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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 33, Part Part 1, 19 August 2022

Published 19 August 2022

Type
Ordinary
Gazette no.
33
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2022-08-19.33.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 19 अगस्त 2022- श्रावण 28 , शक 1944

विषय -सूची

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक भाषा परिशिष्ट.

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद्के अधिनियम,

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 2 अगस्त 2022

कारण भारत सरकार , कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008- Estt ( ए) दिनांक 23 सितम्बर 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत 10 दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

अवकाश नगदीकरण का यह पंचम अवसर है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार. रंजना पाटने , उपसचिव.

क्र. एफ 5-04-2022- एक ( 1) माननीय न्यायाधिपति श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर का ओ.एस.डी. - कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए- 2743- ( दो - 1-26-2021 ) , दिनांक 5 जुलाई 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 16 मई 2022 से 22 मई 2022 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. का उपभोग करने के

4157

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्रो, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोषान्न में मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022 4158

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

[ भाग 1

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2022

क्र. 2785-2022 - इक्कीस-ब- ( एक) .- राज्य शासन वर्ष 2023 में अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण करने के फलस्वरुप निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों को कंडिका -5 में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किए जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.

अधिकारी का नाम

(1)

(2)

  1         श्री रमा शंकर शर्मा
 2          श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव
 3          श्रीमती गिरीबाला सिंह
 4          श्री जगदीश चन्द्र राठौर
 5          श्री जय प्रकाश सिंह
 6          श्री देवनारायण ( शुक्ला)
 7          श्री दिलीप कुमार नागले
 8          श्री राजवर्धन गुप्ता
 9          श्री नवीन कुमार सक्सेना
 10         श्री हरीश कुमार कौशिक
 11         श्री चन्द्रदेव शर्मा
 12        कु. साधना माहेश्वरी
 13         श्रीमती कृष्णा परस्ते
 14         श्री कृपा शंकर शाक्य
 15         श्री अश्वाक अहमद खान
 16        श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह
 17         श्री चन्द्र मोहन उपाध्याय
 18        श्री अनिल कुमार सिंह
 19        श्री सनत कुमार कश्यप
20          श्री सुरेश कुमार चौबे ( सीनियर)
21         श्री रामप्रकाश कतरौलिया
22         श्री प्रेम नारायण सिंह
23         श्री लखन लाल गर्ग
24         श्री अशोक कुमार शर्मा ( जूनियर-1 )
25         श्री ओमप्रकाश सिंह रघुवंशी ( सीनियर )
26         डॉ. रमेश साहू
27         श्री अचल कुमार पालीवाल
28         श्री प्रभात कुमार मिश्रा
29         श्री सिकन्दर सिंह परमार
30         श्री रामब्रेश (यादव )
31         श्री मसूद अरशद खान

जन्मतिथि

सेवानिवृत्ति दिनांक अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण करने की अवधि

(3)

(4)

(5)

  5-1-1963        4-1-2023            31-1-2023
  5-1-1963        4-1-2023            31-1-2023
 12-2-1963       11-2-2023            28-2-2023
 14-2-1963        13-2-2023           28-2-2023
 1-3-1963        28-2-2023            28-2-2023
 10-3-1963        9-3-2023            31-3-2023
 14-3-1963        13-3-2023           31-3-2023
 15-3-1963       14-3-2023            31-3-2023
 29-3-1963       28-3-2023            31-3-2023
 1-5-1963         30-4-2023           30-4-2023
 3-5-1963         2-5-2023            31-5-2023
 6-5-1963         5-5-2023            31-5-2023
 10-5-1963        9-5-2023            31-5-2023
 25-5-1963       24-5-2023            31-5-2023
 26-6-1963       25-6-2023            30-6-2023
 30-6-1963       29-6-2023            30-6-2023
 1-7-1963        30-6-2023            30-6-2023
 8-7-1963         7-7-2023            31-7-2023
 11-7-1963       10-7-2023            31-7-2023
 21-7-1963       20-7-2023            31-7-2023
 12-8-1963       11-8-2023            31-8-2023
 14-8-1963       13-8-2023            31-8-2023
 17-8-1963       16-8-2023            31-8-2023
 30-8-1963       29-8-2023            31-8-2023
 12-9-1963       11-9-2023            30-9-2023
22-10-1963       21-10-2023          31-10-2023
26-12-1963      25-12-2023           31-12-2023
 1-1-1964        31-12-2023          31-12-2023
 1-1-1964        31-12-2023          31-12-2023
 1-1-1964        31-12-2023          31-12-2023
 1-1-1964        31-12-2023          31-12-2023

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

भाग 1 ]

4159

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

भोपाल , दिनांक 10 अगस्त 2022

फा. क्र. 2881 - इक्कीस ब (दो ) -2022 .- राज्य शासन, महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर में पूर्व से स्वीकृत रिक्त अतिरिक्त सचिव के पद पर श्री राजेश गुप्ता , सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मध्यप्रदेश सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की संविदा पर नियुक्तिनियम , 2017 में उल्लेखित सामान्य शर्तों के अधीन, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पहले हो, संविदा नियुक्ति प्रदान कर अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर में पदस्थ करता है .

उक्त के संबंध में होने वाला व्यय " मांग संख्या-29-2014- न्याय प्रशासन- ( 114 ) -विधि सलाहकार और परामर्शदाता योजना (3428 ) -महाधिवक्ता में वित्त वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 3335 - इक्कीस- ब ( एक) -2022.- राज्य शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग में अतिरिक्त सचिव , विधि के रिक्त पद पर श्री विजय कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मध्यप्रदेश सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की संविदा पर नियुक्ति नियम, 2017 में उल्लेखित सामान्य शर्तों के अधीन, उनके पद ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष के लिए अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पहले हो , संविदा नियुक्ति प्रदान करता है .

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-29-2052- सचिवालय सामान्य सेवाएं ( 090 ) -सचिवालय योजना-( 9057 ) विधि और विधायी कार्य विभाग की मद- 11 -वेतन भत्ते की उपमद- 025- संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक के अंतर्गत विकलनीय होगा .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2022

फा. क्र. 2903- इक्कीस- ब( दो) .- राज्य शासन, इस विभाग के आदेश दिनांक 27 अगस्त 2021 की शर्तों पर माननीय उच्च न्यायालय , खण्डपीठ इंदौर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल , मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों , अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन , भोपाल की ओर से पैरवी करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 ( 8 ) के अधीन नियुक्त विशेष लोक अभियोजक श्री वैभव जैन , अधिवक्ता, इन्दौर के कार्यकाल में दिनांक 14 जुलाई 2022 से एक वर्ष की अभिवृद्धि करता है . उन्हें उक्त प्रकरणों में पैरवी के फलस्वरूप फीस इत्यादि का भुगतान लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सतीश चन्द्र शर्मा, सचिव.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2022

क्र. एफ 02-02-2021-अ- तिहत्तर.- राज्य शासन, एतद्वारा , विभागीय आदेश क्रमांक एफ 02-02-2021-अ- तिहत्तर, दिनांक 29 नवम्बर 2021 से जारी " मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना " की कंडिका क्रमांक 1 ( ii ) पात्रता के भाग ( क) तथा ( ख ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

18-45 वर्ष

(क) आयु

8वीं कक्षा उतीर्ण

(ख ) शैक्षणिक योग्यता

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शशि भूषण सिंह , अपर सचिव.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2022

क्र. 906-779971-2022- बी- ग्यारह. - राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 44 सन् 1973 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारी को सारिणी के कॉलम ( 3 ) में यथा विनिर्दिष्ट अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिये श्री संजय तिवारी , प्रभारी असि. रजिस्ट्रार के अवकाश के दौरान कालम ( 2 ) में उल्लेखित अधिकारी को कालम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों हेतु असिस्टेंट रजिस्ट्रार नियुक्त करता है :-

क्षेत्र अनु- अधिकारी का नाम/

पदनाम

क्रमांक

अधिनियम की धाराएं

(2)

(3)

(4) (1)

01 श्री अनिल पंडित,

जबलपुर,

6, 7,10,11,12,13,15 ,

संभाग, असि. रजिस्ट्रार फर्म्स 16,17,18,25 ( 2 ) ,

एवं संस्थाएं, रीवा 26,27,28,29,30 , जबलपुर.

संभाग, रीवा.

31,32,34,37,38

एवं 39.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

व्ही. के. बरोनिया, अपर सचिव.

4160

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अगस्त 2022

[ भाग 1

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , पं. एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय , शहडोल, मध्यप्रदेश

राजभवन , भोपाल , दिनांक 5 अगस्त 2022

आदेश

क्र. एफ- 1-3-22 - रा.स. यू.ए. - 1-1071.- पं. एस . एन. शुक्ला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 ( क्रमांक 28 सन् 2016 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) सहपठित परिनियम -1 की कंडिका 01 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति, पं. एस. एन . शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल, एतद्वारा प्रो. राम शंकर, प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र विभाग , रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय , जबलपुर (मध्यप्रदेश ) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की कालावधि या 70 वर्ष की आयु, जो भी पूर्वतर हो, के लिए पं. एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल का कुलपति नियुक्त करता हूँ.

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-2 के अनुसार शासित होंगी.

मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला रीवा, मध्यप्रदेश

क्र. 607- न्याकिय -2022

रीवा, दिनांक 1 अगस्त 2022

पुलिस अधीक्षक रीवो के पत्र क्रमांक - वरि.पु.अ. / रीवा / एसी -1 / एम'561 – एफ / 2022 दिनांक 11/03/2022 में उल्लिखित म ०प्र ० शासन आदेश क्रमांक / एफ-2 (क)-10 / 2015 / बी-3 / दो दिनांक 06/09/2018 एवं पुलिस मुख्यालय भोपाल से स्वीकृत 5750 नवीन पदों के सृजन के अंतर्गत जिले में शहर की सुरक्षा हेतु थाना अमहिया नवीन स्वीकृत शासन द्वारा प्रदान की गई है ।

जिले में शहर की सुरक्षा हेतु नवीन थाना अमहिया की स्थापना

स०क०

नवीन थाना के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों का नाम जिले का नाम

नवीन स्वीकृत थाना का नाम

1

4

2

3

01 रीवा अमहिया

सिविल लाइन कालोनी, हेडगेवार नगर, जान टावर, मानस भवन , बधान मोहल्ला, नारेन्द्र नगर, विकास कालोनी, दीप काम्पलेक्स, कलामंदिर , प्रकाश चौक, मुरलीधर कालोनी , सुभाष चौक, सिरमौर चौक, मुन्नू डेयरी, अमहिया, पीली कोठी , छोटी दरगाह , छीर सागर काम्पलेक्स , अंगूरी बिल्डिंग , दैनिक जारगरण मोड, बडी पोस्ट आफिस, पी.के .स्कूल के पीछे , बाल भारती स्कूल, फैजुल्लाधर्मशाला, बडी दरगाह अमहिया, अर्जुन नगर, शास्त्री नगर, एम.पी.ई.बी. , गल्ला मण्डी, रिफयूजी कालोनी , एस.जी.एम.एच. , कैम्पस , अस्पताल चौक, डा० कालोनी , धोबिया टंकी, कमसरियत मोहल्ला अनाथालय , गुढ चौक, नेहरू बस्ती, पुलिस लाइन कालोनी , जेल, जेल कालोनी , ब्यंकट बटालियन , द्वारिका नगर , पी.टी.एस.चौराहा, पी.टी. एस. कैम्पस , पुलिस लाइन कैम्पस, न्यू पुलिस लाइन कालोनी, ललपा, पोखरी टोला, श्रवण कुमारी स्कूल भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

4161

नवसृजित थाना अमहिया में उपरोक्तानुसार कालम नं0 4 में वर्णित ग्राम थाना अमहिया में सम्मिलित किए जाते हैं । उक्त नवसृजित पुलिस थाना अमहिया के संचालन / सम्पादन व कार्य तथा प्रक्रिया हेतु समय- समय पर शासन द्वारा जारी आदेशों /निर्देशों , परिपत्रों एवं विनियमों का विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत निहित उदृश्यों हेतु कार्य प्रारम्भ करने के लिए एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है ।

मनोज पुष्प, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

आदेश क्रमांक 31-2022

शहडोल, दिनांक 2 अगस्त 2022

बंधक श्रमिक पद्धति (उत्सादन) अधिनियम , 1976 (क्रमांक 19-1976) की धारा 13 के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है । अतः कार्यकाल समाप्त होने के फलस्वरूप पुनः आगामी 2 वर्षों के लिए जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

जिला स्तरीय सतर्कता समिति

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला शहडोल धारा 13 (2 ) अंतर्गत अध्यक्ष

1

1.

2

श्री विकास बैगा, ग्राम जमुआ, वि.ख. सोहागपुर , जिला शहडोल

धारा 13 (2) ख अंतर्गत अ.जा. / अ.ज.जा. वर्ग के प्रतिनिधि सदस्य

2. श्री कमलेश सिंह मार्को, ग्राम छपरा , वि.ख. जयसिंहनगर , जिला शहडोल

3. श्री राजनाथ चर्मकार, ग्राम मझौली, वि.ख गोहपारू , जिला शहडोल

4. श्री विनोद सिंह आर्मी , ग्राम उचेहरा , वि.ख.

गोहपारू , जिला शहडोल श्री प्रदीप सिंह, ग्राम चुनिया ( सिंदुरी ) , पो. 1.

3 धारा 13 (2 ) ग अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता - सदस्य

2. पंचगांव , वि.ख. सोहागपुर, जिला शहडोल श्री दीपक केशरवानी , बस स्टैण्ड के पास,

जयसिंहनगर , जिला शहडोल

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, शहडोल

4 धारा 13(2) घ अंतर्गत राज्य शासन द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि-सदस्य

2. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, शहडोल

3. प्रभारी अधिकारी , भू-अभिलेख, जिला शहडोल

1. महाप्रबंधक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, शहडोल

5 धारा 13 (2) ड़. अंतर्गत वित्त एवं ऋण संस्था के प्रतिनिधि-सदस्य

वंदना वैद्य , कलेक्टर .

4162

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी न्यायाधिकरण , भोपाल (भू- तल " बी" विंग , विंध्याचल भवन, भोपाल )

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2022

क्र. सह. अधि. रीडर- 2022-1329.- मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम क्रमांक 2000 के विनियम क्रमांक -3 अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के संभागीय मुख्यालय जबलपुर में माननीय अध्यक्ष, श्री चन्द्रेश कुमार खरे एवं सदस्य, श्री अरूण माथुर , मध्यप्रदेश, राज्य सहकारी अधिकरण , भोपाल द्वारा प्रकरणों की सुनवाई हेतु पेशी दिनांक 1-9-2022 एवं 2-9-2022 ( दो दिन ) के लिए नियत की गई है. उक्त दिनांक 1-9-2022 एवं 2-9-2022 को पेशी स्थान कार्यालय , कलेक्ट्रेट , जबलपुर जिला जबलपुर में समय प्रातः 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच होगी. एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित हो.

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार,

विमल कुमार श्रीवास्तव , रजिस्ट्रार .

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 18 जुलाई 2022

सार्वजनिक सूचना [ अन्तर्गत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका -11 ( 1 ) ]

क्र. 3807- भू- अर्जन -0003 ( अ -82 ) -21-22 .- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार 36वी विशेष भारत रक्षित वाहिनी विसबल बालाघाट हेतु मौजा कनकी , तहसील लालबर्रा , जिला बालाघाट के कृषकों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू- धारकों की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:-

ग्राम का नाम स. क्र. खातेदार का नाम सर्वे नं.

(3)

(1) (2)

कनकी

1

(4) 704

मकरंध अंधारे पुत्र

शरद अंधारे, जाति ब्राम्हण पता कनकी.

योग :

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन कुल रकबा (हे. में)

क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा (हे . में)

(7) (5) 0.567

(6) 0.042

36वीं विशेष भारत रक्षित वाहिनी विसबल बालाघाट हेतु.

0.567

0.042

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमि के भूमि स्वामी को हित व उस पर स्थित मकान/कुँआ/नलकूप/वृक्ष आदि बाबत दावा, आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के पंद्रह दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें . नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावें/आपत्तियाँ मान्य नहीं होगी .

गिरीश कुमार मिश्रा , कलेक्टर.

भाग 1 ]

4163

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अगस्त 2022

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) , सक्षम प्राधिकारी, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, अनुभाग - मऊगंज, जिला - रीवा, मध्यप्रदेश

मऊगंज , दिनांक 26 जुलाई 2022

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखिए )

क्र. 157 - भू-अर्जन-कार्य-21 .- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 51 , दिनांक 31 मार्च 2022 द्वारा राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम - अटारी , तहसील- मनगवां, जिला- रीवा से ग्राम - अटारी , तहसील- मनगवां, जिला - रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 4 फरवरी 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

जिला तहसील ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

(2)

(3) मनगवां

(1) रीवा

अटारी,

पटवारी हल्का,

रघुराजगढ़,

तहसील-मनगवां खसरा क्रमांक उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में) (4)

(5)

360/1

0.040

0.065

359

0.033

548

0.039

549

0.008

546

0.029

572

ए. पी. द्विवेदी, अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं सक्षम प्राधिकारी .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 10 अगस्त 2022

क्र. 2307 - भू-अर्जन-22.-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 8 , सनावद, जिला खरगोन की ओर से प्रस्तुत पत्र क्रमांक 1431 , दिनांक 4 मई 2022 के पालन में मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 क्रमांक 5 सन् 2013 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य के देवास जिले में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट मुख्यतया मंजूर नर्मदा - क्षिप्रा बुहउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत देवास एवं शाजापुर जिले के 30000 हे . ( सी.सी.ए. ) क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने का कार्य अनसंरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लिए नीचे अनुसूची के क्रमशः स्तम्भ ( 3 ) , स्तम्भ 4164

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अगस्त 2022

(4 ) , स्तम्भ ( 5 ) स्तम्भ ( 6 ) में उल्लेखित जिला तहसील पुलिस थाने और गांवों से संबंधित नीचे अनुसूची के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिये सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करता हूं:

अनुसूची

नर्मदा- क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत बी.पी.टी. - 1 से पम्प हाउस 3 तक बिछाई जाने वाली जी.एम. - 1 भूमिगत पाईप लाईन के निर्माण एवं उससे संबंधित कार्य

सक्षम प्राधिकारी

स. क्र.

जिला तहसील

(4) (1)

(2)

(3)

1

देवास उदयनगर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बागली.

ग्राम का नाम/प.ह.नं.

पुलिस थाना

(6)

(5)

बीशाली

62

उदयनगर

(भूमि क्र. 2310 - भू-अर्जन-22.-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 8 , सनावद जिला खरगोन की ओर से प्रस्तुत पत्र क्रमांक 1851 , 1850 , 1849 , 1852/कार्य/2681 , सनावद, दिनांक 8 जून 2022 के पालन में मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 क्रमांक 5 सन् 2013 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य के देवास जिले में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट मुख्यतया मंजूर नर्मदा - क्षिप्रा बुहउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत देवास एवं शाजापुर जिले के 30000 हे. ( सी.सी.ए. ) क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु अनसंरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लिए नीचे अनुसूची के क्रमशः स्तम्भ (3 ) , स्तम्भ ( 4 ) , स्तम्भ ( 5 ) , स्तम्भ ( 6 ) में उल्लेखित जिला तहसील पुलिस थाने और गांवों से संबंधित नीचे अनुसूची के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

नर्मदा- क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत डी.सी. - 1 से उज्जैन टेपिंग पाईन्ट तक बिछाई जाने वाली जी.एम. - 3 भूमिगत पाईप लाईन के निर्माण एवं उससे संबंधित कार्य

स. क्र.

सक्षम प्राधिकारी

जिला तहसील (1)

(2)

(4)

(3)

1

देवास

देवास अनुविभागीय अधिकारी

2

(राजस्व) , देवास.

3

4

ग्राम का नाम/प.ह.नं.

पुलिस थाना

(6)

(5)

87

बरोठा

गोगिया

बांगरदा

63

91

धनोरा

98

टिनोनिया

क्र. 2313 - भू-अर्जन- 22.-कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 8 , सनावद जिला खरगोन की ओर से प्रस्तुत पत्र क्रमांक 1950/कार्य /एनकेएमपी/2022 , सनावद, दिनांक 21 जून 2022 के पालन में मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 क्रमांक 5 सन् 2013 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य के देवास जिले में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट मुख्यतया मंजूर नर्मदा - क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत देवास एवं शाजापुर जिले के 30000 हे . ( सी.सी.ए. ) क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु अनसंरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लिए नीचे अनुसूची के क्रमशः स्तम्भ ( 3 ) , स्तम्भ ( 4 ) , स्तम्भ (5 ) , स्तम्भ ( 6 ) में उल्लेखित जिला तहसील पुलिस थाने और गांवों से संबंधित नीचे अनुसूची के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिये सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करता हूं:-

अनुसूची

नर्मदा- क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के अन्तर्गत डी.सी. - 1 से उज्जैन टेपिंग पाईन्ट तक बिछाई जाने वाली जी.एम. -3 भूमिगत पाईप लाईन के निर्माण एवं उससे संबंधित कार्य

जिला

सक्षम प्राधिकारी

तहसील स. क्र.

(1)

(2)

(3)

(4) 1

देवास

अनुविभागीय अधिकारी

टोंकखुर्द (राजस्व) , सोनकच्छ.

ग्राम का नाम/प.ह.नं.

पुलिस थाना

(6)

(5)

16

चिड़ावद

चिड़ावद

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रमौली शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

भाग 1 ]

4165

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 18 जुलाई 2022

क्र. 197 - भू-अर्जन- कार्य-2021 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन--

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- हुजूर

(ग) नगर/ग्राम- रहट

(घ) क्षेत्रफल लगभग- 0.172 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा

(हे. में )

(1)

(2)

585

0.036

587

0.100

589

0.036

योग .. 0.172

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, अपर पुर्वा नहर , संभाग रीवा के अन्तर्गत नौबस्ता डिस्ट्रीब्यूटरी की कठार माइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , छोटे सिंह , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं

पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 4 अगस्त 2022

प्र. क्र. 2 - अ- 82-21-22 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सीहोर

(ख) तहसील- रेहटी

(ग) ग्राम-अमीरगंज

(घ) क्षेत्रफल-24.079 हेक्टेयर .

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

463/60/1/2

2.252

463/60/1/5

3.563

0.325

463/60/2 , 61/1/14,

61/4, 62/2 , 463/62/2

0.932

463/60/1/4

36/3

0.350

37/2

1.650

40/2/1

0.607

0.607

40/2/2

40/2/3

0.607

41/2

0.176

43/1

2.023

43/2

2.023

2.023

45/1

45/2

2.039

463/60/1/1

4.233

463/60/1/3

0.669

योग .. 24.079

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- महादेव बेन्द्रा तालाब निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी/ भू अर्जन अधिकारी , बुधनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्र मोहन ठाकुर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4166

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अगस्त 2022

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 13 जुलाई 2022

क्र. B- 3494-दो-3-66-2007.- श्री अजय पवार , रजिस्ट्रार (M ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 25 से 30 जुलाई 2022 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री अजय पवार , रजिस्ट्रार ( M ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय पवार उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( M ) के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 3 अगस्त 2022

क्र. C-3875-दो- 2-36-2018 .- श्रीमती अनुराधा शुक्ला, जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण ) , जबलपुर को दिनांक 14 से 22 जुलाई 2022 तक, नौ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुराधा शुक्ला, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण ) , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अनुराधा शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण ) के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D- 1818-दो- 2-46-2022 .- श्री हिदायत खान, डिप्टी रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 18 से 23 जुलाई 2022 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री हिदायत खान, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हिदायत खान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 4 अगस्त 2022

क्र. A- 3097-दो- 3-420-80- भाग- बारह. सुश्री शोभा पोरवाल , सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195 - इक्कीस - ब( एक) -2018 , दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक् पत्र क्रमांक 4346- इक्कीस - ब ( एक) - 2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक् आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3 ) , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक- एफ 6-1-2018- नियम- चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार सुश्री शोभा पोरवाल को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2022 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. अर्जित अवकाश 120

अर्द्धवेतन अवकाश 180

योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 120 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश = X 180

के एवज में नगद 30

भुगतान.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

जबलपुर, दिनांक 21 जुलाई 2022

क्र. A - 2836- दो- 2-38-2021 .- श्री के. एस. बारिया , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 7 से 9 जुलाई 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

भाग 1 ]

4167

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

अवकाश से लौटने पर श्री के. एस. बारिया , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एस . बारिया , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. A- 2838-दो-2-57-2020.- श्रीमती विधि सक्सेना, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 28 से 30 जून 2022 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती विधि सक्सेना , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विधि सक्सेना, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. A-2844-दो- 2-37-2021 .- श्री भारत सिंह रावत, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 20 से 24 जून 2022 तक, पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री भारत सिंह रावत, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री भारत सिंह रावत, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B - 3646- दो- 2-117-2017.- श्री संजीव कुमार अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, शिवपुरी को दिनांक 24 जून से 6 जुलाई 2022 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव कुमार अग्रवाल प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव कुमार अग्रवाल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-3648-दो-2-57-2020. श्रीमती विधि सक्सेना, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 10 से 11 अगस्त 2022 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 7 से 9 अगस्त 2022 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 अगस्त 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती विधि सक्सेना, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विधि सक्सेना, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. B- 3650-दो-2-57-2020. श्रीमती विधि सक्सेना, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 16 से 18 अगस्त 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 अगस्त 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 से 21 अगस्त 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती विधि सक्सेना, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विधि सक्सेना, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. B- 3652-दो- 2-33-2018.- श्री हितेन्द्र कुमार सिसोदिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़ को दिनांक 30 मई से 10 जून 2022 तक, बारह दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 11 जून 2022 के एक दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 11 जून 2022 का एक दिन का अर्जित अवकाश उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है .

4168

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

क्र. C- 3410-दो - 2-55-2017 .- सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 2 से 8 जुलाई 2022 तक, सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-3412-दो- 2-67-2016 .- श्रीमती सुरभि मिश्रा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को दिनांक 8 से 11 जुलाई 2022 तक, चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुरभि मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C- 3414-दो- 2-70-2021 .- श्री अतुल्य सराफ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को दिनांक 27 जून से 3 जुलाई 2022 तक, सात दिन का कम्युटेड अवकाश तथा दिनांक 4 जुलाई 2022 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अतुल्य सराफ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अतुल्य सराफ , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 3416- दो- 2-27--2020.- श्री अनिल कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 14 से 16 जुलाई 2022 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 3418-दो-2-81-2018 .- श्री काशिफ नदीम खान, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , गुना को दिनांक 15 जून से 2 जुलाई 2022 तक, अठारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 3 जुलाई 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री काशिफ नदीम खान, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री काशिफ नदीम खान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 3420-दो- 2-81-2018.- श्री काशिफ नदीम खान, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 13 से 16 जुलाई 2022 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 जुलाई 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री काशिफ नदीम खान , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री काशिफ नदीम खान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 3422-दो- 2-27-2022 .- श्री एस. एस. चौहान, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सीधी को दिनांक 15 से 21 जुलाई 2022 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. एस. चौहान , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एस. चौहान , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 3424-दो- 2-38-2021 .- श्री के. एस. बारिया , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 16 से 18 अगस्त 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

भाग 1 ]

4169

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

अवकाश से लौटने पर श्री के. एस. बारिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एस. बारिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-3427-दो- 3-420-80 - भाग- बारह .- श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव , सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शाजापुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195- इक्कीस ब( एक) -2018 , दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346 - इक्कीस - ब( एक ) -2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक- एफ6-1-2018-नियम - चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री श्रीवास्तव को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2022 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. अर्जित अवकाश 165

अर्द्धवेतन अवकाश 135

योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान 165 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन .

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश =

30 X 135 के एवज में नगद

भुगतान.

जबलपुर, दिनांक 28 जुलाई 2022

क्र. A-3025-दो- 2-31-2018.- श्री मो. सैय्यदुल अबरार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को दिनांक 6 से 7 जुलाई 2022 तक, दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 6 से 7 जुलाई 2022 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री मो . सैय्यदुल अबरार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मो . सैय्यदुल अबरार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D - 1733- दो- 2-114-2017 .- श्री राजीव म. आपटे, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , मण्डला को दिनांक 16 से 18 अगस्त 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 से 21 अगस्त 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव म. आपटे , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव म. आपटे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 4 अगस्त 2022

क्र. C -3907-दो- 2-40-2019.- श्री अमिताभ मिश्र , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 29 मई से 7 जून 2022 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2021 से 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस -ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666 - इक्कीस- ब ( एक) 2011 , दिनांक 08 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .

माननीय प्रशासकीय न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ इन्दौर इन्दौर , दिनांक 18 जुलाई 2022

क्र. अवकाश - 1095.- श्री अखिल कुमार वर्मा, डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर को दिनांक 3 से 6 अगस्त 2022 तक चार दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 से 9 अगस्त 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि अखिल कुमार वर्मा, यदि, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

ए. व्ही. मण्डलोई, रजिस्ट्रार ( एम) .

4170

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अगस्त 2022

[ भाग 1

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

क्र. 0002- अ- 82-21-22- भू- अर्जन- Q

विदिशा, दिनांक 15 जून 2022

मौजा उकायला पट. ह. नं. 08 तहसील त्योंदा

(देखिये धारा 19 एवं 21 )

:: अधिसूचना::

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में प्राप्त आपत्तियों की अधिनियम 2013 की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-

हनौता सिंचाई परियोजना

परियोजना का नाम :-

(1 )

भूमि का विवरण :-

(2)

विदिशा

1. जिला

त्योंदा

2. तहसील

उकायला

3. ग्राम

8

4. पटवारी हल्का नं.

हेक्टेयर

9.194

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची -01:

सर्वे नं.

स.क्र .

नाम कृषक / पिता का नाम / जाति/ ग्राम

कुल अर्जित रकवा (हेक्टे. मे.)

भूमि का कुल रकवा (हेक्टे. मे)

0.345

0.020

45/3

1 बादल सिह हरिराम सुरेन्द्र सिह पुत्रगण दोलत सिह विमलाबाई पुत्री दोलत सिह प्रागबाई विधवा दोलत सिह हि 0.140 समान भाग जाति दांगी पता नि.ग्राम भूमि स्वामी,

शांति बाई पुत्री खिलानसिह हि0.141 कपूरी बाई पुत्रि खिलान सिह हि 0.137 जाति दागी भूमि स्वामी,

शैलेन्द्र सिह पुत्र गंर्धव सिह हि 0.564 जाति दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.010

0.212

51/1/1

2 प्रेमसिंह पुत्र रामसिह जाति दोंगी पता उकायला 020 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.010

0.205

51/1/2/1

0.010

2.414

3

168/1

शिवराजसिह पुत्र ग्याप्रसाद जाति दाँगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

1.670

0.421

332/1/2

4 बलराम पुत्र बाबूलाल जाति खंगार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तातरणीय

0.050

2.021

5

338/1

बहादुर सिंह पुत्र रुपसिंह जाति दॉगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 4171

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

भाग 1 ]

2.021

0.018 6

338/3

देवेन्दसिंह पुत्र मोहनलाल जाति चमार पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 404/2021 भाग , गोविन्दसिह पुत्र मोहनलाल जाति चमार पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 404/2021 भाग , अरविन्दसिंह पुत्र मोहनलाल जाति चमार पता त्योंदा त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 404/2021 भाग , पुष्पाबाई पुत्री मोहनलाल जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 404/2021 भाग , निरजंनसिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति राजपूत पता पठारी पठारी विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 405/2021 भाग

0.148

1.010

7

338/4

राजपाल ऊर्फ विशाल सिंह पुत्र जीवनसिंह जाति दॉगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.158

1.019

338/5

8 रामदयाल पुत्र पुरन जाति लांधी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3 भाग , हरिचरण पुत्र पुरन जाति लांधी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3 भाग, गोपीबाई पत्नि पुरन जाति लांधी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3 भाग

0.596

2.021

9

338/6

सुमित्राबाई वेवा जमनाप्रसाद जाति ब्राह्मण पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

0.546

1.011

338/7/1

10 निरंजन पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.112

1.627

343/1/1

11 गनेश पुत्र छतोर जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय अहस्तांतरणीय 1/2 भाग, रामसखीबाई पत्नी गनेश जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय अहस्तांतरणीय 1/2 भाग

0.010

0.627

343/1/3

12 किशना पुत्र छुट्टा जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

2.006

0.180 13 अरविन्द उर्फ हरीसिंह पुत्र विजयसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

349/1349/2 , 350/2,351/2, रकबा क्रमश: 0.105,0.1 56,1.212 , 0.533

2.153

0.737

351/1

14 कृपालसिंह पुत्र धूमनसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.379

1.000

352/1/1

15 गुड्डा पुत्र जालम जाति आदिबासी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तां.

0.010

1.545

352/2

16 सब्बोबाई पुत्री मुन्नीबाई जाति बेडिया पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 4172

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अगस्त 2022

17

[ भाग 1

0.500

0.110

352/3

अशोक पुत्र तुलसिया जाति चिडार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामीं

0.229

0.585

352/4

कुंदन पुत्र छतारे जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

18

19

1.283

0.150 354/1

सुदामा पुत्र तुलसीराम जाति चिडार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

20

0.470

1.200

354/2

सोमतसिंह पुत्र तुलसीराम जाति चिडार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

21

0.527

1.000

354/3/1

चतरू पुत्र काशीराम जाति सहरिया पता देलवाड़ा विदिशा मध्य

गुडडा पुत्र काशीराम जाति सहरिया पता देलवाड़ा विदिशा मध्य

गीताबाई पुत्री काशीराम जाति सहरिया पता देलवाड़ा विदिशा. मध्य प्रदेश भमि स्वामी अहस्तां. 1/3 भाग , प्रदेश भमि स्वामी अहस्तां. 1/3 भाग , प्रदेश भमि स्वामी अहस्तां. 1/3 भाग

22

1.000

0.508 354/3/2

हरभजन पुत्र ग्यारसी जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्ता.

23

0.900

0.259

354/3/3

मुन्नीबाई बेवा पूरनसिंह जाति बेड़िया पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

24

0.271

1.000

355/1/1/4

0.301

1.200

355/1/1/1

ब्रजलाल पुत्र मुन्नालाल जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय अहस्तांतरणीय

25

0.558

1.200

355/1/1/2

मनोज पुत्र करनसिंह जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय

0.005

1.045

355/1/2

परमा पुत्र धन्ना जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

26

27

1.045

0.042 355/2

पुरन पुत्र आसाराम जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय 1/2 भाग, लीलाबाई पत्नि पुरन सिंह जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय 1/2 भाग

28

0,062

0.630

355/3

मोहनलाल पुत्र सुखलाल जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 4173

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

भाग 1 ]

1.076

0.145

361

29

1.839

0.025

362

1.181

363

0.075 धीरा पुत्र रामचन्द्र हि 1/3 पप्पू सुन्नू पुतगण पुचा हि 1 / 15 व पुतरी बाई बेबा पुचा हि1/30 मोतीबाई चन्दा बाई हरि बाई पुत्रिया पंचा हि 1/10 समान व थान सिह पुत्र परम ज्ञान बाई इमरत बाई देव बाई धना बाइ पुत्रिया परम दशोदा बाई बेबा परम अंकेश पप्पू नाबा पुत्रगण कन्दू सरप मा स्वय पार्वती बाई बेबा कन्दू कल्लू गोलू नाबा पुत्रगण अंतराम सरप मा स्वय सुशीला बेबा अंतराम हि 1/3 समान जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.868

0.045

366

चन्द्रमाला पत्नि प्रहलाद सिह हि 2/15 रकबा 0.924 जाति nkxh भूमिस्वामी

367

0.961

0.152

1.300

0.010

368/1/1

30 पप्पू पुत्र गनेशराम जाति चमार पता उकायला 020 त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

1.000

0.209

368/1/2/1

31 शिब्बू पुत्र बल्देब जाति सहरिया पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्ता.

0.500

0.195

370/1/1/1

32 बारेलाल पुत्र घसीटा जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

1.500

0.224

370/1/1/2

33 होरल पुत्र पुन्नू जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय

0.542

1.279

370/1/2

34 हरीराम पुत्र मिहीलाल जाति चिढ़ार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय

1.522

0.020

395/1/2

35 निरपत सिह पुत्र छमाधर जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.115

0.052

396

0.188

0.010

397

36

0.773

0.150

404/4

विजयसिंह पुत्र निरपतसिह जाति दांगी पता उकायला ज्यांदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 2471/3276 भाग, चन्द्रमाला पत्नि प्रहलादसिह जाति दांगी पता सैरवासा (पाही) विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 805/3276 भाग

1.087

0.010 37

399/1

बारेलाल पुत्र घसीटा जाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.744

0.015

402/1/1

38 भगवानसिंह पुत्र मर्दनसिंह जाति दॉगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.030

0.784

402/2

39 रघुराजसिंह, शिवराजसिंह , बाबूसिंह, जसवंतसिंह , वीरन्द्रसिंह पुत्रगण गनेसराम पता नि.ग्राम सैरवासा भूमि स्वामी रामबाई पुत्री गनेशराम फुलबाई बेबा गनेशराम हि 5.754 समान जाति दांगी पता नि.सैरवासा पाही भूमि स्वामी

1.526

0.050

404/2

राजपाल नीरज पुत्र राजेन्द सिह रीना कामता पुत्री राजेन्द्र सिह चंदा बाई बेबा राजेन्द्र सिह हि 0.821 समान जाति दागी भूमि स्वामी 4174

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

[ भाग 1

0.216

0.732

402/3

40 पूरनसिंह उर्फ कृष्णकुमार पुत्र अजबसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.606

0.015

404/1/1

41 जयराम पुत्र मर्दनसिंह जाति दॉगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.606

0.015 42

404/1/2

रामरती बाई पत्नि गजराज सिह जाति दागी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.606

0.010

404/1/3

43 गजराजसिंह पुत्र इन्दरसिंह जाति दांगी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

1.275

0.047

404/3

44 ज्ञान बाई बेवा कोमल सिंह जाति दागी पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.840

0.010

405/2

45 विजय सिह ऊर्फ विपेन्द्र सिह पुत्र रोशन सिह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.015

2.916

406/1

46 हरिसिह वीरसिह सूरतसिह पुत्रगण गनेश सिह मीरावाई उमावाई पुत्री गनेशसिंह यशोदा वाई वेवा गनेश जाति दॉगी पता त्योदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 6/7 भाग, देशराज राजेश पुत्रगण भारतसिह केदारबाई बेवा भारतसिंह जाति दांगी पता उकायला त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/7 भाग

योग

9.194

61.319

59

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पनुर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्व व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंजबासोदा जिला विदिशा के कार्यालय में दिनांक 27 जुलाई 2022 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां , धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंजबासोंदा जिला विदिशा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

उमाशंकर भार्गव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4175

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला देवास एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

क्र. 1875- भू- अर्जन-2022

देवास , दिनांक 7 जुलाई 2022

//प्रारंभिक अधिसूचना//

अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पुनर्वास एंव पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पार दर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 कमांक 30 सन् 2013

चूँकी राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 01 में तालाब योजना अंतर्गत ग्राम रणायरकला तहसील टोंकखुर्द जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषक वार एंव सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

प्रस्तावित सर्वे कमांक की भूमि भैसाखेडी तालाब योजना अंतर्गत प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण की जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची 1

ग्राम - रणायरकला

विवरण

कं.

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (है. )

असिंचित

योग

सिचिंत

0.32हे.

00.00

0.32हे.

तालाब निर्माण अंतर्गत

01

अनुसूची

2

रणायरकला तालाब योजना अंतर्गत ग्राम के प्रभावित भूमि का विवरण ग्राम रणायरकला तहसील टोंकखुर्द जिला देवास (म.प्र.)

कं

भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)

कृषक का नाम व पिता / पति का नाम खसरा कमांक

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैं.)

असिंचित कुल

सिंचित

सिंचित असिंचित कुल

0.0

0.03

0.40 0.03

लाखनसिंह पिता मेहरवानसिंह धाकड 1458

0.40 0.0

01

0.0

0.03

0.03

1456

0.41 0.0

0.41

02 विजेन्द्र, अजय पिता हुकमसिंह धाकड

0.0

0.04

0.85 0.0

0.85 0.04

1452

03 दीपक नवीन पिता छतरसिंह

0.02

0.0

0.28 0.02

0.28 0.0

हीरालाल पिता रामसिंह धाकड

1451

04

0.02

0.0

0.02

0.06

सुमित्रा बाई पति लाखनसिंह धाकड

0.06 0.0

05                                   1449/2
06   दुलेसिंह, रामेश्वरसिंह, रेखाबाई पिता 1444 0.61    0.0       0.61   0.10     0.0     0.10
    विजयसिंह धाकड
07   संजनबाई विधवा मनोहरसिंह, दारासिंह, 1437/1 0.01    0.0       0.01   0.01     0.0     0.01
     राजकुमार, धनकुंवर पिता मनोहरसिंह
08   निर्मला पति हिम्मतसिंह जाति धाकड.                           0.39   0.05     0.0     0.05

0.39 0.0

1437/2

0.02

0.0

0.0

0.02

1367

0.06

0.06

09 माखनदास पिता प्रहलाददास्

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

चंद्रमौली शुक्ला, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

J

4176

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अगस्त 2022

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला ग्वालियर एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

क्र. 01 - अ- 82-2022-23-भू-अर्जन

ग्वालियर, दिनांक 8 जुलाई 2022

सार्वजनिक सूचना

(भूमि क्रय नीति की कंडिका' 11 (1 ) के अंतर्गत )

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12.11.14 एवं राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय- समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पडती है । इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/ उपक्रम म.प्र . शासन मकोडा छीमक करियावटी सांखनी माार्ग के कि० मी ० 33/6 मे पार्वती नदी पर उच्च स्तरीयपुल एव पहुंच मार्ग निर्माण हेतु ग्राम करियावटी तहसील डबरा जिला ग्वालियर की निजी भूमि रकबा 0.132 है ० की आवश्यकता है । इसका विवरण निम्नानुसार है , तथा इसके भूमि स्वामी/ भूमिस्वागियों द्वारा आपसी सहमति से क्रयनीति की कंडिका 10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है । ख

क्रयनीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11 (1 ) के अंतर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही हैं कि नीति के अंतर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं यादि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेंगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेंगा ।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला

क्षेत्रफल

ग्वालियर 0.132 है0

करियावटी डबरा

ग्राम तहसील

स.क्र. भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम एवं निवास स्थान

खसरा नं.

कुल क्षे ० (हैं ०में)

अन्य सम्पत्ति

अन्य संरचना

कुल अर्जित क्षे ० हैं0 में

1

2

3

4

5

6

7 1

0522

0.124

हेमलता पत्नि मोहन स्वरूप जैन जाति वैश्य निवासी करियावटी तेहसील डबरा

1463/ 1/1

2

1.045

0.008

1464/

1

गोपाल पुत्र भगवानसिंह, जाति मिर्धा, पता- ग्वा० भाग 1/4, वासुदेव पुत्र भगवानसिंह भाग 1/4 पता ग्वा० , गौमा वेवा इनामसिंह जाति मिर्धा भाग 1/16, संतोष पुत्र इनामसिंह जाति मिर्धा भाग 1/16 , राजकुमार पुत्र इनामसिंह जाति मिर्धा भाग 1/16, पंजााबसिंह पुत्र इनामसिंह भाग 1/16 , राजोन्द्र सिंह पुत्र मानसिंह भाग 1/16, पता करियावटी, हरीकिशन पुत्र मानसिंह जाति मिर्धा भाग 1/16 पता करियावटी, राधा पुत्री मानसिंह जाति मिर्धा भाग 1/16, अभिलाषा पुत्री मानसिंह जाति मिर्धा भाग 1/16 पता करियावटी

योग

0.132 है०

किता02

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कौशलेन्द्र विक्रमसिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

4177

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला दमोह एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

पत्र क्र. भू- अर्जन-2021-22-2220

दमोह, दिनांक 29 जुलाई 2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनविस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है ।

(1 ). भूमि का वर्णन- जिला दमोह, तहसील : पथरिया, ग्राम का नाम केवलारी, क्षेत्रफल 1.24 हेक्टेयर

स.क.

भू-धारक का नाम

2

1

1 उमेश पिता मुन्नालाल, तुलसी पिता मुन्नालाल साहू

रकवा खसरा नं.

अर्जित (हेक्ट. में)

4

3

0.03

32

0.04

33/4

2 कुंदन सींग पिता कल्यान सींग लोधी चंदन सिंह पिता दशरथ सिंह लोधी ,कोमलसिंह पिता दशरथसिंह लोधी लक्ष्मी पुत्री दशरथ सिंह लोधी, प्रेमरानी बेवा दशरथसिंह लोधी, रनधीर पिता सूरतसिंह लोधी देवेन्द्र पिता सूरतसिंह लोधी रजनी पुत्री सूरतसिंह लोधी , कल्लोबाई बेवा सूरतसिंह लोधी, गोविन्द पिता कनई लोधी, प्रेमा पुत्री कनई लोधी, कमला पुत्री कनई लोधी, चन्द्ररानी बेवा कनई लोधी, किशुनसींग पिता कल्यानसींग लोधी, घनश्यामसींग पिता शंकरसींग लोधी, कमलरानी बेवा शंकरसींग लोधी

3 गोविन्दसींग , मूरतसींग पिता देवीसींग लोधी

4 तखतसींग पिता सुखलाल लोधी

5 श्यामरानी पति तखतसींग लोधी

6 राजकली पति तखतसींग लोधी

7

0.01

33/5

42

0.09

46

0.10

0.07

43

44

0.05

0.05

किशुनसींग पिता कल्याणसींग लोधी थानसींग पिता 54 कल्याणसींग लोधी, अमोलसींग पिता प्रानसींग लोधी, लाखनसींग पिता प्रानसींग लोधी, हल्केसींग पिता रामचरण लोधी, चंदनसींग पिता रामचरण लोधी

8 राजूसींग पिता जभनासींग लोधी

9 दशरथसींग पिता सूरतसींग लोधी

10 थानसींग पिता कल्याणसींग लोधी

11

0.05

55/1

0.13

55/2

0.02

85/2

0.02

88/2

0.03

90/2

0.02

85/3

राजेन्द्र, भगीरथ , भरत , रनवीर , जगत पिता खिलानसींग लोधी, कमलाबाई पुत्री खिलानसींग लोधी ,ताराबाई वेवा खिलानसींग लोधी 4178

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अगस्त 2022

किशुनसींग पिता कल्याणसींग लोधी 12

सुक्का पिता जोराबल घनश्याम पिता दुर्गा 13

रुपसींग , खेतसींग उर्फ बद्रीसींग पिस. सुल्तानसींग 14

15 शासकीय

योग:-

[ भाग 1

0.03

85/4

0.02

88/1

0.02

93

0.03

95

0.01

100

0.18

94

0.02

56

0.22

47

1.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है साजली परियोजना के स्कैप चैनल के निर्माण हेतु ।

206% भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पथरिया भू- अर्जन अधिकारी पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

(4 ) उल्लेखित भूमि के हितबध्द कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पथरिया भू- अर्जन अधिकारी पथरिया के न्यायालय मे प्रस्तुत कर सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. कृष्ण चैतन्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4179

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

क्र. 11-3-82-21-22- भू- अर्जन- 2022-5453

सागर, दिनांक 21 जुलाई 2022

मौजा नीमोन प.ह.नं.- 15 तहसीलें बण्डा

(देखिये धारा 19 एवं 21 )

अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता कां अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15 (1 ) के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार की विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-

(1) परियोजना का नाम:- बाबिर मटिया नहर विस्तार योजना निर्माण हेतु

सागर (2) भूमि का विवरण 1 जिला

3 ग्राम नीमोन 2 तहसील बण्डा

4प.ह.नं. 15

5 अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 0.84हे.

स.

क्र.

कुल रकवा

अर्जित भूमि का विवरण

खसरा नं.

स्वामित्व का

प्रकार

अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाभ

1

2

1

सिंचित असिंचित

स्थावर परिसंपत्ति का विवरण

3

5

6

7

8 4

2.94

0

178

0.08

भूमि स्वामी

जयराम सीताराम नर्मदा भरत पि. काशीराम यादव साकिन देह

कैलाशचंद पिता दीपचंद साकिन देह

2

शून्य

0.06

177

1.21

0

शून्य

भूमि स्वामी

0

0.01

176

0.09

शून्य

भूमि स्वामी

3

कपूरीबाई पति उत्तमचंद जैन निवासी बण्डा

175

1.46

0.02

0

शून्य

भूमिस्वामी

उत्तमचंद पि. पन्नालाल साकिन देह

4

0.61

0.03

169/1

0

भूमिस्वामी

5

शून्य

0.81

0.07

0

171

शून्य

भूमि स्वामी

राजकुमार पि. रूपनारायण कारोलिया साकिन देह

6

0.07

0

153

0.67

शून्य

भूमि स्वामी

भूपेन्द्र सिंह पिता गंधर्वसिंह (1/5 भाग) केसरी सींग पिता गंधर्वसिंह (1/5 भाग) , लखनसींग पिता गंधर्वसिंह ( 1/5 भाग ), माखनसींग पिता गंधर्वसिंह (1/5 भाग), करतारसींग पिता गंधर्वसिंह (1/5 भाग)

धनबाई पुत्री जसरथसींग लोधी सा देह

7

0.35

0

0.02

114

शून्य

भूमि स्वामी

साहबसींग पि. जसरथसींग साकिन देह

8

0.08

0

107/1

3.08

शून्य

भूमि स्वामी

लोटनसींग पि जसरथसींग साकिन देह

9

0

3.09 0.16

107/2

शून्य

भूमिस्वामी

10

0

108/1

0.1

1.25

शून्य

भूमि स्वामी

दम्मू खुमान पि अनंता बृजरानी बेवा अनंता मोती हल्कू ललता पि नथू मुकेश नरेश नावा पि व पालक लखन मनीषा रामदेवी पि लखन गीता बेवा लखन साकिन देह 4180

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

[ भाग 1

कस्तूरीबाई पति छतरसींग साकिन देह

11

99

2.14 0.14

0

भूमिस्वामी

शून्य

12

0.15

0.69

17.7

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा कुटुंब का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थान क्षेत्र की पहचना किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का क़ब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 29/08/2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दोवों की रकम और विषिष्टियां , धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो , के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवथापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । A 4181

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

भाग 1 ]

क्र. 93- अ- 82-20-21 - भू- अर्जन- 2022-5748

सागर, दिनांक 29 जुलाई 2022

मौजा सुमरेरी प ०ह ० नं ० 49 तहसील खुरई

( देखिये धारा-19 एवं 21 )

अधिसूचना

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा-11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15 (1 ) के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 (1 ) के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है ।

परियोजना का नाम

(1)

(2) भूमि का विवरण

1. जिला

2. तहसील

3. ग्राम

4. प०ह०नं०

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

कुल अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 2.373 हे0 स. क.

बीना से कटनी रेल्वे लाइन तिहरीकरण निर्माण हेतु

सागर

खुरई

सुमरेरी

49

2.324 हैक्टर एवं मकान 0.049 हे0

(मकान 453.26 वर्गमीटर)

खसरा कमांक

अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम

स्वामित्व का प्रकार

1

3

2

1 गुब्बरखा पिता बब्बू खा पता सा ० देह भूमिरवामी अर्जित भूमि (रकवा हैक्टर में)

सिंचित असिंचित पड़ती

भूमिपर स्थित परिसंपत्तियों कुल रकवा हैक्टर में

8

4

6

7

9 5

0.070

0.000

0.000

0.043

483/1

2 बसारतखा पिता बब्बूखा सा०देह भूमिस्वामी 0.070 0.000

0.043 0.000

आम-1

483/2

3

0.120

0.000 0.023

0.000

नींबू-1

भूमिस्वामी 484

इमरान खान नावालिग पिता व पालक इब्राहीम सोहेल नावालिग पिता व पालक जानमुहम्मद सा ० देह

4

सीताफल-5 अमरूद-1 पपीता-1 आम -1 शूलबबूल-3 मीठी नीम-1 बाँसम्रिरा-62 हैण्डपंप-1

0,000 0.023

0.100

0.000 वॉसभ्रिरा-1

भूमिस्वामी 486

इमरान खान ना०वा० पिता व पा० इब्राहिम सोहेल ना०वा० पिता व पा० जानमुहम्मद सा० देह

5

भूमिस्वामी

0.000

0.016

488/1

बलीना पुत्री अनवर खान पता खुरई 1/16 भाग , बेवी पत्नि अनवर खान 1/16 भाग अकबर पिता गफूर खा 1/8 भाग, अकतर पिता गफूरखा 1/8 भाग अफसर पिता गफूरखा 1/8 भाग अजीम पिता गफूर खा 1/8 भाग अलीम पिता गफूरखा 4182

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

1/8 भाग जुलेखा पुत्री गफूरखा 1/8 भाग नसरीन पुत्री गफूरखा पता सुमरेरी 1/8 भाग

6

अकबरखा पिता गफूरखा सा०देह भूमिस्वामी

[ भाग 1

अनार-1 0.000 0.000 0.015

0.030

488/2

7

भूमिस्वामी

अमरूद -2

मुनगा-1

नींबू-1

इमली-1

बबूल -1

शूलबबूल-2

चमेली-1

नलकूप-1

पक्काकुँआ-1 0.600 0.000

491/2

कान्ता पति गोविन्दसिंह चावला सा०देह

8 महेशसिंह पिता सूरतसिंह सा० सागर

0.606 0.000

0.000

2.450

भूमिस्वामी 492

9

0.940

0.000 0.545 0.000

भूमिस्वामी 493

धन्नालाल पिता भगवतसिंह सा० सिमरियाचीतेभान

10

0.050

भूमिस्वामी 494

इन्द्राजसींग पिता खिलानसिंह सा० खुरई

11

भूमिस्वामी 0.000

0.170 0.000

0.170

495/1

मानखा पिता पीरखा 1/7 भाग

बहादुरखा पिता पीरखा 1/7 भाग

मुन्नाखा पिता पीरखा 1/7 भाग

उसमानखा पिता पीरखा 1/7 भाग

गुड्डी पुत्री पीरखा 1/7 भाग

शकीनाबी पुत्री पीरखा 1/7 भाग

बानो पुत्री पीरखा सा० सुमरेरी 1/7

0.000 0.190 0.000

0.190

495/2

12 हल्काई पिता भोले सा० मूडरा

भूमिस्वामी

0.038

12

योग

4.850 0.000 2.286

रेल्वे लाइन तिहरीकरण के अंतर्गत अर्जित भूमि पर स्थित मकान इत्यादि का विवरण

मकान का विवरण

धारा 3 ङ

मकान धारका

खसरा नम्बर

कुल रकवा स. क्र.

भू-धारक का नाम / पिता एवं पति का नाम

मकान का विवरण

कुल क्षेत्रफल व.मी. में

का नाम एवं

पिता/ पति

का नाम

5

2

4

3

1

0.060 1

488/1

क्षेत्रफल वर्गमीटर (ल. xचौ.)

के तहत प्रभावित कुटंबों का विवरण

7

8

6

9

20.80 कमरा

5.20x4.00

32.49 कमरा

5.70x5.70

अफसरखा पिता गफूर खां बलीना पुत्री अनवर खान पता खुरई 1/16 भाग , बेवी पत्नि अनवर खान 1/16 भाग अकबर पिता गफूर खा 1/8 भाग , अकतर पिता गफूरखा 1/8 भाग अफसर पिता गफूरखा 1/8 भाग अजीम पिता गफूर खा 1/8 भाग अलीम पिता गफूरखा 1/8 भाग जुलेखा पुत्री गफूरखा 1/8 भाग नसरीन पुत्री गफरखा पता 1/8भाग सुमरेरी

0.030

488/2

4.60x2.10 9.66 1. शाकिर कमरा

खान पिता

अकबर पिता

गफूरखा

2 अकबर खा पिता गफूरखा

21.42 कमरा

3.15x6.80 4183

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अगस्त 2022

भाग 1 ]

3

484 0.120 इमरान खान नावालिंग पिता व पालक इब्राहिम सोहेल नावालिग पिता व पालक सा०देह जानमुहम्मद

2.90x1.90 5.51 कमरा रसोई

अकबर खान, कमरा पीछे 2.30x6.25 14.37

3.90x8.00 31.20 कमरा आरसीसी

54.38

7.30x7.45

कमरा आरसीसी

2.साबिर खान पिता अकबर खान,

1.20x3.00 3.60 जीना आरसीसी

6.50

2.60x2.50

शौचालय आरसीसी

10.66 कमरा पीछे 4.10x2.60

कमरा

5.70x1.40 7.98

20.80

5.20x4.00

कमरा गाटर का

9.05x23.75 154.30 मकान कमरा

मकान कमरा 1.50x1.90 2.85 1.सोहिल खान पिता जानमुहम्मद ,

39.00

5.00x7.80

मकान कमरा

2.20x2.80 6.16 मकान कमरा

जान मुहम्मद

पिता

बशीरखां,

इब्राहीम पिता

जानमुहम्मद

1.50x2.20 3.30 शौचालय

3.45x2.40 8.28 शौचालय पक्का

2.इमाम खान पिता जानमुहम्मद, 3.अनीश खान पिता जानमुहम्मद

3- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति निर्धारण की कार्यवाही प्रचलित है। अधिनियम 2013 के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवसथापन नीति अनुमोदित होने पर प्रभावित कुटुंबों को निम्नानुसार लाभान्वित किया जाना भी प्रस्तावित है।

(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।

(2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।

(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है , तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।

(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।

(5) भारत सरकार रेल मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक ई(एनजी) -II / 2010 / आरसी-5 / 1 नई दिल्ली, दिनांक 11/11/2019 द्वारा अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची की कंडिका 4 के तहत प्रभावित भूमि के विस्थापितों को रेलवे में नियुक्ति की पेशकश करने की रेल मंत्रालय की पूर्व नीति को वापस लिया जाकर एक मुश्त 05 लाख रूपये मात्र का अनुदान प्रदान किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये है तदानुसार प्रभावित कुटुंबों को पात्रता होने पर एक मुश्त 05 लाख रूपये का अनुदान दिया जावेगा ।

4184

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

[ भाग 1

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।

(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है , को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

(8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर - कृषिक भूमि या वाणिज्यिक औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार , अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।

(9) पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता यथास्थिति, पशुबाा या छोटी दुकान के निर्माण के लिए न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए के अधीन रहते हुए एक बार वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें ।

(10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार " पुनर्व्यवस्थापन भत्ता " दिया जाएगा ।

(11 ) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।

12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।

( (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।

4- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों / जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं , यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।

(1 ) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

(2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।

भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक (3) या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।

(4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।

(5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

(6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

(7) यथेचित पंचायत घर

( 8 ) बीज सह उर्वरक भण्डारण की समुचित सुविधा यदि आवश्यक हो ।

(9) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।

(10) जाति- समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

(11 ) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु 4185

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

भाग 1 ]

(12), प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

(13) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

(14) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय

( 15) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र

(16) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(17) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र

(18) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

(19) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा

(20) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

(21 ) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।

(22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित ग्राम/ मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्षों से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।

(23) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति / कुटुंब को दिया जावेगा ।

5- प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु मौजा सुमरेरी तहसील खुरई की शासकीय आबादी भूमि खसरा नंबर 374/2 रकवा 0.450 हे. पर प्रभावित कुटुंबों को 30x30 वर्गफुट भूमि के आवासीय पट्टे आवंटित किये जावेगे ।

6- अधिनियम 2013 की धारा -21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिये प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक ११/08/2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि , परिसंपत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा -20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो , के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं ।

7- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी खुरई जिला सागर तथा उप मुख्य अभियंता निर्माण ।। पश्चिम मध्य रेल भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है ।

4186

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अगस्त 2022

[ भाग 1

क्र. 06- अ-82-20-21 - भू- अर्जन- 22-5750

(देखिये धारा 19 एवं 21 )

:: अधिसूचना::

भूमि अर्जन , और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1 ) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-

:

(1 ) परियोजना का नाम

उप मुख्य अभियता निर्माण 11 परिश्चम मध्य रेलवे भोपाल को (बीना कटनी तीसरी रेलवे लाईन 265 मि० मी०) निर्माण परियोजना

:

(2) भूमि का विवरण

1. जिला

सागर

2. तहसील

सागर

ग्राम

3.

गिरवर

प०ह ०न०

4.

102

5.

:

2.048

अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

रिमार्क भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम

रकवा अर्जित

क्र० सरल

कुल रकवा

भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण

खं० नं०

भूमि का प्रकार स्वामित्व का प्रकार

1

2

4

3

5

6

7

8

9

1 गंगाराम पिता मुरलीधर भूमिस्वामी 269 1.100 0.809

सिंचित

अमरूद -15 पेड़, आम 13 पेड़, नीबू 4 , आवला 1 , कैथा- 1 . अनार- 2 , केला-2 , नारियल -1 , महुआ-3 , इमली -2, कठल-1 , पपीता-6 , बेरी -6 सागवान- 3, बांस-1 , बबूल-125, बमूरा-5, नीम-3 कंऑ पक्का-1

2

सिंचित भूमिस्वानी 274 0.600 0.068

मुरलीधर पिता रामदीन सा. देह

3

असिंचित भूमिस्वामी 275 0.020 0.020

गजरानी वेवा गोटेलाल, राजाराम, नन्हेभाई, श्रीराम पिता गोटेलाल , मुकेश, कमलेश, सुनीलसुनील पिता काशीराम , सविता पिता काशीराम सा. देह

4

भूमिस्वामी 276 0.400 0.161

सिंचित बालकदास, मोहनलाल, राजकुमार, मुकेश ना.बा. पिता धनिराम पता सा. देह

अमरूद -10 , नीब -10, करौदा 10 , जामून-10 आम-10 अनार-10 बेर-4 महुआ-1 नीम-2 , बबूल-5, सेमर-1 पेड़ कुआ पक्का

5

सिंचित भूमिस्वामी 277 1.000 0.295

मुन्ना, हल्ले, राजू, मुकेश पिता धनिराम शांतिबाई, निब्बोबाई, काशीबाई पुत्री धनीराम , गुलाबरानी वेबा धनीराम पता सा. देह

6

सिंचित

महुआ-1 , बबूल-1 , बेरी -1 पेड़

भूमिस्वामी 278 0.870 0.315

रामसजीवन पिता बालकिशन पता सा. देह

7

सिंचित

282 1.140 0.380

भूमिस्वामी

बेरी -1 , सेमर-1 नलकूप-1

क्रांतिबाई पुत्री परमलाल पता सा. देह

योगः-

5.130 2.048 4187

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अगस्त 2022

भाग 1 ]

रेल्वे लाइन तिहरीकरण के अंतर्गत अर्जित भूमि पर स्थित मकान इत्यादि का विवरण स. क्र.

भू-धारक का नाम/पिता एवं पति का नाम

खसरा नम्बर

कुल रकवा

मकान का विवरण

मकान का विवरण

धारा 3 ङ के तहत प्रभावित कुटंबों का विवरण

मकान धारका

कानाम एवं

पिता/ पति का

नाम

1

2

4

5

3

1

269

1.100 गंगाराम पिता मुरलीधर कुर्मी

कुल क्षेत्रफल व. मी. में

क्षेत्रफल वर्गमीटर (ल. xचौ. )

6

7

9

8

6x7

42 पक्कीदीवार सीमेन्ट सीट छायी

रामलाल पिता गंगाराम कुर्मी

6x7

42

गंगारामःपिता मुरलीधर कुर्मी

आर०सी ० सी ०

मोतीलाल पिता गंगाराम कुर्मी

8x12

96 कच्ची दीवार कवेलू

3- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति निर्धारण की कार्यवाही प्रचलित है । अधिनियम 2013 के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवसथापन नीति अनुमोदित होने पर प्रभावित कुटुंबों को निम्नानुसार लाभान्वित किया जाना भी प्रस्तावित है ।

(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।

(2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को. जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।

(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है , तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।

*(4)- अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा । (5). भारत सरकार रेल मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक ई(एनजी)-ए/ 2010/आरसी-5/1 नई दिल्ली , दिनांक 11/11/2019 द्वारा अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची की कंडिका 4 के तहत प्रभावित भूमि के विस्थापितों को रेलवे में नियुक्ति की पेशकश करने की रेल मंत्रालय की पूर्व नीति को वापस लिया जाकर एक मुश्त 05 लाख रूपये मात्र का अनुदान प्रदान किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये है तदानुसार प्रभावित कुटुंबों को पात्रता होने पर एक मुश्त 05 लाख रूपये का अनुदान दिया जावेगा ।

(9) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।

(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

:

(8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर- कृषिक भूमि या वाणिज्यिक औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।

(9) पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता यथास्थिति, पशुबाा या छोटी दुकान के निर्माण के लिए न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए के अधीन रहते हुए एक बार वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें ।

(10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता " दिया जाएगा ।

(11 ) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।

(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी । (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।

4- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/ जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं , यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।

(1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

4188

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

[ भाग 1

/(2)       वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।
   (3 )    भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित
           संसाधन ।
  (4)      पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।
 (5)       राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
   (6)     उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
   (7)     यथेचित पंचायत घर
   (8)     बीज सह उर्वरक भण्डारण की समुचित सुविधा यदि आवश्यक हो ।
   (9)     विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई
           जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन
           सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।
   (10)    जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
   (11)   स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
   ( 12)   प्रत्येक घर और   सार्वजनिक प्रकाश के लिए     व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर     ऊर्जा  जैसे ऊर्जा के
          गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
   (13)    शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
   (14)   निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय
          विद्यालय
   (15)   दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
  (16)    भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
   (17)   बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
  (18)    प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
  (19)    प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के
          लिए चौपाल /वृक्ष चौतरा
  (20)    व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
  (21)    मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।
  (22)    उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित ग्राम/ मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्ववर्ती
          तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक
          के पूर्व तीन वर्षों से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये
         जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।
  (23)    अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक
          के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/ कुटुंब को
          दिया जावेगा।
  5-      प्रस्तावित भूमि के अर्जन से प्रभावित कुटुम्बों को पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन नीती के तहत् विस्थापित कुटुबों को ग्राम
  रगोली पटवारी हल्का नम्बर 104 की शासकीय आबादी भूमि खसरा नंबर 888 रकवा 0.57 हे0 प्रभावित कुटुंबों को 30X30 वर्गफुट
  भूमि के आवासीय पट्टे आवंटित किये जावेगे ।
  6-      अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि
  का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय
  अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 01/09/2022को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00
  बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने- अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे
  हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिश्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के
  साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।
  7-      भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भ-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर तथा
  उप मुख्य अभियंता निर्माण  ।। पश्चिम मध्य रेल भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

भाग 1 ]

क्र. 19-अ-82-21-22-5751

4189

(देखिये धारा 19 एवं 21 )

::अधिसूचना::

भूमि अर्जन , और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

(1 ) परियोजना का नाम

(2) भूमि का विवरण

1 जिला

2 तहसील

3 ग्राम

4 पट० ह० नं०-

5 अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

भूमि स्वानी का नाम / पिता का नाम

सरल क्र०

स्वामित्व का प्रकार

2

3 1

1

उप मुख्य अभियता निर्माण ।। परिश्चम मध्य रेलवे भोपाल को (बीना कटनी तीसरी रेलवे लाईन 265 मिण्मीण) निर्माण परियोजना

:

: सागर

: सागर

:पाली

:3

: 2.660

रिमार्क कुल रकवा

भूमि का प्रकार

अर्जित रकवा

भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण

5

6

7

8

4

निरंक

सिंचित

0.11

304

भूमिस्वामी गजराज, सरमन पिता कुदउ, सुंदरबाई बेबा कुदउ, लक्षमन, धनाबाई पिता पुन्ने निवासी पाली

2

भूमिस्वामी 1.26

निरंक

सिंचित

0.27

0.05

303/1/1/1

लक्ष्मीप्रसाद, हरिशंकर पिता टुंन्डे निवासी पाली

3

निरंक सिंचित

0.60 0.05

303/1/1/2

लक्ष्मीप्रसाद पिता टुंन्डे निवासी पाली भूमिस्वामी

4

निरंक

सिंचित

0.80 0.05

303/1/1/3

रामभरत पिता हरिशंकर निवासी पाली भूमिस्वामी

5

भूमिस्वामी

निरंक

सिंचित

0.22

0.01

303/1/2

अमित पिता प्रभुदयाल बारोलिया

6 प्रदीप पिता हरिशंकर निवासी पाली भूमिस्वामी

निरंक

सिंचित

0.20 0.20

303/2

7

निरंक सिंचित

0.80

0.20

303/3

संतोषरानी पति हरिशंकर निवासी पाली भूमिस्वामी 4190

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

8

[ भाग 1

निरंक

सिंचित

0.23

0.10

303/4/1

गुडडीबाई पति प्रभुदयाल निवासी पाली भूमिस्वामी

9

भूमिस्वामी

निरंक

सिंचित

0.23

0.10

303/4/2

अमित पिता प्रभुदयाल बारोलिया निवासी पाली

10 प्रदीप पिता हरिशंकर निवासी पाली भूमिस्वामी

सिंचित

निरंक

0.14

0.14

303/6

11

302/1 दीपक पिता मूरतसींग निवासी प्राली भूमिस्वामी

12

302/2 दीपक पिता मूरतसींग निवासी पाली भूमिस्वामी

13

302/3 दीपक पिता मूरतसींग निवासी पाली भूमिस्वामी

14

319/1 रूपरानी बेबा मुंशी निवासी पाली भूमिस्वामी

15

319/2

भूमिस्वामी रवीन्द्र, माया, टिंकू पिता मुंशी, रूपरानी बेबा मुंशी निवासी पाली

16 रामप्रसाद पिता घासीराम

320/1

भूमिस्वामी

17

320/2 दिनेश पिता सीताराम निवासी खैराई भूमिस्वामी

18

320/3 हरिशंकर पिता घासीराम निवासी खैराई भूमिस्वामी

19

426/1 सुहागरानी वेबा लक्षमन निवासी पाली भूमिस्वामी

20

भूमिस्वामी 426/2 कस्तूरीबाईबेबा टाकुरदास, भीकमसिह पिता ठाकुरदास, निवासी पाली

21

425

भूमिस्वामी कस्तूरीबाईबेबा टाकुरदास, भीकमसिह पिता ठाकुरदास,

22

406/1

कडोरी पिता टीकाराम निवासी पाली भूमिस्वामी

23

भूनिस्वामी 406/2 घूमन पिता कडोरी यादव निवासी पाली

24

प्रहलाद पिता अच्छेलाल नवासी पाली भूमिस्वामी 390/3

25

भूनिस्वामी

निरंक असिचित

0.02

0.02

निरंक

सिंचित

0.14

0.22

सिंचित

निरंक

0.08

0.12

निरंक

सिंचित

0.04

0.65

सिंचित

निरंक

0.04

0.65

निरंक

सिंचित

0.04

0.39

निरंक

सिंचित

0.11

0.04

निरंक सिंचित

0.04

0.39

निरंक असिंचित

0.04

0.02

निरंक

सिंचित

0.08 0.02

निरंक

सिंचित

0.79 0.08

निरंक

सिंचित

0.12

0.57

निरंक

सिंचित

1.00

0.12

सिंचित

निरंक

0.80 0.08

निरंक

सिंचित

0.20 0.03

389/2/1/1

सुनील पिता प्रभूदयाल नवासी पाली

26

निरंक

सिंचित

0.20

0.03

389/2/1/2

भूमिस्वामी अनिकेत पिता दरयाव यादव नवासी पाली

27

भूमिस्वामी

निरंक

सिंचित

0.20

0.06

389/2/2

पुष्पेन्द्र पिता विष्णुप्रसाद यादव नवासी पाली

389/1

28 सुनील पिता प्रभूदयाल नवासी पाली भूमिस्वामी

29

गोकल पिता अपरवल नवासी पाली भूमिस्वामी 379/1

30

378/1

भूमिस्वामी सुभाष, विवेकपिता बद्रीविशाल निवासी रजौआ सागर

31

373

फूलसींग पिता मूलचंद नवासी पाली भूमिस्वामी

सिंचित

निरंक

0.61 0.08

निरंक

सिंचित

1.13

0.21

निरंक

सिंचित

0.18 0.03

निरंक

सिंचित

1.13

0.23 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अगस्त 2022

4191 भाग 1 ]

निरंक सिंचित राजगोपाल पिता रामप्रसाद नवासी

32

0.05

0.49

भूमिस्वामी 372/1

पाली

निरंक सिंचित 33

0.05

372/2

0.25

हरिशंकर पिता घासीराम नवासी पाली भूमिस्वामी

14.97 2.66

योगः-

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 31/08/2022 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिश्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं सहायक मंडल अभियंता नि. प.म.रे. सागर में किया जा सकता हैं ।

4192

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

क्र. 54- अ-82-20-21- भू- अर्जन- 2022-5794

[ भाग 1

सागर, दिनांक 1 अगस्त 2022

मौजा हिरनछिपा प ०ह० नं० 52 तहसील बीना

( देखिये धारा-19 एवं 21 )

अधिसूचना

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरांत प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15(1 ) के तहत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 (1 ) के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है ।

परियोजना का नाम

(1)

(2) भूमि का विवरण

1. जिला

2. तहसील

3. ग्राम

4. प०ह०नं०

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

स.क्र.

स्वामित्व भू-धारक का विवरण

खसरा नंबर

का प्रकार

4. 1

2

3

1

बीना से कटनी बी.जी. रेल लाईन (तिहरीकरण) निर्माण हेतु

सागर

बीना

हिरनछिपा

52

7.4264हे.

::अनुसूचीः:

हेक्टे.मे. )

अर्जित भूमि (रकवा असिंचित व्यवर्तित पड़ती

सिंचित

भूमिपर स्थित परिसम्पत्तिय कुल. रंकवा (हेक्टे में)

10

9

8

6

7

5

0

0.000

0.000

0.000 0,0500

46/1. 0.0500

भूमि स्वामी

बेवा जीवन दिशा पुत्री जीवन समीर पिता जीवन कौसा बाई बेवा वालचंद सा देह भूमि

2

1 नीम, 1

46/2 0,6000

राजीव पिता सीताराम अग्रवाल सा बीना भूमिः

भूमि स्वामी

0.000

0.000

0.6500

0.000

सेमर, 4 बबूल

0

46/4 0:0500

66/1

3

जयराम पिता पलटूवा

0

0.000 0.000

0.4380

0.000

0.9500

0

0.000

0.000

46/3 0.0400

भूमि स्वामी

4

47/1/1

भूमि. स्वामी

बलराम सिंह पिता फूल सिंह बुंदेला सा देह

5

47/1/2

भूमि स्वामी

शंकर सिंह पिता फूल सिंह बुंदेलासा

6

47/1/3

भूमि स्वामी

जगभान सिंह पिता फूल सिंह बुंदेला सा

7

47/1/4

भूमि स्वामी

हरनाम सिंह पिता फूल सिंह बुंदेलासा

8

47/1/5

भूमि स्वामी

भागवती बाई बेवा फूल सिंह बुंदेलासा

0.000

0

0.000

0.2400

0.000

0.2800

0

0.000

0.000

0.2400

0:2800 0.000

0

0.000

0.000

0.000 0,2500

0.2800

0

0.000

0.000

0.2600

0.2800

0

0.000

0:0800 4193

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

भाग 1 ]

9

0

0.000

0.000

0.1700

48 0.2200

भूमि स्वामी

धुप सिंह खिलान सिंह पिता मान सिंह कुसुम बाई तारांबाई पिता मांन सिंह राजेन्द्र सिंह वर्षा पिता दुरग सिंह भूपेन्द्र बिजेंद्र रीना पिता सोहन सिंह अभिषेक कुलदीप मोना पिता जयसिंह गीता बाई बेबा जय सिंह राहुल रानी डाली पिता राजा सिंह कौशिल्या बाई बेंवा राजा सिंह सा देह

10 बिंदु पतिः विनोद सिंघई सा देह

0 0.0500

0.000

51/1 0.0950

भूमि स्वामी

11

2/2 0.3300

0.000

01 नलकूप

0.8000

भूमि स्वामी

देशराज सिंह प्रताप सिंह मदन सिंह पिता राजेन्द्र सिंह, मनोज सिंह पिता राजेन्द्र सिंह, अजब सिंह पिता राजेन्द्र सिंह मयंक पिता दिलीप सिंह मुस्कान पुत्री दिलीप सिंह रश्मि बेवा दिलीप सिंह, हर्ष प्रताप मा. वा. , गुजंन ना.वा. हर्षिता ना.वा. पिता मनीष सिंह संरक्षक मां पिंकी, पिंकी बेवा मनीष सिंह संगीता पिता राजेन्द्र सिंह, मीराबाई बेवा राजेन्द्र सिंह, सभी निवासी वीरसावरकर वार्ड बीना

1.2

0

0.4200

2/1

भूमि स्वामी

मदन सिंह पिता राजेंद्र सिंह कपिल सिंह पिता देशराज सिंह सा वीर सवर कर वार्ड बीना भूमि

13

0.000

0.1900

0.000 0.000

0.000

4.8329

61/1/1

भूमि स्वामी

सुमेर सिंह धुप सिंह खिलान सिंह पिता मान सिंह कुसुम बाई ताराबाई पिता मान सिंह राजाबेटी बेवा मानसिंह पुष्पा सुषमा राजेन्द्र सिंह पिता दुस्ग सिंह अभिषेक कुलदीप मोना पिता जयसिंह गीता बाई वेवा जय सिंह राहुल रानी डाली पिता राजा सिंह कौशिल्या बाई बेवा राजा सिंह सा देह शीतल प्रसाद पिता झब्बू लाल सेन 750 वर्गफुट, दीनू पिता रामसहाय 800 वर्गफुट

1.9279

1 कच्चा कुआ

0

0.0121 0.000

0.000

0.0000

0.0121

61/1/2

भूमि स्वामी

14 छोटेलाल पिता इमरत लाल अहिरवार सा धनेतामाल तहसील तेंदुखेडा जि दमोह (हि 1300 वर्ग फुट)

15

0 0.000

0.0900

70/1 0.1900

भूमि स्वामी

करुणा पति अजय सिंह सा खिरिया वार्ड बीना भूमि

16

0 0.1300

70/8 0.7000

भूमि. स्वामी

आशा पति मनोज सिंह सा वीरसावरकर वार्ड बीना भूमि

0.000

AMA 4194

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अगस्त 2022

[ भाग 1

0

70/7 0.9500

भूमि स्वामी

17 मिथलेश सिंह पति अजब सिंह सावीरसावरकर वार्ड बीना भूमि

18

70/9 0.3500

0.000

0.5000

भूमि स्वामी

पिंकी पति मनीष सिंह सा वीरसावरकर वार्ड बीना भूमि

67/9/4 0.2000

0

0.0700

भूमि स्वामी

19 रमेश पिता दयाल दास ब्रम्हानंद पिता उद्धव दास सा गाँधी वार्ड बीना भूमि ( कृषि भिन्न आशय )

20

0.0000

0

0.1400

67/1/4/1

भूमि स्वामी

विजय पिता साजन्दास सुन्दरानी दिलीप पिता साजनदास सुन्दरानी सा गांधी वार्ड बीना भूमि मोहिता पिता महेश बाधवानी सा गांधी वार्ड बीना ( 0.0575 हे कृषि भिन्न आशय )

21

0.000

0.0000

0.000 0.1200

0.0570

67/1/4/2

भूमि स्वामी

प्रकाशःपिता दयाराम सा गांधी वार्ड बीना भूमि

22

67/1/5/1 0.0300

0

0

0,0000

0.1340

भूमि स्वामी .

मुकेश पिता महेश चन्द्र राय सा वीरसावरकर वार्ड बीना रवि पिता सुरेश कुमार बाधवानी अमित कुमार पिता महेश कुमार बाधवानी सा गाँधी वार्ड बीना ( कृषि भिन्न आशय ) । भूमि

23

0.000

0.000 0.1200

0.0660

67/1/5/3

भूमि स्वामी

विनोद रायं पिता महेश चंद राय सा वीरसावरकर वार्ड बीना

24

71/4

0 0.000 0.000

0

0.0100

भूमि स्वामी

मदन सिंह पिता रज्जन सिंह उर्फ राजेन्द्र सिंह सा 'वीरसावरकर बीना भूमि

25

0.1500

67/4

भूमि स्वामी

शेर सिंह पिता खलक सिंह सा देह भूमि

0.0800

0

67/2 0.1500

भूमि स्वामी

26

0

67/7 0.0600

भूमि स्वामी

सुरेन्द्र सिंह पिता शेर सिंह सा देह भूमि

66/5 0.1200

भूमि स्वामी

0 0.1200

66/3 0.1200

भूमि स्वामी

66/7 0.000

0

0.1800

भूमि स्वामी

अरविन्द पिता शेर सिंह सा देह भूमि

27

0

0.1200

0.000

0

66/2 0.1800

भूमि स्वामी

66/10/7

( देवेन्द्र सिंह पिता शेर सिंह राजपूत सा देह भूमि

0 0.000

0.0000

0.0770

भूमि स्वामी डायवरटेड

28

) 0.000

0.0770

0 0.0000

0.000

0.0355

भूमि स्वामी

66/10/1/ 1

29 .

66/10/2

0.000 0.0355

0.0220

भूमि स्वामी

ललित मोहन सिंह पिता भवानी सिंह ठाकुर सा देह

30

66/16 0.0000 0.000 0.000 0.0220

0

0.000

0.0120

भूमि स्वामी

रामसेवक पिता हीरालाल राय सा वीर सावरकर वार्ड बीना

0.000

0.000 0.0120 निरंक 4195

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

भाग 1 ]

भूमि ( कृषि भिन्न आशय )

31

66/15 0.0070

भूमि स्वामी बलराम पिता नाथूराम राय सा गणेश गंज शाहपुर भूमि

32

66/10/5 0.0000 0.000 0.000 0.0027

0

0.0090

भूमि स्वामी

गीता पति महेंद्र सिंह ठाकुर सा 1165/5 प्रेमनगर प्री चर्च के पीछे जबलपुर

33

66/10/4 0.0000

0.0033

0.000

0

0.0090

भूमि स्वामी

दिग्विजय सिंह पिता एम एल यादव सा बालक काम्प्लेक्स सागर भूमि :

34

66/10/6 0.0000 0.000 0.000

0

0.0033

0.0090

भूमि स्वामी

सौरभ सिंह पिता राजेंद्र सिंह सा 56/2 दुर्गा मार्ग तलैया विदिशा भूमि

35

66/14 0.0000

0.000 0,000 0.0033

0

0.0000

0.0070

भूमि स्वामी

विजय पिता. पन्ना लाल राय साकेशलोन जैसी नगर भूमि

36

66/13/2 0.000

0

0.0060

भूमि स्वामी

पुष्पा पति देवेन्द्र नाहर सा अशोका गार्डन भोपाल भूमि

37

0.0000

0.000

0

0.0060

66/13/5

भूमि स्वामी

राजू पिता हजारी लाल राय सा वीरसावरकर वार्ड बीना भूमि

गोविन्द सिंह पिता शेर सिंह राजपूत सा देह भूमि बंटी उर्फ कीर्ति पुत्री शिवनारायण सोनी पति सचिन सोनी ( हि 400 वर्ग फुट ) वीरसावरकर वार्ड 38 बीना सियाबाई पति

66/13/1 0.0000

0.000

0

0.1740

भूमि स्वामी

शिवनारायण सोनी ( 400 वर्ग फुट ) वीर सावरकर वार्ड बींना मनोज पिता रामप्रसाद रजक ( 1000 वर्ग फुट ) सा भीमं वार्ड वीना भूमि

39

67/1/1 0.0000

0.000

0.000 0.1323 निरंक

0.0100

भूमि स्वामी

मुलायम सिंह पिता खलक सिंह सा. देह भूमि

40

0.0000

0.000

0

0.2600

67/9/1/1 /1/1/1 मयंक पिता दिलीप राजपूत सा वीरसावरकर वार्ड बीना

भूमि स्वामी

41

63/18 0.0000

0

0.0100

भूमि स्वामी

खिलान सिंह पिता गोरेलाल राय संतोषी पूजा आरती रविन्द्र कुमार अनुज कुमार पिता खिलान सिंह सा करोंदा

42

0.000

0.000 0.0.1000 0.0000 निरंक

63/98 0.0100

भूमि स्वामी

श्रीराम पिता रूपनारायण अग्निहोत्री सा नानक वार्ड बीना :

43

63/58 0.000

0.000

0

0.0100

भूमि स्वामी

श्रीमती उर्मिला देवी पति अहेश कुमार विश्वकर्मा सा खिरिया वार्ड बीना

44

63/106 0.000

0.000

0

0.000

0.0100

भूमि स्वामी

रामलाल पिता कन्हैया लाल अहिरवार सा देह

45

63/110 0.000 0.0100 0.0000 निरंक

0.0100

भूमि स्वामी

शांतिबाई पति कल्लू अहिरवार सा जवाहर वार्ड बीना

46

63/105 0.000

0.000

0

0.0100

भूमि स्वामी

दौलत रामप्रसाद पिता कम्मोद अंहिरवार सा जवाहर वार्ड बीना

0.000 4196

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अगस्त 2022

47

63/90

[ भाग 1

0.000

0.000

0.0150

भूमि स्वामी पंकजप्रकाश नीरजप्रकाश दीपकप्रकाश पिता ओम प्रकाश सा आचवल वार्ड बीना ( कृषि भिन्न आशय )

48-

63/45

0.0150 0.0000

0:0100

भूमि स्वामी

सैयद शहीद अली पिता सैयद ज़ाकिर अली सा गाँधी वार्ड बीना (कृषि भिन्न आशय ।

49

0.000

0.000

0.0000

0.0100

निरंक

0.0200

63/22

भूमि स्वामी

वीर सिंह पिता ग्यारसी अहिरवार सा नौगाव

50

0.000

0.000

0.000 0.0100 निरंक

0.0100

63/134

भूमि स्वामी

अचला पति मयंक कोगनोलकर सा आचवल वार्ड वीना

51

0.0000

0.0100

0

0.0100

63/86

भूमि स्वामी

कुसुमबाई पति नारायण सिंह यादव यादव सा धौर्रा जिला ललितपुर उ प्र

52

63/132 0.0000

0

0:0080

भूमि स्वामी

मूल चंद पिता पन्नालाल सेन सा पडरिया भूमि ( कृषि भिन्न आशय )

53

63/11 0.0000

0.000 0.0080 0.0000 निरंक

0.0100

भूमि स्वामी

अशोक कुमार ताराचंद पिता ठाकुरदास सा मस्जिद वार्ड 3/10 भाग भगत सिंह पिता रघुराज सिंह बुंदेला सा चमारी 700 वर्ग फुट 7/10 भाग

54

63/136 0.0000

0.000

0

0.0200

भूमि स्वामी

शुभम जतिन पुत्र महेन्द्र कुमार नेहा बेवा महेन्द्र कुमार राय वीरसावरकर वार्ड बीना

55

0.0000 0.000

0

0.0300

63/133

भूमि स्वामी

रीतारानी पति देवेन्द्र राय सा राजीव गाँधी वार्ड बीना

56

63/59

0 0.0000

0.000

0.000 0.0230

0.0110

भूमि स्वामी

संजय कुमार पिता नर्बदा सा भरत टाकीज के सामने शास्त्री वार्डबीना

57

63/63 0.0000

0

0.0000

0.000

0

0.0100

भूमि स्वामी

नारायण प्रसाद पिता सुन्दरलाल सोनी सा बीना

58

63/2/4 0.0000

0 0.000

0.0100

भूमि स्वामी

कन्हैया लाल पिता परसराम झा सा कानून ग़ो वार्ड बीना

59

63/24

भूमि स्वामी

राजेश कुमार पिता कन्हैया लाल सा खिरिया वार्ड बीना

60.

63/117

0

0.0150.

भूमि स्वामी

विजय कुमार पिता भगवानद्रास साहू सा मढिया वार्ड बीना

पवन कुमार पिता गोरेलाल ( 19323/20600 भाग) बादल सिंह पिता राजाराम ठाकुर सा वीरसावरकर वार्ड बीना (

61

0.0000

0

0.0120

1.4814

63/2/1/1 /1/1/ 1

भूमि स्वामी

100/20600 भाग ) कुलप्रीत सिंह पिता रघुवीर सिंह गाँधी सा भारत टाकीज के पास बीना (हि1472 वर्ग फुट 137 /. 20600 भाग ) दयाचंद पिता रणधीर सिंह लोधी 1000

62

63/31 0.0000

0.000 0.378

0.000

0.0100

भूमि स्वामी

वर्गफुट एवं अन्य खातेदार रविप्रकाश पिता जयशंकर त्रिपाठी चंदा पति जयशंकर त्रिपाठी सा नानक वार्ड बीना

63.

63/101 0.0000

0

0.0100

भूमि

रामवती पति हरप्रसाद सा

0.0000 0.000

0,000

0

0.0100 4197

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

भाग 1 ]

स्वामी

शिवाजी वार्ड बीना

64

63/112 0.0100 0.0000 0.000

0 भूमि स्वामी

विनोद कुमार प्रिता परमानन्द रजक सा पुरानी बजरिया ललितपुर

65

63/3 0.0100 0.0000

0 कमला पति श्यामलाल सा मस्जिदवार्ड बीना

भूमि स्वामी

66

63/108

0.000

0.0100

0.000

0 भूमि स्वामी

प्रीतम माखन पिता हरिराम सेन सा भगत सिंह वार्ड बीना

67

63/76 0.0100

0.000

0.0050 निरंक गजराज पिता रामलाल कुर्मी सा चंद्रशेखर वार्ड बीना

भूमि स्वामी

68

0.0100

63/77

0.000

0.000 0.000 0.0050 निरंक भूमि स्वामी

हरगोविंद पितां जत्थे प्रजापति सा देह

75सर्वे नंबर

कुल योग

15.4909 . 3.7379

2.288

0.9884

0.4121

रेल्वे लाइन तिहरीकरण के अंतर्गत अर्जित भूमि पर स्थित मकान / दुकान इत्यादि का विवरण

धारा 3 ङ मकान का विवरण भू-धारक का नाम/ पिता एवं पति का नाम

स. क्र.

मकान धारका का नाम एवं पिता/ पति का नाम

खसरा नंबर

मकान का विवरण

कुल क्षेत्रफल व.मी. में

कुल रकवा (हेक्टे में)

के तहत प्रभावित कुटंबों का विवरण

1

2

3

4

6

5

7

8

01

0.0120

66/16

निरंक

120

रामसेवकं पिता हीरालाल राय सा वीर सावरकर वार्ड बीना' भूमि ( कृषि भिन्न आशय )

01 पक्का मकान

रामसेवक पिता हीरालाल राय सा वीर सावरकर वार्ड बीना भूमि ( कृषिःभिन्न आशय )

गोविन्द सिंह पिता शेर सिंह राजपूत सा देह भूमि बंटीं उर्फ कीर्ति पुत्री शिवनारायण सोनी पति सचिन सोनी (हि 400 वर्ग फुट वीरसावरकर वार्ड बीना

02

0:1740

निरंक

26

66/13/1

गोविन्द सिंह पिता शेर सिंह राजपूत

01 अर्द्ध पक्की दुकान

सियांबाई पति शिवनारायण सोनी (400 वर्ग फुट ) वीर सावरकर वार्ड बीना मनोज पिता रामप्रसाद रजक ( 1000 वर्ग फुट ) सा भीम वार्ड बीना भूमि

0.0100

निरंक

63/18

106

खिलान सिंह पिता गोरेलाल राय

01 पक्का मकान

खिलान सिंह पिता गोरेलाल राय संतोषी पूजा आरती 03 रविन्द्र कुमार अनुज कुमार पिताखिलान सिंह सा करोंदा

निरंक

रामलाल पिता कन्हैया लाल अहिरवार

रामलाल पिता कन्हैया लाल अहिरवार सा देह

04

63/106 0.0100

93

01 पक्का मकान जिसमे भोजनालय भी है ।

निरंक

सैयद शहीद अली पिता सैयद जाकिर अली

05

0.0100.

63/45

93

01 पक्की दुकान

सैयद शहीद अली पिता सैयद जाकिर अली सा गाँधी वार्ड बीना ( कृषि भिन्न. आशय )

निरंक

06

0.0200

63/22

93 वीर सिंह पिता ग्यारसी अहिरवार सा नौगाव

01 पक्का मकान

बीरसिंह पिता ग्यारसी अहिरवार

निरंक

07

0.0080

63/132

75

01 पक्का मकान

मूल चंद पिता पन्नालाल सेन सा पडरियां भूमि ( कृषि

मूल चंद पिता पन्नालाल सेन Am 4198

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अगस्त 2022

भिन्न आशय )

[ भाग 1

निरंक

गजराज पिता रामलाल कुर्मी

0.0100

63/76

गजराज पिता रामलाल 08 कुर्मी सा चंद्रशेखर वार्ड बीना

93

01 पक्का मकान

निरंक

हरगोविंद पिता जत्थे प्रजापति

09

0.0100

63/77

हरगोविंद पिता जत्थे प्रजापति सा देह

09

0.264 कुल योग

94

01 पक्का मकान

793 07 मकान , 02दुकान

3- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति निर्धारण की कार्यवाही प्रचलित है । अधिनियम 2013 के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवसथापन नीति अनुमोदित होने पर प्रभावित कुटुंबों को निम्नानुसार लाभान्वित किया जाना भी प्रस्तावित है ।

(1 ) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।

(2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।

(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।

(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।

(5) भारत सरकार रेल मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक ई (एनजी)-II / 2010 / आरसी-5 / 1 नई दिल्ली, दिनांक 11/11/2019 द्वारा अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची की कंडिका 4 के तहत प्रभावित भूमि के विस्थापितों को रेलवे में नियुक्ति की पेशकश करने की रेल मंत्रालय की पूर्व नीति को वापस लिया जाकर एक मुश्त 05 लाख रूपये मात्र का अनुदान प्रदान किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये है तदानुसार प्रभावित कुटुंबों को पात्रता होने परं एक मुश्त 05 लाख रूपये का अनुदान दिया जावेगा ।

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।

(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

(8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर- कृषिक भूमि या वाणिज्यिक औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।

(9) पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता यथास्थिति, पशुबाा या छोटी दुकान के निर्माण के लिए न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए के 4199

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

भाग 1 ]

अधीन रहते हुए एक बार वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें ।

(10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा ।

(11 ) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।

(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।

(13 ) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

4-

अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/ जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या : कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।

(1 ) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

(2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।

(3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।

(4

) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।

(5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

(6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

(7) यथेचित पंचायत घर

(8) बीज सह उर्वरक भण्डारण की समुचित सुविधा यदि आवश्यक हो ।

(9) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।

(10) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

(11 ) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

(12) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

(13) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

(14) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय

(15) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र

(16 ) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(17) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र

(18) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र 4200

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

[ भाग 1

(19) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा

(20 ) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

(21) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।

(22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित ग्राम / सकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्षों से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।

(23) अधिनियम की धारा उड़ी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/ कुटुंब को दिया जावेगा ।

5- प्रभावित मकान धारकों व प्रभावित कुटुम्बो के पुर्नव्यस्थापन हेतु लोक सुनवायी, दिनॉक 13.06.2022 को प्रभावित व्यक्तियों के स्थायी निवास के संबंध मे साक्ष्य दस्तावेज बुलाये गये किन्तु प्रभावित व्यक्ति गोविंद पिता शेरसिंह को छोड़कर शेष समस्त व्यक्तियों के द्वारा स्थानीय निवास के प्रमाण स्वरूप मतदाता परिचय पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके परीक्षण उपरांत पाया गया कि प्रभावित मकान धारक एवं कुटुम्ब ग्राम हिरनछिपा के स्थायी निवासी नही है जिसके कारण उन्हे अस्थायी निवासी की श्रेणी मे लिया गया है एवं उनके पुर्नव्यस्थापन की आवश्यकता नही है । ग्राम हिरनछिपा के स्थायी निवासी प्रभावित मकान धारक गोविंद सिंह पिता शेर सिंह ग्राम हिरनछिपा की आबादी भूमि खसरा नंबर 101 मे अधिकार अभिलेख प्राप्त कर चुके है जिस पर स्वयं के पक्के मकांन मे निवासरत है । अतः प्रभावित मकान धारक निवास विहीन नही होने से उनके पुर्नर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नही है ।

6- अधिनियम 2013 की धारा -21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिये प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक ०२/08/2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि , परिसंपत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा -20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं ।

7- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी बीना जिला सागर तथा उप मुख्य अभियंता निर्माण ।। पश्चिम मध्य रेल भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है ।

4201

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

भाग 1 ]

क्र. 15-अ-82-21-22-5797

(देखिये धारा 19 एवं 21 )

:: अधिसूचना::

भूमि अर्जन , और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवर का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थ्थगाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

(1 ) परियोजना का नाम

(2) भूमि का विवरण

1 जिला

2 तहसील

3 ग्राम

4 पट० ह० नं०-

5 अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

भूमि स्वामी का नाम/ पिता का

सरल क्र०

नाम

स्वामित्व का प्रकार

2

1

3

1 रामरतन पिता बल्दवान सा . सेमरा लहरिया भूमिस्वामी

2 राजकुमार पिता गयाप्रसाद सा .सेमरा लहरिया भूमिस्वामी

3 ब्रम्हानंद पिता गयाप्रसाद सा. सेमरा लहरिया भूमिस्वामी

4

भूमिस्वामी अकलराम पिता बैजनाथ तिवारी सा . सेमरा लहरिया

योगः-

:उप मुख्य अभियता निर्माण ।। परिश्चम मध्य रेलवे भोपाल को (बीना कटनी तीसरी रेलवे लाईन 265 मि० मी०) निर्माण परियोजना

: सागर

:सागर

: सेमरा लहूरिया

: 7

:0.720

रिमार्क खं० नं० कुल रकवा

भूमि काँ प्रकार

अर्जित रकवा

भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण

8

7

4

6

5

सिंचित

246/1

0.840 0.25

ग्राम खैरा सलैया ख.नं. 197 कुआ

249/1

सिंचित

0.230 0.15

249/2 के कुआ से

सिंचित

249/2

0.47

0.15

स्वयं के कुआ से

नाला से

250

सिंचित

1.2200 0.17

2.760 0.720

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है । अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि

का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 51/08/2022 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिश्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं सहायक मंडल अभियंता नि. प.म.रे. सागर में किया जा सकता हैं ।

4202

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अगस्त 2022

[ भाग 1

सागर, दिनांक 3 अगस्त 2022 क्र. 14- अ- 82-20-21- भू- अर्जन- 22-5872

(देखिये धारा 19 एवं 21)

:: अधिसूचना::

भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचितं प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1 ) के अंतर्गत

यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

:

(1 ) परियोजना का नाम

उप मुख्य अभियता निर्माण 11 परिश्चम मध्य रेलवे भोपाल को (बीना कटनी तीसरी रेलवे लाईन 265 मि० मी० ) निर्माण परियोजना

(2) भूमि का विवरण

1. जिला

सागर

2. तहसील

सागर

3. ग्राम

रगोली

4. प०ह०न०

104

4.70

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल :

भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम

रिमार्क सरल क्र ०

खं० नं०

कुल रकवा

अर्जित रकवा

भूमिका प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण

1

2

4

6

7

5

8

3

1.

0.46

0.74

सिंचित

भूमिस्वामी 99

राधारानी बेबा टीकाराम राजाराम अरदिन्द्र, रेखा, रामस्वरूप, कुन्तीबाई पिता टीकाराम साण् देह भूमि स्वामी

2.

98

0.07

सिंचित

0.67

भूमिस्वामी

रामकली बेबा रेवाराम , मनोहर, मुलु, नन्ने भाई हरप्रसाद, सोतम , कमला बाई पिता निर्भय सिंह, राजू, अन्नू, लक्ष्मी पिता रेवाराम जगरानी बेबा निर्भय सिंह साप देह भूमि स्वामी

3.

58 1.61

सिंचित

भूमिस्वामी

0.30

वीरन लाल बल्द कालूराम साण् देह भूमिस्वामी

4.

0.73

सिंचित

भूमिस्वामी 59/1

0.11

दयाराम पिता ब्रजलाल साण् देह भूमि स्वामी

5. ममता पति राजू साप देह भूमि स्वामी

250 0.38

2 बॉस

सिंचित

0.29

सिंचित

251 0.85 0.43

भूनिस्वामी

360

सिंचित

0.58 0.33

303/2 0.40 0.28

सिंचित

6.

0.23

असिंचित

भूमिस्वामी 361

0.14

परबी बाई पुत्री कल्लू साप देह भूमि स्वामी

7.

305

सिंचित

0.19 0.19

ज्योती पति प्रकाश आरोरा साप देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

306 0.65

सिंचित

5 ऑगला, 1 अमरूद 60 सागौन, 1 चंदन कुओं-1

0.18

8.

302 0.35 0.31

सिंचित

संतोष पिता मोहन लाल साण् देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

1-आम,1 -नीबू 17मुनगा, कुऑ -1

0.02

304 0.02

असिंचित 4203

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

भाग 1 ]

9. तुलसीराम पिता चेना साप देह भूमि स्वामी

सिंचित

0.28

भूमिस्वामी 303/1 0.93

3-नीबू20-पपीता 20-केला, 10- इमली 2-ऑवला, 5-सागौन, 2-शीशम, कुओं-1 मकान-1

10.

सिंचित

0.51 0.01

भूमिस्वामी 309

गोविंद पिता नारायण सिंह साण् देह भूमि स्वामी

11.

सिंचित

भूमिस्वामी 317/1 0.72 0.18

हीरालाल पिता कालूराम साप देह भूमि स्वामी

12.

सिंचित

0.19

भूमिस्वामी 253

0.82

ओमकार सिंह, भूपेन्द्र सींग पिता परताप सींग, साप देह भूमि स्वामी

13.

सिंचित

2.40

252

0.57

रामसजीबीन, रमेश पिता बालकिशन सरोजरानी, मायारानी पुत्री बालकिशन, भूमिस्वामी फूलरानी बेबा रामकिशन साप गिरवर

असिंचित

भूमिस्वामी 110/3

0.08 0.08

14. महेन्द्र पिता बाबूलाल साण् देह भूमि स्वामी

15. भगवान सींग पिता गोरेलाल

0.07

सिंचित

भूमिस्वामी 106 1.21

16.

सिंचित

भूमिस्वानी

74/1 0.36 0.18

परसराम रामेश्वर पिता कालूराम सा०देह भूमि स्वामी

17.

सिंचित

भूमिस्वामी

123/1 0.11 0.03

गुलाबबाई बेवा कुद्दा खरगराम , नन्हेभाई रामकिशन रामसेवक वीरन सोमनाथ बेनीबाई श्यामबाई छोटी बाई पिता कुद्दा सा ० देह भूमि स्वामी

योगः-

28 14.54 4.70

रेल्वे लाइन तिहरीकरण के अंतर्गत अर्जित भूमि पर स्थित मकान इत्यादि का विवरण

मकान का विवरण

स. क्र.

खसरा नम्बर

भू-धारक का नाम/पिता एवं पति का नाम

कुल रकवा

मकान का विवरण

निवास की स्थति

मकान धारका

कानाम एवं

पिता/ पति का

नाम

वर्गमीटर (ल. xचौ. ) क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल व.मी. में

धारा 3 ङ के तहत प्रभावित कुटंबोंका विवरण

2

4

1

5

9

3

6

7

637.35

8 60.70x 10.50

अस्थाई निवासी

1

निरंक

305 306

0.19 0.65

ज्योती पति प्रकाश आरोरा सा. सागर

ज्योती पति प्रकाश अरोरा

4.5

पक्कागाटर फर्सी टेंक

3x1.5

1 पक्का

भरत पिता

170.4

10.0x 17.04

गाटर फर्सी

तुलसीराम

102.58

6.02×17.04

तुलसीराम पिता

2

303/1 0.93

चेना

स्थाई निवासी तुलसीराम पिता चेना सा. देह भूमि स्वामी

ईटकी दीवार सीमेंट की शीट की छत

रामनाथ पिता भरत

05x10

50

झोपडी पालीथिन छत

3- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति निर्धारण की कार्यवाही प्रचलित है । अधिनियम 2013 के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवसथापन नीति अनुमोदित होने पर प्रभावित कुटुंबों को निम्नानुसार लाभान्वित किया जाना भी प्रस्तावित है ।

(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।

(2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा । / 4204

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

[ भाग 1

(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।

(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।

(5) भारत सरकार रेल मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक ई(एनजी)-11 / 2010 / आरसी-5/1 नई दिल्ली, दिनांक 11/11/2019 द्वारा अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची की कंडिका 4 के तहत प्रभावित भूमि के विस्थापितों को रेलवे में नियुक्ति की पेशकश करने की रेल मंत्रालय की पूर्व नीति को वापस लिया जाकर एक मुश्त 05 लाख रूपये मात्र का अनुदान प्रदान किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये है तदानुसार प्रभावित कुटुंबों को पात्रता होने पर एक मुश्त 05 लाख रूपये का अनुदान दिया जावेगा ।

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।

(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब , भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

(8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर- कृषिक भूमि या वाणिज्यिक औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।

(9) पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता यथास्थिति, पशुबाा या छोटी दुकान के निर्माण के लिए न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए के अधीन रहते हुए एक बार वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार , अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें ।

(10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा ।

(11 ) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमिं या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।

(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होंगी ।

(13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।

4- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/ जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।

(1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

(2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।

भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन । (3)

पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था । (4)

(5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

(6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

(7) यथेचित पंचायत घर

(8) बीज सह उर्वरक भण्डारण की समुचित सुविधा यदि आवश्यक हो ।

(9 ) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।

(10) जाति- समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह 4205

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

भाग 1 ]

(11 ) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

(12) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

(13) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

(14) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय

(15) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र

(16) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(17) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र

(18 ) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

(19) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा

(20) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

(21) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।

(22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित ग्राम / मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्षों से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।

(23) अधिनियम की धारा 3 ड के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/ कुटुंब को दिया जावेगा ।

5- प्रस्तावित भूमि के अर्जन से प्रभावित कुटुम्बों को पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन नीती के तहत् विस्थापित कुटुबों को ग्राम रगोली पटवारी हल्का नम्बर 104 की शासकीय आबादी भूमि खसरा नंबर 888 रकवा 0.57 हे 0 प्रभावित कुटुंबों को 30X30 वर्गफुट भूमि के आवासीय पट्टे आवंटित किये जावेगे ।

6- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 02/9/2022को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने - अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिश्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

7- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर तथा उप मुख्य अभियंता निर्माण ।। पश्चिम मध्य रेल भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4206

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अगस्त 2022

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 44- अ- 82-20-21- केलापुर-9442

बैतूल , दिनांक 27 जुलाई 2022

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -1 के कालम (1 ) *से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6 ) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची-1

( प्रभावित कृषको की सूची)

जिला तहसील नगर/ ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु कुल हे ० में रकबा

1

2

3

4

0.194 बैतूल केलापुर

बैतूल (म०प्र०)

5

6

उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण ) मध्य रेल्वे नागपुर

ईटारसी - नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

1

2

1

मल्लू व ० नौखेलाल जाति कुन्बी भूमि स्वामी

2

ख. नं. कुल रकबा हे० में

अर्जन का रकबा हे ० में

3

4

5

0.479

0.054 98/1

0,971

0.140 98/3

श्री शिवदयाल व ० नौखेलाल जाति कुन्बी भूमि स्वामी सा ० उमरी

योग

02

1.450

0.194

1- चूंकि ईटारसी - नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत 4207

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

भाग 1 ]

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधि० (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है । धारा 15 (2 ) के अधीन तदाशय के सम्बंध में कोई व्यक्ति आपत्ति 60 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैतूल के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

क्र. 44-3-82-20-21 - मालेगांव-9673

बैतूल , दिनांक 2/3 अगस्त 2022

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कांलम (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6 ) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची-1

( प्रभावित कृषको की सूची)

तहसील नगर / ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु कुल रकबा हे० में

6

1

3

4

2

0.141

तीसरी मुलताई मालेगांव

ईटारसी- नागपुर रेल्वे लाईन

उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण ) मध्य रेल्वे नागपुर

बैतूल (म०प्र०) 4208

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

[ भाग 1

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

1

2

1

ख. नं. कुल रकबा हे० में

अर्जन का रकबा हे० में

3

4

5

0.090 228/3 1.052

नारायण पिता बलीराम जाति पंवार सा० देह ० भूमिस्वामी

2

0.011 0.109

229/1

0.090

0.012 229/2

कमला पिता महेंगया , अर्जुन, किशोर, रविदास , रामदयाल, राजेश , कांती पिता बलीराम निवासी मुलताई भूमि स्वामी

3

0.013 0.090

229/3

0.050

0.008 229/4

0.007 0.050

229/5

कमराम पिता काशीराम , दयाराम पिता किसन , लक्ष्मण पिता साजूराम सा० देह भूमि स्वामी

योग

06

0.141 1.441

1- चूंकि ईटारसी- नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है । धारा 15 (2) के अधीन तदाशय के सम्बंध में कोई व्यक्ति आपत्ति 60 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुलताई के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

4209

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

भाग 1 ]

क्र. 44-अ-82-20-21-टिकारी-9675

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक - 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 )के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

( प्रभावित कृषको की सूची)

जिला तहसील नगर/ ग्र अर्जन हेतु कुल रकबा हे ० में अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के

प्राधिकृत अधिकारी

1

3

4

टिकारी 0.066

2 बैतूल

बैतूल (म ०प्र०)

6

5

ईटारसी - नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन

उप मुख्य •अभियन्ता (निर्माण ) मध्य रेल्वे नागपुर

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

1

2

1

शिवेन्द्र पिता योगेन्द्रनाथ पाण्डे निवासी बैतूल

मनोहर लाल व. आनन्दराव दाणी निवासी बैतूल 2

3

नरिन्द्रकौर पति इन्द्रपालसिंह पोपली निवासी बैतूल

4

मोनिका पति राकेश आहूजा निवासी बैल

5

धीरेन्द्र पिता ब्रजलाल भाटिया निवासी बैतूल

6

इंदिरा पति संतोष निरापुरे निवासी बैतूल

7 तरूण पिता विठ्ठलराव ठाकरे निवासी बैतूल

8

भागीरथ पिता हरिराम पंवार निवासी बैतूल

योग

ख. नं. कुल रकबा हे० में

अर्जन का रकबा हे० में

3

4

5

0.004

0.088

985/33/1

985/1

0.080

0.004 985/2

0.384

0.032 985/39

0.343

0.020 986/1

0.005

986/27

0.001

0.010

986/29

0.008

0.001 986/30

0.190

0.003 986/4

0.001

0.196

985/14

985/15

11

1.304

0.066 4210

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अगस्त 2022

[ भाग 1

1- चूंकि ईटारसी- नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है । धारा 15 (2) के अधीन तदाशय के सम्बंध में कोई व्यक्ति आपत्ति 60 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैतूल के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

क्र. -82-20-21 - मलकापुर-9677

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची-1

( प्रभावित कृषको की सूची)

तहसील नगर/ ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु कुल रकबा हे० में

6

1

3

5

2

4

0.390

बैतूल मलकापुर

ईटारसी- नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन

उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण ) मध्य रेल्वे नागपुर

बैतूल (म०प्र०) 4211

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

भाग 1 ]

2

अनुसूची

( प्रभावित धारको की सूची )

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

1

2

1

ख. नं.

अर्जन का रकबा हे० में कुल रकबा हे० में

4

5 3

0.061 103/2/1 0.334

झीको बेवा नत्थू सुरेश पिता नत्थू कमल पिता नत्थू रामप्रसाद पिता नत्थू उर्मिला पुत्री नत्थू सरिता बेवा जगन्नाथ, जितेन्द्र पिता जगन्नाथ, छोटू पिता जगन्नाथ, शिवा पिता जगन्नाथ जाति पंवार समस्त निवासी बैतूल

2

0.329

0.522

104/2/1

0.856

0.390 02

श्री कमलाप्रसाद पिता नत्थू जाति पंवार निवासी बैतूल योग

1- चूंकि ईटारसी- नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही हो रहा है । धारा 11 की उपधारा ( 3) के तहत

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है ।

1

2- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधि० (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा संकता है । धारा 15 (2) के अधीन तदाशय के सम्बंध में कोई व्यक्ति आपत्ति 60 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैतूल के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमनबीर सिंह बैंस , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

4212

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अगस्त 2022

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 1 अगस्त 2022 क्र. 5074- भू- अर्जन-2022

(अधिसूचना)

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने

के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 चूँकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र कमांक 2010/W- 2/ SECR / GC / 02/New Delhi , dated 03.03.2012 के अन्तर्गत रेल्वे परियोजना के अंतर्गत छिंदवाडा-नैनपुर- मंडला फोर्ट छोटी रेल लाईन को बडी रेल लाईन में परिवर्तित किये जाने के लिये भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है ।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा छोटी रेल लाईन को बडी रेल लाईन में परिवर्तित किये जाने जो कि, भारत सरकार रेल मंत्रालय की महत्वकांक्षी योजना के रूप में कियान्वित है भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत , भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक संगाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः-

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली

प्रस्तावित भूमि लगभग

क्षेत्रफल (हेक्टेयर

में)

उचित प्रतिकर और के भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

1

2

3

4

5

चौरई

छिन्दवाड़ा

भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाडा

ग्राम-समसवाडा प०ह०न-30, ब.न.-266, रा.निमं-कपूर्दा, तहसील-चौरई

रकबा 0.050 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।

6 रेल्वे परियोजना -के अंतर्गत छिंदवाडा-नैनपुर- मंडला फोर्ट छोटी रेल लाईन को बडी रेल लाईन में परिवर्तित किये जाने हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण 4213

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

भाग 1 ]

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 ** अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील चौरई , जिला छिन्दवाडा (म०प्र ० ) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण उप- मुख्य अभियंता (निर्माण) द० पू० मध्य रेल नैनपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण सहायक कार्यपालन अभियंता (निर्माण) छिंदवाडा के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है

क्र. 5101 - भू- अर्जन-2022

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22/ 03 / 2019-20 / लघु.सिं. / 31 / 1605 भोपाल, दिनांक 05.12.2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -6 (2) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा -6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

4214

1.भूमि का वर्णनः-

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

[ भाग 1

अनुसूची

भूमि

अर्जित की जाने वाली

प्रस्तावित भूमि लगभग

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

2

3

छिन्दवाड़ा मोहखेड़ ग्राम- हतलेवा प०ह0न0-7/ 23 ब.न.-595, रा.नि.मं. सांदरी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6 4

5

रकबा- 19.481 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।

भू-अर्जन अधिकारी तहसील-सौंसर जिला छिन्दवाडा

पठरा खोकर जलाशय क0-2 के बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि - सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- सौंसर जिला छिन्दवाडा (म० प्र ० ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग सौंसर जिला- छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकताहै।

4215

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

भाग 1 ]

क्र. 5105-भू- अर्जन-2022

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए 'आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 मध्य प्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए/ 101 / 2016 / एम ० पी० एस ० / 31 / 1875 भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्यअन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः-

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने

वाली प्रस्तावित

भूमि लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6 2

3

1

4

5

छिन्दवाडा ग्राम-मोहगाँव,

छिन्दवाड़ा

प०ह०न-41

भू-अर्जन अधिकारी तहसील- छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाडा

ब.न.-490

रा.नि.मं-

पेंच व्यपवर्तन परियोजना अंर्तगत मोहगांव पंप हाउस-2 के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

रकबा-02.104

हेक्टेयर एवं

उपरोक्त भूमि पर

आने वाली

परिसंपत्तियां ।

छिन्दवाड़ा-1 4216

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

[ भाग 1

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म० प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू- अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा (म०प्र ०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क0-01 तह. चौरई, जिला छिंदवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

क्र. 5102-भू-अर्जन-2022

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 / 03 / 2019-20 / लघु.सिं./ 31 / 1605 भोपाल , दिनांक 05.12.2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता 'का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

4217

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

भाग 1 ]

1. भूमि का वर्णनः-

तहसील

जिला

नगर/ग्राम अनुसूची

भूमि

अर्जित की जाने वाली

प्रस्तावित भूमि लगभग

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

1

2

3

मोहखेड़

छिन्दवाड़ा

ग्राम - पठरा खोकर प०ह०न0-8/ 25, ब.न.-309 , रा.नि.मं. सांवरी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

4

6

5

रकबा- 33.953 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।

भू-अर्जन अधिकारी तहसील- सौंसर जिला छिन्दवाडा

पठरा खोकर जलाशय क0-2 के बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- सौंसर जिला छिन्दवाडा (म० प्र ०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसग्धन संभाग छिन्दवाडा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग सौंसर जिला- छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । 24 4218

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अगस्त 2022

[ भाग 1

क्र. 5103-भू- अर्जन-2022

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पंत्र क्र. एफ-22 / 03 / 2019-20 / लघु.सिं./ 31 / 1605 भोपाल , दिनांक 05.12.2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।

३. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें ।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः-

जिला तहसील नगर/ग्राम

भूमि

अर्जित की जाने वाली

प्रस्तावित भूमि लगभग

क्षेत्रफल (हेक्टेयर मे)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

2

3

4

5

6

छिन्दवाड़ा मोहखेड़

भू-अर्जन अधिकारी तहसील-सौंसर जिला छिन्दवाडा

रकबा - 1.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।

ग्राम- टेमनी खुर्द प०ह०न0-7/ 23 ब.न.-19, रा.नि.मं.-सांवरी

पठरा खोकर जलाशय क0-2 के बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में 4219

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

भाग 1 ]

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- सौंसर जिला छिन्दवाडा (म०प्र०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग सौंसर जिला - छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।....

क्र. 5104- भू- अर्जन-2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 चूँकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र कमांक 2015 /W- I/CR / DPR/ Itarsi- Nagpur 3rd line/ New Delhi , dated 02.09.2016 के अन्तर्गत रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी- नागपुर तीसरी रेल लाईन के लिये भू- अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है ।

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन के निर्माण के लिये जो कि, भारत सरकार रेल मंत्रालय की महत्वकांक्षी योजना के रूप में कियान्वित है भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

3. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

4220

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

[ भाग 1

अनुसूची

1 . भूमि का वर्णनः-

जिला

नगर / ग्राम

तहसील

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने

वाली प्रस्तावित भूमि

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

1

2

4

पांढुर्णा

छिन्दवाड़ा

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और के पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

5

6

भू-अर्जन अधिकारी तहसील-पांडुर्णा जिला छिन्दवाडा

रकबा 0.082 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।

3 ग्राम-पारडी प०ह०न-61 , ब.न.-237, रा.निमं-पांढुर्णा, तहसील- पांढुर्णा

रेल्वे परियोजना के अंतर्गत इटारसी--नागपुर तीसरी रेल लाईन हेतु निजी भूमि अधिग्रहण के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है । :

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू- अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन *अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) तहसील-पांढुर्णा , जिला छिन्दवाडा (म०प्र ०) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण उप- मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल , बैतूल के कार्यालय में भी किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

4221

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अगस्त 2022

भाग 1 ]

क्र. 5106- भू- अर्जन-2022

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 मध्य प्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए/ 101 / 2016 / एम० पी०एस०/31 / 1875 भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें ।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

1. ** भूमि का वर्णनः-

जिला तहसील नगर/ ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने

वाली प्रस्तावित

भूमि लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

1

2

3

4

छिन्दवाड़ा छिन्दवाडा

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत

6

5

भू-अर्जन अधिकारी तहसील- छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाडा

पेंच व्यपवर्तन परियोजना अंर्तगत खैरीलदू पंप हाउस -1 के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

रकबा-01.788

हेक्टेयर एवं

उपरोक्त भूमि पर

आने वाली

परिसंपत्तियां ।

ग्राम -खैरीलदू प० ह०न-45 ब.न.-118 रा.नि.मं- छिन्दवाड़ा 4222

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अगस्त 2022

[ भाग 1

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा (म०प्र० ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क0-01 तह. चौरई, जिला छिंदवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

क्र. 5107- भू- अर्जन-2022

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि , नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 "की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णन

क.

जिला

छिन्दवाड़ा

ख.

तहसील

चौरई

ग.

नगर/ ग्राम

ग्राम- बाम्हनवाडा

प०ह०न-08 ,

ब.न.-202

रा.नि.मं.-चौरई

घ. अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

कुल रकबा 0.114 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां 4223

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अगस्त 2022

भाग 1 ]

कमांक

प्रस्तावित खसरा नंबर

(1)

(2)

111/3 1

2

113/1

योग :-

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

0.084

0.030

कुल रकबा 0.114 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- पेच व्यपवर्तन वृहद परियोजना पंप हाउस -3 के अंतर्गत निर्माण किये जाने हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण के संबंध में ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म ०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी , तहसील - चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क 0 01 के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

क्र. 5108- भू- अर्जन-2022

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013"की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

4224

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

[ भाग 1

-:अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णन

क.

जिला

छिन्दवाड़ा

ख.

तहसील

चौरई

ग.

नगर/ग्राम

ग्राम-मुआर

प० ह ०न -02 , ब.न.-238 रा.नि.मं. -चौरई

घ. अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

कुल रकबा 01.384 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

कमाक

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित रकबा ( हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3)

1

0.428

555/2, 556/2, 563/2

562/1

2

0.697

3

562/2

0.050

4

561/4

0.095

561/3

5

0.100

565/2

6

0.014

योग :-

कुल रकबा 01.384 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः-पेच व्यपवर्तन वृहद परियोजना पंप हाउस -3 के अंतर्गत निर्माण किये जाने हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण के संबंध में ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म ०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील - चौरई , जिला - छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क 0 01 के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

4225

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अगस्त 2022

भाग 1 ]

क्र. 5332-भू- अर्जन-2022

छिन्दवाड़ा, दिनांक 5 अगस्त 2022

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22/ 03 / 2019-20 / लघु.सिं./ 31 / 1605 भोपाल , दिनांक 05.12.2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।

3. अतएव उपरोक्त्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -6 (2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

1. भूमि का वर्णनः-

जिला तहसील नगर/ग्राम अनुसूची

भूमि

अर्जित की जाने वाली

प्रस्तावित भूमि लगभग

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

1

2

3

पांढुर्णा

छिन्दवाड़ा

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6 4

5

रकबा- 31.157 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।

ग्राम-दुधा प०ह०न0-59, ब.न.-192, रा.नि.मं.- पांढुर्णा भू-अर्जन अधिकारी तहसील - पांदुर्णा जिला छिन्दवाडा

दुधा जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में 4226

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

[ भाग 1

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-पांढुर्णा जिला छिन्दवाडा (म०प्र ० ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग पांढुर्णा जिला- छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि - सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

क्र. 5333- भू- अर्जन-2022

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22/ 03 / 2019-20/ लघु.सिं. /31 / 1605 भोपाल , दिनांक 05.12.2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें ।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

4227

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

भाग 1 ]

1. भूमि का वर्णनः-

जिला तहसील नगर/ग्राम अनुसूची

भूमि

अर्जित की जाने वाली

प्रस्तावित भूमि लगभग

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

1

2

3

छिन्दवाड़ा पांढुर्णा ग्राम-राजोराकला

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

4

6

5

रकबा- 3.111 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।

प०ह०न0-59, ब.न.-336, रा.नि.मं.- पांदुर्णा

भू-अर्जन अधिकारी तहसील- पांढुर्णा जिला छिन्दवाडा

दुधा जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील -पांढुर्णा जिला छिन्दवाडा (म ०प्र ० ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग पांदुर्णा जिला- छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सौरभ कुमार सुमन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4228

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अगस्त 2022

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 11 - अ- 82- भू- अर्जन- 22-23-5985

सागर , दिनांक 10 अगस्त 2022

मौजा चंदनहारी पटवारी हल्का नं. 23 तहसील राहतगढ

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विनाग परियोजना प्रशासक बेतवा मी.आई.पू क -2 राहतगड, जिला सागर को बीना सिंचाई परियोजना मड़िया दांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है इत परियोजना में निहित व्यापक लोकहित की दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियो का विस्थापन आवश्यक हो गया है चूँकि परियोजना प्रशासक, बेतवा पी.आई.यू. क.-2 राहतगढ, जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव कमांक J - 12011/31/2014-IA- I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है । अतः अधिनियन की धारा 6 (2 ) के परंतुक पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंब लागू नहीं होगें । मूनि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाधात निर्धारण प्रकिया तत्समय प्रवृत्त कित्ती अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है वहां इत्त अधिनियन के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगें । परियोजना के निर्माण से लगभग 296 ग्रामों को लगभग 92.000 हे. भूनि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण ते व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुत्तार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुत्तार भूमि का अर्जन किया जाना है ।

बीना सिंचाई परियोजना मडिया बांध

(1 ) परियोजना का नाम :-

(2) भूनि का विदरण:-

सागर

1. जिला

2 तहसील

राहतगढ

चंदनहारी

३. ग्रान

4. पटवारी हल्का नं.

23

5. अर्जित भूनि का कुल क्षेत्रफल

= अनुसूची =

स.क.

अनिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम

स्वामित्व का प्रकार

3

2

1

1

भूनिस्वानी दीपक भूपेन्द्र बल्द वलवानसींग पता सा. देह भूमि त्त्वामी

मूनित्वानी बलवानसींग पहलवानसिंह वल्द महतापसिंह 2 पता सा. देह नूनि स्वानो

मूनित्दानी 3

स्युराजसींग वल्द पंचमत्तीग पता ता. देह भूनि त्यानी

मूनिस्दानी पंचनसीग पिता बड़ेवीर रघुराज मुन्ना मंगल 4 दशत्त्य दुर्गेश अशोक बैजन्तीबाई पित्त. पंचनसींग पता ता. देह नूनि स्वानी

शेष रकवा भूमि का प्रकार खसरा नंबर

क्षेत्रफल कुल रकवा हे० में

अर्जित भूमि (रकवा हे ० मे)

8 5

7

4

0.000

0.360

0.360

2/1

0.000

0.170

0.170

2/2

0.040

0.040

0.000

2/4

0.330

0.000

0.330

2/3

0.050 0.000

0.050

6/1

0.000

35

0.160 0.160

87

0.040 0.040 0.000

89

1.160 0.000

1.160

0.000

1.210

1.210

4/1

3

0.070 0.070 0.000

0.180 0.180 0.000

4/2

5

0.110

0.110

0.000

6/2

0.040 0.040

0.000

18

0.180 0.180 0.000 4229

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

भाग 1 ]

1

2

3

4

5

7

8

13

0.490 0.490 0.000

5

81

0.030 0.030 0.000

भूगि स्वामी

मनमोहन लोधी पिता श्यामलाल पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी

84

1.730 1.730

0.000

14

0.130

0.000

0.130

6

भूमि स्वामी

83

0.120 0.120 0.000

रामकली साहू बेवा छिमाधर साहू पता चंदनहारी राहतगढ़ सागर म.प्र. 1/4 भाग भूमि स्वामी सुशीला पुत्री छिमाघर साहू पता चंदनहारी राहतगढ़ सागर म.प्र. 1/4 भाग भूमि स्वामी लक्ष्मी पुत्री छिमाधर साहू पता चंदनहारी राहतगढ़ सागर म.प्र. 1/4 भाग भूमि स्वामी गूड्डी पुत्री छिमाधर साहू पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. 1/4 भाग भूमि स्वामी

15

0.100 0.100 0.000

26

0.170

0.000

0.170

7

भूमिस्वामी

खेमचंद बल्द अमोली पता सा. देह भूमि स्वामी

82

0.140

0.000

0.140

157

0.080 0.080 0.000

16

0.000

0.160

0,160

19

0.000

0.180

0.180

22

0.180 0.180

0.000

24

0.050

36

0.590 0.590 0.000

37

0.080 0.080 0.000

39

0.300 0.300 0.000

भूमिस्वामी

68

0.550 0.550 0.000

नेत्रपालसिंह पिता वीरेन्द्रसिंह जाति 8 राजपूत पता राहतगढ सागर. म.प्र. भूमि स्वामी

69

0.490 0.490 0.000

67

0.080 0.080 0.000

73

0.100

80

0.040 0.040 0.000

159

0.040 0.040 0.000

160

0.030

0.000

0.030

20

0.060 0.060 0.000

32

0.630 0.630 0.000

9

भूमिस्वामी

अमरसिंह पिता रामशरणसिंह पता सा. देह भूमिस्वामी

33

0.020 0.020 0.000

34

0.250

0.250

0.000

21

0.190 0.190 0.000

25

0.810 0.810 0.000

10

भूमिस्वामी

दरयावसिंह बल्द पूरनसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी

27

0.070

158

0.070 4230

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

1                      2                          3
    शालिगराम बल्द खेमचन्द पत्ता सा. देह
11                                            भूमिस्वामी
    भूमिस्वामी
     आदित्यसिंह पिता मुकेशसिंह जाति सिंह
 12 पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र.           भूमिस्वामी
     भूमिस्वामी
      शिवराजसिंह पिता गजराजसिंह पता सा.
                                               भूमि स्वामी
13देह भूमिस्वामी
 14  योगेन्द्र पिता बाबूसींग पता निवासी ग्राम  भूमिस्वामी
      भूमि स्वामी
 15   जितेन्द्रसिंह पिता बाबूसीग पता निवासी   भूमिस्वामी
     ग्राम भूमिस्वामी
      राजेन्द्रसिंह पिता रामशरणसिंह प्रता
                                              भूमिस्वामी
  18 निवासी ग्राम भूमिस्वामी

[ भाग 1

  4         5      7                 8
  28      0.330   0.330   0.000
  29      0.280   0.280   0.000
  30      0.310   0.310   0.000
  31      0.530   0.530   0.000
43/2      1.090   1.090   0.000
  56     0.910    0.300   0.610
  57     0.080   0.080    0.000
  58     0.570   0.570    0.000
  59     0.020
  55     0.070   0.030    0.040
  38      0.170  0.170    0.000
40/2     0.240   0.240    0.000
  54     0.080   0.035    0.045
  61     0.080   0.080    0.000
  62     0.050   0.020   0.030
  70     0.030   0.030   0.000
  71     0.610   0.610    0.000
  72     0.330   0.330   0.000
  74     0.050   0.050    0.000
  64     0.040   0.040   0.000
  76     0.030   0.030   0.000
 161     0.040   0.040   0.000
 162     0.580   0.580   0.000
75/2     3.550
                 2.900   0.760
75/1     0.110
  79     1.320   1.320   0.000
40/1     1.050   1.050    0.000
  41      0.020  0.020   0.000
  42     0.020   0.020    0.000
  46     0.860   0.610    0.250
43/1     0.080
  44     0.050   0.050    0.000
  45     1.310   0,600    0.710

4231

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अगस्त 2022

भाग 1 ]

1

2

3

5

4

7

8

60

0.070

63

0.080

भूमि स्वामी

अनुजसिंह पिता नेत्रपालसिंह जाति 17 राजपूत पता चंदनहारी राहतगढ सागर म . प्र. भूमिस्वामी

65

0.030

66

0.740 0.740 0.000

19

भूमि स्वामी 92/1/1 1.370

बैनीबाई बेवा शिवप्रसाद पता चन्दन हारी राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी

20

भूमि स्वामी

0.750

92/1/2/1

सीताराम यादव पुत्र शिवप्रसाद पता राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी

भूमि स्वामी

0.420

92/1/2/2

संजय यादव पुत्र सीताराम पत्ता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. भूमिस्वामी

24

22

भूमिस्वामी

1.170

92/1/3

सुरेश पुत्र शिवप्रसाद पता चन्दन हारी राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी

0,550

9.280

भूमिस्वामी

3.720

92/2

माखन तख़त प्रकाश महेश पिता रामशंकर 28 केराबाई बेवा रामशंकर पता सा. देह भूमिस्वामी

0.760

प्रेमनारायण यादव पुत्र शेवप्रसाद पता 34 चन्दनहारी राहतगढ सागर म.प्र . भूमिस्वामी भूमि स्वामी 92/3/1

0.440

भूमि स्वामी 92/3/2

विक्रम यादव पुत्र प्रेमनारायण पता 25 चन्दनहारी राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वाामी

     तखतसींग बल्द रामशंकर पता सा. देह
    भूमि स्वामी                         भूमिस्वामी  92/4       1.200
26
                                                    95/1       0.580
     लक्ष्मनसींग बल्द नारायण सींग पता सा.
                                        भूमिस्वामी
3    देह भूमिस्वामी
                                                    95/4       0.980
                                       भूमिस्वामी   95/2       0.180
 28. घूमनसीग पिता नारायणसीग पता निवासी
128  ग्राम भूमिस्वामी                                                    1.625
                                        भूमिस्वामी  95/3       0.970                2.285
     कपिल वल्द ऋषिराज पता सा.
 29  परासरीकला भूमिं स्वामी            भूमिस्वामी   95/5       0.800
     हनमत सिह पिता लछमन सिह पता
 ॐ निवासी ग्राम भूमिस्वासी             भूमि स्वामी  95/6       0.400

4232

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

1

2

3

31

भूमिस्वामी मौजीलाल पुत्र पूरन पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. 1/6 भाग भूमि स्वामी शिवनारायण पुत्र पूरन पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. 1/6 भाग भूमि स्वामी नब्बीवाई पुत्री पूरन पता पठारी विदिशा म०प्र ० 1/6 भाग भूमि स्वामी मोती पुत्र चेतु पता चंदनहारी राहतगढ सागर म. प्र. 1/12 भाग भूमि स्वामी मुन्ना पुत्र चेतु पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. 1/12 भाग भूमि स्वामी केशरबाई पुत्री चेतु पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. 1/12 माग भूमि स्वामी रामकली पुत्री चेतु पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. 1/12 भाग भूमि स्वामी कोमल पुत्री चेतु पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. 1/12 भाग भूमि स्वामी हीराबाई पुत्री चेतु पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. 1/12 भाग भूमि स्वामी

भूमि स्वामी 32

गुड्डीपुत्री रामेश्वर पता चन्दन हारी राहतगढ सागर म.प्र. 1/2 भाग भूमि स्वामी बेबी पुत्री रामेश्वर पता चन्दन हारी राहतगढ सागर म.प्र. 1/2 भाग भूमि स्वामी

भूमि स्वामी 33

[ भाग 1

8

5

7

4

104 1.890 0.770 1.120

0.820

109/1

3.530

0.060

1.390

109/2+109/

4

महेन्द्र पिता मनमोहन पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमि स्वामी 34

बालकिशन बल्द मनमोहन पता सा. देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 35

कुलदीप वल्द अमरसीग राजपूत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

भूमि स्वामी विशाखा पत्नि अमरसींग राजपूत पता 36 निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमि स्वामी 37

शिवपालसिह वल्द दरयावसिह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमि स्वामी 38

नरेन्द्र पिता बादूसींग पता चन्दनहारी राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी

भूमि स्वामी 39

बाबूलाल पिता मिट्टू पता मानकी सलैया राहतगढ सागर म०प्र० भूमि स्वामी

योगः-

1.380

109/3

0.000

1.190

1.190

163

0.000

0.590

0.590

166/1

0.000

0.290

0.290

165

0.000

0.200

0.200

166/2

0.625 4.235

4.860

167

0.100

0.960

0.860

78

0.250 0.000

0.250

399

0.000

0.050 0.050

400

40.455 15.025

55.480

108 4233

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

भाग 1 ]

राज्य सरकार की अधिकसूचना कमाक एफ 16 -15- (7) 2014- सात शा, 2 ए भोपाल दिनाकः 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाकः 03.10.2014 के पृष्ठ कमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकां, कर्मकारों या उसके निर्देशो के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिलें के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधो को कियान्चित करने के लिय प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी मू अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक वेतवा पी.आई.यू.क.- 2 राहतगढ़ सागर प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवशयक सहयोग प्रदान करेगे

राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 16-15-(7) 2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनाकः 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाकः 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को. जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासन के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रमारी अधिकारी मु-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 द्वारा पुर्नर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेगें । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक , येतवा पी.आई.यू. क. 2 राहतगढ़ सागर समुचित सहयोग करेंगें एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेगें ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा । या कोई भी संव्ययहार नही होने देगा अर्थात कय विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधीत इस सूचना के प्रकशन की तारीख से 60 (साट) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्याक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में )आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक, बेतवा बी.पी.आई.यू. 2 राहतगढ़ सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

4234

क्र. 71- अ-82-21-22- भू- अर्जन-22-5986

[ भाग 1

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित निजी भूमि एवं स्थावर परिसंपत्ति की, सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिका का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पदु (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः-

बीना सिंचाई परियोजना मडिया बांध निर्माण

(1) परियोजना का नाम :-

(2) भूमि का विवरण :-

सागर 1. जिला

राहतगढ

2. तहसील

दरकोली

3. ग्राम

10 4. पटवारी हल्का नं.

106.991 हे.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची

भूस्वामी का नाम / पिता का नाम स्वामित्व का प्रकार स. क्र.

3

2

1

भूमि स्वामी धन्नू बल्द वारेलाल गुलाब वाई 1 मुन्नीबाई रामबाई पुत्री वारेलाल पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी खसरा क्र .

अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे.मे. ) भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां -01:: क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)

असिंचित पड़ती

सिचित

9

8

7

6

5

4

1 कच्चा कुआ

0.000

0.000

2.159

2.430

83

1 सागौन डूट

0.000

0.000

0.305

0.610

84

1 आम

0.200

99/1

0.080

199/1/2

राजाराम पिता हरचंद विश्वकर्मा 2 पता खेजरामाफी राहतगढ सागर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

भूमि स्वामी 3

नरान पिता शोभाराम पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी

4

भूमिस्वामी दौलत पिता शोभाराम पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र . भूमि स्वामी

0.000

0.210

0.000

0.150

99/2

1 पक्काकुआ

0.620

99/3 4235

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

भाग 1 ]

2

4

6

7

8

5

3

9

1 सागौन, 1 रूसल्ला, 1 रेन्जा, 1 साज

0.000 0.000

0.750 0.250

101

भूमि स्वामी

पूरन पुत्र भैयालाल 1/4 भाग रामलाल पुत्र भैयालाल 1/4 भाग गोपी पुत्र भैयालाल 1/4 भाग 5 गोमतीबाई पुत्री भैयालाल 1/4 भाग पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमिस्वामी

0.000 0.000

1.420

1.420

102/1

भूमि स्वामी

0.720 0.000 0.000

0.720

शिवनारायण पिता जयसींग पता 6 दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी

200/1

0.360

102/2

0.000 0.000

1 पक्काकुआ, 1 गुरार, 1 कोहा

0.360

7

भूमि स्वामी

गोविन्द पिता जैसीग पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी

0.000 0.000

0.730

0.730

200/2

2सागौन

0.000 0.000

0.570

0.570

भूमि स्वामी 103/1

रामलाल पिता भैयालाल पता 8 दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी

0.000

9

0.260 0.000

0.260

भूमि स्वामी 103/2

पूरन पिता भैयालाल पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी

1.760

104/1

0.000 0.000

0.400

भूमि स्वामी

रघुवीर प्रसाद पिता हरदयाल पता 10 दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी

1 पक्का कुआ, 15 आंवला, 1 आम, 4 अमरूद, 1 बेरी, 1 कटहल, 3 नीबू, 2 सार्ज, 2 रेन्जा, 14 सागौन, 8 सोबबूल, 5 गुन्जा, 1 कसई, 1 पलास, 2 नीम, 1 वर्गा, 1 चिरोल

1.790

0.000 0.000

1.790

233/1

1 बेरी , 3 रेन्जा, 1 पलास, 2 खुमी, 1 पीपल, 1 बेल, 2 कोहा

0.880

0.000 0.000

0.480

104/2

2.030

105

0.000 0.000

2.030

भूमि स्वामी

1 कच्चा तालाब , 4 पुलास, 1 गुन्जा, 4 सागौन, 1 नीम, 3 सोबबूल, 1 कसई, 2 साज

अरविन्द कुमार पिता रघुवीर प्रसाद 11 पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी

0.120

106

0.000 0.000

0.120

0.960 0.960 0.000 0.000

108/1 4236

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

[ भाग 1

3

2

4

5

7

8

107

0.900

भूमिस्वामी

0.000 0.000

1 कच्चा कुआ 1 नीम, 2 सागौन , 2 पलास डूट, 1 गुरार

0.900

गोर्वाधन पिता जोरावल 1/3 भाग तुलाराम पिता जोरावल 1/3 भाग 12 हरीराम पिता जोरावल 1/3 भाग पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमिस्वामी

1.600

108/2

0.000 0.000

1.600

1 पक्काकुआ, 2 ट्‌यूक्वेल, 1 आम , 4 गुरार, 1. रूसल्लों, 2 हडुआ, 1 गुन्जा, 2 पलास , 1 पीपल

भूमि स्वामी

सुरेन्द्र कुमार पिता रघुवीर पता 13 दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी

110

2.000

0.000 0.000

1 पक्का कुआ, 1 बेरी

2.000

0.320

116

0.320 0.000 0.000

1 पक्का कुआ

14

109

0.000 0.000

भूमि स्वामी

1.130 1.130

राकेश पिता सीताराम 1/5 भाग जगदीश पिता सींताराम 1/5 भाग सुरेन्द्र पिता सीताराम 1/5 भाग निर्मला पुत्री सीताराम 1/5 भाग शांतिबाई बेवा सीताराम 1/5 भाग पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी

15

0.160

111/1

भूमि स्वामी

0.160 0.000 0.000

दुरग पिता नंदा पता खेजरामाफी राहतगढ़ सागर म०प्र ० भूमि स्वामी

3सेमर

0.320

111/2

भूमि स्वामी

0.320 0.000 0.000

जमना पिता पूरनसींग पता 16 खेजरामाफी राहतगढ़ सागर म०प्र ० भूमि स्वामी

3 छेवला, 2 रेंजा

17

1.040 1.040

भूमि स्वामी 113/1

0.000 0.000

बाबूसीग पिता कन्छेदीलाल 1/2 भाग चैनसींग पिता कन्छेदीलाल 1/2 भाग पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी

0.400

भूमि स्वामी 113/2

दरयावसिंह पिता राजाराम पता 18 दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी

0.400

भूमि स्वामी 115/1

भरत सिंह पिता राजाराम पता 19 दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी

0.030

115/2

भूमि स्वामी

लखनसिंह पिता राजाराम पता 20 दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी

121

0.370 0.370 0.000 0.000 4237

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अगस्त 2022

भाग 1 ]

9

4

6

8

5

7

3

2

0.000 0,000

0.120 0.120

115/3

भूमि स्वामी

प्यारीबाई बेवा राजाराम पता 21 दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी

0.000 0.000

0.270

118 0.270

भूमि स्वामी

0.000 0.000

0.370

0.370

119

22 सरवन पुत्र तुलाराम 1/4 भाग खूबा पुत्र तुलाराम 1/4 भाग मथुरा पुत्र तुलाराम 1/4 भाग रामप्यारी पुत्री तुलाराम 1/4 भाग पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र . भूमिस्वामी

0.000 0.000

0.160

0.160

120/1

भूमि स्वामी

23

प्रेमसींग पिता मनमोहन पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी

0.000 0.000

0.150

24

0.150

120/2

भूमि स्वामी

प्रभू पिता मनमोहन पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र . भूमि स्वामी

0.000

0.000

0.160

122 0.160

भूमि स्वामी

खूबसींग पिता कमलेशसिंह लोधी 25 दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी

1 पलास

0.000

0.000

123

0.350

0.350

26

भूमि स्वामी

प्रभाबाई पिता इमरतसीग पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी

0.000 0,000

0.100

0.100

124/1

भूमिस्वामी

नाथूराम छोटेलाल पिस. कन्हैयालाल 27 प्रेमबाई बेवा कन्हैयालाल पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

0.100

28

124/2

भूमि स्वामी

दीपनरायण नरेश ना बा पिता व पा प्रभू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

125

0.320

0.320 0.000 0.000

1 पक्का कुआ, 1 बेरी, 1 पलास

भूमि स्वामी_

29

कन्छेदी पिता श्यामलाल पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी

0.330 0.330 0.000 0.000

128/2

127

1.110

30

1.110 0.000 0.000

1 पंक्का कुआ, 3 पलास

भूमिस्वामी

अब्दुलफहीम पिता अब्दुल शहीद पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमिस्वामी

2 पलास, 1 खेर

1.380

1.380

0.000 0.000

128/1

भूमि स्वामी

कृपाराम पिता अनंतराम पता 31 दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी

129

1.590

1.590

0.000

0.000

1 पक्काकुआ, 1 बेरी, 2 पलास

भूमि स्वामी

दयाराम पिता हरीनारायण पता 32 दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी

0.180

221

0.180 0.000 0.000 4238

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

[ भाग 1

3

5

4

6

7

8

9 2

130 0.250

0.000 0.000 3 पलास

0.250

भूमि स्वामी

33

215

1.930

1 पक्काकुआ

0.000 0.000

1.930

गुन्नासिंह पिता बिहारी पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी

0,300

131

भूमि स्वामी

0.000 0.000

227

1.310

?

1.310

पुष्प कुमार पिता मुन्ना सिंह पता 34 दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी

0.000 0.000

1.620 1.620

132/1

35

भूमि स्वामी

4 बेरी , 1 सोबबूल कुन्दनसींग पिता बिहारी पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी

0.200

135/2

1 पर्वका कुआ

0.000

0.000

36

1.220 1.220

भूमि स्वामी 132/2

श्रीबाई पुत्री बिहारी पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी

1 ट्यूबबेल , 1 बेरी, 3 पलास

0.000

0.000

134

2.180 2.180

भूमि स्वामी

रामप्यारी पति कुन्दनसींग पता 37 दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वाभी

1 ट्यूववेल,

38

1.980

1.980

भूमि स्वामी 135/1

दिनेश पिता कुन्दन पता दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी

0.000 0.000

0.970

0.970

136/1

0.000

0.000

2,320

2.320

213/1

1

भूमि स्वामी

गोवरधन पिता छतरसींग पता 39 दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी

0.000 0.000

0.150

0.150

214/1

1 पर्वका कुआ 8 पलास, 1 उमर, 2पीपल, 1 गुरार

0.000 0.000

0.970 0.970

136/2

0.000

1.610

1.610

0.000

भूमि स्वामी 213/2

गुलाब पिता छत्तरसींग पता 40 दरकोली राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी

0.160 0.160 0.000 0.000

214/2

0.000 0.000

0.340

0.340

137/1

41

भूमिस्वामी

तुलाराम पिता परम पता दरकोली राहतंगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी

0.350 0.350 0.000 0.000

137/2

1 आम

138

0.540

0.000 0.000

0.540

भूमिस्वामी

0.000 0.000

211

0.930 0.930

हरीराम पुत्र कम्म्मेद 1/5 भाग नेतराम पुत्र कम्मोद 1/5 भाग नव्बोवाई पुत्री कम्मोद 1/5 भाग 42 परमोयाई पुत्री कम्मोद 1/5 भाग लच्छोबाई पुत्री कम्मोद 1/5 भाग पत्ता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र ० भूमिस्वामी 4239

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

भाग 1 ]

4

5

9

6

7

8

3

2

0.000 0.000

139 0.530 0.530

पुतरोवाई बेवा सुखलाल 1/11 भाग मंजू पुत्र सुखलाल 1/11 भाग ओमकार पुत्र मुलू 1/55 नाग दामोदर पुत्र मुलू 1/55 भाग राजू पुत्र मुलू 1/55 भाग अन्नो पुत्री गुलू 1/55 भाग सूरजबाई बेवा मुलू 1/55 माग चंसू पुत्र सुखलाल 1/11 भाग हल्के पुत्र

भूमि स्वामी

0.000

0.000

0.920

0.920

212

43 सुखलाल 1/11 भाग पार्वती पुत्री सुखलाल 1/11 भाग कुअरवाई पुत्री सुखलाल 1/11 भाग बाबूलाल पुत्र फुल्ला 1/11 भाग पार्वती बेवा फुल्ला 1/11 भाग सुशीला पुत्री फुल्ला 1/11 भाग सुनीता पुत्री फुल्ला 1/11 भाग पता दरकोली राहतगढ़ सागर म० प्र ० भूमिस्वामी

4सागौन

0.000

0.000

0.380 0.380

भूमि स्वामी 140

सीताराम पिता प्यारेलाल पता पता 44 दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र ० भूमि स्वामी

2 पलास

0.000

0.000

0.560

0.800

45

141/1

भूमि स्वामी

हरिचंद पिता कलुआ पता दरकोली राहतगढ़ सागर म ०प्र० भूमि स्वामी

0.000

0.000

परसराम पिता फुस्सा 1/9 भाग हल्के पिता फुस्सा 1/9 भाग रामप्रसाद पिता फुस्सा 1/9 भाग मोतीलाल पिता फुस्सा 1/9 भाग छोटे पिता फुस्सा 1/9 भाग अजुद्धी पिता फुस्सा

0.742

2.180

142

भूमि स्वामी

46 1/9 भाग कमलाबाई पुत्री फुस्सा 1/9 भाग सियावाई पुत्री फुस्सा 1/9 भाग मनबाई पुत्री फुस्सा 1/9 भाग पत्ता पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र ० भूमि स्वामी

1 पक्काकुआ

0.000 0.000

0.250

1.160

150

भूमिस्वामी

47 छोटेलाल बल्द वैजनाथ पता सा० देह भूमि स्वामी

0.510

भूमि स्वामी 149

0.000 0.000

0.160

0.730

151/1

भूमिस्वामी

परमलाल पिता भगवानदास पता 48 दरकोली राहतगढ़ सागर म० प्र० भूमिस्वामी

3 रूसल्ला

0.000 0.000

1.460 0.460

151/2

भूमि स्वामी

सीताराम बल्द भगवानदास पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

49

0.750

152

भूमि स्वामी

मुहम्मद सादिक पिता मुहम्मद 50 इशाक पता निवासी राहतगढ़ भूमि स्वामी

0.180

0.000

0.800

0.000

153/1

भूमि स्वामी

देवेन्द्र सिंह बल्द हीरालाल पता 51 सा० देह भूमि स्वामी 4240

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

[ भाग 1

9

7

8

5

6

4

3

2

0.000

0.110

0.000

0.110

206/2

भूमिस्वामी

52

छोटेलाल पुत्र वल्ले पता राहतगढ़ सागर म ० प्र० भूमि स्वामी

0.640

190/2

भूमिस्वामी

53

प्यारेलाल पुत्र वल्ले पता राहतगढ़ सागर म० प्र० भूमि स्वामी

0.000

0.290

0.000

0.650

190/3

भूमिस्वामी

54

सागर म० प्र ० भूमि स्वामी खुशीलाल पुत्र बल्ले पता राहतगढ़

0.000

0.460

0.000

0.460

205

भूमि स्वामी

0.000

0.190

0.000

0.190

206/1

मानसींग पुत्र बल्ले पता पता 55 दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र ० भूमि स्वामी

1 वेरी

0.000

0.000

0.860

2.760

192

56

भूमि स्वामी

0.000

0.000

0.750 0.750

कुंजीलाल बल्द रामलाल पता सा. देह भूमि स्वामी

203

1 बेरी. 1 साज

0.000

0.000

0.625

1.150

57

195/1

भूमि स्वामी

हुकुमसींग पिता करनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

1 पीपल

0.000

0.000

0.750

1.150

58

195/2

भूमि स्वामी

भीकम वल्द करनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

3 रूसलला

0.860

4.170

196/1

59

भूमि स्वामी

अब्दुल गफ्फार बल्द अब्दुल गफूर पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

1.000

229/2

1 पक्का कुआ . 1 बेरी

0.000 0.000

1.000

भूमि स्वामी

60

ट्यूबवेल

0.000 1

0.000

1.600 1.600

229/3

मु. आजम पिता अब्दुल गफार खां पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० भूमि स्वामी

0.800

229/4

1 पीपल, 2 पलास

0.000

0.000

0.850 0.850

197/1

भूमि स्वामी

कृष्णकांत पुत्र चेनसींग 1/5 भाग संतोषरानी बेवा चेनसींग 1/5 भाग माया पुत्री चेनसींग 1/5 भाग मनीषा 61 पुत्री चेनसींग 1/5 भाग शिवानी पुत्री चेनसींग 1/5 भाग पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र ० भूमि स्वामी

2 पलास,

0.000 0.000

0.850

0.850

197/2

भूमिस्वामी

भारत सीग बल्द रामचरण पता सा. 62 गावरी भूमि स्वामी

0.800

199/1/1

भूमि स्वामी

सुरेश कुमार पिता राजाराम 63 विश्वकर्मा पता राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी

1.000

199/2

64

भूमिस्वामी

1 पक्का कुआ 2 पलास , 3 रूसल्ला संतराम नावा पिता व पा सीताराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

चिराहल

0.710

0.000 0.000 1

0.710

200/3

भूमिस्वामी

65

1 ट्युववेल

0.000

0.000

1.310

मु. अराद वल्द अब्दुल गफ्फार पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी

1.310

201

भूमि स्वामी 4241

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

भाग 1 ]

9

6

7

8

5

3

4

2

0.000 0.000

0.820

0.820

भूमि स्वामी 202

सोनूराम बल्द सीताराम पता सा. 66 देह भूमिस्वामी

1 बेरी , 2 पलास.

0.000 0.000

0.540

0.540

207

भूमिस्वामी

67

जगदीश पिता मुन्जा पता दरकोली राहतगढ़ सागर म० प्र० भूमि स्वामी

0.150

0.150

208

भूमिस्वामी

68

पुतरोबाई पति सुखलाल पता सा. देह भूमि स्वामी

0.000

1.160 0.000

1.160

209/1

भूमिस्वामी

मनकुवंर पति परषोत्तम प्यारीबाई 69 पति बैजनाथ पता सा. देह भूमि स्वामी

1 ट्यूबवेल, 1 बेरी

0.000

0.360 0.000

0.360

209/2

70

भूमिस्वामी

बेरी, 4 पलास

0.000 1

सुधाबाई पति परसराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.000

0.800

0.800

209/3

1 पलास

0.000

0.000

0.770

0.770

भूमिस्वामी मी 210/1

मन्नू वल्द भगवानदास पता सा. देह भूमि स्वामी

71

0.770

0.770

0.000

210/2

1 पर्वका कुआ, 2 देरी, 1 पलास

0.000

भूमिस्वामी

परसराम वल्द भगवानदास पता 72 निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.880

216

0.000 0.000

1 पक्काकुआ, 2 सेमर, 1 पलास

1.880

भूमिस्वामी

शारदाबाई पति मुन्नासिंह पता 73 दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० भूमिस्वामी

0.000 0.000

1.170

1.170

217

74

भूमि स्वामी

अनवरशाह वल्द निशारशाह पता सा.. राहतगढ़ भूमि स्वामी

0.600

218/1

भूमिस्वामी

0.600

219/1

तीरथ सींग वल्द प्रताप सिंह महेश 75 सिंह पिता तीरथ सींग पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी :

1 उमर

0.000 0.000

0.590 0.590

218/2

भूमि स्वामी

श्यामलाल पिता भोले पता सा. 76 खैजरामाफी भूमि स्वामी

1 पक्का कुआ, 1

0.410

219/2

0.000 0.000 बेरी

0.410

0.410

0.000 0.000

0.410

219/3

भूमिस्वामी

77

0.410

0.000 0.000

0,410

219/4

रामनरेश देशराज पिता गोवरधन पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

0.000 0.000

0.220 0.220

219/5

0.000 0.000

0.140 0.140

219/6

0.000 0.000

1.200

1.200

220/1

भूमि स्वामी

रविशंकर पिता दिलीपसींग पता 78 दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० भूमि स्वामी 4242

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

2

3

4

220/2

222/4

भूमिस्वामी हृदय पिता दिलीपसींग पता 79दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० भूमि स्वामी

226

222/1/1

भूमि स्वामी कमलेश पिता दिलीप जाति लोधी 80 पता खेजरामाफी राहतगढ़ सागर म०प्र० भूमि स्वामी

222/1/2

भूमिस्वामी लालचंद पिता कमलेश जाति लोधी 81 पता खेजरामाफी राहतगढ़ सागर म०प्र ० भूमि स्वामी

222/2

भूमिस्वामी केराबाई पत्नी कमलेश जाति लोधी 82 पता खेजरामाफी राहतगढ़ सागर म०प्र० भूमि स्वामी

83

222/3

भूमि स्वामी दौलत पिता दिलीप पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

225/1

भूमिस्वामी माधव सींग पिता तीरथ सींग पता 84 दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० भूमि स्वामी

225/2

भूमि स्वामी महेश सींग पिता तीरथ पता 85 दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० भूमिस्वामी

229/1 86

भूमिस्वामी बाबूलाल पिता गुलाब पता दरकोली राहतगढ़ सांगर म०प्र० भूमि स्वामी

तारा पुत्री श्यामलाल 1/12 भाग अनोप पुत्री हरनाम 1/8 भाग प्रहलाद पुत्र श्यामलाल 1/12 भाग गन्धर्व पुत्र श्यामलाल 1/12 भाग

230/1

भूमि स्वामी 87 ओमकार पुत्र रामसींग 1/4 भाग रनवीरसींग पुत्र रामसीग 1/4 भाग रूपसिंग पुत्र हरनाम 1/8 भाग पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र ० भूमि स्वामी

[ भाग 1

9

8

5

7

0.900

0.880

1 पक्का कुआ. 1 देरी

0.000

0.880 0.000

2 अमरूद

0.000

0.000

0.600 0.600

1 पक्का कुआ, 1 देरी

0.000

0.000

1.000 1.000

0.000

0.000

0.770

0.770

2पलास

0.600

0.002

0.000

2.370 2.368

1 पक्काकुआ, 17 आम, 40 अमरूद 1 जामुन

0.000

0.000

3.810 3.810

1 पक्का कुआ. 1 ट्यबबेल, 2 बेरी, 1 अमरूद, 7खलास

1 पंक्का कुआ,1 ट्यबबेल 1 आम,

3.810 3.810 0.000 0.000

अमरूद, 15 पलास, 1 बबूल , 1 पीपल, 2 कोहा, 2 रेन्जा, 2 बहेरा

1.700 1.700 0.000 0.000

0.890

0.000 0.000

0.890 4243

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

भाग 1 ]

9

8

2

6

4

5

7

3

कल्लू पुत्र मुहम्मदसलीम 1/13 भाग

रियाजा पुत्र मुहम्मदसलीम 1/13 भाग

शायदा पुत्री मुहम्मदसलीम 1/13 भाग

जरीना पुत्री मुहम्मदसलीम 1/13 भाग

मुकनेश पुत्री मुहम्मदसलीम 1/13 भाग

आरिफ पुत्र मुहम्मदसलीम 1/13 भाग

इम्तयाज पुत्र मुहम्मदसलीम 1/13 भाग

0.000

0.000

0.440

0.440

230/2

भूमि स्वामी

88 उवेश पुत्र मुहम्मदसलीम 1/13 भाग

आमना बी बेवा मुहम्मदसलीम 1/13 भाग

इरसाद बी पुत्री मुहम्मदसलीम 1/13 भाग

समशाद बी पुत्री मुहम्मदसलीम 1/13

भाग आपदा बी पुत्री मुहम्मदसलीम 1/13

भाग शायबा बी पुत्री गुहम्मदसलीम 1/13 भाग पता दरकोली राहतगढ़ सागर म० प्र०

भूमिस्वामी

231 0.700

89

भूमिस्वामी

शोकत पिता सखाबत पता दरकोली राहतगढ़ सागर म० प्र० भूमि स्वामी

1.328

1.330

232

0.002

0.000

भूमि स्वामी

90

रनवीरसिंह पिता रामसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी

1 पक्का कुआ, 1 ब्रेरी, 1 नीवू 1 रतनजोत , 1 कोहा , 1 सेमर

1 पृक्काकुआ

0.000

1.790 0.000

1.790

भूमिस्वामी 233/2

कृष्णाबाई पति रघुवीर प्रसाद पता 91 दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० भूमिस्वामी

कोहा, 1 बबूल

0.670 0.000 2

0.670 0.000

236

भूमि स्वामी

0.000

0.000

1.390

1.390

92 राकेश पिता रतीराम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र० भूमि स्वामी

237/1/2

भूमिस्वामी

1,000

237/2

भूमि स्वामी

हरीशंकर पिता अयोध्या प्रसाद पता 93 दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र ० भूमिस्वामी

0.800

0.800

237/1/1

भूमि स्वामी

2 उमर, 1 पलास 1 पीपल , 1 कंजी

94

इन्द्राज पिता रतीराम पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र ० भूमि स्वामी

238

भूमि स्वामी

0.770

0.000 0.000

240

0.770

भूमि स्वामी

95

हरीशंकर पुत्र गोविन्ददास 1/4 भाग अमानो बाई पुत्री गोविन्ददास 1/4 भाग सरोज पुत्री गोविन्ददास 1/4 भाग रूक्काबाई बेवा गोविन्ददास 1/4 भाग पता दरकोली राहतगढ़ सागर म०प्र ० भूमि स्वागी

0.000 0.000

0.650

0.650

136/3

96

भूमिस्वामी

प्रेमबाई वेवा छत्तारसींग पता सा. खैजरामाफी भूमि स्वामी

0.000 0.000

0.140 0.140

219/7

104,377 2.610 0.004

137 123.170

कुलयोग 4244

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

[ भाग 1

भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुम्बों एपं मकान इत्यादि का विवरण

खसरा नं.

भू-धारक का विवरण

स. क्र.

मकान धारक का विवरण

2

3 1

अर्जित संपत्ति का विवरण

क्षेत्रफल वर्ग मी. में

घारा उडी के तहत प्रभावित कुटुंब

7

4

1

दौलत पिता दिलीप

6

5

7.50

खुली देहलान खपरैल

222/3

दौलत पिता दिलीप पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

2

10.00

कच्चा मकान ईट मिट्टी की जुडाई खपरैल

21.00

232

रनवीरसिंह पिता रामसिंह पत्ता सा. देह भूमि स्वामी

रनवीरसिंह पिता रामसिंह कच्चा मकान खपरैल

संयुक्त जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रारूप-04 अंतर्गत उपरोक्त तालिका के स.क्र.39,40, 48, 49, 75, 77, एवं 96 पर क्रमशः 136 / 1,136 / 2 , 151 / 1,151 / 2 , 219/1 , 219/2 , 219/3 , 219/4 , 219/5, 219/6 एवं 136 / 3,219 / 7 का वर्तमान भू-अभिलेख अनुसार रकवा एवं मिसल वन्दोबस्त के अनुसार रकवा में अंतर पाया गया है । उक्त सर्वे क्रमांक में रकवा में अंतर के संबंध में जांच प्रतिक्रियाधीन है । जांच उपरांत पाये गये तथ्यों के आधार पर अंतिम अधिनिर्णय में जांच प्रतिवेदन के आधार पर सुधार किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रभावित भूमि स्थावर परिसंपत्तियों के अर्जन के कारण विस्थापित परिवारों का मौजा दाऊदपुर पटवारी हल्का नं. 0031 तहसील राहतगढ जिला सागर में स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 4, * 6/1 , 9, 11 एवं 59 रकवा क्रमशः 5.57 , 21.57, 4.12,7.27 एवं 6.38 हेक्टेयर कुल रकवा 44.91 हेक्टेयर पर शासकीय आवासीय पट्टा दिया जावेगा तथा म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए) /117/18/एम.पी.एस./31/1761 / भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा बीना सिंचाई परियोजना के डूब से प्रभावितों हेतु स्वीकृत विशेष पैकेज निम्नानुसार है:-

(अ) डूब क्षेत्र की निजी भूमि हेतुः-

(i ) क्रय / अर्जित की जाने वाली भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर रूपये 10 (दस) लाख की दर से एक मुश्त राशि।

तथा

क्रय की जाने वाली भूमि मे पक्का कुआं होने की दशा में रूपयें 2 (दो) लाख प्रति कुआं ।

तथा

क्रय की जाने वाली भूमि मे चालू ट्यूबवेल होने की दशा में रूपयें 1 (एक) लाख प्रति ट्यूबवेल ।

:

तथा

अर्जित की जाने वाली भूमि मे फलदार वृक्षों का बगीचा होने की दशा में उपरोक्त के अतिरिक्त रूपयें 3 (तीन) लाख प्रति हेक्टेयर की दर से ।

(ii) भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण का मुआवजा आदेश जारी किए जाने की दशा में मुआवजा राशि उपरोक्तानुसार वर्णित राशि से कम हो तो अंतर की राशि कृषक से सभी प्रकार के स्वत्वों एवं बाद के अंतिम निराकरण की पूर्ण सहमति प्राप्त करने के उपरांत विशेष अनुदान के रूप में दी जावे ।

4245

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अगस्त 2022

भाग 1 ]

(ब) परियोजना के डूब क्षेत्र मे आने वाले परिवारो के पुनर्वास की प्रक्रिया सहज बनाने और विस्थापितो की सहमति से उनके पुनर्वास के उद्देश्य से विस्थापित होने वाले परिवारों को निम्नानुसार एक मुश्त पुनर्वास (अनुदान ) पैकेज दिया जाए ।

(i) अर्जित किये जाने वाले मकान का कलेक्टर द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य की राशि का 50 प्रतिशत अतिरिक्त पुनर्वास अनुदान

तथा

ग्रामीण क्षेत्र मे भू-खण्ड दिये जाने की दशा में रू. 2.00 (दो) लाख एक मुश्त अनुदान ।

अथवा

यदि पात्र परिवार भू- खण्ड नही लेना चाहता है तो रु. 5.00 (पांच ) लाख एकमुश्त पुनर्वास अनुदान ।

(ii) उपरोक्तानुसार एकमुश्त पुनर्वास अनुदान में परिवहन अनुदान एवं पुनर्वास आदि सभी के लिए देय राशि सम्मिलित मानी जावेगी और इनके लिए पृथक से कोई राशि देय नही होगीं

ii ) परित्यक्ता का परिवार अथवा iii ) परिवार से आशय है :- (i ) शादी शुदा व्यस्क का परिवार (

(

(iii ) विधवा का परिवार

(स) उपरोक्तानुसार विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ लेने के लिए इच्छुक विस्थापित परिवारो की लिखित सहमति प्राप्त की जाए । लिखित सहमति प्राप्त होने की दशा मे ही इस विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ देय होगा, अन्यथा नहीं ।

को अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/ स्थावर परिसंपत्त्यिों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितो के लिए प्रतिकारों और पुर्नवास्त्र तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राहतगढ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक (3/09/2022 प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पतियों मे अपने अपने हितो की प्रकृति तथा ऐसे हितो के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापो के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दाबे प्रस्तुत कर सकते है

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राहतगढ जिला सागर तथा परियोजना प्रशासकं बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू.-2 ) क्रमांक 2 राहतगढ, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 19 August 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2022-08-19.33.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2022-08-19.33.Ordinary.