मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 12 अगस्त 2022- श्रावण 21 , शक 1944
क्रमांक 32]
विषय-सूची
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
भाग
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
(3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग १
राज्य शासन के आदेश
उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .
अवकाश नगदीकरण का यह द्वितीय अवसर है.
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2022
क्र. एफ 953 - आर- 2673-2019- एक 10.- राज्य शासन, एतद्वारा, माननीय न्यायमूर्ति श्री एन. के. गुप्ता, लोकायुक्त, भोपाल कोदिनांक 28 जून से 1 जुलाई 2022 तक ( चार दिवस ) के अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
भोपाल , दिनांक 25 जुलाई 2022
क्र. एफ 5-09-2021 - एक ( 1 ) माननीय न्यायाधिपति. श्रीमती अंजुली पालो , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश . जबलपुर का ओ.एम.डी.-कम- पी.पी.एस.. उच्च न्यायालय , जबलपुर से प्राप्त क्र. एफ 5-05-2021 - एक( 1 ) माननीय न्यायाधिपति महोदय , श्री विशाल धगट , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक डी-1417- ( दो- 1-3-2020 ) , दिनांक 28 जून 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 25 मई से 08 जून 2022 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011 4 2008- Estt ( ए) दिनांक 23 सितम्बर 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति
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नियंत्रक शामकोय ५० मामी, मध्यपदेश दाग श्रागकणालय भोपाल दिन था [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 अगस्त 2022
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(4) श्री निमिष अग्रवाल , भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री निमिष अग्रवाल , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निमिष अग्रवाल , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
प्रस्ताव क्रमांक बी- 3272- ( दो-1-19/ 16 ) , दिनांक 28 जून 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 31 मई से 12 जून 2022 तक, दस दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008-Estt ( ए) , दिनांक 23 सितम्बर 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2022 अवकाश नगदीकरण का यह चतुर्थ अवसर है. भोपाल , दिनांक 28 जुलाई 2022
क्र. एफ 1 (ए) 10-2003- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री प्रमोद वर्मा , भापुसे, तत्का. पुलिस महानिरीक्षक, पु. मु. , भोपाल वर्तमान में पुमनि, अ.अ.वि. , पु.मु. , भोपाल को दिनांक 18 से 28 फरवरी 2022 तक, ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
क्र. 1012- आर-145-2019- एक-10. राज्य शासन , एतद्वारा , माननीय न्यायमूर्ति, श्री यू. सी. माहेश्वरी , उप लोकायुक्त, भोपाल को दिनांक 13 से 17 जून 2022 तक ( 05 दिवस ) के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने , उपसचिव.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद वर्मा , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुमनि, अ.अ.वि. , पु.मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री प्रमोद वर्मा , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 27 जुलाई 2022
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 1 अगस्त 2022 क्र. एफ 1 (ए)4-2012- ब-2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री निमिष अग्रवाल , भापुसे, पुलिस उपायुक्त ( अपराध ) , इन्दौर को खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2021 को ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2022-25 में केरीफार्वड करते हुए ) दिनांक 11 से 13 अप्रैल 2022 एवं 18-19 अप्रैल 2022 तक, पांच दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 09-10 व 14-17 अप्रैल 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत गृह नगर चण्डीगढ़ जाने की परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ कार्योत्तर अनुमति प्रदान करता है:-
क्र. एफ 1 ( ए) 59-2012- ब- 2-दो. राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जुलाई 2022 द्वारा श्री अशोक गोयल, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस सुधार पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 27 जून से 8 जुलाई 2022 तक, बारह दिवस का अर्जित अवकाश अपरिहार्य कारणों से उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.
1. श्री निमिष अग्रवाल स्वयं
श्रीमती कनिका 2. पत्नी
3. कु. आरना पुत्री
क्र. एफ 1 (ए) 31-2022- ब-2- दो. राज्य शासन, श्रीमती रसना ठाकुर, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अ.अ.वि.. पु.मु. , भोपाल को दिनांक 17 से 19 मई 2022 तक, तीन दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
(2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 06 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.
(2) श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री अरविन्द तिवारी , भापुसे , पुलिस उपायुक्त. मुख्यालय, नगरीय इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती ग्पना ठाकुर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देग होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पर्व मिलता था.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे. को अम्थायी रूप से. आगामो आदेश तक. स्थानापन्न पुलिस उपायुक्त (अपराध ) , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अगस्त 2022
भाग 1 ]
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रसना ठाकुर, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजय तिवारी , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (गुप्तवार्ता) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
भोपाल , दिनांक 2 अगस्त 2022
(4) श्री संजय तिवारी , भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री संजय तिवारी , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय तिवारी , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 ( ए ) 13-2000- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री विवेक शर्मा, भापुसे. - 92, पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पुमु. , भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष 2022-23 में दिनांक 29 जुलाई 2022 का आधे दिवस का आकस्मिक अवकाश एवं 1 अगस्त 2022 का 01 दिवस का आकस्मिक अवकाश व दिनांक 30-31 जुलाई 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ गृह नगर फरीदाबाद ( हरियाणा ) हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.
1. श्री विवेक शर्मा, स्वयं
2. श्रीमती स्वेता यमदगनी पत्नी
3. श्री सौम्य पुत्र
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 2 अगस्त 2022 (2 ) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक शर्मा, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पुमु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री विवेक शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक शर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
फा. क्र 3143-2022- इक्कीस - ब ( एक ).- राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम , 2002 के नियम -3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री शरद भामकर, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश , रायसेन को एतद्वारा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गुना की हैसियत से उक्त पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है. वे कुटुम्ब न्यायालय , अशोकनगर में प्रत्येक माह में दस दिवस के लिए श्रृंखला न्यायालय का भी आयोजन करेंगे .
उक्त अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम , 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
क्र. एफ 1 ( ए) 69-2013- ब-2- दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 29 अप्रैल 2022 को निरस्त करते हुए, राज्य शासन द्वारा श्री संजय तिवारी , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( गुप्तवार्ता) , पु. मु. , भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष 2022-23 में दिनांक 17 से 27 मई 2022 तक 11 दिवस अर्जित अवकाश एवं 14-16 व 28-29 मई 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ भारत भ्रमण अंतर्गत डलहौजी ( हिमाचल प्रदेश ) की यात्रा हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:-
स्वयं
1. श्री संजय तिवारी
भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2022 2. श्रीमती श्रद्धा तिवारी पत्नी
3. श्री प्रज्ञान तिवारी पुत्र
4. कु. अराधिका तिवारी पुत्री
पंजी. क्र. 2731-2022 इक्कीस - ब( दो ).- राज्य शासन , एतद्वारा, जिला बड़वानी में विभागीय आदेश दिनांक 22 जुलाई 2006 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री वी . एल. गुप्ता ( बद्रीलाल गुप्ता) का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, (2) श्री संजय तिवारी , भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा/एएनओ. मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ माथ संपादित किया जायेगा.
विकास भटेले , अपर सचिव 4154
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अगस्त 2022
भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2022
पंजी. क्र. 2852- इक्कीस ब( दो ) 2022.- राज्य शासन, इस विभाग के आदेश क्रमांक 1 ( सी ) 1969- एट्रोसिटीज- इक्कीस - ब ((दो) , दिनांक 8 जून 2016 द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय , उमरिया में अधिनियम, 1989 की धारा 15 के अंतर्गत नियुक्त विशेष लोक अभियोजक श्री रामचरित्र मिश्रा, अधिवक्ता की आयु 62 वर्ष पूर्ण होने के कारण उन्हें विधि विभाग नियमावली 2008 के नियम 20 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से एतद्वारा पदमुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सतीश चन्द्र शर्मा, अतिरिक्त सचिव.
जेल विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2022
क्र एफ 06-02-2021- तीन- जेल. राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश जेल मैन्युअल के नियम 815 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जेल, ग्वालियर , के लिए श्री स्वदेश ( दीपू) पटसारिया पुत्र स्व. श्री के. के. पटसारिया , मकान नं. 11 , 12 बीघा कॉलोनी , गौरीशंकर स्कूल के पास , लश्कर, ग्वालियर को आगामी तीन वर्षों के लिए अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है . राज्य शासन जनहित में इस नियुक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त कर सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ललित दाहिमा, अपर सचिव.
संस्कृति विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 15 जुलाई 2022
एफ 6-1-2005- तीस. राज्य शासन द्वारा , मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्र. 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन दिनांक 20 सितम्बर , 2005 को निम्नांकित को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था:-
स्मारक का नाम (2)
स.क्र. (1) अधिसूचना क्र. / दिनांक (3)
1 पार्वती मंदिर ( कालीमाता मंदिर ) एफ 6 1 2005 में तीस
दिनांक 20 सितम्बर 2005
[ भाग 1
राज्य शासन की यह राय है कि उक्त वर्णित अधिसूचना द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किये गये स्मारक/ क्षेत्र को अब और अधिक समय संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है .
अतः मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , राज्य शासन , एतद्वारा घोषित करता है कि उपरोक्त में वर्णित स्मारक/क्षेत्र को अब ओर अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है. अतः उक्त वर्णित स्मारक जिला प्रशासन को स्मारक के मूल स्वरूप में यथावत् रखने की शर्त पर सौंपा जाता है .
भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2022
क्र. एफ 01-07-2018-तीस.- समसंख्यक आदेश दिनांक 23 फरवरी 2022 द्वारा प्रदेश स्थित शासकीय संग्रहालयों एवं संरक्षित स्मारकों में भारतीय एवं विदेशी दर्शकों के प्रवेशार्थ प्रवेश शुल्क निर्धारित किए गए थे .
2. राज्य शासन , एतद्वारा , विभाग द्वारा जारी उक्त आदेश में से ओरछा, जिला निवाड़ी स्थित 1. जहांगीर महल समूह ( ऊंट खाना, रायप्रवीण महल, हमाम खाना, तीन दासी शिव मंदिर , वन वासी मंदिर , राधिका बिहारी मंदिर, सिद्धबाबा, यज्ञशाला, पंचमुखी महादेव मंदिर, हाथी खाना ) , 2. राजा महल समूह ( तोप खाना, बारूदखाना, हम्माहमीर की कोठी, प्राचीन मंदिर , तामीरात की कोठी, वक्क्षराय की कोठी, दरोगा की कोठी, पुरुषोत्तम दास की कोठी, ओझा की कोठी , इन्दरजीत का अखाड़ा, रायमन दाऊ की कोठी, श्याम दाऊ एवं रसाल दाऊ की कोठी ) , 3. चतुर्भज मंदिर समूह ( सीतामढ़ी मंदिर, राधिका रमण मंदिर, दीवान का महल ) 4. लक्ष्मी मंदिर एवं सुन्दर शाह महल , 5. छत्री समूह ( बेतवा नदी के किनारे स्थित छत्री समूह ) के लिए पृथक् पृथक् शुल्क को एकजाई करते हुए, निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
विवरण
सभी समूहों हेतु एकजाई टिकिट दर
50/- भारतीय दर्शक
750/ - विदेशी दर्शक
400/- कैमरा ( अव्यवसायिक )
800/ -- कैमरा ( व्यवसायिक )
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार. सुनील दुबे, उपसचिव, 4155
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अगस्त 2022
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2022
क्र. एफ. 1-24-2022 - सात 7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा (3 ) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में , एतद्वारा , यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, वर्तमान जिला सीहोर की तहसील - रेहटी एवं तहसील- बुदनी की सीमाओं को परिवर्तित करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करती है.
" मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा इसके संबंध में कोई आपत्तियाँ या सुझाव लिखित में उक्त कालावधि अवसान होने के पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:-
अनुसूची
क्र. विद्यमान तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय
प्रस्तावित परिवर्तन
प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात्तहसील कीसीमाएं के पश्चात् तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों का विवरण
प्रस्तावित परिवर्तन
के पश्चात् तहसील
एवं उसके
मुख्यालय का
नाम
प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों का विवरण
(4)
(3)
(1) (2)
1
(6) (5)
उत्तर में - तहसील गोहरगंज , जिला रासयेन
तहसील रेहटी, मुख्यालय रेहटी.
तहसील रेहटी के 97 ग्रामों में से पटवारी हल्का नं . 03 का ग्राम उँचाखेड़ा अपवर्जित होगा.
तहसील रेहटी, मुख्यालय रेहटी.
तहसील 2. तहसील
बुदनी, मुख्यालय
बुधनी, मुख्यालय बुधनी.
बुदनी.
तहसील रेहटी में ग्राम उँचाखेड़ा के अपवर्जन पश्चात् शेष 45 पटवारी हल्के तथा शेष 96 ग्राम समाविष्ट होंगे.
दक्षिण में- तहसील सिवनी मालवा , जिला होशंगाबाद.
पूर्व में- तहसील बुधनी
पश्चिममें- तहसील नसरुल्लागंज एवं इछावर .
उत्तर में- तहसील गोहरगंज , जिला रासयेन
दक्षिण में- तहसील सिवनी मालवा , जिला होशंगाबाद.
तहसील बुदनी में पूर्वानुसार 38 पटवारी हल्कों के 90 ग्राम तथा तहसील रेहटी के ग्राम उँचाखेड़ा सहित इस प्रकार कुल 91 ग्राम समाविष्ट होंगे.
पूर्व में- तहसील बाड़ी, जिला रायसेन.
पश्चिम में- तहसील रेहटी.
3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार.
चन्द्रशेखर वालिम्बे , उपर्माचन,