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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 34, Part Part 1, 26 August 2022

Published 26 August 2022

Type
Ordinary
Gazette no.
34
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2022-08-26.34.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

वध्य प्रदे श शासन

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 26 अगस्त 2022- भाद्र 4, शक 1944

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन ,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ ) मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2022

क्र. एफ 11-146-2019-सूअप्र- एक- 9-699.- राज्य शासन , एतद्वारा , माननीय श्री ए. के. शुक्ला, मुख्य सूचना आयुक्त, सपत्नीक दिनांक 10 से 14 अगस्त, 2022 तक भोपाल से पुणे (महाराष्ट्र ) जाने एवं आने हेतु कैलेण्डर वर्ष 2022 की प्रथम एल.टी.सी. अथवा दिनांक 11 , 13 एवं 14 अगस्त, 2022 को शासकीय अवकाश व दिनांक 10 एवं 12 अगस्त 2022 दो दिवस के आकस्मिक अवकाश के साथ उक्त अवधि की एल.टी.सी. एवं एल.टी.सी. के सह प्रयोज्य " 10 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण " का तीसरी बार लाभ लिये जाने की स्वीकृति/ अनुमति प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गिरीश शर्मा , उपसचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 12 अगस्त 2022

क्र. एफ 1 ( ए) 139-2017- ब-2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री राकेश कुमार सिंह, भापुसे सेनानी, 13 वीं वाहिनी, विसबल , ग्वालियर को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष 2022-23 में दिनांक 25 जुलाई 2022 व 3 अगस्त 2022 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं 23-24 जुलाई 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ भारत भ्रमण अन्तर्गत तमिलनाडु हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :-

1. श्री राकेश कुमार सिंह स्वयं

2. श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी

3. श्री चारूदत्त सिंह पुत्र

4247

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त 2022

4248

(2 ) श्री राकेश कुमार सिंह, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्यप्रभार श्री एम. एस. मण्डलोई, रापुसे , उप सेनानी, 13 वीं वाहिनी, विसबल, ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

में पारित आदेश दिनांक 21 फरवरी , 2006 के अनुपालन में और राज्य परिषद् के आदेश दिनांक 05 जून , 2006 के अनुपालन में, विधि और विधायी कार्य विभाग ने अपने आदेश दिनांक 15 जून, 2006 द्वारा मध्यप्रदेश में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों को कतिपय सुविधाएं प्रदान की गई है;

और, यतः उपरोक्त आदेश दिनांक 15 जून, 2006 के पैरा 8 ( 2 ) के साथ पठित पैरा 16 में यह उपबंध है कि राज्य शासन , सेवारत/ सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए निजी चिकित्सालयों को अधिसूचित करेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राकेश कुमार सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न सेनानी, 13 वीं वाहिनी , विसबल , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री राकेश कुमार सिंह, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

अतएव , इस संबंध में जारी इस विभाग की समस्त पूर्व अधिसूचनाओं की निरंतरता में, राज्य शासन , संचालक , स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश, के परामर्श से, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 3 ) में वर्णित राज्य में के निम्नलिखित निजी चिकित्सालय को सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए अधिसूचित करती है , अर्थात्:-

सारणी

(5) अवकाशकाल में श्री राकेश कुमार सिंह , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

चिकित्सालयों का नाम

जिला

अनु-

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश कुमार सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्रमांक

(3)

(2)

(1)

1.

बुरहानपुर एप्पल सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल्स एल एल पी , गोविन्दपुरा कॉलोनी , मोहम्मदपुरा , बुरहानपुर ( म. प्र . ) पिन-450 331

क्र. एफ 1 ( ए) 59-2012- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री अशोक गोयल , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस सुधार, पु. मु. , भोपाल को दिनांक 22 से 26 अगस्त 2022 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 20-21 अगस्त 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

बुरहानपुर

2. ऑल इज वेल , मल्टीस्पेशिलिटी हॉस्पिटल , मेक्रो विजन एकेडमी के पास, मोहम्मदपुरा , बुरहानपुर ( म. प्र. ) पिन-450 331

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गोयल , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस सुधार, पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक गोयल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक गोयल , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

F. No. 3358-2022 - XXI - B ( 1 ) .- WHEREAS , in compliance of the order dated 21 February , 2006 passed by the Supreme Court of India in Writ Petition (Civil ) No. 1022/89 All India Judges Association and Others Versus Union of India and others and in compliance of the order dated 5th June , 2006 of the State Council the Law and Legislative Affairs Department vide its order dated 15th June , 2006 granted certain facilities to the Judicial Officers posted in Madhya Pradesh ;

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी , अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 16 अगस्त 2022

AND , WHEREAS , Para 8 ( 2 ) read with Para 16 of the aforesaid order dated 15th June , 2006 provides that the State Government shall notify private hospitals for treatment of working/ retired Judicial Officers and their family members;

Now, therefore, in continuation of this department's all previous notifications issued in this regard, the State Government , in consultation with the Director , फा. क्र. 3358-2022- इक्कीस - ब ( एक) .- यत; भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका ( सिविल ) क्रमांक 1022/89 अखिल भारतीय जजेस् एसोसिएशन एवं अन्य विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य 4249

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त 2022

भाग 1 ]

Health Services , Madhya Pradesh , hereby , notifies the following private hospitals in the State mentioned in column (3) of the table below for treatment of working/ retired Judicial Officers and their family members , namely :-

TABLE

District

S. No.

Name of Hospitals

(2)

(3)

(1)

1. Burhanpur Apple Super Speciality Hospitals LLP , Govindpura Colony , Mohammadpura , Burhanpur (M. P. ) Pin 450 331 .

2. Burhanpur All is Well Multi Speciality Hospital Near Macro Vision Academy , Mohammadpura , Burhanpur (M. P. ) Pin 450 331 .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2022

फा. क्र. 2955 - इक्कीस- ब ( दो ) 22.- राज्य शासन , इस विभाग के आदेश दिनांक 17 जून 2021 की शर्तों पर माननीय उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल , मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों , अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना ( लोकायुक्त संगठन ) भोपाल की ओर से पैरवी करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 24( 8 ) के अधीन नियुक्त विशेष लोक अभियोजक श्री अजय कुमार चतुर्वेदी, अधिवक्ता, ग्वालियर के कार्यकाल में दिनांक 12 जून 2022 से पुनः एक वर्ष की अभिवृद्धि करता है. उन्हें उक्त प्रकरणों में पैरवी के फलस्वरूप पारिश्रमिक इत्यादि का भुगतान लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सतीश चन्द्र शर्मा , सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2022

पंजी. क्र. 2916- इक्कीस- ब( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा, जिला ग्वालियर में विभागीय आदेश दिनांक 11 जुलाई 1995 द्वारा नोटरी के पद पर नियुक्त श्री श्याम सुंदर जैन के विरूद्ध प्रधान जिला एवं संत्र न्यायाधीश , ग्वालियर के जांच प्रतिवेदन के अनुसार उनके लगातार अस्वस्थ रहने के कारण नोटरी व्यवसाय आगे चालू नहीं रखने के आधार पर उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास भटेले , अतिरिक्त सचिव.

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2022

क्र. एफ 4-3-2022- छत्तीस .- राज्य शासन , एतद्वारा , श्रीमती ज्योति टोप्पो , उप संचालक, संचालनालय, मत्स्योद्योग , भोपाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, प्रतिनियुक्ति पर प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश , मत्स्य महासंघ ( सहकारी ) मर्यादित , भोपाल के पद पर पदस्थ करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सुनील मड़ावौँ, अवर सचिव .

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2022

क्र. एफ 16-52-2022- ए - ग्यारह. - बॉयलर एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , मेसर्स भारत ओमान रिफायनरीस लि. , बीना, जिला सागर , मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्रों को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के प्रवर्तन से निम्नानुसार तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है :-

क्र.

प्रमाण पत्रों की वैद्यता अवधि

बायलर क्रमांक

छूट की अवधि (4)

(3)

(2)

(1)

30-04-2023

05-07-2022

1. एमपी/4847

30-04-2023

05-07-2022

2. एमपी/4846

30-04-2023

05-07-2022

3. एमपी/4840

30-04-2023

15-07-2022

4. एमपी/4801

30-04-2023

15-07-2022

5. एमपी/4802

30-04-2023

19-07-2022

6. एमपी/5292

19-07-2022 30-04-2023 7. एमपी/5293

( 1 ) संर्दभाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम , 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बायलर मध्यप्रदेश, भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संर्दभाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

4250

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त 2022

(3 ) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियम कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

( 5 ) भारतीय बायलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम, 385 क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुक्ल अग्रिम दी जावेगी.

(6 ) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

(7 ) आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र एवं संचालक वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2022

क्र. एफ 16-18-2022- ए- ग्यारह.-बॉयलर एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , मेसर्स मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना दोंगलिया, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/5269/एवं वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/5223 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से निम्नानुसार तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है :-

क्र.

प्रमाण पत्रों की वैद्यता अवधि

बायलर क्रमांक

(3)

छूट की अवधि (4) (1) 1.

15-06-2022

(2) एमपी/5269

14-07-2022

2.

22-07-2022

21-10-2022 एमपी/5223

( 1 ) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बायलर मध्यप्रदेश , भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2 ) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3 ) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.

(4 ) नियम कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

[ भाग 1

(5 ) भारतीय बायलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम, 385 क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.

(6 ) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

(7) आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र एवं संचालक वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/ इकाई का होगा.

क्र. एफ 16-57-2020- ए- ग्यारह . बॉयलर एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , मेसर्स मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना दोंगलिया, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/5027 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से दिनांक 21 सितम्बर 2022 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है :-

( 1 ) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बायलर मध्यप्रदेश , भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2 ) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3 ) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा .

(5 ) भारतीय बायलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम , 385 क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी .

( 6 ) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

(7) आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र एवं संचालक वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

व्ही. के. बरोनिया , अपर सचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त 2022

4251

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

रतलाम, दिनांक 12 जुलाई 2022

( अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि क्रय नीति 2014)

क्र. 3083 - भू- अर्जन- 22-प्र. क्र. 01-अ-82-21-22 .- एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि " कस्बा जावरा स्थित भूमि पिपलियाखाल सौन्दर्याकरण एवं प्रदूषण मुक्ति कार्य योजना के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट " हेतु तहसील जावरा , जिला रतलाम के निर्माण हेतु निम्न खाताधारक की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 112-2-2014-सात- 2- ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है.

अतः निम्न भूमि से किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें. नियत अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा :-

क्र.

खसरा नंबर भूमि धारक का नाम/ पता

(1)

(2)

1

(3) 759 श्रीमती सम्पतबाई पति राधेश्याम

नन्दकिशोर पिता राधेश्याम

निवासी-जावरा , जिला रतलाम.

कुल रकबा (हे. मे.)

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे. में ) असिंचित

सिंचित

(4)

(6)

कुल (7) 1.2520

(5) 1.2520

1.2520

नरेन्द्र सूर्यवंशी, कलेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 1 अगस्त 2022

प्र. क्र. 05 - अ-82-वर्ष- 2022-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (1) पन्ना

(3) विश्रामगंज

(2) अजयगढ

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल- संसाधन संभाग, पवई.

रूंज मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु ग्राम विश्रामगंज के डूब प्रभावित छूटे हुए मकानों का अर्जन.

निजी भूमि पर स्थित 08 मकानों ( क्षेत्रफल 328.95 वर्ग मी. ) का एवं शासकीय भूमि पर स्थित 04 मकानों (क्षेत्रफल 128.04 वर्ग मी. ) कुल 12 मकानों (क्षेत्रफल 456.99 वर्ग मी.) .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4252

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 अगस्त 2022

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 28 जुलाई 2022

पत्र क्र. 199- प्रका.- भू-अर्जन-2022 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील - मऊगंज

(ग ) ग्राम- झलवार

(घ) क्षेत्रफल-0.024 हेक्टेयर.

[ भाग 1

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1) अ-निजी पट्टे की भूमि

152 0.024 अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.024

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.000 म. प्र . शासन की भूमि का योग ....

अब का योग .. 0.024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत जीरो वैलोसिटी निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, छोटे सिंह, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

4253

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त 2022

भाग 1 ]

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 18 अगस्त 2022

सूचना

क्रमांक- एफ- 3-42 / 2022 /18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित)

1973 (क्रमांक-1 सन् 2012) , की धारा 23-" क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा वि० क०अ० सह आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-1935/ टी सी/ 84 / सिंगरौली / उपां / नग्रानि /2022 दिनांक 05/05/2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित सिंगरौली विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है । उपांतरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार है:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रं. ग्राम

क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में)

4. 2.

3.

1.

1

234 का भाग

'विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग 5.

6.

मिश्रित

0.2020 में से 0.0670

बैढ़न

2

235 का भाग

आवासीय (कृषि कार्यालय)

मिश्रित

0.0690 में से 0.0440

बैढ़न

3 बैढन

आंशिक आवासीय तथा

सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक (कृषि कार्यालय )

मिश्रित

0.1170 में से 0.0480

236 का भाग

4

237 का भाग

आवासीय (कृषि कार्यालय)

मिश्रित

0.0320 में से 0.0200

बैढ़न

5

238 का भाग

आवासीय (कृषि कार्यालय )

मिश्रित

0.1210 में से 0.0250

बैढ़न

कुल रकबा

आवासीय (कृषि कार्यालय )

0.5400 में से 0.2040 हेक्टेयर

शर्तेः-

1. उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियाँ मान्य होगी ।

2. उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन, म० प्र ० भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानुसार लागू होंगें ।

3. प्रश्नाधीन स्थल के पूर्व दिशा में स्थित मार्ग की चौड़ाई 12.0 मीटर रखा जाना आवश्यक होगा ।

4. उपरोक्त उपांतरण सिंगरौली विकास योजना 2031 का एकीकृत भांग होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

4254

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त 2022

[ भाग 1

भोपाल , दिनांक 23 अगस्त 2022

सूचना

उपांतरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार है:-

क्रमांक - एफ- 3-40 / 2022/18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधि 1973 (क्रमांक -1 सन् 2012) , की धारा 23-" क " की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोनाल की सूचना क्रमांक-1793/टी सी/73 / उमरिया (शहडोल) /उपां/ नग्रानि/ 2021 भोपाल दिनार: 22/04/2022 द्वारा प्रस्त वित्त किये गये अनुसार प्रवर्तित उमरिया विकास योजना 20: 1 में निनानुसार उपांतरण की पुष्टि करती हैं ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू- उपयोग

विकास योजना में नर्दिष्ट भू- उपयोग

6.

5.

4.

3.

1.

2.

आवासीय

0.0810

1

334/1/1

खलेसर

ग्राम तहसील

कृषि

आवासीय

0.0290

2

334/680/1 बांधवगढ़ जिला शहडोल

कृषि

आवासीय

0.2830

334/2 3

कृषि

आवासीय

0.280

4

334/680/2 कृषि

आवासीय

0.1450

5

317/2 कृषि

आदाजीय

0.11'00

6

318/2 कृषि

आवासीय

0.3320

345

7

कृषि

आदाजीन

0.2060

347

5

कृषि

आवासीय

0.20.20

348

9

कृषि

आधतीय

0.03:20

$48/ 634 10

कृषि

आवासीय

0.5710

336

11

कृषि

0.00050

12

336/682 कृषि 4255

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त 2022

भाग 1 ]

 13             346/2       0.1740    कृषि         आवासीय
 14             316/2       0.18040   कृषि         आवासीय
 15             341/1       0.2860    कृषि         आवासीय
 16             316/1       0.18-40   कृषि         आवासीय
 17             338         0.2140    कृषि         आवासीय
18              351/1       0.2050    कृषि         आवासीय
19              351/2       0.2040   कृषि          आवासीय
20              352/1       0.1230   कृषि          आवासीय
21              352/2       0.2050    कृषि         आवासीय
22              319/1/3/1   0.0300   कृषि          आवासीय
23              321/1/2     0.4050    कृषि         आवासीय
24              340         0.6440   कृषि          आवासीय
15              341/2       0.2850    कृषि         आवासीय
26              337/1/2     0.2020   कृषि          आवासीय
27              353/2       0.20:20   कृषि         आवासीय
28              317/1       0.1460   कृषि          आवासीय
29              318/1       0.1700   कृषि          आवालीय
30              353/1       0.2030   कृषि          आवासीय
31              339         0.1620   कृषि          आवासीय
32              337/1/1/1   0.0520   कृषि          आवासीय

4256

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त 2022

33

[ भाग 1

                337/683/1   0.0070    कृषि         आवासीय
 34             337/683/3   0.0070    कृषि         आवातीच
 35             337/1/1/4    0.0510   कृषि         आवासीय
 36             337/683/4   0.0070   कृषि          आवालीध
37              337/1/1/2   0.0510    कृषि         आवासीय
38              337/633/2   0.0080   कृषि          आवासीय
39              337/1/1/3   0.0510   कृषि         आवासीय
40              337/1/1/5   0.0510   कृषि          आवासीय
41              337/683/5   0.0070   कृषि          आवासीय
                योग         6.664
                            हेक्टयर

1. यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 (3) (क) के अंतर्गत देय राशि रू. 1,68,59,920 ./-( एक करोड़ अडसठ लाख उनसठ हजार नौ सौ बीस रूपये मात्र ) दिनांक 05/08/2022 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जिला- उमरिया के चालान कमांक-051 / 9999998 / 0217 / 08 / 22 / 000: 35 द्वारा जिला कोषालय राजकीय कोष में जमा कर दी है ।

2. उपरोक्त उपांतरण उमरिया विकास योजना 2021 को एकीकृत भाग होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

4257

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 अगस्त 2022

भाग 1 ]

क्रमांक-एफ-3-41 / 2022 /18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम' (संशोधित ) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012 ), की धारा 23- " क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा आयुक्त सह संचालक भगर तथा ग्राम निवेश नोपाल की सूचना क्रमांक-5233 / टी सी/ 50 / भोपाल / आं/ नग्रानि/ 2021 भोपाल दिन क 26/11/2021 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में

निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है । उपांतरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार है:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग

विकार योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग

5.

6.

4.

3.

2.

1.

प्रस्तावित आवासीय

0.220

1

283 (एस ) झागरिया खुर्द

कृषि

प्रस्तावित आवासीय

0.940

2

284(एस) झागरिया खुर्द

कृषि

प्रस्तावित आवासीय

0.670 3

285 (एस ) ज्ञानरिया खुद

कृषि

प्रस्तावित आवासीय

1.500

4

286 (एस) झागरिया खुर्द

कृषि

प्रस्तावित आवासीय

0.080

287 (एस) नागरिया खुर्द

कृषि

प्रस्तावित आवासीय ।

0.260

6

288/1 (एस) झागरिया खुर्द

कृषि

नरतावित आवासीय

0.050

288/2 (एस) 7 बावरिया खुर्द

कृषि

प्रस्तावित आवासीय

1.480

8

292/1 (एस ) झागरिया खुर्द

कृषि

प्रस्तावित आवासीय

0.1-0

292/2 (एस) आगरिया खुर्द

कृषि

प्रस्तावित आवासीय

0.050

झागरिया खुर्द 292/3 (एस).

10

कृषि

प्रस्तावित आवासीय

1.190

293 (एस) 11 जागरिया खुर्द

कृषि

प्रस्तावित आवासीय

0.250

294एस) 12 आगरिया खुर्द

कृषि 4258

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त 2022

 13  झागरिया खुर्द  295 (एस)
 14  झागरिया खुर्द  296 (एस)
 15  झागरिया खुर्द  297/1 (एस)
 16  झागरिया खुर्द  297/2 (एस)
 17  झागरिया खुर्द  298/1 (एस)
 18  झागरिया खुर्द  298/2 (एस)
19   जागरिया खुर्द  299 (एस)
20   आनरिया खुर्द   300 (एस)
21   झागरिया खुर्द  308/2 (एस)
                    योग :-
शर्ते :-

[ भाग 1

                                    0.480       कृषि             प्रस्तावित आवासीय
                                     1.300      कृषि             प्रस्तावित आवासीय
                                    0.300       कृषि             प्रस्तावित आवासीय
                                    0.140       कृषि             प्रस्तावित आवासीय
                                    0.873       कृषि             प्रस्तावित आवासीय
                                    0.447       कृषि             प्रस्तावित आवासीय
                                    0.230       कृषि             प्रस्तावित आवासीय
                                    0.430       कृषि             प्रस्तावित आधासीय
                                    0.300       कृषि             प्रस्तावित आवासीय
                                    11.30
                                     हेक्टेयर
1.  प्रश्नाधीन भूमि के उत्तर- पश्चिम दिशा में अवस्थित मुख्य नहर के मध्य से 30.00 मीटर का
   खुला क्षेत्र रखा जाना आवश्यक होगा ।
2.  यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के निधन 15 (3)
    (क)  के अंतर्गत देय राशि रू. 3,07,36,000/-- तीन करोड़ सात लाख छत्तीस हजार रूपये
   मात्र   दिनांक 08/08/2022 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जिला- भोपाल के चालान
    क्रमांक-051 / 9999999 / 0217 / 08 / 22 / 003179 द्वारा जिला कोषालय राजकीय कोष में
   जमा कर दी है ।

2. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 को एकीकृत भाग होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

4259

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त 2022

भाग 1 ]

कार्यालय , भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , हरसूद , जिला खण्डवा

हरसूद, दिनांक 10 अगस्त 2021 राजस्व प्र.क्र. - 0003- अ- 59-2020-21- पत्र क्र. वा-1-भू- अर्जन-2022-3269

प्ररुप- "घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- क / वा-1 / भू-अर्जन/ 2021 / हरसूद, दिनांक 16/03/2021 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम सुडवाडिया, प.ह.न 44, रा.नि.मं.- 03 , छनेरा , तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा (म.प्र.) में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 26.03.2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी " अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

3

4

5 1

0.038

ग्राम-

43/2

खण्डवा

हरसूद

43/4

0.019

सुडवाडिया,

प.ह.न 44

0.049

43/9

43/10

0.014

45/2

0.030 4260

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त 2022

जिला

तहसील

[ भाग 1

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

1

2

3

खण्डवा

हरसूद

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

65/3

0.061

80

0.029

83

0.008

ग्राम-

सुडवाडिया,

प.ह.न 44

  85           0.030
  86           0.079
  108          0.008
109/1/1        0.042
109/1/2        0.041
               0.031
 111/3         0.056
 113/1         0.054
 113/2         0.034
 113/3         0.007
 113/4         0.016
  19          0.646

कुल योग

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त 2022

क्र.- क-वा- 1- भू- अर्जन-2022

4261

// संशोधित सार्वजनिक अधिसूचना//

मध्य प्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत इंदिरासागर रिजरवायर पर निर्माणाधीन पम्प हाउस क्रमांक 01 से ग्राम गोहलारी , प ० ह ० नं० 59 में निर्माणाधीन पम्प हाउस क्रमांक 02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- उण्डेल माल , तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा (म० प्र ० ) की निजी भूमि का भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट के अंतर्गत प्रस्ताव है ।

अतएव राज्य सरकार को ग्राम- उण्डेल माल, तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा (म०प्र०) के खातेदारों को निजी भूमि से सिंचाई के लिए पम्पिंग पद्धति से पानी हेतु पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतित होता है कि उक्त भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना के संलग्न सूचि में वर्णित है, उपयोग के लिए अधिकारों का अर्जन किया जाये ।

अतएव म०प्र ० भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , उसमें उपयोग के अधिकार अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूचि में वर्णित भूमि के हितबद्ध है, उस तारीख को जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , 30 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाने के संबंध में सक्षम भू- अर्जन अधिकारी तहसील हरसूद जिला खण्डवा को लिखित में समक्ष में प्रस्तुत कर सकता है अथवा भेज सकता है ।

-:अनुसूचीः-

तहसील जिला खसरा कंमांक

क० ग्राम/ पटवारी हल्काकमांक

1

2

3

4

01

खण्डवा उण्डेल मांल / 43 हरसूद

02

03

04

05

06

07

08

09

10

कुल रकबा (हे० में)

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(हे ० में)

5

6

7

25

4.470

0.066

26/3

0.440

0.016

2.000

0.022

28/2

28/3

1.300

0.044

0.670

28/4

0.018

0,700

28/5

0.020

33/2

1.860

0.047

34/1

0.530

0.013

34/2

2.320

0.052

0.140

34/3/1

11

0.008

34/3/2

0.500

0.021 4262

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त 2022

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

[ भाग 1

34/3/3

0.500

0.021

34/4

1.200

0.028

40

1.730

0.083

48

4.600

0.107

57/3

0.810

0.005

57/4

0.810

0.022

2.310

63/1

0.034

64

1.420

0.025

68/1/1 1.080

0.011

68/1/2 0.430

0.014

68/1/3 1.080

0.017

68/1/4 0.080

0.018

68/1/5

25

0.080

0.012

71/1

26

0.320

0.012

71/2

27

0.320

0.023

71/3

28

0.330

0.009

73/1

29

4.670

0.075

73/2

30

0.520

0.008

119/1

31

1.700

0.009

119/2

32

1.700

0.067

119/3

33

0.850

0.025

119/4

34

0.850

0.021

133/1

35

0.500

0.035

133/2

36

0.730

0.023

0.720

133/3

37

0.025

133/4

38

0.720

0.080

133/5/1

39

0.320

0.010

0.400

133/5/2

40

0.011

2.320

135/3

41

0.045

135/4

42

2.100

0.029

140/1

43

1.400

0.099

1.000

140/3/2

कुल- 0.024

43

54.830

1.380

दलीप कुमार, अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व).

4263

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त 2022

भाग 1 ]

नर्मदा घाटी विकास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन III , डी. विंग , प्रथम तल , भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2022

क्रमांक एफ - 31-01/ 2019/सत्ताईस-एक- राज्य शासन एतद् द्वारा मध्य प्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 ( क्रमांक 23 सन् 1999 ) की धारा-2 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) सहपठित मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण क्रमांक 554 , दिनांक 01.12.2014 द्वारा प्रकाशित नियम -3 के उप- नियम ( 10 ) में पदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी के कॉलम 6 में विनिर्दिष्ट कृषक संगठनों के लिये इस सारणी के कॉलम 4 एवं 5 में विनिर्दिष्ट कार्यक्षेत्र अधिसूचित करता है : -

स.क्र.

तहसील जल उपभोक्ता संथा का नाम

कार्य का कमाण्ड क्षेत्र

विस्तार क्षेत्र हेक्टेयर में

कृषक संगठनों की संख्या

1

प्रादेशिक

निर्वाचन क्षेत्र की

संख्या

  1          2            3            4               5
                                                                       6
  1    ओखीवाडा       गोटेगांव          12          1315.989
                                                                       1
  2    भैंसा         गोटेगांव          12           2309.44
                                                                       1
 3     देवरी         गोटेगांव          12           1169.00            1
 4     कमोद          गोटेगांव         12            2647.00
                                                                       1
 5     मनकवारा       गोटेगांव         12            1959.47            1
 6     दबकिया        गोटेगांव          12          2116.170            1
 7     देवनगर        गोटेगांव         12           1977.729
                                                                       1
 8    कुसीवाड़ा      गोटेगांव         12           1513.072            1
 9    बगासपुर        गोटेगांव         12           1130.343            1
 10   खमरिया         गोटेगांव         12           2875.184            1
 11   निंदनी         नरसिंहपुर        12            1864.12
                                                                       1
 12   मुराछ         नरसिंहपुर         12           1225.60
                                                                       1
 13   धमना           नरसिंहपुर        12           1344.808            1
14    मचवारा         नरसिंहपुर        12           1442.774            1
15    ठेमी          गोटेगांव          12           2166.986            1
16    करकबेल        गोटेगांव          12           1891.070            1
17    बौछार         गोटेगांव          12           1544.366            1
18    बरखेडा        नरसिंहपुर         12           2273.075            1
19    निवारी        करेली             12           2206.150            1
20    गोबरगांव      करेली             12           2986.549
                                                                       1
21    खुरपा         नरसिंहपुर         12           1045.00             1

4264

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 अगस्त 2022

  1          2            3
 22    तिंदनी         नरसिंहपुर
 23                   गाडरवारा
       शाहपुर
 24    पनारी          गाडरवारा
 25    बौहानी         गाडरवारा
 26    कोडिया         गाडरवारा
 27    चिरहकला        गाडरवारा
 28    भैंसा          गाडरवारा
 29    खेरीकला        गाडरवारा
 30    डुंगरिया       गाडरवारा
 31    ढाडिया         गाडरवारा
 32    चिरचिरा        गाडरवारा
 33    भौंरझिर        गाडरवारा
34    विलौनी          गाडरवारा
 35    कुसमी          गाडरवारा
 36    खुलरी         गाडरवारा
37     कनवास          गाडरवारा
38     हर्रई         गाडरवारा
39    मोहद           करेली
40    सडूमर           गाडरवारा
41     बटेसरा        गाडरवारा
42     मडेसुर        गाडरवारा
43    करेली          करेली
44    रांकई          करेली
45    बम्हौरी        अ-गाडरवारा
                     ब-करेली

[ भाग 1

 4              5              6
12           1517.180          1
 12          1810.00           1
12           1091.00           1
12           1142.00           1
12           1250.00           1
12           1262.00           1
12           1582.00           1
12           1687.00           1
12           622.00            1
12           1317.00           1
12           1093.00           1
12           838.00            1
12           864.00            1
12          1269.00            1
12          1082.00            1
12          2038.00            1
12           1417.00           1
12          1778.00            1
12          1335.00            1
12          1022.00            1
12           1149.00           1
12          1346.00            1
12           1071.00           1
 1           60.00             1
11          1064.00            0

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

वर्षा सोलंकी, उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 26 August 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2022-08-26.34.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2022-08-26.34.Ordinary.