश क्रमांक A- 12022-2-2021- PE- 1 , दिनांक 18 फरवरी 2022 के अनुक्रम में, श्री विकास नरवाल , भाप्रसे ( 2008 ) प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड- सह- आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) की सेवाएं Deputy Chairperson , Cochin Port Trust के पद पर पांच वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो , के लिए नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं .

4027

संचाल में मुद्रित तथा प्रकाशित-2022

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यपदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय पुद्रणालय [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2022

4028

                भोपाल , दिनांक 30 जून 2022                        भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न रूप
                                                                  से उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के पद पर पदस्थ
   क्र. ई - 1-34-2021-5-एक. इस विभाग के आदेश क्रमांक              किया जाता है.
ई-1-34-2021-5- एक, दिनांक 29 जून 2022 द्वारा श्री विकास
नरवाल, भाप्रसे ( 2008 ) , प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड- सह-                   भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2022
आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश
राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) की         क्र. ई - 1-83-2022-5-एक. इस विभाग के आदेश क्रमांक
सेवाएं Deputy Chairperson , Cochin Port Trust के पद पर            ई- 1-83-2022-5 - एक, दिनांक 13 जुलाई 2022 द्वारा श्रीमती छवि
 प्रतिनियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन     भारद्वाज , भाप्रसे ( 2008 ) प्रबंध संचालक, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
मंत्रालय , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली को सौंपी        भोपाल एवं अपर सचिव , मुख्य मंत्री कार्यालय एवं श्री नन्द कुमारम ,
गईं हैं.                                                           भाप्रसे ( 2008 ) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास
                                                                  निगम, भोपाल तथा कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण
    (2 ) उपरोक्तानुसार श्री विकास नरवाल के कार्यमुक्त होने पर     एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन ( अतिरिक्त
 श्रीमती जी.व्ही . रश्मि, भाप्रसे ( 2005 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , प्रभार ) की सेवाएं Deputy Director ( Senior ) , Lal Bahadur
 अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान , भोपाल      Shastri National Academy of Administration (LBSNAA ) ,
को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक, प्रबंध       Mussoorie के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक,
 संचालक, कृषि विपणन बोर्ड- सह- आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश , भोपाल  लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई
 का प्रभार तथा श्री तरूण राठी, भाप्रसे ( 2010 ) , प्रबंध संचालक,   दिल्ली को सौंपी गई हैं.
 मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल को
 अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , आगामी आदेश तक, प्रबंध          (2 ) उपरोक्तानुसार श्रीमती छवि भारद्वाज , भाप्रसे ( 2008 ) के
 संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल का       कार्यमुक्त होने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1998 )
 प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .                            वि.क.अ. -सह- आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास , मध्यप्रदेश,
                                                                   भोपाल तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास
    क्र. ई- 1-125-2022-5-एक.     श्रीमती करलिन खोंगवार देशमुख      एवं आवास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी
 (1996 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग तथा           रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मेट्रो रेल कॉपोरेशन
 वि.क.अ. - सह- आयुक्त- सह- संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं      लिमिटेड, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से तथा श्री नन्द कुमारम्
 होम्योपैथी, मध्यप्रदेश, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को अस्थायी रूप  भाप्रसे ( 2008 ) के कार्यमुक्त होने पर श्री अभिजीत अग्रवाल , भाप्रसे
 से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश   (2010)    प्रबंध संचालक,  स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क ( स्वान ) ,
 शासन , भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के पद पर         मध्यप्रदेश, भोपाल एवं उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं
 पदस्थ किया जाता है.                                               प्रौद्योगिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी
                                                                   रूप से,  आगामी आदेश तक , प्रबंध संचालक,       मध्यप्रदेश राज्य
     (2 ) श्री प्रतीक हजेला, भाप्रसे ( 1995 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम, भोपाल तथा कार्यपालक, संचालक ,
 शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग को अपने             राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक
  वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक,      सुरक्षा मिशन का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
  प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग का प्रभार अतिरिक्त
  रूप से सौंपा जाता है.                                                क्र. ई- 1-83-2022-5-एक. भारत सरकार, कार्मिक एवं
                                                                    प्रशिक्षण विभाग ( कार्यालय संस्थापन अधिकारी ) , नई दिल्ली के
     (3 ) डॉ. ई. रमेश कुमार, भाप्रसे ( 1999 ) आयुक्त, सामाजिक       परिपत्र क्रमांक6-24-2022 - EO ( MM - I) , दिनांक 27 जून 2022
 न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण , मध्यप्रदेश भोपाल को अपने वर्तमान     केअनुक्रम में, श्रीमती छवि भारद्वाज, भाप्रसे ( 2008 ) प्रबंध संचालक,
  कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त-     मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अपर सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय
  सह- संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, मध्यप्रदेश,   की सेवाएं Deputy Director ( Senior ) , Lal Bahadur Shastri
  भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .                  National Academy of Administration ( LBSNAA ) .
                                                                    Mussoorie के पद पर पांच वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश ,
                 भोपाल , दिनांक 7 जुलाई 2022                        जो भी पहले हो, के लिए नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक
     क्र. ई- 1-129-2022-5एक.       श्रीमती नेहा मारव्या सिंह. भाप्रसे शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई
 (2011 ) . अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रोजगार गारंटी परिषद्,       दिल्ली को सौंपी जातीं हैं.

4029

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2022

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2022

क्र. एफ 5-11-2022 - एक ( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति, श्री रोहित आर्य, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ, ग्वालियर का ओ.एस.डी.- कम- पी.पी.एस. उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक बी/3174/ ( दो-1-2/2016 ) दिनांक 23 जून 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 20 से 31 मई 2022 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपयोग करने के कारण भारत सरकार, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011 /4/2008- Estt ( ए) , दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. ई - 1-83-2022-5- एक. भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ( कार्यालय संस्थापन अधिकारी ) , नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक6-24-2022 - EO ( MM - I) , दिनांक 27 जून 2022 के अनुक्रम में, श्री नन्दकुमारम , भाप्रसे ( 2008 ) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम, भोपाल तथा कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन ( अतिरिक्त प्रभार ) की सेवाएं Deputy Director ( Senior ) , Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA) , Mussoorie के पद पर पांच वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश , जो भी पहले हो , के लिए नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली को सौंपी जातीं हैं.

अवकाश नगदीकरण का यह तृतीय अवसर है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इकबाल सिंह बैंस , मुख्य सचिव.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने , उपसचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2022

क्र. एफ- 11-15-2012- तीस ( पार्ट ) .- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्र. 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नांकित स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था: -

अधिसूचना क्रमांक/दिनांक (3)

स्मारक का नाम (2)

स. क्र. (1)

1

क्र. एफ- 11-15-2012-तीस, दिनांक 27 मई 2013.

मोती महल , नगर निगम कार्यालय , सदर मंजिल के सामाने, भोपाल.

राज्य शासन की यह राय है कि उक्त वर्णित अधिसूचना द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किये गये स्मारक/ क्षेत्र को अब और अधिक समय संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है.

मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम , 1964 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित स्मारक क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है. अतः उक्त वर्णित स्मारक मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग को सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुनील दुबे, उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जुलाई 2022

4030

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 19 जुलाई 2022

क्र. एफ- 15-44-2005- दस- 2.- राज्य शासन , एतद्वारा यथा- संशोधित वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम, 1972 की धारा 4 ( 1 ) ( bb ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए निम्नलिखित जिला मानसेवी वन्यजीव अभिरक्षक के रूप में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से दो वर्ष के लिये नियुक्त करता है:-

मानसेवी वन्यजीव अभिरक्षक का नाम व पता

जिला (3)

(2)

क्र. (1)

सीधी

1

श्री कैलाशपति तिवारी, निवासी सर्वोदय चौक, सीधी

छिन्दवाड़ा.

2 श्री श्यामल राव, निवासी वार्ड नम्बर 7 , श्री कृष्णपुरम ,

पी. जी. कॉलेज रोड़, छिन्दवाड़ा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पदमाप्रिया बालाकृष्णन , सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 15 जुलाई 2022

क्र. एफ- 3-33-2021- अठारह - 5.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 क( 1 ) के अन्तर्गत जबलपुर विकास योजना, हेतु मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग , भोपाल के आदेश क्र. एफ-3-33-2021- अठारह- 5, भोपाल दिनांक 16 फरवरी 2021 को निरस्त करते हुए, जबलपुर विकास योजना पुर्नविलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है . यह समिति अधिनियम की धारा 17 - क( 2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी:-

समिति में पद

संस्था/पता

पदनाम

अधिनियम की धारा 17क( 1 )

की उपधारा

(4)

(3)

(2)

(1)

सदस्य

नगरपालिक निगम, जबलपुर

महापौर

(क)

सदस्य

नगरपालिक निगम, पनागर

अध्यक्ष

सदस्य

जिला पंचायत, जबलपुर

अध्यक्ष

(ख)

सदस्य

लोक सभा क्षेत्र, जबलपुर

संसद सदस्य

(ग)

सदस्य

विधान सभा क्षेत्र, पाटन

1 विधायक

(घ)

सदस्य

विधान सभा क्षेत्र, बरगी

2 विधायक

सदस्य 3

विधान सभा क्षेत्र, जबलपुर पूर्व

विधायक

सदस्य

विधान सभा क्षेत्र, जबलपुर उत्तर

4 विधायक

सदस्य

विधान सभा क्षेत्र, जबलपुर केन्टोनमेंट

5 विधायक

सदस्य विधायक

विधान सभा क्षेत्र, जबलपुर पश्चिम

6

विधान सभा क्षेत्र, पनागर

7 विधायक 4031

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जुलाई 2022

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

अध्यक्ष

(4)

सदस्य

जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर

(ड)

अध्यक्ष

सदस्य

जनपद पंचायत, जबलपुर

1

(च)

सदस्य

जनपद पंचायत, पनागर

2 अध्यक्ष

सदस्य

जनपद पंचायत , शहपुरा

3 अध्यक्ष

सदस्य

जनपद पंचायत , पाटन

4 अध्यक्ष

सदस्य

ग्राम पंचायत, पिपरिया मेडिकल

1 सरपंच

(छ)

सरपंच

2

सदस्य

ग्राम पंचायत, पडुवा

सदस्य

ग्राम पंचायत, खजरी

3 सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत , कंद्राखेडा

सरपंच

4

सदस्य

ग्राम पंचायत , केवलारी

सरपंच

5

सदस्य

ग्राम पंचायत, सलैया

सरपंच

6

सदस्य

ग्राम पंचायत, खिरियाकला

सरपंच

7

सदस्य

ग्राम पंचायत , आमाहिनौता

सरपंच

8

सदस्य

ग्राम पंचायत, लामी

9 सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, आरछा

10 सरपंच

सरपंच

11

सदस्य

ग्राम पंचायत , लुहारी

सदस्य

ग्राम पंचायत, बेनीखेडा

सरपंच

12

सदस्य

ग्राम पंचायत, बिनैकी

सरपंच

13

सदस्य

ग्राम पंचायत, सूखा

14 सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, मंगेला

15 सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत , खम्हरिया

16 सरपंच

17 सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, सूरतलाई

सदस्य

ग्राम पंचायत , खिरियाकला

18 सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, गुडगंवा

19 सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, धरहर

20 सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत , सरसंवा

21 सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, बम्हनौदा

22 सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, उमरिया चौबे

23 सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, किवलारी

24 सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत , ककरतला

25 सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, पिपरियाकला

26 सरपंच

27 सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत , सिलुवा

सदस्य

ग्राम पंचायत, देवरी

28 सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, बारहा

29 सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, पिंडरई

30 सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, हिनौतिया

सरपंच

31

सदस्य

ग्राम पंचायत , खम्हरिया

32 सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत , बरोदा

सरपंच

33

सदस्य

ग्राम पंचायत, घाना

34 सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत , सालीबाडा

35 सरपंच

प्रतिनिधि

1

सदस्य

आयुक्त, जबलपुर संभाग

(ज)

2 प्रतिनिधि

सदस्य

कलेक्टर, जिला जबलपुर

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2022

4032

(2)

(1)

(4) (3)

सदस्य

कार्यपालन यंत्री , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जबलपुर

3 प्रतिनिधि

सदस्य

वन सरंक्षक, जबलपुर

4 प्रतिनिधि

5 प्रतिनिधि

सदस्य

इंस्टिट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया

6 प्रतिनिधि

सदस्य

इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया

सदस्य

काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर

7 प्रतिनिधि

समिति का संयोजक

(झ)

संयोजक

संयुक्त संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश जबलपुर (म. प्र. ) .

सूचना

क्र. एफ- 3-39-2022-अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 , सन् 2012 ) , की धारा 23" क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , वि.क.अ. सह- आयुक्त-सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 1478-टी सी- 68- दमोह- उपां-नग्रानि-2021 , भोपाल , दिनांक 5 अप्रैल 2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित दमोह विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है:-

अनुसूची

उपान्तरण पश्चात्

क्षेत्रफल

ग्राम

नजूलशीट ब्लॉक

क्रमांक

( हेक्टेयर में )

प्लाट क्रमांक (4)

क्रमांक (3)

(2)

(1)

प्रस्तावित भू- उपयोग (7) विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (6)

(5)

वाणिज्यिक एवं मार्ग सार्वजनिक एवं अर्ध

179 1.25 में से 0.41

दमोह

61, 62, 56

1

सार्वजनिक ( जेल

खाना) वर्तमान

वाणिज्यिक एवं मार्ग.

आवासीय एवं मार्ग सार्वजनिक एवं अर्ध

179 1.25 में से 0.10

दमोह

61, 62, 56

2

सार्वजनिक (जेल

खाना) वर्तमान वाणिज्यिक एवं मार्ग.

वाणिज्यिक एवं मार्ग सार्वजनिक एवं अर्ध

178 1.42 में से 1.42

61, 62, 56

3

दमोह

सार्वजनिक

(जेलखाना)

एवं मार्ग.

वाणिज्यिक एवं मार्ग सार्वजनिक एवं अर्ध

5.52में से

171/ 1 क

62

4

दमोह

सार्वजनिक

1.52

(जेल खाना)

एवं मार्ग.

आवासीय एवं मार्ग

5.52में से

171 /1 क

62

5

दमोह

सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक

3.42

(जेल खाना)

एवं मार्ग.

योग .. 6.87 हेक्टेयर

उपरोक्त उपांतरण दमोह विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

4033

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जुलाई 2022

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश वन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 20 जुलाई 2022

क्र. एफ- 25-26-2022- दस-3.- भारतीयवन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा, अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/रुपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड मड़खेरा जागीर ( इ )र ( इ ) अक्षांश वनखण्ड N- 23° 38′8.32" से N- 23° 38′48.51 " उत्तर अक्षांश तथा पूर्व देशांश E- 78 °46′19.50" से E-78°47′34.68" पूर्व देक्षांश के बीच स्थित है:-

अनुसूची

जिला-सागर, तहसील- जैसीनगर, वनमण्डल- दक्षिण सागर ( सामान्य ) , वन परिक्षेत्र- ढाना

वनखण्ड की सीमाएं

वनखण्ड की भूमि का विवरण

क्षेत्रफल

खसरा क्र.

ग्राम का

भूमि का अ. क्र.

वर्तमान मद

नाम

वनखण्ड का नाम

(हेक्टर में)

(7)

(6)

(5)

(4) (2)

(3)

(1)

39.90

1332/2

शासकीय 1

मड़खेरा

मड़खेरा

3.70

627/2

जागीर

वनभूमि जागीर ( इ)

उत्तर - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड सीमा चिन्ह क्रमांक 92 से 109 तक, कृत्रिम वन सीमा.

16.700

1328

13.03

1330

18.27

1360/2

पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड सीमा चिन्ह क्रमांक 109 से 134 तक, कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड सीमा चिन्ह क्रमांक 134 से 154 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड सीमा चिन्ह क्रमांक 154 से 92 तक की कृत्रिम वन सीमा.

कुल योग .. 91.60

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः -

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13-2015 - FC , दिनांक 27 जुलाई 2016 ( प्रथम स्वीकृति) एवं 8-13-2015 FC, दिनांक 11 जुलाई 2018 ( अन्तिम स्वीकृति ) एवं पत्र क्रमांक 8-13-2015 FC, दिनांक 6 दिसम्बर 2019 द्वारा जारी संशोधित स्वीकृति में अधिरोपित शर्त के अनुसार परियोजना प्रबंधक, बीना पी. एम. यू. , जल संसाधन विभाग, सागर ( मध्यप्रदेश ) की स्वीकृति बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद् परियोजना में प्रभावित रकबा 618.50 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में दक्षिण सागर वनमण्डल के अन्तर्गत प्राप्त गैर वनभूमि कुल रकबा 257.26 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 91.60 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में न्यायालय , कलेक्टर, जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 0058 अ-19 (3 ) वर्ष 2020-21 पृष्ठांकन क्रमांक-664- री. क्ले- 2021, दिनांक 21 जनवरी 2021 द्वारा हस्तांरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण- नहीं.

(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार जैसीनगर द्वारा दिये गये प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

( 1 ) व्यक्तिगत अधिकार. उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

(2 ) सामुदायिक अधिकार. उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार .

अशोक कुमार, अपर सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जुलाई 2022

4034

भोपाल , दिनांक 20 जुलाई 2022

क्र. एफ- 25-26-2022- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ - 25-26-2022 - दस 3 , दिनांक 20 जुलाई 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार, अपर सचिव.

Bhopal , the 20th July 2022

No. F- 25-26-2022 - X - 3.-In exercise of the powers conferredby Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forestareas , specified in the Schedule below , subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so for as they may be modified by that State Government from time to time . Proposed Protected Forest Block Madkhera Jagir E lies between N 23° 38'8.32 " to N 23 ° 38'48.51 " North Latitude and E 78 °46'19.50" to E 78 °47'34.68 " East Longitude :-

SCHEDULE

District-Sagar , Tehsil- Jaisinagar, Forest Division-South Sagar (territorial ) , Forest Range-Dhana

Details of land included S. No. Name of Forest Block

Forest Block Boundaries

(7)

Khasra No. (5)

Present head of land (4)

Name of Village (3)

(2)

(1)

Madkhera

1

Govt . Forest Land

Jagir

Madkhera JagirE

Area (Hectare) (6)

39.90 3.70 16.70 1303

North-Proposed Protected Forest Block landmark No. 92 to 109 Artificial Forest Boundary.

1335/2 627/2 1328 1330

18.27

1360/2

East-Proposed Protected Forest Block landmark No. 109 to 134 Artificial Forest Boundary .

South-Proposed Protected Forest Block landmark No. 134 to 154 Artificial Forest Boundary .

West-Proposed Protected Forest Block landmark No. 154 to 92 Artificial Forest Boundary .

Total .

91.60

(A) Reason for Publication of Notification:

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest Govt . of India's orderNo. 8-13/ 2015 -F - C dated 27-07-2016 ( first sanction ) and 8-13 /208/FC Bhopal dated 11-07-2018 (final sanction) and rewised order No. 8-13/2015 - FC dated 06-12-2019 , in lieu of 618.50 hectare affected forest land under the sanctioned project of Beena Integrated Irrigation and Expansion Project of Project Manager Bina PMU , Water Resource Division , Sagar (M. P. ) the above mentioned Non Forest Land of 91.60 hectare out of total received non- forest land of 257.26 hectare is transferred or mutated in favour of M. P. Govt . , Forest Department by Collector , Sagar order No. 0058A/ 19 /3 Year 2020-2021 Copy No./664/2021 , Dated 21-01-2021 for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons -Nil .

(B) The Khasra wise details of recorded right on the above land as per certified report of Tashildar Jaisinagar are as under.

(A) Individuals Righs -There are no individuals Rights on the said land. (B) Communities Rights- There are no Communities Rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh . ASHOK KUMAR , Addl . Secy.

4035 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 जुलाई 2022

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन भोपाल , दिनांक 22 जुलाई 2022

क्र. एफ- 49-1 - रास- यू.ए. - 5-2016-975 .- इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक 1472 - रास- यू.ए. - 5-2019 , दिनांक 02 जुलाई 2019 के अनुक्रम में, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 27 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कुलाधिपतिजी ने धारा 27 ( 2 ) ( तीन ) के तहत श्री प्रकाश प्रभाकर शास्त्री, सेवानिवृत्त डीन, कृषि महाविद्यालय , खंडवा को विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड में सदस्य नामांकित किया है.

कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय , ग्वालियर के आदेशानुसार , धरणेन्द्र कुमार जैन , राज्यपाल के उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 8 अप्रैल 2022

क्र. - 273-82-18-19- भू-अर्जन- 22-2623 .- बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा उल्दन, पटवारी हल्का नंबर -17 , तहसील बण्डा, जिला सागर की डूब क्षेत्र में निर्माण हेतु प्रभावित भूमि के अर्जन हेतु भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक-273-82-18-19 में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 ( 1 ) के तहत सार्वजनिक सूचना दिनांक 30 जनवरी 2021 को जारी की गई थी जिसका राजपत्र दिनांक 9 अप्रैल 2021 में प्रकाशन किया गया है परंतु उक्त सूचना दिनांक से बारह मास की अवधि में कोविड-19 संक्रमण के कारण प्रकरण में प्राप्त धारा 21 के दावे/ आपत्तियों का निराकरण न होने से अवार्ड पारित नहीं किया जा सका है. अतः प्रकरण में अधिनियम , 2013 की धारा 25 के तहत धारा 19 ( 1 ) की सूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है .

सागर, दिनांक 12 जुलाई 2022

क्र. - 813-82-20-21 - भू- अर्जन- 22-5223 .- बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा बहरोल, पटवारी हल्का नंबर-12, तहसील बण्डा, जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु प्रभावित भूमि के अर्जन हेतु भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक-81-82-20-21 में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 15 फरवरी 2021 को जारी की गई थी जिसका राजपत्र दिनांक 12 मार्च 2021 में प्रकाशन किया गया है परंतु उक्त सूचना प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि में कोविड-19 संक्रमण तथा प्रभावित भूमि का राजस्व अभिलेख अद्यतन न होने के कारण प्रकरण में धारा 19 ( 1 ) के तहत घोषणा एवं सार का प्रकाशन नहीं किया जा सका है अतः प्रकरण में अधिनियम, 2013 की धारा 19 ( 7 ) के तहत धारा 11 ( 1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना सूचना की छः मास की अवधि विस्तारित की जाती है.

सागर, दिनांक 18 जुलाई 2022

क्र. - 873-82-20-21- भू-अर्जन- 22-5323.- बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा पिडरूवा , पटवारी हल्का नंबर -07 , तहसील बण्डा, जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण में प्रभावित भूमि अर्जन किये जाने भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक- 873-82-20-21 में भू- अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 3 मार्च 2021 को जारी की गई थी जिसका राजपत्र दिनांक 26 मार्च 2021 में प्रकाशन किया गया है. उक्त प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि में राजस्व अभिलेख अद्यतन की कार्यवाही होने तथा कोविड-19 के कारण व्यवधान आने से धारा 19 ( 1 ) के तहत घोषणा नहीं की जा सकी है अतः प्रकरण में अधिनियम, 2013 की धारा 19 ( 7 ) के तहत धारा 11 ( 1 ) की प्रारंभिक सूचना की तीन माह की अवधि विस्तारित की जाती है.

क्र. - 883-82-20-21- भू-अर्जन- 22-5340.- बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा पिपरिया इल्लाई, पटवारी हल्का नंबर -11 , तहसील बण्डा, जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण में प्रभावित भूमि के अर्जन हेतु भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक-883-82-20-21 में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 3 मार्च 2021 को जारी की गई थी जिसका राजपत्र दिनांक 26 मार्च 2021 में प्रकाशन किया गया है. परंतु उक्त सूचना प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि में कोविड -19 संक्रमण तथा प्रभावित भूमि का राजस्व अभिलेख अद्यतन न होने के कारण प्रकरण में धारा 19( 1 ) के तहत घोषणा एवं सार का प्रकाशन नहीं किया जा सका है अतः प्रकरण में अधिनियम, 2013 की धारा 19 ( 7 ) के तहत धारा 11 ( 1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना सूचना की छः माह की अवधि विस्तारित की जाती है .

4036

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2022

क्र. -803-82-20-21 - भू-अर्जन- 22-5343.- बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा किरोला, पटवारी हल्का नंबर -10 , तहसील बण्डा, जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु प्रभावित भूमि के अर्जन हेतु भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक- 803-82-20-21 में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 15 फरवरी 2021 को जारी की गई थी जिसका राजपत्र दिनांक 12 मार्च 2021 में प्रकाशन किया गया है. परंतु उक्त सूचना प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि में कोविड-19 संक्रमण तथा प्रभावित भूमि का राजस्व अभिलेख अद्यतन न होने के कारण प्रकरण में धारा 19 ( 1 ) के तहत घोषणा एवं सार का प्रकाशन नहीं किया जा सका है अतः प्रकरण में अधिनियम, 2013 की धारा 19 ( 7 ) के तहत धारा 11 ( 1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना सूचना की छः मास की अवधि विस्तारित की जाती है.

दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , उज्जैन, जिला उज्जैन उज्जैन, दिनांक 01 जुलाई 2022 प्रारूप-" ख " [नियम-5 का उपनियम ( 2 ) ]

क्र.- भू- अर्जन- 2022-1140 - राजस्व प्रकरण क्रमांक 03-अ-82-2022-23.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैन में अमृत परियोजना के अंतर्गत ट्रेकमेन त्रिवेणी घाट से लेकर भूखीमाता मंदिर तक नदी के बायी तरफ तथा भूखीमाता मंदिर से लेकर मंगलनाथ मंदिर तक बायी तरफ हेतु परियोजना हेतु कस्बा उज्जैन, जिला उज्जैन ( म. प्र. ) , अधीक्षण यंत्री ( अमृत ) , नगरपालिक निगम द्वारा भूमिगत पाइप लाइन एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं उक्त बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में समक्ष प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , उज्जैन , जिला-उज्जैन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा: -

ग्राम/पटवारी अनुसूची खसरा क्रमांक

 क्र.      जिला       तहसील                                       उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने
                                                                           वाली भूमि ( हेक्टर में )
(1)        (2)         (3)           (4)              (5)                          (6)
  1        उज्जैन   उज्जैन नगर    कस्बा उज्जैन       663/1                        0.274
  2        उज्जैन   उज्जैन नगर    कस्बा उज्जैन        661/1, 662                  0.240
  3        उज्जैन   उज्जैन नगर    कस्बा उज्जैन       655                          0.052
           उज्जैन   उज्जैन नगर    कस्बा उज्जैन       658/1                        0.0627
 4
  5        उज्जैन    उज्जैन नगर   कस्बा उज्जैन        190                         0.031
  6        उज्जैन   उज्जैन नगर    कस्बा उज्जैन        189/5                       0.102
  7        उज्जैन   उज्जैन नगर    कस्बा उज्जैन        189/4                       0.103
           उज्जैन   उज्जैन नगर    कस्बा उज्जैन        189/2 , 191 , 192           0.080
 8
           उज्जैन   उज्जैन नगर    कस्बा उज्जैन        191/1                       0.072
 9
           उज्जैन   उज्जैन नगर    कस्बा उज्जैन       656, 657                     0.089
 10
           उज्जैन   उज्जैन नगर    कस्बा उज्जैन        2746/6, 2746/7               1.080
 11
           उज्जैन    उज्जैन नगर   कस्बा उज्जैन        2690                        0.021
 12
           उज्जैन    उज्जैन नगर   कस्बा उज्जैन                                    0.236
 13

95 , 97 , 98/1

संजीव साहू, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी .

4037

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2022

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 28 जुलाई 2022 क्रमांक-एफ-06-47-2022-सात-3

नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि में के धारकों के धारणाधिकार के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक एफ 06-75 / 2019 / शा.3 , दिनांक 24.09.2020 की कंडिका 3.1 (एक ) (घ) के संदर्भ में एत्द द्वारा राज्य सरकार जिला भोपाल की तहसील हुजूर के नगर शहर भोपाल (ईदगाह हिल्स) की निम्न तालिका अनुसार भूमियों को, जिसमें परिशिष्ट - एक में आवेदित क्षेत्रफल को मय चर्तुसीमा दर्शाया गया है, को अधिसूचित करती हैः-

कमांक      खसरा नंबर      कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
01         16/1           204440
02         25/1/2         2790
03         25/2           12140
04         26             164100
05         28/1/1/2       8090
06         27/2,          3480
           34/2,
           35/2/1
07         94             87490
08         96             9030
09         97             15090
10         103            9670
11         105/1/1        140180

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुचिस्मिता सक्सेना, उपसचिव.

4038

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2022

खसरा नंबर

क्रमांक

(1) (2)

कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (3)

परिशिष्ट-01

चर्तुसीमा

कॉलम नंबर 03

के क्षेत्रफल में से

(वर्गमीटर में)

(4)

01

204440

252.69

16/1

2790 (5)

उत्तर- प्लॉट नंबर 1 / ए,

दक्षिण-रास्ता,

पूर्व-रास्ता,

पश्चिम- प्लॉट नंबर दो विजय लक्ष्मी रात्रा ।

350.244 02 25/1/2

12140

126.62 03 25/2

12140 उत्तर-रिक्त भूमि मालावार गृह निर्माण सोसायटी, दक्षिण- रिक्त पूर्व-रास्ता पश्चिम- डॉ सलीम का मकान

उत्तर-शाकिर खांन का मकान, दक्षिण-त्रिपाठी जी का मकान, पूर्व-रास्ता, पश्चिम-मंजुला सूद

278.709 04 25/2

12140 05

111.524

25/2

12140

223.048 06 25/2

12140

110.55 07 25/2

26

164100

209.10 08

26

164100

296.36 09

26

164100 10

428.93 उत्तर- प्लॉट नं . 115 परदसानी दक्षिण- प्लॉट नं. 74 पूर्व-रास्ता, पश्चिम- प्लॉट नं. 100 व 101

उत्तर- श्रीमति परवीन का मकान

दक्षिण- असमत सलीम पूर्व-रास्ता

पश्चिम- प्लॉट नं. 103 डॉक्टर साहब

उत्तर- रिक्त भूमि

दक्षिण- एस.ए.सफी पूर्व-रास्ता पश्चिम- डॉक्टर साहब का मकान

उत्तर- झुग्गी बाद रास्ता दक्षिण- रास्ता पूर्व-अमित अरोड़ा का मकान पश्चिम-अशोक कुमार का प्लाट

उत्तर-रास्ता, दक्षिण- के.जी. बर्वे का मकान पूर्व- नरेंद्र माथुर का मकान पश्चिम- रास्ता

उत्तर- मनोज नागरानी,

दक्षिण-रास्ता, पूर्व-बत्रा का मकान, पश्चिम-रास्ता

उत्तर- रास्ता

दक्षिण- जसवीर सिंह का मकान

पूर्व- ख.क. 27 की खुली भूमि 4039

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2022

भाग 1 ]

पश्चिम-आसिफ खान का मकान

69.68

8090 11 28/1/1/2

3480 उत्तर- खान का मकान दक्षिण- रास्ता पूर्व-एच.एच. मालिक पश्चिम-नावेद का मकान

139.40

12 27/2, 34/2, 35/2/1

87490

223

94

13

87490 उत्तर- प्लॉट नं 128, दक्षिण-रास्ता, पूर्व-प्लॉट नं. 179, पश्चिम-प्लॉट नं. 181

मकान उत्तर- मरवाह का मकान, दक्षिण-रास्ता, पूर्व-बिनोद सूद का मकान, पश्चिम-अनिल दंदवानी का

342.92

94

14

9030 उत्तर-राफिया सिद्धकी का मकान दक्षिण- प्लॉट नं. 2 बी व जलाल का मकान पूर्व-रिक्त भूमि, पश्चिम- रास्ता

116.54

96

15

9030 उत्तर- आई.एस. तोमर दक्षिण- रास्ता पूर्व-डॉ. इफ्तिखार पश्चिम-के.सी.आर्य

235.51

96

16

9030 उत्तर- आसिफ सौलत का मकान दक्षिण- मनोहर का मकान पूर्व-रास्ता पश्चिम- जाहिद का मकान

235.510

17 96

97

15090 उत्तर- मनोहर चावला का मकान दक्षिण- आसिफ सौलत का मकान पूर्व-रास्ता पश्चिम जाहिद का मकान

192.30

18

9670 उत्तर- रास्ता दक्षिण- ज्ञानचंद्र पूर्व- रिक्त भूमि के बाद राना कुरैसी पश्चिम- रास्ता

185.87

103

19

103

9670 उत्तर- रघुवीर सिंह बिंद्रा दक्षिण-संतोष, पश्चिम-संजय अग्रवाल पूर्व-रास्ता,

123.70

20

उत्तर- रास्ता दक्षिण- राजकुमार रामनानी का मकान पूर्व-आर.एस. मालिया का मकान पश्चिम-रास्ता [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2022

4040

9670

238.29

103

21

उत्तर- किशनलाल आहूजा का मकान

दक्षिण- रूपम अग्रवाल का मकान

पूर्व- रघुवीर सिंह का मकान पश्चिम- रास्ता

627.09

140180 22 105/1/1

उत्तर-टॉनी चटवाल का मकान, दक्षिण- रास्ता पूर्व-गुलाटी का मकान पश्चिम- मनोहर गंगवानी वगैरह का मकान

836.12

140180

105/1/1

23

उत्तर-रास्ता, दक्षिण- वी.पी. सूरी व राजानी कामाकन

पूर्व- एम.डी. ग्रोवर का मकान पश्चिम- गोविंद बसंता का मकान

उत्तर-रास्ता,

399.48

140180 24 105/1/1

दक्षिण- प्रकाश फुलवानी का मकान

पूर्व- नरेश का मकान

पश्चिम- सलोचना पाहुजा का मकान

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुचिस्मिता सक्सेना , उपसचिव, 4041

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2022

भाग 1 ]

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व , नागदा, जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 26 जुलाई 2022 क्र.-री-1-2022-613

प्रारूप 'ख'

(नियम-5 का उपनियम ( 2 ) )

क्रमांक ०१/अ-82/202:1-22, अतएव राज्य सरकार को लोकंहित में यह आवश्यक प्रतीत होता..है *कि उज्जैन में नर्मदा क्षिप्रा. बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गतं भूमिगंत पाईपलाईन , केबल एवं डक्टं (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों को अर्जुन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक-5 सन 2013 ) की धारा-3 की उपधारा ( 1 )हेतु ग्राम बालोदा फंटा ( रूपाखेड़ी ) तहसील नागदा जिला उज्जैन म.प्र कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 8 सनावद जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन एवं. डक्टं बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डंक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्टर बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है' उपयोग के अधिकार काअर्जन किया जाएँ।

अतएव म.प्र. भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्टर भूमि के उपयोक्ता के अधिकारियों का अर्जन अधिनियम , 2012 ( क्रंमाक्र 5 सन 2013 ) की धारा -3 की उपाधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जुन करने के अपने आशय,की घोषणा करतीं हैं। ,

7 कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्व है उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की, उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन एवं केबल डक्ट बिछाये जाने के संबंध में समक्ष प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), नागदा जिला उज्जैन म.प्र . को लिखित में अक्षेप भेज सकेगा।

[ भाग 1 4042

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2022

अनुसूची

भूमि का

गांव का नाम

सर्वे क्रमांक

क्र.

प्रकार

प्रभावित रकबा (हेक्टयर )

खातेदार/हितवंद्व व्यक्ति के नाम व. पिता के नाम संहित

0.0024

37/1 ,

01

सिंचित सिंचित

38/1/1

0.0092

बालोदा फंटा( रूपाखेड़ी )

भंवरसिंह पिता राम्रा आंजना

सिंचित

0.0092

38/1/2

02

बालोदा फंटा (रूपाखेड़ी)

जसवंतसिंह पिता भंवरसिंह

0.006 सिंचित

38/3/1

03

बालोदा फंटा(रूपाखेड़ी )

नवीन कुमार पिता शैतानमल जैन

सिंचित

0.004

38/3/3

04:

बालोदा 'फंटा( रूपाखेड़ी )

ओमप्रकाश पिता बहादुरसिंह

सिंचित

0.007

38/3/7 बालोदा फंटा( रूपाखेड़ी )

05 जीवनसिंह पिता भंवरसिंह

0.0004

277

शंकरलाल पिता काना

0.6

सिंचित सिंचित

0.0098

280/2

बालोदा फंटा( रूपाखेड़ी )

सिंचित

0.0172

278/1/1

रामचंद्र पिता मोतीराम

07.

बालोदा फंटा( रूपाखेड़ी )

सिंचित

0.014

279/1

08

बालोदा फंटा( रूपाखेड़ी ).

मांगीलाल पिता कानाजी

सिंचित

0.01

209

09

बालोदा फंटा( रूपाखेड़ी )

शासकीय भूमि (रास्ता)

0.0892

महायोग 4043

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2022

भाग 1 ]

क्र.-री- 1-2022-610

प्रारूप 'ख'

(नियम-5 का उपनियम (2))

क्रमांक ००१/अ-82 / 2021-22 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैन में नर्मदा- क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों को अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन 2013 ) की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) हेतु ग्राम उन्हेल कस्बा तहसील नागदा जिला उज्जैन म.प्र कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 8 सनावद जिला खरगोन म.प्र . द्वारा भूमिगत पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्टर बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

*अतएव म.प्र.'भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्टर भूमि के उपयोक्ता के अधिकारियों का अर्जन अधिनियम, 2012 (क्रंमाक्र 5 सन 2013 ) की धारा -3 की उपाधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है। /

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्व है उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन एवं केबल डक्ट बिछाये जाने के संबंध में समक्ष प्राधिकारी एवं .अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , नागदा जिला उज्जैन म.प्र . को लिखित में अक्षेप भेज सकेगा।

4044

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2022

सिंचित

सिंचित

सिंचित सिंचित

सिंचित

सिंचित

सिंचिल

सिंचित

सिंचित

सिंचित

सिंचित

सिंचित

सिंचित

सिंचित

सिंचित सिंचित

सिंचित

सिंचित सिंचित

सिंचित

सिंचित

सिंचित

सिंचित,

सिंचित/असिंचित

0.0185

0.0037

0.0165

0.0069

0.0018

0.0015 0.0064

0.0142 0.0041

0.0028

0.0065

0.0025

0.0147

0.0185

0.0156

0.0025

0.0078

0.0.126

0.01.35

0.0135

0.0075-

0.0145

0:0010

प्रभावितक्षेत्र(पाईप)

0.1850

0.0370

0.0690

0.0180

0.0410 0.1650

0.0150

0.1420

0.0280

0.0100

0.0650

0.1470

0.1850

0.0250

0.1560

0.0780

0.0250

01260

0.1450

0.1350

0:0640

0.0750

0:1350

आरओयु(फसल)

0.0520

0.3130

0.5120

0.3600-

0.2300

0.1090

0.0380

0.3870

0.0140

0.4860

0.0800

0.1050

0.5850

0.6530

0.3870

1.1390

0.3660

0.5850 0,7800

0.3680

0.3690

0.6170

0:3140

रकबाहेक्टेयरमें

1368

1507/2

1389/2/2

1507/1

अनुसूची

1398/1

1399

1395/1/2

1395/2/2/2

1393/4/2

1393/1/1

1395/2/2/1

1371

1392/1/1

1387/1

1385/1.

1370/4

1370/3/2

1385/2

1352 1360/2 1387/2

1360/1

सर्वेनंब

:1360/4

नारायण,ईश्वरलालपितारामचन्द्रजातिधाकड़मण्डावलिया सतीशचन्द्रपिताशोभारामजातिधाकड़नरवाड़िया

मांगुबाईपितारतनलालपतिओमप्रकाशजातिधाकड़नरवाड़िया

नागुलालबद्रीलालनानूरामसिद्धनाथपिताशोभारामवलक्ष्मीनारायण

अशोकराजुबाईपितारामलालवदुर्गाबाईबेवाराम्रलालजातिधाकड़ ढोढरिया

हरीरामपितापन्नालालजातिधाकडखमोरिया

पितापन्नालालजातिधाकडनरवाडिया

13.

8.

सम्पतबाईपितारतनलालकैलाशीबाईपितारतनलालजातिधाकड

7.नरवाडिया

4.

12.रमेशचंद्रपितानागूलालजातिधाकड

9.शंकरलालपिताबद्रीलालजातिधाकडढोढरिया

10:रतनलालपितानाथाजातिधाकडनरवाडिया

1,

5.पुनमचंदपितापन्नालालजातिधाकडखमोरिया

2.प्रकाशपितारतनलालजातिधाकडखमोरिया

3.बसंतीलालगोंपालपितारमेशचंद्रजातिधोकडनरवाडिया

क्रमांकखातेदारकानामवपिता/पतिकेनामसहित भाग 1 ]

4045

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2022

      सिंचित सिंचित सिंचित सिंचित सिंचित सिंचित सिंचित    सिंचित सिंचित सिंचित सिंचित सिंचित सिंचित सिंचित सिंचित सिंचित सिंचित सिंचित सिंचित सिंचित सिंचित सिंचित सिंचित सिंचित सिंचित
 सिंचित/असिंचिंत
प्रभावितक्षेत्र(पाईप) 0.0043 0.0046 0.0092 0.0064 0.0031 0.0140 0.0025 0.0104 0.0021 0.0023 0.0049- 0.0037 0.0018 0.0055 0.0055 0.0049 0.0055 0.0082 0.0018 0.0003 0.0118 0.0018 0.0037
                                                                           0:0023
                                                                                         :0.0073
       0.0430 0.0460 0.0920 0.0640 0.0310 0.1400 0,0250   0.1040 0.0210 0.0230 0.0230 0.0730 0.0490 0.0370 0.0180 0.0550 0.0550 0.0490 0.0550 0.0820 0.0180 0.0030 0.1180 0.0180 0.0370
   आरओयु(फ़सल)
  रकबाहेक्टेयरमें 0.1250 0.2510 0.7420 0.1050 0.5330. 0.2300 0.1170 0.0210 0.0630 0.1250 0.3460 0.1200  0.1200 0,3560 0.2930 0.2610 0.27.20.  0.2830 0.0840 0.0310 0,2090 0.3030 0.1670
             0.1150                                                                             ..0.2400
        1510   1511  1512   1513  1837   1840     1839 1860/1/1/2 1861/1 1868/3 1869  1870 1871/3 1871/2 1871/1 1872   1873  1874     1875      1876  1877   2021 2022/2 2099   2102
   सर्वेनंबर
 क्रमांकखातेदारकानामवपिता/प्रेतिकेनामसहित 14.तीजाबाईपतिबाबूलालजातिधाकडनन्देड़ा नन्दरामकलाबाईगीताबाईपिताजगन्नाथगुलाबबाईबेवा.जगन्नाथ 15. जातिधाकंडसंगीत्रा हरिरामरामीबाईसामीबाईकेशरबाईपिताशोभारामजातिधाकड़ बागथल्या 16 नन्दकिशोर,शांतिलालपिताभेरूलालजातिधाकडमदारिया 17 18श्यामलालमदरियापितारामेश्वरजातिधाकडमंदारिया रामगोपालपिताकेशुरामजातिधाकड़मदारिया 19 रामेश्वरपिताशोभारामजातिधाकड़मदारिया 21मांगुबाईपितारामेश्वरजातिधाकडमदारिया 22गोपालपितादुर्गालालजातिधाकडपोपण्डिया कचरूपिताशोभारामजातिधाकडसेकवाडिया 23 24रामलालपितारणछोड़जातिधाकडपोपण्डिया 25अर्जुनपिताश्यामलालजातिधाकडमदारिया 26रतनलालपिताभेराजातिधाकंडसलीत्रा 27भेरूलालपितारामलालजातिधाकडबग्गड भेरूलालराजुबाईपितारामलालधापूबाईविरामलालशातिबाईवि रतनलालजातिधाकडसलीत्रा 28 29रामलालरतनलालपिताबद्दाजातिधाकड रतनलाल,रामलाल,सजनबाई,कमलाबाई,रामकुंवरबाईपितापन्नालाल भेरूलालजगदीशपिताबद्रीलालनंदीबाईबेवाबद्रीलालवईश्वर 30- दिनेशनंदकिशोरकैलाशपितादुर्गालालकलाबाईविदुर्गालालज़ाति धाकड़एल्या

4046

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र,

पत्र, दिनांक 29 जुलाई 2022

सिंचित

सिंचित

सिंचित सिंचित

सिंचित

सिंचित

सिंचित

सिंचित

सिंचित

सिंचित

सिंचित

सिंचित

सिंचित

सिंचित

सिंचित

सिंचित

सिंचित

सिंचित

सिंचित

सिंचित

सिंचित

सिंचित

सिंचित

सिंचित

सिंचित/असिंचित

0.0023

0.0015 0.0033

0.0023

0.0024 0.0110

0.0137

0.0137

0.0014

0.0007

0.0123

0.0010

0.0092

0,0071 0.0073

0.0073 0.0025

0.0049

0.0046

0.0110

0.0061

0.0037

0.0005

0:0118

प्रभांवितक्षेत्र(पाईप)

0.0330

0.0230

0.0230 0.1370

0.1370 0.0150

0.0710

0,0070

0.1230

0.1100

0.0100

0.0730

0.0240

0.0140

0.0730

0.0460

0.0610 0.0920 0.0250

0,1100

0.0370

0.0490

0.1180

0.0050

आरओयु(फसल)

0.0520

1.0760

0.5230 0.0420

0.0940

0.2930

0.4490

0.5430

0.3660

0.0520

0.0310

0.4910

0.2240 0.1050

0.0100

0,1050

0.3760

0.3450

0.0940

0.3550

0.1050

0.0840

0.2090

0.094

रकबाहेक्टेयरमें

:

2258

2268

2269

2096

2259

2097

2092

2237/1 2265/1

2051

2091 2093

2062/2

2047

2061/2

2045

2061/1

2042

2043

2062/1

2052/1

2046/2/2

2023/1

2022/1

सर्वेनंबर

जसोदाबाईबेवाकचरूजातिधोबी

शंकरलाल,बालारामपिताभेरूलालजातिधाकडबम्बोरिया

सीमाबाईपतिपपीतालालआदि

कमलाबाईविधवाभागचन्द्रवअभय,निशा,पिंकीपिताभागचन्द्र, राजुबाईपितारामचंद्र,कंचनबाईविधवारामचंद्र,मोतीहंसपितामूलचंद्र

कनीरामपितारामनारायण,रमेशपितानागू,ब‌द्दापिताधन्नाजाति.

उज्जवल,निशाबाई,नीताबाईपितामोतीलाल,चंदाबाईबेवामोतीलाल जातिजैन

धाकड़बागथंल्या

रमेशपिताकाशीरामजातिधोबी

मांगुउर्फमांगीलालपितानागूजातिधोबी,इदरामबाईपतिदौलतराम

42

39पन्नालालपिताकचरूजातिधाकड़खमोरिया

41

38

33-

31

34

32रतनलालपिताथावरजीजातिधांकड्मदारिया

36भेरूलालपितापन्नालालजातिधाकड़

40रमणलालपितागुलाबचन्द्रजातिजैन

35शान्तिलालपितासिद्धनाथजातिधाकडनन्देडा

34भेरू,गोपाल,गोविन्दजातिधाकड़खामोरिया

क्रमांकखातेदारका.नामवपिता/पतिकेनामसहित 4047

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 जुलाई 2022

भाग 1 ]

सिंचित

सिंचित

सिंचित

सिंचित

सिंचित

सिंचित

सिंचित

सिंचित

सिंचित

सिंचित/असिंचित

0.5639

0.0165

0.0034

0.0310

0.0025.

0.0062'

0.0120

0.0021

0.0045

0.0091

प्रभावितक्षेत्र(पांईप)

5.6390

0.1650

0.0340

0.3100

0.0210 0.0250

0.1200

0.0620

0.0910

0.0450

आरओयु.(फसल)

आशुतोषगोस्वामी,अनुविभागीयअधिकारीएवंभू-अर्जनअधिकारी.

23.3840

0.2090

0.2190

0.2090

0.2400

0.1360

0.3760 0.8890

0.2090

0.4180

रकबाहेक्टेयरमें

81

2448

.2446

2450/1

2277 2447/2 2449/1

2276/1,

2273/1

2273/3.

सर्वेनंबर

कुलयोग

रसूलशाहजातिमुसलमान

कलेक्टरमहोदयजिलाउज्जैन

ताकयामकाजियातजर्थेपरवानाऔकाफडिपार्टमेन्टव्यवस्थापक

खातेदारकानामवपिता/पतिकेनामसहित

विनिशरोमिकडालीमोनिकापिताबालेश्वरजातिजायसवाल

सत्तारखांपितामुशीखांइशांदखापितागुलामरसुलवशफीशाहपिता

कुसुमजैनपतिदिनेशकुमारजैनजाति.जैन

45 46

44

43

क्रमांक

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 29 July 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2022-07-29.30.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2022-07-29.30.Ordinary.