इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 35]
भोपाल, शुक्रवार , दिनांक 2 सितम्बर 2022 - भाद्र 11 , शक 1944
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
( 2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3 ) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 17 अगस्त 2022
क्र. एफ 1-36-2022- ब- 2- दो. राज्य शासन , एतद्वारा श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे , पुलिस अधीक्षक , बुरहानपुर को दिनांक 19 से 27 नवम्बर 2022 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश अवधि में परिवार सहित सउदी अरब ( यूएई ) की निजी विदेश यात्रा (Ex - India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .
(2 ) श्री राहुल कुमार लोढ़ा , भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री अंतर सिंह कनेश, अति. पुलिस अधीक्षक, बुरहानपुर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस अधीक्षक, बुरहानपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
( 5 ) अवकाशकाल में श्री राहुल कुमार लोढ़ा , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
4265
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मणलय, भोपाल में मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2022
4266
(पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2022-25 में केरीफार्वड करते हुए ) दिनांक 8 से 12 अगस्त 2022 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं 06-07 व 12-14 अगस्त 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत अकेले लेह- लद्दाख जाने की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण स्वीकृति प्रदान करता है.
क्र. एफ 1-49-2021- ब- 2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा/नक्सल विरोधी अभियान, पु. मु. भोपाल को पुत्री के इलाज हेतु दिनांक 25 अगस्त से 26 नवम्बर 2022 तक कुल चौरानवें दिवस अर्जित अवकाश अवधि में न्यू जर्सी ( USA ) की निजी विदेश यात्रा ( Ex - India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-
1 . विदेश में स्वास्थ्य/ चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .
(2) श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री कुमार सौरभ, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक प्रशासन, पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा. (3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (अनुसंधान) , अअवि, पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .
(4 ) श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे , के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(2 ) श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री संजय तिवारी , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, (गुप्तवार्ता) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.
(5 ) अवकाशकाल में श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा/नक्सल विरोधी अभियान, पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.
(4 ) श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 25 अगस्त 2022 (5 ) अवकाशकाल में श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2022
फा. क्र. 3505-2022-इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन, न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री मंजुल सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , नरसिंहपुर की सेवाएं, डिप्टी रजिस्ट्रार, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ( एन.जी.टी. ) , भोपाल के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा भारत सरकार पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , नई दिल्ली को सौंपता है .
क्र. एफ 1 ( ए) 10-2003- ब-2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक ( अनुसंधान ) , अअवि,
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
पु. मु. , भोपाल को खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2021 को भाग 1 ]
4267
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2022
भोपाल , दिनांक 26 अगस्त 2022
फा. क्र. 3354-इक्कीस- ब-( एक )-2022 . विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17 ( ई ) -83-03- इक्कीस - ब ( एक ) 5846- 2018 जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग -1 में दिनांक 21 दिसम्बर , 2018 में प्रकाशित हुई थी , में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः- संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 04, 05 तथा 05 क तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं अर्थात्ः-
सारणी
विशेष न्यायालय का नाम
अनुक्रमांक सिविल जिले का नाम
(1)
(2)
"4.
अशोकनगर
विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता
(विद्युत क्षेत्र के अनुसार) (3)
(4)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अशोकनगर
5
अशोकनगर
सिविल जिला अशोकनगर के समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 05 एवं 05- क पर दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर) .
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,
5-क
अशोकनगर
मुंगावली मुंगावली का विद्युत् क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, चंदेरी
चंदेरी का विद्युत् क्षेत्र." .
F. No. 3354 -XXI - B ( 1 ) -2022 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 ( No. 36 of 2003 ) , the State Government, hereby, makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 ( E ) 83-03 - XXI - B ( 1 ) 5846-2018 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part- 1 , dated 21st December , 2018 namely :-
AMENDMENT
In the said notification, in the Table , for serial number 4, 5 and 5 -A and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-
S. No. Name of Civil District TABLE
Name of Special Court
(1)
"4.
(2) Ashoknagar (3)
Territorial jurisdiction of the Special Court (According to Electricity Area) (4)
Additional Sessions Judge , Ashoknagar .
5
Ashoknagar All Electricity area of Civil District Ashoknagar (Excluding the territorial jurisdiction given at serial No. 5 and 5-A) .
Electricity area of Mungaoli .
Additional Sessions Judge , Mungaoli. 5-A
Ashoknagar Electricity area of Chanderi .
Additional Sessions Judge , Chanderi .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. द्वीवेदी, प्रमुख सचिव.
4268
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2022
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 23 अगस्त 2022
क्र. एफ- 3-3-2015- इकतालीस - 2.-विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 नवम्बर 2020 की कंडिका 2 ( 3 ) में मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा प्रदाता/इंटरनेट सेवा प्रदाता/ अवसंरचना प्रदाय कम्पनियों द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस या डाटा पहुंच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना की स्थापना हेतु दिशा- निर्देश 2019" की कंडिका 11 ( अ ) स्थापित की गई है .
2. राज्य शासन एतद्वारा उक्त कंडिका 11 ( अ ) की उप कंडिका ( 1 ) ( i ) को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर कंडिका 11 (अ) ( 1 ) ( i ) को निम्नानुसार प्रस्थापित करता है:-
11 ( अ) अधोसंरचना की स्थापना हेतु प्राप्त आवेदनों का निराकरण:-
( 1) ( i ) शासकीय/शासकीय प्राधिकरण/स्थानीय निकाय की भूमि/ भवन पर अवसंरचना स्थापित करने हेतु आवेदन प्राप्त होने की दिनांक से 60 दिवस में ( जिसमें विभिन्न प्राधिकारियों/अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण- पत्र प्राप्त करने में लिया गया समय सम्मिलित होगा ) जारी किया जायेगा.
3. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अंजू पवन भदौरिया , उपसचिव.
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2022
क्र. एफ16-56-2022- ए- ग्यारह. बॉयलर एक्ट, 1923 की धारा 34(2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , मेसर्स मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, अमरकंटक, ताप विद्युत् गृह चचाई जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/4713 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से दिनांक 29 दिसम्बर 2022 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है.
( 1 ) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम , 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बायलर मध्यप्रदेश , भोपाल
[ भाग 1
को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
( 3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.
(4) नियम कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
( 5) भारतीय बायलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम, 385 क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
( 6 ) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है .
(7 ) आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन - पत्र एवं संचालक वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.
क्र. 1470-752692-2022 - ग्यारह ( ए) .- बायलर एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , मेसर्स मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड , श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना दोंगलिया, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/ 5269 ( यूनिट 04 ) को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के प्रवर्तन से दिनांक 14 अक्टूबर 2022 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है.
( 1 ) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बायलर मध्यप्रदेश, भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
( 2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
( 3 ) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.
(4) नियम कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
भाग 1 ]
4269
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2022
( 5) भारतीय बायलर अधिनियम विनियम, 1950 के विनियम, 385 क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
(6 ) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है .
(7) आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र एवं संचालक वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/ इकाई का होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. के . बरोनिया, अपर सचिव.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2022
क्र. एफ- 3-89-2021-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 , सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा नागदा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना , 2035 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 (2) में उपांतरणों के साथ अनुमोदित की गई है , तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा , अर्थात् :-
1. आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन , मध्यप्रदेश
कलेक्टर जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश 2.
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय उज्जैन, मध्यप्रदेश .
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद्, नागदा मध्यप्रदेश.
( 2 ) यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 23 अगस्त 2022
क्र. एफ - 03-89-2021- अठारह 5.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक एफ- 03-89-2021- अठारह -5 दिनांक 23 अगस्त 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
Bhopal the 23rd August 2022
No. F - 3-89-2021 - XVIII- 5.- Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan with modifications for Nagda (Planning Area) 2035 under sub - section ( 1 ) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973 ) , and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely :-
1. Commissioner, Ujjain Division , Ujjain ,
2. Madhya Pradesh . Collector, District Ujjain , Madhya Pradesh .
3. Jonit Director , Town & Country Planning Distt. Office Ujjain , Madhya Pradesh .
4. Chief Municipal Officer , Nagar Palika Parishad , Nagada Madhya Pradesh .
(2) The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh , Gazette under section 19 ( 5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SHUBHASHISH BANERJEE , Dy. Secy.
भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2022
क्र. एफ-3-117-2021- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 , सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा सिंगरौली निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना , 2035 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 ( 2 ) में उपांतरणों के साथ अनुमोदित की गई है , तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:-
1 . 2. आयुक्त, रीवा संभाग , रीवा, मध्यप्रदेश कलेक्टर जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय सिंगरौली, मध्यप्रदेश .
4. आयुक्त नगर पालिक निगम, सिंगरौली मध्यप्रदेश.
(2) यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी , उपसचिव.
4270
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2022
भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2022
क्र. एफ - 03-117-2021- अठारह 5.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक एफ- 03-117-2021-अठारह -5 दिनांक 23 अगस्त 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
Bhopal the 23rd August 2022
No. F -3-117-2021 - XVIII- 5.-Notice under Section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan with modifications for Singrauli (Planning Area) 2035 under sub- section ( 1 ) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973) , and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely :-
1. Commissioner, Rewa Division , Rewa , Madhya Pradesh .
2. Collector , District Singrauli , Madhya Pradesh .
3. Deputy Director, Town & Country Planning Distt. Office Singrauli , Madhya Pradesh .
4. Commissioner Nagar Palik Nigam , Singruali , Madhya Pradesh.
(2) The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh , Gazette under Section 19 (5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SHUBHASHISH BANERJEE , Dy . Secy .
भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2022
क्र. एफ- 3-118-2021- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23, सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा सतना निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना , 2035 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 ( 2 ) में उपांतरणों के साथ अनुमोदित की गई है , तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :-
1. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा , मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर जिला सतना , मध्यप्रदेश
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय सतना, मध्यप्रदेश.
4. आयुक्त नगर पालिक निगम , सतना मध्यप्रदेश.
(2) यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 23 अगस्त 2022
क्र. एफ- 03-118-2021- अठारह 5.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक एफ- 03-118-2021-अठारह -5 दिनांक 23 अगस्त 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी , उपसचिव.
Bhopal the 23rd August 2022
No. F - 3-118-2021 - XVIII - 5.-Notice under Section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan with modifications for Satna (Planning Area ) 2035 under sub- section (2) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973 ) , and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely :-
1. Commissioner, Rewa Division , Rewa , Madhya Pradesh .
2. Collector , District Satna , Madhya Pradesh .
3. Deputy Director, Town & Country Planning Distt. Office Satna , Madhya Pradesh .
4. Commissioner Nagar Palik Nigam , Satna , Madhya Pradesh .
(2) The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh , Gazette under section 19 (5 ) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 .
By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh .
SHUBHASHISH BANERJEE , Dy. Secy मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2022
भाग 1 ]
4271
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 18 अगस्त 2022
2
क्रमांक- एफ- 25-24/2022/ 10-3:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड (रतनपुर ए) N 22°47'35.88 " से N 22 ° 48′24.22 " उत्तर अक्षांश तथा E 77° 32'41.86" से E 77° 31'51.74" पूर्व देशांश तथा वनखण्ड (रतनपुर बी) 22 ° 47'41.61 " से 22 ° 47'49.70 " उत्तर अक्षांश तथा 77° 31'59.01 " से 77 °32'4.75 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला - सीहोर
तहसील रेहटी
वनमंडल - सीहोर
वन परिक्षेत्र रेहटी
अ.
वनखण्ड की भूमि काविवरण
क्र. वनखंडका
वनखण्ड की सीमाएं
नाम
भूमिका वर्तमान मद
खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्ट. )
ग्राम का नाम
1.
पठार
137/23 18.500
रतनपुर-ए रतनपुर
137/24 6.000
उत्तर - वनखण्ड सेमरी के कक्ष क्रमांक- पी571 के नवीन मुनारा क्रमांक 09 से 12 तक वन सीमा ।
137/25 25.976
पूर्व- वनखण्ड सेमरी का कक्ष क्रमांक पी572 के नवीन मुनारा क्रमांक 12 से 21 तक की वन सीमा ।
दक्षिण- वनखण्ड सेमरी के कक्ष क्रमांक पी-574 के नवीन मुनारा क्रमांक 21 से 01 तक वन सीमा ।
पश्चिम - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के नवीन मुनारा क्रमांक 01 से 09 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
50.476
योग-
1.
पठार
137/22 4.651
रतनपुर-बी रतनपुर
उत्तर - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक कृत्रिम वन सीमा ।
पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02से 03 तक कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 03से 04 तक कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 04से 01 तक कृत्रिम वन सीमा ।
4.651
योग- [ भाग 1 4272
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2022
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः -
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक / 6 - MPC039 / 2008 - BHO / 1790 दिनांक 21.09.10 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग सीहोर की स्वीकृति परियोजना घोघरा मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित 18.500 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 18.500 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 18.500 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से म०प्र ० शासन वन विभाग पक्ष में कलेक्टर सीहोर के आदेश क्रमांक / 32 / अ-19(3)/ 07-08 दिनांक 22.12.09 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक / 8-643/ 84 FRY ( CONS ) / FC ( PT ) दिनांक 07.11.12 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री कोलार नहर संभाग नसरूल्लागंज की स्वीकृति परियोजना सीप कोलार लिंक परियोजना में प्रभावित 39.920 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 47.480 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 6.000 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से म ० प्र० शासन वन विभाग पक्ष में कलेक्टर सीहोर के आदेश क्रमांक / 11 /अ-19(3 )/10-11 दिनांक 29.07.11 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
3. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक / 6 - MPC029/ 2011 - BHO /817 दिनांक 13.05.13 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग सीहोर की स्वीकृति परियोजना अपर घोघरा जलाशय में प्रभावित 25.976 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 25. 976 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 25.976 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से म० प्र० शासन वन विभाग पक्ष में कलेक्टर सीहोर के आदेश क्रमांक / 39 /अ-19(3)/ 11-12 दिनांक 06.06.12 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक / 6 - MPD016 /2009-8HO /182 दिनांक 27.01.10 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग होशंगाबाद की स्वीकृति परियोजना बुधनी घाट पोर्सन सुधार एवं विस्तार एनएच 69 कि.मी.23 / 8 से 25/8 में प्रभावित 4.650 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 4.651 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 4.651 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से म ० प्र ० शासन वन विभाग पक्ष में कलेक्टर सीहोर के आदेश क्रमांक /09/अ-19 (3)/08-09 दिनांक 25.02.09 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
5 अन्य कारणों का विवरण निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार रेहटी जिला सीहोर के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकारः उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकारः उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2022
एफ- 25-24-2022 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-24-2022 - दस 3 , दिनांक 4 अगस्त 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार , अपर सचिव.
4273 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2022
Bhopal , Dated 18th August 2022
No. - F - 25-44/2019/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the
Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between North Latitude (Ratanpur 'A' ) N - 22 ° 47'35.88 " to N- 22° 48'24.22 " & E- 77° 32'41.86 " to E - 77 ° 31'51.74 " East Longitude , ( Ratanpur ' B ' ) N- 22°47'41.61 " to N - 22 ° 47'49.70 " & E- 77° 31'59.01 " to E- 77 ° 32'4.75 " East Longitude.
SCHEDULE
District : Sehore
Tahsil : Rehati
Forest Division : - Sehore
Forest Range : - Rehati
Details of Land Included
Forest Block Boundaries
Khasra No.
Area (Hectare)
S.N. Name of Proposed Forest Block
Present head of land
Name of Village
1
Pathar
137/23 18.500
Ratanpur ' A' Ratanpur
137/24 6.000
137/25 25.976
North- forest boundary from New Piller No 09 to 12 of Compartment No. P571 of Forest Block Semari .
East- forest boundary from New Piller No 12 to 21 of Compartment No. P572 of Forest Block Semari .
South- forestboundary from New Piller No 21 to 01 of Compartment No. P574 of Forest Block Semari .
West Artificial forest boundary from New Piller No 01 to 09 of Protected Forest Block .
50.476
L
Total : - [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2022
4274
Forest Block Boundaries
Details of Land Included
S.N.
Khasra No.
Name of Proposed Forest Block
Present head ofland
Name of Village
Pathar Area (Hectare)
137/22
2 Ratanpur 'B' Ratanpur
Total : -
(A) Reason for publication of Notification : - 4.651 North- Artificial forest boundary from Piller No 01 to 02 of Protected Forest Block.
East- Artificial forest boundary from Piller No 02 to 03 of Protected Forest Block .
South- Artificial forest boundary from Piller No 03 to 04 of Protected Forest Block.
West Artificial forest boundary from Piller No 04 to 01 of Protected Forest Block .
4.651
i. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No./6-MPC039/2008-BHO/1790 dated 21.09.10 and in lieu of 18.500 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Ghoghra Medium Irrigation Project of E.E. WRD Sehore , the above mentioned non forest land of 18.500 hectare transferred or mutated in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No./32/A-19(3)/07-08 dated 22.12.09 of Collector Sehore for the purpose of compensatory afforestation .
ii. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No./8-643/84-FRY(CONS)/FC(PT ) dated 07.11.12 and in lieu of 39.920 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Seep Kolar Link Project of E.E. Kolar Nahar Division , Nasrullaganj , the above mentioned non forest land of 6.000 hectare transferred or mutated in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No./11/A-19(3)/10-11 dated 29.07.11 of Collector Sehore for the purpose of compensatory afforestation .
4275
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2022
भाग 1 ]
In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No./6-MPC029/2011-BHO/817 dated 13.05.13 and in lieu of 25.976 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Upper Ghoghra tank of E.E. WRD , Sehore , the above mentioned non forest land of 25.976 hectare transferred or mutated in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No./39/A-19(3)/11-12 dated 06.06.12 of Collector Sehore for the purpose of compensatory afforestation .
iv. In accordance with the condition laid down in the ministry of environment and Forest , govt . of India's order No./6-MPD016/2009-BHO/182 dated 27.01.10 and in lieu of 4.650 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Budhni Ghat Portion Sudhar Vistaar NH69 Κ.Μ.23 /8 to 25/8 of E.E. Ν.Η. Hoshangabad , the above mentioned Non Forest Land of 4.651 hectare trasferred or mutated in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No./09/A- 19 (3 ) /08-09 dated 25.02.09 of Collector sehore for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons- Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certified report of Tahsildar- Rehati District Sehore are as under .
1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land.
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK KUMAR, Addl . Secy.
4276
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2022
भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2022
क्रमांक- एफ-25-24/2022/10-3:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड (सेमरी) 22 °47'53.25 " से 22 ° 48'04.14 " उत्तर अक्षांश तथा 77° 34'31.05 " से 77 ° 35′06.04 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला- सीहोर
तहसील बुधनी
वनमंडल - सीहोर
वन परिक्षेत्र - बुधनी
वनखण्ड की सीमाएं
अ.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
क्र.
खसरा क्र.
वनखंड का नाम
क्षेत्रफल (हेक्ट.)
भूमिका वर्तमान मद
ग्राम का नाम
उत्तर -
सेमरी
वनविभाग
खाण्डाबड
1.
वनखण्ड सेमरी के कक्ष क्रमांक-604 के मुनारा क्रमांक 24 से 30 तक वन सीमा ।
14.409 11.585
18/25 18/26
पूर्व- वनखण्ड सेमरी के कक्ष क्रमांक 604 के मुनारा क्रमांक 30/01 से नवीन मुनारा 04 तक कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के नवीन मुनारा क्रमांक 04 से नवीन मुनारा 10 तक कृत्रिम वनसीमा ।
पश्चिम - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के नवीन मुनारा क्रमांक 10 से वनखण्ड सेमरी के वन कक्ष क्रमांक 604 के मुनारा क्रमांक 24/11 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
25.994
02किता
योग-
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः -
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-643/ 84 - FRY ( CONS )/ FC ( PT ) दिनांक 07/11/2012 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग नसरूल्लागंज की स्वीकृत परियोजना सीप कोलार लिंक परियोजना में प्रभावित 39.920 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 4277
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2022
भाग 1 ]
कुल 25.994 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर सीहोर के आदेश क्रमांक/11/अ-19(3) / 10-11 दिनांक 29.07.2011 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।
2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक
(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार बुधनी जिला सीहोर के प्रमाण पत्र के आधार पर
अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकारः - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकारः - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अशोक कुमार, अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2022
एफ- 25-44-2019 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-44-2019- दस 3 , दिनांक 17 अगस्त 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार, अपर सचिव.
Bhopal , Dated 18th August 2022
No. - F - 25-24/2022/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N - 22 ° 47'35.88 " to N - 22 ° 48'24.22 " North Latitude & E- 77° 32'41.86 " to E - 77 ° 31'51.74 " East Longitude .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2022
4278
SCHEDULE
District : Sehore
Forest Division : - Sehore
Tahsil : Rehati
Rehati
Forest Range:
Forest Block Boundaries
Details of Land Included
S.N. Nameof Proposed Forest Block
Khasra No.
Present head of land
Name of Village
Forest Semri
Area (Hectare)
14.409
18/25
1
Khandabad
18/26
Department 11.585
North- forest boundary from Piller No 24 to 30 of Forest Compartment No. 604 of Forest Block Semari .
East- Artificial forest boundary from Piller No 30/1 to new pillar No. 04 of Forest Compartment No. 604 ofForest Block Semari .
South- Artificial forest boundary from New Piller No 04 to new Pillar No. 10 of proposed protected Forest Block.
West Artificial forest boundary from New Piller No 10 to Pillar no . 24/11 of Forest Block Semri .
25.994
2Kita
Total: -
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No F.No. 8-643/84 - FRY( CONS )FC ( PT) dated 07/11/2012 and in lieu of 39.920 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Seep Kolar Link Project of E.E. Kolar Nahar Division Nasrullaganj , the Non Forest Land of 25.994 hectares mentioned in the schedule above was transferred or mutated in favour of M.P. Govt. , Forest Department by order No 11 / A - 19 (3 )/ 10-11 dated 29/07/11 of Collector Sehore for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons- Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certified report of Tahsildar - Budhni District Sehore are as under.
1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land .
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ASHOK KUMAR, Addl . Secy.
4279
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2022
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2022
क्रमांक- एफ - 25-24/2022 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N 22° 44'29.758" से N 22°44'46.563 " उत्तर अक्षांश तथा E 77°34'8.311 " से E 77° 34'30.224 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला - सीहोर
वनमंडल - सीहोर
अ.
वनखण्ड की भूमि का विवरण क्र. वनखंड कानाम
भूमिका वर्तमान मद
खसरा क्र.
तहसील रेहटी
वन परिक्षेत्र - रेहटी
वनखण्ड की सीमाएं
क्षेत्रफल (हेक्ट.)
ग्राम का नाम
1. बीपदा बीपदा
7.672
1
बड़े झाड काजंगल
4 उत्तर - कक्ष क्रमांक- पी 595 की दक्षिणी सीमा पर स्थित प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 06 तक वन सीमा ।
7.814
छोटे झाड़ काजंगल
योग- पूर्व - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से 08 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 08 से 11 तक कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम - प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
15.486
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः -
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8/ 643 / 84FRY ( CONS )/ FC ( PT) दिनांक 07/11/2012 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग नसरूल्लागंज की [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2022
4280
स्वीकृत परियोजना सीप कोलार लिंक परियोजना में प्रभावित 39.920 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 47.480 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 15.486 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर सीहोर के आदेश क्रमांक/11 /अ-19 (3)/ 10-11 दिनांक 29.07.2011 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।
2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार रेहटी जिला सीहोर के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-
1. व्यक्तिगत अधिकारः - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार, अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 18 अगस्त 2022
एफ- 25-44-2019 - दस -3 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-44-2019- दस 3 , दिनांक 17 अगस्त 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार , अपर सचिव.
Bhopal , Dated 18th August 2022
No. - F - 25-24/2022/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N - 22 ° 44'29.758 " to N - 22 °44'46.563 " North Latitude and E- 77°34'8.311 " to E - 77 °34'20.224 " East Longitude .
4281
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2022
भाग 1 ]
SCHEDULE
District : Sehore
Forest Division : - Sehore
S.N.
Tahsil : Rehati
Forest Range : - Rehati
Details of Land Included
Nameof Proposed Forest Block
Present head ofland
Name of Village
Bipada
Bipada
Bade Jhad ka Jungle
Chote Jhad ka Jungle
Total
ForestBlock Boundaries
Khasra No.
Area (Hectare)
1
7.672
4
7.814
North- The forest boundary of proposed protected forest block from Pillar No 01 to 06 , located on the south boundary of Compartment No. P595 .
East- Artificial Forest boundary from Pillar No 06 to 08 of Protected Forest Block .
South- Artificial Forest boundary from Pillar No 08 to 11 of Protected Forest Block .
West Artificial forest boundary from Pillar No 11 to 01 of Protected Forest Block .
15.486
(A) Reason for publication of Notification: -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No F.No. 8-643 /84 - FRY ( CONS )/ FC ( PT ) dated 07/11/2012 and in lieu of 39.920 hectare of affected forest land under the sanctioned Project Seep Kolar Link Project of Executive Engineer , Kolar Canal Division Nasrullaganj , a total of 47.480 hectare Non Forest Land was handed over in Sehore Forest division of which 15.486 hectares mentioned above in the schedule was transferred / mutated in favour of Madhya Pradesh Govt . , Forest Department by order No 11 /A - 19 ( 3 )/ 10-11 dated 29/07/11 of Collector Sehore for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons- Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certified report of Tahsildar- Rehati , District Sehore are as under .
1. Individual Rights - There are no individual rights on the said land.
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land.
Therefore , the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK KUMAR . Addl . Secy.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2022
4282
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
सूचना
भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2022
क्रमांक- एफ- 3-93/ 2021 /18-5 , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-3328/वि.यो. 496/ नग्रानि/ 2020 , भोपाल दिनांक 28/08/2020 द्वारा प्रकाशित सेंधवा विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार सेंधवा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 (1 ) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा , अर्थात्ः-
1. आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर म०प्र० ।
2. कलेक्टर, जिला बड़वानी म० प्र० ।
3. सहायक संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय खरगोन म०प्र० ।
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् सेंधवा म०प्र ० ।
प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण
1 अध्याय-6
6.2क्षेत्राधिकार
15. नवीन प्रस्तावित आवासीय भूमि उपयोग में आवासीय कॉलोनियों के विकास अनुमति हेतु आवेदन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा -29 के अंतर्गत अनुमोदन हेतु स्वीकार्य किए जावेंगे । आवासीय भूखण्डीय विकास हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 2.00 हेक्टेयर समूह आवासीय योजना एवं निम्न घनत्व आवासीय भूमि उपयोग में आवासीय विकास हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर मान्य होगा । परन्तु यह बंधन ऐसी भूमि हेतु लागू नहीं होगा जो चारों और से विकसित तथा निर्मित है ।
उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है ।
2 अध्याय-6
6.2क्षेत्राधिकार
15. नवीन प्रस्तावित आवासीय भूमि उपयोग में आवासीय कॉलोनियों के विकास की अनुमति हेतु आवेदन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा-29 के अंतर्गत स्वीकार्य किए जावेंगे ।
विकास योजना में किया गया उपांतण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव, 4283
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2022
भाग 1 ]
सूचना
भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2022
क्रमांक - एफ 3/09/2022/18-5- एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 18 की उपधारा (3 ) के अधीन आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत ग्वालियर निवेश क्षेत्र के लिये प्रारूप विकास योजना 2035 में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया गया है । अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा -2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रस्तावित उपांतरण का विवरण सूचना के माध्यम से प्रकाशित किया जा रहा है। उपांतरणों का विस्तृत विवरण बेवसाईट www.mptownplan.gov.in पर उपलब्ध है तथा उनका निम्रलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस तक की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा:-
1- अवर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास , द्वितीय तल एनेक्सी-2, मंत्रालय भोपाल 2- आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर
3- कलेक्टर जिला ग्वालियर
4- आयुक्त, नगर पालिक निगम ग्वालियर
5- संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, ग्वालियर
।। उपांतरणों का विवरण ।।
1- ग्वालियर विकास योजना प्रारूप 2035 की कंडिका 5.8.3 में उल्लेखित 24.00 मीटर के स्थान पर 18.00 मीटर प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।
2- ग्वालियर विकास योजना प्रारूप 2035 की कंडिका 5.13.1 (ब) की सारिणी के नोट में उल्लेखित 24.00 मीटर के स्थान पर 18.00 मीटर प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।
3- ग्वालियर विकास योजना प्रारूप 2035 की कंडिका 5.13.2 (2 ) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है -
"पूर्व से अनुमोदित अभिन्यास के भू- खण्ड यदि विकास योजना में मिश्रित भूमि उपयोग के अंतर्गत निर्दिष्ट हैं तो उनका उपयोग परिवर्तन, परिवर्तन शुल्क एवं पार्किंग प्रीमियम की राशि संबंधित स्थानीय निकाय में जमा कर कराया जा सकेगा । परिवर्तन शुल्क एवं पार्किंग प्रीमियम का निर्धारण संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा किया जावेगा। किन्तु इस हेतु न्यूनतम दर ( राशि) राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट की जावेगी। "
4- (i) ग्वालियर विकास योजना प्रारूप 2035 के रंगीन मानचित्र क्रमांक 4.1 में ग्राम नीम चंदोहा में शिवपुरी लिंक मार्ग से दक्षिण की ओर प्रस्तावित हरित क्षेत्र तथा मार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग को मार्ग द्वारा पृथक 4284
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2022
[ भाग 1
करते हुये 18.0 मीटर चौड़ाई का नवीन मार्ग ग्वालियर- शिवपुरी रेल्वे लाईन के समीप प्रस्तावित 30.0 मीटर मार्ग तक प्रस्तावित है ।
(ii ) ग्वालियर विकास योजना 2035 (प्रारूप) के प्रस्तावित भूमि उपयोग के रंगीन मानचित्र क्रमांक 4.1 में एयरफोर्स के समीप प्रस्तावित चार एयरफनल के स्थान पर संस्पर्शी उपयोग आवासीय प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।
5- ग्वालियर विकास योजना प्रारूप 2035 की कंडिका 5.20 के नोट (4 ) को विलोपित किया जाना तथा नोट (1 ) एवं (2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है:-
नोट:-
1) उपरोक्त सारिणी 5- सा-9 के कॉलम 3 में उल्लेखित बेस FAR से अधिक FAR Premium on FAR एवं/ अथवा TDR नियमों के तहत ही देय होगा ।
2) Premium on FAR की दर निम्नानुसार संगणित की जाएगी -
कलेक्टर दिशा निर्देश दर वांछित निर्माण योग्य क्षेत्रफल × 0.5 किसी भू- खण्ड हेतु प्रीमियम द्वारा क्रय किये जाने वाले अतिरिक्त निर्माण योग्य क्षेत्रफल की मात्रा हेतु राशि ( रुपयों में)
6- ग्वालियर विकास योजना प्रारूप 2035 की कण्डिका 5.21 ( संवेदन शील क्षेत्रों हेतु नियमन) के बिन्दु क्रमांक 7(ब) के पश्चात् नवीन बिन्दु क्रमांक 8 निम्नानुसार जोड़ा जाना प्रस्तावित है : -
8- वायुसेना स्टेशन महाराजपुरा ग्वालियर के शिखर और बाह्य चार दीवारी से 100 मीटर के भीतर भवन , ढांचा निर्माण एवं वृक्षारोपण प्रतिबंधित रहेंगे । उक्त प्रतिबंध को आयुद्य भण्डारण क्षेत्र में 900 मीटर तक बढ़ाया जासकेगा ।
उक्त उपांतरण के संबंध में यदि कोई आपत्ति/सुझाव हो तो उसे अवर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय भोपाल के कार्यालय में लिखित रूप से सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में प्रस्तुत किया जा सकता है, समयावधि में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया जा सकेगा।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
भाग 1 ]
4285
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2022
सूचना
भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2022
क्रमांक एफ 3-12/ 2021 /18-5 म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य सरकार एतद द्वारा आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 18 (3 ) सहपठित धारा 23 (1 ) के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत पुनर्विलोकित सिवनी विकास योजना (प्रारूप) 2035 के रंगीन मानचित्र एवं पुस्तिका में नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट उपांतरण प्रस्तावित करती है । उपांतरणों का विस्तृत विवरण वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर उपलब्ध है , तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर सूचना प्रकाशन की दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा ।
1. अवर सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, कक्ष कमांक ए 227 , वी.बी. 2 , द्वितीय तल , मंत्रालय भोपाल ।
2. आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर म.प्र.।
कलेक्टर जिला सिवनी म.प्र. । 3.
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिक परिषद, सिवनी, म.प्र.।
5. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , छिंदवाडा म.प्र. ।
अनुसूची
1. सिवनी विकास योजना (प्रारूप) 2035 के प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र क्रमांक 4.1 एवं प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना के मानचित्र क. 5.2 में प्रस्तावित उपांतरण ।
क्रमांक
धारा 19-(2) मे प्रस्तावित उपांतरण
1
2
मार्ग रेखांकन में संशोधन संबंधी प्रस्ताव
01 प्रारूप में प्रस्तावित एम.आर. - 1 के रेखांकन में परिर्वतन कर एम.आर. - 1 का नवीन रेखांकन प्रस्तावित ।
02 वर्तमान बायपास मार्ग से ग्राम कंडीपार जाने वाले मार्ग की चौड़ाई 30.0 मीटर प्रस्तावित ।
03 प्रारूप में प्रस्तावित बबरिया मार्ग से प्रस्तावित एस.आर. - 2 के मध्य नवीन प्रस्तावित मार्ग एस.एस.आर. - 10 प्रस्तावित किया गया एवं एस.आर. -2 का रेखांकन में परिर्वतन कर नाले के किनारे तक परिवर्तित किया गया तथा शेष रिक्त भूमि को प्रस्तावित आवासीय भू- उपयोग प्रस्तावित ।
04
मण्डला रेल्वे क्रासिंग से ग्राम बिठली की सीमा तक प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र तक 18.0 मीटर मार्ग प्रस्तावित ।
ग्राम पलारी में सिवनी विकास योजना , 2021 में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर को विस्थापित कर मण्डला रोड पर ग्राम पलारी में प्रस्तावित ।
सिवनी विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर से रिक्त भूमि को ट्रांसपोर्ट नगर से आवासीय भू- उपयोग प्रस्तावित ।
वर्तमान बायपास मार्ग से प्रस्तावित एस.एस.आर. - 3 के मध्य एस.एस.आर. -11 , 18.0 मीटर प्रस्तावित ।
4286
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2022
[ भाग 1
05
कटंगी मार्ग से श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान के मध्य से गुजरने वाले सिवनी विकास योजना 2021 में प्रस्तावित 18.0 मीटर मार्ग को विलोपित कर नवीन प्रस्ताव कटंगी मार्ग से मोतीनाला के किनारे होते हुये एस.एस.आर.- 7 , 18.0 मीटर को वर्तमान बायपास तक प्रस्तावित ।
कटंगी मार्ग रेल्वे क्रासिंग से वर्तमान बायपास मार्ग तक कटंगी मार्ग को सिवनी विकास योजना, 2021 में प्रस्तावित 18.0 मीटर को 45.0 मीटर प्रस्तावित ।
06 ग्राम डोरली छतरपुर में एस.एस.आर. - 7 से वर्तमान बायपास मार्ग तक 18.0 मीटर नवीन मार्ग एस.एस.आर. - 13 प्रस्तावित ।
भूमि उपयोग संबंधी प्रस्ताव
07
ग्राम खैरी एवं मंगलीपेठ में एम.आर. - 1 से नाले पर प्रस्तावित आमोद - प्रमोद हेतु प्रस्तावित भूमि को आवासीय भू- उपयोग प्रस्तावित ।
ग्राम खैरी में प्रस्तावित मण्डी को नागपुर मार्ग से लगकर प्रस्तावित एवं ग्राम खैरी स्थित खसरा क्रमांक 166 व 167 स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नागपुर- जबलपुर मार्ग पर ट्रांसपोर्ट नगर प्रस्तावित ।
2. सिवनी विकास योजना (प्रारूप) 2035 पुस्तिका में प्रस्तावित उपांतरण ।
8
अध्याय 6 विकास नियमन की कण्डिका 6.4.2 वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र की सारणी क्रमांक 6.4 के नीचे अंकित टीप -1 एवं 4 को निम्न टीप से प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है: -
1. 18.0 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गो के लिए मार्ग की चौड़ाई के आधार पर निम्नानुसार एफ.ए.आर. देय होगा ।
मार्ग चौड़ाई 18.0 मीटर एवं उससे अधिक- 1.75
मार्ग चौड़ाई 24.0 मीटर एवं उससे अधिक- 2.0
4. 12.00 मीटर से अधिक चौड़े मार्गो पर भवन रेखा निम्नानुसार निर्धारित की जायेंगी ।
मार्ग चौड़ाई भवन रेखा (मार्ग मध्य से)
12.0मीटर
10.5 मीटर
13.5 मीटर
18.0 मीटर
24.0मीटर
16.5 मीटर
प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति / सुझाव हो तो , वह अवर सचिव , म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को म.प्र . राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से 30 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2022
4287
कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
क्र. 78 - भू-अर्जन- 2022 - प्र. क्र. 2022-23
नीमच, दिनांक 18 अगस्त 2022
चूंकि मध्यप्रदेश राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवम्बर 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है । इस नीति के अंतर्गत कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच जिला नीमच द्वारा ग्राम पगारा बुजुर्ग तहसील रामपुरा जिला नीमच में पगारा तालाब परियोजना के निर्माण हेतु निजी भूमि की आवश्यकता है इसका विवरण निम्नानुसार है
आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11 (1 ) के अंतर्गत यह सूचना जारी की जा रही है । क्रय नीति के अंतर्गत ली जा रही भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के उपरांत 15 दिवस के भीतर अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में आधार सहित आपत्ति कलेक्टर कार्यालय नीमच एवं अनुविभागीय अधिकारी तथा भू-अर्जन अधिकारी मनासा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जाएगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा ।
अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण
जिला - नीमच
ग्राम पगारा बुजुर्ग
तहसील - रामपुरा
कुल रकबा 5.884 हेक्टे. में से 5.884 हेक्टे
क्षेत्रफल
पगारा बुजुर्ग तालाब योजना
तहसील- मनासा
विवरण/ खातेदार का नाम
सं. कं.
प्रभावित भूमि का सर्वे नं.
1
2
3
1
5 चंदरलाल पिता श्रवण जाति भील पता बोलखेडा जावद नीमच
6/1
कुल
2 जिला-नीमच
रिमार्क
प्रस्तावित
अधिग्रहण हेतु
रकबा
सिंचित
योग
कुल रकबा हेक्टर में
असििं चत
4
5
6
7
8
0.275 0.275
निजी मौके पर स्वंय काबिज
0.275
0.636 0.636
निजी मौके पर स्वंय काबिज
0.636
0.911 0.911
0.911 4288
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 सितम्बर 2022
[ भाग 1
6/2 0.575 0.575
0.575
निजी मौके पर स्वंय काबिज
8/1/1
0.405
0.405
0.405
15
0.376 0.376
0.376
सोला पिता नारायण, वरदीचंद पिता देवा, रामलाल , लीलाबाई पिता भीमा, देवलीबाई बेवा भीमा जाति भील नि.ग्राम भूमिस्वामी
3
कुल
1.356 1.356
1.356
3
13/2 0.121 0.121
0.121
अमरसिंह पिता पन्ना जाति भील पता पगारा बुजुर्ग
कुल 01
0.121
0.121
0.121
4
14
0.915
0.915
0.915 निजी मौके पर स्वंय काबिज
22
0.51 0.51
0.51
हजारी मांगीलाल , सेवाराम, श्यामलाल पिता देवीलाल व नारायण पिता तुलसीराम, अमरसिंह पिता पन्नालाल जाति भील नि.ग्राम भूमि स्वामी
02
कुल
1.425 1.425
1.425
5
17
0.287 0.287
0.287
हालू पिता कालू जाति भील नि.ग्राम
28
0.308 0.308
0.308
18
0.157 0.157
0.157
निजी मौके पर स्वंय काबिज
3
कुल
0.752 0.752
0.752
6 रिक्त
11
0.416 0.416
0.416
13/1 0.30 0.30
0.30
हस्तलिखित खसरा में इन कृषकों का नाम दर्ज है, व वर्तमान खसरा में रिक्तभूमिस्वामीहै. तथा मोके पर पन्नालाल, हजारी, मांगीलाल,
8/1/1 0.405 0.405
0.405
सेवाराम,श्यामलाल पिता देवीलाल, नारायण पिता तुलसीराम जाति भील निवासी ग्राम भूमि कबीज है, सिंचित नाले से
3
कुल
1.121
1.121
1.121
7
निजी मौके पर
19/2
0.198
0.198
0.198
स्वंय काबिज कजोडी बाई पति कारू जाति बंजारा पता नि.ग्गाम शिवपुरिया
1
कुल
0.198
0.198
0.198
7
कुल महायोग
5.884
5.884
5.884
मयंक अग्रवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4289
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2022
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला अशोकनगर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
अशोकनगर, दिनांक 23 अगस्त 2022 प्र.क्र. भू- अर्जन- आर.वी.एन.एल.- 2021-22-67-7
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1 ) एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ ( बीना से कोटा नई बडी दोहरी रेलवे लाइन के निर्माण ) ग्राम सेमरी टंकी प०ह० क० रा०नि० वृत्त..... तहसील - पिपरई जिला-अशोकनगर में कुल 0.895 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम सेमरी टंकी तहसील- पिपरई जिला-अशोकनगर में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णन
अशोकनगर
क. जिला
ख. तहसील
पिपरई
सेमरीटंकी
ग. ग्राम
0.895 हैक्टेयर
घ. लगभग क्षेत्रफल
अर्जन का
सर्वे नंबर
क्षेत्रफल
-स्वामित्व का प्रकार
भूमि का प्रकार
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1
भूमिस्वामी कृषि भूमि 0.408
3/225 / 1 / ग
प्रेमवती पत्नी रमाशंकर जाति सिसोदिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।
0.084
2
भूमिस्वामी कृषि भूमि
3/225/1 /ख /3
हाकिमसिंह पुत्रगण प्रेमनारायण जाति रघुवंशी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।
0.084
भूमिस्वामी कृषि भूमि
3 3/225/2 /क
हाकिमसिंह पुत्रगण प्रेमनारायण जाति रघुवंशी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।
4
0.084
भूमिस्वामी कृषि भूमि
3/225/2/ख
हरिसिंह पुत्र प्रेमनारायण जाति रघुवंशी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।
0,063
5
भूमिस्वामी कृषि, भूमि
3/226 /
हरिसिंह पुत्र प्रेमनारायण जाति रघुवंशी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।
74
6
0.031
13
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
विन्नीबाई वेवा इमरतसिंह सरजन अर्जुनसिंह वीरेन्द्रसिंह जगभानसिंह महेन्द्रसिंह पुत्रगण इमरतसिंह जाति यादव पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।
14
7
0.031
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
दिनेश पुत्र जगन्नाथ जाति यादव पता निवासी ग्राम डोंगरा भूमिस्वामी ।
16
8
0.110
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
अशोकनगर म.प्र . भूमिस्वामी । संग्रामसिंह पुत्र सरबरसिंह जाति यादव पता ग्राम सेमरीटंकी तह पिपरई जिला
0.895
कुल सर्वे नं 8 में 4290
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 सितम्बर 2022
1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूगि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन शक्ति दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संगानित बुद्धयों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है ।
3. उक्त भूमि के या उका भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिराके लिए भूभि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नहीं है ।
4. कलेक्टर, जिला अशोकनगर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुंगावली के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेष :-धारा 40 (2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।
आर. उमा माहेश्वरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 29 अगस्त 2022
क्रमांक एफ-4-4-2013- चौवन-2 .- राज्य शासन , एतद्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 13 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 ( 1 ) ( ख) ( ii ) श्रेणी के तहत श्री आरिफ अकील, मान. विधायक भोपाल ( उत्तर ) को मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड में सदस्य नियुक्त करता है.
क्रमांक एफ-4-4-2013-चौवन-2.- वक्फ बोर्ड अधिनियम , 1995 की धारा 13 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा वक्फ अधिनियम , 1995 की धारा 14 ( 1 ) ( ख ) ( iii ) में निहित प्रावधान अनुसार राज्य विधिक परिषद्, मध्यप्रदेश के विधिक मुस्लिम सदस्य श्री अहदउल्लाह उस्मानी , एडवोकेट, जबलपुर को मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल में सदस्य नियुक्त करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. पी. नामदेव, उपसचिव.