Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत....

Published 01 August 2022

Department
वाणिज्यिक कर
Type
Extraordinary
Gazette no.
439
Identifier
in.gazette.madhya.2022-08-01.439.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, सोमवार , दिनांक 1 अगस्त 2022- श्रावण 10, शक 1944

क्रमांक 439]

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 1 अगस्त 2022 क्रमांक एफ बी-04-08-2020-2- पांच ( 29 )

भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद् द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत हितग्राही द्वारा 20000 रुपये तक के ऋण के पुनर्भुगतान को प्रतिभूत करने हेतु अनुसूची 1 -क के अनुच्छेद 7 के अधीन वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में निष्पादित किसी लिखत पर प्रभार्य शुल्क 10 रूपये नियत करती है तथा समान प्रकरण में उसी ऋण को प्रतिभूत करने के लिए अनुसूची के अन्य संगत अनुच्छेदों के अंतर्गत निष्पादितं किसी भी अन्य लिखत पर प्रभार्य शुल्क से छूट प्रदान करती है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.

377 878

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 1 अगस्त 2022

भोपाल , दिनांक 1 अगस्त 2022

क्र. एफ बी- 04-08-2020-2- पांच ( 29 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुक्रम में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ बी- 04-08-2020-2- पांच ( 29 ) , दिनांक 1 अगस्त 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.

No. B-04-08/2020/2/V ( 29 )

Bhopal , dated 01 August, 2022

In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub - section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899 ) , the State Government, hereby fixes the duty chargeable on an instrument executed under article 7 of schedule 1 -A, by a beneficiary in favour of a financial institution to secure repayment of loan upto Rs . 20,000 under PM STREET VENDORS ATMANIRBHAR NIDHI Scheme , at Rs . 10 and exempts duty chargeable on any other instruments executed under other relevant articles of the schedule to secure the same loan in the same case .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

R. P. SHRIVASTAVA , Dy . Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 01 August 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2022-08-01.439.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2022-08-01.439.Extraordinary.