ध्य प्रदे
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 459]
भोपाल, मंगलवार , दिनांक 23 अगस्त 2022- भाद्र 1 , शक 1944
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2022
क्रमांक एफ- ए- 3-51-2019-1- पांच (57 ) .- मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम , 2017 के नियम 48 के उपनियम ( 4 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार , परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- ए- 3-51-2019-1- पांच ( 29 ) , दिनांक 4 मई 2020 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-
उक्त अधिसूचना में , प्रथम अनुच्छेद में, 1 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी, शब्द " बीस करोड़ रुपये " के स्थान पर शब्द " दस करोड़ रुपये " प्रतिस्थापित किये जायेंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 23 अगस्त 2022
क्रमांक एफ- ए- 3-51-2019-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ- ए- 3-51-2019-1- पांच ( 57 ) , दिनांक 23 अगस्त 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
Bhopal , the 23rd August 2022
No. F A 3-51-2019-1 - V-( 57 ) . In exercise of the powers conferred by sub - rule (4) of Rule 48 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules , 2017 , the State Government , on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendment in this department's notification No. F A 3-51-2019-1 -V- (29) , Dated 4th May 2020 , namely :-
In the said notification , in the first paragraph , with effect from the 1st day of October , 2022, for the words " twenty crore rupees " , the words " ten crore rupees " shall be substituted.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy . Secy .
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .