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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 455]
भोपाल , गुरुवार , दिनांक 18 अगस्त 2022- श्रावण 27 , शक 1944
संस्कृति विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2022
एफ 04-10/2021 / तीस भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय की रवीन्द्रनार्थ टैगोर कला संकुल निर्माण हेतु आर्थिक सहायता योजना अंतर्गत संस्कृति विभाग द्वारा "रवीन्द्र कला संकुल " स्थापित किये गये हैं ।
राज्य शासन , एतद द्वारा उक्त कला संकुल के संचालन, संधारण तथा अनुरखण के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है: -
1. प्रस्तावनाः- यह नियम रवीन्द्र कला संकुल संचालन एवं संधारण नियम, 2021 कहलायेंगे एवं जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होंगे।
2. उद्देश्यः- रवीन्द्र कला संकुल का सांस्कृतिक, साहित्यिक, कला प्रदर्शन तथा सामाजिक उद्देशार्थ , आवंटन , उद्देश्यपूर्ण संचालन तथा समुचित संधारण एवं रख - रखाव इन नियमों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संचालन एवं संधारण समितिः- रवीन्द्र कला संकुल सभागृह के समुचित संचालन , आवंटन , अनुरक्षण तथा संधारण के संबंध में , समय- समय पर यथावश्यक निर्णय लेने के लिए संबंधित जिला स्तर पर निम्नानुसार समिति गठित की जाएगी : -
1. कलेक्टर
अध्यक्ष
सचिव 2. आयुक्त, नगर पालिक निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी
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3. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भवन/विद्युत) सचिव
4. मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लि. से संबंधित क्षेत्र के सचिव संभागीय यंत्री
5. कला, संस्कृति एवं साहित्य के क्षेत्र से ( प्रभारी मंत्री मनोनीत ) तीन सदस्य
सदस्य 6. प्राचार्य , संगीत/ ललित कला महाविद्यालय ( यदि संबंधित जिले में विभागीय महाविद्यालय संचालित है तो)
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत सदस्य
4. संचालन एवं संधारण व्यवस्था. - संकुल/सभागृह के पी.पी.पी. मोड आधारित समुचित संचालन , संधारण तथा अनुरक्षण के लिए, संचालन एवं संधारण समिति द्वारा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से टेण्डर आदि जारी कर , चयनित एजेंसी को नियुक्त किया जा सकेगा ।
5. आरक्षण शुल्क एवं सुरक्षा निधि. संबंधित जिले में स्थित संकुल /सभागृह की दर्शक क्षमता, उपलब्ध सुविधाओं के अनुरूप आरक्षण शुल्क तथा जमा कराए जाने वाली सुरक्षा निधि (वापसी योग्य ) के समय- समय पर निर्धारण के अधिकार संचालन एवं संधारण समिति को होंगे ।
6. सामान्य नियम.-
(एक) साहित्य , नाट्य , संगीत एवं नृत्य कलाओं के प्रदर्शन आदि के लिए आरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी ।
(दो) फैशन- शो/पाश्चात्य नृत्य / पारिवारिक समारोह /निजी पार्टी तथा गैर सांस्कृतिक गतिविधियों/आयोजनों के लिए किसी भी स्थिति में सभागृह आरक्षित नहीं किया जाएगा ।
(तीन) जिस संस्था/संगठन को सभागृह आवंटित किया जाएगा , उसके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की गुणवत्ता तथा गरिमा बनाए रखनी होगी । ऐसे आयोजित कार्यक्रमों /प्रस्तुतियों में किसी भी राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति तथा अन्य किसी विवादित गतिविधियों की जिम्मेदारी पूर्णतः संबंधित आरक्षणकर्ता की होगी ।
(चार) संस्कृति विभाग के अधिनस्थ कार्यालयों /संस्थाओं की गतिविधियों के लिए सभागृह प्राथमिकता के आधार पर एवं निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे ।
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(पांच) यदि किसी आयोजन के लिए जिला कलेक्टर अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति आवश्यक है , तो आरक्षण आवेदन के साथ ऐसी पूर्वानुमति की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
(छह) टिकिट आधार पर अथवा दान से आयोजित कार्यक्रमों के लिए जिला कलक्टर, आबकारी विभाग की अनुमति आवश्यक होगी ।
(सात) सभागृह के आरणक्ष हेतु निर्धारित पूर्ण आरक्षण शुल्क तथा सुरक्षा विधि राशि अग्रिम रूप से जमा कराए जाने पर ही संबंधित तारीखों के लिए आरक्षण सुनिश्चित माना जाएगा ।
(आठ) आरक्षण यदि 15 दिवस पूर्व निरस्त कराया जाता है तो 25 प्रतिशत आरक्षण शुल्क काटकर , शेष राशि प्रतिभूति जमा के साथ लौटायी या सकेगी । उक्त अवधि के पूर्व आरक्षण निरस्त करने संबंधी सूचना न दिए जाने पर संपूर्ण आरक्षण शुल्क जब्त की जाएगी ।
(नौ) यदि एक ही दिवस में दो आयोजनों हेतु भिन्न भिन्न संस्थओं द्वारा सभागृह आरक्षित कराए जाने पर, दो आयोजतनों के मध्य न्यूनतम दो घण्टों का अंतराल रखकर ही आरक्षण स्वीकार किया जाएगा ।
(दस) सभागृह परिसर में निर्धारित स्थान के अन्यत्र आयोजन संबंधी बैनर/पोस्टर/प्रचार सामग्री लगाने की अनुमति नहीं होगी ।
(ग्यारह) सभागृह एवं परिसर में किसी भी प्रकार के व्यवसायिक विज्ञापन , बैनर तथा पोस्टर लगाया जाना प्रतिबंधित रहेगा । ऐसा पाए जाने पर संबंधित आरक्षणकर्ता के विरूद्ध अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकेगा ।
(बारह) सभागृह अधिकतम रात्रि 10:00 बजे तक ही उपलब्ध हो सकेगा ।
(तेरह) सभागृह की परिसम्पत्तियों , स्टेज, उपकरण एवं पर्दे आदि को नुकसान पहुंचाने तथा सभागृह में कील ठोंकने तथा दीवारों पर टेप आदि चिपकाने एवं रंगरोगन किए जाने पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा ।
(चौदह) सभागृह में किसी प्रकार के खाद्य एवं पेय पदार्थ ले जाने की अनुमति नहीं होगी । धूम्रपान एवं मादक पदार्थों का वितरण/उपयोग सर्वथा वर्जित होगा।
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(पन्द्रह) कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की आकस्मिक तकनीति खराबी से ए.सी. संयत्र/उपकरण कार्य न करने की स्थिति में या विद्युत प्रदाय से हुए व्यवधान के कारण सभागृह प्रबंधन उत्तरदायी नहीं होगा । ऐसी आकस्मिकता की स्थिति होने पर , न तो आरक्षण शुल्क लौटाया जाएगा और न ही कम किया जाएगा । यदि सभागृह में जनरेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है , तो ऐसी स्थिति में विद्युत प्रदाय की गड़बड़ी से व्यवधान न हो , सुनिश्चित करने हेतु जनरेटर अथवा वैकल्पिक बैक-अप व्यवस्था आरक्षणकर्ता द्वारा स्वयं के खर्च पर की जानी होगी ।
(सोलह) कार्यक्रम सम्पन्न होने के पश्चात्, आयोजकों द्वारा उपयोग में लाया गया सामान यथा स्टेज , ध्वनि , प्रकाशन तथा डेकोरेशन सामग्री /उपकरण आदि सुर्राक्षत ढ़ग से निकालकर सभागृह के बाहर रखवागी जाएगी अन्यथा सुरक्षा नीधि/प्रतिभूति राशि से रूपये 1000/ - का अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा ।
(सत्रह) कार्यक्रम के दौरान अनुशासन बनाए रखने की पूर्ण जिम्मेदारी आयोजक संस्था की होगी । संवेदनशील स्थिति निर्मित होने पर अथवा विवाद की स्थिति में पुलिस द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकेगा ।
(अठारह) आयोजन के दौरान वाहन निर्धारित स्थान पर रखवाने की जिम्मेदारी संस्था की होगी ।
(उन्नीस) विशेष परिस्थितियों में किसी भी संसथा को किसी भी समय बिना कारण बताए आरक्षण रद्दकरने का पूर्ण अधिकार, अध्यक्ष संचालन एवं संधारण समिति होगा।
(बीस) कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था को कार्यक्रम में लगने वाली सामग्री की व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।
(7) अपील/ विवाद निराकरणः- समस्त विवादों में संचालक, संस्कृति संचालनालय , म.प्र. द्वारा लिया गया निर्णय सभी पक्षों को मान्य एवं बंधनकारी होगा।
( 8 ) संशोधन एवं परिवर्तनः- इन नियमों में संशोधन तथा आवश्यकतानुसार परिवर्तन का अधिकार संस्कृति विभाग, म.प्र. शासन को होगा।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
सुनील दुबे , उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022.