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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , बुधवार, दिनांक 24 अगस्त 2022- भाद्र 2, शक 1944
क्रमांक 462]
परिवहन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2022
क्र. एफ- 22-23-2022- आठ.- मोटरयान अधिनियम, 1988 ( 1988 का 59 ) की धारा 59 की उपधारा ( 4 ) तथा धारा 64 के खण्ड ( त ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, विरचित मोटरयान ( यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य ) नियम, 2021 के नियम 3 के उपनियम ( 1 ) के खण्ड ( ख ) तथा ( ट ) , द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश को रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी तथा मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव को अपील प्राधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है.
2. यह अधिसूचना " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इसके प्रकाशन की तारीख में प्रवृत्त होगी.
No. F - 22-23-2022- VIII. In exercise of the powers conferred by clause (b ) and ( 1 ) of sub - rule ( 1 ) of Rule 3 of the Motor Vehicles ( Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility ) Rules , 2021 , which were framed in exercise of the powers conferred by sub - section (4) of Section 59 and clause (p) of Section 64 of the Motor Vehicles Act , 1988 ( 59 of 1988 ) , the State Government , hereby , nominates the Commissioner , Transport of Madhya Pradesh as Registering Authority and Secretary/Principal Secretary/Additional Chief Secretary of Government of Madhya Pradesh , Transport Department as the Appellate Authority .
2. This notification shall come into force from the date of its publication in the " Madhya Pradesh Gazette" .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , श्वेता पवार, उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .