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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, सोमवार , दिनांक 1 अगस्त 2022- श्रावण 10, शक 1944
क्रमांक 438]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2022
क्र. बी- 01-68-2021-2- पांच ( 28 ) .- मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 ( क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 66 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए , राज्य शासन , एतद द्वारा , निम्नलिखित मदिरा विनिर्माणी इकाईयों एवं इन विनिर्माणी इकाइयों द्वारा निर्मित मदिरा को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 तथा उसके अधीन बनाए गये नियमों के मध्यप्रदेश राज्य के भीतर मदिरा के विनिर्माण , आधिपत्य, परिवहन , विक्रय तथा इस पर आबकारी शुल्क की देयता/ भुगतान से संबंधित प्रावधानों से छूट प्रदान करती है . अर्थात्: -
(एक) हनुमान आजीविका स्व- सहायता समूह , ग्राम कोछा, ब्लॉक कट्ट्ठीवाड़ा, जिला अलीराजपुर (दो) मां नर्मदा आजीविका स्व- सहायता समूह, ग्राम भाखामाल , ब्लॉक अमरपुर, जिला डिण्डौरी यह छूट, राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर जारी की गयी शर्तों के अध्यधीन होगी । 2-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
875 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 अगस्त 2022
876
भोपाल , दिनांक 1 अगस्त 2022
क्र. बी- 01-68-2021-2- पांच ( 28 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी- 01-68-2021-2- पांच ( 28 ) , दिनांक 1 अगस्त 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
Bhopal , the 1st August 2022
No. B -01-68-2021-2 - V ( 28 ) . In exercise of the powers conferred under section 66 of the Madhya Pradesh Excise Act , 1915 (No. II of 1915 ) , the state government , hereby , exempts the following liquor manufacturing units and the liquor manufactured by these manufacturing units from the provisions of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 and the Rules made thereunder , related to manufacturing , possession , transport , sale of liquor within the State of Madhya Pradesh and levy /payment of Excise duty thereon namely : -
(i) Hanuman Ajivika Swa - Sahayata Samuh , Village Kochha , Block Katthiwada , District Alirajpur,
(ii) -Ma Narmada Ajivika Swa- Sahayata Samuh , Village Bhakhamal , Block Amarpur , District Dindori .
(2 ) This exemption shall be subject to the conditions , issued by the State Government from time to time.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. P. SHRIVASTAVA , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022